बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के लिए संधियाँ

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यह लेख Shriya Singh द्वारा लिखा गया है। यह लेख, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों (ट्रीटीज) के साथ-साथ दुनिया भर में बौद्धिक संपदा (इंटेलक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों को नियंत्रित करने वाली अवधारणाओं और सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा करता है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सभी संभावित अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों को शामिल किया गया है, जैसे- पेरिस सम्मेलन, बर्न सम्मेलन, जिनेवा सम्मेलन, बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट कानून संधि, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉपीराइट संधि, आदि के व्यापार-संबंधित पहलू, यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के सैद्धांतिक औचित्य के साथ-साथ संबंधित सिद्धांतों पर भी चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, बौद्धिक संपदा अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को उनके दिमाग के सृजन पर दिए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय विकास को चिह्नित करने के लिए बौद्धिक संपदा कानून के क्षेत्र में विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधियाँ हुई हैं। 

यद्यपि बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा एक हालिया अवधारणा की तरह लगती है, लेकिन इसका पता शुरुआती दिनों से लगाया जा सकता है जब अधिकांश लेखन पत्तियों और चर्मपत्रों (पार्चमेंट्स) पर हुआ करते थे और कॉपीराइट सुरक्षा के संदर्भ में सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की गई और मुद्रण अधिकारों की सुरक्षा की शुरुआत हुई और बाद में सेंसरशिप कीl अंततः ऐनी के क़ानून को पारित किया गया जिसने लेखकों के अधिकारों को मान्यता दी। 

इसी प्रकार, प्राचीन यूनानियों ने कलाकृतियों और मिट्टी के बर्तनों के स्रोत को इंगित करने के लिए ज्यादातर कुछ प्रकार के प्रतीकों और चिह्नों का उपयोग किया था। कुछ प्रतीकों का उपयोग हमने तलवारों पर भी विभेदन के लिए किया। ट्रेडमार्क में वृद्धि के साथ अंततः व्यापार/माल, निर्माताओं के साथ जुड़ गए। जब ऐसे चिन्हों और प्रतीकों के उल्लंघन के बहुत सारे मामले प्रकाश में आने लगे तो इसके विनियमन (रेगुलेशन) की आवश्यकता पैदा हुई और बाद में व्यापारिक चिह्न अधिनियम 1862 पेश किया गया और इसने व्यापारियों को चिन्ह के मालिक को धोखा देने के आधार पर कार्रवाई करने की अनुमति दी। 

एक और बौद्धिक संपदा अधिकार जिसका पता बहुत पहले लगाया जा सकता है वह है पेटेंट कानून। सहकारी समितियों की प्रणाली सबसे पहले में से एक है जिसने सहकारी समितियों को एक निश्चित मात्रा में एकाधिकार प्रदान किया और फिर बाद में एकाधिकार का क़ानून पेश किया गया। 

इसके अलावा, विकसित होते समाज और प्रौद्योगिकी के साथ, लोग नवीनीकरण के साथ-साथ ऐसे नवीनीकरण के दुरुपयोग के मामले में अधिक रचनात्मक हो गए हैं, जिसके कारण बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में एक सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) विनियमन की आवश्यकता हुई है।

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ये सम्मेलन सौ साल से अधिक पुराने हैं, फिर भी वे बौद्धिक संपदा अधिकारों की वर्तमान स्थिति के अंतर्राष्ट्रीय आयामों (डाइमेंशंस) के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

ये अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन कुछ सामान्य तत्वों से युक्त सुरक्षा का एक व्यापक ढांचा बनाकर बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी देश के भीतर बौद्धिक संपदा अधिकारों के आचरण का प्राथमिक विनियमन राष्ट्रीय कानून से उत्पन्न होता है। हालाँकि, इन राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों द्वारा बनाए गए दायित्वों से आकार लेते हैं।

आइए उन पर विस्तार से चर्चा करें।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

बौद्धिक संपदा, अमूर्त (इंटेंजिबल) संपत्ति होने के नाते, मानव मस्तिष्क के सृजन को इंगित करती है। मानव मस्तिष्क के निर्माण में मुख्य रूप से आविष्कार और साहित्यिक (लिटरेरी) और कलात्मक कार्य शामिल हैं, जिनमें वाणिज्य (कॉमर्स) में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम, चित्र और डिज़ाइन शामिल हैं। 

बौद्धिक संपदा अधिकार के तीन घटक हैं – 

  • इसका संबंध मानव मस्तिष्क की बुद्धि से है, जो नई और अनोखी है।
  • यह एक अमूर्त वस्तु है जिसे संरक्षित किया जाता है। संपत्ति के किसी भी अन्य रूप और बौद्धिक संपदा के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि बौद्धिक संपदा अमूर्त है और भौतिक मापदंडों के माध्यम से परिभाषित या पहचाने जाने योग्य नहीं है।
  • विचार अपने आप में सुरक्षित नहीं है। विचार को बौद्धिक संपदा के रूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही इसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। 

बौद्धिक संपदा का अर्थ और दायरा, समय के साथ विकसित हो रहा है और इस प्रकार इसके चार अलग और विशिष्ट प्रकारों, अर्थात् पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और व्यापार रहस्यों के अलावा बौद्धिक संपदा के नए रूपों को शामिल करने से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में भौगोलिक संकेत की सुरक्षा, पौधों की किस्मों की सुरक्षा, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और एकीकृत (इंटीग्रेटेड) सर्किट की सुरक्षा और अज्ञात जानकारी को बौद्धिक संपदा अधिकार के दायरे में शामिल किया गया है। 

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा शासन के सिद्धांत

औद्योगिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पेरिस सम्मेलन, 1883, जिसे आमतौर पर पेरिस सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के सिद्धांतों ने आकार लेना शुरू किया था। इसके बाद साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए सम्मेलन, 1886 जिसे बर्न सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, का आयोजन किया गया। 

उपर्युक्त दोनों सम्मेलनों पर वार्ता (नेगोशिएशन) की गई और वर्षों के दौरान पुन: बातचीत के साथ-साथ संशोधन भी किया गया, और उन्हें अंततः उरुग्वे दौर की वार्ता 1986 से 1994 तक, जो 1 जनवरी 1995 से लागू हुई,के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) में शामिल किया गया और उन्नत किया गया। आइए प्रत्येक सम्मेलन को विस्तार से समझें।

