भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत स्वीकृति और स्वीकृति के तरीके

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1596
Indian Contract Act

यह लेख Ananya Bhardwaj द्वारा लिखा गया है जो एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में डिप्लोमा कर रही हैं और इसे Oishika Banerji (टीम लॉसीखो) द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। इस लेख में लेखक ने स्वीकृति की अवधारणा इसकी भूमिका और इसके तरीकों पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

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परिचय 

एक अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (h) के तहत, पक्षों के बीच दायित्वों को बनाने और परिभाषित करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कानून द्वारा लागू करने योग्य करार  (एग्रीमेंट) के रूप में परिभाषित किया गया है। सर एफ. पोलक के अनुसार, “कानून द्वारा प्रवर्तनीय (एंफोर्सेबल) प्रत्येक करार और वचन एक अनुबंध है।” यहाँ यह दर्शाता है कि एक अनुबंध के दो मूल तत्व होते हैं:

  • एक करार 
  • कानून द्वारा प्रवर्तनीयता। 

उदाहरण के लिए, यदि P और Q के बीच एक अनुबंध होता है कि P, Q के लिए एक चित्र बनाएगा और Q P को 550 रुपये का भुगतान करेगा। यह करार एक अनुबंध बन जाता है। और करार के कारण, Q किए गए कार्य का हकदार है। एक अनुबंध बनाने की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, और इस प्रक्रिया में प्रस्ताव जैसे कुछ बुनियादी तत्व होते हैं, जिसके बाद स्वीकृति, वचन, प्रतिफल (कंसीडरेशन) और करार होता है, जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है, जिससे एक अनुबंध बनता है। 

अनुबंध के तत्व

अनुबंध बनाने वाले तत्व हैं:

  1. प्रस्ताव: भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(a), प्रस्ताव को इस रूप में परिभाषित करती है, “जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ भी करने या करने से रोकने के लिए अपनी इच्छा का संकेत देता है, तो इस तरह के कार्य करने या कुछ न करने के लिए दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से, यह कहा जा सकता है की उसने एक प्रस्ताव बनाया है।
  2. स्वीकृति: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(b) प्रस्तावक (ऑफरर) द्वारा किए गए प्रस्ताव को सहमति देने के रूप में स्वीकृति को परिभाषित करती है। यह स्वीकृति दर्शाती है कि किया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।
  3. वचन: जब कोई कुछ करने या न करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वह एक प्रस्ताव रखता है। जब वचनग्रहीता (प्रॉमिसी) उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो प्रस्ताव वचन बन जाता है।
  4. करार: निजी पक्षों के बीच बनाए गए आपसी दायित्व, जो कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं, करार कहलाते हैं।
  5. अनुबंध: 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (h), एक अनुबंध को कानून द्वारा लागू करने योग्य करार के रूप में परिभाषित करती है।

स्वीकृति की भूमिका

एक प्रस्ताव दिए जाने के बाद, अनुबंध के निर्माण में अगला महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व स्वीकृति है। यह टिप्पणी की गई है कि यह केवल स्वीकृति है जो एक प्रस्ताव को एक वचन में परिवर्तित करती है, इस प्रकार अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच आपसी दायित्वों और अधिकारों का निर्माण होता है। सामान्य भाषा में, इसका अर्थ प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले द्वारा बिना किसी शर्त सहमति देना है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (h) के अनुसार, स्वीकृति की परिभाषा में कहा गया है कि “जब वह व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव किया जाता है, अपनी सहमति व्यक्त करता है, तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है”। एक प्रस्ताव, जब स्वीकृत हो जाता है, तो वह एक वचन बन जाता है और अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच आपसी दायित्वों और अधिकारों का निर्माण करता है।

