मृत्युदंड से जुड़ा कलंक और मृत्युदंड का कानूनी पहलू- एक विस्तृत चर्चा

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Criminal Law
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इस लेख को Pratik Giri Goswami ने लिखा है। इस लेख में मृत्युदंड से जुड़ा कलंक और मृत्युदंड का कानूनी पहलू- एक विस्तृत (डिटेल्ड) चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

परिचय

समाज में ‘न्याय’ शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, इसे हर रंगीन तरीके से एक व्यक्ति के विवेक (कंसायंस) के अनुरूप (बिफिटिंग) समझा गया है। सजा और न्याय समाज में व्यवस्था बनाए रखने के तरीकों से जुड़े हुए हैं। जब कोई अपराधी दंड से मुक्त हो जाता है, तो किसी भी प्रकार के न्याय की संभावना समाप्त हो जाती है, न्याय की पूर्ति बिना दंड के आवश्यक सहवर्ती (कंकॉमिटेंट) के बिना नहीं की जा सकती। अत: बिना किसी अतिशयोक्ति (एग्जैगरेशन) के यह कहा जा सकता है कि न्याय प्राप्त करने का आधार दंड है। सजा के इसी संदर्भ (कॉन्टैक्स्ट) में मृत्युदंड आता है, जिसे कुख्यात रूप से (इन्फेमस्ली) मृत्युदंड भी कहा जाता है। मृत्युदंड एक उचित कानूनी परीक्षण (लीगल ट्रायल) के बाद किसी विशिष्ट अपराध के लिए सजा के रूप में किसी को फांसी देने की प्रथा है। किसी विशेष अपराध के लिए व्यक्ति को फांसी देना कोई नई धारणा (नोशन) नहीं है, इसकी उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है, इसकी जड़ें विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में हैं और इसे अतीत में लगभग हर समुदाय में अपनाया गया है, लेकिन यह आधुनिक समय में सबसे विवादास्पद (कोंट्रवर्शियल) प्रकार की सजा बन गई है, इस तर्क के साथ कि मानव जीवन की पवित्रता मृत्युदंड के माध्यम से न्याय प्राप्त करने से अधिक है और एक व्यक्ति के पुनर्वास (रिहेबिलिटेशन) में विश्वास ने मृत्युदंड की निंदा की है। भारत में मृत्युदंड केवल जघन्य (हीनियस) अपराधों के लिए दिया जाता है, दिसंबर 2007 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूनाईटेड नेशन्स जनरल असेम्ब्ली) के एक प्रस्ताव (रेजोल्यूशन) के खिलाफ मतदान किया जिसमें मृत्युदंड पर रोक लगाने का आह्वान किया गया था।[1] नवंबर 2012 में, भारत ने फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के मसौदा (ड्राफ्ट) के खिलाफ मतदान करके मृत्युदंड पर अपने रुख (स्टेंस) को बरकरार रखा, जिसमें विश्व स्तर पर मृत्युदंड की संस्था को समाप्त करने की मांग की गई थी [2], कानूनी प्रणाली (सिस्टम) में मृत्युदंड का अस्तित्व आजादी के बाद से भारत सरकार के पक्ष में दृढ़ (एंट्रेंचड़) रुख दिखाता है और यह समाज के लोगों की इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह लेख मृत्युदंड के अस्तित्व के महत्व और आवश्यकता पर जोर देगा और शोधकर्ता (रिसर्चर) ने मृत्युदंड और दंड के अन्य पुनर्स्थापनात्मक (रिस्टोरेटिव) रूपों के संयोजन (एग्जीस्टेंस) पर शोध किया है।

