आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ: बैंक राष्ट्रीयकरण मामले का सारांश

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यह लेख Raunak Chaturvedi द्वारा लिखा गया है और आगे Aadrika Malhotra ​​द्वारा अपडेट किया गया है। यह आर.सी कूपर बनाम भारत संघ के मामले के बारे में विस्तार से बात करता है, जिसमें मामले के बाद बैंक राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) की कहानी में निर्धारित महत्वपूर्ण अवधारणाओं और संशोधनों की व्याख्या भी शामिल है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

लगभग चौवन (54) साल पहले, देश बेहद अप्रत्याशित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों (अंडरटेकिंग) का अधिग्रहण और हस्तांतरण) (ट्रांसफर) अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), 1969 से प्रभावित हुआ था, जिसकी घोषणा तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, जिसने पूरे बैंकिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। रुस्तम कैवासजी कूपर बनाम भारतीय संघ (1970), जिसे बैंक राष्ट्रीयकरण मामले के रूप में भी जाना जाता है, ने बैंकिंग कानूनों और भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों में बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया है। आर.सी. कूपर, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक थे, के पास बैंक ऑफ बड़ौदा में कई शेयर थे और उन्होंने 1969 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। यही वह बिंदु था जहां कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था और आर.सी. कूपर ने उस समय पारित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 को चुनौती दी। कई प्रावधानों में से एक में अनुसूची II शामिल थी, जिसमें कहा गया था कि जब सरकार बैंकों का अधिग्रहण करेगी, तो उसके लिए पारित मुआवजा एक समझौते के माध्यम से तय किया जाएगा। मान लीजिए कि समझौता विफल हो जाता है, तो मुआवजे का फैसला न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के सामने किया जाएगा और न्यायाधिकरण के नतीजे के बाद कंपनी को समझौता विफल होने की तारीख से दस साल में मुआवजा मिलेगा। इस मूल आधार पर मुकदमा लड़ा गया और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समाजवाद का प्रश्न उठाया गया।

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ का संक्षिप्त विवरण 

मामले का नाम

रुस्तम कैवासजी कूपर बनाम भारत संघ

फैसले की तारीख

10 फरवरी 1970

मामले के पक्ष

याचिकाकर्ता

रुस्तम कैवसजी कूपर (आर.सी. कूपर)

प्रतिवादी

भारत संघ

किसके द्वारा प्रस्तुत

याचिकाकर्ता

श्री एन.ए. पालकीवाला

प्रतिवादी

महान्यायवादी (अटॉर्नी-जनरल) निरेन डे

समतुल्य उद्धरण  (इक्विवेलेंट-साइटेशन)

1970 एआईआर 564, 1970 एससीआर (3) 530, 1970 एससीसी (1) 248

मामले का प्रकार

भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या 222, 298 और 300/1968

अदालत

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

निर्दिष्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 के साथ

पीठ

न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी, न्यायमूर्ति जे.एम. शेलट, न्यायमूर्ति विशिष्ठ भार्गव, न्यायमूर्ति जी.के. मित्तर, न्यायमूर्ति सी.ए. वैद्यलिंगम, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर, न्यायमूर्ति ए.एन. रे, न्यायमूर्ति पी.जे. रेड्डी, और न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ.

फैसले के लेखक

अन्य न्यायाधीशों की ओर से बहुमत निर्णय का मसौदा न्यायमूर्ति जे.सी. शाह द्वारा तैयार किया गया था और अल्पसंख्यक राय का मसौदा न्यायमूर्ति ए.एन. रे द्वारा तैयार किया गया था।

बैंक राष्ट्रीयकरण क्या है?

वर्ष 1949 तक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू होने तक बैंकिंग व्यवसायों की दिशा के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं थे। अधिनियम की धारा 5 (b) में परिभाषित “बैंकिंग” शब्द का अर्थ है उधार देने या निवेश के प्रयोजनों के लिए जनता से जमा के रूप में धन की स्वीकृति, जिसे जनता मांग पर प्राप्त कर सकती है। यह अधिनियम कई वाणिज्यिक (कमर्शियल) बैंकों पर लागू हुआ और इसने प्रबंधन एजेंटों के रोजगार, मतदान अधिकारों के विनियमन, न्यूनतम भुगतान पूंजी, बैलेंस शीट और संपत्ति रखरखाव पर रोक लगा दी। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण हासिल करने के लिए 1968 में अधिनियम में भी संशोधन किया गया, जिसने निदेशक मंडल में कुछ बदलावों का निर्देश दिया। बोर्ड का नेतृत्व करने वाला एक अध्यक्ष होना चाहिए था, जिसमें इक्यावन प्रतिशत सदस्य वित्त और संबंधित क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान रखते थे। भारतीय रिज़र्व बैंक को इन बैंकों के लिए निदेशकों की नियुक्ति, बैंकिंग व्यवसाय के उचित प्रबंधन, मौद्रिक स्थिरता, मजबूत आर्थिक विकास और संसाधनों के समान आवंटन के संबंध में अन्य बैंकों को निर्देश देने का आदेश दिया गया था। रिज़र्व बैंक इनमें से किसी भी बैंक से प्रबंधकीय स्तर पर कर्मियों को हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई तब तक शुरू कर सकता है जब तक कि यह बैंक के जमाकर्ताओं के हित के लिए आवश्यक न समझा जाए। इन शक्तियों ने रिज़र्व बैंक को भारत में संपूर्ण बैंकिंग संरचना को पुनर्गठित करने और बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित करने में सक्षम बनाया है। यहां तक ​​कि भारतीय स्टेट बैंक, सात सहायक कंपनियों के साथ, 1969 के मध्य तक प्रत्येक में पचास करोड़ जमा करने में सक्षम था।

