मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर)

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यह लेख एक वकील Astitva Kumar द्वारा लिखा गया है; और इसे Syed Owais Khadri द्वारा और अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह लेख मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स) (यूडीएचआर) के बारे में बात करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली) ने 10 दिसंबर, 1948 को इस घोषणा को अपनाया था। इसके साथ ही, लेखक ने यूडीएचआर के प्रारूपण से पहले वैश्विक गतिशीलता (डायनामिक्स) और घोषणा में निहित अनुच्छेदो की गहन जांच पर भी चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

“सभी के लिए सभी मानव अधिकार’ और ‘दुनिया एक परिवार है” ऐसी दो धारणाएं हैं जो मानव अधिकारों की व्यापक परिभाषा पर भरोसा करती हैं, जो वैश्विक स्तर पर मानव जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवीय गरिमा सुनिश्चित करती हैं।

मौलिक मानव अधिकारों का प्रश्न तब से प्रासंगिक है जब से मानव समाज की प्रारंभिक संरचना स्थापित हुई है। कहा जा सकता है कि ऐसे अधिकारों में मनुष्य की बुनियादी ज़रूरतें शामिल हैं, जिनमें भोजन का अधिकार, स्वच्छ और अप्रदूषित हवा में सांस लेने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, कपड़ों का अधिकार और सभ्य वातावरण का अधिकार, ये सभी शामिल हैं, जो प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत, मनुष्य के जीने और जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जिनका आनंद सभी जीवित प्राणी जन्म से लेते हैं और जिन्हें कोई भी मानवीय एजेंसी ले या छीन नहीं सकती है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) शुरू से ही घोषणा करती है कि इसका लक्ष्य विश्वव्यापी मानव अधिकारों को स्थापित करना है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) मानव अधिकारों के आधुनिक इतिहास में एक निर्माण खंड है क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह घटनाओं के जवाब में प्राचीन से लेकर समकालीन दर्शन तक आधारित है।

मानव अधिकार क्या हैं?

“मानव अधिकार” शब्द की कोई विशिष्ट वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है। ये नैतिक दावे हैं जो अविभाज्य हैं और सभी मनुष्यों में केवल उनके अस्तित्व के कारण अंतर्निहित हैं। इन दावों को व्यक्त और औपचारिक रूप दिया गया है जिसे अब हम मानव अधिकार के रूप में संदर्भित करते हैं, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्यों/ समाजों की कानून बनाने की प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थापित संवैधानिक/ कानूनी अधिकारों में अनुवादित किया गया है।

मानव अधिकारों  को अक्सर “अविभाज्य मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से केवल मानव होने के आधार पर हकदार है।” इस प्रकार, मानव अधिकारों को सार्वभौम (अर्थात वे हर जगह लागू होते हैं) और समतावादी (इगेलिटेरियान) (अर्थात् वे सभी के लिए समान हैं) के रूप में समझा जाता है। मानव अधिकार एक सामान्य शब्द है जिसमें पारंपरिक सिविल और राजनीतिक अधिकार और नव विकसित आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं।

मानव अधिकार की अवधारणा का मानवीय गरिमा से भी गहरा संबंध है। मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन जो 1993 में वियना में आयोजित किया गया था, ने अपनी घोषणा में कहा, “सभी मानव अधिकार मानवीय गरिमा की मूल अवधारणा से लिए गए हैं, जो मनुष्य को विरासत में मिली है। मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं मानव व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती हैं। मानवाधिकारों को परिभाषित करने के लिए चार विशेषताएँ हैं।

सबसे पहले, वे सार्वभौम हैं। मानव अधिकार किसी विशेष जाति, धर्म, जाति, पंथ और ऐसे अन्य मतभेदों के भेदभाव के बिना सभी के लिए उपलब्ध हैं। दूसरा, वे इस अर्थ में मौलिक हैं कि वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, उनका पूर्ण निहितार्थ यह है कि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुनियादी हैं और चौथा, वे अविभाज्य हैं। इसका मतलब है कि मानवाधिकारों के सभी रूप, चाहे वे नागरिक हों, आर्थिक हों या सामाजिक, समान महत्व के हैं।

सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति जिन अधिकारों का हकदार है, उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। मानवाधिकारों के बारे में याद रखने वाली आवश्यक विशेषता यह है कि वे सार्वभौम हैं और प्रत्येक मनुष्य को उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म आदि की परवाह किए बिना उनका अधिकार प्राप्त है।

मानव अधिकार का इतिहास

मानव अधिकारों का इतिहास जटिल रहा है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में पिछली शताब्दी में लगातार और महत्वपूर्ण विकास देखा गया है, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन साथ ही, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानव अधिकार हमेशा विभिन्न संस्कृतियों और मानव जाति सभ्यताओं में एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं। 

मानव अधिकारों का सबसे पहला प्रमाण लगभग 539 ईसा पूर्व साइरस के फ़ारसी साम्राज्य में पाया जा सकता है। यह एक हालिया सिद्धांत है कि बेबीलोन पर कब्ज़ा करने के बाद साइरस ने नस्लीय समानता स्थापित की और सभी दासों को मुक्त कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी पसंद का धर्म चुनने का अधिकार है। मानव अधिकारों के संबंध में अन्य सिद्धांत पके हुए मिट्टी के सिलेंडरों पर दर्ज किए गए थे, जिन्हें आमतौर पर साइरस सिलेंडर के रूप में जाना जाता था। साइरस सिलेंडर के बारे में सबसे हालिया चर्चा 1971 में शुरू हुई, जब संयुक्त राष्ट्र को अंग्रेजी अनुवाद के साथ साइरस सिलेंडर की प्रतिकृति प्राप्त हुई।