मौत की सजा से जुड़ा कलंक

मृत्युदंड की अक्सर इस तर्क के साथ निंदा की जाती है कि यह भारत के संविधान में दिए गए सबसे अधिक स्वीकृत (एक्सेप्टेड) मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) का उल्लंघन करता है जो जीवन का अधिकार है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक मानव जीवन मूल्यवान है और मानव जीवन की पवित्रता मूल्यवान है कि राज्य को भी मनुष्य का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही किसी व्यक्ति ने कुछ भी किया हो, लेकिन इस विचार के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि मृत्युदंड की धारणा जीवन की पवित्रता को ठेस पहुँचाती है, इसकी जड़ें प्राचीन ग्रंथों में हैं जैसे हिंदू परंपरा के तहत मृत्युदंड की अनुमति है। भगवान राम धर्म के अवतार हैं, फिर भी उन्होंने राजा बलि को मार डाला, जिन्होंने अपने ही भाई की पत्नी को चुरा लिया था [3]। भगवद् गीता में यह समर्थन किया गया है कि एक हत्यारे को मौत की सजा दी जानी चाहिए ताकि वह अगले जन्म में उसे अपने द्वारा किए गए महान पाप के लिए पीडा न हो [4]। हिंदुओं की एक प्राचीन कानून पुस्तक, विष्णु स्मृति में भी [5] , यह कहा गया है कि “सभी बड़े अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए … इसके अलावा इस्लाम में यह कहा गया है कि कुरान कहता है कि हर किसी को जीवन का अधिकार है जब तक कि कानून की अदालत मारने की मांग न करे: “न ही वह जीवन लें जिसे अल्लाह ने पवित्र बनाया है – केवल एक खरे कारण के अलावा।” [6]

इसके अलावा न्यायशास्त्र (ज्युरिस्प्रुडेंस) के आयाम (डायमेंशन) में, दो सिद्धांत हैं जो मृत्युदंड की वैधता को मजबूत करते हैं, वे हैं:

  • दंड का प्रतिशोधी सिद्धांत

प्रतिशोधवाद (रेट्रीब्यूटिविजम) का सबसे क्लासिक रूप हम्मुराबी के लेक्स टैलियोनिस की संहिता (कोड़) में लिया गया है, जो ‘आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत’ के दंड के लिए जाना जाता है। यद्यपि इस धारणा का दुनिया में कहीं भी कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है, लेकिन विशेष अवधारणा (कॉन्सेप्ट) कुछ हद तक मृत्युदंड की वैधता का औचित्य (जस्टिफिकेशन) देती है।

हेगेल ने 19वीं सदी की शुरुआत में अपना सिद्धांत दिया कि सजा का विचार अपराधी को उसी तरह दंडित करके दुनिया में संतुलन प्रदान करना है [7]। उनके अनुसार, अपराधी अपराध करते समय पीड़ित के अधिकारों और उसके जीवन के मूल्य की अवहेलना (डीसरीगार्ड) करता है। अगर हम अपराध को बिना सजा के छोड़ देते हैं, तो समाज में गलत और अन्याय फैल जाएगा। लेकिन अपराधी को सजा देने से अपराध की यथास्थिति (स्टेटस को अंट) बहाल हो जाती है। निम्नलिखित दृष्टिकोण का समर्थन हैम्पटन ने किया था, जिन्होंने कहा था कि एक अपराध के कमीशन के कार्य से, अपराधी एक इंसान के रूप में पीड़ित के मूल्य का सम्मान करने में विफल रहता है। प्रतिशोधात्मक दंड “एक घटना के निर्माण के माध्यम से गलत काम करने वाले की कार्रवाई से वंचित पीड़ित के मूल्य की पुष्टि (विंडिकेट) करता है जो न केवल पीड़ित पर कार्रवाई के श्रेष्ठता के संदेश को खारिज करता है बल्कि ऐसा इस तरह से करता है जो उन्हें समान रूप से पुष्टि करते है।” [8]

एचएलए हार्ट के विचार में, सजा केवल निंदा (डीनंसिएशन) के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि वह उचित या योग्य दंड के रूप में कार्य करती है। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि, हम निंदा करने के लिए समाज में नहीं रहते हैं, हालांकि हम जीने के लिए इसकी निंदा कर सकते हैं। मॉरिस ने कहा कि गलत काम करने वालों को दंडित करने से प्रत्येक व्यक्ति को बुराई के अंतर्निहित अपराधों के विशेष महत्व और गंभीरता की डिग्री के बारे में शिक्षा मिलती है और यह समझता है कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो सीमा से बाहर हैं। हैम्पटन ने अपने विचार दिए कि सजा पीड़ित को दी गई पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए अपराधी को समान सजा देकर कार्रवाई की अनैतिकता के बारे में एक उदाहरण स्थापित करता है।

