संभावित ओवररूलिंग का सिद्धांत

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Doctrine of prospective overruling

यह लेख आईसीएफएआई लॉ स्कूल, हैदराबाद के कानून के छात्र Akash Krishnan द्वारा लिखा गया है। यह लेख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी शासनों (रिजाइम) में संभावित (प्रॉस्पेक्टिव) ओवररूलिंग के सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shubhya Paliwal द्वारा किया गया है।

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परिचय

सन् 1900 की शुरुआत में अमेरिका में संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को पहली बार मान्यता दी गई थी, जब देश में कानूनी न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) सदियों पुराने ब्लैकस्टोनियन सिद्धांत से स्थानांतरित (शिफ्ट) हो गया था। सिद्धांत धीरे-धीरे अमेरिका में विकसित हुआ और जल्द ही अंग्रेजी न्यायविदों (ज्यूरिस्ट) और अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसे भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) में मान्यता देकर अपनाया गया था।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए कई दिशानिर्देश निर्धारित किए। इन दिशानिर्देशों का एक पूर्व उदाहरण (प्रेसिडेंट) के रूप में पालन किया गया था और इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्षों से कई बार लागू किया गया है। आइए अब हम इस सिद्धांत में समय के साथ हुए विकास पर चर्चा करें।

संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत पर अमेरिकी न्यायशास्त्र

संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत की जड़ें अमेरिकी न्यायशास्त्र में पाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि इस सिद्धांत को लागू किया जाता और उसका पालन किया जाता, अमेरिकी न्यायिक प्रणाली (सिस्टम) ने ब्लैकस्टोनियन सिद्धांत का पालन किया। इस सिद्धांत के अनुसार, न्यायालयों के पास नए कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वे केवल मौजूदा कानूनों का पालन, और व्याख्या कर सकते थे। लेकिन कई अमेरिकी न्यायविद इस सिद्धांत के खिलाफ थे और इस विरोध ने संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को अपनाने का मार्ग प्रशस्त (पेव्ड) किया।

अमेरिकी न्यायविद जॉर्ज एफ. कैनफील्ड ने कहा है कि यदि न्यायालय को लगता है कि पुराने नियम बेकार हो गए हैं या आधुनिक समय के कानूनी शासन में इसकी प्रभावशीलता खो गई है तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वह एक नए नियम को मान्यता दे और प्रस्तावित (प्रोपाउंड) करे।

ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे बनाम सनबर्स्ट ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनी (1932) में यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को अपनाया था। न्यायालय ने देखा कि पिछले कानून/निर्णय को रद्द करते हुए, न्यायालय को अपने फैसले को संभावित प्रभाव देने का अधिकार है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क यह है कि किसी भी पक्ष को कानून में बदलाव या न्यायालय के रुख के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए, अर्थात, यदि किसी फैसले को पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव दिया जा रहा है, तो पुराने कानून के तहत होने वाले सभी लेन-देन समाप्त हो जाएंगे तथा उन्हें शून्य माना जाएगा। इसलिए, पहले के लेन-देन पर इस तरह के प्रभाव से बचने के लिए, यह आवश्यक है कि न्यायालय के फैसलों को संभावित प्रभाव दिया जाए।

चिकोट काउंटी ड्रेनेज डिस्ट्रिक्ट बनाम बैक्सटर स्टेट बैंक (1940), में ह्यूजेस में यूएसए के न्यायालय ने कहा कि असंवैधानिक घोषित किए गए कानून के तहत किए गए कार्यों / लेनदेन को इस तरह की असंवैधानिकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस संबंध में एक नया न्यायिक निर्णय सुनाकर अतीत के लेन-देन को प्रभावित या मिटाया नहीं जा सकता है।

ग्रिफिन बनाम इलिनोइस (1956), में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी मामले की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते समय अदालत “या तो / या” दृष्टिकोण का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वे उस तरीके से मामले को देखने का विकल्प चुन सकते हैं जो वे उचित समझते हैं और संभावित प्रभाव के साथ फैसला सुना सकते हैं।

संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत पर अंग्रेजी न्यायशास्त्र

