माल विक्रय अधिनियम 1930 का परिभाषा खंड

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Sale of Goods Act

यह लेख विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली की Neha Mallik द्वारा लिखा गया है। यह लेख माल विक्रय अधिनियम (सेल्स ऑफ़ गुड एक्ट ), 1930 के परिभाषा खंड में महत्वपूर्ण शब्दों पर प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Nisha के द्वारा किया गया है। 

परिचय

लगभग हर तरह के व्यवसाय में वस्तुओं की विक्रय या खरीद सबसे अधिक बार होने वाला लेन-देन है। समय-समय पर, व्यवसायी माल के विक्रय और खरीद में शामिल होते हैं और विक्रय के अनुबंध में प्रवेश करते हैं। ये अनुबंध माल विक्रय अधिनियम, 1930 द्वारा शासित होते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह एक कानूनी पेशेवर हो या एक आम आदमी जो नियमित आधार पर विक्रय के लेन-देन का सौदा करता है, उसे माल विक्रय अधिनियम, 1930 की महत्वपूर्ण शर्तों की समझ होनी चाहिए। इस लेख में, हम माल विक्रय अधिनियम, 1930 की कुछ सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों  पर चर्चा करेंगे। माल के विक्रय से संबंधित शब्दों  के बारे में समझने के लिए इस लेख को तुरंत पढ़ें।

महत्वपूर्ण शब्द: माल बिक्री अधिनियम, 1930 

क्रेता (बायर) और विक्रेता (सेलर)

क्रेता [धारा 2(1)]

अधिनियम की धारा 2(1) के तहत ‘क्रेता’ की परिभाषा दी गई है। यह क्रेता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो या तो कुछ वस्तुओं को खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है। विक्रय के अनुबंध में, क्रेता अनुबंध के पक्षों में से एक है।

विक्रेता [धारा 2(13)]

इसके विपरीत, अधिनियम ‘विक्रेता’ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो धारा 2(13) के तहत विशेष वस्तुओं को या तो बेचता है या बेचने के लिए सहमत होता है। विक्रेता अनुबंध के लिए दूसरा पक्ष बन जाता है। विक्रय के अनुबंध में प्रवेश करने के लिए दोनों पक्षों यानी क्रेता और विक्रेता का अस्तित्व होना चाहिए।

उपरोक्त दो धाराओं के संयुक्त पठन से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि अधिनियम के तहत क्रेता या विक्रेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, वास्तव में माल को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करना आवश्यक नहीं है। यहां तक कि अगर आप माल खरीदने या बेचने के लिए सहमत हैं या वादा करते हैं तो आपको अधिनियम के अनुसार एक क्रेता  या विक्रेता के रूप में माना और पहचाना जाएगा।

माल [धारा 2(7)]

माल शब्द का शब्दकोश अर्थ व्यापार करना या कब्ज़ा है। विक्रय के अनुबंध में “माल” शब्द महत्वपूर्ण खंडों में से एक है।

अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार, “माल” में शामिल हैं-

  • कार्रवाई योग्य दावों और धन को छोड़कर कोई भी चल संपत्ति;
  • स्टॉक और शेयर;
  • बढ़ती फसलें, खड़ी इमारती लकड़ी, घास;
  • ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी हैं या जमीन का हिस्सा हैं, जिसे विक्रय से पहले जमीन से अलग करने पर सहमति हुई है। यह महाराष्ट्र राज्य बनाम चंपालाल किशनलाल मोहता में आयोजित किया गया है कि जो चीजें जमीन से जुड़ी हैं वे विक्रय के अनुबंध की विषय वस्तु हैं यदि उन्हें विक्रय से पहले अलग कर दिया जाता है।

उदाहरण के लिए: एक रिसॉर्ट समेकित (कंसोलिडेट) शुल्क पर भोजन के साथ रहने की पेशकश कर रहा था। यदि ग्राहक भोजन नहीं लेते हैं, तो भोजन पर छूट की अनुमति नहीं है क्योंकि अधिनियम के अनुसार भोजन की आपूर्ति “माल” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है।

