राष्ट्रीय आईपीआर नीति

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यह लेख Pruthvi Ramkanta Hegde द्वारा लिखा गया है। यह लेख राष्ट्रीय आईपीआर नीति की अवधारणा, उद्देश्य और महत्व पर जोर देता है। लेख में भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) की सुरक्षा की आवश्यकता और नीति को लागू करने में विभिन्न चुनौतियों को शामिल किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है। 

Table of Contents

परिचय

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय आईपीआर नीति कहा जाता है, एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी नीति है जो भारत के भीतर बौद्धिक संपदा अधिकारों को विकसित करने और नियंत्रित करने में सहायता करती है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत, 2016 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन (प्रमोशन) विभाग द्वारा नीति को अपनाया गया था। नीति का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार धारकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करना है। बौद्धिक संपदा एक अमूर्त संपत्ति है जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन शामिल हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा से राष्ट्र की रचनात्मकता, विशिष्टता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति क्या है?

नीति एक कानूनी दस्तावेज़ है जो भारत में विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। नीति एक नियम पुस्तिका की तरह है जो मार्गदर्शन करती है कि भारत बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों के विचारों, नवाचार (इनोवेशन) और रचनाओं का लाभ कैसे उठा सकते है। यह नीति हमें यह सीखने की भी अनुमति देती है कि अन्य देश क्या अच्छा कर रहे हैं और उन विचारों को भारत के अनुरूप समायोजित करें। यह यह सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के सर्वोत्तम विचारों का उपयोग करने की कोशिश करने जैसा है कि बौद्धिक संपदा के लिए भारत की प्रणाली सर्वोत्तम हो सकती है। 

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राष्ट्रीय आईपीआर नीति का उद्देश्य

नीति का लक्ष्य एक उपयुक्त वातावरण स्थापित करना है जिसमें लोग नए नवाचारों, विचारों और कलात्मक कार्यों को बनाने के लिए एक साथ आ सकें। इससे राष्ट्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नीति का एक मुख्य उद्देश्य आविष्कारकों और रचनाकारों को विशेष बौद्धिक संपदा से जुड़े उनके अधिकारों के लिए सबसे कुशल कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। नीति में भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण की सुरक्षा जैसी चीजों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए कुछ पहलुओं पर भी विचार किया गया है। यह वास्तव में लोगों की भलाई के लिए आवश्यक है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति के उद्देश्य और कार्यान्वयन

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: 

  • सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पृष्ठभूमि के व्यक्ति बौद्धिक संपदा अधिकारों के सिद्धांतों और उद्देश्य के बारे में जानें। बौद्धिक संपदा के प्रकारों से संबंधित अधिकारों में ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट और औद्योगिक डिजाइन शामिल हैं। इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं और कुछ कार्यक्रम भी सरकार द्वारा आयोजित किए गए हैं। 
  • नीति का उद्देश्य अधिक बौद्धिक संपदा स्थापित करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता का समर्थन करना है। इस संबंध में, बौद्धिक संपदा के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। बौद्धिक संपदा के विकास के लिए अनुसंधान (रिसर्च) और विकास की आवश्यकता है, और नीति द्वारा इसे बरकरार रखा गया है। नीति का लक्ष्य इन संसाधनों को आवंटित करना और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना भी है। 
  • भारतीय पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए, नीति का लक्ष्य पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (लाइब्रेरी) (टीकेडीएल) का दायरा बढ़ाना है। 
  • सरकार मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करती है। 
  • बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रशासन का आधुनिकीकरण (मॉर्डनाइजेशन) और अद्यतनीकरण (अपडेटिंग) नीति का एक अन्य उद्देश्य है। इस संबंध में, सरकार प्रशासनिक प्रक्रिया में अद्यतन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और विकास को अपनाने सहित मौजूदा स्थिति में सुधार करने के लिए बौद्धिक संपदा में निवेश करेगी। 
  • व्यावसायीकरण के माध्यम से नीति का उद्देश्य पेटेंट और कॉपीराइट सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेना है, ताकि उन्हें मूल्यवान संपत्तियों में परिवर्तित किया जा सके। विपणन (मार्केटिंग) और समर्थन करके, अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों, भौगोलिक संकेतों और बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यावसायीकरण किया जा सकता है। 
  • बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता पैदा करना नीति का मुख्य उद्देश्य है। इसे सही दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करके और विभिन्न खरीदारों, लाइसेंसधारियों या निवेशकों को इसका मूल्य दिखाकर हासिल किया जा सकता है। 
  • विशेष अदालतों और वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से, बौद्धिक संपदा नियमों से संबंधित अधिकारों को सुदृढीकरण (रेनफोर्समेंट) के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। यह नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का सशक्त प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार धारक अपने कार्यों की रक्षा कर सकें। 
  • नीति का लक्ष्य नीतियों में सुधार को प्रोत्साहित करके बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में विशेषज्ञता और संभावित क्षमता का निर्माण करना है। अच्छी तरह से निर्मित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभावी प्रबंधन (मैनेजमेंट) स्थापित करने में मदद करेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानून, रणनीति और प्रशासन में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ तैयार करना आवश्यक है।

