भारत के संविधान का इतिहास और विकास

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Constitution of India
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यह लेख इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इंदौर के छात्र Aditya Dubey ने लिखा है। इस लेख में लेखक ने भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास और उन विधियों पर चर्चा की है, जिन्होंने संविधान के मसौदा (ड्राफ्ट) में प्रभावी रूप से मदद करने वाले स्रोतों के साथ इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले, भारत मूल रूप से समाज के दो मुख्य वर्गों में विभाजित था, अर्थात् ब्रिटिश भारत (जिसमें 11 प्रांत (प्रोविंस) शामिल थे) और सहायक गठबंधन प्रणाली (सब्सिडियरी अलायन्स सिस्टम) के अनुसार भारतीय राजकुमारों द्वारा शासित रियासतें। बाद में दोनों वर्गों को एक साथ मिलाकर भारतीय संघ बनाया गया, लेकिन ब्रिटिश भारत के कई नियमों और विनियमों (रेगुलेशन) का अभी भी पालन किया जा रहा है। भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास का पता भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले पारित कई नियमों और अधिनियमों से लगाया जा सकता है।

यह कई घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान का विकास हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत संस्कृति, लोगों और इसके भूभाग (टेरेन) के मामले में एक विविध देश रहा है। इसलिए संविधान निर्माताओं के लिए एक सर्वोच्च नियम पुस्तिका बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसके अनुसार इस समृद्ध विविधतापूर्ण राष्ट्र पर प्रभावी ढंग से शासन किया जा सके। इस लेख में भारतीय संविधान को आकार देने वाले विभिन्न अधिनियमों, विनियमों और घोषणाओं का उल्लेख किया गया है।

भारतीय प्रशासन प्रणाली (इंडियन सिस्टम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन) 

भारत में लोकतंत्र का एक संसदीय स्वरूप है, जहां कार्यपालिका (एग्जिक्यूटिव) संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के दो सदन हैं – लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही, भारत में शासन का प्रकार संघीय (फ़ेडरल) है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण (सेपरेशन) है। हालांकि, शासन वास्तव में अर्ध-संघीय (क्वासि फ़ेडरल) प्रकृति का है। हमारे पास स्थानीय सरकारी स्तरों पर स्वशासन भी है। इन सभी प्रणालियों का जन्म ब्रिटिश प्रशासन के कारण हुआ है।

1773 का विनियमन अधिनियम (रेगुलेटिंग एक्ट)

1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों में दीवानी अधिकार (राजस्व (रिवेन्यू) एकत्र करने का अधिकार) हासिल कर लिया। इसने ईआईसी को भारत में एक वाणिज्यिक सह राजनीतिक प्रतिष्ठान (कमर्शियल कम पोलिटिकल इस्टैब्लिशमेंट) बना दिया। इसके परिणामस्वरूप, परिणामी प्रशासनिक अराजकता (एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की) हुई और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बहुत सारे धन के संचय (एक्युमुलेशन) पर ब्रिटिश संसद में सवाल उठाया जा रहा था। नतीजतन, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों की जांच के लिए एक गुप्त समिति का गठन किया। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने सरकारी नियंत्रण को लागू करने और कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए विनियमन अधिनियम नामक, संसद द्वारा प्रस्तुत अधिनियम के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

विनियमन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया था, जैसे:

  • बंगाल की प्रेसीडेंसी को बॉम्बे और मद्रास पर सर्वोच्च बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर को तब तीन प्रांतों के गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया गया था। गवर्नर जनरल को दो शेष क्षेत्रों पर अधीक्षण (सुपरिंटेंडेंस), निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति दी गई थी;
  • अधिनियम के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर-जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था;
  • गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए चार पार्षद थे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था;
  • गवर्नर-जनरल को कंपनी के निदेशकों के आदेशों का पालन करना और उन्हें उन सभी मामलों के बारे में सूचित करना था, जो उस समय कंपनी के हित से संबंधित थे;
  • गवर्नर-जनरल को कंपनी के स्वामित्व वाले क्षेत्रों पर बेहतर सरकारी नियंत्रण के लिए नियम, अध्यादेश (आर्डिनेंस) और विनियम बनाने की शक्ति दी गई थी;
  • फोर्ट विलियम, कलकत्ता को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था और इसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

