मुस्लिम कानून के तहत वैध विवाह की अनिवार्यता

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Muslim law
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यह लेख आईसीएफएआई लॉ स्कूल, देहरादून के Prasoon Sekhar ने लिखा है। इस लेख में मुस्लिम कानून के तहत वैध विवाह की अनिवार्यता (एसेंशियल) के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

अब्दुल कादिर बनाम सलीमा और अन्य के ऐतिहासिक मामले में, महमूद ने मुस्लिम विवाह की प्रकृति को एक संस्कार के बजाय पूरी तरह से एक नागरिक अनुबंध (सिविल कॉन्ट्रैक्ट) के रूप में देखा था। उनकी टिप्पणियों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुस्लिम विवाह का उद्देश्य पुरुष और महिला के यौन संबंधों (सेक्शुअल रिलेशनशिप) को वैध बनाना और बच्चे का जन्म भी है। इस प्रकार, मुस्लिम विवाह के लिए एक वैध अनुबंध आवश्यक है। मुस्लिम विवाह की अनिवार्यता बहुत हद तक एक नागरिक अनुबंध के समान है।

इस लेख में हम एक वैध मुस्लिम विवाह (सहीह) की अनिवार्यताओं के बारे में बताएंगे।

एक वैध मुस्लिम विवाह की अनिवार्यता

एक वैध मुस्लिम विवाह (सहीह) की अनिवार्यताएं इस प्रकार हैं:

  • प्रस्ताव और स्वीकृति (प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस)

एक मुस्लिम विवाह में, प्रस्ताव को ‘इजाब’ कहा जाता है और इसे ‘कुबुल’ के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रस्ताव एक पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी और के द्वारा किया जाना चाहिए और उसे दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए एक ही बैठक में प्रस्ताव और स्वीकृति की जानी चाहिए। यदि एक बैठक में प्रस्ताव किया जाता है और दूसरी बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति की जाती है, तो इसे वैध नहीं माना जाता है।

  • पक्षों की योग्यता (कॉम्पीटेंसी)

अनुबंध के पक्षों को (i) मेजर, (ii) स्वस्थ दिमाग (साउंड माइंड) और (iii) मुस्लिम होने चाहिए।

मेजर

मुस्लिम विवाह के उद्देश्य के लिए, जिस उम्र में व्यक्ति यौवन (प्यूबर्टी) तक पहुंचता है उसे यौवन की आयु माना जाता है। हेदया के अनुसार, महिला के लिए यौवन की आयु 9 वर्ष और पुरुष के लिए 12 वर्ष है। मुहम्मद इब्राहिम बनाम अटकिया बेगम और अन्य के मामले में प्रिवी काउंसिल ने माना कि मुस्लिम कानून के तहत, एक लड़की को यौवन की आयु प्राप्त करने के लिए माना जाता है यदि:

  1. उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है,  या
  2. कम उम्र में यौवन की स्थिति प्राप्त कर ली है।

यही नियम मुस्लिम लड़के पर भी लागू होता है। इस प्रकार, यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी विपरीत के अभाव में, एक मुसलमान को 15 वर्ष की आयु में यौवन की आयु प्राप्त करने वाला माना जाता है। 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, पक्ष अपनी सहमति दे सकती हैं और अभिभावकों (गार्डियन) की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति अवयस्क (माइनर) है, अर्थात, यौवन की आयु प्राप्त नहीं की है, तो विवाह को वैध बनाने के लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक है। मुस्लिम कानून के तहत अभिभावक के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति यह हैं:

  1. पिता,
  2. पैतृक (पेटरनल) दादा,
  3. भाई या पिता के परिवार के किसी अन्य पुरुष सदस्य,
  4. मां, 
  5. मातृ संबंध (मेटरनल) के सदस्य

प्राथमिकता के क्रम में, पिछले एक की अनुपस्थिति में अधिकार एक अभिभावक से दूसरे को जाता है। इनमें से किसी भी अभिभावक की अनुपस्थिति में, विवाह काजी या किसी अन्य सरकारी अधिकारी द्वारा अनुबंधित किया जा सकता है।

