उपहार विलेख: लागू कानून, पंजीकरण, विभिन्न राज्यों में स्टांप शुल्क और कर छूट

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1896
Transfer of Property Act

यह लेख Nihar Ranjan Das द्वारा लिखा गया है, जो लॉसीखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में डिप्लोमा कर रहे हैं। इस लेख में उपहार विलेख (डीड) से संबंधित लागू कानून, पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन), विभिन्न राज्यों में स्टांप शुल्क और कर छूट के बारे में चर्चा की गई हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक उपहार है जिसमें आम तौर पर एक संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण (ट्रांसफर) शामिल होता है, जो चल या अचल के रूप में हो सकती है, और एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता है। ऐसे लेन-देन को एक विलेख या एक कानूनी दस्तावेज़ में दर्ज किया जाएगा, जिसे दाता (डोनर) (वह व्यक्ति जो उपहार वितरित करेगा) और आदाता (डोनी) (वह व्यक्ति जो उपहार स्वीकार करेगा) के बीच निष्पादित (एग्जिक्यूट) किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के हस्तांतरण को बिना किसी मुआवजे या मौद्रिक मूल्य के प्रतिफल (कंसीडरेशन) के स्वेच्छा से किया जाना चाहिए।

अगर हम इसे कानूनी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं: यह उपहार के माध्यम से किसी संपत्ति का हस्तांतरण है और इसे एक पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा निष्पादित किया जाएगा, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो संपत्ति उपहार में देगा और वह व्यक्ति जो उपहार प्राप्त करेगा और इसे कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित (वेरिफाई) किया जाएगा।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के अनुसार प्रावधान

अधिनियम के अनुसार परिभाषा

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा-122 के अनुसार, “उपहार” कुछ मौजूदा चल या अचल संपत्ति का स्वेच्छा से और बिना किसी प्रतिफल के, एक व्यक्ति द्वारा, जिसे “दाता” कहा जाता है, दूसरे, जिसे “आदाता” कहा जाता है, या आदाता की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है, को हस्तांतरण है।

स्वीकृति 

उपहार की स्वीकृति एक बहुत ही आवश्यक तत्व है और ऐसी स्वीकृति दाता के जीवनकाल के दौरान और ऐसी स्थिति में दी जानी चाहिए जहां वह ऐसा करने में सक्षम हो। एक बार एक वैध उपहार स्वीकार कर लेने के बाद, इसे तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह एक सशर्त उपहार न हो।

अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • यदि किसी भी समय आदाता की स्वीकृति से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उपहार शून्य हो जाएगा।
  • भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार अवयस्क (माइनर) अनुबंध स्थापित करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें संपत्ति को हस्तांतरित करने की भी अनुमति नहीं है। इसलिए इसने तुरंत स्पष्ट किया कि जहां अवयस्क दाता है, उपहार विलेख अवैध और शून्य है।
  • हालांकि, एक अवयस्क आदाता का पात्र हो सकता है, एक कानूनी अभिभावक को अवयस्क की ओर से कार्य करना चाहिए।
  • अगर उपहार विलेख सशर्त है, तो ऐसी सभी शर्तें विलेख बनाने से पहले या बनाते समय पूरी करनी होंगी। इसे बाद में किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर किसी भी मामले में, एक सशर्त उपहार जिसमें दाता का स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है, शून्य होगा, क्योंकि शर्त अनैतिक या अवैध नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक तत्व

उपहार विलेख को वैध बनाने के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं:

