आई.पी.सी. की धारा 306

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15018
Indian Penal Code

यह लेख इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक की छात्रा Manya Manjari के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में वह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (अबेटमेंट) की सजा का उल्लेख करती है। यह लेख आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण को एक अपराध के रूप में, इसकी आवश्यक बातें, दुष्प्रेरक (अबेटर) के लिए सजा, और कानून द्वारा निर्धारित आवश्यक मामलो पर चर्चा करता है। यह लेख आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के विवरण के साथ अभियुक्त के अधिकारों की भी व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

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परिचय

आत्महत्या, सरल शब्दों में, एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का अंत करता है। अक्सर लोग अपने दुख और दर्द से बचने के लिए आत्महत्या करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वारा आत्महत्या को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन एम मोहन बनाम राज्य (2011) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आत्महत्या जिसे अंग्रेजी में सुसाइड कहा जाता वह “सुई” – जिसका अर्थ है ‘स्वयं’ और “साइड” – जिसका अर्थ है ‘मारना,’ अर्थात, अपने आप को मरना है, से लिया गया है। आत्महत्या हमेशा आत्म-देखभाल के लिए नहीं की जाती; यह अक्सर किसी और के द्वारा उकसाई या प्रोत्साहित की गई भी होती है। जब आत्महत्या दुर्भावनापूर्ण इरादे से की जाती है, तो यह और भी गंभीर अपराध बन जाता है।

दुष्प्रेरण भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.), 1860 की धारा 107 के अनुसार, जानबूझकर किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के कार्य को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, X दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा यदि X ने Y को Z को मारने के लिए उकसाया या प्रोत्साहित किया। आई.पी.सी. की धारा 306 किसी व्यक्ति की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की सजा से संबंधित है। दुष्प्रेरण को “अधूरे अपराध” या “अपूर्ण अपराध” के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि अपराधी के पास अपराध करने के लिए आवश्यक “इरादा अर्थात मेंस रीआ” हो सकता है और वह अपराध करने के लिए कार्य कर सकता है। फिर भी, वह अनिश्चित हो सकता है कि क्या प्रत्याशित (एंटीसिपेटेड) परिणाम उत्पन्न होगा या नहीं, अर्थात, पूर्ण या वांछित कार्य अर्थात “एक्टस रीअस” नहीं हो सकता है।

आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत परिभाषित अपराध- आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण 

आई.पी.सी. की धारा 306 में कहा गया है कि “यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।”

आत्महत्या को किसी भी क़ानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ‘भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या‘ में आत्महत्या को परिभाषित किया है और इसकी अनिवार्यताओं को “जीवन का जानबूझकर अंत” बताया है। आत्महत्या के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं-

  1. यह एक अप्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए, 
  2. मरने की इच्छा व्यक्ति के भीतर से आनी चाहिए, और 
  3. जीवन का अंत किसी कारण से होना चाहिए।

इसलिए, कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की आत्महत्या को प्रोत्साहित करता है, ऐसा करने में सहायता करता है, या उसे उकसाता है, उसे आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत दंडित किया जाता है। इस अपराध के लिए दस वर्ष से अधिक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।  

दुष्प्रेरण का अर्थ

दुष्प्रेरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराधी का सक्रिय और जानबूझकर समर्थन है।

आई.पी.सी. की धारा 107 में, दुष्प्रेरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: 

“एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, जो- 

पहला—किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाता है; या 

दूसरा—उस कार्य को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के साथ संलग्न (इंगेज) होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण (पर्सुएंस) में और उस कार्य को करने के लिए कोई कार्य या अवैध लोप (ऑमिशन) होता है; या 

तीसरा—उस कार्य को करने में, किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा, सहायता करता है।”

करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) के मामले में, ‘दुष्प्रेरण’ शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: 

‘दुष्प्रेरण’ को सहायता करने, मदद करने या आदेश देने, या सलाह देने; कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने, परामर्श देने, प्रेरित करने; हतोत्साहित करने या किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

धारा 108, एक दुष्प्रेरक को परिभाषित करती है: 

“एक व्यक्ति एक अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यदि वह या तो किसी व्यक्ति को एक अपराधिक कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, या एक ऐसे कार्य के करने को दुष्प्रेरित करता है, जो एक अपराध होगा, यदि वह, दुष्प्रेरक के समान इरादे या ज्ञान के साथ, अपराध करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

तो, एक दुष्प्रेरक वह होता है जो व्यक्ति को इस हद तक उकसाता है, प्रोत्साहित करता है, या सहायता करता है कि दूसरा व्यक्ति खुद को मार लेता है या अपना जीवन समाप्त कर लेता है।

आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध की अनिवार्यता 

दुष्प्रेरण का कार्य उस व्यक्ति के उद्देश्य से निर्धारित होता है जो दुष्प्रेरित करता है, न कि उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से निर्धारित होता है जिसे वह अपने कार्य के द्वारा दुष्प्रेरित करता है। दुष्प्रेरण के मामलों में, दुष्प्रेरण के लिए कार्य करने के लिए आवश्यक चीजों में से एक को पूरा किया जाना चाहिए। इन्हें दुष्प्रेरण के प्रकार या किसी व्यक्ति को उकसाने के तरीकों के रूप में भी देखा जा सकता है। 

