प्रतिफल के बिना समझौतों की वैधता

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Indian Contract Act
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यह लेख आरटीएमएनयु बाबासाहेब अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, नागपुर से Dnyaneshwari Patil द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, वह ‘कोई प्रतिफल (कन्सिडरेशन) नहीं, कोई अनुबंध नहीं’ के नियम के अपवादों पर चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अनुसार, समझौतों को एक वैध अनुबंध माना जाता है यदि वे अनुबंध के लिए सक्षम पार्टियों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध प्रतिफल के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और कानून द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं। यह धारा एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताओं को निर्धारित करती है। इस प्रकार, प्रतिफल, अनुबंध का एक अभिन्न अंग है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 और धारा 25 के अनुसार, अनुबंध बिना प्रतिफल के शून्य है, इसलिए नियम “कोई प्रतिफल नहीं, कोई अनुबंध नहीं” है। हालांकि, अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के तहत अपवादों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत बिना प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य नहीं होगा।

‘कोई प्रतिफल नहीं, कोई अनुबंध नहीं’ नियम के अपवाद

अधिनियम की धारा 25 कुछ अपवादों को निर्धारित करती है, जहां बिना प्रतिफल के अनुबंध शून्य नहीं होता है। धारा 25 के अनुसार, बिना प्रतिफल के किया गया समझौता तब तक अमान्य है जब तक:

  1. यह लिखित और पंजीकृत (रेजिस्टर्ड) अनुबंध है।
  2. यह किसी को अतीत में वचनदाता (प्रोमिसर) के प्रति उसकी स्वैच्छिक सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए है।
  3. यह लिखित रूप में किया गया एक वादा है, जो कि सीमा के कानून (लॉ ऑफ़ लिमिटेशन) द्वारा वर्जित ऋण के पूरे या किसी भी हिस्से का भुगतान करने के लिए है।

ध्यान दें:

  1. यह धारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपहारों के हस्तांतरण (ट्रांसफर ऑफ़ गिफ्ट्स) में इसकी वैधता को प्रभावित नहीं करती है।
  2. प्रतिफल की अपर्याप्तता इस धारा के तहत अनुबंध को शून्य नहीं बनाती है। हालांकि, यह जांचने के लिए कि क्या सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी, प्रतिफल की अपर्याप्तता पर विचार किया जाएगा।

प्राकृतिक प्रेम और स्नेह (नैचूरल लव एंड अफेक्शन)

धारा 25(1) में कहा गया है कि: “यह [दस्तावेजों] के पंजीकरण के लिए कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत लिखित और पंजीकृत है और प्रत्येक के निकट संबंध में खड़े पक्षों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण बनाया गया है”।

इस धारा के अंतर्गत यह प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक प्रेम और स्नेह का अर्थ क्या है? अनुबंध अधिनियम अस्पष्ट शब्द के संबंध में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है, और न ही अदालत और न ही कोई भी इसकी सटीक व्याख्या तय कर सकता है। जो लोग रक्त या विवाह से संबंधित हैं, उनके बीच कुछ हद तक सहज प्रेम और स्नेह मिलेगा। लेकिन यह सभी परिस्थितियों के लिए समान नहीं है। पार्टियों के बीच निकट संबंधों के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि उनके बीच स्नेह है। इसलिए, शब्द व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) है, जिसे उचित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और इसलिए कोई भी आसानी से इसका लाभ उठा सकता है।

राजलुखी डाबी बनाम भूतनाथ मुखर्जी (1900) के मामले में, प्रतिवादी, वादी के पति ने उसे भरण-पोषण के लिए हर महीने राशि का भुगतान करने का वादा किया था। इस समझौते को एक पंजीकृत दस्तावेज के तहत बनाया गया था जिसमें दोनों के बीच कुछ झगड़े और असहमति भी बताई गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने समझौते को उक्त धारा के अपवादों में से एक के रूप में मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उन झगड़ों के कारण उनके बीच प्यार और स्नेह का कोई निशान नहीं मिला, जो उन्हें अलग होने के लिए मजबूर करते थे।