आवश्यक तत्व

विभिन्न विभागों और 31 सरकारी विभागों सहित लगभग 300 संगठनों और व्यक्तियों से परामर्श के बाद नीति बनाई गई है। वह दस्तावेज़ जो भारतीय बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा के अधिग्रहण में सहायता करता है। दोहा विकास एजेंडा और बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की नीति द्वारा पुष्टि की गई है। नीति का उद्देश्य भारतीय बौद्धिक संपदा ढांचे को देश के अनोखे संदर्भ में अपनाकर बढ़ावा देना है। नीति को हर पांच साल में संशोधित किया जाता है और इसके नियमित मूल्यांकन के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव जिम्मेदार होते हैं। नीति का महत्वपूर्ण तत्त्व जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के हित के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति की विशेषताएं 

  • नीति का उद्देश्य रचनात्मकता, उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) का समर्थन करना और बौद्धिक संपदा को मूल्यवान संपत्तियों में बदलना है, जिससे सार्वजनिक हित की रक्षा होगी। 
  • यह नीति घरेलू आईपीआर दाखिल करने की अनुमति देती है, जिसमें विचार निर्माण से लेकर व्यावसायीकरण और वैश्वीकरण तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है। 
  • नीति में कर लाभ शामिल हैं, जो भारतीय बौद्धिक संपदा के अनुसंधान और विकास के पहलुओं में मदद करेंगे। 
  • अंतर्राष्ट्रीय संधियों और ट्रिप्स के अनुसार, यह नीति भारत सरकार को विधायी लचीलापन प्रदान करती है। इसमें पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 (d) के अनुसार उचित मूल्य पर आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित प्रावधानों का उपयोग शामिल है।  