इंग्लैंड में विकास

मानव अधिकारों के संबंध में इंग्लैंड में कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गए। इन विकासों में शामिल हैं:

  1. मैग्ना कार्टा सिद्धांत (1215)
  2. अधिकार की याचिका (पेटिशन ऑफ राइट्स) (1628)
  3. अंग्रेजी अधिकार विधेयक (1689)

मैग्ना कार्टा सिद्धांत (1215)

मानव अधिकारों के क्षेत्र में एक प्रमुख विकास इंग्लैंड में 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा के शाही चार्टर के रूप में देखा गया था। मैग्ना कार्टा सिद्धांतों को मानव अधिकारों के इतिहास में आधारशिला माना जाता है क्योंकि यह मानव अधिकारों पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक दस्तावेज है। इसने “कानून का शासन” का सिद्धांत पेश किया, जो मानव अधिकारों के प्रमुख पहलुओं में से एक है। इस चार्टर को एक शांति समझौते के रूप में तैयार किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में सम्राट के खिलाफ बैरन के विद्रोह को समाप्त करना था। चार्टर मुख्य रूप से न्याय तक त्वरित पहुंच, चर्च के अधिकारों की सुरक्षा और मनमानी गिरफ्तारियों से सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित था। चार्टर ने राजा को सामंती भुगतान पर भी सीमाएं लगा दीं थी।

अधिकार की याचिका (1628)

मानव अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित विकास इंग्लैंड में राजा चार्ल्स प्रथम के शासनकाल के दौरान वर्ष 1628 में ‘अधिकार की याचिका‘ थी। यह याचिका सम्राट और संसद के बीच लंबे समय तक राजनीतिक तनाव के बाद इंग्लैंड की संसद द्वारा तैयार की गई थी। याचिका में विभिन्न मांगों की एक सूची शामिल थी, जैसे बिना मुकदमे के मनमाने ढंग से कारावास, अवैध कराधान आदि को समाप्त करना, आदि। अधिकार की याचिका को इंग्लैंड को राजशाही से संसदीय लोकतंत्र में बदलने की लंबी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

अंग्रेजी अधिकार विधेयक (1689)

इंग्लैंड में अधिकार की याचिका के बाद अंग्रेजी अधिकार विधेयक 1689 लागू हुआ था। इस विधेयक को इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय की सहमति से कानून में परिवर्तित कर दिया गया था। इसने विभिन्न सिविल और संवैधानिक अधिकार दिए, जिनमें संसद में बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र चुनाव, कराधान नीतियों के लिए संसद की सहमति, सरकार का हस्तक्षेप न करना और कानून की अदालत के समक्ष समान और न्यायपूर्ण व्यवहार शामिल है।

अमेरिका में विकास

अमेरिकी अधिकार विधेयक, 1789 मानव अधिकारों के विकास में एक और प्रमुख दस्तावेज़ है। अंग्रेजी अधिकार विधेयक से प्रेरणा लेते हुए, 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। कुल 12 संशोधनों का सुझाव दिया गया था, जिनमें से 10 को 1791 तक संविधान के अनुच्छेद 3 से 12 के रूप में अनुमोदित किया गया था। अमेरिकी संविधान में ये 10 संशोधन सामूहिक रूप से और लोकप्रिय रूप से अमेरिकी अधिकारों के विधेयक के रूप में जाने जाते हैं। इन अनुच्छेदों ने विभिन्न अधिकार प्रदान किए, जैसे धर्म की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, क्रूर दंडों से सुरक्षा आदि।

फ्रांस में विकास

मानव अधिकारों के संबंध में अगला महत्वपूर्ण विकास फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की राज्य सभा ने 1789 में “मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा” को अपनाया था। यह विशेष घोषणा मानव स्वतंत्रता के मूलभूत उपकरणों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है; इसने मानव सभ्यताओं के बुनियादी मूल्यों में से एक को पेश किया, जो यह है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सभी को समान अधिकार हैं। घोषणा ने भाषण, धर्म, संपत्ति के अधिकार आदि की स्वतंत्रता की गारंटी दी थी। इस घोषणा में निहित सिद्धांतों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया जो न केवल फ्रांस के इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है।

18वीं सदी के बाद का विकास

विकास की लंबी प्रक्रिया के दौरान धीरे-धीरे पहचाने गए सभी अधिकारों को आमतौर पर पहली पीढ़ी के अधिकारों के रूप में जाना जाता है। ये विभिन्न सिविल और राजनीतिक अधिकार हैं जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार, कानून के समक्ष न्यायपूर्ण और समान व्यवहार, मनमानी गिरफ्तारी और कारावास से रोकथाम, वोट देने का अधिकार, आदि।

18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में विभिन्न देशों के बीच कई युद्ध लड़े गए, जिनमें कई सैनिक मारे गए। ऐसे युद्धों के दौरान मानव अधिकारों की चिंता के रूप में, पहला जिनेवा सम्मेलन 1864 में अस्तित्व में आया, जो युद्ध के घायल सैनिकों के इलाज पर केंद्रित था। इस सम्मेलन को 1906 के जिनेवा सम्मेलन द्वारा प्रतिस्थापित (रिप्लेस) किया गया, जिसे आगे चलकर 1929 के जिनेवा सम्मेलन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तीन जिनेवा सम्मेलनों के अलावा, विभिन्न देशों के बीच पहली बहुपक्षीय संधियाँ 1899 और 1907 के दो हेग सम्मेलनों में शुरू की गईं, जिन्होंने युद्ध के कानून और रीति-रिवाज स्थापित करके युद्ध का संचालन करना संबोधित किया। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 को अपनाने के बाद, 1929 जिनेवा कन्वेंशन को जिनेवा कन्वेंशन, 1949 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो आज तक लागू है।