स्वीकृति के प्रकार

  • अभिव्यक्त (एक्सप्रेस) स्वीकृति: यदि स्वीकृति लिखित या मौखिक है।
  • निहित (इंप्लाइड) स्वीकृति: यदि स्वीकृति आचरण द्वारा दर्शाई गई है।
  • सशर्त स्वीकृति: जब एक व्यक्ति जिसके लिए एक प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्तावक को बताता है कि वह प्रस्ताव की शर्तों में किए गए कुछ परिवर्तनों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है।

उदाहरण के लिए, A ई-मेल पर B को अपनी घड़ी बेचने का प्रस्ताव करता है। B उस ई-मेल का जवाब यह कहकर देता है कि वह खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है; यह व्यक्त स्वीकृति का एक रूप है। जबकि, यदि कोई ग्राहक भोजन ऑर्डर करता है, तो रेस्तरां के मालिक को भोजन परोसने के लिए बाध्य किया जाता है, और ग्राहक को इसके लिए मेनू में सूचीबद्ध कीमतों का भुगतान करना होता है। इसलिए, यह एक निहित अनुबंध होता है।

स्वीकृति से संबंधित कानूनी नियम

वैध स्वीकृति बनाने के लिए, कुछ कानूनी नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए: 

स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त के होनी चाहिए

एक वैध स्वीकृति के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि यह पूर्ण और बिना शर्त भी होनी चाहिए। 1872 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, एक प्रस्ताव को एक वचन में बदलने के लिए, स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त के होनी चाहिए। यदि स्वीकृति में भिन्नता है, तो स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाएगा बल्कि एक प्रति-प्रस्ताव (काउंटर प्रपोजल) ही माना जाएगा, और कोई अनुबंध नहीं है जब तक कि मूल प्रस्तावक द्वारा प्रति-प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है।

उदाहरण के लिए, A ने कुछ शर्तों पर एक संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव किया, यह कहते हुए कि 5 मार्च से पहले कब्जा दे दिया जाए। B ने शर्तों पर सहमति जताई लेकिन कहा कि वह 1 अप्रैल को कब्जा दे देगा; इसे A के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना गया था।

हाइड बनाम रिंच (1840) में, प्रतिवादी ने वादी को $1,000 में अपना खेत बेचने का प्रस्ताव किया। हालाँकि, वादी केवल $ 950 का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। बाद में, जब वह खेत के लिए $1,000 देने को तैयार हो गया, तो प्रतिवादी ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। वादी ने उसी के लिए प्रतिवादी पर वाद दायर किया, जिससे कानून की अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह देखा गया कि वादी का $950 का प्रस्ताव एक प्रति प्रस्ताव था, जिसने प्रारंभिक प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। इस प्रकार वादी का वाद खारिज कर दिया गया। 

स्वीकृति का संप्रेषण (कम्युनिकेशन) स्वीकृता या उसके एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए

स्वीकृति का वैध संप्रेषण या तो प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वयं या उसके अधिकृत (ऑथराइज) एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकृति की कोई भी सूचना मान्य नहीं होगी।

पॉवेल बनाम ली (1908) में, एक स्कूल के प्रबंधकों के बोर्ड ने प्रधानाध्यापक के पद के लिए वादी का चयन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उसके चयन के निर्णय के बारे में उसे बताया या सूचित नहीं किया गया था। प्रबंधकों में से एक ने उन्हें चयन के परिणामों के बारे में सूचित किया, लेकिन बाद में, प्रबंधकों के बोर्ड ने उनके निर्णय को रद्द कर दिया, और परिणामस्वरूप, वादी को प्रधानाध्यापक के रूप में नहीं चुना गया। किंग्स बेंच डिवीजन ने कहा कि कोई अनुबंध नहीं किया गया था क्योंकि स्वीकृति के वैध होने का संप्रेषण प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वयं या अधिकृत एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए, न कि किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा।

