ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए उपलब्ध उपाय

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Trademark Act
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यह लेख Oishika Banerji द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान में एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता से बीए एलएलबी (ऑनर्स) कर रही एक स्नातक (अंडरग्रेजुएट) छात्रा है। यह एक विस्तृत (एग्जाॅस्टिव) लेख है जो ट्रेडमार्क से जुड़े किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए उपलब्ध उपायों के साथ-साथ निर्णयों से संबंधित है जो इसे सरल बनाते हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

जैसा कि दुनिया 21वीं सदी में है, उद्योगों के लिए तेजी से विकास हो रहा है जो बदले में बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों के क्षेत्र में विकास की ओर ले जा रहा है। ट्रेडमार्क, बौद्धिक संपदा के कई तत्वों में से एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी औद्योगिक क्षेत्र में मेटियोरिक मेच्योरिंग के कारण भारी मांग प्राप्त हुई है। किसी भी सामान या सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों, रंगों, संख्याओं, प्रतीकों (सिंबल) के रूप में एक ऑप्टिक चिह्न एक ट्रेडमार्क का प्रतीक है। किसी व्यक्ति या उद्यम (एंटरप्राइज) द्वारा ट्रेडमार्क का पंजीकरण अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही पंजीकरण किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बचाव का मार्ग प्रशस्त करता है। ट्रेडमार्क को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान किसी भी इकाई या ट्रेडमार्क के स्वामित्व (ओइंग) वाले व्यक्ति की प्रमुखता और परोपकार की रक्षा करने के उद्देश्य से आते हैं जिससे उपभोक्ताओं इकाई की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों से बचाया जा सके। इस प्रकार, एक ट्रेडमार्क निर्माता (प्रोड्यूसर) और उपभोक्ता दोनों की सुरक्षा करता है।

हर दिन उद्योगों के बढ़ने के साथ, समान दिखने वाले ट्रेडमार्क के उपयोग से संबंधित भ्रम भी उसी गति से बढ़ रहे हैं। इसलिए, ट्रेडमार्क उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए उपाय भी उपलब्ध हैं। इन वर्षों में कई मामलों में ऐसे निर्णय आए हैं जिन्होंने उल्लंघन से निपटने के लिए वास्तव में एक संदर्भ के रूप में काम किया है। यदि ट्रेडमार्क उल्लंघन शब्द को पहले से ज्ञात ट्रेडमार्क के अर्थ के साथ दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, तो उल्लंघन शेष रह जाता है, जो उल्लंघन को ही दर्शाता है। इस प्रकार, एक साथ इस शब्द का अर्थ किसी ट्रेडमार्क का अप्रतिबंधित (अनसैंक्शन्ड) उपयोग है जो अंत में संबंधित वस्तुओं या सेवाओं की उत्पत्ति के बारे में संदेह पैदा करेगा। ट्रेडमार्क उल्लंघन के परिणामस्वरूप मौजूदा मार्क का मूल्य कम हो जाता है और इसलिए वादी (प्लेंटिफ) अदालत के सामने इसका दावा कर सकता है। इस दावे को डॉल्यूशन के दावे के रूप में जाना जाता है।

ट्रेडमार्क उल्लंघन का दावा केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब वह पंजीकृत हो और मालिक उल्लंघनों से संबंधित कार्यवाही करता हो। यदि वह पंजीकृत नहीं है, तो व्यापार करने की अनुचित प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए गलत बयानी के आधार पर सामान्य कानून में दावा किया जा सकता है या किसी अन्य कानून के आधार पर दावा किया जा सकता है। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 वह प्रावधान है जो ट्रेडमार्क के उल्लंघन की बात करता है। जब भ्रम अदालत में होता है, तो वादी को अपने ट्रेडमार्क के उल्लंघन को साबित करना होता है। ऐसा करने की प्रक्रिया में, उसे अदालत को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसके पास जो ट्रेडमार्क है, उसने लोगों के बीच एक सामाजिक मानक (स्टैंडर्ड) और महत्व प्राप्त किया है और इसलिए, प्रतिवादी के मार्क पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वादी को उचित आधार भी प्रदान करना चाहिए कि प्रतिवादी के मार्क में उन वस्तुओं या सेवाओं के उपभोक्ताओं के बीच पहेली पैदा करने की संभावना है।

