क्या आपराधिक मानहानि कानून अनुच्छेद 19 और प्रतिष्ठा के अधिकार के खिलाफ है 

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Criminal Law

यह लेख Gagandeep Singh Narula द्वारा लिखा गया है, जो लॉसीखो से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड नेगोशिएशन में एडवांस डिप्लोमा कर रहे हैं। इसे Ojuswi (एसोसिएट, लॉसीखो) द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। यह  लेख मानहानि और संवैधानिक अधिकारों के बीच सामंजस्य (हार्मोनी) बनाए रखने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है और मानहानि परिदृश्यों (सिनेरियो) के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दायर कुछ निर्णयों का विस्तार भी इस लेख में किया गया है। इस लेख का अनुवाद Shubhya Paliwal द्वारा किया गया है।

परिचय 

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को संरक्षित और अप्रभावित रखने का अधिकार है। आखिर लोग जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वह है उनकी प्रतिष्ठा। यह किसी भी अन्य मूर्त (टेंजिबल) संपत्ति की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मानहानि (डिफामेशन) का अर्थ होता है व्यक्ति की जानकारी या सहमति के बिना झूठी घोषणा के कारण उसके सम्मान को हानि पहुंचाना। इसके बावजूद, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या बदनाम करने के इरादे से केवल गुस्से में शब्दों का उच्चारण मानहानि नहीं होगा। बढ़ते मीडिया उन्माद (फ्रेंजी) ने सार्वजनिक क्षमता वाले व्यक्तियों के मन में यह आशंका पैदा कर दी है कि उनके बयान तनाव पैदा कर सकते हैं या उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं।

पूर्वगामी चर्चाओं के आलोक में, यह लेख भारत में मानहानि के तत्वों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में इसके विश्लेषण (अनुच्छेद 19) और इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ  के मामले का वर्णन करते हुए परिभाषित और विस्तारित करता है। इसके अलावा, यह मानहानि और संवैधानिक अधिकारों के बीच सामंजस्य (हार्मोनी) बनाए रखने की आवश्यकता को भी प्रदर्शित करता है। इसके बाद मानहानि परिदृश्यों (सिनेरियो) के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दायर कुछ निर्णयों का विस्तार भी इस लेख में किया गया है।

मानहानि और उसके घटक

कानून में मानहानि समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को खराब करने के इरादे से किसी तीसरे पक्ष को गलत बयान देकर दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करने का एक साधन है। मानहानि साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रकाशन गलत हो और कथित मानहानि वाले व्यक्ति की सहमति के बिना हो।

मानहानि की श्रेणियाँ 

निंदलेख (लिबल)

इसे कानूनी औचित्य (जस्टिफिकेशन) के बिना मानहानि और झूठे बयानों की स्थायी उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें लेखन, छपाई, कार्टून, पुतले आदि शामिल हैं। यह कार्रवाई योग्य है और इसे अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। निंदलेख के वाद में सामान्य के साथ-साथ विशेष नुकसान की भरपाई करते हैं। पूर्व में प्रतिष्ठा का नुकसान होता है, जबकि बाद में आर्थिक नुकसान होता है।

मौखिक निंदा (स्लेंडर)

इसे एक मानहानिकारक बयान की सार्वजनिक घोषणा या एक क्षणिक (ट्रांसिएंट) रूप में दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों के पारित होने के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह दृश्यमान हो या श्रव्य (ऑडिबल), जैसे इशारों, फुफकारना, और इसी तरह की अन्य चीज़े। यह तभी कार्रवाई योग्य है जब कथित व्यक्ति के पास अदालत में याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत हों। जब आप मुकदमा दायर करते हैं, तो आपको केवल आर्थिक नुकसान के लिए पैसा वापस मिल सकता है।

अंग्रेजी कानून की नजर में “निंदलेख एक आपराधिक अपराध है जबकि मौखिक निंदा एक दीवानी (सिविल) अपराध है”। अंग्रेजी कानून के विपरीत, भारतीय कानून निंदलेख और मौखिक निंदा के बीच अंतर नहीं करता है और दोनों को आपराधिक अपराध माना जाता है, जैसा कि बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था।

भारत में मानहानि कानून

जैसा कि पहले कहा गया है, भारत में निंदलेख और मौखिक निंदा दोनों को आपराधिक अपराध माना जाता है। इस प्रकार, वे आपराधिक और दीवानी श्रेणियों में विभाजित हैं।