उपरोक्त परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिनियम केवल माल के विक्रय अर्थात चल संपत्ति से संबंधित है। दूसरी ओर अचल संपत्ति का विक्रय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 द्वारा शासित होता है। यह नोट किया जाता है कि कार्रवाई योग्य दावों और धन को परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। कार्रवाई योग्य दावे वे दावे या ऋण हैं जिनके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: रिफंड की वसूली कार्रवाई योग्य दावा है और उपरोक्त परिभाषा के दायरे में शामिल नहीं है। इसके अलावा, माल को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इनको नीचे देखें।

माल के प्रकार

व्यापार कानून के संदर्भ में माल  का वर्गीकरण समझने में काफी पेचीदा हो सकता है। अधिनियम की धारा 6 माल के प्रकारों का वर्णन करती है। माल को मौजूदा माल, भविष्य का माल और आकस्मिक (कन्टिजेन्ट ) माल  में वर्गीकृत किया गया है। आइए तीनों का संक्षेप में अध्ययन करें।

मौजूदा माल 

यदि माल अनुबंध के समय भौतिक रूप से मौजूद है और विक्रय के अनुबंध के निर्माण के दौरान कानूनी कब्जे में है या विक्रेता के स्वामित्व में है, तो उसे मौजूदा माल कहा जाता है। मौजूदा माल को आगे निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है:

  • “विशिष्ट (स्पेसिफिक) माल” [धारा 2(14)]: अधिनियम की धारा 2(14) के संदर्भ में, जिन माल  की विशेष रूप से पहचान की जाती है और अनुबंध के गठन के समय स्थानांतरित करने पर सहमति होती है, उन्हें विशिष्ट माल कहा जाता है।

उदाहरण- HP एक विशेष मॉडल नंबर का अपना एचपी लैपटॉप बेचना चाहता है और उसका विज्ञापन करता है। B  लैपटॉप खरीदने के लिए सहमत है। दोनों ने विक्रय के अनुबंध में प्रवेश किया। यहाँ लैपटॉप एक विशिष्ट माल  है।

  • निर्धारित माल- अधिनियम निर्धारित माल को परिभाषित नहीं करता है लेकिन न्यायिक व्याख्या द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्धारित माल उसे कहा जाता है जिसमें माल के कुछ या पूरे हिस्से की पहचान की जाती है और अनुबंध के उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता है। ऐसे माल विशेष रूप से विक्रय के लिए रखे जाते हैं।
  • अनिर्धारित माल- जिन वस्तुओं को बेचने के लिए विशेष रूप से पहचाना नहीं गया है, उन्हें अनिर्धारित माल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, 1000 क्विंटल गेहूं में से, विक्रेता 500 क्विंटल बेचने के लिए तैयार होता है। यहां माल निर्दिष्ट नहीं हैं। विक्रेता को थोक में से चुनने की स्वतंत्रता है।

भविष्य का माल [धारा 2(6)]

माल जो अस्तित्व में नहीं है और विक्रय के अनुबंध में प्रवेश करने के बाद विक्रेता द्वारा निर्मित या उत्पादित या अधिग्रहित (अक्वायर्ड) किया जाता है, उसे भविष्य के माल के रूप में माना जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुबंधों को बेचने के लिए केवल एक समझौता हो सकता है क्योंकि भविष्य के सामानों के संबंध में कोई वास्तविक विक्रय नहीं हो सकती है। इसे माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(6) के तहत परिभाषित किया गया है।

उदाहरण – अमित कुर्सियों का निर्माता है। श्याम ने अमित को विशिष्ट डिजाइन की कुर्सियों की 200 इकाइयां बनाने का आदेश दिया और उन्होंने इसके लिए एक समझौता किया। यह भविष्य के माल के संबंध में विक्रय है।

भारत संघ बनाम के.जी. खोसला एंड कंपनी लिमिटेड, में अनुबंध में उल्लिखित विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) के अनुसार माल का निर्माण किया गया था। इसलिए, माल अधिनियम की धारा 2(6) के अर्थ में “भविष्य का माल” हैं।

आकस्मिक माल [धारा 6(2)]

