हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

0
11916
Hindu Succession Act 1956

इस लेख को Ishaan Banerjee और Monesh Mehndiratta के द्वारा लिखा गया है। यह लेख हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (हिंदू सक्सेशन एक्ट), 1956 का एक अवलोकन (ओवरव्यू) देता है और इस बात की जांच करता है कि उत्तराधिकार से कौन और किस क्रम में संपत्ति प्राप्त कर सकता है। यह लेख अधिनियम की विशेषताएं बताता है और आगे उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति के हस्तांतरण (डिवोल्युशन) की व्याख्या भी करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है। 

Table of Contents

परिचय

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 संपत्ति के उत्तराधिकार और विरासत (इन्हेरिटेंस) से संबंधित अधिनियम है। यह अधिनियम एक व्यापक और समान प्रणाली स्थापित करता है जिसमें उत्तराधिकार और विरासत दोनों शामिल हैं। यह अधिनियम निर्वसीयत (इंटेस्टेट) या अनिच्छुक (वसीयतनामा) उत्तराधिकार से भी संबंधित है। इसलिए, यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार के सभी पहलुओं को जोड़ता है और उन्हें अपने दायरे में लाता है। यह लेख पुरुषों और महिलाओं के मामले में अधिनियम की एलप्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी), और बुनियादी नियमों और परिभाषाओं और उत्तराधिकार के नियमों का पता लगाएगा।

हिंदू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के नियम मिताक्षरा स्कूल और दयाभाग स्कूल के नाम से लोकप्रिय दो स्कूलों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। मिताक्षरा स्कूल के अनुसार, संपत्ति के हस्तांतरण के दो तरीके हैं। य़े हैं:

  • उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरण (डेवोल्यूशन बाई सर्वाइवरशीप)
  • उत्तराधिकार का हस्तांतरण (डेवोल्यूशन ऑफ सक्सेशन)

उत्तरजीविता का नियम केवल संयुक्त परिवार की संपत्ति या सहदायिकी (कोपार्सनरी) संपत्ति के संबंध में लागू होता है। दूसरी ओर, उत्तराधिकार के नियम एक व्यक्ति के पास के अलग-अलग संपत्ति पर लागू होते हैं। हालांकि, दयाभाग स्कूल संपत्ति के हस्तांतरण के एकमात्र तरीके के रूप में उत्तराधिकार पर जोर देता है। यह लेख अधिनियम के तहत उत्तराधिकार के नियमों पर चर्चा करता है और पूरे अधिनियम का एक अवलोकन देता है। यह सहदायिकी संपत्ति के हस्तानांतरण के साथ-साथ इसके द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तनों का भी वर्णन करता है।

प्रयोज्यता

इस अधिनियम की धारा 2 इस अधिनियम की प्रयोज्यता को निर्धारित करती है। यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है:

  • कोई भी व्यक्ति जो धर्म या इसके किसी भी रूप या विकास से हिंदू है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत, या ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज का अनुयायी (फॉलोअर) शामिल है।
  • कोई भी व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, सिख या जैन है।
  • कोई भी अन्य व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी (ज्यु) नहीं है, लेकिन जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा व्यक्ति हिंदू कानून या रीति-रिवाज से शासित नहीं होगा।
  • यह अधिनियम पूरे भारत में भी लागू होगा।

हालाँकि, यह धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के अर्थ के तहत आने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगी, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा जबतक ऐसा निर्देशित न किया जाए।

कौन एक हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध के रूप में अर्हता (क्वालिफिकेशन) प्राप्त करता है

  • एक वैध या नाजायज संतान, जहां उसके माता-पिता दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों।
  • एक वैध या नाजायज बच्चा, जिसके माता-पिता में से एक हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है और उसे उस जनजाति (ट्राइब), समुदाय (कम्युनिटी), समूह या परिवार के सदस्य के रूप में पाला जाता है, जिससे उसके माता-पिता संबंधित हैं।
  • कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध धर्म में परिवर्तित या वापस आया है।

बुनियादी नियम और परिभाषाएँ

सगोत्र (एग्नेट)

धारा 3(1)(a) ‘सगोत्र’ को परिभाषित करती है। एक व्यक्ति को दूसरे का गोत्र कहा जाता है यदि दोनों रक्त से संबंधित हैं या गोद लिए गए हैं और पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से संबंधित है।

सजाति (कॉग्नेट)

धारा 3(1)(c) एक व्यक्ति को दूसरे का ‘सजातीय’ होने के रूप में परिभाषित करती है यदि ऐसा व्यक्ति दूसरे से रक्त या गोद लेने के माध्यम से संबंधित है लेकिन पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से नहीं।

वारिस

धारा 3(1)(f) के अनुसार, ‘वारिस’ कोई भी पुरुष या महिला व्यक्ति है, जो निर्वसीयत की संपत्ति प्राप्त करने का हकदार है।

निर्वसीयत

धारा 3(1)(g) के अनुसार, एक व्यक्ति जो वसीयत छोड़े बिना मर जाता है, निर्वसीयत कहलाता है।