धनंजय चटर्जी [9] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उचित सजा वह तरीका है जिससे अदालतें न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देती हैं और यह कि न्याय सार्वजनिक घृणा को दर्शाने के लिए अपराध के अनुरूप सजा की मांग करता है।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में बढ़ती अपराध दर के साथ अपराधों की क्रूरता की भयावहता में वृद्धि के साथ, विधायकों के लिए सजा देने का उच्च समय है जो आपराधिक दिमाग को हतोत्साहित (डिस्करेज) करने के लिए पर्याप्त है, उदाहरण के लिए, बलात्कार में वृद्धि पर विचार करते हुए और महिलाओं के साथ यौन दुराचार (मिस्कंडक्ट) विशेष रूप से नाबालिगों के बलात्कार में उथल-पुथल (अपहिल) है, मध्य प्रदेश राज्य ने नाबालिग बच्चे के बलात्कार के मामलों में मौत की सजा देने का विकल्प शामिल किया है। वर्तमान में वर्तमान अपराध दर को देखते हुए निश्चित रूप से मृत्युदंड को समाप्त करने का सही समय नहीं है।

  • दंड का निवारक सिद्धांत (डेटरेंट थेरी ऑफ़ पनिशमेंट)

दंड का निवारक सिद्धांत मूल रूप से कहता है कि जब कोई अपराध किया जाता है, तो अपराध की प्रकृति को देखते हुए सजा पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी न्याय समाज को एक मजबूत संदेश भेजने के लिए बोलता है और कुछ कार्य निषिद्ध करता हैं और यदि कोई व्यक्ति देश के कानून को खारिज करता है तो उसका नतीजा विनाशकारी हो सकता हैं। मूल रूप से, निवारक सिद्धांत कहता है कि दंड एक प्रकार का होना चाहिए जो अपराध के उस विशेष निषिद्ध कार्य के कमीशन के संबंध में समाज में प्रतिरोध (डेटरेंस) पैदा कर सके। यह कहा जा सकता है कि मृत्युदंड समाज में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के उद्देश्य को भी पूरा करता है।

मृत्युदंड का कानूनी पहलू

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि मृत्युदंड की वैधता सबसे बड़ी चुनौती है कि यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, मृत्युदंड के खिलाफ बहुत सी बाते ही इस विवाद से शुरू होती है। लेकिन अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 या संविधान में दिए गए किसी भी अन्य मौलिक अधिकार की जांच करें तो निस्संदेह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, वर्तमान दुनिया में सब कुछ एक-दूसरे से इतना सह-संबंधित (को-रिलेटेड) है कि कोई अधिकार स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, वे देश के कानून और राज्य की इच्छा के अधीन होते हैं जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के बड़े उद्देश्य को पूरा करते है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि “किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा।

जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [10] में न्यायपालिका ने विकल्प के रूप में मृत्युदंड की आवश्यकता को भी दोहराया है, सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ (बेंच) ने एक सर्वसम्मत फैसले (अनएनिमस वर्डिक्ट) से मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। यह माना गया कि मृत्युदंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन (वॉयलेशन) नहीं है। इस मामले में मौत की सजा की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है क्योंकि इसमें कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौत की सजा का चुनाव कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। यह देखा गया कि न्यायाधीश एक मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड में लाए गए परिस्थितियों और तथ्यों और अपराध की प्रकृति के आधार पर मौत की सजा या आजीवन कारावास के बीच चुनाव करता है।

इस प्रश्न पर फिर से बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य [11] में विचार किया गया जिसमें 4 से 1 के बहुमत था (भगवती जे.विरोध)। इसने विचार व्यक्त किया कि मौत की सजा, हत्या के लिए एक वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) सजा के रूप में अनुचित (अनरीजनेबल) नहीं है और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि खंड (क्लॉज़) (2) से (4) तक “सार्वजनिक व्यवस्था” पर विचार किया गया है। अनुच्छेद 19 “कानून और व्यवस्था” से अलग है और केवल ‘दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों (रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज)’ में मृत्युदंड देने के सिद्धांत को भी प्रतिपादित (एनंशीएट) करता है।

इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि मृत्युदंड के सिद्धांत को सीमित कर दिया है, लेकिन इसने कभी भी इसके अभ्यास पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दिया और कानूनी व्यवस्था में मृत्युदंड को रखने के पीछे के तर्क को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णयों में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। मृत्युदंड देने से पहले न्यायाधीश हमेशा बहुत पांडित्यपूर्ण होते हैं। यहाँ तक कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि कुछ कार्य इतने दुष्ट हैं कि मृत्युदंड देना योग्य हो जाता है। 

भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) में, आपराधिक साजिश (क्रिमिनल कंस्पायरेसी), हत्या, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, विद्रोह के लिए उकसाने (अबेटमेंट ऑफ़ म्यूटिनी), हत्या के साथ डकैती और आतंकवाद विरोधी जैसे विभिन्न अपराधों में मौत की सजा दी जा सकती है।

भारतीय दंड संहिता के अलावा, भारत की संसद द्वारा कई अन्य कानूनों को भी अधिनियमित (इनैक्ट) किया गया था जिसमें मृत्युदंड के प्रावधान हैं। जैसे सती प्रथा में जिसमें दुल्हन अपने पति की मृत्यु के बाद जल जाती थी। वह विशेष प्रथा एक समय भारत के एक विशेष समुदाय में महामारी (इपिडेमिक) थी। सती आयोग (रोकथाम (प्रिवेंशन)) अधिनियम, 1987 भाग II, धारा 4(1), यदि कोई व्यक्ति सती करता है, तो जो कोई भी इस तरह की सती को प्रत्यक्ष या परोक्ष (डायरेक्टली ऑर इंडायेक्टली) रूप से करने के लिए उकसाता है, उसे मौत की सजा दी जाएगी [12]।

हाल के वर्षों में, आतंकवादी गतिविधियों के दोषी लोगों के लिए नए आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मौत की सजा दी गई है [13]। 3 फरवरी 2013 को, दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार पर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश देखने के बाद, भारत सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जो बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड लागू करता है जो मौत की ओर ले जाता है या पीड़ित को “कंटीन्युअस वेजीटेटिव स्टेट” में छोड़ देता है [14]। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत बलात्कार अपराधियों को अपराध दोहराने के लिए मौत की सजा भी दी जा सकती है।

मृत्युदंड के खिलाफ उपायों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत दिया गया है, राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास “मृत्युदंड की क्षमा, राहत (रिप्राईव्ज) या छूट देने (रेस्पाइट ऑर रेमिशन)” की शक्ति है। अपराधियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके अपराध के लिए कई दया याचिकाएं दायर की जाती हैं। इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान (पार्डनिंग) शक्ति के रूप में जाना जाता है।

मृत्युदंड की आवश्यकता और महत्व

शोधकर्ता इस तथ्य को स्थापित करने का प्रयास करता है कि कानूनी व्यवस्था में मृत्युदंड को रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसके लाभ इसके आलोचनात्मक तर्कों (क्रिटिसाइजिंग कंटेंशन) से अधिक हैं। न्याय प्रणाली में मृत्युदंड रखने के कई कारण हैं जैसे: 

  • निवारक कारक (डेटरेंस फैक्टर)

समय-समय पर यह दावा बहस का विषय बन गया है, कुछ विश्लेषकों (एनालिस्ट) का मानना ​​​​है कि मौत की सजा एक व्यक्ति को माइकल समर्स, पीएचडी, एमबीए, पेपरडाइन विश्वविद्यालय में प्रबंधन (मैनेजमेंट) विज्ञान के प्रोफेसर जैसे घृणित (वाइल) कार्य करने से हतोत्साहित करती है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है:

“हमारे हालिया शोध से पता चलता है कि किए गए प्रत्येक निष्पादन (एगजिक्युशन) का संबंध अगले वर्ष लगभग 74 कम हत्याओं के होने से है। अध्ययन (स्टडी) ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एफबीआई स्रोतों (सोर्सेज) के डेटा का उपयोग करते हुए 1979 से 2004 तक 26 साल की अवधि के लिए अमेरिका में फांसी की संख्या और हत्याओं की संख्या के बीच संबंधों की जांच की है। इसमें एक स्पष्ट नकारात्मक सहसंबंध प्रतीत होता है कि जब निष्पादन बढ़ता है, तो हत्याएं कम होती हैं, और जब निष्पादन कम हो जाता हैं, तो हत्याएं बढ़ जाती हैं” [15]।

इसी तरह, पॉल एच. रुबिन, पीएचडी, एमोरी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने अपनी रिपोर्ट [16] में लिखा है कि मृत्युदंड और हत्या के बीच एक संबंध है और उन्होंने इस तथ्य को भी मंजूरी दी कि मृत्युदंड का समाज पर एक निवारक प्रभाव होता है। 

जबकि कुछ का कहना है कि मृत्युदंड का किसी व्यक्ति के द्वेषपूर्ण इरादे (मलाइस इंटेंट) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

फिर भी यह तथ्य कि मृत्युदंड लोगों को हतोत्साहित करता है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं है, लेकिन मृत्युदंड के निवारक प्रभाव की संभावना की भी जोरदार रूप से अवहेलना नहीं कि जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति कुछ हद तक अस्थायी पागलपन या अत्यधिक भावना से प्रेरित होकर मारने का इरादा रखता है, तो कुछ भी निवारक नहीं है, लेकिन अन्य परिस्थितियों में, इस बात की संभावना है कि मृत्यु का भय किसी व्यक्ति के दिमाग को बदल सकता है। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि यदि हम मानवीय प्रवृत्तियों और मनोविज्ञान पर गौर करें तो यह पुष्टि हो जाती है कि मृत्यु का भय हमारे मानव स्वभाव में है, यह किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जबकि यह किसी व्यक्ति के विवेक को भी कुछ कार्य करने से रोक सकता है। यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि मृत्यु का भय मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली आवेगों (इंपल्सेस) में से एक है।

  • पुनरावृत्ति की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ रेसिडिविजम)

कुछ लोग दुष्टता की सहज भावना के कारण बदलाव होने से परे हैं। पुनरावर्तन (रीपिटेशन) आपराधिक गतिविधि का सबसे खतरनाक रूप है। बार-बार अपराध सामाजिक रूप से उपयोगी जीवन का सामना करने की अनिच्छा (रेलक्टांस) का संकेत देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो यह राज्य का कर्तव्य बन जाता है कि वह न केवल पीड़ित को न्याय दिलाए बल्कि उन कारकों को भी समाप्त करे जो समाज के लिए संभावित (पोटेंशियल) खतरा हैं। और यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पागल व्यक्तित्व वाले अपराधी जेल में अन्य कैदियों को प्रभावित या ब्रेनवॉश कर सकते हैं, निश्चित रूप से वे समाज के लिए अच्छे नहीं हैं।

इसके अलावा, शातिर अपराधियों से न केवल बाहरी समाज को खतरा है, बल्कि हाई प्रोफाइल आपराधिक पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) वाला व्यक्ति जिसके जीवन के 20,30 सालो को देखते हुए यह नजर आता है कि, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब एक विक्षिप्त (डिरेंज्ड) व्यक्ति बन गया है जिसे मारने की भूख और प्रवृत्ति है, वह अन्य कैदियों के लिए भी एक खतरा है और जेलों के अंदर अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) हत्या की कई घटनाएं हैं, ज्यादातर कुछ ऐसे अपराधी हैं जो उम्रकैद की सजा का सामना कर रहे अपराधियों को पैसे देकर दूसरों की पहचान भी जान सकते हैं। तो जीवन भर जेल में रहने वाले अपराधी जेलों के अंदर अपराध फैलाने का माध्यम बन जाते हैं, कुछ इंसानों से समाज के लिए कुछ भला नहीं हो सकता है।