हालांकि, भिवा बनाम शिवराम (1899) के मामले में, दो भाइयों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ और उनमें से एक हार गया। हालांकि, प्रतिवादी लिखित रूप में उसी संपत्ति का आधा हिस्सा देने के लिए सहमत हो गया। इसलिए, वर्तमान वाद को आधा हिस्सा प्राप्त करने के लिए लाया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि भाई के साथ सुलह करने के लिए, प्रतिवादी उसे प्यार और स्नेह से संपत्ति का हिस्सा देने को तैयार था और इस तरह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 को आकर्षित किया था।

मनाली सिंघल बनाम रवि सिंघल (1998) के मामले में, पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए प्रतिवादी और वादी द्वारा एक पारिवारिक समझौता किया गया था। प्रतिवादी ने बाद में इसका समर्थन किया और माना कि यह बिना प्रतिफल के था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि समझौता लागू करने योग्य है क्योंकि यह कलह को समाप्त करके पारिवारिक सद्भाव से मन की शांति प्राप्त करने के लिए था। इस प्रकार, इसे प्रतिफल या प्रेम और स्नेह के रूप में माना जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि “परिवार” शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के समूह के संकीर्ण अर्थ में नहीं लगाया जाना चाहिए, जिन्हें कानून में उत्तराधिकार के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है या विवाद आदि में संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा है, लेकिन इस तरह के समझौते पर प्रतिफल करने से एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाले व्यक्तियों के बीच मैत्री (एमिटी) स्थापित होने की उम्मीद है।

राधाकृष्ण जोशी बनाम सिंडिकेट बैंक (2006) के मामले में, वादी ने प्रतिवादी के बेटे को ऋण दिया, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। प्रतिवादी ने ऋण का भुगतान करने के लिए स्वीकार करने वाले दस्तावेजों को निष्पादित (एक्जीक्यूट) किया, भले ही वह गारंटर नहीं था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रकृति माता-पिता को बच्चों के लिए प्रदान करने के लिए बाध्य करती है; इसलिए, ऋण का भुगतान करने के लिए पिता द्वारा दिया गया वचन एक उचित प्रतिफल है।

विगत स्वैच्छिक सेवा (पास्ट वोलंटरी सर्विसेज)

धारा 25(2) में कहा गया है कि: “यह पूरी तरह से या आंशिक रूप से किए गए किसी चीज़ के लिए क्षतिपूर्ति करने का वादा है, एक व्यक्ति जो पहले से ही स्वेच्छा से वचनदाता के लिए कुछ कर चुका है या ऐसा कुछ जो वचनदाता कानूनी रूप से करने के लिए मजबूर था”।

इसका मतलब है कि विगत स्वैच्छिक सेवा के लिए भुगतान करने का वादा बाध्यकारी है। उपखंड की कुछ अनिवार्यताओं में शामिल हैं: प्रदान की गई सेवा को स्वेच्छा से अतीत में अपवाद को आकर्षित करने के लिए किया जाना चाहिए, प्रदान की गई सेवा वचनदाता को होनी चाहिए, सेवा प्रदान करने पर वचनदाता मौजूद था, और वचनदाता स्वेच्छा से क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है।

टी वी कृष्णा अय्यर बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ़ केप कोमोरिन जनरल ट्रैफिक कंपनी (1951) में, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बोनस का भुगतान धारा 25 के तहत अपवाद को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि कर्मचारी मजदूरी के बदले में सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि स्वैच्छिक नहीं था। इस प्रकार, विगत स्वैच्छिक सेवाओं के आधार पर अतिरिक्त मुआवजे की अनुमति नहीं थी।

करम चंद बनाम बसंत कौर (1911) के मामले में, न्यायालय ने माना कि भले ही एक नाबालिग द्वारा किया गया वादा शून्य है, अगर वयस्क उम्र का व्यक्ति नाबालिग होने पर प्राप्त माल की भरपाई करने का वादा करता है, तो वचनगृहीता (प्रोमिसी) प्रावधान के अपवाद के अंतर्गत आता है।

इसी तरह, सिंध श्री गणपत सिंह जी बनाम अब्राहम (1896) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नाबालिग को उसकी इच्छा पर दी गई सेवा, और जो नाबालिग के वयस्क होने के बाद भी जारी रही, यह नाबालिग द्वारा सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में, बाद के व्यक्त वादे के लिए एक अच्छा प्रतिफल है।

कालबाधित ऋण (टाइम बार्रड डेब्ट)