1969 में, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 द्वारा चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और राष्ट्रीयकरण के लिए प्रत्येक बैंक के लिए एक सीमा निर्धारित की गई थी। इन बैंकों में पचास करोड़ से कम जमा वाले कोई भी विदेशी बैंक शामिल नहीं थे; बल्कि, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और कुल जमा का लगभग 91 प्रतिशत नियंत्रित कर लिया गया। राष्ट्रीयकरण से पहले, ये बैंक पूरी तरह से निजी संस्थाएँ थे और इस प्रकार, राष्ट्रीयकरण को जनता के पैसे की सुरक्षा के एक महान प्रयास के रूप में देखा गया था। बैंक अधिकारियों के कामकाज में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था; वे अनुचित तरीकों से बैंक और जनता का पैसा जेब में डाल लेते थे और उनके मन में जनता के लिए कोई कल्याण नहीं था। हालाँकि, लाभ के बाद भी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। जिन चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, डेना बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, केनरा बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, सिंडिकेट बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।

इस राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि निजी बैंक लोगों के हितों के पूर्वानुमान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 समग्र रूप से बैंकिंग उद्योग को लाभ पहुंचाने और छोटे स्तर के व्यवसायियों की जरूरतों तक पहुंचने में विफल रहा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक अन्य मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बचाना और राष्ट्रीय नीतियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना था। इस प्रक्रिया ने किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और बैंकिंग विस्तार शुरू करने के बजाय सभी क्षेत्रों के लिए ऋण के समान वितरण और आवंटन की अनुमति दी। आर.सी. कूपर का मामला वह ऐतिहासिक मामला है जिसने भारत में पूरे बैंकिंग उद्योग को बदल दिया और अध्यादेश की खामियों को भी उजागर किया।

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ की पृष्ठभूमि

सरकार ने भारतीय संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 37 के तहत, इंपीरियल बैंक सहित स्टेट बैंक की सात सहायक कंपनियों को एक में विलय (मर्ज) करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 पारित किया। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी) मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्यों के कामकाज के लिए मौलिक हैं और इन नियमों को शासन और कानून बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी में एक और व्यापक शब्द, ‘समाजवादी’ शामिल है, जो सरकार को राज्य पर शासन करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करने का आदेश देता है। चूँकि, उस समय, भारत के कम-ज्ञात हिस्सों में कोई बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई थीं, और इन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकरण अंतिम लक्ष्य था। चूंकि ये सभी क्षेत्र अधिकतर ग्रामीण थे, इसलिए साहूकार ऋण पर ऊंची ब्याज दर वसूल कर लोगों का शोषण करते थे। फिर भी, राष्ट्रीयकरण लागू होने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि इन लोगों को उन बैंकों से अधिक लाभ होगा जो अपेक्षाकृत कम ब्याज दर लेते हैं।

जुलाई 1969 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 नामक एक अध्यादेश प्रस्तुत किया, ऊपर बताए गए चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकिंग उद्योग की दिशा बदलने की उम्मीद है जिनके पास जमा राशि का बहुमत हिस्सा था। अध्यादेश के सबसे परेशान करने वाले भाग में अनुसूची II शामिल है, जिसमें कहा गया है कि मुआवजा एक समझौते द्वारा तय किया जाएगा और यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो न्यायाधिकरण मुआवज़ा तय करने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसे समझौते से बाहर होने के दस साल बाद पुरस्कृत किया जाएगा।

इससे पहले कि याचिकाएं इस अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दे सकें, सरकार और अर्थव्यवस्था को बेहतर सेवा देने के लिए उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया की देखभाल करने के उद्देश्य से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1969 पारित किया गया था। अधिनियम की अनुसूची 11 के साथ पठित धारा 6 में इन बैंकों की प्रति इकाई उपक्रमों के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निर्णय लिया गया, जिसे एकल मुआवजा माना जाएगा। यह मुआवजा संपत्तियों के मूल्य का कुल योग माना जाता था, जो सभी देनदारियों और दायित्वों के कुल योग से कम है। मुआवज़ा बिना किसी समझौते के अदालत द्वारा निर्धारित किया जाना था और मुआवज़ा प्रतिभूतियों (सेक्युरिटीज़) के माध्यम से तब तक दिया जाएगा जब तक कि यह दस वर्षों में परिपक्व (मेच्योर) न हो जाए।

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ के तथ्य 

मामले के तथ्यों को समझने के लिए हमें भारत के इतिहास को थोड़ा समझने की जरूरत है। भारत के पहले प्रधान मंत्री, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, समाजवाद को हमारे देश की प्रगति के लिए उपयुक्त विकास का सबसे अच्छा मॉडल मानते थे। वह जिस प्रकार के समाजवाद में विश्वास करते थे उसे फैबियन समाजवाद कहा जाता था। इसका मतलब यह था कि राष्ट्र की बेहतर प्रगति और उसके नागरिकों की भलाई और विकास के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कुछ उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण रखना आवश्यक था। स्वतंत्रता के बाद, राज्य के विकास में सहायक कई क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उदाहरण के लिए, परिवहन उपक्रम, बीमा क्षेत्र और बिजली को पूरी तरह से राज्य का एकाधिकार प्रदान किया गया। कुछ समय बाद 1960 के दशक में तेल और रिफाइनरी क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