आपराधिक इरादा 

जैसा कि उपरोक्त कार्य में उल्लेख किया गया है, अभियुक्त का दुष्प्रेरण के दौरान आपराधिक इरादा रहा होगा। आत्महत्या करने में किसी की सहायता करने के लिए वास्तविक आपराधिक इरादा होना चाहिए। इरादा निम्नलिखित में से किसी भी रूप में हो सकता है:

  1. प्रतिवादी ने जानबूझकर किसी व्यक्ति को स्वयं को मारने के लिए प्रोत्साहित किया हो सकता है। जानबूझकर उकसाना मौखिक रूप से धमकाने, उकसावे, राजी करने, या आदेश देने आदि के रूप में हो सकता है।
  2. प्रतिवादी एक आपराधिक षड़यन्त्र का हिस्सा हो सकता है, जिसका मुख्य लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं को मारने के लिए प्रभावित करना था।
  3. इरादतन मदद किसी को कोई कार्य करने या लोप के माध्यम से आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने का रूप ले सकती है।

कार्य करना 

अभियुक्त की सहायता और दुष्प्रेरण का चरित्र इस प्रकार का होना चाहिए कि सहायता लेने वाला और दुष्प्रेरण में आने वाला व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर ले। आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत आपराधिक दायित्व उत्पन्न होने के लिए, मृतक के द्वारा स्वयं की जान देकर सफलतापूर्वक आत्महत्या होनी चाहिए। इस धारा के तहत, अभियुक्त दुष्प्रेरण वाले व्यक्ति के असफल आत्महत्या के प्रयास के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। 

दुष्प्रेरण और कार्य के बीच सीधा संबंध

अभियुक्त द्वारा कथित सहायता और दुष्प्रेरण के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली, यह प्रत्यक्ष प्रकृति का होना चाहिए। अभियुक्त का कार्य, (सहायता और दुष्प्रेरण), और मृतक का आत्महत्या करने का इरादा सीधे तौर पर संबंधित होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरण तब उत्पन्न होना चाहिए जब अभियुक्त ऐसी स्थिति पैदा कर दे जिसमें पीड़ित के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प न हो। यदि रिश्ता बहुत कमजोर या दूर का है, तो उस व्यक्ति को आत्महत्या में सहायता करने के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

उकसाना 

“उकसाने” की परिभाषा “उत्तेजित करना, प्रेरित करना, कुछ जबरदस्ती या अनुनय (पर्सुएशन) द्वारा करना है।” उकसाना किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करने में एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी है। उकसाने के लिए केवल सहमति या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ है किसी को अत्यधिक या अवांछनीय (अनडिजायरेबल) गतिविधि करने के लिए उत्तेजित करना, प्रेरित करना या आग्रह करना। किसी भी स्थिति या व्यक्ति के बारे में अनुमोदन (अप्रूवल) प्राप्त करने या भौतिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के द्वारा भी उकसाया जा सकता है। सती के मामले में, महिलाओं को उनके पतियों के साथ चिता पर मरने के लिए जबरदस्ती और अनुनय द्वारा राजी किया जाता था  

उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति X जाता है और व्यक्ति Y को मरने के लिए कहता है, और इसके परिणामस्वरूप Y खुद को मार लेता है, तो X इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि उकसाने का कार्य इरादे से किया जाना चाहिए।

एक अन्य स्थिति में, A केवल इसलिए ही अनुमति देने के द्वारा दुष्प्रेरक में नहीं बदल जाता है क्योंकि उसने सक्रिय रूप से B को C को मारने से रोकने की कोशिश नहीं की थी, यह बताने के बाद कि वह ऐसा करना चाहता था।

स्वामी प्रहलाददास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1995 ) में, अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि झगड़े के दौरान, अपीलकर्ता ने पीड़िता को आगे बढ़ने और आत्महत्या करने के लिए कहा था। सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​था कि अभियुक्त का “जाओ और मरो” का सरल आदेश प्रथम दृष्टया मृतक को आत्महत्या करने के लिए पर्याप्त नहीं था। 

सर्वोच्च न्यायालय ने संजू उर्फ ​​संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002) के मामले में फैसला सुनाया कि “उकसाने” शब्द का अर्थ किसी को अत्यधिक या अवांछनीय कार्य करने के लिए आग्रह करना या प्रेरित करना है।

क्वीन बनाम मोहित कुमार मुखर्जी (1871) के मामले में कुछ लोग, जो राम राम का जाप करते हुए एक महिला के साथ जा रहे थे जब वह अपने पति की चिता पर सती होने की तैयारी कर रही थी, को उस महिला की मदद करके उसे आत्महत्या करने में प्रोत्साहित करने का दोषी पाया गया था।

षड़यंत्र

एक या अधिक लोगों के साथ अपराध करने के षड़यन्त्र में शामिल होना भी एक प्रकार का दुष्प्रेरण है। षड़यन्त्र द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यन्त्र से अलग अपराध है। जहां एक अपराध करने के लिए एक सहमत होने की बात आती है तो षड़यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध और आपराधिक षड्यन्त्र के एक कार्य के बीच अंतर यह यह है कि षड्यन्त्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। षड़यंत्र को अंजाम देने और षड़यंत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एक गैरकानूनी कार्य या लोप किया जाना चाहिए।

षडयंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व हैं:

  1. दुष्प्रेरक एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ योजना में सहायता करता है।
  2. षडयंत्र को बढ़ावा देने और अपराधिक कार्य को अंजाम देने के लिए एक कार्य या आपराधिक लोप होना चाहिए।
  3. षड़यन्त्र द्वारा, व्यक्तियों को अपनी योजना को अंजाम देने में काफी फायदा हुआ।

सजू बनाम केरल राज्य (2000) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष को यह स्थापित करना चाहिए कि दुष्प्रेरक ने विशिष्ट आचरण को प्रेरित किया, इसे अंजाम देने के लिए एक या अधिक अन्य लोगों के साथ षड़यन्त्र में भाग लिया, या षड़यन्त्र के माध्यम से दुष्प्रेरण को स्थापित करने के लिए एक अवैध कार्य या लोप द्वारा उस कार्य को करने के लिए जानबूझकर सहायता की थी।

सहायता

धारा 107 के तीसरे पैराग्राफ के अनुसार जानबूझकर सहायता के माध्यम से भी दुष्प्रेरण हो सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जानबूझकर सहायता करना, उकसाने और षड़यन्त्र से अलग है, इस अर्थ में कि जानबूझकर सहायता से प्रेरित अपराध, द्वेषपूर्ण इरादे से किया गया होना चाहिए। हालाँकि, इस प्रावधान को लागू करने के लिए, यह आवश्यक है कि: 

  1. धारा 107 के अनुसार जो प्रावधान प्रदान करता है उस इरादे की शर्त पूरी होनी चाहिए। इरादा अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का आधार बनता है।
  2. दुष्प्रेरक ने उपयोगी सहायता की पेशकश की होगी।
  3. सहायता किसी भी समय दी जा सकती है, जिसमें यह अपराध करने से पहले या उसके दौरान भी शामिल हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि A जानबूझकर B के लिए जहर की एक बोतल खरीदता है, जिसका उपयोग B ने खुद को मारने के लिए किया था, तो A जानबूझकर सहायता द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 107 में प्रयुक्त वाक्यांश “जानबूझकर सहायता” इस विचार पर जोर देती है कि यदि अभियुक्त इस बात से अनजान है कि अपराध किया जा रहा है या ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है तो केवल सहायता प्रदान करना सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का गठन नहीं करता है। सहायता इस तरह से दी या की जानी चाहिए कि इसके बिना कोई परिणाम उत्पन्न होना संभव नहीं होता।

यदि कोई सहायता करता है, किसी भी चीज की आपूर्ति करता है, या किसी और तरह से किसी और के लिए अपराध करना आसान बनाता है, तो उस व्यक्ति को अपराध के लिए सहायता करना और दुष्प्रेरित करना कहा जाता है। राम कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1965) के मामले में, दो प्रधान आरक्षक (हेड कांस्टेबल) झूठे बहाने से पति-पत्नी को जबरदस्ती थाने ले आए। उनमें से एक ने पत्नी का यौन शोषण किया, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी चुप रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह उन परिस्थितियों में चुप रहकर बलात्कार की सहायता के लिए जिम्मेदार था।

प्रेरित करना, सहायता, या योजना के किसी सबूत के अभाव में द्विविवाह स्थल पर उपस्थित होने मात्र से दुष्प्रेरण को घटित नहीं माना जाएगा, जैसा कि मुथम्मल बनाम मारुफतला (1981) के मामले में आयोजित किया गया था। 

सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) में फैसला सुनाया कि मात्र उपस्थिति किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है; ऐसा होने के लिए कार्य के लिए सहायता या समर्थन होना चाहिए।

आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध की प्रकृति 

इस अपराध का कार्य अर्थात एक्टस रीअस एक बयान हो सकता है जो सलाह, आदेश, प्रोत्साहन, प्रलोभन, फंसाने, उत्तेजना या अनुरोध के रूप में कार्य करता है। दुष्प्रेरण तब किया जाता है जब प्रलोभन को आवश्यक इरादे के साथ कहा जाता है। इसलिए, यह समझना आवश्यक है कि दुष्प्रेरण के बारे में कानून पर विचार करते समय इरादा दोषी ठहराए जाने के लिए एक पूर्वापेक्षा (प्रीरिक्विजाइट) है। इसलिए, प्रावधान स्वयं आचरण और उसके परिणामों की समझ को आवश्यक मानता है। आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराधों की प्रकृति निम्नलिखित है:

गैर जमानती अपराध

अपराध की अत्यधिक गंभीरता के कारण अपराध को गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर-जमानती अपराध वे हैं जिनमें अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की अनुमति नहीं है और उसे या तो पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। ऐसे मामलों में, एक अभियुक्त व्यक्ति को ज़मानत दिए जाने के लिए अदालत को मजबूत औचित्य दिखाने की आवश्यकता होती है।