इंग्लैंड में जिस ब्लैकस्टोनियन सिद्धांत का पालन किया गया था, उसकी बेन्थम और ऑस्टिन जैसे अंग्रेजी न्यायविदों ने आलोचना की थी। ऑस्टिन ने कहा कि केवल यह विचारधारा कि कोई कानून अदालत द्वारा नहीं बनाया जाता है और बस चमत्कारिक (मिरक्युलसली) रूप से मौजूद है, काल्पनिक के अलावा और कुछ नहीं है। कानून समय-समय पर अदालतों में न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया है और भविष्य में भी बनता रहेगा। 

हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने प्रैक्टिस स्टेटमेंट (न्यायिक उदाहरण) (1966) में देखा कि ब्लैकस्टोनियन सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और न्यायालयों को यदि ऐसा करना उचित लगता है तो उन्हें मौजूदा कानूनों और निर्णयों को संशोधित करने और छोड़ने का अधिकार है। मिलांगस बनाम जॉर्ज टेक्सटाइल्स लिमिटेड (1976), में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णीत हर्जाने (लिक्विडेटेड डेमेज) के दावे से निपटने के दौरान यह माना कि संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत का प्रयोग किसी भी पिछले लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि निर्णय की तारीख से केवल भविष्य के लेनदेन को प्रभावित करेगा।

संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत पर भारतीय न्यायशास्त्र

आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

जब भारत में संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को अपनाने की बात आती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पहली बार इस सिद्धांत को मान्यता दी थी और अपनाया था। आइए अब इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

संक्षिप्त तथ्य 

दोनों याचिकाकर्ता और उनके परिवार जलंधर, पंजाब में स्थित 500 एकड़ से अधिक भूमि के मालिक थे। हालाँकि, पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम 1953 के लागू होने के बाद, सरकार ने उन्हें यह कहते हुए नोटिस जारी किया कि वे केवल 30 एकड़ ज़मीन पर ही कब्जा रख सकते हैं और बाकी ज़मीन को छोड़ना होगा। जिस भूमि को छोड़ना था, उसे अधिशेष (सरप्लस) भूमि माना जाएगा। इसके कारण, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अधिनियमन (इनैक्टमेंट) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी:

  1. संपत्ति अर्जित (एक्वायर) करने और रखने (होल्ड) करने का अधिकार: संविधान का अनुच्छेद 19(1)(f)
  2. कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा का अधिकार: संविधान का अनुच्छेद 14
  3. किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार: संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g)

मुद्दा

क्या संसद के पास संविधान के तहत भारत के नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने और संशोधन करने की शक्ति है?

संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत के खिलाफ उठाई गई आपत्तियां

  1. सामान्य कानूनों के संशोधनों के संबंध में निर्णयों पर संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत के लागू होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। केवल संवैधानिक कानून के संशोधनों के संबंध में निर्णय ही इस सिद्धांत के अधीन हो सकते हैं।
  2. भारतीय न्यायशास्त्र एक उदाहरण-आधारित प्रणाली का पालन करता है। इस दृष्टिकोण (एप्रोच) से हटना और एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाना उचित नहीं होगा।
  3. संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी कानून जो संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह एक मुर्दा पैदा (स्टिल बॉर्न) हुआ कानून है। इस प्रकार, कोई भी कानून जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया है, उसे उसके अधिनियमन के क्षण से ही शून्य माना जाना चाहिए और इसलिए संभावित ओवररूलिंग का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के विरुद्ध होगा।

संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत के प्रयोग के संबंध में टिप्पणियां

  1. सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में तीन आवश्यक शर्तें प्रस्तावित की जो संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक थीं। शर्तों का वर्णन नीचे किया गया है:
  • संविधान की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों में ही संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।
  • संभावित ओवररूलिंग का सिद्धांत केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है।
  • न्यायालय अपने फैसले के संभावित प्रयोग के पहलुओं को उसके समक्ष न्याय के किसी कारण या मामले के अनुसार संशोधित कर सकता है।