वर्तमान मामले की बात करें, जिसे बैंक राष्ट्रीयकरण मामले के नाम से जाना जाता है, तो बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव भारत के लिए बहुत नया नहीं था। वास्तव में, 1948 में बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (ए.आई.सी.सी.) द्वारा सक्रिय रूप से बहस की गई थी। भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुघम शेट्टी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के प्रबल पक्ष में थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने कुछ राजनीतिक कारणों से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। हालाँकि, बहुत जल्द, वर्ष 1955 में, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसकी 7 सहायक कंपनियों को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो, हम इस बिंदु से देख सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र का आंशिक राष्ट्रीयकरण पहले ही शुरू हो चुका था। राष्ट्रीयकरण की इस प्रक्रिया में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका भी अत्यंत उल्लेखनीय है। रिज़र्व बैंक ने धीरे-धीरे भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों की संख्या 1951 में 566 से घटाकर 1969 के अंत तक केवल 89 कर दी।

हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, सरकार में कुछ नेता ऐसे थे जो बैंकों के इस राष्ट्रीयकरण के विरोध में थे। तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए इंदिरा गांधी द्वारा भारत में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सख्त खिलाफ थे। उस समय देसाई उपप्रधानमंत्री भी थे। श्री देसाई का मुख्य तर्क यह था कि इन बैंकों को मुआवजे की जो राशि दी जानी थी, जो कि 85 करोड़ रुपये थी, उसका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया जा सकता था। श्री देसाई ने एक और तर्क दिया था कि देश के बैंकिंग कानूनों में संशोधन करके बैंकों को नियंत्रित करके ऋण को सामाजिक क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सकता है।

दोनों के बीच मतभेद इतने गंभीर हो गए कि 17 जुलाई 1969 को मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। अगले ही दिन उन्होंने स्वेच्छा से भारत के उपप्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच भारत के तत्कालीन कार्यवाहक (एक्टिंग) राष्ट्रपति न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक दो दिन पहले एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश का नाम ‘बैंकिंग कंपनी (संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश 1969’ था।

आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस अध्यादेश का मतलब क्या था। अध्यादेश की विशेषताएं इस प्रकार सूचीबद्ध की जा सकती हैं:

  • अध्यादेश में भारत के 14 बैंकों को सूचीबद्ध किया गया था जिनका राष्ट्रीयकरण किया जाना था।
  • इन 14 बैंकों का चयन उनके पास जमा राशि के आधार पर किया गया था। यानी इन सभी बैंकों में 50 करोड़ से अधिक की जमा राशि थी, जिसे राष्ट्रीयकरण के लिए चुनने के लिए मानदंड के रूप में लिया गया था।
  • इन 14 बैंकों के सभी निदेशकों को राष्ट्रीयकरण के बाद अपने कार्यालय खाली करने के लिए माना गया था, हालांकि, निदेशकों के अलावा, बाकी कर्मचारियों को भारत सरकार के तहत अपनी नौकरियों में बने रहने की अनुमति दी गई थी।
  • अध्यादेश की दूसरी अनुसूची सबसे असंवैधानिक हिस्सा थी। इसमें उस मुआवजे के बारे में बात की गई जो बैंकों को भुगतान किया जाना था और सरकार द्वारा किया जा रहा था। अध्यादेश में पीड़ित बैंकों को मुआवजा प्रदान करने के दो प्रमुख तरीकों का उल्लेख किया गया है-
  1. जब एक समझौता हुआ – जब मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि एक समझौते के माध्यम से तय की जा सकी, तो मुआवजे का निर्धारण सहमत शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
  2. जब कोई समझौता नहीं हो पाता – जब कोई समझौता नहीं हो पाता, तो समझौता न हो पाने की तारीख से तीन महीने के भीतर विवादित मामले को न्यायाधिकरण में भेजा जाना चाहिए। न्यायाधिकरण द्वारा जो भी मुआवज़ा राशि तय की जानी थी, वह सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में दी जानी थी। ये सरकारी प्रतिभूतियाँ तुरंत नहीं, बल्कि जारी होने के 10 साल बाद ली जा सकती थीं।

एक बार अध्यादेश पारित हो जाने के बाद, दो दिन बाद जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ इंदिरा गांधी सरकार ने तुरंत मुआवजा संरचना, उपक्रम, प्रबंधन और नामित बैंकों को छोड़कर अध्यादेश में कुछ संशोधनों के साथ ‘बैंकिंग कंपनी (संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1969’ तैयार किया।

अध्यादेश की घोषणा की खबर श्री कूपर तक पहुंचने के बाद, जो न केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक थे, बल्कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, और बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, में शेयर भी रखते थे ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि अध्यादेश की घोषणा से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 21 जुलाई, 1969 को रिट याचिका दायर की, जिसमें बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) के मूल दावे पर अध्यादेश और अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अध्यादेश और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम एक साथ 1969 में पारित हुआ था, जिसने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत उल्लिखित याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, जो उन्हें अमान्य बनाता है।

हालाँकि, 22 जुलाई, 1969 को अंतरिम निषेधाज्ञा (इंटरिम इंजंक्शन) की सुनवाई के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा के माध्यम से सरकार को आदेश दिया कि वह निदेशकों को कंपनियों से न निकाले।

आर.सी.कूपर बनाम भारत संघ में उठाए गए मुद्दे 

श्री कूपर ने अपने वकील श्री पालकीवालाके माध्यम से निम्नलिखित मुद्दे उठाए थे, जो इस प्रकार हैं-

  • क्या कोई शेयरधारक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट याचिका दायर कर सकता है जब वह कंपनी जिसमें वह शेयरधारक है, सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती है?
  • प्रश्नगत अध्यादेश ठीक से बनाया गया था या नहीं?
  • क्या अधिनियम बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में था या नहीं?
  • क्या विवादित अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन है या नहीं?
  • मुआवज़ा तय करने का तरीका वैध था या नहीं?
  • क्या अध्यादेश की अनुसूची II उचित थी?