  • दाता स्वामित्व को आदाता को हस्तांतरित करेगा;
  • संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 5 के अनुसार संपत्ति हस्तांतरणीय होनी चाहिए;
  • हस्तांतरण बिना किसी मुआवजे या मौद्रिक मूल्य के प्रतिफल के किया जाना चाहिए।
  • दाता की स्वतंत्र सहमति के साथ इस तरह के हस्तांतरण को स्वेच्छा से किया जाना चाहिए;
  • स्वीकृति दाता के जीवनकाल के दौरान की जानी चाहिए और जब वह अभी भी इसे देने में सक्षम हो।
  • एक उपहार जो दिया जाता है वह किसी विशिष्ट चल या अचल संपत्ति का होना चाहिए, और उसे हस्तांतरित करते समय अस्तित्व में होना चाहिए;
  • उपहार मूर्त (टैंजिबल) होना चाहिए;
  • कब्जे का वितरण उपहार में दी गई संपत्ति के हस्तांतरण का महत्वपूर्ण पहलू होगा;
  • यदि किसी भी स्थिति में स्वीकृति से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है, तो यह शून्य हो जाएगा।

हस्तांतरण कैसे किया जाता है

अचल संपत्ति के मामले में, उपहार देने के उद्देश्य से, हस्तांतरण एक पंजीकृत लिखत (इंस्ट्रूमेंट) द्वारा किया जाना चाहिए और उस पर दाता और आदाता द्वारा या उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित भी किया जाना चाहिए। पंजीकरण पर भी विधिवत मुहर लगी होनी चाहिए और अन्य सभी आधिकारिक पंजीकरण औपचारिकताएं (फॉर्मेलिटीज़) पूरी होनी चाहिए।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार, उपहार विलेख को जिला उप-पंजीयक के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है। यदि किसी भी स्थिति में उपहार विलेख पंजीकृत नहीं है, तो संपत्ति का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा। आदाता के पक्ष में उपहार विलेख के पंजीकरण पर, वह संपत्ति के नामांतरण (म्यूटेशन) के लिए आवेदन करने में सक्षम होगा।

उपहार विलेख पंजीकरण की प्रक्रिया

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसरण में, उपहार विलेख को पंजीकृत करते समय निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए:

  1. सबसे पहले, उपहार में दी जाने वाली संपत्ति का मूल्यांकन उप-पंजीयक के कार्यालय में एक अनुमोदित (अप्रूव्ड) मूल्यांकन विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा;
  2. दाता और आदाता दोनों उपहार विलेख में कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेंगे;
  3. फिर हस्ताक्षरित उपहार विलेख जिला उप-पंजीयक के पास जमा किया जाएगा जो उपहार में दी गई संपत्ति के अधिकार क्षेत्र में आएगा;
  4. पंजीकरण शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क शामिल होंगे, की गणना करने के लिए एक वकील को नियुक्त किया जाएगा;
  5. मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प शुल्क और अन्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा;
  6. अंत में उपहार विलेख को अनुप्रमाणित (अटेस्टेड) कराया जाएगा।

जैसा कि यह समझा जाता है कि, एक अपंजीकृत उपहार साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है और यह दूसरे को कोई अधिकार नहीं देता है। पंजीकरण करने के लिए, स्टाम्प शुल्क का मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकता है और महिलाओं के लिए, स्टाम्प शुल्क कुछ राज्यों में थोड़ा कम है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में उपहार विलेख पर लागू शुल्कों को दर्शाती है:

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पंजीकरण शुल्क
दिल्ली पुरुषों के लिए: 4%
महिलाओं के लिए: 6%
महाराष्ट्र  स्टैंप ड्यूटी के लिए: 200/- रुपये
पंजीकरण के लिए: 200/- रुपये
पश्चिम बंगाल एक गैर-पारिवारिक सदस्य को हस्तांतरण के लिए एक परिवार के सदस्य को हस्तांतरित करने के लिए
पंचायत क्षेत्र के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य का 5% नगरपालिका क्षेत्र के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य का 6% बाजार मूल्य का 0.5%
ओडिसा  पंचायत क्षेत्र के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य का 3%
नगरपालिका क्षेत्र के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य का 5%
उत्तर प्रदेश  संपत्ति के बाजार मूल्य का 2%
कर्नाटक  एक गैर-पारिवारिक सदस्य को हस्तांतरण के लिए परिवार के किसी सदस्य को हस्तांतरण के लिए
संपत्ति के बाजार मूल्य पर 5% 1000 रुपये और 500 रुपये का निश्चित पंजीकरण शुल्क
आंध्र प्रदेश  स्टाम्प ड्यूटी: संपत्ति के बाजार मूल्य का 2%
पंजीकरण शुल्क: संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.5%
तमिलनाडु  स्टाम्प ड्यूटी: संपत्ति के बाजार मूल्य का 7%
पंजीकरण शुल्क: संपत्ति के बाजार मूल्य का 1%
मध्य प्रदेश  एक गैर-पारिवारिक सदस्य को हस्तांतरण के लिए परिवार के किसी सदस्य को हस्तांतरण के लिए
स्टैंप ड्यूटी: संपत्ति के बाजार मूल्य का 5% संपत्ति के बाजार मूल्य का 2.5%
तेलंगाना  स्टाम्प ड्यूटी: संपत्ति के बाजार मूल्य का 1%
पंजीकरण शुल्क: संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.5%
राजस्थान  स्टाम्प ड्यूटी: संपत्ति के बाजार मूल्य का 6%
पंजीकरण शुल्क: संपत्ति के बाजार मूल्य का 1%

उपहार विलेख पर आयकर

भारत में आयकर कानूनों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में आदाता द्वारा प्राप्त उपहारों का मूल्य पूरी तरह से छूट प्राप्त है, जब तक कि ऐसे उपहार का कुल मूल्यांकन 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है। यदि मूल्यांकन 50,000/- से अधिक है, तो यह बिना किसी सीमा छूट के कर योग्य हो जाएगा।

हालांकि, अगर किसी चल या अचल संपत्ति का उपहार दो करीबी रिश्तेदारों के बीच है, तो इसे बिना किसी ऊपरी सीमा के कर से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसमें करीबी रिश्तेदारों की सूची में भी निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें माता-पिता, भाई-बहन, पति/पत्नी, पति-पत्नी के भाई-बहन, और किसी भी व्यक्ति और उसके जीवनसाथी के वंशज शामिल हैं। इसमें उपरोक्त सूचीबद्ध व्यक्तियों के जीवनसाथी भी शामिल होंगे।

क्या उपहार विलेख को निलंबित या रद्द करना संभव है

हां, यह संभव है, लेकिन ऐसी शर्तों पर विचार किया जाना चाहिए और पंजीकृत उपहार विलेख में तुरंत शामिल किया जाना चाहिए। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 126 के अनुसार उपहार विलेख को रद्द करना संभव नहीं होगा, जब तक कि दाता पंजीकृत अनुबंध में इसे निर्दिष्ट नहीं करता है कि वह अपने पास उपहार किसी भी समय वापस लेने का ऐसा अधिकार रखना चाहता/ चाहती है। इसलिए अधिनियम की धारा 126 के अनुसरण में, यह उपहार को रद्द करने के दो तरीके निर्दिष्ट करता है:

  1. दाता और आदाता के आपसी समझौते से रद्द करना;
  2. एक अनुबंध के रूप में विखण्डन (रिसेशन) द्वारा रद्द करना।

आपसी समझौते से रद्द करना 

दाता और आदाता के बीच आपसी समझ के अनुसार, किसी भी घटना के घटित होने पर उपहार को निलंबित कर दिया जाएगा जो दाता की इच्छा नहीं है। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसी शर्तों को पूरा न करने पर, दाता उपहार विलेख को रद्द कर सकता है।

हालाँकि, यदि कोई शर्त जो उपहार विलेख में निर्दिष्ट नहीं है लेकिन आपसी समझौते के एक अलग रूप में प्रदान या उल्लिखित है, लेकिन यह उपहार के लेनदेन का एक हिस्सा होना चाहिए, ऐसे परिदृश्य में शर्त वैध और लागू करने योग्य होगी।