सम्बंधित

धारा 3(1)(i) के अनुसार, ‘संबंधित’ का अर्थ है नातेदारी (रिश्तेदारी) के बीच संबंध, जो वैध होना चाहिए। नाजायज बच्चों को उनकी मां और एक दूसरे से संबंधित माना जाएगा, और उनके वैध वंशजों को उनसे और एक दूसरे से संबंधित माना जाएगा।

यह अधिनियम किन संपत्तियों पर लागू नहीं होता है

धारा 5 उन संपत्तियों को बताती है जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है:

  • कोई भी संपत्ति जिसका उत्तराधिकार विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट), 1954 की धारा 21 के तहत प्रावधान के कारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के नियमन (रेगुलेशन) के तहत आता है। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार जिसकी शादी इस अधिनियम के तहत अनुष्ठापित (सोलमनाइज्ड) हो गई है, इस तरह के विवाह के मुद्दे की संपत्ति विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होगी।
  • कोई भी संपत्ति जो एक भारतीय राज्य के शासक और सरकार के बीच बने किसी भी समझौते या अनुबंध की शर्तों के माध्यम से या इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले बनाई गई और पारित किसी अधिनियम के माध्यम से एकल उत्तराधिकारी के पास जाती है।
  • कोचीन के महाराजा द्वारा दी गई 29 जून 1949 की उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) (1124 की 9) के तहत प्रदत्त शक्तियों के कारण वल्लियम्मा थमपुरन कोविलागम एस्टेट और पैलेस फंड पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड के प्रशासन के अधीन हैं।

अधिनियम की विशेषताएं

अधिनियम का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह उत्तराधिकार के लिए समान नियम प्रदान करता है और दो स्कूलों के विचारों के आधार पर विभिन्न नियमों पर भ्रम के कारण उत्पन्न विवाद को कम करता है। अधिनियम की अन्य विशेषताएं हैं:

  • यह विरासत और संपत्ति के हस्तांतरण की एक समान प्रणाली बनाता है जो मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल के क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होती है। अधिनियम की प्रयोज्यता को अधिनियम की धारा 2 के तहत अच्छी तरह से समझाया गया है। हालाँकि, यह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित लोगों पर लागू नहीं होता है। ऐसे लोग, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा खुद ही शासित होते है।
  • अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता को धारा 4 के तहत दिया गया है, जो इसका ओवरराइडिंग प्रभाव है। यह पहले के सभी कानूनों, रीति-रिवाजों, नियमों आदि को रद्द कर देता है जो उत्तराधिकार के संबंध में हिंदुओं पर लागू होते थे। कोई भी अधिनियम या कानून जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है, अप्रभावी होगा।
  • इसने अभेद्य (इंपार्टिबल) संपत्ति की अवधारणा और विशेष विधि द्वारा इसके उत्तराधिकार को भी समाप्त कर दिया है। यानी, अब कोई भी व्यक्ति एक संपत्ति को हमेशा के लिए अपने साथ या फिर केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रख सकता है।
  • इससे पहले सहदायिकी संपत्ति में उत्तरजीविता का नियम केवल पुरुष उत्तराधिकारियों पर लागू था। महिला उत्तराधिकारियों को मान्यता नहीं दी गई और उत्तरजीविता द्वारा विरासत का अधिकार दिया गया था। लेकिन अधिनियम के लागू होने के बाद इस अवधारणा में बदलाव आया है। अब, यदि कोई पुरुष, एक महिला उत्तराधिकारी को छोड़कर निर्वसीयत मर जाता है, तो संपत्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगी न कि उत्तरजीविता के नियम के अनुसार।
  • यह अधिनियम समानता के सिद्धांत के आधार पर उत्तराधिकार का क्रम प्रदान करता है, अर्थात रक्त की निकटता को देखता है और चार अलग-अलग श्रेणियां देता है:
    • प्रथम श्रेणी के वारिस
    • द्वितीय श्रेणी के वारिस
    • सगोत्र (एक दूसरे से संबंधित लोग या तो रक्त से या गोद लेने से और केवल पुरुषों के माध्यम से)
    • सजाती (लोग एक दूसरे से या तो रक्त या गोद लेने से संबंधित हैं लेकिन केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं)
  • पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के लिए उत्तराधिकार के नियम अलग-अलग हैं। एक पुरुष के मामले में जो निर्वसीयत मर जाता है, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को आमतौर पर द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों पर वरीयता (प्रिफरेंस) दी जाती है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को किसी भी अन्य उत्तराधिकारियों पर वरीयता दी जाती है। यह नियम ऐसे ही चलता जाता है और ऊपर की श्रेणी में दिए गए व्यक्तियों को हमेशा ही बाद की श्रेणियों के व्यक्तियों के ऊपर रखा जाता है, और एक मृतक की संपति पर भी उनका ही पहला हक होता है।
  • इस अधिनियम ने महिलाओं की सीमित संपत्ति को और समाप्त कर दिया, और अब वह अपनी संपत्ति की पूर्ण मालिक है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो। पहले, वह एक सीमित मालिक होती थी, और उसकी संपत्ति के अधिकारों का उसके पति द्वारा प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब उसके द्वारा सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, और वह अपनी संपत्ति का निपटान भी कर सकती है और निर्णय ले सकती है।
  • यह अधिनियम उस बच्चे के अधिकार को भी मान्यता देता है जो मां के गर्भ में है। (धारा 20) इसमें कहा गया है कि एक महिला के गर्भ में एक अजन्मे बच्चे को संपत्ति के उत्तराधिकारी का अधिकार होगा, यह मानते हुए कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले पैदा हुआ है।
  • यह अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि धारा 18 के तहत पूर्ण-रक्त संबंधों को आधे-रक्त संबंधों से अधिक वरीयत दिया जाता है। यह आगे हिस्सों की अवधारणा को स्पष्ट करता है जिन्हें प्रति व्यक्ति या प्रति स्ट्राइप्स (हिस्से का विभाजन जिसमें एक हिस्सा एक शाखा को दिया जाता है, जो एक पूरे के रूप में उत्तराधिकारी होते है) और ऐसे उत्तराधिकारी आम तौर पर संयुक्ति उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति प्राप्त करते हैं (धारा 19)।
  • यह उन लोगों की सूची देता है जिन्हें अलग-अलग आधारों पर विरासत में मिली संपत्ति से बाहर रखा गया है। हालाँकि, इसने उन सभी आधारों को समाप्त कर दिया जो किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक विकृति या क्षमता के कारण धारा 28 के तहत बाहर कर देते थे। यह यह भी प्रदान करता है कि एक नाजायज बच्चे का विरासत में संपत्ति का अधिकार माता की संपत्ति तक सीमित है न कि पिता की संपत्ति तक।