अपराध के रूप में मानहानि

भारतीय दंड संहिता 1860 (आईपीसी) के तहत धारा 499-502 के साथ अध्याय 21 मानहानि के अपराध के बारे में बात करता है। कुछ अन्य धाराएं भी मौजूद हैं जो राज्य के खिलाफ मानहानि से निपटती हैं, जैसे कि धारा 124A (देशद्रोह) और धारा 295A, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले अभद्र भाषा से संबंधित है। आईपीसी की धारा 499 के अनुसार मानहानि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि:

  • शब्दों के माध्यम से (बोली या लिखित), संकेत, या दृश्य प्रतिनिधित्व;
  • जो किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रकाशित या बोले गए आरोप हैं;
  • यदि आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बोले या प्रकाशित किए जाते है जिससे यह ज्ञान या विश्वास करने के कारण से संबंधित है कि यह उस व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा जिससे वह संबंधित है।

मानहानि की सजा 

यह आईपीसी के अध्याय 21 की धारा 500, 501 और 502 के तहत शासित है। सीआरपीसी, 1973 के अनुसार अपराध गैर-संज्ञेय (कॉग्निजेबल) और जमानती (बेलेबल) है। आईपीसी की धारा 500 में किसी भी बदनाम पदार्थ की बिक्री को प्रकाशित या संचालित करना, और जहां यह मानने का पर्याप्त कारण है कि ऐसा मामला मानहानिकारक है के लिए 2 साल की अवधि के कारावास, या जुर्माना, या दोनों, की सजा का प्रावधान है।

धारा 500 के दायरे पर प्रकाश डालने के लिए सुभाष शाह बनाम के शंकर भट्ट (1993) का मामला प्रासंगिक है। यहां, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के बारे में अपने प्रकाशन में एक मानहानिकारक सूचना लिखी, जो एक व्यवसायी परिवार से प्रथम श्रेणी का अधिकारी है। प्रतिवादी की सजा के बाद, उसे 2 महीने के कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

धारा 501 छपी हुई मानहानिकारक सामग्री की जाँच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति ने इसे छापा है उसे दंडित किया जाए। द एडिटर, डेक्कन हेराल्ड बनाम प्रोफेसर एम.एस. रामाराजू (2005) के मामले में, याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए समाचार छापा कि एक लॉ कॉलेज में  जांच के दौरान, एक छात्र को लॉज में परीक्षा लिखते हुए पकड़े जाने के बाद वहां के प्रिंसिपल और दो स्टाफ सदस्यों को विजिलेंस स्क्वैड द्वारा निलंबित कर दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 200 के अनुसार, प्रतिवादी ने आरोपी के खिलाफ मानहानि की एक निजी शिकायत दर्ज की। लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय के अनुसार, याचिकाकर्ता की कार्रवाई आईपीसी की धारा 500 या 501 के तहत अपराध नहीं है।

धारा 502 किसी भी छपी हुई जानकारी की बिक्री से संबंधित है जो मानहानिकारक है। बी.आर.के मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2013) में, एक समाचार पत्र के संपादक ने प्रकाशन से पहले सत्यापन (वेरिफिकेशन) के बिना अपमानजनक टिप्पणियां प्रकाशित कीं। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 500, 501 और 502 के साथ-साथ धारा 34 के तहत लगे आरोपों को सही पाया और संपादक को जिम्मेदार ठहराया।

टॉर्ट के रूप में मानहानि (दीवानी कानून)

मानहानि की इस श्रेणी में निंदलेख (यानी, लिखित मानहानि) पर विचार करना शामिल है न कि मौखिक निंदा। बयान को अश्लील और अपमानजनक साबित करने के लिए झूठा, लिखित और मानहानिकारक होना चाहिए। यह भी नोट किया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि की गई है वह जीवित होना चाहिए अन्यथा मानहानि का पहलू टॉर्ट के रूप में लागू नहीं होता है। सामान्य तौर पर, यह कहने का अनुवाद करता है कि मृत व्यक्ति को बदनाम करना एक टॉर्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी मृत व्यक्ति को बदनाम किया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मानहानिकारक बयान किसी मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी की प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से नुकसान पहुंचाता है, तो वादी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