राष्ट्रीय आईपीआर नीति का कार्यान्वयन

नीति के उद्देश्य को लागू करने के लिए, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक (कंट्रोलर जनरल) (सीजीपीडीटीएम), बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन के लिए कक्ष (सेल) (सीआईपीएएम) है और और भारत सरकार ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • सीजीपीडीटीएम प्रत्येक वर्ष 100 से अधिक बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन कक्ष (सीआईपीएएम) और विभिन्न उद्योग संघों के साथ सहयोग करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में छात्रों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषयों को शामिल करने पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करके शैक्षिक संस्थानों से परे बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषयों का विस्तार करना है। इसके अलावा, बौद्धिक संपदा अधिकार शिक्षा को माध्यामिक विद्यालय (हाई स्कूलों) और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवा पीढ़ी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अच्छी तरह से परिचित हो सके। इस संबंध में, राजीव गांधी राष्ट्रीय आईपी प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर) के लिए सार्वजनिक प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) कार्यक्रम और बौद्धिक संपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। वे सालाना लगभग 100 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये पहल बौद्धिक संपदा और इसके महत्व के बारे में जागरूकता और ज्ञान फैलाने में मदद करती हैं। 
  • बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने कई कदम उठाए हैं: 
  1. सीजीपीडीटीएम ने ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की अनुमति देकर पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आवेदन करना और प्राप्त करना आसान बना दिया है। यह प्रणाली वास्तविक समय आवेदन स्थिति अद्यतन (अपडेट्स) प्रदान करता है। 
  2. नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करते समय स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के लिए शुल्क कम कर दिया है। 
  3. आईपी जनरेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उन्होंने अपने आईपी की सुरक्षा में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एसआईपीपी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। 
  4. आवेदकों की कुछ श्रेणियों के लिए तेज़ प्रक्रमक (प्रोसेसर) पेश किए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्हें आवेदन करने के एक वर्ष के भीतर अपने पेटेंट प्राप्त हो जाएं।  
  5. ट्रेडमार्क पंजीकृत करना तीव्र कर दिया गया है।
  6. लोगों को आईपी अधिकारों के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) और नवाचार सहायता केंद्र (टीआईएससी) और आईपी सुविधा केंद्र स्थापित करें। 
  • आईपीआर का व्यावसायीकरण करने के लिए, भारत ने 2016 में वित्त अधिनियम के एक भाग के रूप में पेटेंट पेटी (बॉक्स) अवधारणा की शुरुआत की थी। यह पेटेंट से उत्पन्न आय का लाभ उठाने के लिए नामित एक विशेष कर व्यवस्था है। 
  • बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन कक्ष (सीआईपीएएम) भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन और निर्णय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जिसका विशेष ध्यान बौद्धिक संपदा अधिकारों की जालसाजी को रोकने पर है। वे बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन में राज्य प्रवर्तन अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अक्सर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) जैसे संगठनों के साथ सहयोग करते हैं। 
  • सीजीपीडीटीएम और आरजीएनआईआईपीएम का कार्यालय बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधनों और क्षमताओं को मजबूत और विस्तारित करने के लिए बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियां चलाता है। आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर को उद्योग, व्यावसायिक शैक्षणिक और अनुसंधान और विकास संस्थानों में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासकों और प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाया गया है। आईपी पेशेवरों, प्रशिक्षकों, अन्वेषकों (इन्वेंटर), उद्योग क्षेत्रों और अन्य लोगों के लिए, आरजीएनआईआईपीएम को बौद्धिक संपदा में गर्मियों में विद्यालय अनुकूलित कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित करने और परीक्षकों के लिए कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डब्ल्यूआईपीओ के साथ जोड़ा गया है। 
  • सीजीपीडीटीएम का कार्यालय जागरूकता और सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बौद्धिक संपदा संगठन के अधिकारियों को संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रदान करके देश में बौद्धिक संपदा अधिकार आगे निकल जाने वाली  गतिविधियों का समर्थन करता है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति के लाभ

राष्ट्रीय आईपीआर नीति भारत में बौद्धिक संपदा को विनियमित और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीति भारत में आईपीआर को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए एक अलग अनुकूल माहौल को संबोधित करती है। नीति के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं: 