मामले की प्रक्रिया के आधार पर, अभियुक्त या तो हिरासत में लिए जाने के बाद पारंपरिक जमानत का अनुरोध कर सकता है या हिरासत में लिए जाने से पहले अग्रिम (एंटीसिपेटरी) जमानत का अनुरोध कर सकता है। अभियुक्त का अतीत, समाज में उसका स्थान, अपराध का कारण, पुलिस आरोप पत्र, और अन्य कारकों को अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। यदि परिस्थितियाँ अभियुक्तों के अनुकूल होती हैं, तो सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद जमानत दी जाएगी।

अशमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) अपराध

अशमनीय अपराधों को संशोधित नहीं किया जा सकता है; बल्कि, उन्हें परीक्षण के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। ये अधिक महत्वपूर्ण और भयानक अपराध होते हैं जो केवल पीड़ित के बजाय पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। अशमनीय अपराधों को एक नियमित अदालत द्वारा निपटान की अनुमति नहीं है क्योंकि वे सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हैं। 

आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध अशमनीय है, जिसका अर्थ है कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता करना कानूनी नहीं है। चूंकि यह गंभीर अपराध है, इसलिए कानून यह कहता है कि अपराधी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसे सजा दी जानी चाहिए।

संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध

संज्ञेय अपराधों के मामले में, पुलिस के पास बिना किसी वारंट या न्यायाधीश की मंजूरी के संदिग्ध को गिरफ्तार करने और जांच शुरू करने का अधिकार होता है। इस तरह के अपराधों में अक्सर कम से कम तीन साल की सजा और उम्रकैद या मौत की सजा का प्रावधान है। 

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की अनुसूची I में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण को भी एक संज्ञेय अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ।

सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय (ट्राइएबल) अपराध

आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत आरोपों को बरकरार रखकर, सत्र न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी अपराध में कम से कम एक साल तक की जेल और अधिकतम सात साल की जेल की सजा सत्र न्यायालय द्वारा दी जाती है। 

आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध के लिए सजा

आई.पी.सी. की धारा 306 में कहा गया है कि “यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी व्यक्ति  ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।”

आई.पी.सी. की धारा 306, जो कि “आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण” है, के लिए दस साल की कैद, सामान्य या कठोर, मामले के तथ्यों और परिदृश्यों के आधार पर हो सकती है, और जुर्माना या दोनों भी हो सकते है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) के मामले में अपने पहले के तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले में उल्लिखित कानूनी सिद्धांत को दोहराया और फैसला किया कि जहां अभियुक्त, अपने कार्यों या कार्रवाई के चल रहे क्रम से, ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि मृतक के पास खुद को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, वहां एक उकसावा स्थापित किया जा सकता है। 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दक्साबेन बनाम गुजरात राज्य (2022) में फैसला सुनाया कि आत्महत्या का समर्थन करना एक भयानक, गंभीर और अशमनीय अपराध है जिसे एक साधारण समझौते से संबोधित नहीं किया जा सकता है, और अभियुक्त को धारा के अनुसार दंडित किया गया था।

जब एक प्राथमिक अपराध सिद्ध नहीं होता है, और प्राथमिक अपराधी दोषी नहीं पाया जाता है, तो दुष्प्रेरक को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, दुष्प्रेरण का दावा केवल तभी समाप्त हो जाता है जब मुख्य आरोप बना रहता है। फगुना कांता नाथ बनाम असम राज्य (1959) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता पर धारा 165A के तहत एक अपराध के लिए एक अधिकारी द्वारा दुष्प्रेरण के लिए मुकदमा चलाया गया था, जिसे बाद में बरी कर दिया गया था, और इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि सहायता के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि, कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं थी। 

बाद में जमुना सिंह बनाम बिहार राज्य, (1967) में यह निर्णय लिया गया कि यह कहना उचित नहीं था कि यदि केवल अपराध करने वाले व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है तो एक दुष्प्रेरक को दंडित नहीं किया जा सकता है और पूर्व मामले के फैसले में एक भिन्न दृष्टिकोण दिया गया था जहां यह बोला गया था की दुष्प्रेरक को किसी भी दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि अपराध करने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है।  

महत्वपूर्ण मामले 

श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1969)

तथ्य

इस मामले में धारा 306 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। ज्ञान कौर और उनके पति हरबंस सिंह पर अपनी बहू को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का आरोप लगाया गया था। इन दोनों को विचारणीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 का उल्लंघन करने का दोषी पाया और छह साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की अपील पर सुनवाई की, विचारणीय न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और सजा को छह से तीन साल की जेल में बदल दिया।

मुद्दा 

क्या आई.पी.सी. की धारा 306 में संवैधानिक वैधता है?