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ में प्रस्तुत की गई दलीलें 

याचिकाकर्ता

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री ए पालकीवालाने किया और निम्नलिखित आधारों पर अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी:

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत पारित अध्यादेश अमान्य था क्योंकि अनुच्छेद के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के लिए जिन शर्तों को पूरा करना आवश्यक था, उन्हें पूरा नहीं किया गया है।
  • यह अधिनियम अनुच्छेद 301 के तहत उल्लिखित मुक्त व्यापार की गारंटी का उल्लंघन करता है।
  • यह अधिनियम प्रविष्टि 42, सूची III के तहत राज्य सूची के विषयों का उल्लंघन करता है, इसलिए, इस तरह के प्रावधान को लागू करना संसद की शक्तियों से बाहर है।
  • यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(f)(g), और 31(2) के तहत उल्लिखित अधिकारों का उल्लंघन करता है।
  • 1969 के अधिनियम 22 को दी गई पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) कार्रवाई अमान्य होगी क्योंकि कोई वैध अध्यादेश नहीं था और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रावधान कानून बनाने के लिए संसद के दायरे में नहीं आते हैं; इसलिए, धारा 11 और 26 अमान्य हैं।

विस्तार से तर्क इस प्रकार हैं:

  • याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शेयरधारक किसी कंपनी का मालिक नहीं हो सकता है लेकिन दायर याचिकाएं कंपनियों के पक्ष से किसी भी प्रतिनिधित्व का दावा नहीं कर रही हैं जैसा कि प्रतिवादी ने तर्क दिया है। यहां, इसे निर्धारित करने का परीक्षण इस सवाल में निहित है कि क्या राज्य ने इस प्रक्रिया में कंपनी के अधिकारों की परवाह किए बिना शेयरधारकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है। अनुदान प्रदान किया जाएगा या नहीं यह तय करने के लिए अदालत तकनीकी पहलुओं पर भरोसा नहीं कर सकती।
  • श्री पालकीवाला ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम और अध्यादेश में कानूनी क्षमता नहीं है क्योंकि वे व्यापार की स्वतंत्रता की गारंटी में हस्तक्षेप करते हैं और सार्वजनिक हित में नहीं बनाए गए हैं। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश प्रख्यापित (प्रोमलगेट) करने की शक्ति नहीं है क्योंकि अधिनियम का विषय राज्य सूची का है। इसके अलावा, नए बैंकों में स्थानांतरित किए जा रहे बैंकों के उपक्रम आवश्यक रूप से किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं और यह याचिकाकर्ता के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव का एक रूप है, जिसके कारण शेयरों में उनके निवेश का मूल्य कम हो जाता है और उनके लाभांश भी कम हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसके लिए एक बड़ी वित्तीय क्षति होगी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उसने अपना व्यवसाय जारी रखने का अधिकार खो दिया है और उसने अपने सभी ग्राहकों को उसकी सहमति के बिना नए बैंकों में खो दिया है।
  • याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम को लागू करके संसद ने भारत के संविधान के भाग XIII के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। संसद ने उन सभी बैंकों से व्यवसाय संचालित करने का अधिकार छीन लिया है जिनका उन्होंने अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया है। इसके अलावा, अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर देश के नागरिक द्वारा अदालत में विचार किया जाता है और चूंकि कंपनी एक नागरिक नहीं है, याचिकाकर्ता मौजूदा मामले में याचिका दायर कर सकते हैं।
  • प्रतिवादी द्वारा किए गए मुकदमे का खंडन करने के लिए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति के पास निर्णय लेने की एकमात्र शक्ति नहीं है। (बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य (1966) और नक्कुडा अली बनाम एम.एफ. डी. एस. जयरत्ने (1951)) शक्ति सशर्त है और पूरी तरह से तत्काल परिस्थिति के अस्तित्व पर निर्भर करती है, जबकि वर्तमान मामले में, अध्यादेश संसद के मानसून सत्र से दो दिन पहले पारित किया गया था, जिससे अध्यादेश और अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाना बिल्कुल अस्पष्ट हो जाता है।
  • जब अधिनियम पारित करने में संसद की क्षमता का मुद्दा आया, तो याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पारित अधिनियम शून्य है और इसे दोहराया जाना चाहिए क्योंकि कानून बनाने के लिए केंद्र के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन हो चुका है। सातवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा निपटाया जाना है जिसमें संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जिनमें से एक में बैंकिंग भी शामिल है। बैंकिंग पर केंद्रीय कानून केवल बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (b) और प्रविष्टि 45, सूची I के तहत उल्लिखित सामग्री के तहत बनाए जाने थे। राज्य सूची सूची II के अंतर्गत उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बना सकती है और राज्य और केंद्र दोनों सूची III के तहत उल्लिखित विषयों की समवर्ती(कन्करन्ट) सूची के आधार पर कानून बना सकते हैं।
  • याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और 31(2) का उल्लंघन किया है, जो संपत्ति के अधिग्रहण और मांग से संबंधित है। श्री पालकीवाला ने तर्क दिया कि अधिनियम द्वारा बैंकों को प्रदान किया गया मुआवजा बेहद कठोर था और कंपनियों या जनता के लिए उचित नहीं था। संसद उस व्यवसाय के हिस्से के अधिग्रहण पर कानून बना सकती है जो बैंकिंग से संबंधित है, लेकिन किसी अन्य व्यवसाय पर नहीं जो उस विशेष कंपनी के बैंकिंग के लिए प्रासंगिक नहीं था क्योंकि यह सूची II के दायरे में आता है। बैंक द्वारा की जाने वाली कोई भी अन्य व्यावसायिक गतिविधि संसद द्वारा नियंत्रित नहीं होती है और अधिनियम के तहत उल्लिखित देनदारियों का स्वामित्व नहीं है। वर्गीकरण पूरी तरह से अतार्किक आधार पर किया गया है जो शेयरधारकों और निदेशकों द्वारा प्रदान किए गए महान प्रबंधन को खारिज करता है।