संबंधित अदालत के प्रिंसिपल रजिस्टर द्वारा जारी किया गया प्रत्येक ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के मालिक को बिना किसी डर के इसका उपयोग करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। अदालत जिस स्पष्ट बात पर ध्यान देती है, वह है विवाद में दो मार्क्स के बीच समानता की डिग्री। इसके बाद, जिन अन्य कारकों (फैक्टर) पर ध्यान दिया जाता है, वे हैं विपणन कौशल (मार्केटिंग स्किल), विज्ञापन तकनीक, प्रतिवादी के मार्क को अपनाने का इरादा, उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कौशल आदि। ये अक्सर अदालतों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं।

उपाय

उपाय पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों प्रकार के ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए एक तरीके के रूप में कार्य करते हैं। पहले मामले में, यह कानून की अदालत में उल्लंघन की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक कार्रवाई के रूप में कार्य करता है, जबकि बाद के मामले में, यह उल्लंघन को आम कानून के हाथों में देने में मदद करता है। भारत में, यह ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 और धारा 30 है जो ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए उपाय निर्धारित करती है। नीचे जिन उपायों की चर्चा की गई है, वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अपनाए गए हैं।

  • सिविल उपाय

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 उन लोगों को दिए जाने वाले कुछ सिविल उपाय प्रदान करता है जिनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया गया है। वे:

  1. कानून की अदालत द्वारा निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) या आधिकारिक निर्देश एक सामान्य सिविल उपाय है जिसे प्रदान किया जा सकता है। दो प्रकार के निषेधाज्ञा जो दी जा सकती हैं, वे हैं स्थायी और अस्थायी निषेधाज्ञा। परपेक्चुअल निषेधाज्ञा संबंधित वाद के आधार पर दी जाती है और इसे डिक्री माना जाता है इसलिए यह स्थायी प्रकृति का होता है। एक अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले में, एक निर्दिष्ट समय सीमा विचार में आती है जो इस मामले में अदालत द्वारा मामले के संबंध में अपने अंतिम आदेश पास करने तक होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत भी ऐसा ही कहा गया है। यह बल्कि वाद दायर करने के उद्देश्य को समाप्त कर देता है और इस प्रकार प्रतिवादी को वादी के समान मार्क का उपयोग जारी रखने की अनुमति देता है।
  2. पीड़ित पक्ष द्वारा नुकसान का दावा इस आधार पर किया जा सकता है कि उसके स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क का उपयोग करने का विशेष अधिकार समाप्त हो गया है और इसके कारण उसे या उसके उद्यम को नुकसान हुआ है।
  3. एक सिविल उपाय जिसका अक्सर दावा किया जाता है, वह उल्लंघन किए गए उत्पादों के वितरण (डिलिवरी) या हटाने के आदेश के साथ लाभ खातों को संभालना है।

ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 की धारा 135 एंटोन पिलर ऑर्डर के लिए वैधानिक (स्टेच्यूटरी) पहचान प्रदान करती है जो बदले में प्रतिवादी को अदालत के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) से संपत्ति लेने से रोकता है। सिविल उपाय के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) के रूप में प्रकृति में उल्लंघन करने वाले सामानों या सामग्रियों को सील करने के लिए संबंधित अदालत अक्सर एक स्थानीय आयुक्त (कमिश्नर) की नियुक्ति करती है। इसलिए सिविल उपाय के मामले में, अदालत या तो प्रतिवादी के सामान या सेवाओं को आधार प्रदान करती है जो उपभोक्ताओं के मन में भ्रम पैदा करने के लिए जिम्मेदार है या उसे वादी को हुए नुकसान का भुगतान करता है। कई बार जब सिविल उपाय वादी के नुकसान को पूरा करने में सफल नहीं होते हैं, तो अदालत आपराधिक उपाय का सहारा लेती है।