सहदायिक संपत्ति में हित का हस्तांतरण

सहदायिक एक अवधारणा है जिसमें एक हिंदू संयुक्त परिवार में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें एक संपत्ति विरासत में मिलती हैं या उनके पास अपनी पैतृक संपत्ति (एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी) पर एक सामान्य कानूनी अधिकार होता है। ऐसे लोगों को सहदायिक कहा जाता है। ये एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं, और वे जन्म से ही संयुक्त संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यह अधिनियम सहदायिकी संपत्ति में हित के हस्तांतरण का भी प्रावधान करता है, और हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के कारण सहदायिकी संपत्ति के संबंध में स्थिति में बदलाव आया है। इस पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।

संशोधन से पहले

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मिताक्षरा स्कूल संपत्ति के हस्तांतरण के दो तरीकों को पहचानता है, अर्थात्, उत्तरजीविता द्वारा और उत्तराधिकार द्वारा। उत्तरजीविता का नियम सहदायिक संपत्ति पर लागू होता है, जबकि उत्तराधिकार किसी व्यक्ति की अलग या स्व-अर्जित (सेल्फ एक्वायर्ड) संपत्ति पर लागू होता है। सहदायिक संपत्ति एक हिंदू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति होती है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली संपत्ति,
  • कोई भी संपत्ति जिसका अधिग्रहण (एक्विजिशन) सहदायिकों द्वारा पैतृक संपत्ति की सहायता से किया गया हो,
  • सहदायिकों द्वारा संयुक्त अधिग्रहण,
  • सामान्य स्टॉक के रूप में सहदायिकों की अलग संपत्ति।

हिंदू संयुक्त परिवार में एक बार विभाजन हो जाने के बाद सहदायिकी की अवधारणा समाप्त हो जाती है। अधिनियम की धारा 6 सहदायिकी संपत्ति में हित के हस्तांतरण का प्रावधान करती है। 2005 के संशोधन से पहले, यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता था, तब सहदायिकी संपत्ति में उसका हित उत्तरजीविता के नियम के अनुसार नियंत्रित और हस्तांतरित किया जाएगा न कि उत्तराधिकार के अनुसार। यह आगे निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो बिना वसीयत के मर जाता है, प्रथम श्रेणी में उल्लिखित महिला उत्तराधिकारियों को छोड़ देता है, तो उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे, जिसका अर्थ है कि जीवित रहने का नियम महिला उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं था और न ही पुरुष उत्तराधिकारी मौजूद होने पर उन्हें संपत्ति विरासत में मिलती थी।

उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति X अपने दो पुत्रों, B और C, और एक पुत्री, D को छोड़ कर निर्वसीयत मर जाता है। उसका अविभाजित हिस्सा संशोधन से पहले के प्रावधान के अनुसार B और C को हस्तांतरित होगा। सत्येंद्र कुमार बनाम शकुंतला कुमार वर्मा (2012) के मामले में, अदालत ने माना कि यदि कोई व्यक्ति या सहदायिक, सहदायिकी संपत्ति में अपने अविभाजित हिस्से को उपहार के रूप में देता है और विभाजन के पूरा होने को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, तो ऐसा उपहार शून्य (वॉयड) हो जाएगा।

संशोधन के बाद

सहदायिकी संपत्ति के संबंध में कानून की स्थिति 2005 के संशोधन के बाद से बदल गई है। अधिनियम की धारा 6 के तहत अब यह एक सुस्थापित कानून है कि बेटियां जन्म से सहदायिक होती हैं और उन्हें बेटों के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके पास एक पुत्र की तरह सहदायिकी संपत्ति के सभी अधिकार हैं और उसे देनदारियों को भी पूरा करना होगा। यह सब संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद लागू हुआ है। हालांकि, 2004 से पहले किए गए किसी भी हस्तांतरण में कोई बदलाव नहीं होगा।