प्रतिवादी

  • प्रतिवादी की ओर से महान्यायवादी ने तर्क दिया कि दायर की गई रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि अध्यादेश और अधिनियम के पारित होने से वर्तमान मामले में अनुच्छेद 14 या 19 के तहत उल्लिखित याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का कोई सीधा उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ता अपने द्वारा सूचीबद्ध बैंकों में शेयरधारक, निदेशक और खातों का धारक है, लेकिन वह उस संपत्ति का मालिक नहीं है जो ‘नए बैंकों’ द्वारा ली गई थी, जो उसे इन याचिकाओं को दायर करने में अक्षम बनाती है।
  • एक कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है और कंपनी की संपत्ति शेयरधारकों की नहीं है। शेयरधारक वह व्यक्ति होता है जिसकी कंपनी के निर्णयों और लाभ कमाने में रुचि होती है; एक निदेशक केवल वह व्यक्ति होता है जो कंपनी का प्रबंधन करता है; लेनदार वह नहीं है जो बैंकों का मालिक है। इससे ये सभी लोग केवल कंपनी की संपत्ति के आधार पर अधिकारों के उल्लंघन के लिए याचिका दायर करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं।
  • प्रतिवादी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपने अधिकारों के लिए राहत मांग सकता है, दूसरों के लिए नहीं। व्यापार की स्वतंत्रता की गारंटी भारत के संविधान के भाग II में नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता के पास अदालत में याचिकाएं रखने का कोई अधिकार नहीं है।
  • प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है यदि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होने पर इसकी निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। महान्यायवादी ने कहा कि इस तरह के अध्यादेश को पारित करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें पूरी तरह से व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) हैं और संसद को इसे निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है, जैसा कि भगत सिंह बनाम द किंग एम्परर (1931) के मामले में कहा गया है। प्रतिवादी ने लखी नारायण दास और अन्य बनाम बिहार प्रांत (1950) के मामले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि राष्ट्रपति के साथ ऐसे कार्यों का विभाजन उच्च राजनीति का मामला है और जब ऐसे मामलों की बात आती है जहां तत्काल निर्णय की आवश्यकता होती है तो उनके कार्य हमेशा उचित होंगे।
  • प्रतिवादी ने तर्क दिया कि, समाजवादी समाज प्राप्त करने के दबाव में होने के कारण, संसद के लिए एक ऐसा कानून बनाना आवश्यक हो गया जो उसकी शक्तियों के दायरे में हो। याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए संपत्ति अधिग्रहण के तर्क का खंडन करने के लिए, प्रतिवादी ने “बैंकिंग” शब्द के व्यापक अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया। प्रविष्टि 45 में बैंकिंग का अर्थ सभी प्रकार के व्यवसाय हैं जो बैंकिंग संस्थानों को संचालित करते हैं। बैंक ऑफ बंगाल के चार्टर में कहा गया है कि बैंकिंग व्यवसाय में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो बैंक द्वारा अपनी कार्यक्षमता के भीतर की जाती है या कोई व्यावसायिक गतिविधि बैंकर व्यवसाय करते समय करते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नामित बैंकों ने पहले कोई गैर-बैंकिंग व्यवसाय किया था या उनके पास कोई अन्य संपत्ति थी। अधिनियम केवल कंपनियों से बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण लेता है और उन्हें किसी भी गैर-बैंकिंग व्यवसाय के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं।
  • प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) के मामले में, निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के तहत हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) की रिट दायर की, जहां उन्होंने दावा किया कि अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 22 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 22 विशेष रूप से हिरासत से संबंधित है और याचिकाकर्ता अनुच्छेद 19 के तहत उल्लिखित अधिकार की मांग नहीं कर सकता क्योंकि अधिकारियों द्वारा आवाजाही की स्वतंत्रता को उचित आधार पर प्रतिबंधित किया गया था। इसी तरह, वर्तमान मामले में, महान्यायवादी ने फैसले के समानांतर तर्क दिया और कहा कि अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं था और अनुच्छेद 31A के दायरे में आता है। राम सिंह बनाम दिल्ली राज्य और अन्य(1951) के मामले में भी इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी, जहां यह भी माना गया कि संपत्ति के अधिग्रहण के मूल कानूनों को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे उस संपत्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं।