पेरिस सम्मेलन, 1883

पेरिस सम्मेलन में सभी प्रकार की औद्योगिक संपत्ति शामिल है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, उपयोगिता मॉडल, भौगोलिक संकेत, सेवा चिह्न, व्यापार नाम और अनुचित प्रतिस्पर्धा की रोकथाम।

पेरिस सम्मेलन दो लक्ष्यों के साथ बनाया गया था, जो निम्नलिखित हैं- 

  • सबसे पहले, 81 पेटेंट आवेदनों को प्रकाशित करके और राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन जमा करने से पहले अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेकर पेटेंट संरक्षण पात्रता की अप्रत्याशित (अनफोरसीन) हानि को रोकना; और 
  • दूसरा, कुछ हद तक, विभिन्न देशों के विभिन्न पेटेंट कानूनों में सामंजस्य (हार्मनी) स्थापित करना।

पेरिस सम्मेलन के मूल प्रावधानों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- 

  1. राष्ट्रीय व्यवहार- सम्मेलन के नियमों और शर्तों के अनुसार, प्रत्येक सचिव राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके देश के नागरिकों और अन्य अनुबंधित राज्यों के नागरिकों को औद्योगिक संपत्ति के संबंध में समान स्तर की सुरक्षा मिले। गैर-अनुबंधित राज्यों के नागरिक सम्मेलन के तहत उसी तरह से राष्ट्रीय उपचार के हकदार होंगे जैसे कि अपने राज्य में, यदि वे अनुबंधित राज्य में रहते हैं या वहां वैध और कामकाजी औद्योगिक या वाणिज्यिक उपस्थिति रखते हैं।
  2. प्राथमिकता अधिकार- इसके दायरे में औद्योगिक खाका (डिजाइन), ट्रेडमार्क और उपयोगिता मॉडल शामिल हैं। यह अधिकार धारक को मानक प्रारंभिक आवेदन के आधार पर एक निश्चित समय के भीतर किसी भी अन्य अनुबंधित राज्य में सुरक्षा के लिए आवेदन दायर करने की क्षमता देता है, यानी औद्योगिक खाका और ट्रेडमार्क के लिए 6 महीने और पेटेंट और उपयोगिता मॉडल के लिए 12 महीने। यह अनुबंधित राज्यों में से एक में दायर किया जा सकता है। यह माना जाएगा कि ये अतिरिक्त आवेदन उसी दिन दायर किए गए थे जिस दिन पहला आवेदन था। इसे अन्यथा कहने का मतलब है कि वे पहले से संकेतित अवधि के दौरान उसी आविष्कार, उपयोगिता मॉडल, ट्रेडमार्क या औद्योगिक खाको के लिए तीसरे पक्ष द्वारा दायर किसी भी आवेदन को रद्द कर देंगे।

बाद के आवेदन किसी भी बाद की घटना से प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें किसी आविष्कार का प्रकाशन या औद्योगिक खाका या चिह्न वाली वस्तुओं की बिक्री शामिल है, क्योंकि उनकी नींव मूल आवेदान में है।

  1. सामान्य नियम- वे इस प्रकार हैं:
  • पेटेंट – विभिन्न अनुबंधित राज्यों में एक ही आविष्कार के लिए जारी किए गए पेटेंट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। किसी भी अनुबंधित राज्य में एक पेटेंट को इस आधार पर अस्वीकार, रद्द या समाप्त नहीं किया जा सकता है कि ऐसा पहले से ही किसी अन्य अनुबंधित राज्य में हो चुका है, और एक अनुबंधित राज्य में पेटेंट देना अन्य अनुबंधित राज्यों को भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है। किसी पेटेंट को देने से इनकार करना या पेटेंट को इस आधार पर अमान्य करना कि उत्पाद की बिक्री या पेटेंट तकनीक का उपयोग करके बनाए गए उत्पाद की बिक्री राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंधों या सीमाओं के अधीन है, इसकी अनुमति नहीं है।
  • चिह्न- चिह्न के लिए दाखिल करने और पंजीकरण की आवश्यकताएं प्रत्येक अनुबंधित राज्य में स्थानीय कानून द्वारा शासित होती हैं और पेरिस सम्मेलन द्वारा शासित नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप, किसी भी अनुबंधित राज्य के नागरिक द्वारा आगे बढ़ाए गए किसी पंजीकरण या किसी चिह्न के पंजीकरण के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार या अमान्य नहीं किया जा सकता है कि मूल देश में आवेदन, पंजीकरण या नवीनीकरण अप्रभावित था।
  • पंजीकरण- एक अनुबंधित राज्य में ट्रेडमार्क का पंजीकरण मूल स्थान सहित अन्य देशों में किसी भी संभावित पंजीकरण से असंबंधित है।
  • औद्योगिक खाका- प्रत्येक अनुबंधित राज्य को औद्योगिक खाको को संरक्षित करना आवश्यक है, और सुरक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि खाका वाले उत्पाद वहां उत्पादित नहीं किए गए थे। 
  • व्यापार नाम- व्यापार नाम को प्रत्येक अनुबंधित राज्य में नाम दाखिल करने या पंजीकृत करने की आवश्यकता के बिना संरक्षित किया जाना चाहिए।
  • स्रोत का एक संकेत- प्रत्येक अनुबंधित राज्य को वस्तुओं की उत्पत्ति या उनके निर्माता या व्यापारी की पहचान के संबंध में गलत बयानी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
  • अनुचित प्रतिस्पर्धा- प्रत्येक अनुबंधित राज्य अनुचित प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा।

बर्न सम्मेलन, 1886

साहित्यिक चोरी (पाइरेसी) में वृद्धि के कारण उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान राज्यों को बौद्धिक संपदा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना में अधिक रुचि होने लगी। साहित्यिक लुटेरे किसी और के विचारों को अपने विचारों के रूप में ग़लत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस तरह के सहयोग की इच्छा प्रारंभ में द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से प्रकट हुई। अधिकांश देश के कॉपीराइट कानून 1886 में केवल कुछ दशक पुराने थे। एकमात्र सुरक्षा जो प्रदान की गई थी वह एकाधिकार द्वारा प्रदान की गई थी, या विशिष्ट कार्यों के प्रकाशन के लिए दिए गए विशेषाधिकार थे।