  • आपराधिक उपाय

यदि हम ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 पर एक नज़र डालते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि ऐसे कई प्रावधान हैं जिन्हें ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए एक आपराधिक उपाय के रूप में गिना जा सकता है। निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं:

  1. अधिनियम की धारा 103 किसी भी व्यक्ति या संस्था के ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए आपराधिक उपाय बताती है जो 6 महीने की कारावास की अवधि निर्धारित करती है जिसे ट्रेडमार्क अधिकारों के उल्लंघन के लिए 3 साल की समय सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।
  2. अधिनियम की धारा 104 दंड के बारे में बात करती है जिसे उल्लंघन के खिलाफ मंजूरी के रूप में प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस धारा में 50 हजार रुपये के जुर्माने का उल्लेख है जिसे ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में 2 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।
  3. इसी अधिनियम की धारा 105 के तहत सजा का एक बड़ा संस्करण (वर्जन) निर्धारित किया गया है।
  4. उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की शक्तियों की जब्ती उपरोक्त प्रावधानों के कुशल अनुकूलन (एडेप्टेशन) के लिए एक आपराधिक उपाय के रूप में की जा सकती है। पुलिस द्वारा की गई यह प्रक्रिया केवल उल्लंघन को साबित करने के उचित आधार के अधीन है।
  • प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) उपाय

यह हमेशा देखा गया है कि सिविल उपाय की तुलना में आपराधिक उपाय बहुत अधिक प्रासंगिक (रिलेवेंट) हैं। सिविल और आपराधिक उपाय के साथ-साथ, ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए एक उपाय के रूप में प्रशासनिक उपाय भी उपलब्ध हैं। प्रशासन के पैलेट के तहत उपलब्ध उपाय नीचे दिए गए हैं:

  1. मूल मार्क के समान एक मार्क का विरोध ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 9(1) या 11 के तहत किया जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो परीक्षक (एग्जामिनर) द्वारा ट्रेडमार्क पंजीकरण पर पूछताछ की जाती है। ट्रेडमार्क विरोध हमेशा तीसरे पक्ष द्वारा दायर किया जाता है, जिससे ट्रेडमार्क जर्नल में मौजूदा ट्रेडमार्क का विरोध पंजीकरण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद होता है।
  2. प्रशासनिक उपाय करने का दूसरा तरीका ट्रेडमार्क को सही करना है जो पहले से पंजीकृत है। यह एक तरह से ट्रेडमार्क के भ्रम को दूर करता है।
  3. जैसा कि उपाय प्रकृति में प्रशासनिक है, यह उल्लंघन किए गए ट्रेडमार्क वाले सामानों की व्यापार गतिविधि में जांच करके किया जाता है। इस प्रकार, झिझक से बचने के लिए आयात के साथ-साथ उन सामानों के निर्यात को भी प्रतिबंधित (रेस्ट्रिक्ट) किया जाता है, जिन पर ट्रेडमार्क का लेबल लगा होता है। ट्रेडमार्क उल्लंघन को रोकने के लिए प्रशासनिक उपाय करने के ये तीन तरीके अक्सर उपयोगी होते हैं।

ऐतिहासिक निर्णय

अदालतों द्वारा कई निर्णय पास किए गए हैं जो ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए उपलब्ध उपायों की नियति को बदलने और अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों के पीछे के इरादे को स्पष्ट रूप से बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे मामलों में से एक डी.एम एंटरटेनमेंट बनाम बेबी गिफ्ट हाउस और अन्य हैं। इस मामले में प्रचार (पब्लिसिटी) अधिकार और खुदरा बिक्री (रिटेलिंग) को लेकर सवाल खड़ा हो गया था। वादी, एक लोकप्रिय गायक दलेर मेहंदी, जिसके पास एक ही नाम की एक कंपनी है, जिसके पास सभी संबद्ध अधिकार हैं, ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी सार्वजनिक व्यक्ति के मिनिएचर खिलौने बनाकर एक अस्वीकृत गतिविधि कर रहा था और बदले में कंपनी और गायक की प्रतिष्ठा पर हानिकारक प्रभाव को प्रोत्साहित कर रहा था। चूंकि पासिंग ऑफ के विवरण को निर्दिष्ट करने वाला कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, अदालत ने उदहारणो पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी द्वारा वादी को 1 लाख रुपये की प्रतिपूरक (कंपेंसेटरी) राशि की घोषणा की थी।