आर.सी.कूपर बनाम भारत संघ के मामले में अनुपात निर्णय 

वर्तमान मामले में न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

  1. इस मामले का प्रमुख योगदान ‘पारस्परिक विशिष्टता सिद्धांत’ को खारिज करना था जो 1950 में ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले के फैसले की घोषणा के बाद से 20 वर्षों से प्रचलित था। मामले में कहा गया है कि गारंटी की सुरक्षा की सीमा जैसे कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या उनके मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई के स्वरूप और उद्देश्य पर निर्भर करते हैं, न कि व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता पर। वर्तमान मामले में न्यायालय ने माना कि तकनीकी आधार पर वह ऐसी याचिका को खारिज नहीं कर सकता जो स्पष्ट रूप से दर्शाती हो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। प्रत्येक मौलिक अधिकार के अलग-अलग आयाम होते हैं और सिर्फ इसलिए कि एक विधायी कार्रवाई कंपनी के अधिकारों का भी उल्लंघन कर रही थी, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय के पास कंपनी के शेयरधारक के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। न्यायालय ने ‘उद्देश्य’ परीक्षण को भी रद्द कर दिया और ‘प्रभाव’ परीक्षण निर्धारित किया, जो अब किसी विशेष विधायी अधिनियम के प्रभाव को देखेगा, बजाय उस उद्देश्य को देखने के जिसके साथ इसे तैयार किया गया था। इस प्रकार, यदि विधायिका का कोई भी अधिनियम, यहां तक ​​कि सुदूर स्तर पर भी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे निरस्त किया जा सकता है। यहां, न्यायालय ने माना कि वर्तमान अधिनियम याचिकाकर्ता के अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन करता है, क्योंकि संपत्ति के अधिग्रहण से कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।
  2. जहां तक ​​अध्यादेश ठीक से लागू हुआ या नहीं, इस पर न्यायालय ने कहा कि चूंकि अध्यादेश पहले ही एक अधिनियम में तब्दील हो चुका है, इसलिए न्यायालय के लिए इस पर चर्चा करना अनावश्यक है। यह शिक्षाविदों के लिए विचार करने का प्रश्न बन गया था, लेकिन वर्तमान मामले के लिए नहीं। अध्यादेश की अनुसूची II की वैधता के बारे में बात करते हुए अदालत ने कहा कि दस साल के बाद मुआवजा दिए जाने की अवधारणा निराधार और अतार्किक है।
  3. जहां तक ​​बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण के लिए संसद की क्षमता के बारे में तर्कों का सवाल है, अदालत ने, बहुत दिलचस्प तरीके से, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों के तर्कों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि संपत्ति शब्द में संपत्ति से जुड़े सभी अधिकार, देनदारियां, संपत्ति आदि शामिल हैं। किसी भी बैंकिंग कंपनी का अधिग्रहण करने की संसद की शक्ति संसद की एक स्वतंत्र शक्ति थी और इसके लिए सूची II और सूची III के तहत पहले कोई अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। श्री पालकीवाला द्वारा उठाए गए विवाद को दो आधारों पर अधिग्रहण की क्षमता के संबंध में अदालत द्वारा सीधे आधार पर खारिज कर दिया गया था:
  • याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा है कि नामित बैंकों के पास कोई पूर्व गैर-बैंकिंग संपत्ति थी, जैसा कि उनकी सामग्री में उल्लिखित है।
  • संपत्ति का अधिग्रहण सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत नहीं आता है।

4. न्यायालय ने इस अधिनियम को स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 31 का उल्लंघन घोषित किया, क्योंकि अनुच्छेद 31 में अर्जित संपत्ति के मुआवजे की बात कही गई थी। अनुच्छेद 19 और 31 परस्पर अनन्य (एक्सक्लूसिव) नहीं हैं और इन्हें अलग से पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार के बारे में बात करता है और अनुच्छेद संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बात करता है। हालाँकि अधिनियम अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं कर सकता है, यह अनुच्छेद 31 का उल्लंघन है क्योंकि, न्यायालय के तर्क के अनुसार, ‘मुआवजा’ शब्द का अर्थ उस व्यक्ति को पूर्ण क्षतिपूर्ति देना है जिसकी संपत्ति अर्जित की जा रही थी। अधिनियम इस अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह प्रदान किए गए मुआवजे का व्यापक विवरण नहीं देता है और इस मामले को उन सिद्धांतों से निपटता है जो इस संबंध में प्रासंगिक नहीं हैं। इन सिद्धांतों को लागू करने के बाद घोषित की जाने वाली रकम को उचित मुआवजा नहीं माना जा सकता है। जब किसी उपक्रम के लिए मुआवज़ा तय किया जाता है, तो प्रस्तुत विधि निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए, जिसमें दायित्वों को घटाकर उपक्रम की राशि के लिए मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, जो कि अधिनियम में मामला नहीं है। धारा 2, 4, 5, और 6 में गंभीरता के सिद्धांत को लागू करने के बाद न्यायालय ने माना कि ये प्रावधान गंभीर नहीं हैं और इन्हें अधिनियम के साथ पढ़ा जाएगा।

5. हालाँकि, न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(g) के तर्क के लिए माना कि अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि राज्य को किसी भी व्यवसाय पर आंशिक या पूर्ण रूप से एकाधिकार करने का पूरा अधिकार था। न्यायालय ने माना कि सरकार एक एकाधिकार बना सकती है जो पूर्ण या आंशिक हो सकता है। जब सार्वजनिक कल्याण शामिल होता है, तो सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी एकाधिकार वैध होता है और कोई भी निदेशक या शेयरधारक कंपनी के अधिकारों की ओर से सरकार को चुनौती नहीं दे सकता है। व्यवसाय की सुविधा के लिए राज्य द्वारा लागू कानून के बुनियादी या आवश्यक प्रावधानों को अनुच्छेद 19(1)(g) के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। नामित बैंकों को बदलने वाले कानून को इस अनुच्छेद के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि अधिनियम सार्वजनिक कल्याण के लिए नहीं था। न्यायालय ने कहा कि मोहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया समिति, जलालाबाद और अन्य (1950) के मामले में कहा गया है कि अनुच्छेद 19(1)(g) में एक प्रतिबंध है जिसमें यह शामिल है कि राज्य व्यापार और व्यवसाय के संचालन के बारे में कानून बना सकता है। जिसका खंडन इस अनुच्छेद द्वारा नहीं किया जा सकता। कोई भी राज्य का एकाधिकार जो व्यापार और व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाता है उसे उचित माना जाएगा और उन कानूनों पर न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

6. हालाँकि, न्यायालय ने पाया कि अधिनियम अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन था। यह निम्नलिखित कारणों के आधार पर आयोजित किया गया था: संबंधित अधिनियम ने 14 बैंकों को देश के भीतर बैंकिंग गतिविधियाँ करने से रोक दिया; हालाँकि, विदेशी बैंकों सहित अन्य बैंकों को ऐसा करने से नहीं रोका गया था। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को ‘खुले तौर पर भेदभाव का अभ्यास करने वाला’ माना और इस प्रकार इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना।

