भारत में अश्लीलता और उसके कानून

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Indian Penal Code
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यह लेख लॉयड लॉ कॉलेज के Mayank Raj Maurya ने लिखा है। यह लेख भारत में अश्लीलता (ऑब्सेनिटी) और उसके कानूनों के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय

हम 20वीं सदी में रह रहे हैं, विकासशील विचारों (डेवलपिंग थॉट्स) और नई संस्कृति के युग में, नई और पुरानी परंपराओं वाले लोगों की अपनी अलग संस्कृति और भावनाओं के साथ, जो हमें समाज का सदस्य बनाता है। किसी व्यक्ति का खुद को या अपने काम को पेश करने का एक अनोखा इशारा किसी को या पूरे समाज को असहज (अनकम्फर्टेबल) कर देता है। लेकिन क्या इशारा वास्तव में किसी की भावनाओं का उल्लंघन कर रहा है या यह खुद को या अपने काम को व्यक्त करने के लिए सिर्फ एक अनोखा या नया विचार है? सोच में यह अंतर अश्लीलता शब्द को अस्पष्ट बना देता है, इसलिए यह जानना बहुत मुश्किल है कि वास्तव में अश्लील (ऑब्सेन) क्या है और क्या नहीं।

अश्लील शब्द लैटिन शब्द ओब्सेनस से आया है जिसका अर्थ है ‘आक्रामक’ विशेष रूप से विनय (मॉडेस्टी)। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अश्लील को “नैतिकता (मोरालिटी) और शालीनता (डिसेंसी) के स्वीकृत मानकों (स्टैंडर्ड) द्वारा आक्रामक या घृणित (मोरालिटी)” के रूप में परिभाषित करती है, जो एक सरल अर्थ के साथ एक साधारण शब्द की तरह दिखता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कानून डिक्शनरी के साथ या कुछ आसान अर्थों के साथ काम नहीं करता है। अश्लील शब्द का अर्थ वकीलों के लिए तय करना उतना आसान नहीं है, अश्लीलता का मापदंड (क्राइटेरिया) तय करना एक चुनौती है। क्योंकि अश्लीलता को परिभाषित करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे- कामुक (लेसिवियस), प्रूरिएंट, भ्रष्ट को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे न्यायपालिका द्वारा व्याख्या (इंटरप्रिटेशन) के लिए जगह छोड़ दी गई है। साहित्य, कला, हावभाव, फिल्म या वीडियो में कोई भी दृश्य भी अश्लील सामग्री के अंतर्गत आता है यदि वे समकालीन (कंटेम्पररी) सामुदायिक मानकों का उल्लंघन करते हैं।

अश्लीलता के परीक्षण

सामग्री या कोई कला या हावभाव वास्तव में अश्लील है या नहीं, इसकी जाँच के लिए मुख्य रूप से तीन परीक्षण हैं।

मिलर परीक्षण

मिलर परीक्षण (टेस्ट) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लागू किया जाने वाला एक प्रसिद्ध परीक्षण है, इसका नाम मिलर बनाम कैलिफोर्निया (1973) में यू.एस. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नाम पर रखा गया है। इस परीक्षा में ऑनलाइन अश्लीलता के मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस मामले में, मेल्विन मिलर ने रेस्टॉरेंट के प्रबंधक (मैनेजर) को पांच अविश्वसनीय (डिस्ट्रस्टफुल) ब्रॉउचर मेल किए, जिसमें विभिन्न यौन (सेक्शुअल) गतिविधियों में लगे पुरुषों और महिलाओं के विशिष्ट चित्र थे। प्रबंधक द्वारा मेल पढ़ने के बाद, उन्होंने मिस्टर मिलर के खिलाफ अश्लीलता का मामला दर्ज किया और उन पर कैलिफोर्निया कानून का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया गया। मिलर परीक्षण के तीन भाग हैं। वे है:

  • औसत (एवरेज) व्यक्ति, समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करते हुए, उस काम को समग्र (हॉल) रूप से लेता है, जो वास्तविक हित के लिए अपील करता है।
  • चाहे कार्य स्पष्ट रूप से आक्रामक तरीके से चित्रित या वर्णन करता हो, यौन आचरण (कंडक्ट) विशेष रूप से लागू किये गए राज्य कानून द्वारा परिभाषित किया गया है।
  • समग्र रूप से लिया गया कार्य गंभीर साहित्यिक (लिटरेरी), कलात्मक (आर्टिस्टिक), राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य से कम है।