साथ ही, एक उपहार विलेख को केवल रद्द नहीं किया जाएगा यदि वह धोखाधड़ी या गलतबयानी, अनुचित प्रभाव या एक झूठ पर आधारित नहीं था। एक व्यक्ति इसे एकतरफा रद्द नहीं कर सकता है। इसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति उपहार विलेख को चुनौती देने की कोशिश करेगा उसे यह साबित करना होगा कि विलेख के निष्पादन को दाता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसे गलत बयानी और धोखाधड़ी आदि के तहत निष्पादित किया गया था।

उदाहरण:

A, B के पक्ष में 10 लाख रुपये का उपहार देता है और उस कुल राशि से B की इच्छा पर इसे वापस लेने के लिए उसकी सहमति के साथ “A” अपने लिए 1 लाख आरक्षित करता है। 9 लाख रुपये का उपहार है लेकिन 1 लाख रुपये के संबंध में उपहार शून्य है। यह केवल A से संबंधित रहेगा। कानून द्वारा यह माना जाएगा कि 1 लाख रुपये का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था।

अनुबंध के रूप में विखण्डन द्वारा रद्द करना

एक उपहार स्वेच्छा से किया गया हस्तांतरण है। अगर यह साबित हो जाता है कि उपहार स्वेच्छा से नहीं दिया गया था और दाता की सहमति स्वतंत्र नहीं थी, तो उपहार को रद्द कर दिया जाना चाहिए। एक सरल शब्द में उपहार एक व्यक्त या निहित अनुबंध होना चाहिए, जिसमें दाता द्वारा प्रस्ताव और आदाता द्वारा स्वीकृति होती है। यदि अनुबंध स्वयं ही रद्द कर दिया जाता है, तो इसके तहत किए गए उपहार के हस्तांतरण की जगह लेने का कोई सवाल ही नहीं है।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 126 के अनुसार: – “उन मामलों में भी एक उपहार रद्द किया जा सकता है जिसमें इसे अनुबंध होने पर विखण्डन किया जा सकता है”। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार भी कहा गया है कि “जहां एक समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण होती है, पक्ष की सहमति प्राप्त होने के कारण समझौता शून्य हो जाता है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि, यदि उपहार किसी उपर्युक्त तथ्य के कारण स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, तो इसे दाता द्वारा रद्द किया जा सकता है।

निष्कर्ष

उपहार की अवधारणा और विषय सदियों पुराना है और संपत्ति कानून में यह एक अलग पहलू था। तो उपहार के संबंध में सभी नियम, विनियम और प्रक्रिया संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 में निर्धारित है। उपहार की कुछ अनिवार्यताएं हैं जैसे: यह कुछ मौजूदा चल या अचल संपत्ति का स्वेच्छा से और बिना प्रतिफल के किया गया हस्तांतरण है। इसे संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करना चाहिए, स्वेच्छा से किया गया होना चाहिए, दाता को हस्तांतरण करने के लिए सक्षम और कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए और आदाता को उस लेनदेन को स्वीकार करना चाहिए और यदि स्वीकृति से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उपहार शून्य हो जाता है।

साथ ही, उपहार देने के उद्देश्य से, हस्तांतरण एक पंजीकृत लिखत द्वारा किया जाना चाहिए और उस पर दाता और आदाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित भी किया जाना चाहिए। पंजीकरण पर भी विधिवत मुहर लगी होनी चाहिए और अन्य सभी आधिकारिक पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए।

और अंत में, उपहार का एक विलेख एक बार निष्पादित और पंजीकृत होने के बाद, तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 126 के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति न हो। इसलिए यह बताते हुए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, संपत्ति अधिनियम, 1882 का हस्तांतरण और इसकी धारा एक पूर्ण संहिता है जो भारत में उपहार के नियमन से संबंधित है। अधिनियम की धारा 126 उपहार के निलंबन या रद्द करने और इसे किस तरीके से किया जा सकता है, के बारे में है।

संदर्भ

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