धारा 6(2) के अनुसार, कुछमाल  का विक्रय जो कुछ घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है, आकस्मिकमाल  कहलाते है। उदाहरण के लिए, ‘A’ ने ‘B’  के कुछ मालो  को किसी विशेष तिथि पर बेचने पर सहमति व्यक्त की है, यदि पूर्व निर्माता से उक्त तिथि से पहले माल प्राप्त करता है। यह समझौता आकस्मिकताओं पर आधारित होता है, इसलिए ऐसी वस्तुओं को आकस्मिक माल कहा जाता है।

सुपुर्दगी (डिलीवरी ) [धारा 2(2)]

माल की सुपुर्दगी से हमारा मतलब है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल के कब्जे का स्वैच्छिक हस्तांतरण। कब्जे का हस्तांतरण संपूर्ण सुपुर्दगी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को माल दिया गया है वह क्रेता ही हो, वह क्रेता द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड)कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। सुपुर्दगी शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(2) के तहत परिभाषित की गई है।

सुपुर्दगी के प्रकार

माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अनुसार माल की सुपुर्दगी के विभिन्न रूप हैं:

वास्तविक सुपुर्दगी

वास्तविकसुपुर्दगी तब होती है जब माल भौतिक रूप से क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। उदाहरण के लिए कहें, फर्नीचर के विक्रेता A  ने ऑर्डर किए गए फर्नीचर को B को सौंप दिया, मामला माल की वास्तविक सुपुर्दगी का है।

रचनात्मक सुपुर्दगी 

रचनात्मक सुपुर्दगी के मामले में, माल के कब्जे या हिरासत में बदलाव के बिना माल का हस्तांतरण किया जा सकता है। पावती (एक्नोलेजमेन्ट)  और अटर्नी को रचनात्मक सुपुर्दगी कहा जा सकता है।

रचनात्मक सुपुर्दगी  निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित हो सकता है:

  • जिसमें विक्रेता बेचे गए माल को अमानतदार (बेली) के रूप में रखने के लिए सहमत होता है।
  • जिसमें क्रेता, जो विक्रेता के अमानतदार के रूप में माल के वास्तविक कब्जे में है, विक्रय के बाद माल को अपने रूप में रखता है।
  • जहां कोई तीसरा पक्ष जैसे ट्रांसपोर्टर या एजेंट, क्रेता के लिए माल रखने के लिए सहमत होता है।

प्रतीकात्मक सुपुर्दगी 

प्रतीकात्मक सुपुर्दगी वहां की जाती है जहां माल भारी होता है और क्रेता को भौतिक रूप से माल सौंपना मुश्किल होता है। इस स्थिति में, यह संकेत या प्रतीक देकर कि माल क्रेता के कब्जे में है, सुपुर्दगी की जाती है। उदाहरण के लिए, जहां माल रखा जाता है, वहां गोदाम की चाबियों की सुपुर्दगी प्रतीकात्मक सुपुर्दगी मानी जाती है। क्रेता को सुपुर्दगी माल रखने का हकदार बनाने के लिए बिल ऑफ लेडिंग जैसा एक दस्तावेज दिया जाना चाहिए।

माल के शीर्षक  के दस्तावेज़ [धारा 2(4)]

धारा 2(4) के अनुसार, हम यह मान सकते हैं कि माल के शीर्षक के दस्तावेज़ में लेंडिग  बिल, डॉक-वारंट, वेयरहाउस कीपर का प्रमाणपत्र, रेलवे रसीद, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट दस्तावेज़, माल की सुपुर्दगी के लिए वारंट या ऑर्डर शामिल है। इसमें कोई भी अन्य दस्तावेज़ भी शामिल है जिनका व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाता है जो माल के कब्जे या नियंत्रण को साबित करता है या जो माल को स्थानांतरित करने या प्राप्त करने के लिए मालिक के अधिकार को साबित करता है। दस्तावेज़ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक बहुत ही अनिवार्य दस्तावेज़ है जिसके बिना कोई भी अदालत में कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है।

गलती [धारा 2(5)]

माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2(5) के तहत किसी भी गलत कार्य या चूक को “गलती” माना जाता है।