इसके अलावा, लिखित रूप में बदनाम होने के डर से कोई व्यक्ति ऐसे प्रकाशन को प्रतिबंधित करने के लिए व्यादेश की मांग कर सकता है। हालांकि, व्यादेश देने का निर्णय अदालत की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यादेश से संबंधित मामलों का अध्ययन बोनार्ड बनाम पेरीमैन और खुशवंत सिंह बनाम मेनका गांधी, और अन्य 1891 के मामले में किया जा सकता है।

मानहानि कानूनों के दायरे में सबसे “चर्चित” फैसलों में से एक राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी और तमिलनाडु सरकार का मामला था।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ-वाद-विवाद और न्यायिक हस्तक्षेप (2016) 

सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि जयललिता 2014 में भ्रष्ट थीं। तमिलनाडु सरकार ने बाद में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उसके बाद, डॉ. स्वामी और अन्य राजनेताओं ने मानहानि को अपराध से मुक्त करने और नागरिक उपचार को महत्व देने और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजे की मांग करते हुए याचिकाएं दायर कीं। निम्नलिखित याचिकाएं शामिल हैं:

  • आईपीसी, 1860 की धारा 499 और 500 को असंवैधानिक घोषित करना।
  • सीआरपीसी, 1973 की धारा 199(2) को असंवैधानिक घोषित करना। ये प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) से परे हैं।
  • ये धाराएं लोकतंत्र के तत्वों को बांधते हैं – सार्वजनिक आलोचना और राय – जिसके परिणामस्वरूप अस्वस्थ लोकतांत्रिक सरकार होती है।
  • प्रतिष्ठा में छिपे व्यक्तिगत हित का व्यापक सार्वजनिक हित पर अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि सामूहिक हित व्यक्तिगत हितों के बजाय लोकतंत्र में प्रमुख कारक है।

इस मामले में दिए गए फैसलों का नेतृत्व न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और सी. पंत की खंडपीठ ने किया, जहां न्यायाधीशों ने आईपीसी की धारा 499 और 500 और सीआरपीसी, 1973 की धारा 199 की वैधता को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता इस प्रकार हैं:

  • चूंकि मानहानि में दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की कार्यवाही शामिल है, इसलिए अनुच्छेद 19(2) के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए कानून की सावधानीपूर्वक व्याख्या करना आवश्यक है। यह कानूनी कहावत “नोसिटुर ए सोकिस” पर आधारित है, जो निर्माण के नियम को दर्शाती है। यह कानून की व्याख्या करने के लिए अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के नियमों में से एक है।
  • लोकतंत्र में, एक व्यक्ति को दूसरे की आलोचना करने और असहमत होने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रतिबंधित है।
  • प्रतिबंधों की आनुपातिकता (प्रापोर्सनैलिटी) को जनता के हित के दृष्टिकोण से मापा जाता है, न कि उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से, जिस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
  • उपरोक्त प्रतिक्रियाओं को लागू करते हुए, अदालत ने आपराधिक मानहानि कानूनों को उचित माना।

मानहानि के संबंध में अनुच्छेद 21 और  19(1) के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता 

उच्चतम न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 499 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और आईपीसी, 1860 के प्रावधानों को पूरी तरह से बरकरार रखा। अदालत ने माना कि प्रतिष्ठा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित था, जो राज्य द्वारा हस्तक्षेप के खिलाफ “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता” की रक्षा करता है।

कभी-कभी, अनुच्छेद 21 को किसी की प्रतिष्ठा को बदनाम करने या खराब करने के लिए तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसे संवैधानिक अधिकारों के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा माना जा सकता है। इसके बावजूद, न्यायालय ने घोषणा की कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिष्ठा के अधिकार (अनुच्छेद 21) के खिलाफ संतुलित होना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि आपराधिक मानहानि संवैधानिक है जब तक कि पीड़ित की प्रतिष्ठा को मुक्त भाषण की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाता है। यह ध्यान दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय का हमेशा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ एक द्विपक्षीय संबंध रहा है, मुक्त भाषण को एक अधिकार से ज्यादा एक झुंझलाहट (एनोयेंस) के रूप में माना जाता था। मानहानि कानून का फैसला उस लंबे, दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास को जारी रखता है।

मानहानि से संबंधित कुछ पूर्व मामले

एल. नंदगोपाल यादव बनाम उदय प्रताप (2022)