यह यह भी प्रदान करता है कि एक महिला द्वारा विरासत में मिली ऐसी संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होगी, और वह उसकी पूर्ण स्वामी होगी न कि सीमित स्वामी। इसमें आगे कहा गया है कि सहदायिकी संपत्ति को यह मानकर हस्तानांतरित किया जाएगा कि ऐसी संपत्ति के संबंध में एक विभाजन हुआ है, जिसमें बेटियों को बेटों के समान हिस्सा प्राप्त होगा। न्यायालय ने रमेश वर्मा बनाम लजेश सक्सेना (2017) के मामले में कहा था कि उत्तराधिकार के नियम काल्पनिक विभाजन द्वारा विभाजन पर एक व्यक्ति द्वारा अर्जित अलग संपत्ति पर भी लागू होंगे।

मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अविवाहित बेटियां जन्म से सहदायिक होती हैं और उनके साथ बेटों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और इसलिए उन्हें उनके जैसा समान हिस्सा दिया जाना चाहिए। संशोधन अधिनियम यह भी प्रदान करता है कि विवाहित लड़कियों के विभाजन का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है और यह किसी भी सीमा से प्रतिबंधित नहीं है (नागम्मल बनाम एन. देसियाप्पन, 2006)। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा था कि 2005 के संशोधन के तहत सहदायिक के रूप में बेटियों के अधिकार उनकी जन्म तिथि तक सीमित नहीं थे। वे अपनी जन्म तिथि के बावजूद सहदायिक होने के हकदार हैं (प्रकाश बनाम फूलवती, 2016)।

उत्तराधिकार के प्रकार

वसीयतनामा उत्तराधिकार

जब संपत्ति का उत्तराधिकार एक वसीयतनामा या वसीयत द्वारा शासित होता है, तो इसे वसीयतनामा उत्तराधिकार कहा जाता है। हिंदू कानून के तहत, एक हिंदू पुरुष या महिला किसी के पक्ष में अविभाजित मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी सहित संपत्ति के लिए वसीयत कर सकते हैं। यह वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य होना चाहिए। वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) वसीयत के प्रावधानों के तहत होगा न कि विरासत के कानूनों के माध्यम से। जहां वसीयत वैध नहीं है, या कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, तो संपत्ति विरासत के कानून के माध्यम से न्यागत हो सकती है।

निर्वसीयत उत्तराधिकार

निर्वसीयत को पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो बिना वसीयत या वसीयतनामे के मर जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो यह संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों का पालन करते हुए कानूनी उत्तराधिकारियों में बांट दी जाएगी।

पुरुषों के मामले में स्वामित्व के नियम

धारा 8 पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के लिए सामान्य नियम निर्धारित करती है। धारा 8 उन मामलों में लागू होती है जहां उत्तराधिकार, अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद खुलता है। यह आवश्यक नहीं है कि हिन्दू पुरुष की मृत्यु, जिसकी संपत्ति विरासत में प्राप्त होनी है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद होनी चाहिए। उदाहरण के लिए: यदि कोई पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम कर देता है और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद चाहता है कि यह संपत्ति उसकी पुत्री को मिल जाए, और इस अधिनियम के लागू होने के बाद पुत्री की मृत्यु हो जाए, तो उत्तराधिकार खुलेगा और संपत्ति धारा 8 के अनुसार हस्तांतरित होगी।

उत्तराधिकारियों का वर्गीकरण

उत्तराधिकारियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

  • प्रथम श्रेणी
  • द्वितीय श्रेणी
  • सगोत्र
  • सजातीय

प्रथम श्रेणी के वारिस

  • पुत्र
  • पुत्री
  • विधवा
  • दत्तक पुत्र
  • माता
  • एक पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
  • एक पूर्व मृत पुत्र की विधवा
  • पूर्व में मृत पुत्र के पूर्व में मृत पुत्र का पुत्र
  • पूर्व में मृत पुत्र के पूर्व में मृत पुत्र की विधवा
  • पूर्व में मृत पुत्र की पुत्री
  • एक पूर्व मृत पुत्री की पुत्री
  • पूर्व में मृत पुत्र के पूर्व में मृत पुत्र की पुत्री
  • एक पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
  • पूर्व में मृत पुत्री की पूर्व में मृत पुत्री की पुत्री
  • एक पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
  • पूर्व में मृत पुत्री की पूर्व में मृत पुत्री का पुत्र
  • पूर्व में मृत पुत्र की पूर्व में मृत पुत्री की पुत्री
  • पूर्व में मृत पुत्री के पूर्व में मृत पुत्र की पुत्री