1886 में पहली बार आठ देशों ने बर्न सम्मेलन की पुष्टि की, अर्थात्- बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और यूनाइटेड किंगडम। भारत अप्रैल 1928 से बर्न सम्मेलन का सदस्य रहा है।

बर्न सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन की तरह, राष्ट्रीय उपचार के विचार पर आधारित था और इसमें बुनियादी अधिकारों का एक समूह निर्धारित किया गया था जिसे सभी देशों को बनाए रखना था। वैश्विक बौद्धिक संपदा सहयोग का बहुपक्षीय युग पेरिस और बर्न सम्मेलनों के साथ शुरू हुआ।

बर्न सम्मेलन लेखकों के अधिकारों के साथ-साथ कार्यों के संरक्षण को भी शामिल करता है। यह संधि नीचे उल्लिखित मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें कई प्रावधान शामिल हैं जो प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के न्यूनतम स्तर को निर्दिष्ट करते हैं, साथ ही उन असाधारण उपायों को भी निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें विकासशील देश लागू कर सकते हैं। 

प्रतिष्ठापित सिद्धांत

वे सिद्धांत जो 1886 के बर्न सम्मेलन में प्रतिष्ठापित हुए और आज बौद्धिक संपदा कानूनों का आधार बनते हैं, वे हैं- 

  • राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत- राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत के अनुसार, अन्य सदस्य देशों के लोगों को अपने देश के लोगों के समान जो उपचार प्रदान किया जाता है, उससे कम अनुकूल उपचार नहीं होता है। यह सिद्धांत दर (टैरिफ) और व्यापार से संबंधित सामान्य समझौतों में बहुत अधिक निहित है। यह विश्व व्यापार संगठन संरचना के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। 

ऐसे लेखकों के काम जो ऐसे राज्यों के नागरिक हैं, या ऐसे राज्यों में पहली बार प्रकाशित किए गए कार्यों को प्रत्येक अन्य अनुबंधित राज्यों में वही सुरक्षा दी जानी चाहिए जो अन्य अनुबंधित राज्य अपने नागरिकों के कार्यों को प्रदान करते हैं। 

  • स्वचालित (ऑटोमैटिक) सुरक्षा का सिद्धांत- स्वचालित सुरक्षा का सिद्धांत बिना शर्त सुरक्षा प्रदान करता है जिसके लिए सभी सदस्य देशों में किसी भी औपचारिकता के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती है।
  • सुरक्षा की स्वतंत्रता का सिद्धांत- यह सिद्धांत विशेष रूप से कॉपीराइट सुरक्षा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण प्रदान करता है, भले ही सुरक्षा मूल देश में दी गई हो या नहीं। 

सम्मेलन के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है, भले ही उस देश में सुरक्षा हो या नहीं जहां कार्य बनाया गया था। हालाँकि, यदि कोई अनुबंधित राज्य सम्मेलन द्वारा अपेक्षित न्यूनतम अवधि से अधिक लंबी अवधि की सुरक्षा प्रदान करता है और कार्य मूल स्थान पर अपनी सुरक्षा खो देता है, तो सुरक्षा वापस ली जा सकती है।

जिन कार्यों और अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, साथ ही सुरक्षा की अवधि, वह सुरक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं द्वारा संबोधित की जाती है। साहित्यिक, वैज्ञानिक और रचनात्मक क्षेत्रों में प्रत्येक उत्पादन को संरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी तरह से व्यक्त किया गया हो।

  • न्यूनतम मानक सुरक्षा का सिद्धांत- यह सिद्धांत मूल कार्यों और संरक्षित किये जाने वाले अधिकारों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, कॉपीराइट के लिए, संरक्षित विभिन्न अधिकार लेनदेन, अनुकूलन और कार्य की व्यवस्था, सार्वजनिक प्रदर्शन, उद्धरण (साईटेशन), संचार, प्रसारण, पुनरुत्पादन और ऑडियो-विजुअल कार्यों का आधार हैं।
  • लेखकों के नैतिक अधिकारों का सिद्धांत – सम्मेलन नैतिकता से संबंधित अधिकारों, अर्थात् “नैतिक अधिकारों” को भी स्थापित करता है। नैतिक अधिकारों में किसी कार्य के लेखकत्व (ऑथरशिप) का दावा करने का अधिकार और साथ ही कार्य में किसी भी परिवर्तन, विकृति, विरूपण (डिफॉर्मेशन) या संशोधन पर आपत्ति करने का अधिकार शामिल है। इसमें ऐसे अपमानजनक कार्यों के विरुद्ध अधिकार भी शामिल है जो लेखक के सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होंगे।

अनुमति के विशेष अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं, जो किसी भी अनुमेय आरक्षण, प्रतिबंध या अपवाद के अधीन हैं: 

  • अनुवाद करने का अधिकार;
  • कार्य को अनुकूलित करने और व्यवस्थित करने का अधिकार;
  • सार्वजनिक रूप से संगीतमय, नाट्य (थिएट्रिकल) और नाटकीय-संगीतमय कार्य करने का अधिकार;
  • सार्वजनिक रूप से साहित्यिक पाठन करने की स्वतंत्रता;
  • ऐसे कार्यों के प्रदर्शन को प्रचारित करने में सक्षम होना;
  • प्रसारण का विशेषाधिकार; और
  • किसी भी तरह या रूप में प्रतियां बनाने की स्वतंत्रता, एक अनुबंधित राज्य के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमति के बिना प्रतियों की अनुमति देने की क्षमता के साथ, जब तक कि वे काम के नियमित शोषण में हस्तक्षेप नहीं करते हैं या लेखक के वैध हितों को गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं; और एक अनुबंधित राज्य को संगीत ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए उचित मुआवजे का अधिकार देने की क्षमता।

मैड्रिड समझौता

1891 में, मार्क्स के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड समझौता और 1989 का प्रोटोकॉल संपन्न हुआ। इसे मैड्रिड, स्पेन में अपनाया गया था। जब यह कहा गया था तब इसमें एक पक्ष के रूप में 55 सदस्य थे, जो वर्तमान में 114 सदस्यों तक पहुंच गए हैं। एक अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्राप्त करके जो सभी निर्दिष्ट अनुबंध दलों में मान्य है, यह प्रक्रिया विभिन्न देशों में एक चिह्न की सुरक्षा को सक्षम बनाती है। यह समझौता उन मामलों और तरीकों के बारे में प्रावधान करता है जिसमें स्रोत के गलत या भ्रामक संकेत वाले माल के मामले में जब्ती का अनुरोध किया जा सकता है और प्रभावित किया जा सकता है। यह किसी भी सामान की बिक्री, प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेशकश (ऑफरिंग) के संबंध में, सामान के स्रोत के बारे में जनता को धोखा देने में सक्षम प्रचार की प्रकृति के सभी संकेतों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। हालाँकि, समझौता किसी संघ, शासी निकाय या बजट की स्थापना का प्रावधान नहीं करता है।