  • नीति निवेशकों, रचनाकारों और अन्वेषकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक मानक ढांचा प्रदान करती है, इस प्रकार उन्हें रचनात्मक कार्यों, आविष्कारों और विचारों को विकसित करने में समय और संसाधनों का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 
  • यह नीति नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करती है, जो बदले में नई नौकरियों और नए उद्योगों के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। 
  • यह नीति भारत की बौद्धिक संपदा को अंतरराष्ट्रीय आईपीआर व्यवस्था के साथ जोड़ती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होता है और वैश्विक व्यापार समुदाय में भारत की स्थिति बढ़ती है। 
  • इस नीति का उद्देश्य विश्व बैंक में व्यापार करने में आसानी में सुधार करना और एक अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदर्शित करना है, जिससे घरेलू और विदेशी निवेशकों को भारत में आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 
  • मजबूत आईपीआर प्रणाली निवेशकों को यह आश्वासन देकर विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है कि उनकी बौद्धिक संपदा सुरक्षित रहेगी, जिससे एक अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार होगा। 
  • यह नीति बाज़ार में ब्रांड की कीमत बनाकर, उत्पादों या सेवाओं की सुरक्षा करके और बाज़ार में उन उत्पादों को अलग करके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मकता (कॉम्पेटिटिवनेस) पैदा करती है। 
  • यह नीति उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक मानक प्रदान करती है और नकली सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। 
  • यह नीति कलाकारों, लेखकों और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है, इस प्रकार, कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और इस तरह उन कलाकारों को मान्यता देती है। यह नीति फिल्मों और संगीत की चोरी को रोकने में भी मदद करती है, जिससे रचनाकारों के हितों की रक्षा होती है और मनोरंजन उद्योग के विकास में योगदान मिलता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कलाकारों और सामग्री निर्माताओं को उनके नवाचार और नई रचनाओं के लिए उचित पुरस्कार मिले। 
  • नीति फार्मास्युटिकल नवाचार की रक्षा करती है;  इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और नवप्रवर्तकों (इनोवेटर्स) के हितों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। 
  • यह नीति एक स्थिर और अधिक प्रभावी और उत्तरदायी आईपीआर प्रशासन प्रदान करके निवेश को बढ़ावा देती है। 
  • यह नीति स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच विकसित करके, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर सामाजिक कल्याण में योगदान देती है। 
  • नीति एक सुसंगत, खुला और सेवा उन्मुख (ओरिएनटेड) आईपीआर प्रशासन बनाने में मदद करती है जो उद्योगों में रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां व्यक्ति और व्यवसाय अपने बौद्धिक प्रयासों में समर्थित महसूस करते हैं। 
  • नीति आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, आईपीआर आवेदनों  के बैकलॉग को कम करती है, और नवाचार के लिए त्वरित सुरक्षा की सुविधा प्रदान करती है। 
  • एक प्रशासनिक छतरी के नीचे आईपीआर का समेकन बेहतर प्रशासनिक अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से उनके व्यावसायिक महत्व को सुनिश्चित करता है। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सहित विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा का प्रबंधन, प्रवर्तन और संरक्षण कुशलतापूर्वक समन्वित किया जाता है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति की कमियाँ

हालाँकि इस नीति ने भारत में आईपीआर के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए हैं, लेकिन नीति में कुछ कमियाँ भी हैं। इस संबंध में, नीति की कुछ प्रमुख कमियाँ इस प्रकार हैं:

  • अनौपचारिक (इनफॉर्मल) नवाचारों को बढ़ावा देने में आधुनिक उपयोगिता मॉडल और व्यापार गुप्त कानूनों की प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले साक्ष्य की कमी, नीति के समग्र प्रभाव पर संदेह पैदा करने वाले अवगुणों में से एक है। 
  • राज्य विधान के संदर्भ में कॉपीराइट की सुरक्षा उस नीति का सुझाव देती है जो सामाजिक लाभों से अधिक बौद्धिक संपदा धारकों के हितों की ओर झुकती है, जिससे नीति के दायरे में संतुलन के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। 
  • देश में नवाचार को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए, विशिष्टता की कमी के संबंध में नीति की आलोचना की गई है। 
  • नीति और नवाचार के बीच एक गलतफहमी है कि नीति यह मानती है कि अधिक बौद्धिक संपदा अधिक नवाचार में बदल जाती है, बिना यह पहचाने कि बौद्धिक संपदा का मतलब अंत है, लेकिन अपने आप में अंत नहीं है।
  • नीति पारंपरिक ज्ञान और उससे प्राप्त नवाचारों के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में विफल रही, और स्वदेशी प्रथाओं की सुरक्षा और मान्यता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर छोड़ दिया। 
  • आईपीआर नीति में दोहा घोषणा को शामिल करने से फार्मास्युटिकल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रिप्स में खामियों का फायदा उठाने के संभावित प्रयासों के बारे में आशंका प्रकट होती है। इसका सामान्य उद्योग के साथ-साथ सामान्य आबादी दोनों पर नकारात्मक परिणाम होंगे। 
  • सभी के लिए दवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुचित अनुदान (फंडिंग) और कार्यक्रम, विधायी ढांचे में बदलाव न केवल जेनेरिक उद्योग बल्कि व्यापक आबादी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इस संबंध में, सरकार को नकारात्मक परिणामों को विनियमित करने और रोकने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 

भारत में आईपीआर की सुरक्षा की आवश्यकता

भारत की बौद्धिक संपदा में दिन-ब-दिन सुधार हो रहा है। भारत में बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: 