ये सभी एक साथ वारिस होंगे और अगर उनमें से कोई भी मौजूद है, तो संपत्ति द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के पास नहीं जाएगी। सभी प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों का संपत्ति में पूर्ण अधिकार है और इस वर्ग के वारिस का हिस्सा अलग है, और कोई भी व्यक्ति इस विरासत में मिली संपत्ति में जन्म के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। प्रथम श्रेणी के वारिस को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, यहां तक ​​कि पुनर्विवाह या रूपांतरण आदि से भी नहीं।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 तक, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में बारह उत्तराधिकारी शामिल थे, जिनमें से आठ महिलाएँ थीं और चार पुरुष थे, लेकिन 2005 के बाद, चार नए उत्तराधिकारी जोड़े गए, जिनमें से अब ग्यारह महिलाएँ और पाँच पुरुष हैं।

अब हम देखेंगे कि कौन पुत्र, माता, पुत्री या विधवा के रूप में वर्गीकृत करता है और संपत्ति में उनका किस प्रकार का हित है।

पुत्र

अभिव्यक्ति ‘पुत्र’ में प्राकृतिक रूप से जन्मे पुत्र या दत्तक पुत्र दोनों शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें सौतेला पुत्र या नाजायज बच्चा शामिल नहीं है। कनगवल्ली बनाम सरोजा एआईआर 2002 एमएड 73 के मामले में, अपीलकर्ता, नटराजन के कानूनी उत्तराधिकारी थे। नटराजन की शादी पहले पहली प्रतिवादी से हुई थी, दूसरा प्रतिवादी पुत्र था और तीसरी प्रतिवादी नटराजन की माँ थी। पहले प्रतिवादी ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली (रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स) का आदेश प्राप्त किया लेकिन फिर भी उनके बीच कोई पुनर्मिलन (रियूनियन) नहीं हुआ। पहले अपीलकर्ता ने 1976 में नटराजन से शादी करने का दावा किया और अपीलकर्ता 2 से 5 उनके द्वारा पैदा हुए थे। बाद में नटराजन की मौत हो गई। यह वाद इस घोषणा के लिए दायर किया गया था कि अपीलकर्ता 1 से 3 उत्तरदाताओं के साथ उक्त नटराजन के कानूनी उत्तराधिकारी थे, और वे उस निगम से बकाया राशि के हकदार थे जहां नटराजन ने काम किया था। न्यायालय ने माना कि एक शून्य या शून्यकरणीय विवाह, जिसे न्यायालय द्वारा रद्द घोषित किया गया है से पैदा हुआ पुत्र, एक वैध बच्चा होगा और इस प्रकार वह अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी होगा। एक पुत्र का संपत्ति में पूर्ण हित होता है और उसका पुत्र इसमें जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, ‘पुत्र’ में पोता शामिल नहीं है, लेकिन मरणोपरांत (पोस्थमस) पुत्र शामिल है।

पुत्री

‘पुत्री’ शब्द में एक प्राकृतिक या गोद ली हुई पुत्री शामिल है, लेकिन सौतेली पुत्री या नाजायज पुत्री शामिल नहीं है। न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए शून्य या शून्यकरणीय विवाह की पुत्री एक वैध पुत्री होगी और इस प्रकार वह अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने की पात्र होगी। पुत्री की वैवाहिक स्थिति, वित्तीय स्थिति आदि पर कोई विचार नहीं किया जाता है। पुत्री का हिस्सा पुत्र के बराबर ही होता है।

विधवा

विधवा को पुत्र के बराबर भाग मिलता है। यदि एक से अधिक विधवाएँ हों, तो वे सामूहिक रूप से पुत्र के हिस्से के बराबर एक हिस्सा लेते हैं और उसे आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते हैं। यह विधवा वैध विवाह की होनी चाहिए थी। रामकली बनाम महिला श्यामवती एआईआर 2000 एमपी 288 के मामले में, यह माना गया था कि एक महिला जो एक शून्य या शून्यकरणीय विवाह में थी, और उस विवाह को पति की मृत्यु पर न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, उसे उसकी विधवा नहीं कहा जाएगा और उसे उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी होने का अधिकार नहीं होगा।

यदि किसी पूर्वमृत पुत्र की विधवा, या भाई की विधवा ने पुनर्विवाह किया है, तो उसे ‘विधवा’ की पदवी नहीं दी जाएगी, और उसे विरासत नहीं मिलेगी।

दत्तक पुत्र

अधिनियम ने उत्तराधिकार के संबंध में पुत्रों की स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है। अधिनियम के लागू होने की तारीख से उसे उसके सभी अधिकार दिए गए हैं। 2005 के संशोधन से पहले, उन्हें पुत्रियों पर वरीयता दी जाती थी और वह सहदायिक होने के योग्य थी लेकिन संशोधन के बाद पुत्रियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या दत्तक पुत्र को संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार है। इस प्रश्न को अधिनियम द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से संबोधित किया गया है। अधिनियम की धारा 6(4) की व्याख्या में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र में एक पुत्र शामिल है जो 2005 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले पैदा हुआ था या गोद लिया गया था। इसका अर्थ यह भी है कि एक दत्तक पुत्र अधिनियम के तहत एक प्राकृतिक पुत्र के समान ही होता है और उसे इसके तहत सभी अधिकार भी दिए गए हैं।