मैड्रिड समझौते में ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन

स्थापना, अधिवास (डोमिसाइल), या राष्ट्रीयता द्वारा समझौते या प्रोटोकॉल के लिए एक अनुबंध पक्ष से संबद्धता (एफिलिएशन) वाला एक प्राकृतिक व्यक्ति या कानूनी इकाई केवल एक चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आवेदन जमा कर सकती है।

केवल वे चिह्न जो अनुबंध करने वाले सदस्य देश के ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, जिसके साथ आवेदक के पास आवश्यक संधियां हैं, जिन्हें ‘मूल कार्यालय’ कहा जाता है, वह अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों का विषय बनने के लिए पात्र हैं। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय आवेदन केवल उन मामलों में मूल कार्यालय को प्रस्तुत पंजीकरण आवेदन पर आधारित हो सकता है जहां सभी पदनाम प्रोटोकॉल के अनुसार लागू किए जाते हैं। 

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के विदेशी ब्यूरो को मूल कार्यालय के माध्यम से एक विदेशी आवेदन प्राप्त करना होगा।

एक या अधिक अनुबंधित पक्ष जिनमें सुरक्षा वांछित है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आवेदन में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए,बाद में और भी पदनाम बनाए जा सकते हैं। केवल उन अनुबंधित पक्षों का नाम लिया जा सकता है जो उसी संधि पर हस्ताक्षरकर्ता हैं जिस अनुबंधित पक्ष का कार्यालय मूल कार्यालय के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो यह देखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त करने के बाद एक परीक्षा आयोजित करता है कि क्या यह समझौते, प्रोटोकॉल और इसके सामान्य विनियमों का अनुपालन करता है।

एक अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण, अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की तारीख से, प्रत्येक नामित अनुबंध पक्ष के लिए समान परिणाम होता है जैसे कि चिह्न सीधे उस अनुबंध पार्टी के कार्यालय में पंजीकृत किया गया था।

हेग समझौता 

औद्योगिक खाकों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में हेग समझौता, 1925, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को एक एकल आवेदन जमा करके, आवेदकों को एक औद्योगिक खाका पंजीकृत करने की अनुमति देता है। यह खाका मालिकों को न्यूनतम संभव औपचारिकताओं के साथ कई देशों या क्षेत्रों में अपने खाकों की सुरक्षा करने की अनुमति देता है। चूंकि बाद के परिवर्तनों को अभिलिखित (रिकॉर्ड) किया जा सकता है और दुनिया भर में पंजीकरण को एक ही प्रक्रियात्मक चरण में नवीनीकृत किया जा सकता है, हेग समझौता औद्योगिक खाका पंजीकरण के प्रबंधन को भी आसान बनाता है।

नाइस समझौता

ट्रेडमार्क और सेवा चिह्नों को पंजीकृत करने के प्रयोजनों के लिए माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण से संबंधित नाइस समझौते द्वारा उत्पादों और सेवाओं का एक वर्गीकरण, मार्क्स के पंजीकरण (1957) के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अनुबंध करने वाले राज्यों के ट्रेडमार्क कार्यालयों को प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में आधिकारिक दस्तावेजों और प्रकाशनों में वर्गीकरण के उन वर्गों की संख्या शामिल करने की आवश्यकता होती है जिनके लिए सामान या सेवाएँ पंजीकृत हैं। यह 45 वर्गों का प्रावधान करता है, जिनमें से वर्ग 1 से 34 वस्तुओं के लिए हैं और वर्ग 35 से 45 सेवाओं के लिए हैं। 1957 के समझौते के निष्कर्ष के बाद संशोधन किये गये। जिन राज्यों ने 1883 के औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन को मंजूरी दे दी है, वे समझौते में शामिल होने के पात्र हैं।

कार्य

नाइस समझौते से होने वाले प्रशासनिक लाभ इस प्रकार हैं-

  • यह खोज और निर्धारण को सरल बनाता है कि क्या अभिन्न (आइडेंटिकल) या समान उत्पादों या सेवाओं के संबंध में एक अभिन्न या समान चिह्न पहले पंजीकृत किया गया है या इसके लिए आवेदन किया गया है। 
  • यह बौद्धिक संपदा अधिकारियों को आवेदन किए गए प्रति वर्ग से शुल्क लेने की भी अनुमति देता है, जिससे शुल्क का दावा किए जा रहे एकाधिकार के लगभग आनुपातिक (प्रोपोशनल) होने की अनुमति मिलती है।
  • इसके अलावा, जब आवेदन क्षेत्राधिकार में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पुनः वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि अधिकांश क्षेत्राधिकारों ने इसे अपना लिया है; हालाँकि, विनिर्देश के निर्माण में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है।

लिस्बन समझौता, 1958

मूल अपीलीयों और उनके अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संरक्षण के लिए लिस्बन समझौता 1958 में लागू हुआ। इस समझौते के अनुसार, पंजीकृत अपीलों को हड़पने से या नकल करने से बचाया जाएगा, भले ही इसका अनुवाद में उपयोग किया गया हो या उसके बाद “भांति”, “प्रकार” या इसके जैसे शब्द हो, और इसे एक अनुबंधित राज्य में सामान्य नहीं माना जा सकता है जब तक कि यह अभी भी मूल देश में संरक्षित है।  

रोम सम्मेलन, 1961

तीन पड़ोसी अधिकारों को मान्यता देने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि रोम सम्मेलन थी, और जिन अधिकारों को इसने मान्यता दी, वे कलाकार के अधिकार, प्रसारण संगठन के अधिकार और फोनोग्राम उत्पादकों के अधिकार थे।

कलाकारों के अधिकार

कलाकारों को कुछ ऐसे कार्यों से सुरक्षा प्राप्त होती है जिन्हें उन्होंने अधिकृत नहीं किया है। इसमे निम्नलिखित शामिल है-