2. पूर्वोक्त (अफोरसेड) शर्तों को लागू करने से, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि यह पूर्वव्यापी ओवररूलिंग के सिद्धांत का पालन करता है, तो यह अराजकता पैदा करेगा और पुराने शासन के तहत किए गए कई लेन-देन को प्रभावित करेगा। इस प्रकार, संभावित ओवररूलिंग का सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होगा।

3. पहले से मौजूद संवैधानिक संशोधन न्यायालय के निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे। केवल भविष्य के संशोधनों को इस मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात (रेश्यो) का पालन करना होगा।

वामन राव बनाम भारत संघ (1981)

संक्षिप्त तथ्य

इस मामले में, महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की सीमा) अधिनियम, 1961 ने महाराष्ट्र राज्य में लोगों की कृषि जोतों पर कुछ निश्चित सीमाएँ लागू कीं। अधिनियम को संविधान की IX अनुसूची में रखा गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय में अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए 2000 से अधिक याचिकाएँ दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अधिनियम को संविधान की IX अनुसूची में शामिल किया गया था। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी गई।

निर्णय 

  1. IX अनुसूची में एक अधिनियम को शामिल करने से न्यायालय को संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को लागू करने से नहीं रोका जा सकता है।
  2. यद्यपि अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जा रहा है, संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत के लागू होने के कारण अधिनियम के तहत हुआ लेनदेन वैध ही रहेगा।

उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1991)

संक्षिप्त तथ्य

इस मामले में, आवेदक-निर्धारिती (असेसी) ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा खनन (माइनिंग) भूमि से प्राप्त रॉयल्टी के आधार पर ‘उपकर’ (सेस) लगाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जो कि राज्य विधानमंडलों (स्टेट लेजिस्लेचर) की विधायी क्षमता से परे है। इसके अलावा, एकत्र किए गए उपकर/रॉयल्टी की वापसी का दावा किया गया था। विचाराधीन कानून, उड़ीसा उपकर अधिनियम 1962 और उसके अधीन नियम, बंगाल उपकर अधिनियम 1880, मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1981, मध्य प्रदेश कराधन अधिनियम 1982, और मध्य प्रदेश खनिज (मिनरल) क्षेत्र विकास उपकर नियम, 1982 थे।

निर्णय

  1. इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1989) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और असंवैधानिक घोषित किए जाने से पहले उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछ राशि एकत्र की गई थी, तो राज्य उसे वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 
  2. संभावित ओवररूलिंग का सिद्धांत स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अदालत के फैसले को एक संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए न कि पूर्वव्यापी प्रभाव।
  3. चूंकि अधिनियमन को असंवैधानिक घोषित किया गया है, केवल इस आदेश की तिथि से लगाया जाने वाला उपकर/रॉयल्टी वापसी के अधीन है। अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किए जाने से पहले राज्य द्वारा लगाया गया उपकर/रॉयल्टी वापसी के अधीन नहीं होगा।

भारत संघ बनाम मोहम्मद रमजान खान (1990)

संक्षिप्त तथ्य

इस मामले में, संविधान के अनुच्छेद 311 को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। इस नए संशोधन के तहत, एक दोषी (डेलिंक्वेंट) ने अपनी अनुशासनात्मक कार्यवाही (डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग) की जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने का अपना अधिकार खो दिया था, यानी अब एक दोषी को बर्खास्तगी (डिस्मिसल) का कोई कारण बताए बिना बर्खास्त किया जा सकता है। संशोधन को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन और नैसर्गिक (नेचुरल) न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी।

निर्णय

  1. प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि किस कारण से उस व्यक्ति को नियत (असाइन) पद से निलम्बित/निकाल दिया गया है। बिना कारण आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
  2. इसलिए, संशोधन असंवैधानिक है और इस संशोधन के तहत जो आदेश जारी किए गए थे, उन्हें अमान्य माना जाएगा और उचित तरीके से नई कार्यवाही शुरू करनी होगी।
  3. अदालत ने संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि इस फैसले की तारीख से, किसी भी निकाय द्वारा आदेश के तहत प्रदान की गई सजा के कारण बताए बिना कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), ईसीआईएल, हैदराबाद बनाम करुणाकर (1993)

