कोविड-19 में चिकित्सा आपूर्ति के लिए काला बाजारी का विनियमन

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Drugs and Cosmetic Act
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यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर के Raslin Saluja द्वारा लिखा गया है। यह लेख काला बाज़ारों के विनियमन (रेगुलेशन) के लिए मौजूद कानूनों और सरकारों द्वारा उनकी क्षमता में किए गए उपायों का विश्लेषण करता है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

महामारी की शुरुआत के साथ, देश के विभिन्न उद्योगों (इंडस्ट्रीज) को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जो इन अभूतपूर्व (अनप्रेसिडेंटेड) समय के दौरान लगातार अशांति में रहा है और सबसे अधिक परीक्षण किया गया है, वह भारत की स्वास्थ्य प्रणाली (सिस्टम) है। जबकि देश के बाकी हिस्सों में तालाबंदी चल रही थी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अपने डॉक्टरों, पेशेवरों और  चिकित्सा बिरादरी के अन्य सभी सदस्य नर्सों से लेकर कर्मचारियों तक मरीजों की सेवा के लिए दिन-रात लगे हुए हैं।

एक ही समय में हजारों लोगों के संक्रमित होने के साथ, स्वास्थ्य आपूर्ति (सप्लाइज) और सेवाओं के असमान वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) पर महामारी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अस्पतालों में बिस्तरों की संस्थागत (इंस्टीट्यूशनल) कमी, आवश्यक उपकरण (इक्विपमेंट), दवाएं और अन्य आपूर्ति, जनशक्ति की कमी, अधिक काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों ने केवल उन समस्याओं को बढ़ा दिया है जिनका पहले से ही सामना किया जा रहा था। 

इस प्रकार इन आपूर्तियों जैसे कि दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनकी रिफिलिंग और बिस्तरों की बेजोड़ (अनमैच्ड) कमी मौजूद है जिसके कारण ऐसी उपयोगिताओं (यूटिलिटीज) की कालाबाजारी के साथ जमाखोरी (होर्डिंग) और आपूर्ति की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसने मानवता का एक नया निम्न समझौता दिखाया है जहां अनगिनत लोग प्रतिदिन मर रहे हैं और कुछ लोग इससे अपने लिए लाभ कमाने का अवसर बनाने में कामयाब रहे हैं। इस प्रकार, इस लेख में, हम यह पता लगाएंगे कि देश इस स्थिति से कैसे निपट रहा है और सुझाव देता है कि इसे और विनियमित करने के लिए क्या किया जा सकता है।

कालाबाजारी से हादसे (मिसहैप्स ड्यू टू द ब्लैक मार्केटिंग)

जहां एक ओर हेमकुंट फाउंडेशन, खालसा एड, मिशन ऑक्सीजन इंडिया, उदय फाउंडेशन आदि जैसे संगठन (ऑर्गेनाइजेशन) अथक (टायरलेस्ली) प्रयास कर रहे हैं और इन आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) के अंतर को कम कर रहे है वो भी मुफ्त या बहुत कम लागत (मिनिमल कॉस्ट) पर, वस्तु प्रदान करवाकर और कई बदमाशों (मिसक्रेंट्स) ने इस स्थिति को पैसे बनाने का अवसर बनाया है। एक ओर, लोगों ने उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करके और अनुरोधों (रिक्वेस्ट) को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करके दूसरों की मदद करने की कोशिश की हैं, जबकि दूसरी ओर कई लोगों ने अनुचित तरीकों से धोखा देने और पैसे निकालने की कोशिश की है। जैसे-जैसे मामले बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की मांग भी बढ़ रही है।