  • जनता के लिए लाइव प्रदर्शन का प्रसारण और उपलब्ध कराना;
  • लाइव प्रदर्शन तय करना; और 
  • यदि मूल निर्धारण कलाकार की अनुमति के बिना किया गया था या यदि पुनरुत्पादन उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए अनुमति दी गई थी, तो निर्धारण को पुन: प्रस्तुत करना।

प्रसारण संगठन के अधिकार

निम्नलिखित कुछ कार्य हैं जिनकी अनुमति देने या प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रसारण संगठनों के पास है- 

  • उनके प्रसारणों का पुनः प्रसारण;
  • उनके प्रसारण की फिक्सिंग;
  • ऐसे सुधारों का पुनरुत्पादन; और 
  • यदि ऐसा संचार उन स्थानों पर किया जाता है जहां जनता शुल्क देकर प्रवेश कर सकती है, तो उनके टेलीविजन प्रसारणों का जनता से संचार।

फ़ोनोग्राम उत्पादकों के अधिकार

फ़ोनोग्राम के निर्माताओं के पास अपने फ़ोनोग्राम की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिकृति (रिप्लिकेशन) की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने का अधिकार है। जब व्यावसायिक उपयोग के लिए जारी किया गया फोनोग्राम द्वितीयक उपयोग को जन्म देता है, तो उपयोगकर्ता द्वारा कलाकारों, फोनोग्राम निर्माताओं या दोनों को एक समान पारिश्रमिक (रिमूनरेशन) का भुगतान किया जाना चाहिए।

फ़ोनोग्राम और उसमें शामिल प्रदर्शनों के लिए, सुरक्षा कम से कम 20 साल की अवधि के अंत तक चलनी चाहिए, जिसकी गणना उस वर्ष के अंत से की जाती है जिसमें-

  1. उसे निर्धारण किया गया,
  2. उसका प्रदर्शन हुआ, और
  3. उसका प्रसारण हुआ।

रोम सम्मेलन निजी उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कानूनों में उपर्युक्त अधिकारों की सीमाओं और अपवादों की अनुमति देता है, वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग के संबंध में संक्षिप्त अंशों का उपयोग, एक प्रसारण संगठन द्वारा अपनी सुविधाओं का उपयोग करके और अपने स्वयं के प्रसारण के लिए अस्थायी निर्धारण, विशेष रूप से शिक्षण या वैज्ञानिक अनुसंधान और किसी भी अन्य स्थितियों के लिए उपयोग करें जहां राष्ट्रीय कानून साहित्यिक और कलात्मक कार्यों में कॉपीराइट के अपवाद की अनुमति देता है।

सम्मेलन ने इन पड़ोसी अधिकारों की सुरक्षा के बारे में न्यूनतम दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन वास्तव में इसने सुरक्षा प्रदान की। यह संकीर्ण दृष्टिकोण तब समाप्त हुआ जब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, 1996 हुई। समझौतों ने कई महत्वपूर्ण अधिकारों को निर्धारित किया, जिसमें बिक्री या स्वामित्व के अन्य हस्तांतरण या वाणिज्यिक किराये के माध्यम से फोनोग्राम पर दर्ज किए गए उनके प्रदर्शन की मूल और प्रतियों को जनता में वितरित करने का विशेष अधिकार और साथ ही एक समान भुगतान को विभाजित करने का अधिकार शामिल था। फोनोग्राम निर्माताओं को व्यावसायिक उद्देश्य या प्रसारण या सार्वजनिक संचार के किसी अन्य रूप के लिए उनके प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग के उपयोग के लिए। इसके अलावा, यह उन नैतिक अधिकारों की सुरक्षा को स्वीकार करता है जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कलाकारों को अखंडता और पितृत्व का अधिकार दिया गया था।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सम्मेलन

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सम्मेलन, जो संगठन को नियंत्रित करने वाले दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है, पर 14 जुलाई, 1967 को स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1970 में प्रभावी हुआ और 1979 में इसमें संशोधन किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन एक अंतर-सरकारी संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संगठनों की प्रणाली की विशेष एजेंसियों में 1974 में शामिल हुआ। 

डब्ल्यूआईपीओ

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रचार और संरक्षण में विशेषज्ञता रखती है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। यह वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके पोस्टर नवाचार आर्थिक विकास और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है या अनिवार्य करता है। 

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का प्राथमिक उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से बौद्धिक संपदा के उपयोग और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है जो नवाचार निवेश के साथ-साथ प्रौद्योगिकी उन्नति की सुविधा प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सबसे बड़ी विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, और इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य देश के लिए खुली है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का प्रबंधन करता है जो बौद्धिक संपदा से संबंधित हैं। यह स्वरूप दाखिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करता है, जिससे निवेशकों के साथ-साथ कंपनियों के लिए केवल एक ही एप्लिकेशन के साथ कई देशों में स्वरूप की सुरक्षा देखना आसान हो जाता है। 

इसकी मैड्रिड प्रणाली कई न्यायालयों में ट्रेडमार्क के पंजीकरण और प्रबंधन को सरल बनाती है। यह कॉपीराइट और अन्य संबंधित अधिकारों की सुरक्षा का भी समर्थन करता है। इसके अलावा, यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित बौद्धिक संपदा सूचना और क्षमता निर्माण से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है 

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दुनिया भर में बौद्धिक संपदा प्रवृत्तियों (ट्रेंड्स) और नीतियों पर अनुसंधान और विश्लेषण करता है और दुनिया भर में विभिन्न मूल्यवान अंतर्दृष्टि (इनसाइट्स) के साथ अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 

यह महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी की आवश्यकता के बिना पक्षों के बीच विवाद समाधान के रूप में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) और बिचवाई (मीडिएशन) सेवाएं प्रदान करता है। यह बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रबंधन में अपनी क्षमता का निर्माण करने के लिए देशों में विकास कार्यक्रम लाने की पहल करता है। यह संपूर्ण विश्व के विकास को ध्यान में रखते हुए आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित से विकासशील देशों में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को भी प्रोत्साहित करता है। 

यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक संरक्षण के लिए सुविधाओं में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का विकास

औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन क्रमशः विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संस्थापक दस्तावेज थे। दोनों सम्मेलनों के तहत एक “अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो” स्थापित किया जाना था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सम्मेलन के कारण, दोनों ब्यूरो को 1893 में मिला दिया गया और 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के लक्ष्य