निर्णय

धारा 306 की संवैधानिकता के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आत्महत्या का प्रयास करने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कोई भी ऐसा करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है, उसे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसलिए, आई.पी.सी. की धारा 306 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया था, और दोनों अपीलकर्ताओं को आत्महत्या में सहायता करने के लिए दोषी ठहराया गया था। इस मामले में पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994) के फैसले को पलट दिया गया था।

चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (2009)

तथ्य 

चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (2009) के मामले में, मृतक ने एक अनअधिकृत (अनऑथराइज्ड) हथियार से खुद को सिर में गोली मार ली। मृतक कथित रूप से इस अपील में अपीलकर्ता और दो अन्य लोगों जहूरुद्दीन और महावीर प्रसाद के साथ भागीदार था, जो रियल एस्टेट उद्योग (इंडस्ट्री) में काम करते थे। इन तीन लोगों द्वारा लाई गई समस्याओं के परिणामस्वरूप मृतक ने आत्महत्या कर ली; अपने पीछे छोड़े गए सुसाइड लेटर में मृतक ने उल्लेख किया है कि वे कुछ वित्तीय लेन-देन में लगे हुए थे; नतीजतन, इन तीन लोगों ने मृतक की आत्महत्या में मदद की। विचारण न्यायाधीश के समक्ष ऐसा पेश किया गया कि दस्तावेजों में तीनों प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत थे, और इसलिए मामले को सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त कर दिया गया था। 

मुद्दा 

इस मामले में मुद्दा यह था कि क्या आत्महत्या के मामले में मानसिक प्रताड़ना को दुष्प्रेरण के रूप में गिना जाएगा।

निर्णय

अभियुक्त का इरादा किसी अपराध को उकसाने या बढ़ावा देने का होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास आत्मघाती व्यवहार का एक अनोखा स्वरूप होता है और आत्म-सम्मान का एक अनोखा अर्थ होता है। इसके अलावा, आत्महत्या के सभी मामलों में कोई निर्धारित नियम लागू नहीं किया जा सकता है; प्रत्येक को विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आंका जाना चाहिए।

गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016)

तथ्य

इस मामले में मृतक शिंदर कौर को उसके पति व ससुराल वालों ने 20000 रुपये नकद की मांग के साथ मारपीट कर मायके भेज दिया। वह पैसे के बिना लौट आई क्योंकि उसके पिता पैसे नहीं दे सके। उसके पिता को एक दिन बाद उसकी मृत्यु के बारे में सूचित किया गया, और मृतक के माता-पिता ने उसके पति और उसके ससुराल वालों पर उसे मानसिक रूप से परेशान करने और खुद को मारने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। मामला विचारणीय न्यायालय में चला गया और अभियुक्त को चार साल की कैद की सजा दी गई और 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तब इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। 

मुद्दे

  1. क्या मांगे गए 20000 रुपये की वसूली में विफल रहने पर अभियुक्त को अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा?
  2. क्या अभियुक्त घर में परेशान करने वाला माहौल पैदा करने, जिसके कारण मृतक ने खुद को मार डाला, के लिए जिम्मेदार होगा?

निर्णय

अदालत ने निर्धारित किया कि आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अमान्य थी क्योंकि विचारणीय न्यायालय और पंजाब उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लेने में गलती की थी कि मृतका ने अपने वैवाहिक घर की स्थितियों के कारण आत्महत्या की थी। न्यायालय ने कहा कि अपनी मृत पत्नी की देखभाल करते समय अपीलकर्ता की ओर से गैरकानूनी आचरण या स्पष्ट लोप का कोई सबूत नहीं था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने अपने पति या ससुराल वालों से उत्पीड़न का अनुभव किया है, और न तो गवाहों की गवाही और न ही उसके माता-पिता की गवाही से इस इरादे का कोई संकेत मिलता है। अदालत ने आगे घोषित किया कि विचारणीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को अप्राकृतिक मौत के कारण अपनी पत्नी की आत्महत्या में मदद करने का दोषी पाया था। नतीजतन, अदालत ने अभियुक्त की सजा को पलट दिया, और अपील सफल रही।

वितेश कुमार भवटे और भीमराव भवटे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019)

तथ्य

इस मामले में एक व्यक्ति द्वारा शादी के लिए ठुकराए जाने पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उस आदमी और औरत की शादी होनी थी, लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया और दोनों परिवारों ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई, लेकिन उसके बाद भी उस आदमी ने अपना फैसला नहीं बदला और उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नतीजतन, महिला अपने घर लौट आई और फांसी लगाकर जान दे दी। उस व्यक्ति पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का आरोप लगाया गया था।

मुद्दा 

इस मामले में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए पुरुष जिम्मेदार होगा।

निर्णय

न्यायालय ने कहा कि पुरुष को महिला की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि उसने केवल लड़की से शादी नहीं करने का अपना विकल्प व्यक्त किया था। ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं था जो यह साबित कर सके कि आदमी ने इस कार्य को उकसाया, और जब लड़की ने आत्महत्या की, तो वह आदमी मौजूद भी नहीं था, इसलिए आदमी को बरी कर दिया गया। 

एम. मैरीसन बनाम राज्य प्रतिनिधि (2021)

तथ्य

इस मामले में, मृतक और अपीलकर्ता एक ही कंपनी के लिए काम करते थे और इस प्रकार परिचित थे। मृतक ने पुडुचेरी जाने के लिए अभियुक्त की कार मांगी थी और लौटते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मृतक ने कार की मरम्मत करवाकर अभियुक्त को वापस कर दी, लेकिन अभी भी कुछ मरम्मत का काम बाकी था, इसलिए जब मृतक से कार की ठीक से मरम्मत कराने के लिए कहा गया, तो उसने इस पर आत्महत्या कर ली। अभियुक्त के खिलाफ मृतका की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था।