धारा 25(3) में कहा गया है कि: “यह एक वादा है, जिसे लिखित रूप में किया जाता है और आरोपित व्यक्ति द्वारा या उसके एजेंट द्वारा जिसे आम तौर पर या विशेष रूप से पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक ऋण का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाता के द्वारा हस्ताक्षरित होता है।

एक कालबाधित ऋण का भुगतान करने का वादा लागू करने योग्य है। एक कालबाधित ऋण आम तौर पर एक ऐसा ऋण होता है जो सीमा के क़ानून को पार कर चुका होता है और इसे एकत्र नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति या उसके एजेंट को उसी पर हस्ताक्षर करना चाहिए। ऋण चुकाने का इरादा व्यक्त किया जाना चाहिए और आसपास की परिस्थितियों से एकत्र नहीं किया जाना चाहिए। भले ही “व्यक्त करना” शब्द का प्रयोग धारा 25 के खंड (3) में नहीं किया गया है, यह आवश्यक है कि भुगतान करने का वादा स्पष्ट और व्यक्त होना चाहिए।

तुलसी राम बनाम सेम सिंह (1980) के मामले में, वचन पत्र के पीछे एक संक्षिप्त नोट वचनदाता द्वारा यह स्वीकार करते हुए लिखा गया था कि उसने ऋण लिया है। हालांकि, वचनदाता ने सीमा अवधि की समाप्ति पर ऋण का भुगतान करने के लिए अपने समझौते का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। यह माना गया कि किसी भी शब्द के साथ ऋण को स्वीकार करने या भुगतान करने का वचन देने वाला संक्षिप्त नोट धारा 25 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

दौलत राम बनाम सोम नाथ (1980) के मामले में, मकान मालिक ने किराएदार से कालबाधित किराए सहित किराए का अनुरोध किया। किरायेदार ने उत्तर दिया कि किराया नकद या चेक या ड्राफ्ट द्वारा लिया जा सकता है। इसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने कालबाधित ऋण का भुगतान करने के वादे के रूप में नहीं माना था। यह माना गया था कि उत्तर कालबाधित किराए का भुगतान करने के वादे को इंगित नहीं करता है, लेकिन केवल किराया प्राप्त करने की सूचना देता है जो कानूनी रूप से वसूली योग्य किराया है। किराए की राशि और जिस अवधि के लिए राशि का भुगतान करने के लिए सहमति हुई थी, उसका खुलासा नहीं किया गया था और इसलिए यह धारा 25 को आकर्षित नहीं करता है।

उमेश चंद्र चक्रवर्ती बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (1991) के मामले में, न्यायालय ने लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 18 के तहत देयता की स्वीकृति और कालबाधित ऋण के बीच अंतर पर चर्चा की है। यह माना गया कि ऋण की भुगतान सीमा की निर्धारित, अवधि की समाप्ति से पहले की जाती है। इसके विपरीत, कालबाधित ऋण का भुगतान करने का वादा सीमा अवधि की समाप्ति के बाद होता है और इसके परिणामस्वरूप कार्रवाई का एक नया कारण होगा। इस प्रकार, इस मामले में, यह माना गया कि वादी द्वारा पुराने ऋण को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है; हालांकि, ऋण की समाप्ति के बाद किए गए भुगतान का वादा बनाए रखने योग्य होगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम दिलीप चंद्र सिंह देव (1998) के मामले में, देनदार ने संकेत दिया कि वह मूल राशि का भुगतान करने को तैयार था, लेकिन राशि पर किए गए ब्याज को नहीं। बैंक का दावा उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया गया। देनदार को प्रवेश तिथि से 6% प्रति वर्ष की मूल राशि और ब्याज की वसूली के लिए कहा गया था।

वास्तव में बने उपहार (गिफ्ट्स एक्चुअली मेड)

इनमें से किसी भी मामले में, ऐसा समझौता एक अनुबंध है।

धारा 25: स्पष्टीकरण 1 – इस धारा की कोई भी बात वास्तव में दिए गए किसी उपहार की दाता (डोनर) और ग्रहीता (डोनी) के बीच की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