मानव अधिकारों का वर्गीकरण

सिविल और राजनीतिक अधिकार (पहली पीढ़ी के मानव अधिकार)

सिविल अधिकार या स्वतंत्रता वे अधिकार हैं जो किसी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हैं। ये किसी व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए आवश्यक होते हैं। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, घर और पत्राचार का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, यातना और क्रूर या अपमानजनक व्यवहार से मुक्त होने का अधिकार, विचार, विवेक, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और कही भी घूमने का अधिकार, शामिल होता है। राजनीतिक अधिकार वे हैं जो लोगों को सरकार के गठन या प्रशासन में भाग लेने की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों का अंतर्निहित मुख्य विषय स्वतंत्रता है। पहली पीढ़ी के अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल है और इसमें गैर-भेदभाव, मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता आदि शामिल हैं। ये अधिकार हैं इसे अक्सर नकारात्मक अधिकारों की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है क्योंकि इनका आनंद तभी उठाया जा सकता है जब दूसरों पर कोई प्रतिबंध हो। उदाहरण: वोट देने का अधिकार, वैध आवधिक चुनावों में चुने जाने का अधिकार, और सार्वजनिक मामलों के प्रशासन में सीधे या चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (दूसरी पीढ़ी के मानव अधिकार)

सिविल और राजनीतिक अधिकार पश्चिमी पूंजीवादी देशों (जैसे यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस) से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर, समाजवादी राज्यों के अनुसार, मानव अधिकार वे हैं जो समाजवादी समाज के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के सामंजस्य (हार्मनी) पर आधारित हैं। 1917 की रूसी क्रांति और 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन ने आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को जन्म दिया था। बीसवीं सदी में समाजवाद के उदय के साथ इन अधिकारों को सम्मान मिला था।

ये दूसरी पीढ़ी के अधिकार इस अर्थ में सकारात्मक हैं कि वे राज्यों को उनकी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं। अधिकार समाजवादी धारणाओं पर निर्भर हैं और अंतर्निहित विषय समानता है जो पहली पीढ़ी के अधिकारों और स्वतंत्रता की धारणा के विपरीत है। दूसरी पीढ़ी के अधिकारों में काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। इसलिए, इन अधिकारों को सकारात्मक अधिकारों की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे राज्य पर दावा करते है। उदाहरण के लिए, अधिकारों में पर्याप्त भोजन, कपड़े, आवास और जीवन की पर्याप्त गुणवत्ता का अधिकार शामिल है। इसमें काम करने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। इन अधिकारों के बिना मानव जीवन ख़तरे में पड़ जायेगा।

इन अधिकारों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में मान्यता दी गई है।

मानव अधिकारों की दो पीढ़ियों के बीच संबंध:

भले ही अधिकारों के दो सेटों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दो अलग-अलग अनुबंधों में मान्यता दी गई है, लेकिन उनके बीच एक मजबूत संबंध है। यह सही ढंग से पहचाना गया है कि दोनों प्रकार के अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और सिविल और राजनीतिक अधिकारों के बिना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और इसके विपरीत भी सही है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के प्रारूपण से पहले की वैश्विक गतिशीलता

हालाँकि मानव अधिकारों की धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक नींव आरंभ में ही एक-दूसरे से जुड़ गईं और एक अवधारणा के रूप में नागरिक स्वतंत्रता के गठन के लिए महत्वपूर्ण विविध दृष्टिकोण प्रदान किए, प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक मानव अधिकारों के लिए कोई सार्वभौम आधार रेखा नहीं बनाई गई थी। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साय की संधि के परिणामस्वरूप राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ, जो शांति प्राप्त करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दो शुरुआती अंतरराष्ट्रीय संस्थान थे।

राष्ट्र संघ की संधि ने विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक देशों के लोगों और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के लिए ‘निष्पक्ष और मानवीय श्रम स्थितियों’, ‘न्यायसंगत उपचार’ और ‘विवेक और धर्म की स्वतंत्रता’ की गारंटी दी है।

नस्लीय समानता और गैर-भेदभाव अनुच्छेदो को शामिल करने के प्रयासों के बावजूद, मानव अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को वैश्विक समुदाय द्वारा कभी भी पूरी तरह से जांच या मान्यता नहीं दी गई।

इंस्टिट्यूट डी ड्रोइट इंटरनेशनल (इंटरनेशनल लॉ संस्थान), एक प्रतिष्ठित विश्वव्यापी कानून संस्थान, ने 1929 में न्यूयॉर्क में अपनी बैठक में मनुष्य के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों की घोषणा का मसौदा तैयार किया और अपनाया था। इस समझौते ने घोषणा की कि “प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के लिए समान अधिकार हैं” और वह भी राष्ट्रीयता, लिंग, भाषा या धर्म की परवाह किए बिना।