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के दो मुख्य लक्ष्य हैं-

  1. दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को प्रोत्साहित करना; और 
  2. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा देखरेख की जाने वाली संधियों द्वारा स्थापित बौद्धिक संपदा संघों के बीच प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करना।

यूनियनों के प्रशासनिक कर्तव्यों को पूरा करने के अलावा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई गतिविधियों में संलग्न है, जैसे

  • नियामक गतिविधियाँ, जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए मानदंड और मानक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृक्षों का निर्माण शामिल है।
  • कार्यक्रम गतिविधियाँ, जिनमें बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में राज्यों को कानूनी और तकनीकी सहायता शामिल है,
  • अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और मानकीकरण गतिविधियाँ; और 
  • ट्रेडमार्क और औद्योगिक खाका पंजीकरण, साथ ही आविष्कारों पर पेटेंट के लिए विदेशी आवेदनों से संबंधित फाइलिंग और पंजीकरण सेवाएं। 

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में सदस्यता

कोई भी देश जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है वह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में शामिल होने के लिए पात्र है- 

  • संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी किसी विशेष एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सदस्य होना चाहिए,
  • अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क़ानून का एक पक्ष होना चाहिए; या
  • महासभा से निमंत्रण मिला होना चाहिए।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की सदस्यता उसके द्वारा प्रबंधित अन्य संधियों के संबंध में किसी पक्ष पर कोई कर्तव्य नहीं लगाती है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बनने के लिए, सम्मेलन में प्रवेश का एक दस्तावेज संगठन के महानिदेशक के पास दाखिल किया जाना चाहिए।

लोकार्नो समझौता

औद्योगिक खाकों के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली को 1968 में औद्योगिक खाकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने वाले लोकार्नो समझौते द्वारा परिभाषित किया गया है। अनुबंध करने वाले राज्य को वर्गीकरण के उन वर्गों और उप-वर्गों को निर्दिष्ट करना चाहिए जिनसे खाका वाले उत्पाद संबंधित हैं। औद्योगिक खाका प्रस्तुत करने या पंजीकरण करने पर कार्यालय जो भी प्रकाशन प्रदान करते हैं उनमें ऐसी जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। समझौते के तहत विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की गई है, और आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण को नियमित आधार पर अद्यतन करना उनका कर्तव्य है। वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी किया जाता है।

1979 में, 1968 के लोकार्नो समझौते को संशोधित किया गया। इस समझौते द्वारा गठित संघ में एक सभा होती है और इस सभा में संघ के प्रत्येक राज्य से एक-एक प्रतिनिधि होता है। सभा की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक संघ के वार्षिक कार्यक्रम और बजट को अपनाना है।

पेटेंट सहयोग संधि

1970 की पेटेंट सहयोग संधि के अनुसार, एक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन जमा करके, एक आविष्कार कई अलग-अलग देशों में एक साथ पेटेंट संरक्षण प्राप्त कर सकता है। एक आवेदन किसी भी नागरिक या अनुबंधित सदस्य राज्य के निवासी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थापना आवश्यकता के माध्यम से कनेक्शन को पूरा करने के बाद, इसे आम तौर पर अनुबंधित सदस्य राज्य के राष्ट्रीय पेटेंट के साथ दायर किया जा सकता है जहां आवेदक रहता है या नागरिक है, या, आवेदक के विकल्प पर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में दायर किया जा सकता है साथ ही इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी दायर किया जा सकता हैं।

यह संधि उन औपचारिक आवश्यकताओं को काफी विस्तार से नियंत्रित करती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। सभी अनुबंधित राज्य जो अंतरराष्ट्रीय फाइलिंग तिथि के अनुसार संधि के पक्षकार हैं, पेटेंट सहयोग संधि के तहत आवेदन जमा करने पर स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग पर वैश्विक खोज की जाती है। ऐसी खोज पेटेंट सहयोग संधि के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत अंतरराष्ट्रीय खोज अधिकारियों में से एक द्वारा की जाती है। खोज रिपोर्ट के परिणाम के आलोक में, इस बारे में एक प्रारंभिक और गैर-बाध्यकारी लिखित राय भी पेश की जाती है कि क्या आविष्कार पेटेंट योग्यता के मानकों को पूरा करता है। लिखित राय और अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, आवेदक आवेदन के खंडों को संशोधित करने या इसे पूरी तरह से वापस लेने का विकल्प चुन सकता है, खासकर यदि रिपोर्ट और राय की सामग्री से पता चलता है कि पेटेंट जारी होने की संभावना नहीं है। यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है तो विदेशी ब्यूरो विदेशी आवेदन और विश्वव्यापी खोज के निष्कर्षों को प्रकाशित करता है। 

पेटेंट सहयोग संधि के परिणामस्वरूप एक सभा के साथ एक संघ की स्थापना की गई। प्रत्येक राज्य जिसने पेटेंट सहयोग संधि की पुष्टि की है वह उस विधानसभा का सदस्य है। संघ के द्विवार्षिक एजेंडे और बजट को अपनाना, पेटेंट सहयोग संधि के तहत जारी नियमों को अद्यतन करना और सिस्टम के उपयोग से जुड़ी कुछ लागतों को बदलना इस सभा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।

स्ट्रासबर्ग समझौता

1971 के अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण के संबंध में स्ट्रासबर्ग समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण बनाया। “पूर्व कला” की तलाश करते समय पेटेंट कागजात पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। संभावित निवेशकों, अनुसंधान और विकास संगठनों और प्रौद्योगिकी के उपयोग में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के लिए ऐसी पुनर्प्राप्ति आवश्यक है। 

समझौते की पुष्टि करने वाले सभी राज्य विशेषज्ञों की समिति के सदस्य बन गए। इस समझौते से सभा के साथ संघ की स्थापना हुई। सभा की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है संघ के वार्षिक कार्यक्रम और बजट को अपनाना। 1979 में, 1971 के समझौते में एक संशोधन किया गया, जिसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण समझौते के रूप में जाना जाता है।

जिनेवा सम्मेलन 

फोनोग्राम के निर्माताओं को उनके फोनोग्राम के अनधिकृत दोहराव के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिनेवा सम्मेलन (1971) को फोनोग्राम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इस सम्मेलन के अनुसार, प्रत्येक अनुबंधित राज्य को किसी अन्य अनुबंधित राज्य से संबंधित फोनोग्राम के निर्माता को उसकी अनुमति के बिना बनाई जा रही प्रतियों से बचाने और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। 