न्यायमूर्ति ए.एन. रे एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने असहमतिपूर्ण राय दी। उन्होंने निम्नलिखित बातें कही थी-

  • किसी अध्यादेश को पारित करने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत दी गई शक्ति व्यक्तिपरक है, हालांकि वह अनुच्छेद 361(1) के तहत संसद की अनुपस्थिति में प्रख्यापित प्रावधानों के लिए जवाबदेह नहीं है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति को चुनौती देने का एकमात्र तरीका दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्ट इरादों के आधार पर था। यह तथ्य कि संसद का सत्र शुरू होने से दो दिन पहले अध्यादेश जारी किया गया था, यह दर्शाता है कि इसे जल्दबाजी में ही सही, वैध तरीके से पारित किया गया था। अध्यादेश से ठीक पहले के कुछ दिनों में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर सरकार की मंशा को लेकर देश में काफी अटकलें लगाई जा रही थीं। कारण स्पष्ट है कि नीतिगत मामलों में जिस प्रकार संसद अपने प्रांत की स्वामी होती है, उसी प्रकार सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ही ऐसे नीतिगत मामलों पर अपनी संतुष्टि का सर्वोच्च एवं एकमात्र न्यायाधीश होता है।
  • उन्होंने कई अन्य कारणों से याचिकाएं खारिज कर दीं और घोषणा की कि उनका असफल होना तय है। यह कानून प्रविष्टि 42 सूची III और प्रविष्टि 45 सूची I के तहत वैध था और किसी भी तरह से राज्य सूची के मामलों पर कोई प्रभाव नहीं डालता था। एक शेयरधारक अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालत का रुख नहीं कर सकता है, जो अंततः, एक ऐसी कंपनी से जुड़े थे, जो गैर-नागरिक होने के कारण, मौलिक अधिकारों का दावा करने का अधिकार नहीं रखता था।
  • अनुच्छेद 19(1)(g) अनुच्छेद 31(2) के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है क्योंकि अनुच्छेद में संपत्ति की मांग या अधिग्रहण की अवधारणा शामिल नहीं है। इसलिए, अनुच्छेद 31(2) पर अनुच्छेद 19 के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि एक उचित प्रतिबंध अंतर्निहित है और अन्य अनुच्छेदों के आधार पर बार-बार इसकी आलोचना करना पूरी तरह से दोहराव है। मांगे जाने वाले मुआवजे का निर्णय भी राज्य द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कानून एक उचित प्रतिबंध के रूप में लोक कल्याण के लिए पारित किया गया था। न्यायालय राज्य के एकाधिकार के अलग-अलग मामलों की समीक्षा अनुचित होने के आधार पर नहीं कर सकता। अधिनियम की धारा 15 निदेशकों और शेयरधारकों को उस गैर-बैंकिंग व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति देती है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि किसी बैंक का पूरा उपक्रम लिया जाता है, तो बैंक के पास पहले से मौजूद संपत्तियों को विभाजित करने का कोई तरीका नहीं है। यदि संपत्तियों की विभाज्यता के बीच कोई रेखा खींची गई हो तो कोई भी अधिग्रहण पूरा नहीं होगा।
  • स्पष्ट अंतर और बुनियादी तर्क के कारण अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया गया है कि अधिनियम को रद्द नहीं किया जा सकता है ताकि निदेशक बैंकिंग व्यवसाय जारी रख सकें। स्पष्ट वर्गीकरण लाभ के स्तर के आधार पर है और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जमा को नियंत्रित करना था। अधिनियम में पहले से ही पर्याप्त दिशानिर्देश हैं जो प्रस्तावना में निर्धारित हैं और जिस उद्देश्य की मांग की जा रही है वह समाजवादी है।

हालाँकि, वास्तव में दो बातें थीं जिन पर वह बहुमत से सहमत थे और वे थे –

  • यह कि चुनौती दिया गया अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं है, जो किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता को रोकता है।
  • यह कि संसद बैंकिंग के अधिग्रहण से संबंधित चुनौतीपूर्ण अधिनियम को पारित करने में सक्षम थी।

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ के मामले का आलोचनात्मक विश्लेषण

कई लोग इस मामले को देश के समाजवादी आदर्शों के ख़िलाफ़ जाने से भ्रमित करते हैं। हालाँकि, यह समझा जाना चाहिए कि, वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की राष्ट्रीयकरण की शक्ति को बरकरार रखते हुए संविधान के समाजवादी आदर्शों को बरकरार रखा। हालाँकि, यह भी याद रखना चाहिए कि न्यायालय ने यह निर्णय देकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों के दायरे को भी बढ़ा दिया है कि यदि किसी शेयरधारक के अधिकारों के उल्लंघन की प्रक्रिया में, उसकी कंपनी के अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा हो, तो शेयरधारक के मौलिक अधिकारों को लागू करने के दावे को अस्वीकार करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं था।

यह समझा गया कि यदि शेयरधारक के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जाना था, तो इस प्रक्रिया में, इसका मतलब यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अनिवार्य रूप से उस कंपनी के अधिकारों को लागू कर रहा था जिसमें वह एक शेयरधारक था, जिसका अर्थ है कि मौलिक अधिकार गैर-नागरिक के लिए लागू किये जा रहे थे। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही शेयरधारक के मौलिक अधिकारों को लागू करने का मतलब कंपनी के अधिकारों को लागू करना होगा, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने से नहीं रोकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई एक और ऐतिहासिक बात संसद को कानून बनाने की लंबी प्रक्रियाओं से मुक्त करने के संबंध में थी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि किसी भी विषय के राष्ट्रीयकरण पर कोई कानून बनाने के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि संसद को उस विषय पर एक अलग कानून बनाना होगा और फिर उसके राष्ट्रीयकरण के संबंध में कानून बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसने ‘संपत्ति’ शब्द की व्याख्या का विस्तार किया जो राज्य सूची की प्रविष्टि 42 के तहत था।