विडम्बना यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने और इसके असंख्य नुकसानों ने मानव अधिकारों के विषय पर अधिक ध्यान आकर्षित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 और 1945 के बीच सहयोगी और धुरी सेना के सैनिकों और नागरिकों सहित लगभग 60 मिलियन लोग मारे गए थे, जिससे यह मानव इतिहास की सबसे घातक लड़ाई बन गई है। प्रलय के दौरान और उसके बाद की गई भयावह घटनाओं में यौन क्रूरता, जबरन श्रम, बड़े पैमाने पर बमबारी और मानव प्रयोग शामिल थे।

‘फिर कभी नहीं’ प्रतिज्ञा के साथ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानवता के खिलाफ भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने क्रूर संघर्ष के लिए पहली बड़ी मानवीय प्रतिक्रियाओं में से एक जारी की थी। जनवरी 1941 में, उन्होंने चार स्वतंत्रताओं का प्रस्ताव रखा, जो उन बुनियादी स्वतंत्रताओं को मान्यता देती हैं जिनके सभी लोग हकदार हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, अभाव की कमी और भय की कमी, और साथ ही ‘हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता।’ रूजवेल्ट की चार स्वतंत्रताएँ इतनी प्रभावशाली थीं कि उन्हें बाद में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य महत्वपूर्ण मानव अधिकार घोषणाओं की प्रस्तावना (प्रिएंबल) में शामिल किया गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ, चीन और 22 अन्य देशों ने जनवरी 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। पनामा, चिली, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको सहित कई राज्यों ने इसमें मानव अधिकार प्रावधानों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा था। अप्रैल 1945 में लाया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर, ‘मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देने की बात करता है जिसका हकदार इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति है, और इसके साथ ही इसने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत मानव अधिकार की एक आयोग की स्थापना को भी अनिवार्य कर दिया है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के बारे में सब

जैसा कि पहले कहा गया है, अविभाज्य अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की अवधारणा नई नहीं है; फिर भी, बीसवीं सदी के मध्य की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अद्वितीय थी और इसने मानव अधिकारों के विकास पर शाश्वत प्रभाव छोड़ा है। ऐसे समय में जब समाज महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा था, मानव अधिकारों की अवधारणा को भी बदलने के लिए मजबूर किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, होलोकॉस्ट ने अनिवार्य रूप से मानव अधिकार के मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिससे उन चिंताओं को युद्ध के बाद के युग में सबसे आगे लाया गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा मानव भाईचारे पर छोड़े गए निशानों ने प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक अंतरराष्ट्रीय उपकरण की आवश्यकता को महसूस करना आवश्यक बना दिया था, जो शांति और मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रयास के रूप में काम करेगा। इसलिए, एक घोषणा जो आवश्यक थी और जो मानव अधिकारों की सुरक्षा और दुनिया भर में शांति की स्थापना की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी, मानव अधिकार आयोग द्वारा तैयार की गई थी। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पूरक (कॉम्प्लीमेंट) और समर्थन में तैयार की गई थी, जिसमें मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) एक अंतरराष्ट्रीय घोषणा है जो सभी मनुष्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता को स्थापित करती है। एलेनोर रूजवेल्ट द्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा मसौदा तैयार किए जाने के बाद, इसे 10 दिसंबर, 1948 को पेरिस, फ्रांस के पैलैस डी चैलोट में महासभा द्वारा अपनाया गया था। यूडीएचआर मानव और सिविल अधिकारों के इतिहास में एक मूलभूत पाठ है, जिसमें 30 अनुच्छेद शामिल हैं। हालाँकि यह घोषणा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह अधिकार कई देशों के संविधान और राष्ट्रीय कानून में अंकित हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, अपने दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल के साथ सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, अपने वैकल्पिक प्रोटोकॉल के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक बनाती है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, यूडीएचआर में एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेद शामिल हैं जिनमें सिविल और राजनीतिक, साथ ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। हालाँकि यूडीएचआर में दो श्रेणियों में अनुच्छेदों का कोई स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है, लेकिन प्रत्येक लेख जिन अधिकारों की गारंटी देता है, उनके आधार पर उन्हें मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 से 21 और अनुच्छेद 28 को सिविल और राजनीतिक अधिकारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और अनुच्छेद 22 से 27 को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। घोषणा का पहला अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए एक संदेश देना है, और घोषणा के अंतिम दो अनुच्छेद, यानी, अनुच्छेद 29 और 30, एक अधिकार से अधिक एक दायित्व की तरह हैं; वे प्रत्येक व्यक्ति और राज्य पर यह कर्तव्य या दायित्व थोपते हैं कि वे घोषणा में निहित किसी भी अधिकार का प्रयोग इस तरह से न करें जिससे दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन हो।

विश्व मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का महत्व

चूँकि सार्वभौम घोषणा एक संधि नहीं है, यह सरकारों पर सीधे तौर पर कोई कानूनी कर्तव्य नहीं थोपती है। हालाँकि, यह सार्वभौम सिद्धांतों का एक बयान है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्य साझा करते हैं; इसका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के निर्माण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

यूडीएचआर एक ऐसे उपकरण के रूप में कार्य करता है जिसका मानव अधिकारों के क्षेत्र में असाधारण महत्व है। यह प्राथमिक उद्घोषणा है जो मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) को दर्शाती है। इस दस्तावेज़ का मुख्य रूप से दो कारणों से बहुत महत्व है, पहला, इस तथ्य के लिए कि यह अब तक का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ है जो दुनिया भर में मानव अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरे, यूडीएचआर ने मानव अधिकारों पर अन्य विभिन्न उपकरणों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो राज्य पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून का आधार बनी और इसने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी मानव अधिकार कानून के विकास की नींव रखी है। इसने दुनिया भर के देशों को मानव अधिकारों को महत्व देने और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है।