चूंकि कई डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने की सलाह दे रहे थे, इसलिए शहर के सभी अस्पतालों और दवा की दुकानों को भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। लगभग सभी राज्यों में स्थिति समान थी, उनमें से कुछ में तो और भी गंभीर स्थिति थी। इससे जमाखोरी और कालाबाजारी के कई मामले सामने आए। मामला सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं था। जहां लोग अपने प्रियजनों के लिए आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए बेताब थे, वहीं काला बाजार असहाय (हेल्पलेस) लोगों को आसमान छूते दामों पर बेच रहा था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) जो भारत का ड्रग रेगुलेटर है और कई राज्य सरकारों ने जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए इसी तरह की चिंता व्यक्त की है। कुछ मामलों में, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एमआरपी से 10 गुना तक की जाती थी।

गुजरात और मध्य प्रदेश में दवा खरीदने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों की बड़ी कतारें (क्वीयूज) देखी गईं थीं। कई लोगों ने दवा नहीं मिलने पर हंगामा किया और कुछ देर के लिए इंदौर में सड़कों को जाम कर दिया। जबकि हैदराबाद की एक और कहानी में, जिसमें एक बैंक क्लर्क संक्रमित था और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उसके परिवार को रेमडेसिविर को काला बाजारी के माध्यम से प्राप्त करने के लिए 43,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा क्योंकि किसी भी फार्मासिस्ट के पास स्टॉक नहीं बचा था। 

अनगिनत मामले

ऐसा ही एक उदाहरण इंदौर में देखने को मिला, जहां एक 45 वर्षीय टैक्सी चालक ने अपनी पत्नी के लिए 30 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए 60,000 रुपये का भुगतान किया, जो सामान्य समय की तुलना में तीन गुना अधिक था। एक मीडिया रिपोर्ट में, बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध अस्पताल के अध्यक्ष ने खुलासा किया कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, उन्हें अपने रोगियों के लिए पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने के लिए काला बाजार पर निर्भर रहना पड़ा। ड्रग नियंत्रक (कंट्रोलर) को सूचित करने के बावजूद, जिन्होंने आवश्यक सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन फिर भी असफल रहे, अस्पतालों को काला बाजार तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया।

एक अन्य मामले में दिल्ली के प्रसिद्ध व्यवसायी (बिजनेसमैन) की गिरफ्तारी शामिल थी, जिस पर ऑक्सीजन सांद्रता (कंसेंट्रेटर्स) जमा करने और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचने का आरोप लगाया गया था। खान मार्केट में स्थित उसके तीन रेस्टोरेंट में छापेमारी (रेड) के दौरान लगभग 524 ऐसे सांद्रक बरामद किए गए। सूरत में भी डुप्लीकेट रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरिंग रैकेट का भंडाफोड़ (बस्टेड) हुआ जहां आरोपी ग्लूकोस और नमक मिश्रित पानी के साथ खाली शीशियों को भरने में शामिल था और फिर बोतलों को असली दिखाने के लिए नाम के स्टिकर लगाए गए थे। पुलिस ने नकली इंजेक्शन की 3,371 शीशियां, 90.27 लाख रुपये नकद और एक किराए के फार्महाउस से लगभग 63,168 खाली शीशियां बरामद करने में कामयाबी हासिल की, जहां आरोपी संचालित (ऑपरेटेड) था। 

महाराष्ट्र के परभणी जिले में, एक मेडिकल स्टोर के मालिक को रेमडेसिविर की एक शीशी को 6000 रुपये की बढ़ी हुई कीमत पर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि इसकी एमआरपी 4800 रुपये तय की गई है। पुलिस को पहले शिकायत मिली थी और इसलिए उन्होंने आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए उसकी दुकान पर जाल बिछाया था। जबकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) ने उसी जिले के एक अन्य क्षेत्र में छापेमारी की और बिना रसीद के शीशियों की बिक्री पाई, जिसके कारण ऐसी दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। जबकि कुछ राज्यों में, निजी अस्पताल उपचार (ट्रीटमेंट) और सुरक्षात्मक (प्रोटेक्टिव) किट के लिए अधिक शुल्क ले रहे थे। 