इस मामले में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में प्रतिवादियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत अपराध की शिकायत दर्ज कराई थी। कारण यह है कि प्रतिवादी ने तमिल दैनिक “मलाई मलार” में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें याचिकाकर्ता को उसके पद से हटाने की बात कही गई थी। जानकारी को जनता द्वारा पढ़ा गया और याचिकाकर्ता के लिए शर्मिंदगी और अपमान की भावना पैदा हुई।

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सबमिशन और सामग्री पर विचार करने के बाद, उसने याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत को खारिज करने में निचली अदालत के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया और आपराधिक पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका खारिज कर दी गई।

तारिका लकरा बनाम दिल्ली एनसीटी और अन्य  (2021)

इस मामले में याचिकाकर्ता ने 40 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354B/499/500/501/502 और एससी/एसटी अधिनियम, 1989 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में याचिकाकर्ता को जाति और गंदे शब्दों से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे जमीन से घसीटा जा रहा था, प्रेस में बयान दिया जा रहा था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक मानहानिकारक झूठे आरोप जारी किए जा रहे थे, इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीने के उसके अधिकार को नुकसान पहुँचा था। चूंकि प्रतिवादी पहले ही कानूनी प्रक्रिया अपनाकर संबंधित क्षेत्र में शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, जो मानहानि का अपराध नहीं हो सकता, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने तदनुसार याचिका खारिज कर दी थी।

एस सेल्वम बनाम भारत संघ (2022)

इस मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता, जो तमिल दैनिक पत्र का प्रकाशक है, पर प्रतिवादी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 501 के तहत मानहानिकारक और कथित रूप से दंडनीय जानकारी प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है, जिससे याचिकाकर्ता के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है। 

भारतीय प्रकाशन उद्योग पर मानहानि का प्रभाव

मानहानि ने प्रकाशन और सामग्री उद्योगों पर कब्जा कर लिया है। कुछ साल पहले, राजनीतिक पत्रकार, सेल्वी जे. जयललिता द्वारा लिखित “जयललिता – ए पोर्ट्रेट” नामक एक पुस्तक को मानहानि के एक कार्य के रूप में प्रकाशित होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने जयललिता की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने और उनके निजता के अधिकार के उल्लंघन की आशंका से पुस्तक के प्रकाशन के खिलाफ व्यादेश दिया। न्यायालय ने माना कि पुस्तक की सामग्री का उचित सत्यापन नहीं किया गया था, इस प्रकार इस अवधारणा को संतुष्ट करता है कि आपराधिक मानहानि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। प्रियंका पाठक द्वारा लिखित “गॉडमैन टू टाइकून: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव” नामक एक अन्य पुस्तक को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि और झूठी सामग्री के जवाब में प्रतिबंधित कर दिया था, इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया।

पूर्वगामी सामग्री के आधार पर मानहानि, अनुच्छेद 19 (1) और अनुच्छेद 21

अदालत ने मानहानि और भाषण और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ निष्कर्ष निम्नानुसार निकाले है:

  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच सामंजस्य और संतुलन होना चाहिए, क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत पर किसी की अखंडता (इंटीग्रिटी) और प्रतिष्ठा को बदनाम करना गैरकानूनी है।
  • प्रकाशन उद्योग में मानहानि के उपरोक्त मामले में, याचिकाकर्ता एक सार्वजनिक हस्ती है, वह लेखक और प्रकाशक को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं देता है।
  • अदालत ने मानहानि के परीक्षण का भी फैसला किया, जो पूरी तरह से मूल लेखक के विचारों पर आधारित है, और यह कि लेखक मुख्य रूप से इस तरह की सामग्री के लिए जिम्मेदार है यदि मानहानि और निंदात्मक पाया जाता है।

निष्कर्ष 

यह लेख आपराधिक मानहानि के मामलों के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन), बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) और प्रतिष्ठा के अधिकार (अनुच्छेद 21) के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। विभिन्न मामलों में व्यक्त सर्वोच्च न्यायालय का तर्क यह है कि किसी की प्रतिष्ठा को दूसरे के स्वतंत्र भाषण की वेदी पर सूली पर चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दोनों को तालमेल बिठाने की जरूरत है। यह भी नोट किया गया है कि आपराधिक मानहानि को राजनेताओं के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और लोगों को अन्य लोगों की आवाज को दूर करने के लिए प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपराधिक मानहानि के दुरूपयोग से बचने के लिए अनावश्यक शिकायतों को तब तक दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि साक्ष्य प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) न हो।

 

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