तीनों शर्तें पूरी होने पर ही काम को अश्लील माना जाता है। इस परीक्षण के पहले दो पॉइंट्स समुदाय के मानकों के लिए हैं, और अंतिम पॉइंट समग्र रूप से यूनाइटेड स्टेट के एक व्यक्ति के लिए है।

हिकलिन परीक्षण

यह परीक्षा अश्लीलता के लिए एक कानूनी परीक्षा है जो अंग्रेजी मामले रेजिना बनाम हिकलिन (1868) से आई है। यह मामला पूरी तरह से “अश्लील” शब्द की व्याख्या पर आधारित है। यह परीक्षण बहुत लिबरल है, इस परीक्षण में हेनरी स्कॉट, जिन्होंने “द कन्फेशनल अनमास्क्ड” शीर्षक से एंटी-कैथोलिक पैंपलेट्स की प्रतियां (कॉपी) फिर से बेचीं, रोमिश प्रीस्टहुड की अपवित्रता (डिफाइलमेंट), इकबालिया (कंफेशनल) बयान के अधर्म (इनिक्विटी) और महिलाओं के स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) के सवालों को दिखाया गया। जब पैंपलेट्स को अश्लील के रूप में नष्ट करने का आदेश दिया गया, तो रिकॉर्डर जैसे आदेशों के प्रभारी नौकरशाह बेंजामिन हिकलिन ने विनाश के आदेश को रद्द कर दिया। हिकलिन ने माना कि स्कॉट का उद्देश्य सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करना नहीं था बल्कि कैथोलिक चर्च से संबंधित प्रमुख मुद्दों को उजागर करना था; इसलिए स्कॉट का इरादा निर्दोष था। लॉर्ड चीफ अलेक्जेंडर कॉकबर्न, क्वीन्स बेंच के कोर्ट के लिए लिखते हुए, अश्लीलता की एक व्यापक परिभाषा, यह पता लगाने पर आधारित है कि “क्या मामले की प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट करने की है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों (इम्मोरल इन्फ्लुएंस) के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में एक प्रकाशन है इस प्रकार गिर सकता है”।

हिकलिन परीक्षण को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाम वन बुक कॉलेड यूलिसिस, 1933 में एक अंग्रेजी मामले से लिया गया था, जिसे एक जिला न्यायाधीश ने जेम्स जॉयस के “यूलिसिस” को अमेरिका में बेचने की अनुमति देने की अनुमति दी थी। न्यायाधीश जॉन एम. वूस्ली ने पूरे काम के साहित्यिक मूल्य (लिटरेरी वैल्यू) और औसत यौन प्रवृत्ति (एवरेज सेक्स इंस्टिंक्टस) वाले व्यक्ति पर इसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। उस समय, अश्लील शब्द को यौन आवेग (सेक्स इंपल्शन) को लीड करने या यौन रूप से अशुद्ध और कामातुर (सैलेशियस) विचारों को जन्म देने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। यू.एस. की सरकार ने वूल्सी के फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन यू.एस. कोर्ट ने उनके इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि यूलिसिस की किताब अश्लील सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है।

सामुदायिक मानक परीक्षण 

यह परीक्षण भारत में लागू किया गया था। सामुदायिक मानक परीक्षण कहता है कि कला या कोई इशारा या सामग्री तभी अश्लील होती है जब समग्र रूप से प्रमुख विषय समकालीन सामुदायिक मानकों के विपरीत हो।

भारत में अश्लीलता विरोधी कानून (एंटी-ऑब्सेनिटी लॉ इन इंडिया)

अश्लीलता से निपटने के लिए भारत में कई कानून हैं, कुछ कानून औपनिवेशिक काल (कोलोनियल टाइम्स) से बहुत पुराने थे, जिनकी जड़ें विक्टोरियन युग में थीं, लेकिन इन सभी कानूनों के बाद भी, यह भेद करना बहुत कठिन है कि क्या अश्लील है और क्या नहीं। सभी कानूनों पर नीचे चर्चा की गई है:

इंडियन पीनल कोड 1860

आई.पी.सी की धारा 292 और 293 अश्लील पुस्तकों, पैंपलेट के प्रकाशन (पब्लिकेशन) और बिक्री पर रोक लगाती है, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिनिधित्व जिसे ‘कामुक या  प्रूरिएंट हितों (इंटरेस्ट) के लिए अपील’ माना जाएगा, जिसमें अश्लील विज्ञापन शामिल हो सकते हैं।

धारा 294 अश्लील कार्य और गाने पर रोक लगाता हैं। जो भी, दूसरों की झुंझलाहट (अन्नोयेंस) के लिए:

  • क्या किसी सार्वजनिक परिसर (पर्मिसेस) में कोई अश्लील कार्य करता है, या
  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत, अशिष्ट (वुल्गर) शब्द, संकेत, पाठ या उच्चारण करता है।

उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

इंडीसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन एक्ट), 1986

यह एक्ट महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को दंडित करता है, जिसका अर्थ है “महिलाओं की आकृति के किसी अन्य तरीके से चित्रण; उसे या उसके किसी अन्य भाग से इस तरह से कि महिलाओं के लिए अभद्र, या अपमानजनक, या उन्हें बदनाम करने का प्रभाव पड़ता है, या सार्वजनिक गुण या नैतिकता से वंचित, भ्रष्ट या घायल होने की संभावना है।

सजा

  • पहला अपराध: 2 साल तक की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना।
  • दोबारा अपराध : 5 साल तक की कैद और 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।

इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (अमेंडमेंट) एक्ट, 2008

धारा 67 (A) यह स्पष्ट करती है कि सोशल मीडिया साइट पर यौन सामग्री के प्रकाशन से सजा होगी।

सजा

  • पहला अपराध: 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ।
  • दोबारा अपराध : 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने के साथ।

संशोधन (अमेंडमेंट) की धारा 67 (B) भारत में बाल आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो बाल अश्लीलता के खिलाफ है, यह कानून यह स्पष्ट करता है कि न केवल प्रकाशन, देखना बल्कि ऐसी अश्लील सामग्री का कब्जा भी दंडनीय है।

सजा

  • पहला अपराध: 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ।
  • दोबारा अपराध : 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने के साथ।

यंग पर्संस (हार्मफुल पब्लिकेशन) एक्ट्स, 1956

यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से विज्ञापन करता है या बताता है कि किसी भी व्यक्ति से या उसके माध्यम से हानिकारक प्रकाशन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वह दंडनीय होगा।

सजा

कारावास 6 माह तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते है।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन

एनएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ मिलकर विज्ञापनों में महिलाओं की गरिमा (डिग्निटी) की रक्षा करने की शक्ति रखता है।

एनएचआरसी एक्ट की धारा 2 (d) में कहा गया है कि मानव अधिकार का अर्थ संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों (कॉन्ट्रैक्ट) में शामिल और भारत में अदालतों द्वारा अधिकार लागू किया गया है।

संबंधित केस लॉ

भारत में अश्लीलता से संबंधित कई केस लॉ हैं। कई अन्य अवधारणाओं (कांसेप्ट) और परंपराओं की तरह, हर मामले में अश्लीलता का अर्थ बदल जाता है। अश्लीलता के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण और हाल के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

  • एक युवा आइकन, अभिनेता और मॉडल, मिलिंद सोमन ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह राज्य के गोवा समुद्र तट पर अपने जन्मदिन को एक कैप्शन के साथ चिह्नित करने के लिए नग्न दौड़ रहे हैं – मुझे जन्मदिन मुबारक हो, 55 और दौड़ते हुए। उन्हें गोवा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य को बढ़ावा देने के लिए आई.पी.सी की धारा 294 और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रकाशन के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके अनुसार, वह अपनी फिटनेस को बढ़ावा दे रहा था।
  • हाल ही में, गोवा पुलिस ने अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे और उनके पति को सरकारी संपत्ति पर कथित रूप से अतिक्रमण करने और दक्षिण गोवा में एक बांध पर एक आपत्तिजनक वीडियो शूट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
  • 2018 में, अश्लीलता एआईबी रोस्ट अश्लीलता मामले से संबंधित एक मामला था, जिसमें रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण और प्रसिद्ध निर्देशक करण जौहर जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों और कई अन्य लोगों पर अश्लीलता के मामले में आरोप लगाया गया था।