केरल उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने पाया कि अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे थे। उन्हें अचेतन बिलों (अनकंस्सिनेबल बिलिंग) का पता चला और वे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़े। बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह के मुद्दों और दृष्टिकोणों (एप्रोच) को अपनाया था। इस प्रकार, ऐसे कई मामले हैं जिनका कोई अंत नहीं है। जितना अधिक हम इसके बारे में पढ़ेंगे उतना ही हम मामलों की दुखद स्थिति को समझेंगे और घृणा (डिस्गस्ट) की भावनाओं का अनुभव करेंगे।

कानूनी व्यवस्था और विनियमित करने की आवश्यकता

जबकि भारतीय कानूनी व्यवस्था समाज की गति से मेल खाने के लिए वर्षों से विकसित हुई है और वर्षों से अविश्वसनीय दबाव (इनक्रेडिबल ड्यूरेस) का सामना करना पड़ा है, फिर भी यह विशेष रूप से ‘काला बाजारी’ शब्द से निपटता नहीं है। निश्चित रूप से कुछ कानून अप्रत्यक्ष (इंडिरेक्टली) रूप से बाजार में उत्पादन, मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं जैसे कि 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम (एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट) और 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो चिकित्सा उपकरणों से संबंधित है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से कालाबाजारी शब्द को मान्यता नहीं देते हैं। 

1966 की 29वीं विधि आयोग (लॉ कमिशन) की रिपोर्ट में, भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) में सामाजिक-आर्थिक प्रकृति (सोशियो इकनॉमिक नेचर) के अपराधों को जैसे कि मुनाफाखोरी (प्रोफिटियरिंग), कालाबाजारी और जमाखोरी को एक अलग अध्याय (चेप्टर) के रूप में शामिल करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए थे। इसने यह भी नोट किया कि कालाबाजारी की घटना तभी होती हैं जब कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती है। इसी तरह, जमाखोरी तभी होगी जब मांग और आपूर्ति के बीच एक असमान अंतर पैदा हो। इसी तरह, कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ़ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाइज ऑफ कमोडिटीज एक्ट), 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट),1980 के तहत प्रावधान केंद्र सरकार को आवश्यक उपाय करने और उचित सजा का आदेश देने का अधिकार देता है लेकिन वे अभी भी कालाबाजारी की एक विशिष्ट (स्पेसिफिक) परिभाषा प्रदान करने में विफल हैं।

जमाखोरी को आवश्यक वस्तुओं या स्टॉक को जमा करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बाजार में आर्टिफिशियल कमी पैदा करने और फिर उनकी बिक्री मूल्य (सेलिंग प्राइज) बढ़ाने के इरादे से बिक्री के लिए हैं। यह परिभाषा जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण विधेयक (द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एंड प्रोफिटियरिंग बिल), 2010 की धारा 2(b) के अनुसार है। वर्तमान समय के अनुसार, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसके कारण अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए नोटिस जारी किया है। यह अदालतें विशेष रूप से चिकित्सा आपूर्ति की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामलों से निपटेंगी। 

जमाखोरी और कालाबाजारी के व्यापक (वाइड) मामलों के कारण, भारतीय प्रशासन को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। नकली सैनिटाइज़र और मास्क बनाने और बेचने, या चिकित्सा आपूर्ति और ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल कमी के निर्माण की घटनाएं हुई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों के संबंध में अब तक 300 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। जबकि  इनमें से कुछ लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और बाकी दवा दिए जाते हैं। महामारी से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महामारी रोग अधिनियम (एपिडेमिक डिसीज एक्ट), 1897 के कानूनों में ऐसे प्रावधान (प्रोविजन) हैं जो अधिकारियों को विशेष उपाय करने की अनुमति देते हैं जो बदले में सरकार को इन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की मांग और आपूर्ति के प्रबंधन (मैनेज) के लिए उचित उपाय करने देंगे। यह अधिनियम प्राथमिक (प्राइमरी) कानून के अनुरूप है जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट), 2005 के नाम से उपयोग में लाया गया है।