मन की अस्वस्थता

शादी के समय दोनों पक्षों को स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए। विकृत (अनसाउंड) दिमाग के व्यक्ति में अनुबंध करने की कोई क्षमता नहीं होती है और कानून की नजर में उसकी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। अस्वस्थता दो प्रकार की होती है:

  1. मूर्खता: यह मन की पूर्ण असामान्य स्थिति को संदर्भित करता है। इस श्रेणी से संबंधित व्यक्ति अनुबंध के लिए अक्षम हैं, और
  2. पागलपन: यह एक इलाज योग्य मानसिक बीमारी को संदर्भित करता है। एक पागल व्यक्ति समय अंतराल में एक अनुबंध में प्रवेश कर सकता है जिसमें वह एक समझदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है।

मुसलमान

विवाह में प्रवेश करने वाले पक्षों को उनके संप्रदाय (सेक्ट) या उप-संप्रदाय (सब सेक्ट) के बावजूद मुस्लिम होना चाहिए। एक विवाह को अंतर-सम्प्रदाय (इंटर सेक्ट) विवाह के रूप में माना जाता है, दोनों पक्ष अलग-अलग संप्रदाय से संबंधित मुस्लिम हैं लेकिन विवाह वैध है।

  • स्वतंत्र सहमति

वैध विवाह के लिए पक्षों की स्वतंत्र सहमति जरूरी है। यदि सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या तथ्य की गलती के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो इसे अमान्य माना जाता है और विवाह को शून्य माना जाता है। मोहिउद्दीन बनाम खतीजाबीबी के मामले में, अदालत ने माना कि अगर पक्षों की स्वतंत्र सहमति के बिना शादी की जाती है तो वह अमान्य है।

  • दहेज

इसे ‘महर’ कहा जाता है। यह उस राशि या अन्य संपत्ति को संदर्भित करता है जो एक दूल्हे को शादी के विचार (कंसीडरेशन) के रूप में दुल्हन को देना होता है। इसका उद्देश्य विवाह की समाप्ति के भीतर और बाद में दुल्हन को वित्तीय (फाइनेंसियल) सुरक्षा प्रदान करना है। नसरा बेगम बनाम रिजवान अली के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि महर का अधिकार सहवास (कोहैबिटेशन) से पहले अस्तित्व में आता है। अदालत ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यदि पत्नी अवयस्क है, तो उसके अभिभावक दहेज के भुगतान तक उसके पति को भेजने से मना कर सकते हैं, और यदि वह पति की हिरासत में है, तो उसे वापस लाया जा सकता है।

  • कानूनी विकलांगता (डिसेबिलिटी) से मुक्त

मुस्लिम कानून के तहत कुछ खास परिस्थितियों में शादी की इजाजत नहीं है। प्रतिबन्ध (रिस्ट्रिक्शन)/निषेध (प्रोहिबिशन) को तीन भागों में बाँटा जा सकता है:

  1. पूर्ण निषेध

एक मुस्लिम विवाह तब नहीं हो सकता जब दोनों पक्ष खून के रिश्ते में हों या एक-दूसरे के रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर हों तो विवाह अमान्य हो जाता है। संबंध की पूर्ण निषिद्ध डिग्री इस प्रकार हैं:

  • रक्तसंबंध

यह रक्त संबंध को संदर्भित करता है जिसमें एक पुरुष को निम्नलिखित महिलाओं से शादी करने से रोक दिया जाता है। वे इस प्रकार हैं:

  1. उसकी माँ या दादी माँ (कितनी भी ऊपर तक हो),
  2. उनकी बेटी या पोती (कितनी भी नीची हो)
  3. उसकी बहन (भले ही पूर्ण रक्त/आधा रक्त/गर्भाशय (यूटराइन) रक्त की हो),
  4. उसकी भतीजी या भांजी की बेटी (कितनी भी नीची हो), और
  5. उसकी मौसी या परदादी, चाहे वह पैतृक हो या मातृ सम्बंध की (कितना भी ऊपर तक हो)।

रक्तसंबंध के तहत निषिद्ध महिला के साथ विवाह शून्य है। साथ ही, उस विवाह से पैदा हुए बच्चों को नाजायज माना जाता है।

  • आत्मीयता (एफिनिटी)