  • इस अधिनियम में, कंपनी के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को “भारत में ब्रिटिश संपत्ति” कहा जाता था, यह स्पष्ट संकेत था कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित (एक्वायर्ड) क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा किया था;
  • इसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिसे क्राउन द्वारा ही नियुक्त किया जाना था। बोर्ड को कंपनी के सभी प्रकार के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति दी गई थी;
  • इस अधिनियम ने कंपनी के निदेशकों (डायरेक्टर) और भारतीय प्रशासन पर अपने नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए, इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार का एक विभाग भी बनाया;
  • इस अधिनियम की स्थापना के माध्यम से मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई।

1813 का चार्टर अधिनियम

  • इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय व्यापार में कंपनी के एकाधिकार (मोनोपॉली) को बंद कर दिया गया था;
  • भारत के साथ व्यापार, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खुला था, इसके अपवाद के रूप में चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार था;
  • इस अधिनियम के कारण भारत में कंपनी की कीमत पर चर्च की स्थापना हुई, यह अंग्रेजों के लिए अपने धर्म का पालन करने के लिए किया गया था।

1833 का चार्टर अधिनियम

  • इस अधिनियम के माध्यम से, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। भारत के पहले गवर्नर-जनरल लॉर्ड बेंटिक थे;
  • उन्हें भारत के सभी हिस्सों की सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी शक्ति दी गई थी, जिसमें नागरिक, सैन्य और राजस्व प्रशासन से संबंधित मामले शामिल थे;
  • भारत के गवर्नर जनरल को मूल लोगों की भावनाओं को आहत किए बिना, भारतीयों की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रस्ताव पारित करने का कर्तव्य दिया गया था;
  • इस अधिनियम के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में समाप्त हो गईं और यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक इकाई बन गई।

1853 का चार्टर अधिनियम

  • नियंत्रण बोर्ड को नियम और विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण से सम्मानित किया गया था, जो भारत में सेवाओं के लिए नियुक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। इस विकास के कारण, देश में एक खुली परीक्षा की एक नई प्रणाली शुरू की गई जिसे सिविल सेवा परीक्षा कहा जाता है। यह परीक्षा जनता के लिए खुली थी और इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही सिविल सेवाओं में प्रवेश दिया जाता था;
  • इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को विधायी (लेजिस्लेटिव) उद्देश्यों के लिए विस्तारित किया गया था।

भारत सरकार अधिनियम, 1858

  • यह इस अधिनियम के माध्यम से था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन द्वारा बदल दिया गया था;
  • इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव (ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में से एक) के अधिकार निहित थे। राज्य सचिव के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था;
  • सचिव को भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें 15 सदस्य शामिल थे और उन्हें अपने एजेंट के माध्यम से भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया था, जो वाइसराय था;
  • इस अधिनियम के माध्यम से भारत के गवर्नर-जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

  • विधान के उद्देश्य के लिए भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में नामित किया गया था;
  • विधान परिषद में भारतीयों की संख्या कम से कम 6 थी और 12 तक हो सकती थी। इन सदस्यों को वायसराय द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया गया था;
  • इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे के लिए स्थानीय विधायिका का भी प्रावधान किया और वायसराय को बंगाल और अन्य प्रांतों में समान स्थानीय निकाय स्थापित करने का अधिकार दिया।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

  • यह अधिनियम भारत के राज्य सचिव सर जॉन मॉर्ले और भारत के वायसराय मिंटो से आया है;
  • अधिनियम में विधान परिषद के विस्तार के प्रावधान थे और साथ ही, इसने उन्हें और अधिक प्रभावी बना दिया। परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई;
  • परिषद में जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, आधिकारिक सदस्यों के बहुमत को संख्या में समान रखा गया था;
  • दूसरी ओर, प्रांतीय या राज्य परिषदों में, गैर-सरकारी सदस्यों की बहुमत था, हालांकि निर्वाचित सदस्य नहीं थे, बंगाल को छोड़कर जहां निर्वाचित सदस्यों का एक छोटी बहुमत थी;
  • इस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान था। कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। सदस्य अब कई उचित प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर बहस भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें उस पर मतदान करने की अनुमति नहीं थी;
  • इसने मुसलमानों (मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली) को अलग निर्वाचक मंडल भी प्रदान किया।