इसके अलावा कोका-कोला कंपनी बनाम बिसलेरी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के प्रसिद्ध मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय इस तथ्य के साथ दृढ़ था कि यदि उल्लंघन की कोई राशि मौजूद है, तो संबंधित वाद पर विचार करने के लिए अदालत का अधिकार क्षेत्र मौजूद होने की संभावना है। एक ब्रांड-नाम माजा के वादी की कंपनी से प्रतिवादी की कंपनी में पास ऑफ होने के भ्रम के साथ, मामले को समाधान के लिए लाया गया था। प्रतिवादी ने घरेलू और विदेशी दोनों देशों में ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा, वह वादी था जिसने स्थायी निषेधाज्ञा दायर की, जिसमे कंपनी को हुए नुकसान का दावा किया गया था। अदालत ने अनुमान लगाया कि अनुमेय (पर्मिसिबल) सीमा से अधिक ट्रेडमार्क के उपयोग के कारण प्रतिवादी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है और इसके परिणामस्वरूप उसने प्रतिवादी के खिलाफ अंतरिम (इंटरिम) निषेधाज्ञा जारी की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेकमाईट्रिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम ऑर्बिट कॉरपोरेट लीजर ट्रैवल्स नामक एक अन्य प्रसिद्ध मामले में स्वीकृति के कानून के आधार पर एक निर्णय की घोषणा की, जिससे प्रतिवादी को अपने ट्रेडमार्क के साथ आगे बढ़ने से रोका नहीं गया। मामले के तथ्य हैं कि जब वादी कंपनी ने यह दावा करते हुए एक वाद दायर किया था कि प्रतिवादी गेटमाईट्रिप नामक मार्क का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वादी ने दावा किया था कि यह मार्क भ्रामक रूप से उनके समान था। लेकिन यह जानते हुए, वादी ने एक दिन तक अपनी गतिविधि को जारी रखा, उसके बाद उन्होंने वाद दायर किया। इस आधार पर अदालत ने वाद रद्द कर दिया और प्रतिवादी को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। यह मामला वास्तव में उल्लेखनीय था क्योंकि इसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वाद पर आगे बढ़ने से पहले जागरूकता और ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए, जब ट्रेडमार्क के उल्लंघन की बात आती है तो अज्ञानता का स्वागत नहीं होता है।

निष्कर्ष

भारत में, दिन-प्रतिदिन ट्रेडमार्क के पंजीकरण की आवश्यकता बढ़ रही है, जो स्पष्ट रूप से लोगों में अपने स्वयं के उत्पादों की सुरक्षा के लिए जागरूकता विकसित करने का संकेत देता है। ट्रेडमार्क उल्लंघन आजकल एक आम दृश्य है। हालांकि इससे निपटने के लिए कई उपाय मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कई को उस तरह से लागू नहीं किया जाता है जैसा उन्हें करना चाहिए। उल्लंघन को खत्म करने के लिए की जा रही हर प्रक्रिया में खामियां अंत में कानून में बाधा डालती हैं। किसी भी प्रकार के ट्रेडमार्क का उल्लंघन व्यक्ति या संस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है जिससे ब्रांड मूल्य कम हो जाता है। प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) उल्लंघन के साथ-साथ अप्रत्यक्ष (इंडायरेक्ट) उल्लंघन भी होता है। यद्यपि अप्रत्यक्ष उल्लंघन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं हैं, देनदारियां (लायबिलिटी) सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) कानून के सिद्धांत का पालन करती हैं। इसलिए, अपने स्वयं के उत्पाद पर किसी भी प्रकार के उल्लंघन का सामना करने से बचने और कानूनी सहायता और मार्गदर्शन के साथ इसे तेजी से दूर करने के लिए व्यक्तियों में थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है।

 

 

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