स्वीकृति कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त की जानी चाहिए

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 के अनुसार, स्वीकृति कुछ उचित और सामान्य तरीके से व्यक्त की जानी चाहिए, जब तक कि प्रस्ताव उस तरीके से नहीं किया जाता है जिसमें इसे स्वीकार किया जाना है। यदि प्रस्ताव एक ऐसा तरीका निर्धारित करता है जिसमें इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, और यदि स्वीकृति इस तरह से नहीं की जाती है, तो प्रस्तावक उचित समय के भीतर स्वीकृति की सूचना मिलने के बाद जोर दे सकता है कि उसका प्रस्ताव उसी तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए जिस तरह से इसका मतलब था और अन्यथा नहीं। यदि वह निर्धारित तरीके से ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह स्वीकृति स्वीकार करता है।

उदाहरण के लिए, यदि P, Q को 500 रुपये में अपनी घड़ी बेचने का प्रस्ताव करता है। Q इस प्रस्ताव को मौखिक रूप से, टेलीग्राम भेजकर, या पत्र भेजकर स्वीकार कर सकता है। लेकिन यदि P प्रस्ताव में कहता है कि स्वीकृति की सूचना केवल टेलीग्राम टेक्स्ट द्वारा दी जानी है, तो Q को टेलीग्राम टेक्स्ट भेजकर इसे स्वीकार करना चाहिए। और यदि Q स्वीकृति के लिए पोस्टकार्ड भेजता है, तो P उस पर आपत्ति कर सकता है और जोर दे सकता है कि उसका प्रस्ताव केवल टेलीग्राम के माध्यम से स्वीकार किया जाना है। लेकिन अगर P इस पर जोर नहीं देता है, तो वह वास्तव में संप्रेषित स्वीकृति को स्वीकार कर रहा है।

यदि स्वीकृति का तरीका निर्धारित नहीं है, तो स्वीकृति को कुछ उचित और सामान्य तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। उचित होने की विश्वसनीयता विशेष मामले की परिस्थितियों और प्रस्ताव की प्रकृति पर निर्भर करेगी। यदि प्रस्ताव टेक्स्ट के माध्यम से किया जाता है, तो टेक्स्ट द्वारा स्वीकृति की अपेक्षा भी की जाती है, लेकिन यदि प्रस्ताव मौखिक रूप से किया जाता है, तो मौखिक स्वीकृति स्वीकार की जाती है।

किसी प्रस्ताव की स्वीकृति उसकी सभी शर्तों की स्वीकृति है

यदि किसी प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट नहीं हैं और स्वीकार करने वाले का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई उचित सावधानी नहीं बरती जाती है, तो उन शर्तों को बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि यात्री का ध्यान यह कहते हुए खंड की ओर आकर्षित नहीं किया गया कि “बस कंपनी सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी”, तो यह माना जाएगा कि सामान खोने के वाद में, बस प्राधिकरण की जिम्मेदार नहीं है।

इस प्रकार, हैरिस बनाम शिकागो ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी (1952), के मामले में हैरिस ने क्लॉक रूम में सामान जमा किया और एक टिकट प्राप्त किया, जिस पर यह छपा हुआ था, “दूसरी तरफ लिखी गई शर्त के अधीन समान को छोड़ा गया है। सामान ले जाने पर यह टिकट वापिस दिया जाएगा”। टिकट के पीछे एक शर्त थी कि अतिरिक्त भुगतान किए जाने तक कंपनी $5 के मूल्य से अधिक के सामान के नुकसान या चोट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी। वह जानता था कि टिकट के पीछे शर्तें थीं, लेकिन उसने उन्हें नहीं पढ़ा और बाद में उसका सामान गुम हो गया। यह माना गया कि कंपनी उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया था। 

किसी प्रश्न का मात्र उत्तर न तो प्रस्ताव और न ही स्वीकृति का गठन कर सकता है

किसी प्रश्न का मात्र उत्तर न तो एक प्रस्ताव या न ही स्वीकृति का गठन करेगा। बाध्य होने की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।