द्वितीय श्रेणी के वारिस

द्वितीय श्रेणी के वरीसों को वर्गीकृत किया गया है और उन्हें निम्नलिखित क्रम में संपत्ति दी जाती है:

  • पिता
  • पुत्र की पुत्री का पुत्र
  • पुत्र की पुत्री की पुत्री
  • भाई
  • बहन
  • पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री की पुत्री
  • भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री
  • पिता का पिता, पिता की माता
  • पिता की विधवा, भाई की विधवा
  • पिता का भाई, पिता की बहन
  • माता के पिता, माता की माता
  • माँ का भाई, माँ की बहन

यदि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में से कोई संपत्ति नहीं लेता है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी संपत्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं। कल्याण कुमार भट्टाचार्जी बनाम प्रतिभा चक्रवर्ती एआईआर 2010 (एनओसी) 646 (जीएयू) के मामले में, संपत्ति प्रतिवादी के भाई रंजीत के हिस्से में आ गई, जो अविवाहित था। हालाँकि, वह कही मिला नही और संपत्ति को दो अन्य भाइयों के बीच समान हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। वादी के भाई जगदीश ने फिर दोनों वादी के पक्ष में एक वसीयत बनाई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। हालाँकि, प्रतिवादियों ने तब उन्हें जमीन खाली करने के लिए कहा, यह तर्क देते हुए कि अन्य बातों के साथ-साथ जमीन तीन भाइयों के नाम पर खरीदी गई है; अर्थात् जगदीश, रंजीत और कल्याण, प्रतिवादी संख्या 1। यह माना गया था कि जब एक हिंदू पुरुष अविवाहित होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और कोई प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहता है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को संपत्ति मिल जाएगी।

इसी तरह, जब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के वारिस हैं, तो संपत्ति केवल उनके पास जाएगी यदि द्वितीय श्रेणी से कोई भी मौजूद नहीं है।

तृतीय श्रेणी के वारिस

इसमें मृतक के सगोत्र शामिल होते हैं। तृतीय श्रेणी के वारिसों को केवल संपत्ति विरासत में तब मिलती है, जब पिछली श्रेणियों में से किसी को भी संपत्ति नहीं मिलती है।

एक सगोत्र वह व्यक्ति होता है जो केवल पुरुष रिश्तेदारों के माध्यम से निर्वसीयत से संबंधित होता है। एक सगोत्र पुरुष या महिला हो सकती है।

सगोत्रों में वरीयता के नियम

  • प्रत्येक पीढ़ी को एक डिग्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। पहली डिग्री मरने वाला व्यक्ति है।
  • चढ़ाई की डिग्री का मतलब पैतृक या ऊपर की दिशा है।
  • वंश की डिग्री का अर्थ वंशज या नीचे की दिशा में है।
  • जहां एक गोत्र के पास आरोही (एस्सेंट) और अवरोही (डिसेंट) दोनों डिग्री हैं, प्रत्येक को अलग से माना जाना चाहिए।
  • अवरोही की डिग्री वाले एक गोत्र को आरोही की डिग्री वाले की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • जब दो गोत्रों के पास आरोही और अवरोही डिग्रियां हों, तो कम आरोही डिग्रियों वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

चतुर्थ श्रेणी के वारिस

एक सजातीय (चतुर्थ श्रेणी) वह है जो लिंग के मामले में मिश्रित रिश्तेदारों के माध्यम से मृतक से संबंधित था। उदाहरण के लिए, एक निर्वसीयत की बुआ का पुत्र उसका सजातीय होता है, लेकिन उसके मामा की पुत्री एक सगोत्र होगी।

इसलिए, योग करने के लिए यह कहा जा सकता है कि हिंदू पुरुष की संपत्ति निम्नलिखित तरीके से हस्तांतरित होती है:

  • सबसे पहले, प्रथम श्रेणी में वारिसों के लिए।
  • दूसरा, यदि प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, तो यह द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के पास जाता है।
  • तीसरा, यदि प्रथम या द्वितीय श्रेणी में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो यह सगोत्र (श्रेणी III) में जाता है।
  • चौथा, यदि पहले के तीन वर्गों में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो यह सजातीय (चतुर्थ श्रेणी) में जाता है।

उत्तराधिकारियों से अयोग्य व्यक्ति

अधिनियम ने शारीरिक विकृतियों, मानसिक क्षमताओं या नैतिकता के आधार पर सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया और इसके बजाय अयोग्यताओं का एक नया सेट दिया। 2005 के संशोधन से पहले, इनके लिए पुनर्विवाह अयोग्यता का आधार था:

  • निर्वसीयत के पूर्व में मृत पुत्र की विधवा,
  • पूर्व में मृत पुत्र के पूर्व में मृत पुत्र की विधवा,
  • निर्वसीयत भाई की विधवा।

हालाँकि, संशोधन के बाद, उत्तराधिकारियों की अयोग्यता को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

  • हत्या के कारण अयोग्यता
  • रूपांतरण के कारण अयोग्यता

हत्या के कारण अयोग्यता

अधिनियम की धारा 25 एक हत्यारे को उस व्यक्ति की संपत्ति विरासत में लेने से अयोग्य ठहराती है जिसकी उसने हत्या की थी। उन्हें गैर-मौजूद माना जाता है और उन्हें वंश की रेखा का हिस्सा नहीं माना जाता है (निर्भाई सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब और अन्य, 2017)। इस धारा के तहत एक हत्यारे में वह व्यक्ति भी शामिल होता है जो इस तरह के अपराध में सहायता करता है या उसका समर्थन करता है।