यूडीएचआर के प्रभाव के रूप में, आज प्रत्येक राष्ट्र, चाहे वह एक लोकतांत्रिक देश है या नहीं, ने अपने नागरिकों को कम से कम मानव अधिकारों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। मानव अधिकारों पर कई अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों द्वारा समर्थित यूडीएचआर, नस्लीय भेदभाव, यातना, गुलामी आदि जैसी कई प्रथाओं को काफी हद तक कम करने में सफल रहा है, जो 19वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रचलित थीं। महिलाओं के अधिकारों की मान्यता भी यूडीएचआर की एक और उपलब्धि है।

यद्यपि यह कहा जाता है कि सार्वभौम घोषणा सीधे राज्य पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के तहत तंत्र यूडीएचआर को इस विषय पर आगामी उपकरणों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राज्य पक्षों पर मानव अधिकारों को बाध्यकारी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्तित्व में आए विभिन्न उपकरण अंततः यूडीएचआर द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और अधिकारों पर आधारित हैं। इसलिए, कोई भी राष्ट्र जो मानव अधिकारों पर किसी भी दस्तावेज़ का पक्षकार है, उसका यूडीएचआर के प्रावधानों का अनुपालन करने का अप्रत्यक्ष कानूनी दायित्व है।

इसके अलावा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने कई अंतरराष्ट्रीय संधियों को जन्म दिया है जो उन्हें अनुमोदित करने वाले देशों पर बाध्यकारी हैं। इसमे निम्नलिखित शामिल है:

अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निहित अधिकारों का विस्तार करते हैं, उनमें शामिल हैं:

अनुच्छेदों का सारांश

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मूल संरचना नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सदियों पहले लिखी गई नियमों की एक श्रृंखला, कोड नेपोलियन से प्रभावित थी।

हालाँकि इसका अंतिम रूप फ्रांसीसी न्यायविद् रेने कैसिन द्वारा तैयार किए गए दूसरे मसौदे में लिया गया, जिन्होंने कनाडाई कानूनी विशेषज्ञ जॉन पीटर्स हम्फ्री द्वारा तैयार किए गए पहले मसौदे में भी योगदान दिया था।

घोषणा में निम्नलिखित शामिल हैं:

घोषणा की प्रस्तावना उन सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों को रेखांकित करती है जिनके कारण मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का निर्माण हुआ।

  • अनुच्छेद 1: स्वतंत्र और समान

सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, और उन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

  • अनुच्छेद 2: भेदभाव से मुक्ति

हर किसी को अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार है, भले ही उनका यौन रुझान, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, धर्म, जातीयता या भाषा कुछ भी हो।

सिविल और राजनीतिक अधिकार: अनुच्छेद 3 से 21

  • अनुच्छेद 3: जीवन का अधिकार

हर किसी को जीवन का अधिकार है, साथ ही स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण में रहने का भी अधिकार है।

  • अनुच्छेद 4: गुलामी से मुक्ति

किसी को भी किसी को गुलाम समझने का अधिकार नहीं है और आपको भी किसी को गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

  • अनुच्छेद 5: अत्याचार से मुक्ति

किसी भी इंसान को किसी भी इंसान पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है।

  • अनुच्छेद 6: कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

  • अनुच्छेद 7: कानून के समक्ष समानता का अधिकार

कानून सभी के लिए समान है और इसे बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

  • अनुच्छेद 8: न्याय तक पहुंच

जब व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें कानूनी सहायता लेने का पूरा अधिकार है।

  • अनुच्छेद 9: मनमानी हिरासत से मुक्ति

किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने या उन्हें उनके देश से निर्वासित (डिपोर्ट) करने का अधिकार नहीं है।

  • अनुच्छेद 10: निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

मुकदमे जनता के लिए खुले होने चाहिए और एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा निष्पक्ष रूप से संचालित होने चाहिए।

  • अनुच्छेद 11: निर्दोषता का अनुमान

जब तक किसी व्यक्ति को अदालत में दोषी साबित नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें निर्दोष माना जाता है, और इसलिए उन्हें बचाव का अधिकार भी है।

  • अनुच्छेद 12: निजता का अधिकार

यदि कोई उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, बिना अनुमति के उनके घर तक पहुंचने या उनके पत्राचार में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, तो प्रत्येक इंसान को सुरक्षा पाने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 13: आवागमन की स्वतंत्रता

हर किसी को अपने देश के अंदर जाने या स्थानांतरित होने और वापस लौटने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 14: शरण का अधिकार

यदि आपको अपनी मातृभूमि में सताया जा रहा है तो हर किसी को दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 15: राष्ट्रीयता का अधिकार

प्रत्येक मनुष्य को किसी देश का नागरिक होने और उसकी राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 16: विवाह और परिवार स्थापित करने का अधिकार

पुरुषों और महिलाओं को जाति, देश या धर्म की परवाह किए बिना शादी करने का अधिकार है (केवल जब वे शादी करने के लिए अपनी कानूनी उम्र प्राप्त कर लें)। उस देश की सरकार और कानूनी व्यवस्था को परिवारों की सुरक्षा करनी चाहिए।

  • अनुच्छेद 17: संपत्ति रखने का अधिकार

सभी मनुष्यों को संपत्ति रखने का कानूनी अधिकार है। किसी को भी किसी व्यक्ति से गैरकानूनी तरीके से इन्हें लेने का अधिकार नहीं है।