  • भारत में पेटेंट और ट्रेडमार्क पंजीकरण कई वर्षों से बढ़ रहा है। यह पिछले सात वर्षों से देखा जा रहा है कि बौद्धिक संपदा के प्रति देश की बढ़ती रुचि नवाचार और रचनात्मक दृष्टिकोण में परिलक्षित (रिफ्लेक्टेड) होती है। स्पष्ट है कि भारत में पिछले सात वर्षों से पेटेंट अनुदान में वृद्धि हो रही है। 2013-14 में, 4227 पेटेंट दिए गए, 2020-21 में यह संख्या बढ़कर 28,391 हो गई, जैसा कि प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है। इसी तरह, ट्रेडमार्क पंजीकरण में भी वृद्धि हुई और 2020-21 में 14.2 लाख की वृद्धि हुई। इस प्रकार भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। 
  • बौद्धिक संपदा वित्तीय कमाई का एक स्रोत है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और औद्योगिक डिज़ाइन जैसी संपत्तियाँ कलाकारों, रचनाकारों और अन्वेषकों के लिए उनके रचनात्मक कार्यों से आय का स्रोत उत्पन्न करेंगी। ये कमाई समाज को ऐसी रचनात्मकता में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार यह देश में वित्तीय विकास की अनुमति देता है। डब्ल्यूआईपीओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर में वृद्धि देखी गई है। 2011 में 15,914 पेटेंट दाखिल किए गए, जिससे भारत की जीडीपी दर बढ़कर 551.13 अरब डॉलर हो गई है। 
  • बौद्धिक संपदा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।  इसमें कृषि से लेकर पारंपरिक ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को शामिल किया गया है। 
  • अच्छी तरह से स्थापित बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि यह अन्य निवेशकों को आश्वासन लेने के लिए आकर्षित करता है क्योंकि वे भारतीय व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश करते समय अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और बचाव के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं।  
  • वैश्विक व्यापार में भाग लेने के लिए बौद्धिक संपदा से संबंधित कानूनों और विनियमन का अनुपालन आवश्यक है। यदि किसी देश ने अनुपालन उद्देश्य के रूप में मानक और विनियमन स्थापित किए हैं तो कोई भी व्यापार बाधाओं और संघर्षों से सुरक्षित रह सकता है। इस संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में भाग लेने के लिए भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता है। 
  • फार्मास्यूटिकल्स उद्योग कंपनी के नाम और अन्य कारकों के संबंध में बौद्धिक संपदा के अधिकारों से भी जुड़े हुए हैं। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए फार्मास्यूटिकल्स में दवाओं और अन्य संबंधित उत्पादों की सुरक्षा आवश्यक है। अच्छी तरह से स्थापित नियम ग्राहकों को नकली और घटिया सामान बेचने से रोक सकते हैं, क्योंकि यह बाजार में बिक्री और खरीद को प्रतिबंधित करता है। विशेष रूप से, ऐसे उत्पाद प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और निर्माण को विनियमित करने के लिए पेटेंट और अन्य संबद्ध आईपीआर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। 
  • यदि बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षित किया जाता है तो यह साझेदारी और विभिन्न समझौतों के आधार पर विदेशी कंपनियों से भारतीय उद्योग में विभिन्न प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (ट्रांसफर) की अनुमति देता है। 
  • बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा रचनाकारों और आविष्कृत व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने में भी मदद करती है क्योंकि यह उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता और मानकों (स्टैंडर्ड) को बनाए रखती है।  

राष्ट्रीय आईपीआर नीति को लागू करने में कठिनाइयाँ

भारत में नीति के सिद्धांतों को लागू करते समय कुछ कठिनाइयाँ मौजूद हैं।  प्रमुख कारण ये हैं: 