रिश्ते की निकटता के कारण मुसलमानों में कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ विवाह निषिद्ध है। निषिद्ध संबंध इस प्रकार हैं:

  1. उसकी पत्नी की माँ या दादी माँ (कितनी भी ऊपर तक हो)
  2. उसकी पत्नी की बेटी या पोती (कितनी भी नीची है)
  3. उसके पिता की पत्नी या दादा की पत्नी (कितनी भी ऊपर तक हो) और
  4. उसके बेटे की पत्नी या बेटे के बेटे की पत्नी या बेटी के बेटे की पत्नी (कितनी भी नीची हो)।

आत्मीयता के तहत निषिद्ध महिला के साथ विवाह अमान्य है।

  • फॉस्टरेज

यह दूध संबंध को संदर्भित करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब पत्नी की मां के अलावा कोई अन्य महिला, दो साल से कम उम्र के बच्चे को स्तनपान कराती है या दूध पिलाती है, तो महिला बच्चे की फॉस्टर-माता बन जाती है। एक पुरुष को उन व्यक्तियों से शादी करने से प्रतिबंधित किया जाता है जो फॉस्टर संबंध में आते हैं। प्रतिबंध इस प्रकार हैं:

  1. उसकी फॉस्टर माँ या फॉस्टर दादी (कितनी भी ऊपर तक हो), और
  2. फॉस्टर माँ की बेटी (फॉस्टर बहन)।

सुन्नी कानून के तहत फॉस्टरेज के आधार पर निषेध के संबंध में कुछ अपवाद (एक्सेप्शन) हैं और निम्नलिखित विवाह को वैध माना जाता है:

  1. बहन की फॉस्टर माँ, या
  2. फॉस्टर-बहन की माँ, या
  3. फॉस्टर-पुत्र की बहन, या
  4. फॉस्टर-भाई की बहन।

शिया न्यायविद (ज्यूरिस्ट) रक्तसंबंध और फॉस्टरेज को एक समान मानते हैं और सुन्नियों द्वारा अनुमत अपवाद को नकारते हैं।

2. सापेक्ष (रिलेटिव) निषेध

मुस्लिम कानून के तहत, कुछ निषेध सापेक्ष हैं और पूर्ण नहीं हैं। यदि विवाह इस तरह के निषेध के उल्लंघन में होता है, तो यह केवल अनियमित (इर्रेगुलर) है और इसे अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अनियमितताएं दूर होते ही विवाह वैध हो जाता है।  सापेक्ष निषेध इस प्रकार हैं:

  • गैरकानूनी संयोजन (अनलॉफुल कंजंक्शन)

एक मुस्लिम पुरुष को दो अलग-अलग महिलाओं से शादी करने के लिए मना किया जाता है यदि वे एक-दूसरे से रिश्तेदारी, आत्मीयता या फॉस्टरेज के माध्यम से संबंधित होते हैं जैसे कि अगर वे विपरीत लिंग के होते है, तो उनकी शादी आमान्य (बाटिल) होती। विवाह की समाप्ति / पत्नी की मृत्यु के बाद, दूसरे के साथ विवाह हो सकता है। सुन्नी कानून के तहत, गैरकानूनी संयोग के उल्लंघन में विवाह अनियमित (फासीद) है और अमान्य नहीं है, लेकिन शिया कानून के तहत, गैरकानूनी संयोजन के नियम का उल्लंघन करने वाला विवाह अमान्य (बाटिल) है।

  • बहुविवाह (पॉलीगेमी)

मुस्लिम कानून बहुविवाह की अनुमति देते हैं लेकिन यह अधिकतम चार पत्नियों तक ही सीमित है। एक मुसलमान एक बार में चार पत्नियां रख सकता है, लेकिन अगर वह चार पत्नियां होने के बावजूद पांचवीं से शादी करता है, तो शादी अनियमित हो जाती है और आमान्य नहीं होती है। पांचवीं शादी चार पत्नियों में से एक की मृत्यु / विवाह की समाप्ति के बाद वैध हो सकती है। हालांकि, शिया कानून पांचवीं पत्नी के साथ विवाह को अमान्य मानता है। भारत में, एक मुस्लिम दूसरी शादी नहीं कर सकता है यदि उसकी शादी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत है।