  • अनुच्छेद 18: धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता

प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या दूसरों के साथ अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, बदलने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता है।

  • अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

हर किसी को सोचने और स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने या जो कुछ भी वे निर्णय लेते हैं उसे व्यक्त करने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 20: सभा की स्वतंत्रता

प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण बैठकें आयोजित करने और उनमें भाग लेने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 21: सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है और सार्वजनिक सेवा तक उसकी समान पहुँच है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार: अनुच्छेद 22 से 27

  • अनुच्छेद 22: सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विकास करने और अपने देश द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए।

  • अनुच्छेद 23: काम करने का अधिकार

हर किसी को उचित और उचित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार है, अपने काम और भुगतान का चयन करने की स्वतंत्रता के साथ जो उन्हें अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने की अनुमति देता है। समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन मिलना चाहिए।

  • अनुच्छेद 24: अवकाश और विश्राम का अधिकार

कार्यदिवस अत्यधिक लंबे नहीं होने चाहिए और हर किसी को आराम करने और नियमित रूप से सवैतनिक छुट्टी लेने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 25: पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार

हर किसी को आपकी ज़रूरत की हर चीज़ पाने का अधिकार है ताकि आप और आपका परिवार भूखा न रहे, बेघर न हो, और बीमार न पड़े।

  • अनुच्छेद 26: शिक्षा का अधिकार

जाति, धर्म या मूल स्थान की परवाह किए बिना, प्रत्येक मनुष्य को स्कूल जाने, अपनी इच्छानुसार पढ़ाई जारी रखने और सीखने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 27: सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन में भाग लेने का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को आपके समुदाय के सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक लाभों को साझा करने का अधिकार है।

  • अनुच्छेद 28: स्वतंत्र और निष्पक्ष विश्व का अधिकार

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, एक अदालत होनी चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके।

  • अनुच्छेद 29: अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य

हम इंसानों की समुदाय के प्रति जिम्मेदारियां हैं जो हमें अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने की अनुमति देती हैं। मानव अधिकारों की रक्षा कानून द्वारा की जानी चाहिए। इसे हर किसी को दूसरों की सराहना करने और सम्मान पाने में सक्षम बनाना चाहिए।

  • अनुच्छेद 30: अधिकार अहस्तांतरणीय हैं

किसी को भी, न तो संस्था और न ही व्यक्ति को, यूडीएचआर द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को कमजोर करने के लिए किसी भी तरह से कार्य नहीं करना चाहिए।

भारत में मानव अधिकारों और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में भारत ने हमेशा मानव अधिकारों को सर्वोच्च महत्व दिया है और हमेशा मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है, जो भारतीय संविधान में भी परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) होता है।

अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ को अपनाने के एक साल बाद दस्तावेज़ का मसौदा तैयार होने के बाद से यूडीएचआर का भारत के संविधान पर बहुत प्रभाव पड़ा है। भारत ने, उद्घोषणा पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, यह सुनिश्चित किया कि यूडीएचआर में निहित सिद्धांत भारत के संविधान में भी प्रतिबिंबित हों। संविधान के शुरुआती पाठ, प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष, न्याय, समानता” शब्द मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने वाले एक राष्ट्र के रूप में भारत की भावना को दर्शाते हैं। प्रस्तावना में सरल शब्द संविधान के भाग III और भाग IV द्वारा समर्थित हैं, जो मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं।

भारतीय संविधान और यूडीएचआर की तुलना

नीचे दी गई तालिका भारतीय संविधान और यूडीएचआर में प्रदत्त अधिकारों के बीच तुलना दर्शाती है।

अधिकार भारतीय संविधान मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा
समानता का अधिकार  अनुच्छेद 14  अनुच्छेद 7
भेदभाव का निषेध  अनुच्छेद 15, 16(2)  अनुच्छेद 2, 7
अवसर की समानता  अनुच्छेद 16(1)  अनुच्छेद 21
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता  अनुच्छेद 19(1)(a)  अनुच्छेद 19
शांतिपूर्ण सभा बनाने का अधिकार  अनुच्छेद 19(1)(b)  अनुच्छेद 20(1)
संघ या संघ बनाने का अधिकार  अनुच्छेद 19(1)(c)  अनुच्छेद 23(4)
राज्य के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता  अनुच्छेद 19(1)(d) और (e)  अनुच्छेद 13
अपनी पसंद का पेशा, व्यवसाय या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g)  अनुच्छेद 23(1) 
दंडात्मक कानूनों को पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) रूप से लागू करने के विरुद्ध अधिकार  अनुच्छेद 20(1)  अनुच्छेद 11(2)
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार  अनुच्छेद 21  अनुच्छेद 3
शिक्षा का अधिकार  अनुच्छेद 21A एवं 45  अनुच्छेद 26
मनमाने ढंग से हिरासत में रखने के विरुद्ध अधिकार  अनुच्छेद 22(1)  अनुच्छेद 9
सुने जाने का अधिकार  अनुच्छेद 22(1) और 39A  अनुच्छेद 10
तस्करी और जबरन श्रम का निषेध  अनुच्छेद 23  अनुच्छेद 4
धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता  अनुच्छेद 25(1)  अनुच्छेद 18
सांस्कृतिक जीवन का आनंद लेने का अधिकार  अनुच्छेद 29(1)  अनुच्छेद 22 और 27
अधिकारों को लागू करने का उपाय  अनुच्छेद 32  अनुच्छेद 8
आजीविका के पर्याप्त साधन और जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य का अधिकार  अनुच्छेद 39(a) और 43  अनुच्छेद 25(1)
समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार  अनुच्छेद 39(d)  अनुच्छेद 23(2)
स्वस्थ बचपन और विशेष देखभाल और सहायता का अधिकार  अनुच्छेद 39(f)  अनुच्छेद 25(2)