  • भारत में बौद्धिक संपदा के ज्ञान और जागरूकता की बहुत कमी है। चाहे वे छात्र हों, निर्माता हों या छोटे व्यवसायी हों, उनके पास बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में अधिक जानकारी नहीं हो सकती है। 
  • प्रशिक्षित कर्मियों और निश्चित कानूनी संरचना की कमी के कारण, उल्लंघन को रोकने के लिए बौद्धिक संपदा कानूनों को लागू करना और ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाना मुश्किल है। 
  • यह निर्धारित करने के लिए कि बौद्धिक संपदा का सम्मान किया जाता है या नैतिक रूप से उपयोग किया जाता है, यह गंभीर मुद्दों में से एक है। जो साहित्यिक चोरी, अनैतिक उपयोग, चोरी और जालसाजी (काउंटरफिटिंग) से संबंधित हो सकता है। रचनाकारों और नवप्रवर्तकों (इनोवेटर्स) के अधिकारों की रक्षा के लिए नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। 
  • नीति को लागू करने के लिए, विभिन्न हितधारकों, जो सरकारी निकाय या शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं, के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होती है।  समन्वय बनाए रखना और सुचारु रूप से प्रबंधन करना बड़ी चुनौतियों में से एक है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति में राज्य की भूमिका

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करने में राज्यों द्वारा निभाई गई भूमिका बहुत सराहनीय है। कई संस्थानों की सहायता से, राज्य बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने और मान्यता देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिससे नवाचार और भारत की बौद्धिक संपदा के नए निर्माण का समर्थन किया जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद (इनोवेशन काउंसिल) (एनआईएनसी) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसने संबंधित राज्य स्तर पर राज्य नवाचार परिषद (एसएलएनसीई) की स्थापना की अनुमति दी है। आज भारत में 31 राज्य नवप्रवर्तन परिषदें स्थापित हैं।  यह ध्यान देने योग्य है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने अभी तक अपने संबंधित राज्य नवाचार परिषदों की स्थापना नहीं की है। कुछ राज्यों ने पहले से ही बौद्धिक संपदा में सुधार के लिए एक ठोस माहौल बनाया है। उदाहरण के लिए, गुजरात ने राज्य नवाचार पोर्टल लॉन्च करके और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (गुजकॉस्ट) की छत्रछाया में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर केंद्र की स्थापना करके अग्रणी भूमिका निभाई है। कुछ राज्यों ने अपने पुलिस विभागों में ही बौद्धिक संपदा कक्ष स्थापित किए हैं। जो आर्थिक अपराध शाखा के अंतर्गत रखी गई है। ये पहल राज्यों को बौद्धिक संपदा के विकास और स्थापना के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) राष्ट्रीय आईपीआर नीति पर विचार कर रहा है

भारत में राष्ट्रीय आईपीआर नीति को आकार देने और प्रभावित करने में मदद करने वाले महत्वपूर्ण संगठनों में से एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) है। डब्ल्यूआईपीओ संयुक्त राष्ट्र में सबसे विशिष्ट संगठनों में से एक है जो बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रत्येक मुद्दे को स्पष्ट करता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य स्थापित अधिकारों सहित बौद्धिक संपदा के प्रकार अक्सर डब्ल्यूआईपीओ द्वारा निपटाए जाने वाले विषय हैं। राष्ट्रीय आईपीआर नीति की स्थापना के संबंध में डब्ल्यूआईपीओ द्वारा दिया गया सुझाव तीन मुख्य भागों से बना है, जिसमें प्रक्रिया, आधार रेखा, प्रश्नावली और बेंचमार्किंग संकेतक शामिल हैं। भाग प्रक्रिया के तहत, प्रक्रिया के आठ चरण हैं जो नीति में सुधार के उद्देश्य से डब्ल्यूआईपीओ द्वारा सुझाए गए हैं। इसने परामर्श और जटिल डाटा के संग्रह को जारी रखने के लिए एक मजबूत स्तंभ तैयार किया है। डब्ल्यूआईपीओ द्वारा सुझाए गए आठ चरणों में से, प्रारंभिक चरण को एक मूल्यांकन मिशन के रूप में तैयार किया गया है, जो नीति निर्माण के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य करता है। इसमें ऐसी प्रक्रिया में सभी इच्छुक पक्षों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। दूसरे भाग को आधार रेखा सर्वेक्षण (सर्वे) प्रश्नावली कहा जाता है, जिसे देश के भीतर वर्तमान बौद्धिक संपदा स्थिति की क्षमता का अधिक स्थापित उपक्रम (अंडरटेकिंग) प्रदान करके बौद्धिक संपदा को पूरक (सप्लीमेंटिंग) और अंकेक्षण (ऑडिट) करने के उद्देश्य से सुझाया गया है। इस बीच, राष्ट्रीय परामर्श का उद्देश्य एकत्रित डाटा को मान्य करना और उसका अंकेक्षण करना है; इसीलिए उन्होंने प्रारंभिक निष्कर्षों का मसौदा तैयार करके इसका समापन किया है। 