  • पुलिस को मदद 

ज्यादातर देशों में प्ली बार्गेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक अपराधी को पुलिस को सहायता प्रदान करने के बदले में कम सजा मिलती है। यह अन्य सह-अपराधियों के लिए जानकारी इकट्ठा करने और सबूत इकट्ठा करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जहां संभावित सजा मौत है, कैदी के पास पैरोल की संभावना के बिना उनकी सजा को कम करने की कोशिश करने के लिए सबसे मजबूत संभव प्रोत्साहन है, और यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड पुलिस को एक उपयोगी उपकरण (टूल) देता है। तो हम कह सकते हैं कि मृत्युदंड की संभावना के कारण मौत का डर इस तरह से मदद कर सकता है। यह मृत्युदंड के लिए एक बहुत ही कमजोर औचित्य (फीएबल जस्टिफिकेशन) है और यह तर्क के समान है कि यातना उचित है क्योंकि यह एक उपयोगी नीति (पॉलिसी) उपकरण होगा।

पुनर्स्थापनात्मक सुधार (रेस्टोरेटिव रिफॉर्म)

न्याय प्रणाली में पुनर्स्थापनात्मक सुधार एक नई अवधारणा है, यह अपराधी के साथ-साथ पीड़ित के पुनर्वास पर आधारित एक दिमाग की उपज है। पुनर्स्थापनात्मक सुधार अपराधी और पीड़ित के बीच मध्यस्थता (मेडिएशन) की प्रक्रिया पर अपराधी को किसी भी सजा देने के बजाय इस प्रणाली पर जोर देते हैं। पीड़ित, अपराधी और समुदाय एक साथ बहाली की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अपराधी अपने अपराध की जिम्मेदारी लेता है और उसे समुदाय द्वारा पीड़ित को हुए नुकसान से उबरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए, सजा का विचार पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और इस प्रकार प्रतिशोधवादियों के विचार के विपरीत है। अब ऐसी व्यवस्था बेमानी हो जाती है जब कोई हत्या या बड़ा जघन्य अपराध होता है जिसमें पीड़ित किसी भी पुनर्वास और बहाली (रेस्टिट्यूशन) के लिए छोड़ दिया जाता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिशोध का सिद्धांत सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है। न्याय की प्रतिशोधी प्रणाली में आनुपातिकता (प्रोपॉर्शनल्टी) की धारणा के कुछ पक्ष और विपक्ष हैं। हालांकि, कई मामलों में जैसे कि जब कोई किशोर अपराधी होता है, तो सजा की गंभीरता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, ऐसे मामलों में दंड की एक उदार और सुधारात्मक प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए।

इसलिए यह पता लगाया जा सकता है कि पुनर्स्थापनात्मक सुधारों के आवेदन और मृत्युदंड के आवेदन परस्पर अनन्य (म्यूचुअली एक्सक्लूजिव) हैं, कोई भी अपराधों में पुनर्स्थापनात्मक सुधारों को लागू नहीं कर सकता है जिससे मृत्युदंड और इसके विपरीत संभावना होती है।

निष्कर्ष

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और अपराध दर में कमी के अधिक संकेत नहीं हैं। भारतीय समाज के वर्तमान परिदृश्य (सिनेरियो) को देखते हुए हम गौ रक्षा और अन्य तुच्छ कारणों से भीड़ द्वारा हत्या करने की दुस्साहस देख रहे हैं, गांवों में, ऑनर किलिंग के नाम पर वयस्कों का सिर काट दिया जाता है, बलात्कार और जुनून के अन्य अपराध महामारी बन रहे हैं। शोध इस तथ्य पर जोर देना चाहता है कि हालांकि पुनर्स्थापनात्मक सुधार पुनर्वास का एक प्रभावी तरीका है, यह मृत्युदंड का कोई प्रतिस्थापन नहीं है और उद्देश्य जो न्याय प्रणाली में मृत्युदंड को रखने से पूरा होता है। साथ ही, मृत्युदंड का आदेश देने वाले न्यायाधीश अपराध के संबंध में परिस्थितियों और अन्य कारकों को देखते हुए बहुत ही पांडित्यपूर्ण और ईमानदार होते हैं,