रूपांतरण के कारण अयोग्यता

अधिनियम की धारा 26 एक व्यक्ति या उसके धर्मांतरण के बाद पैदा हुए बच्चों को अयोग्य घोषित करती है, जो हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। एकमात्र शर्त जिस पर उसके वंशज उत्तराधिकारी होने के पात्र हैं, वह यह है कि उत्तराधिकार के समय वे हिंदू होने चाहिए। धारा 27 आगे अयोग्यता का प्रभाव देती है और उल्लेख करती है कि किसी भी अयोग्यता के मामले में, संपत्ति को यह मानते हुए विरासत में दिया जाएगा कि अयोग्य व्यक्ति की निर्वसीयत से पहले मृत्यु हो गई थी।

उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा लाए गए परिवर्तन

इस अधिनियम ने संपत्ति के उत्तराधिकार के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। उनमें से एक संपत्ति के हस्तांतरण का तरीका है। इसने सहदायिकी संपत्ति और स्व-अर्जित या अलग संपत्ति के हस्तांतरण की एक समान प्रणाली प्रदान की है। अन्य परिवर्तनों पर नीचे चर्चा की गई है।

सपिंडा सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं

वर्तमान कानून ने कई बदलाव किए हैं, और उनमें से, इसने पिछले सपिंडा संबंधों को समाप्त कर दिया है जो प्यार और स्नेह के आधार पर विरासत में मिलते थे। इसने अब उत्तराधिकारियों की सूची का उल्लेख किया है और उन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया है। श्रेणी I वारिस, श्रेणी II वारिस, सगोत्र और सजातीय जैसी श्रेणियों में वर्णित लोग संपत्ति के उत्तराधिकारी के हकदार हैं।

हिंदू संयुक्त परिवार के संबंध में परिवर्तन

इससे पहले, सहदायिकों को अपने हिस्से या संपत्ति के संबंध में वसीयत बनाने का कोई अधिकार नहीं था। इस अधिकार को अब धारा 30 के तहत मान्यता दी गई है। उत्तरजीविता के नियम को उत्तराधिकार के समान नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग हैं। अधिनियम ने पुत्रियों के अधिकारों को सहदायिक के रूप में भी मान्यता दी और अब उनके पास पुत्रों के समान अधिकार होंगे।

विभिन्न अयोग्यताओं को हटाना

पिछले कानून ने निम्नलिखित लोगों को विरासत में मिली संपत्ति के लिए अयोग्य घोषित किया था:

  • पागल,
  • विकृत दिमाग के व्यक्ति,
  • अपवित्र विधवाएँ,
  • शारीरिक विकृति आदि के आधार पर निरर्हताएं (डिस्क्वालिफिकेशन)

हालाँकि, ऐसी अयोग्यताएँ अब समाप्त कर दी गई हैं, और अधिनियम के तहत अब केवल 2 अयोग्यताएँ है, एक हत्यारा या धर्म परिवर्तित व्यक्ति हैं।

एक मृतक की अलग संपत्ति में उत्तराधिकार

मृतक की अलग संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार यानी एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, को पहले मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन अब, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रथम श्रेणी वारिस संयुक्त संपत्ति में उत्तराधिकार के साथ-साथ समान अनुपात में मृतक की अलग संपत्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों से अधिक ऊपर रखा जाता है, और यदि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी मौजूद हैं तो वे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। इसी तरह, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को सगोत्र, सजाती आदि पर वरीयता दी जाती है।

नाजायज पुत्रों के संबंध में परिवर्तन

एक नाजायज पुत्र केवल अपनी माँ की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, और अपने पिता की संपत्ति का नहीं। उन्हें पिता की सहदायिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उनकी स्थिति पहले दो स्कूलों के कारण अराजक (केओटीक) थी और जाति से जाति में भिन्न होती थी।

रक्त संबंध और गर्भाशय रक्त संबंधों में परिवर्तन

पिछले कानून और नियमों के तहत गर्भाशय के रक्त संबंधों को मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन सगोत्रता की मान्यता थी। गर्भाशय संबंध वे होते हैं जिनमें एक ही पूर्वज होते है लेकिन अलग-अलग पति होते हैं। वर्तमान कानून के तहत, दोनों रिश्तों को मान्यता दी जाती है और तदनुसार अधिकार दिए जाते हैं।

अन्य परिवर्तन

अन्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

  • महिलाएं अपनी संपत्ति की पूर्ण मालिक हैं न कि एक सीमित मालिक।
  • पहले प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का लाभ केवल पुत्रों, पौत्रों, प्रपौत्रों या पूर्व मृत पुत्रों को ही मिलता था। लेकिन अब यह पुत्रियों तक भी फैली हुई है।
  • अधिनियम ने अब अभेद्य संपत्ति और उसके उत्तराधिकार को समाप्त कर दिया है।
  • इसने पुनर्विवाह पर आधारित अयोग्यता को भी समाप्त कर दिया है।
  • यह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित लोगों पर लागू नहीं होता है।
  • इसने पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के बीच किसी भी तरह के अंतर को दूर कर दिया है।