यह मामला नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक रहा है क्योंकि अब यदि कोई कानून पारित किया जाता है, तो यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) के फैसले को खारिज कर दिया और प्रभाव परीक्षण को उचित प्रतिबंधों के परीक्षण को प्रशासित करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता बना दिया। भले ही मामले में यह माना गया कि अधिनियम अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं था, यह माना गया कि यह वास्तव में अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन है, जिसने संपत्ति अधिग्रहण के मामलों में कानून बनाने की संसद की शक्ति को सीमित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक मिसाल कायम की। पीठ ने कई अन्य मामलों पर भी विचार किया, जिनका औचित्य तय करते समय निपटाया जाना आवश्यक था, जैसे कवलप्पारा कोट्टाराथिल कोचुनी और अन्य बनाम मद्रास राज्य और अन्य (1960) और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी (1953)। इसलिए कानून का अनिवार्य अधिग्रहण कुछ शर्तों द्वारा मान्य है, जैसा कि वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय में मामला शुरू होने से पहले कई पीठों ने माना था। बैंकिंग से संबंधित मामलों को अलग-अलग सूचियों में विभिन्न पहलुओं के साथ निपटाया जाता है, लेकिन इस मामले में न्यायालय द्वारा समग्र मुआवजे और अधिग्रहण का निर्णय निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से किया गया था।

भले ही असहमतिपूर्ण राय फैसले के पीछे के तर्क के पक्ष में नहीं थी, लेकिन इसने कुछ वैध मुद्दे उठाए। राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश कुछ परिस्थितियों में वैध है, हालाँकि, जैसा कि बहुमत के फैसले में भी बताया गया है, इसे संसद द्वारा मान्य किया जाना है और राष्ट्रपति के पास इस पर पूर्ण अधिकार नहीं है। असहमतिपूर्ण राय से उठाया गया एक और मुद्दा यह था कि यह पता नहीं लगाया जा सका कि अधिनियम जनता के कल्याण के लिए पारित किया गया था या नहीं। जबकि यह मामला है, यह नोटिस करना उचित है कि अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा बेतुका था और गणना करते समय क्या ध्यान में रखा गया था, इसके तर्क में यह स्पष्ट नहीं था, जो अधिनियम के औचित्य के पीछे भी संदेह पैदा करता है।

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ के बाद आगे के घटनाक्रम 

बैंक राष्ट्रीयकरण मामले ने वास्तव में संसद के साथ-साथ आने वाले वर्षों के लिए देश के संवैधानिक न्यायशास्त्र (जुरिस्प्रूडेन्स) का मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में कार्य किया। हालाँकि, फैसले के परिणाम को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि संसद ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 25वां संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम बनाया, जिसमें निम्नलिखित बातें नोट की गईं-

  • अनुच्छेद 31(2) में ‘मुआवजा’ शब्द को ‘राशि’ शब्द से बदल दिया गया। इसका मतलब यह था कि सरकार अब उस व्यक्ति को ‘पर्याप्त’ राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी जिसकी संपत्ति पहले अर्जित की जा रही थी।
  • अनुच्छेद 19(1)(g) स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 31(2) से अलग था।
  • अनुच्छेद 31C, सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया था कि-
  • अनुच्छेद 14, 19 और 31 को अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के तहत निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के तहत बनाए गए किसी भी कानून पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
  • अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून अदालत के हस्तक्षेप से मुक्त रहेगा।

मामले में बहुमत की राय से पारित निर्णय के अनुसार कई बदलाव किए गए:

  • जैसा कि फैसले में चर्चा की गई है, बैंकों के अधिग्रहण और उपक्रम को विनियमित करने के लिए एक नया कानून, अर्थात् बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 पारित किया गया था।
  • याचिकाकर्ता की ओर से मामले के मुख्य वकील, एन.ए पालकीवाला ने एक और ऐतिहासिक मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (बुनियादी संरचना सिद्धांत मामला) लड़ा, जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित था।
  • यह मामला बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1972) का आधार बना जिसने न्यायालय के इस विचार को भी बरकरार रखा कि लोगों के मौलिक अधिकार कंपनी के मौलिक अधिकारों के साथ बरकरार रहेंगे।
  • यह मामला एक अन्य ऐतिहासिक मामले, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) का भी आधार बना, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार और परस्पर अनन्य सिद्धांत को बनाए रखने की भी मिसाल बन गया।

निष्कर्ष

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1969) का मामला बैंक राष्ट्रीयकरण के शासन में एक ऐतिहासिक मामला है और कई अन्य ऐतिहासिक मामलों के लिए एक मिसाल बन गया है। निर्णय कुछ लोगों के लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन निर्णय के पीछे के सिद्धांतों और तर्क की गहन समझ यह जानने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि न्यायालय ने मामले में समाजवाद के आदर्शों और लोगों के मौलिक अधिकारों दोनों की रक्षा की। फैसले ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(2) के दायरे का विस्तार किया, जबकि अनुच्छेद 19 की भी जांच की। मामले में एक प्रभाव परीक्षण के उपयोग से बैंकिंग उद्योग में उचित मुआवजे और संपत्ति के अधिग्रहण का निर्णय हुआ। जो कि सबसे अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। संसद की गरिमा और शक्तियों को संरक्षित करते हुए शेयरधारकों और निदेशकों के अधिकारों को भी बरकरार रखा गया।

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