संक्षिप्त तथ्य

इस मामले में, संविधान के अनुच्छेद 311 को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। इस नए संशोधन के तहत, एक दोषी (डेलिंक्वेंट) ने अपनी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने का अपना अधिकार खो दिया था, यानी अब एक दोषी को बर्खास्तगी का कोई कारण बताए बिना बर्खास्त किया जा सकता है। एक सरकारी कर्मचारी को ऐसी बर्खास्तगी के लिए उचित कारण बताए बिना उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और जांच रिपोर्ट भी उसे उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बर्खास्तगी को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी।

निर्णय

  1. जब किसी मामले में संभावित ओवररूलिंग का सिद्धांत लागू किया जाता है, तो विचार किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि पुरानी व्यवस्था के तहत हुए पिछले लेनदेन के कारण कोई चोट/असमानता नहीं होनी चाहिए।
  2. संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत का स्पष्ट अर्थ है कि न्यायालय के निर्णय का केवल एक संभावित संचालन होगा।
  3. चूंकि वर्तमान मामले में सरकारी कर्मचारी को भारत संघ बनाम मोहम्मद रमजान खान के मामले में न्यायालय के फैसले से पहले बर्खास्त कर दिया गया था। इसके संभावित संचालन के कारण बर्खास्तगी उस मामले के फैसले से प्रभावित नहीं है।
  4. हालांकि, कर्मचारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर आदेश को चुनौती दे सकता है और मामले में नए सिरे से कार्यवाही की मांग कर सकता है।

हर्ष ढींगरा बनाम हरियाणा राज्य (2001)

संक्षिप्त तथ्य

इस मामले में हरियाणा विकास प्राधिकरण (अथॉरिटी) अधिनियम, 1988 की धारा 30 को चुनौती दी गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपने विवेक (डिस्क्रिशन) से भूखंडों (प्लॉट) की अनुमति देने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी। यह विवेकाधिकार किसी भी प्रकार की न्यायिक जांच से मुक्त था। इस कानून को मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी।

निर्णय

  1. संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत को लागू करके, न्यायालय सुलझाए गए मुद्दों को फिर से खोलने से बचने और कार्यवाही की बहुलता (मल्टीप्लिसिटी) को रोकने का प्रयास कर रहा था। यह अनिश्चितता (अनसर्टेनिटी) और परिहार्य (अवॉयडेबल) मुकदमेबाजी से बचने में भी मददगार था।
  2. हालांकि, यह देखना प्रासंगिक है कि कानून के असंवैधानिक होने की घोषणा से पहले होने वाली सभी कार्रवाइयां/लेन-देन इस सिद्धांत के तहत बड़े सार्वजनिक हित में मान्य हैं।
  3. अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) न्यायालय भविष्य में उनके निपटान में रखे गए किसी भी मामले में वरिष्ठ (सुपीरियर) न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के संभावित संचालन को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध (ड्यूटी बाउंड) हैं।
  4. संभावित ओवररूलिंग न केवल संवैधानिक नीति का एक हिस्सा है, बल्कि न्यायिक कानून के निर्णित अनुसरण (स्टेयर डिसाइसिस) फैसले का एक विस्तारित पहलू भी है।

निष्कर्ष

संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत का सीधा सा अर्थ है कि न्यायालय के निर्णय का एक संभावित संचालन होगा और न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने से पहले होने वाले किसी भी लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगा। इस सिद्धांत को लागू करते समय जिन आवश्यक शर्तों का पालन किया जाना है, वे यह हैं कि सबसे पहले, इसे केवल उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जो संविधान की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू किया जाना चाहिए और अंत में, न्यायालय अपने फैसले के संभावित प्रयोग के पहलुओं को उसके समक्ष कारण या मामले के न्याय के अनुसार संशोधित कर सकता है।

यह सिद्धांत भारत में न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि असंवैधानिक घोषित किए गए कानूनों के तहत पिछले लेनदेन को अमान्य करने से सार्वजनिक हित प्रभावित न हो।

संदर्भ 

 

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