महिलाओं के मामले में स्वामित्व के नियम

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के आने के साथ, महिलाओं को उनकी संपत्ति का स्वामित्व दिया जाता है, चाहे वह अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में हासिल की गई हो, इस प्रकार उनकी ‘सीमित मालिक’ रहने की स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 में ही यह तय किया गया था कि पुत्रियों को संपत्ति में पुत्र के बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए, 2005 का संशोधन महिला अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है।

एक निर्वसीयत महिला के मरने के मामले में संपत्ति के माध्यम से हस्तांतरित होगा:

  • सबसे पहले, पुत्रों और पुत्रियों के माध्यम से, जिसमें पूर्व में मृत पुत्र या पूर्व में मृत पुत्री के बच्चे भी शामिल होंगे) और पति।
  • दूसरे, पति के उत्तराधिकारियों पर।
  • तीसरा, माता या पिता पर।
  • चौथा, पिता के उत्तराधिकारियों पर।
  • पांचवां, मां के उत्तराधिकारियों पर।

किसी हिंदू महिला को उसके पिता या माता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति के मामले में और जब ऐसी मृतक का कोई पुत्र या पुत्री नहीं है (पूर्व में मृत पुत्र या पुत्री के बच्चे सहित), तो यह पिता के उत्तराधिकारियों के पक्ष में ही हस्तांतरित होगी।

इसी तरह, किसी हिंदू महिला को उसके पति या उसके ससुर द्वारा विरासत में मिली किसी संपत्ति के मामले में, और जब ऐसी मृतक का कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती है (पूर्व में मृत पुत्र या पुत्री के बच्चे सहित), यह उसके पति के उत्तराधिकारियों के पक्ष में हस्तांतरित होगा।

निष्कर्ष

इस लेख में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में उपयोग की जाने वाली कुछ बुनियादी शर्तों और परिभाषाओं की खोज की गई है। उत्तराधिकारियों की चार श्रेणियां हैं जिनके लिए संपत्ति का हनन (एब्यूज) होता है यदि एक हिंदू की वसीयत छोड़कर मृत्यु हो जाती है, जिस स्थिति में वह निर्वसीयत हो जाता है। यह संपत्ति इन श्रेणियों के माध्यम से विकसित होती है। यदि पिछली श्रेणी से कोई उपस्थित नहीं होता है, तो वह अगली श्रेणी में चला जाता है और इसी प्रकार यह नियम आगे भी चलता जाता है। अंत में, इस लेख ने इस अधिनियम में 2005 के संशोधन की भी पड़ताल की, जो संपत्ति के संबंध में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है।

यह अधिनियम हिंदुओं के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार में एकरूपता लाने में सफल रहा है। इसने 2005 के संशोधन को लागू करके मौजूद सभी खामियों को दूर करने की भी कोशिश की है। हालाँकि, यह अभी भी उन लोगों के लिए अस्पष्टता है जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रभावों में से एक यह है कि यह सहदायिक के रूप में पुत्रियों के अधिकारों को मान्यता देकर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता पर जोर देता है। महिलाओं को अब एक सहदायिक होने, संपत्ति का उत्तराधिकारी होने, पूर्ण मालिक होने आदि का अधिकार दिया गया है। अधिनियम ने शारीरिक विकृति और मानसिक दुर्बलता के आधार पर अयोग्यताओं को भी समाप्त कर दिया है और इसके बजाय हत्यारों और धर्म से परिवर्तित व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया, जो उचित है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)

प्रति स्ट्राइप्स और प्रति व्यक्ति उत्तराधिकार में क्या अंतर है?

प्रति स्ट्राइप्स उत्तराधिकार में, विभिन्न शाखाओं से संबंधित कई उत्तराधिकारियों को उनकी शाखा को दी गई संपत्ति का हिस्सा पूरी तरह से मिलता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्तराधिकार में, संपत्ति का हिस्सा शाखा के लोगों को समान रूप से दिया जाता है।

क्या होता है जब दो या दो से अधिक उत्तराधिकारी एक साथ एक श्रेणी में होते हैं?

जब दो या दो से अधिक उत्तराधिकारी साथ में एक मृतक की संपत्ति के हकदार होते हैं और एक निर्वसीयत की संपत्ति को एक साथ प्राप्त करते हैं, तो वे संपत्ति को प्रति व्यक्ति के अनुसार विरासत में लेते हैं, न कि प्रति स्ट्राइप्स के अनुसार और सामान्य रूप से साथ के रूप में भी (धारा 19)।

एक साथ मृत्यु के मामले में क्या माना जाता है?

धारा 21 के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां दो लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है और यह अस्पष्टता होता है कि कौन किससे पहले मरा था, तब यह माना जाता है कि दोनों के बीच का छोटा व्यक्ति, दूसरे बड़े व्यक्ति से बच गया और उसकी मौत उसके बाद हुई है।

संदर्भ

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here