जॉन मैकएडम्स [17] को उद्धृत (कोट) करने के लिए : “यदि हम हत्यारों को मारते हैं और वास्तव में, उसका कोई निवारक प्रभाव नहीं है, तो हमने हत्यारों के एक समूह को मार डाला है। यदि हम हत्यारों को फांसी देने में विफल रहते हैं, और ऐसा करने से, वास्तव में, अन्य हत्याओं को रोका जा सकता है, तो हमने निर्दोष पीड़ितों के एक समूह को मारने की अनुमति दी है। मैं पहले वाले को ज्यादा जोखिम में डालूंगा। मेरे लिए यह कोई कठिन कॉल नहीं है।”

मृत्युदंड न्याय प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे देश की अपराध दर को कम करने में एक सक्रिय उपाय के रूप में भी माना जा सकता है। हम अक्सर ऐसी कई फिल्मों में देखते हैं जिनमें नायक अपने परिवार या दोस्त का बदला लेने के लिए हत्या कर खलनायक से बदला लेता है और हम सभी उस पल को बिना किसी आपत्ति के गले लगाते हैं क्योंकि यह एक समाज के रूप में दर्शाता है कि हम उस एक न्याय की तरह महसूस करते हैं। और भारत के समाज में यह स्वीकृत धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति घिनौना कार्य करता है तो उसे उसका खामियाजा और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मानव जीवन अनमोल और मूल्यवान है यह स्वयंसिद्ध निस्संदेह सही है लेकिन एक निश्चित अपवाद (एक्सेप्शन) भी है।

एंडनोट्स

[1] महासभा जीए/10678 बासठवीं महासभा पूर्ण 76वीं और 77वीं बैठक”। अनुबंध VI. 30 जुलाई 2013 को लिया गया

[2] महासभा जीए/11331, साठ-सातवीं महासभा पूर्ण 60वीं बैठक”। 20 दिसंबर 2012। अनुबंध XIII। 30 जुलाई 2013 को लिया गया

[3] परमात्माानंद सरस्वती, हिंदू धर्म आचार्य सभा के समन्वयक, अक्टूबर/नवंबर/दिसंबर में। 2006 का लेख “कैपिटल पनिशमेंट: टाइम टू एबंडन इट?” हिंदुत्व टुडे में प्रकाशित

[4] श्रील प्रभुपाद, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) के संस्थापक, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ने अपनी 1968 की पुस्तक भगवद-गीता में

[5] जूलियस जॉली द्वारा अनुवादित और 1880 में सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट संग्रह के सातवें खंड के रूप में छपा।

[6] अब्दुल्ला युसूफ अल 1 , पवित्र कुरान का अर्थ 17:33 (1 1 1 संस्करण। 2004) (1425) एएच)।

[7] हेगेल, फिलॉसफी ऑफ राइट (प्रथम, डाइड, 1952) 100

[8] हैम्पटन 1992: 1677

[9] धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 एससीआर (1) 37

[10] जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1973, एससी 947

[11] बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1980, एससी 898।

[12] “सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987″। भाग II, सती से संबंधित अपराधों के लिए सजा। मूल से 25 अगस्त 2013 को संग्रहीत। 30 जुलाई 2013 को लिया गया

[13] मजूमदार, संजय। “भारत और मौत की सजा।” बीबीसी समाचार 4 अगस्त 2005

[14] “बीबीसी न्यूज – भारत के राष्ट्रपति ने सख्त बलात्कार कानूनों को मंजूरी दी”। बीबीसी.को.यूके. 4 फरवरी 2013। 23 अप्रैल 2013 को लिया गया।

[15] 2 नवंबर 2007 का लेख “कैपिटल पनिशमेंट वर्क्स” वॉल स्ट्रीट जर्नल में

[16] 1 फरवरी 2006, संविधान, नागरिक अधिकारों और संपत्ति अधिकारों पर अमेरिकी सीनेट न्यायपालिका समिति के समक्ष “पूंजी की सजा और हत्या के प्रतिरोध पर सांख्यिकीय साक्ष्य” की गवाही।

[17] मार्क्वेट विश्वविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग

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