मुद्दा 

इस मामले में मुद्दा यह था कि क्या अभियुक्त आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी था।

निर्णय

यह माना गया कि आत्महत्या को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा सक्रिय उकसावा होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान मामले में, मृतक की आत्महत्या के लिए अभियुक्त की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, जैसा कि कार की मरम्मत के अनुरोध में, और ऐसे में आत्महत्या बहुत दूर की बात थी। 

कंचन शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021)

तथ्य 

इस मामले में मृतक ने अपीलकर्ता के घर के सामने जहर खा लिया। इस दावे का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं था कि अपीलकर्ता अभी भी मृतकों के संपर्क में था सिवाय इस दावे के कि वे जुड़े हुए थे। वास्तव में, पुलिस के बयान से पता चला कि मृतक अपीलकर्ता का पीछा कर रहा था, उसे बार-बार फोन कर रहा था, और मना करने पर खुद को मारने की धमकी देते हुए शादी का प्रस्ताव रख रहा था। पीड़िता ने अपने पिता के साथ इसकी शिकायत की थी।

मुद्दा 

क्या उच्च न्यायालय का याचिका खारिज करना सही था?

निर्णय

किसी को भी आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध का दोषी नहीं पाया जा सकता है अगर वह सक्रिय रूप से आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित या सहायता नहीं करता है। कोई सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य रहा होगा जिसके कारण मृतक ने अन्य सभी विकल्पों को समाप्त करने के बाद आत्महत्या कर ली। उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में रखना था जहां वह आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध के लिए किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आत्महत्या कर ले। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि अपीलकर्ता का मृतक के साथ कोई संबंध था। इस दावे का समर्थन करने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने मृतक की आत्महत्या को प्रोत्साहित किया। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। 

अतुल कुमार बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य और अन्य (2021)

तथ्य 

इस मामले में, याचिकाकर्ता और मृतक के बीच एक विंटेज मोटरसाइकिल खरीदने के लिए एक समझौता किया गया था; इस लेन-देन में, याचिकाकर्ता ने मृतक के अनुरोध पर प्रतिवादी को पैसे का भुगतान किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 2012 में पूरा भुगतान किए जाने के बाद भी एंटीक मोटरसाइकिल की कभी डिलीवरी नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने मृतक के खिलाफ नकली उत्पीड़न का आरोप लगाया था कि वह अपनी अन्य बाइकों को मुफ्त में सर्विस करवाए, इस तथ्य के बावजूद कि मोटरसाइकिल को 2012 में डिलीवर किया गया था। उन्होंने कहा कि यद्यपि डिलीवरी 2012 में याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि को की गई थी, भारत में आते ही आवश्यक हस्तांतरण  (ट्रांसफर) कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने का वादा किया गया था। इस बीच, कुछ दिनों के बाद, मृतक भारत आया और सुसाइड नोट में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए आत्महत्या कर ली। 

मुद्दा 

क्या याचिकाकर्ता ने कानूनी सूचना देकर और आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत शिकायत दर्ज करके मृतक की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है। 

निर्णय

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, अदालत ने फैसला किया कि यह संभावना है कि मृतक चिढ़ गए थे और परिणामस्वरूप उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन आत्महत्या को प्रोत्साहित करने के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं है। जैसा कि उनके वकील ने सलाह दी, याचिकाकर्ता को कानूनी सूचना प्रकाशित करने और शिकायत दर्ज करने का अधिकार था। यह कार्य आत्महत्या करने के कार्य से बहुत दूर था। इसलिए, मृतक के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के याचिकाकर्ता के फैसले को मृतक को खुद को मारने के लिए प्रोत्साहित करने या प्रेरित करने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

बबीता बनाम हरियाणा राज्य (2018)

तथ्य

यह मामला उस मामले में जमानत देने के संबंधित है, जहां आरोप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का था। इस मामले में याचिकाकर्ता सी.आर.पी.सी. की धारा 436 में बताए गए प्रावधानों के तहत नियमित जमानत की मांग कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं पर विचाराधीन व्यक्ति की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का आरोप लगाया गया था, जो अभियुक्त का पति और दामाद था। और मामला मृतक के पिता द्वारा दायर किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि पत्नी और सास ने उसके बेटे को खुद को मारने के लिए दुष्प्रेरित किया था।

मुद्दा 

मुद्दा उठाया गया था कि क्या अभियुक्त को जमानत दी जानी चाहिए।

निर्णय

विचारणीय न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त दोषी थे या नहीं, इस बारे में निर्णय बाद में विचारण के दौरान निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उन्हें जमानत दी जाएगी क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त को हिरासत में रखा जाए। इसलिए, नियमित जमानत दी गई थी, लेकिन अगर अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से धमकाने की कोशिश की तो यह उलटा हो सकता है। 

आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत आरोपों को खारिज न करने का प्रभाव