इसके अतिरिक्त, यह ऐसी प्रतियों के आयात (इंपोर्टेशन) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जहां उत्पादन या आयात सार्वजनिक वितरण के इरादे से किया जाता है। फ़ोनोग्राम के प्रथम निर्धारण या प्रथम प्रकाशन के बाद, सुरक्षा को कम से कम 20 वर्षों तक बढ़ाया जाना चाहिए। लेखकों की सुरक्षा के संबंध में जो प्रतिबंध निर्धारित हैं, उन्हें सम्मेलन द्वारा अनुमति दी गई है। गैर-स्वैच्छिक लाइसेंस कब दिए जा सकते हैं, इस पर प्रतिबंध हैं।

वियना समझौता

मार्क्स के आलंकारिक (फिगरेटिव) तत्वों के एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की स्थापना करने वाले वियना समझौते (1973) ने उन चिह्नों के लिए एक वर्गीकरण की स्थापना की जो आलंकारिक घटकों से बने होते हैं या उनमें शामिल होते हैं। वर्गीकरण की श्रेणियों, प्रभागों और अनुभागों की संख्या, जिनमें ऐसे चिह्नों के आलंकारिक तत्व शामिल हैं, को अंकों के पंजीकरण और नवीनीकरण से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों और प्रकाशनों में दर्शाया जाना चाहिए। 

अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अलावा, कम से कम 30 अतिरिक्त राज्यों के औद्योगिक संपत्ति कार्यालय, वर्गीकरण लागू करते हैं, भले ही केवल 31 राज्य वियना समझौते के पक्षकार हैं। संघ पर शासन करने के लिए वियना समझौते के तहत एक सभा की स्थापना की गई थी। सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो संघ का हिस्सा हैं।

ब्रुसेल्स सम्मेलन 

सैटेलाइट द्वारा प्रेषित कार्यक्रम-वाहक संकेतों के वितरण से संबंधित ब्रुसेल्स सम्मेलन, जिसे सैटेलाइट सम्मेलन भी कहा जाता है, 1974 में अपनाया गया था। सम्मेलन द्वारा प्रत्येक अनुबंधित राज्य को किसी के अनधिकृत प्रसार को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। उपग्रह-संचारित प्रोग्राम-वाहक सिग्नल अपने क्षेत्र पर या उससे, यदि किसी वितरण को संगठन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है- तो आमतौर पर एक प्रसारण संगठन – जिसने कार्यक्रम की सामग्री पर निर्णय लिया है, उसको अवैध माना जाता है। अनुबंधित राज्यों से संबंधित संगठन कर्तव्यनिष्ठा से ऐसे नियमों के अधीन हैं। सम्मेलन इसे सुरक्षा प्रतिबंधों के रूप में अनुमति देता है।

अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रमों को ले जाने वाले संकेतों के वितरण की अनुमति दी जाती है यदि संकेतों में वर्तमान घटना रिपोर्टों के संक्षिप्त अंश, उत्सर्जित (एमिटेड) संकेतों द्वारा किए गए कार्यक्रमों के संक्षिप्त उद्धरण शामिल हों, या, विकासशील देशों के मामले में, यदि कार्यक्रम केवल शैक्षिक उद्देश्य, जिसमें वयस्क शिक्षा या वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल हैं, के लिए वितरित किए जाते हैं हालाँकि, जहाँ सिग्नलों का वितरण प्रत्यक्ष प्रसारण उपग्रह के माध्यम से किया जाता है, वहाँ इस सम्मेलन की शर्तें लागू नहीं होती हैं।

सम्मेलन सुरक्षा की अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है, इसे राष्ट्रीय कानून पर छोड़ देता है। 

बुडापेस्ट संधि

पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्मजीवों (माइक्रोऑर्गनिस्म) के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि, 1977 अपने केंद्रीय प्रावधान के लिए ऐतिहासिक है कि कोई भी अनुबंधित राज्य जो पेटेंट प्रक्रिया के उद्देश्यों के लिए सूक्ष्मजीवों के जमा की अनुमति देता है या अनिवार्य करता है, ऐसे उद्देश्यों के लिए, किसी भी “अंतर्राष्ट्रीय डिपॉजिटरी प्राधिकरण” के साथ एक सूक्ष्मजीव के जमा को मान्यता देगा, चाहे वह प्राधिकरण उक्त राज्य के क्षेत्र में हो या बाहर।

वास्तविक उपयोग में, वाक्यांश “सूक्ष्मजीव” को मोटे तौर पर किसी भी जैविक सामग्री को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जिसे प्रकटीकरण कारणों से जमा किया जाना चाहिए, खासकर खाद्य और दवा उद्योगों में आविष्कारों के मामले में।

पेटेंट प्रदान करने के लिए नवाचार का खुलासा किया जाना चाहिए। एक लिखित विवरण का उपयोग आमतौर पर किसी आविष्कार को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब किसी आविष्कार में ऐसे सूक्ष्म जीव का उपयोग शामिल होता है जो आम तौर पर जनता के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है और इसके बजाय किसी विशेष संस्थान के पास सूक्ष्मजीव का एक नमूना जमा करके पूरा किया जाना चाहिए।

नैरोबी संधि

ओलंपिक प्रतीक (1981) के संरक्षण पर नैरोबी संधि को मंजूरी देने वाले सभी देशों को ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच इंटरलॉकिंग रिंगों को आईओसी की सहमति के बिना संकेतों, माल या अन्य संदर्भों में व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करने से रोकना आवश्यक है।

संधि का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि, उस स्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संधि के किसी राज्य पक्ष में ओलंपिक प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति देती है, तो उस राज्य की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के किसी भी राजस्व के एक हिस्से की हकदार होती है। समिति उक्त प्राधिकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