कानूनी मामले

भारत का सर्वोच्च न्यायालय मानव अधिकारों के क्षेत्र के संबंध में घरेलू न्यायशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यद्यपि संविधान भाग III के तहत विशिष्ट अधिकारों को सूचीबद्ध करता है, सर्वोच्च न्यायालय भाग III के तहत प्रावधानों की व्यापक व्याख्या के माध्यम से, हमेशा मौलिक अधिकारों को समावेशी बनाने में लगा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अर्थ में अंतर्निहित मौलिक अधिकारों के रूप में विभिन्न अधिकारों, जैसे शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार, को जोड़ा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में यूडीएचआर को मान्यता दी है और इसे लागू किया है। कुछ मामले जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूडीएचआर पर चर्चा की है, उनकी संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है।

परम पावन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और अन्य (1973)

संक्षिप्त तथ्य:

  • वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता केरल राज्य में एक धार्मिक संस्थान (मठ) का प्रमुख था। मठ की भूमि राज्य द्वारा केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 के तहत अधिग्रहित की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह कानून अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है जो धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
  • इस बीच संसद ने 24वां, 25वां और 29वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 और 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ा और मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को भी कम कर दिया।
  • याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को चुनौती दी।

मुद्दे:

  • संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं?
  • विवादित संवैधानिक संशोधन अधिनियम वैध हैं या नहीं?

निर्णय:

हालाँकि वर्तमान मामला एक ऐतिहासिक मामला है जो विभिन्न मुद्दों से निपटता है, मानव अधिकारों के संबंध में फैसले का प्रासंगिक हिस्सा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति का मुद्दा है। इस मामले में न्यायालय ने माना कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए जिसमें संविधान की मूलभूत विशेषताएं जैसे समानता, न्याय या कोई भी शामिल है। मूल संरचना में संविधान का भाग III भी शामिल है जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं। न्यायालय ने यह भी माना कि यद्यपि यूडीएचआर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया है, उससे पता चलता है कि भारत ने मानव अधिकारों की प्रकृति को कैसे समझा। न्यायालय ने आगे कहा कि घोषणा में कुछ अधिकारों को अहस्तांतरणीय बताया गया है।

एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)

संक्षिप्त तथ्य:

  • भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के कारण भारत की सुरक्षा को खतरे का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।
  • राष्ट्रपति के आदेश के कारण संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के संबंध में अदालती कार्यवाही भी निलंबन के अधीन थी।
  • आपातकाल की घोषणा के बाद विभिन्न राजनेताओं और अन्य लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया।
  • राष्ट्रपति के आदेश के परिणामस्वरूप, निचली अदालतों ने संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत अधिकारों के आवेदन से संबंधित कार्यवाही को निलंबित कर दिया। लेकिन कुछ अदालतों के फैसले सरकार के पक्ष में नहीं थे और सरकार ने ऐसे फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

मुद्दे:

आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या नहीं?

निर्णय:

इस मामले में असहमत न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति खन्ना ने अनुच्छेद 359(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश की व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के आदेश की व्याख्या, चूंकि यह मौलिक अधिकारों या मानव अधिकारों को प्रभावित करती है, यह अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून के अनुरूप होनी चाहिए। न्यायमूर्ति खन्ना ने यूडीएचआर के अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 पर जोर दिया जो मौलिक अधिकारों को लागू करने और मनमानी हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय को अनुच्छेद 359(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश की व्याख्या इस तरीके से करनी चाहिए जो इसे यूडीएचआर के अनुच्छेद 8 और 9 के साथ टकराव में लाए। इसलिए उन्होंने माना कि राष्ट्रपति के आदेश का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी उपाय को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने या निलंबित करने की अनुमति देता है।

किशोर चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1991)

संक्षिप्त तथ्य:

  • वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पर, दो अन्य आरोपियों के साथ, हत्या और पीड़ित के शव को छुपाने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 201 के साथ धारा 34 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।
  • सत्र न्यायालय ने कथित अपराध के लिए तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपराध के लिए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
  • अपील पर उच्च न्यायालय ने आरोपी 2 और 3 को धारा 302 के तहत अपराध से बरी कर दिया और आरोपियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि भी की थी।
  • इसलिए, अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

मुद्दे:

क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे अभियुक्त का अपराध साबित कर दिया है?