किसी भी अपराध का आरोपित होने के प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति पर आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत आरोप लगाया जाता है, तो इसका न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि उसके सामाजिक जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे उसकी बदनामी होगी और जीवन के हर पहलू में रिश्तों की हानि होगी और उसका भविष्य की संभावनाएं प्रभावित होंगी। 

अगर किसी पर इस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि उनके पास हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ एक स्थापित आपराधिक वकील हो। जबकि कुछ मामलों को अकेले ही संभाला जा सकता है, यह महत्वपूर्ण है कि इस आरोप को एक आरोप के रूप में वर्गीकृत न किया जाए क्योंकि यह गंभीर दंड और सख्त गिरफ्तारी प्रावधानों को आमंत्रित करता है, जिससे मामले पर बचाव करने का कम मौका मिलता है।

आई.पी.सी. की धारा 306 के अपराध के लिए अपना मामला कैसे दाखिल/बचाव करें

कोई भी व्यक्ति, यदि आई.पी.सी. की धारा 306 के आरोप के तहत अभियुक्त है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक उन्हें कानून की स्पष्ट समझ न हो या वे इस क्षेत्र में अच्छी तरह से पढ़े-लिखे न हों, तब तक वे मामले को अपने हाथों में ना ले। चूंकि इस धारा के मामले जटिल हैं, यह अभियुक्तों के हित में सबसे अच्छा होगा यदि वे किसी पेशेवर से मदद मांगते हैं। 

इस तरह की प्रकृति के मामले कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। कभी-कभी अभियुक्त की बेगुनाही साबित करना बचाव पक्ष के लिए बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मामले को सभी विवरणों के साथ तैयार किया जाना चाहिए। त्रुटियों या भ्रम की संभावना को कम करने के लिए पूरी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए।   

आत्महत्या के झूठे दुष्प्रेरण के मामले में शामिल होने पर क्या करें

झूठे आरोप किसी के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दुष्प्रेरण जैसे गंभीर अपराध के लिए झूठे आरोपों के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं:

  • किसी की पहचान का विच्छेदन (डिससोसिएशन), और घर, सामाजिक समारोहों और काम पर अभियुक्त से संबंधित कलंक। 
  • इसके साथ-साथ, वे मानसिक और शारीरिक बीमारियाँ भी विकसित कर सकते हैं और आघात से पीड़ित होने की सबसे अधिक संभावना है। 
  • उनकी छवि हर जगह खराब हो जाती है, और कई बार तो आरोप हटाए जाने के बाद भी।

जब किसी पर दुष्प्रेरण से जुड़े किसी मामले का आरोप लगाया जाता है, तो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यह आरोप बहुत गंभीर है। 

  • व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिक रूप से वे अपने वकील को मामले के प्रत्येक विवरण को प्रकट करें ताकि वकील तथ्यों के अनुसार अपनी रणनीति और तर्क तैयार कर सकें।
  • अभियुक्त को बैठकर आरोप के तहत शामिल कानूनों पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और प्रावधान की स्पष्ट समझ प्राप्त करनी चाहिए। 

अभियुक्तों के अधिकार

अभियुक्तों को उन्हें मौका देने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि उन्हें अदालत में भी सुना जा सके। उनके अधिकारों को भारत के संविधान के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा समर्थित किया गया है। अभियुक्तों के कुछ अधिकार इस प्रकार हैं: 

गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार

प्रत्येक अभियुक्त को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(1) द्वारा प्रदान किया गया है। इसे केवल तभी रोका जा सकता है जब किसी राष्ट्रीय महत्व के मामले में गिरफ्तारी की जाती है, जैसे कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 या किसी आतंकवादी-संबंधी गतिविधि के किसी भी मामले में। गिरफ्तार करने वाले पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अभियुक्तों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करें।

अभियुक्त के परिजनों को सूचना देने का अधिकार

सी.आर.पी.सी. की धारा 50A के अनुसार अभियुक्त के रिश्तेदारों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और गिरफ्तारी का विवरण, यानी जगह, तारीख, समय और गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए। प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए इस धारा में रिश्तेदारों के अलावा दोस्तों को भी शामिल किया जा सकता है। 

जमानत के प्रावधानों के बारे में सूचित करने का अधिकार

सी.आर.पी.सी. की धारा 50(2) के अनुसार, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है यदि उसे अपराध के वारंट के अभाव में गिरफ्तार किया जाता है। यह गैर-संज्ञेय अपराध के मामलों में अलग है।

एक सीमित अवधि में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) और सी.आर.पी.सी. की धारा 56 के अनुसार, किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि समय 24 घंटे से अधिक हो जाता है, तो इसे अवैध हिरासत माना जाएगा। यदि हिरासत में किसी तरह विस्तार होता है, तो उन्हें सी.आर.पी.सी. की धारा 76 के अनुपालन में होना चाहिए। 

सुने जाने का अधिकार

जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) और सी.आर.पी.सी. की धारा 303 और धारा 41D व्यक्ति को अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार प्रदान करती है। यह सब बिना देर किए किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उन सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जो उनके पास है। सुने जाने के अधिकार में कानूनी सहायता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल हो सकता है। सरकार अभियुक्तों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है, यदि वे अपने लिए इसकी व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं। 