स्वीकृति व्यक्त या निहित हो सकती है

किसी प्रस्ताव की स्वीकृति व्यक्त या निहित हो सकती है। जहाँ कोई प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वहाँ स्वीकृति को व्यक्त कहा जाता है। जब किसी प्रस्ताव को आचरण द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो उसे निहित कहा जाता है।

मानसिक स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाता है

धारा 2 (b) के अनुसार, बाध्यकारी होने के लिए स्वीकृति के लिए, इसे संप्रेषित किया जाना चाहिए। किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का इरादा या स्वीकार करने का मानसिक निर्णय भी अनुबंध को जन्म नहीं देता है। भाषण, लेखन, या अन्य कार्य की कुछ भौतिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। भले ही प्रस्तावकर्ता ने अंतिम स्वीकृति के बारे में अपना मन बना लिया हो, फिर भी करार पूरा नहीं हुआ है। प्रस्तावक को स्वीकृति की सूचना द्वारा बोले गए शब्दों या किए गए कार्यों में सहमति का शाश्वत प्रकटीकरण होना चाहिए।

सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है

एक कानूनी और वैध अनुबंध बनाने के लिए, जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया था, उसके द्वारा प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए। प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को स्वीकृति नहीं दी गई तो वह अनुबंध के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन सामान्य प्रस्तावों के मामले में स्वीकृति का औपचारिक संप्रेषण आवश्यक नहीं है। प्रस्ताव के बारे में दी गई शर्तों को पूरा करना पर्याप्त है।

स्वीकृति का निरसन (रिवोकेशन)

प्रस्तावक के विरुद्ध प्रस्ताव कि स्वीकृति की सूचना के पूरे होने तक किसी भी समय प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। स्वीकृति को स्वीकार करने वाले को पूरी तरह से संप्रेषित किए जाने से पहले, इसे रद्द किए जाने की संभावना है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, A B को अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव करता है। B पोस्ट द्वारा उसी का जवाब देता है। B अपना स्वीकृति पत्र पोस्ट करने से पहले या उस समय, A अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। लेकिन पोस्ट पहुंचने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, B, पोस्ट के A तक पहुंचने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है। 

दो शर्तें हैं जिनके द्वारा किसी प्रस्ताव की स्वीकृति रद्द की जा सकती है, जो निम्नलिखित हैं-

  1. समय समाप्त होने पर- यदि स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो समय समाप्त होने के कारण प्रस्ताव को निरस्त समझा जा सकता है। 
  2. नोटिस द्वारा- स्वीकृति की सूचना पूरी होने से पहले प्रस्तावककर्ता द्वारा प्रस्तावक को नोटिस की सूचना देकर प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

स्वीकृति के तरीके 

दो तरीके हैं जिनके द्वारा स्वीकृति हो सकती है, वे इस प्रकार हैं –

  • कार्य द्वारा स्वीकृति का संप्रेषण-  इसमें शब्दों के माध्यम से संप्रेषण शामिल है, जो लिखित/मौखिक हो सकता है। तो इसमें कॉल, मेल, टेक्स्ट आदि के माध्यम से संप्रेषण शामिल होगा।
  • आचरण द्वारा स्वीकृति का संप्रेषण- स्वीकार करने वाला अपने आचरण के कुछ कार्यों के माध्यम से स्वीकृति को संप्रेषित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप बस में सवार होते हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप आचरण के माध्यम से किराए का भुगतान करें।

निष्कर्ष 

स्वीकृति को अनुबंध बनाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक माना जाता है। यह जानने की आवश्यकता है कि स्वीकृति का क्या अर्थ है और इसमें शामिल तरीके क्या हैं, इस लेख ने पाठकों को स्वीकृति के बारे में मूल बातें बताकर इसे सामने लाने की कोशिश की है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार अनुबंध, स्वीकृति और इसकी तरीकों की अवधारणा को समझने के लिए प्रमुख ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भ

 

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