इस प्रकार, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार को बाजार से इन अनैतिक (अनएथिकल) प्रथाओं को रोकने के लिए सक्रिय कदम (प्रोएक्टिव स्टेप्स) उठाने के लिए समय की आवश्यकता है। बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है लेकिन इससे अभी भी बहुत कुछ रोका जा सकता है। इन संसाधनों (रिसोर्सेज) की कमी या इतनी ऊंची कीमतों का भुगतान करने में असमर्थता के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सभी आवश्यक औषधीय आपूर्ति और मांग में आने वाले उपकरणों की एमआरपी दरें तय करने के लिए उचित आदेश और निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे सभी मुद्दों को बाजार स्तर पर पहचाना जाना चाहिए और अलग-अलग परिपत्रों (सर्कुलर्स) में अलग से निपटने की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई और निगरानी की जरूरत है। इस तरह के कदाचार (मालप्रैक्टिस) करने के लिए प्रासंगिक कार्यों (रिलेवेंट एक्ट्स) के तहत गंभीर दंड और सजा भी दिए जाने की आवश्यकता है।

लिए गए उपाय (मेजर्स टेकन)

चिकित्सा आपूर्ति की जमाखोरी और कालाबाजारी के विभिन्न कदाचारों के बारे में राष्ट्रों में बढ़ती गंभीर चिंताओं के कारण, राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारों ने इस अनैतिक आचरण (कंडक्ट) से लड़ने के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है।

केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को सुरक्षात्मक (प्रोटेक्टिव) मास्क के मूल्य निर्धारण (फिक्सेशन), और अन्य आपूर्ति की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए निगरानी (सुपरवाइज) और विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया। निर्देशों का पालन करते हुए, एनपीपीए ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और दस्ताने की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जो पैक के आकार पर प्रिंटेड एमआरपी से अधिक न हों। संबंधित राज्यों को संबंधित निर्माताओं (मैन्यूफैक्चरर), आयातकों (इंपोर्टर्स) और रिटेल विक्रेताओं द्वारा उत्पादन और संचलन श्रृंखला (सर्कुलेशन चेन) की निगरानी करने की भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी स्तर पर मुनाफाखोरी न हो। 

ओडिशा सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति (हाई लेवल कमिटी) का गठन किया। क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक राज्य स्तरीय समिति का कर्तव्य है कि वह बाजार में चिकित्सा आपूर्ति के प्रचलन की सख्ती से निगरानी करे और इस कदाचार को समाप्त करने के लिए संभव निवारक उपाय करें। समिति के संयोजक (कन्वेनर) के रूप में औषधि नियंत्रक तथा अन्य ऐसे सदस्य होंगे जिनका पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव (ज्वाइंट सेक्रेटरी) से नीचे का नहीं होगा। उन्हें इन आवश्यक आपूर्तियों की उपलब्धता के लिए राज्य की डिस्ट्रिक्ट वाइज स्थिति की कड़ी जांच और निगरानी रखनी होगी। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न एजेंसियों से पूर्ण समन्वय (कोऑर्डिनेशन) और सहयोग के साथ नियमित जांच, छापे और तलाशी और जब्ती (सीजर) की जाए।

पुणे को आवश्यक खुराक की दोगुनी मात्रा प्राप्त करने के बावजूद रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। मामले को देखते हुए, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे उन उद्योगों को बंद करने की योजना बना रहे हैं जो अधिकतम ऑक्सीजन की खपत (कंज्यूम) करते हैं और जिला प्रशासन किसी भी अंधाधुंध नशीली दवाओं के उपयोग की जांच और निगरानी करने के लिए कर्तव्य पर होगा जो असमानता (डिस्पेरिटी) पैदा कर रहा है। वे दवा की कीमतें 1100 रुपये से 1400 रुपये के बीच तय करने की भी योजना बना रहे थे। अस्पतालों को निर्देश दिया गया कि वे केवल आवश्यक राशि ही खरीदें और रोगियों का एक रजिस्टर बनाए रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उनकी आवश्यक खुराक मिले। ऐसी सभी अप्रयुक्त (अनयूज़्ड) शीशियों को रोगी के रिश्तेदार को विधिवत लौटा दिया जाना चाहिए और अस्पताल को उन्हें जमा नहीं करना चाहिए। कई अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे उनके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के बजाय सीधे मरीज को इंजेक्शन उपलब्ध कराएं।