उपहारों पर ‘कोई प्रतिफल नहीं, कोई अनुबंध नहीं’ का नियम लागू नहीं होता है। एक बार दिए गए चल उपहार की वैधता और पंजीकरण द्वारा पूर्ण अचल उपहार की वैधता पर प्रतिफल की कमी के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि, इसकी अन्य आधारों पर पूछताछ की जा सकती है।

जब दो गवाहों द्वारा एक उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) बनाया गया और सत्यापित किया गया, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दाता को गवाह से इस आधार पर पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी कि वह धोखाधड़ी की शिकार थी जो स्थापित नहीं हो पाई थी। (वसंत राजाराम नार्वेकर बनाम अंकुश राजाराम नार्वेकर और अन्य, 1994)

के. बालकृष्णन बनाम के. कमलम और अन्य (2003) के मामले में, यह सवाल उठाया गया था कि क्या अपीलकर्ता जो उपहार विलेख के निष्पादन के दौरान नाबालिग था, को कानूनी रूप से संपत्ति स्वीकार करने के लिए माना जा सकता है। नाबालिग बेटे ने संपत्ति को पिता के पास रखा, जिसने अपने बेटे की ओर से संपत्ति को कभी भी अस्वीकार नहीं किया। पुत्र स्वयं सोलह वर्ष का था और उसे मिलने वाले लाभकारी हित की प्रकृति को समझ सकता था। उपहार का ज्ञान होने और वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी इसे अस्वीकार न करने का अर्थ है कि उसने उपहार को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार, उपहार स्वीकार किया जाता है और अपरिवर्तनीय हो जाता है।

प्रतिफल की अपर्याप्तता

इनमें से किसी भी मामले में, ऐसा समझौता एक अनुबंध है।

धारा 25: स्पष्टीकरण 2.—एक समझौता जिसके लिए वचनदाता की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई है, केवल इसलिए अमान्य नहीं है क्योंकि प्रतिफल अपर्याप्त है, लेकिन प्रतिफल की अपर्याप्तता को न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का निर्धारण करने में ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या वचनदाता की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी।

स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वचनदाता की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी, अदालत द्वारा प्रतिफल की अपर्याप्तता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब तक अदालत संतुष्ट है कि एक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से एक समझौता किया है और इसके प्रभावों के बारे में पर्याप्त जानकारी है, तो समझौता प्रतिफल की अपर्याप्तता के बावजूद मान्य होगा।

उदाहरण के लिए, B 1,000 रुपये के लिए C ​​को 10,000 रुपये के घोड़े को बेचने के लिए सहमत है। यह मानते हुए कि B की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी, पार्टियों के बीच प्रतिफल की अपर्याप्तता के बावजूद समझौता एक अनुबंध है। हालांकि, अगर B की सहमति को स्वतंत्र रूप से नहीं दिए जाने का दावा किया गया था, तो अदालत यह निर्धारित करने में प्रतिफल की अपर्याप्तता के तथ्य को ध्यान में रखेगी कि B की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई थी या नहीं।

निष्कर्ष

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 वैध प्रतिफल के बारे में बात करती है और धारा 2(d) प्रतिफल की परिभाषा देती है, जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिफल एक वैध और बाध्यकारी अनुबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार, बिना प्रतिफल किए, किए गए अधिकांश समझौते वैध अनुबंध के गठन की ओर नहीं ले जाते हैं। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, यहां तक ​​कि प्रतिफल की अपर्याप्तता या इसके संयम से भी एक वैध अनुबंध का निर्माण होता है। इन अपवादों का उल्लेख भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के तहत किया गया है। अन्य परिस्थितियाँ जहाँ ‘कोई प्रतिफल नहीं, कोई अनुबंध नहीं’ का नियम लागू नहीं होता है, वे हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 185, जिसके तहत एक एजेंसी के निर्माण के दौरान; एजेंसी बनाने के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 148 के तहत, जो जमानत को परिभाषित करता है, जब माल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए पहुंचाया जाता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद, माल को वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार या तो वापस कर दिया जाएगा या उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रकार, जमानत के अनुबंध को प्रभावी बनाने के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इन सभी अपवादों के परिणामस्वरूप असामान्य परिस्थितियों और घटनाओं को कवर करने के लिए कानून का आसान कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) होता है।

संदर्भ

  • Law of Contract and Specific Relief – Avtar Singh  

 

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