  • उचित गवाह की अनुपस्थिति

विवाह का अनुबंध उचित और सक्षम गवाहों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। शिया कानून के तहत गवाह की मौजूदगी जरूरी नहीं है और गवाहों के बिना शादी को वैध माना जाता है। विवाह पक्षों द्वारा स्वयं (यदि मेजर हो) या उनके अभिभावकों द्वारा स्वयं अनुबंधित किया जाता है। सुन्नी कानून के तहत, गवाह की उपस्थिति जरूरी है अन्यथा विवाह अनियमित होगा। कम से कम दो पुरुष या एक पुरुष और दो महिला गवाह मौजूद होने चाहिए और गवाह एक मेजर, स्वस्थ दिमाग और एक मुस्लिम होना चाहिए।

  • धर्म का अंतर

सुन्नी कानून के तहत, एक मुस्लिम पुरुष को ऐसी महिला से शादी करने की इजाजत है जो ईसाई, पारसी और यहूदियों जैसे समान शास्त्रों का सम्मान करती है, लेकिन अगर वह मूर्ति/अग्नि पूजा करने वाले से शादी करती है, तो इसे अनियमित माना जाता है। एक मुस्लिम महिला को गैर-मुस्लिम पुरुष से शादी करने की अनुमति नहीं है और यदि ऐसा होता है, तो इसे अनियमित माना जाता है। शिया कानून के तहत गैर-मुस्लिम से शादी को अमान्य माना जाता है। फैजी के अनुसार ऐसा विवाह अमान्य है, लेकिन मुल्ला के अनुसार ऐसा विवाह अनियमित है।

  • इद्दत के दौरान शादी

इसे अपने पति की मृत्यु के बाद या विवाह की समाप्ति के बाद प्रतीक्षा की अवधि के रूप में जाना जाता है, जिसके दौरान वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। इद्दत का उद्देश्य यह जांचना है कि महिला गर्भवती है या नहीं, जन्म लेने वाले किसी बच्चे के पितृत्व (पेटरनिटी) के संदेह को दूर करना है। एक तलाकशुदा महिला को तीन महीने की अवधि के लिए पालन करना पड़ता है जबकि एक विधवा इसे चार चंद्र महीने (लूनर मंथ्स) और पति की मृत्यु के दस दिनों के बाद देखती है। अगर महिला गर्भवती है तो यह उसकी डिलीवरी तक बढ़ जाती है। सुन्नी कानून के तहत, इद्दत के दौरान शादी को अनियमित माना जाता है, जबकि शिया कानून के तहत इसे अमान्य माना जाता है।

3. विविध (मिसलेनियस) निषेध

  • तीर्थयात्रा के दौरान विवाह को शिया कानून में अमान्य माना जाता है।
  • तलाकशुदा जोड़े के बीच पुनर्विवाह: एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है जिसमें एक मुस्लिम महिला को दूसरे पुरुष के साथ वैध विवाह करना होता है। फिर उसके पति को स्वेच्छा से उसे तलाक देने की जरूरत है। फिर महिला को इद्दत करनी है। अब वह अपने पिछले पति से शादी कर सकती है। यदि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो विवाह को अनियमित माना जाता है।
  • बहुपतित्व (पॉलीएंड्री): यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक महिला के एक से अधिक पति हो सकते हैं। मुस्लिम कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है।
  • पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)

मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हालांकि, असम, पंजाब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने मुस्लिम विवाह के पंजीकरण के लिए कानून बनाए हैं। वैध मुस्लिम विवाह के लिए पंजीकरण एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है लेकिन यह एक प्रामाणिक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। सीमा बनाम अश्विनी कुमार के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिकों की शादी उनके धर्म की परवाह किए बिना उनके राज्यों में पंजीकृत होनी चाहिए जहां शादी हुई है। इसके अलावा, एम जैनून बनाम अमानुल्लाह खान के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि विवाह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह का पंजीकरण प्रतिबंधित है।

संदर्भ

  • (1886) ILR 8 All 149.
  • 16 Ind Cas 597.
  • 41 Bom L.R. 1020.
  • AIR 1980 All 198.
  • AIR 2006 SC 1158.
  • AIR 2000 Mad 381.(1886)

 

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