1919 का भारत सरकार अधिनियम

  • यह अधिनियम भारत के तत्कालीन राज्य सचिव ई.एस. मोंटेग्यू और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से आया है;
  • इस अधिनियम को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है;
  • अवधारणा द्वैध शासन अधिनियम के माध्यम से पेश की गई थी, जिसके तहत मंत्री अपने संबंधित विषयों के लिए जिम्मेदार थे और “स्थानांतरित विषयों” का प्रभार (चार्ज) रखते थे, जबकि प्रांतों के गवर्नर और उनके पार्षदों को “आरक्षित विषयों” का प्रभारी होना था;
  • केंद्र में पहली बार एक द्विसदनीय (बाईकैमरल) विधायिका की शुरुआत की गई थी और इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद में एक दूसरे भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था;
  • भारत के लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम प्रदान किया गया;
  • इस अधिनियम ने उस समय देश में मौजूद अल्पसंख्यकों जैसे सिख, यूरोपीय, एंग्लो-इंडियन और ईसाई के लिए सांप्रदायिक मतदाताओं का विस्तार किया।

1935 का भारत सरकार अधिनियम

  • यह अधिनियम, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, राउंड टेबल सम्मेलनों में विचार-विमर्श और ब्रिटिश संसद में पेश किए गए श्वेत पत्र का परिणाम था;
  • यह भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक उपाय था;
  • गवर्नर प्रांतों और रियासतों से मिलकर बने भारतीय संघ के लिए अधिनियम प्रदान किया गया;
  • भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके बजाय प्रांतीय स्वायत्तता पेश की गई। प्रांतीय प्रशासन के सभी विषयों को मंत्रियों के हाथों में रखा गया था, जो निर्वाचित विधायिका से संबंधित थे;
  • इस अधिनियम ने राज्यों के गवर्नर को विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां दीं, जिन्होंने प्रभावी रूप से मंत्री की शक्ति पर अंकुश लगाया और प्रांतीय स्वायत्तता को कम किया;
  • इस अधिनियम के कारण, ब्रिटिश भारत दो भागों में विभाजित हो गया, 2 गवर्नर प्रांत और 5 मुख्य आयुक्त प्रांत;
  • इस अधिनियम ने प्रांतों में विधायिका का विस्तार किया। 6 प्रांतों, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और संयुक्त प्रांत में इस अधिनियम के माध्यम से द्विसदनीय विधायिका होने वाली थी;
  • प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था लेकिन इसे केंद्र में स्थापित किया गया था। इसका मतलब था कि आरक्षित विषयों (रक्षा, विदेश मामलों, जनजातीय मामलों, आदि) को वायसराय द्वारा प्रशासित किया जाना था;
  • इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा (अब म्यांमार) भारत से अलग हो गया था;
  • इस अधिनियम के माध्यम से सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को प्रांतों का दर्जा दिया जाना था।

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

  • 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन और भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करके दो उपनिवेशों (डोमिनियन) की स्थापना के लिए अधिनियम प्रदान किया गया था। इसलिए, ब्रिटिश भारत में लागू सभी कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि दोनों देशों की संबंधित विधायिका द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है;
  • प्रत्येक राष्ट्र और उसके सभी प्रांतों को अपने स्वयं के नए संविधान के गठन तक भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार शासित किया जाना था;
  • इस अधिनियम ने रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व को समाप्त करने की शर्तें प्रदान कीं;
  • रियासतों और शासकों पर ताज द्वारा की जाने वाली सभी संधियां और कार्य 15 अगस्त, 1947 से समाप्त हो जाएंगे।

भारत का संविधान (26 जनवरी 1950)

  • भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने फरवरी 1948 में भारत के नए संविधान का एक मसौदा तैयार किया;
  • इसलिए भारत के संविधान को अंततः 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 (जिसे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है) में लागू हुआ था, जब भारत गणराज्य का जन्म हुआ था। ;
  • इसलिए, इस अधिनियम के माध्यम से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में घोषित किया गया और इसने दोनों चरणों, केंद्र के साथ-साथ प्रांतों या राज्यों में जिम्मेदार सरकारें भी स्थापित कीं;
  • भारत का संविधान अपने-अपने देशों में पहले से मौजूद विभिन्न अन्य संविधानों से प्रेरित था, मसौदा समिति ने इन देशों के विभिन्न संविधानों से विभिन्न विशेषताएं ली थीं। इन विशेषताओं और भारत के संविधान के स्रोत के रूप में कार्य करने वाले संविधानों की चर्चा नीचे की गई है।

भारतीय संविधान के स्रोत

भारत का संविधान भारत का प्रमुख कानून है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। डॉ बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारत के संविधान के तहत परिभाषित अनुच्छेद दुनिया के कई देशों के कई संविधानों और आदर्शों से लिए गए हैं। आइए उन स्रोतों को देखें जिन्होंने मसौदा समिति को भारत के संविधान को तैयार करने में मदद की।

ब्रिटिश संविधान

  1. सरकार की संसदीय प्रणाली;
  2. राज्य के मुखिया का प्रतीकात्मक (सिंबॉलिक) या नाममात्र का महत्व;
  3. एकल नागरिकता;
  4. कैबिनेट प्रणाली;
  5. विभिन्न संसदीय विशेषाधिकार (प्रिविलेज);
  6. द्विसदनीयवाद (बाईकॅमेरॉलिस्म) ।

अमेरिकी संविधान

  1. मौलिक अधिकार;
  2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता;
  3. न्यायिक समीक्षा (रिव्यू) का सिद्धांत;
  4. उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) का पद;
  5. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना;
  6. राष्ट्रपति का महाभियोग (इम्पीचमेंट)।

स्कॉटिश संविधान

  1. डीपीएसपी (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत);
  2. राष्ट्रपति चुनाव के तरीके;
  3. राज्य परिषद के सदस्यों का नामांकन।

कनाडा का संविधान

  1. शक्तिशाली राज्यों के साथ संघीय व्यवस्था;
  2. केंद्र में अवशिष्ट (रेसिडुअल) शक्तियां निहित करना;
  3. केंद्र द्वारा राज्य के गवर्नर की नियुक्ति;
  4. सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार (एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन)।

ऑस्ट्रेलियाई संविधान

  1. समवर्ती (कंकरेंट) सूची;
  2. व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता;
  3. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।

जर्मन संविधान

  1. आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन (सस्पेंशन)।

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का संविधान

  1. मौलिक कर्तव्य;
  2. प्रस्तावना (प्रिएंबल) (संविधान का प्रारंभिक भाग) में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार।

फ्रांसीसी संविधान

  1. रिपब्लिकन संरचना;
  2. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व (फ्रेटरनिटी) का विचार।

दक्षिण अफ्रीकी संविधान

  1. संविधान का संशोधन;
  2. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव।

जापानी संविधान

  1. कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

भारत सरकार अधिनियम 1935

  1. संघीय सिस्टम;
  2. गवर्नर का कार्यालय;
  3. न्यायपालिका की संरचना;
  4. लोक सेवा आयोग;
  5. आपातकालीन प्रावधान;
  6. शक्ति के वितरण के लिए तीन सूचियां।

निष्कर्ष

एक राष्ट्र का संविधान, संक्षेप में, मूल होने के बजाय विशेषण है। यह निर्देशित करने की कोशिश नहीं करता कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन यह निर्धारित करता है कि किसी राष्ट्र की सरकार के अधिकार का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। भारत अपनी संस्कृति, नागरिकों और इसके क्षेत्र के संबंध में एक विविध राष्ट्र है, यही कारण है कि मसौदा समिति ने मसौदे को पूरा करने में इतना समय लिया और इसलिए, भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास का पता कई विधियों से लगाया जा सकता है, (जिनका उल्लेख इस लेख में किया गया है)।

भारत का संविधान दुनिया भर में सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूरे संविधान को बनाने और लिखने में ₹6.4 मिलियन के खर्च के साथ 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और यह विभिन्न देशों के विभिन्न अन्य संविधानों से प्रेरित है। भारत का संविधान, भारत का प्रमुख कानून है और इसकी भावना को भारतीय न्यायपालिका ने वर्षों से बरकरार रखा है।

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