वाण्जियिक अभिकर्ता (मर्केंटाइल एजेंट) [धारा 2(9)]

अधिनियम की धारा 2(9) के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार, वाण्जियिक अभिकर्ता वह व्यक्ति है जिसके पास दिए गए अनुबंध के तहत माल बेचने या माल भेजने का अधिकार है। अभिकर्ता क्रेता या विक्रेता की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है। अधिकृत होने पर एक अभिकर्ता माल की सुरक्षा पर भी धन जुटा सकता है। उदाहरण में अभिकर्ता, नीलामकर्ता, दलाल, डीलर आदि शामिल हैं।

मूल्य [धारा 2(10)]

अधिनियम की धारा 2(10) के अनुसार, माल के विक्रय के लिए प्रतिफल मूल्य कहलाता है। मूल्य वह धन है जो क्रेता द्वारा भुगतान किया जाता है या भुगतान करने का वादा किया जाता है या क्रेता द्वारा विक्रेता को अधिकृत किया जाता है। नीचे विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा मूल्य निर्धारित किया जा सकता है:

  • पक्ष पारस्परिक रूप से विक्रय के अनुबंध में माल का मूल्य तय करते हैं। एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग में, यह देखा गया है कि सुपुर्दगी की तारीख पर प्रचलित मूल्य क्रेता द्वारा भुगतान किया जाने वाला मूल्य होगा। इसके बाद, विक्रेता ने माल के लिए सुपुर्दगी नोट जारी किया लेकिन बिना किसी वैध कारण के सुपुर्दगी में देरी की। विक्रेता ने बढ़े हुए मूल्य की मांग की जो विलंबित सुपुर्दगी के कारण हुई। यह माना गया कि विक्रेता की गलती थी इसलिए वह क्रेता को बढ़े हुए मूल्य का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था।
  • भविष्य में इसे ठीक करने के लिए छोड़ा जा सकता है।
  • यहपक्षों  के बीच व्यवहार के दौरान निर्धारित किया जा सकता है।

संपत्ति [धारा 2(11)]

अधिनियम की धारा 2(11) के अनुसार, संपत्ति का अर्थ आम तौर पर शीर्षक या माल के स्वामित्व के अधिकार से है। विक्रय की प्रक्रिया में, स्वामित्व का हस्तांतरण होता है या हम कह सकते हैं कि एक पक्ष  से दूसरी पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण होता है।

माल की गुणवत्ता [धारा 2(12)]

उक्त अधिनियम की धारा 2(12) “माल की गुणवत्ता” की परिभाषा देती है। गुणवत्ता में वह स्थिति शामिल होती है जिसमें माल की सुपुर्दगी की उम्मीद या वादा किया जाता है। यह विक्रय के अनुबंध में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। यदि सुपुर्दग  माल की गुणवत्ता अनुबंध के अनुरूप नहीं है तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाता है।

दिवालिया (इन्सॉल्वेंट) [धारा 2(8)]

एक व्यक्ति जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में अपने कर्ज का भुगतान करना बंद कर देता है, या कानून की नजर में अपने बकाया कर्ज का भुगतान करने में भी असमर्थ होता है, उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। धारा 2(8) शब्द “दिवालिया” की परिभाषा बताता है। कानून एक दिवालिया व्यक्ति को कुछ अधिकार और कर्तव्य देता है।

निष्कर्ष

पूरे लेख के माध्यम से, मैंने माल विक्रय अधिनियम, 1930 के परिभाषा खंड की महत्वपूर्ण शब्दों  पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। उपरोक्त चर्चा निश्चित रूप से आपको अधिनियम में सरल लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों  को समझाने में मदद करेगी। निष्कर्ष निकालने के लिए, यह देखा जा सकता है कि इस लेख में कुछ शब्द एक सर्वोपरि संरचना निर्धारित करती हैं जिनका विक्रय के अनुबंध में शामिल होना आवश्यक है जैसे क्रेता , विक्रेता, सुपुर्दगी  का तरीका, माल की गुणवत्ता, आदि।

सन्दर्भ 

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