अश्लीलता से संबंधित कुछ प्रसिद्ध लैंडमार्क जजमेंट का उल्लेख नीचे किया गया है:

अवीक सरकार बनाम स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल, इस मामले में एक जर्मन पत्रिका ने एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर की एक तस्वीर प्रकाशित की, जो अपनी मंगेतर बारबरा फेल्टस के साथ नग्न (न्यूड) पोज दे रही थी, एक अभिनेत्री अपने स्तनों (ब्रेस्ट) को अपने हाथों से ढक रही थी। तस्वीर फेल्टस के पिता ने ली थी। जिस लेख में यह तस्वीर थी, उसे भारतीय अखबारों और पत्रिकाओं में दोबारा प्रकाशित किया गया। इसके बाद अखबार के खिलाफ आई.पी.सी की धारा 292 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सामुदायिक मानक परीक्षण लागू करने के बाद, बोरिस बेकर की अपनी मंगेतर के साथ अर्ध-नग्न (हाफ-न्यूड) तस्वीर अश्लील नहीं थी, और इसका कारण यह है कि तस्वीर अश्लील नहीं है क्योंकि इसने यौन जुनून को उत्तेजित (एक्साइट) नहीं किया या लोगों के दिमाग को भ्रष्ट नहीं किया है।

रंजीत डी. उदेशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964, इस मामले में, रंजीत डी. उदेशी किताबों की दुकान के मालिकों में से एक है। उस समय लेडी चटर्ले लवर नाम की एक किताब थी, जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि किताब में कुछ अश्लील सामग्री थी और उसे किताब की कुछ प्रतियां मिलीं। वह आई.पी.सी की धारा 292 के तहत दोषी थे, उच्चतम न्यायालय (हाइएस्ट कोर्ट) में अपनी अपील में उन्होंने तर्क दिया कि: 

  1. धारा शून्य थी क्योंकि इसने भारत के संविधान के आर्टिकल 19 (1) (a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया था। 
  2. भले ही धारा वैध हो, पुस्तक अश्लील सामग्री नहीं थी। 
  3. वादी (प्लेंटिफ) द्वारा यह इंगित (पॉइंटेड) किया जाना चाहिए कि उसने खरीदार को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से पुस्तक बेची थी और वह जानता था कि पुस्तक अश्लील नहीं थी।

निष्कर्ष

अश्लीलता शब्द उन शब्दों में से एक है जिसका अर्थ अस्पष्ट है या हमारे भारतीय कानून में स्पष्ट नहीं है। अश्लील सामग्री क्या है या नहीं यह पूरी तरह से वकीलों और न्यायाधीशों पर निर्भर करता है और वे अश्लील शब्द की व्याख्या कैसे करते हैं। यह सच है कि अश्लीलता शब्द की परिभाषा समय-समय पर बदलती रहती है। वर्तमान समय में जो अश्लील है उसे भविष्य में अश्लील नहीं माना जाना चाहिए। हम जानते हैं कि कानूनों को समय-समय पर बदलना पड़ता है लेकिन अश्लीलता की उचित परिभाषा की आवश्यकता है। वर्तमान समय में यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में फिल्मों, वेब शो, कला, तस्वीर या चित्र, साहित्य में अश्लीलता की उचित डिग्री अभी तक परिभाषित नहीं की गई है।

हमारे देश में, जहां अनेक धर्म और संस्कृतियां मौजूद हैं, उनमें संघर्ष होना लाजमी है। जब किसी की संस्कृति या धर्म से संबंधित इस प्रकार के मुद्दों को छुआ जाता है और कलाकार इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उन्हें केवल इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि ये गंभीर मुद्दे हैं और वे कुछ समूहों या समुदायों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। कला, साहित्य आदि से संबंधित सभी कार्य लोगों में घृणा उत्पन्न नहीं करते हैं। कभी-कभी हमारे समाज में तनाव को कम करने के लिए लोगों को सूक्ष्म और कोमल तरीके से शिक्षित करना आवश्यक होता है।

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