यहां तक ​​कि केरल सरकार ने भी मामले का संज्ञान (कॉग्निजेंस) लिया और केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) की राज्य कार्यकारी समिति (स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी) के अध्यक्ष, मुख्य सचिव ने औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) सिलेंडर रखने वाली संस्थाओं (एंटिटीज़) को आपूर्ति जिला कलेक्टर, अध्यक्ष डीडीएमए या इस प्रकार अधिकृत (ऑथराइज्ड) कोई अन्य व्यक्ति को सौंपने के आदेश जारी किए। आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना और चिकित्सा उपयोग के लिए सिलेंडर उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य होगा। इसमें शामिल सभी बिचौलियों (मिडिलमैन) और अंतिम उपयोगकर्ताओं (एंडयूजर) को सरकार को स्टॉक की रिपोर्ट करनी होगी। आपूर्ति के इस तरह के वितरण की निगरानी के लिए सभी प्रमुख चिकित्सा ऑक्सीजन स्टोरेज सुविधाओं में एक नियुक्त कार्यकारी (अप्वाइंटेड एक्जीक्यूटिव) मजिस्ट्रेट होगा। कुशल प्रबंधन (एफिशिएंट मैनेजमेंट) और सुगम परिवहन (स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन) के लिए, एक ग्रीन कॉरिडोर प्रदान किया जाएगा जहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की जल्दी डिलीवरी होगी।

सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि इस नाजुक समय में हो रहे इस तरह के कदाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम और केरल महामारी रोग अध्यादेश (केरल एपिडेमिक डिसीज ऑर्डिनेंस), 2020 के तहत दंडित किया जाएगा। ऊपर बताए गए आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ डीडीएमए, पुलिस, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य और पीईएसओ द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की देखभाल के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन किया। टास्क फोर्स पूरे भारत में ऑक्सीजन की आवश्यकता और वितरण का आकलन (असेस) और सिफारिश करेगी। ब्रैम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के हाल ही के एक मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी औषधीय आपूर्ति और उपकरण या तो एमआरपी या एमआरपी से कम पर बेचे जाएं, लेकिन इससे ऊपर की कीमत पर नहीं बेचे जाएंगे। उन्होंने यह भी देखा, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत और उसके आसपास की कालाबाजारी को देखते हुए, कि यह ऑक्सीजन सांद्रक और अन्य ऐसे प्रासंगिक उपकरणों की एमआरपी तय करने का समय था जो कोविड के उपचार के लिए आवश्यक थे। एम्बुलेंस सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के ओवरचार्जिंग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश जारी किए गए थे।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

यद्यपि उपर दिए हुए केवल कुछ उदाहरण थे, हम देखते हैं कि धीरे-धीरे, न्यायालयों और संबंधित सरकारों ने जमाखोरी और कालाबाजारी की बुराई से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। उनसे निपटने के लिए निश्चित रूप से अन्य तरीके हैं जैसे विभिन्न संभावित मांग परिदृश्यों (सिनेरियो) को पूरा करने के लिए आकस्मिक योजनाएँ (कंटिंजेंसी प्लान) बनाना। आधार में विविधता लाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर्स) के साथ मिलकर काम करना जारी रखना। अधिक जिम्मेदार भूमिका निभाने और पैनिक खरीदारी का प्रबंधन करने के लिए जब इन सभी तत्वों (एलिमेंट्स) को कड़ी निगरानी और प्रासंगिक कानूनों के लागू करने के साथ जोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से कुशल परिणाम प्रदान करने में मदद मिलेगी।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

 

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