निष्कर्ष

भारत में बौद्धिक संपदा को अमूल्य संपत्तियों में से एक माना जाता है। भारत में बौद्धिक संपदा का सुधार एक निश्चित, दृढ़ दृष्टिकोण के बजाय निरंतर चलने वाली यात्रा की तरह है। भारत की मौजूदा और आगामी बौद्धिक संपदा को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण भूमिका है। नीति का उद्देश्य भारत में नवाचार, रचनात्मकता, विशिष्टता, मान्यता और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारत में आर्थिक विकास की नीति का उद्देश्य एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और इसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना भी है। यह सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण हुआ है। इस नीति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक सुधार बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। यह नीति भारत में एक संभावित परिवर्तनकर्ता के रूप में कार्य करती है और इसका लक्ष्य भारत के भविष्य को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है। इस बीच नीति के प्रावधानों को क्रियान्वित (इंप्लीमेंटेड) करने के लिए प्रत्येक इकाई से समन्वित प्रयास करना महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकारी निकाय, औद्योगिक संस्थाएं और समाज शामिल हैं। इस प्रकार, इस नीति का भारत की बौद्धिक संपदा पर बहुत मजबूत और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे संपत्ति धारकों के हितों की रक्षा होती है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

नीति बौद्धिक संपदा संरक्षण और महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच के बीच सही संतुलन कैसे ढूंढती है? 

नीति स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने में संतुलन बनाती है। यह सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल में अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसे उपायों की अनुमति देता है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति की टैगलाइन क्या है?

‘क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया’ राष्ट्रीय आईपीआर नीति की टैगलाइन है। इस प्रकार, नीति का उद्देश्य नकली वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंधित करके बौद्धिक संपदा में उद्यमशीलता, रचनात्मकता और नवाचार का समर्थन करना है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्या भूमिका है?

नीति डब्ल्यूआईपीओ और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) विदेशी विश्वविद्यालयों जैसे संगठनों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करती है। यह सहयोग भारत की बौद्धिक संपदा क्षमता के निर्माण में मदद करता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण (एलाइनमेंट) सुनिश्चित करता है। 

भारत के आईपी कार्यबल को मजबूत करने के लिए नीति के तहत क्या कदम उठाए गए हैं?

नीति बौद्धिक संपदा शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों को सशक्त बनाने, बौद्धिक संपदा पाठ्यक्रम शुरू करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संस्थागत कार्यक्रम बनाने जैसे उपायों की रूपरेखा तैयार करती है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति भारत में आर्थिक विकास को कैसे लाभ पहुंचाएगी?

नवाचार का समर्थन करने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और बौद्धिक संपदा के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने से, नीति से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजित करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 

क्या राष्ट्रीय आईपीआर नीति डाटा विशिष्टता के संबंध में मुद्दों को विनियमित करती है?

राष्ट्रीय आईपीआर नीति डाटा विशिष्टता से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट रूप से विनियमित नहीं करती है। हालाँकि, विशिष्टता संबंधी चिंताओं में आम तौर पर अनुचित व्यावसायिक उपयोग से डाटा की सुरक्षा शामिल होती है, जो फार्मास्युटिकल या एग्रोकेमिकल उत्पादों को प्रस्तुत किया जाता है। 

राष्ट्रीय आईपीआर नीति से व्यक्ति या संस्थाएँ कैसे लाभान्वित हो सकती हैं?

नीति का उद्देश्य एक मानक कानूनी ढांचा स्थापित करके व्यक्तियों या किसी व्यावसायिक इकाई के हितों की रक्षा करना है, जिससे नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस तरह, नीति व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाओं को लाभ पहुंचाती है। 

संदर्भ

 

 

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