निर्णय:

सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को बरी करते हुए कहा कि पुलिस उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करने में विफल रही और जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्य गढ़े गए थे। न्यायालय ने यह भी माना कि जांच अधिकारी ने अभियुक्तों को मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराकर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया। न्यायालय ने आगे कहा कि, हालांकि जघन्य अपराधों की जांच करना एक कठिन काम है क्योंकि ऐसे अपराध बहुत गोपनीयता के साथ किए जाते हैं, यूडीएचआर के अनुच्छेद 3 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनमोल मौलिक अधिकार पर विचार करना आवश्यक है। न्यायालय ने सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 10 के तहत गारंटीकृत बचाव के अधिकार का भी इस्तेमाल किया और माना कि आरोपी को एक अनुभवी बचाव वकील नियुक्त करना निष्पक्ष सुनवाई का एक महत्वपूर्ण पहलू है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, और 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता का अंतर्निहित अधिकार है। 

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम श्रीमती चंद्रिमा दास और अन्य (2000)

संक्षिप्त तथ्य:

  • वर्तमान मामले में, कुछ रेलवे कर्मचारियों ने ‘रेल यात्री निवास’, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर एक महिला के साथ बलात्कार किया, जो एक बांग्लादेशी नागरिक थी।
  • श्रीमती चंद्रिमा दास, एक वकील, ने पीड़िता के लिए मुआवजे का दावा करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने पीड़ित को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया, जो रेलवे बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाना था क्योंकि अपराध स्टेशन परिसर में रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया गया था।
  • रेलवे बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की और कहा कि वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि पीड़ित एक विदेशी था और भारतीय नागरिक नहीं था। बोर्ड ने यह भी तर्क दिया कि अपराध व्यक्तियों का व्यक्तिगत कार्य था, और इसलिए वह संबंधित व्यक्तियों के कृत्यों के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बोर्ड ने आगे तर्क दिया था कि मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता खुद पीड़िता नहीं थी।

मुद्दे:

क्या रेलवे बोर्ड मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है?

निर्णय:

न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और रेलवे बोर्ड और केंद्र सरकार को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया। न्यायालय ने पीड़िता को दिए गए मुआवजे को बरकरार रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार पर चर्चा की। न्यायालय ने माना कि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार यूडीएचआर में निर्धारित अधिकारों के अनुरूप हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ‘जीवन’ शब्द का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वही अर्थ होना चाहिए। न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन शब्द के अर्थ को सीमित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि मौलिक अधिकार देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी।

Lawshikho

थलप्पलम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2013)

संक्षिप्त तथ्य:

  • वर्तमान मामले में, सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एक सहकारी समिति के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी मांगने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया था।
  • केरल राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकृत सभी सहकारी समितियां आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी नागरिक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।
  • सहकारी समिति ने परिपत्र को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने परिपत्र को बरकरार रखा।
  • अपीलों की एक श्रृंखला के बाद, जिसमें केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटना और बरकरार रखना शामिल था, वर्तमान अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।

मुद्दे:

क्या सहकारी समितियाँ आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की परिभाषा में आती हैं?

निर्णय:

इस मामले में न्यायालय ने इस मुद्दे पर नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि सहकारी समितियाँ सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत करना जिसका कोई सार्वजनिक हित नहीं है, व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसे यूडीएचआर के अनुच्छेद 12 के तहत एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक निहित अधिकार के रूप में भी मान्यता दी गई है। इस मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि सूचना का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है, हालांकि इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें आगे कहा गया कि सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 19 भी सूचना के अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है।

के.एस. पुट्टस्वामी और अन्य. बनाम भारत संघ और अन्य (2017)

संक्षिप्त तथ्य:

  • सरकार ने आधार कार्ड देना शुरू किया, जिसे कुछ योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बना दिया गया।
  • आधार के लिए साइन अप करते समय किसी व्यक्ति को बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना आवश्यक था।
  • याचिकाकर्ता, जो कि एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं, ने आधार योजना को सर्वोच्च न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी कि यह किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

मुद्दे:

क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार और एक संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल्य है?

निर्णय:

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार को यूडीएचआर के अनुच्छेद 12 द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिस पर भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि निजता को मौलिक संवैधानिक मूल्य के रूप में मान्यता देना वैश्विक मानव अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान करना होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि निजता के अधिकार के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

ऐसी दुनिया में जहां विकसित और विकासशील दोनों देशों में मानव अधिकार प्रवर्तन अभी भी एक चुनौती है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) उन मानकों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करती है जो मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने सभी लोगों की अंतर्निहित समानता और गरिमा के सम्मान की आशा के एक नए युग की शुरुआत की। इसने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों का मसौदा तैयार करने और कई मानव अधिकार संगठनों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। इसने दुनिया भर में मानव अधिकारों के विषय को अधिक वैधता प्रदान की, इसे राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के एजेंडे पर मजबूती से रखा।

इन महान उपलब्धियों के बावजूद, पिछले तिहत्तर वर्षों ने यह भी दिखाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों के अभाव में, मानव अधिकारों के प्रति पूर्ण सम्मान कागज पर एक प्रतिज्ञा बनकर रह गया है। हाल के परिदृश्यों में भी, अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ने भी मौलिक अधिकारों पर दबाव डाला है।

इसलिए आज सरकारों को उसी स्तर की दूरदर्शिता, साहस और प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने तिहत्तर साल पहले मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

संयुक्त राष्ट्र की प्रथम मानव अधिकार घोषणा का क्या नाम है?

संयुक्त राष्ट्र की प्रथम मानव अधिकार घोषणा का नाम, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) है।

यूडीएचआर पर कहाँ हस्ताक्षर किये गये थे?

इसे पेरिस, फ्रांस में पैलैस डी चैलोट में अपनाया गया था।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है?

घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद निहित हैं।

आज यूडीएचआर का क्या महत्व है?

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा है। यह कई अन्य मानव अधिकार दस्तावेजों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध शामिल हैं। इस तरह के दस्तावेज़ सरकारों, अधिवक्ताओं और वकीलों को हर जगह मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनका उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं।

मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?

प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।

संदर्भ

  • Universal Declaration of Human Rights
  • Constitution of India, 1950.

 

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