गिरफ्तार महिला की तलाश

सी.आर.पी.सी. की धारा 51 गिरफ्तार की गई महिलाओं को यह अधिकार देती है कि यदि उनकी तलाशी ली जाए तो केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही उनकी तलाशी ली जानी चाहिए। खोज को स्वीकार्य तरीके से किया जाना चाहिए। जिन मामलों में महिला अपराधी के घर की तलाशी का संबंध है, एक पुरुष अधिकारी तलाशी ले सकता है, लेकिन वे किसी भी मामले में महिला अपराधी की तलाशी नहीं ले सकते है। 

एक चिकित्सक द्वारा जांच किए जाने का अधिकार

सी.आर.पी.सी. की धारा 54 के तहत अभियुक्त को चिकित्सक से जांच कराने का अधिकार है। यह अभियुक्त के अनुरोध पर किया जा सकता है। यह अधिकार अभियुक्तों को दिया जाता है ताकि वे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। 

चुप रहने का अधिकार

सी.आर.पी.सी. की धारा 313 (3) अभियुक्त को जांच और मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान चुप रहने का अधिकार देती है। भारत में जिस सिद्धांत का पालन किया जाता है वह यह है की दोषी साबित होने तक अपराधी व्यक्ति निर्दोष होता है, इसलिए अभियुक्त चुप रहना चुन सकता है। 

हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 अभियुक्त को हथकड़ी से बचने का अधिकार देता है। जब किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगानी होती है, तो पुलिस के पास इस बात का उचित औचित्य होना चाहिए कि क्या व्यक्ति के बचने की संभावना है या वह जनता के लिए खतरा है। इन कारणों के अलावा, पुलिस के पास विचारणीय न्यायालय से अभियुक्त को हथकड़ी लगाने की उचित अनुमति के साथ एक आदेश भी होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय प्रक्रिया के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

इन पूर्वोक्त अधिकारों के अलावा, अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने के दौरान अपने निजी सामान की रसीद भी प्राप्त करनी होगी, और जमानत पर छूटने के दौरान वे उन्हें वापस पाने के लिए उत्तरदायी होंगे। 

वकील – मुवक्किल (क्लाइंट) विशेषाधिकार

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अनुसार, अभियुक्त के पास अपने वकील के साथ एक वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि वकीलों को मुवक्किल द्वारा उनके साथ साझा किए गए किसी भी विवरण को साझा करने से प्रतिबंधित किया गया है। अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान सुरक्षित हैं, और अभियुक्त के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए मामले पर स्पष्टता के साथ चर्चा की जानी चाहिए। 

निष्कर्ष

आई.पी.सी. की धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए सजा के बारे में बात करती है, जो तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने के बाद खुद को मारता है। इस धारा के तहत केवल मूल श्रेणियों को दंडित किया जा सकता है, अर्थात् आत्महत्या के लिए उकसाना या सहायता करना और उकसावे और आत्महत्या के बीच सीधा संबंध होना। अपराधियों को कानून से बचने से रोकने के लिए, अपने हितों के अनुरूप मामलों को दर्ज करने और सजा से बचने के लिए, दुष्प्रेरण के आरोप को नियंत्रित करने वाले नियम इतने कड़े हैं। फिर भी, सुधार की बहुत गुंजाइश है, जिससे इसके दायरे को चौड़ा करके और अपराध किए जाने के तरीकों को शामिल करके लाया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

क्या आई.पी.सी. की धारा 306 के मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है?

आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत अपराध गैर जमानती है। हालांकि अग्रिम जमानत दी जा सकती है अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे फंसाया जा सकता है या झूठा आरोप लगाया जा सकता है। सी.आर.पी.सी. की धारा 438 अग्रिम जमानत की बात करती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अदालत अनुरोध को स्वीकार करेगी यदि उसके पास यह मानने का वैध कारण और आशंका है कि व्यक्ति तुच्छ आरोपों को आमंत्रित कर सकता है।  

क्या आई.पी.सी. की धारा 306 संवैधानिक रूप से मान्य है?

हां, आई.पी.सी. की धारा 306 संवैधानिक रूप से मान्य है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1969) के मामले में इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी, और यह माना गया था कि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को खुद को मारने के लिए उकसाता है, उसे उसी धारा के तहत उत्तरदायी और दंडित किया जाएगा क्योंकि यह संविधान में निहित व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। 

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) कहां दर्ज की जा सकती है?

आई.पी.सी. की धारा 306 के मामले में, किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, और पुलिस इसे या तो मामले के क्षेत्राधिकार (ज्यूरिसडिक्शन) वाले संबंधित थाने में स्थानांतरित कर देगी या यदि यह वही थाना है, तो वे प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही जांच शुरू कर देंगे।

क्या आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत प्राथमिकी को समझौता करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है?

नहीं, चूंकि इस धारा के तहत अपराध एक अशमनीय अपराध है, अदालतें प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकती हैं कि पक्षों ने समझौता कर लिया है। 

संदर्भ 

  • Indian Penal Code by C.K. Takwani, EBC 2nd Edition.
  • BM Gandhi’s Indian Penal Code by K.A Pandey, EBC Fourth Edition

 

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