ट्रेडमार्क कानून संधि, 1994

ट्रेडमार्क कानून संधि का उद्देश्य क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं में सामंजस्य और सरलीकरण करना है। यह उन प्रक्रियाओं के कुछ पहलुओं को सुव्यवस्थित (एकॉम्पलिस) और सुसंगत बनाकर पूरा किया जाता है, जो कई देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण के प्रशासन और ट्रेडमार्क अनुप्रयोगों को दाखिल करने को कम जटिल और अधिक पूर्वानुमानित बनाता है। ट्रेडमार्क कानून संधि के अधिकांश प्रावधान पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण के बाद किए गए संशोधन और ट्रेडमार्क कार्यालय के समक्ष प्रक्रिया के नवीनीकरण (रिन्यूअल) चरणों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अनुबंधित पक्ष को विभिन्न नाइस वर्गीकरण वर्गों के उत्पादों और/या सेवाओं से संबंधित अनुप्रयोगों की अनुमति देनी होगी।

एक अनुबंध करने वाला पक्ष यह मांग नहीं कर सकता है कि आवेदक, उदाहरण के लिए, वाणिज्य के रजिस्टर से उद्धरण (एक्सट्रैक्ट), किसी विशिष्ट वाणिज्यिक गतिविधि का सबूत, या प्रमाण पेश करें कि चिह्न किसी अन्य देश के ट्रेडमार्क रजिस्टर में पंजीकृत किया गया है क्योंकि अनुमत आवश्यकताओं की सूची संपूर्ण हैं। ट्रेडमार्क कानून संधि के अनुसार, पावर ऑफ अटॉर्नी एक ही व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए कई आवेदनों या पंजीकरणों से भी संबंधित हो सकती है।

आवेदकों द्वारा उपयोग के लिए, एक अनुबंधित पक्ष  अपना स्वयं का व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म भी बना सकती है, बशर्ते कि वह संबंधित मॉडल इंटरनेशनल फॉर्म में उल्लिखित घटकों के अलावा किसी भी अनिवार्य घटक की मांग न करे। ट्रेडमार्क कानून संधि के तहत किसी भी हस्ताक्षर के सत्यापन (अटेस्टेशन), नोटरीकरण, अधिप्रमाण, वैधीकरण या प्रमाणीकरण की आवश्यकता विशेष रूप से निषिद्ध है, सिवाय इसके कि जब कोई पंजीकरण समर्पण (सरेंडर) किया जा रहा हो।

बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलू (ट्रिप्स)

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून 20वीं सदी में विकसित हुए। पेरिस और बर्न सम्मेलन में भी कई बदलाव किये गये थे। बौद्धिक संपदा संधियों पर हस्ताक्षर के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनात्मक संरचनाएँ विकसित हुईं। पेरिस और बर्न सम्मेलन के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना की गई, और वे 1893 में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बन गए। 1967 में एक नए संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने इसका स्थान ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिजीवी संपत्ति समुदाय, जिसे बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो और बाद में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा शासित किया गया था, मार्गदर्शक सिद्धांतों के एक सेट द्वारा शासित किया गया था, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपचार की अवधारणा थी।

हालाँकि, यह ऐसी दुनिया नहीं थी जहाँ तकनीकी नियमों को मानकीकृत किया गया था। राज्यों ने बौद्धिक संपदा नियम स्थापित करने में बहुत अधिक संप्रभु (सॉवरेन) लचीलापन बनाए रखा।

सितंबर 1986 में पुंटा डेल एस्ट में मंत्रिस्तरीय बैठक में बौद्धिक संपदा को एक बातचीत के विषय के रूप में जोड़ा गया था, इस बैठक ने व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर की शुरुआत की थी। 15 अप्रैल, 1994 को बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर के परिणामों को शामिल करने वाले अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर के साथ, उरुग्वे दौर माराकेच में समाप्त हो गया। अंतिम अधिनियम को 100 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें कई समझौते शामिल थे, विशेष रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार-संबंधी पहलू और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाला समझौता। यदि कोई राज्य बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में शामिल होना या उसमें रहना चाहता है तो ट्रिप्स समझौते से बचने का कोई रास्ता नहीं था।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं की संरचना

ट्रिप्स समझौते को बौद्धिक संपदा संरक्षण के मानदंडों को परिभाषित करने वाला एक व्यापक नया ढांचा माना जाता है और यह व्यापार से संबंधित उद्योगों में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को काफी हद तक संबोधित करता है। ट्रिप्स समझौते को पहला वैश्विक समझौता होने का गौरव भी प्राप्त है जो सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा को शामिल करता है और इसमें व्यापक प्रावधानों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

ट्रिप्स समझौता 73 अनुच्छेदों वाला एक व्यापक और गहन समझौता है जो 7 भागों में विभाजित है। सामान्य नियम और मौलिक सिद्धांत भाग I में शामिल हैं। ट्रिप्स समझौता, जो “बौद्धिक संपदा” को “बौद्धिक संपदा की सभी श्रेणियों के रूप में परिभाषित करता है वह समझौते के भाग II की धारा 1 से 7 का विषय हैं”, सदस्य देशों को अपने प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय कानून को लागू करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ट्रिप्स समझौता अनिवार्य करता है कि सदस्य मौजूदा समझौतों के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अपने दायित्वों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें।

औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस सम्मेलन सम्मेलन, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए बर्न सम्मेलन सम्मेलन, कलाकारों, फोनोग्राम और प्रसारण संगठनों के निर्माताओं की सुरक्षा के लिए रोम सम्मेलन और एकीकृत सर्किट के संबंध में उन संधियों में से जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए बौद्धिक संपदा पर संधि शामिल हैं। ट्रिप्स समझौते में राष्ट्रीय व्यवहार और सबसे अनुकूल राष्ट्र व्यवहार दोनों को मूलभूत अवधारणाओं के रूप में निर्धारित किया गया था। ट्रिप्स समझौते का भाग II बौद्धिक संपदा अधिकारों की पहुंच, दायरे और अनुप्रयोग के लिए नियम निर्धारित करता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार-संबंधित पहलुओं का उद्देश्य

अनुच्छेद 7 के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार-संबंधित पहलुओं की प्रस्तावना (प्रिएंबल) स्पष्ट रूप से ट्रिप्स समझौते के उद्देश्यों को सूचीबद्ध करती है जो निम्नलिखित है-

  1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति और बाधा को कम करना।
  2. बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रभावी और पर्याप्त संरक्षण को बढ़ावा देना।
  3. यह सुनिश्चित करना कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के उपाय और प्रक्रियाएं स्वयं वैध व्यापार में बाधा न बनें।

ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 7 अपना उद्देश्य देता है, जो यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और प्रसार में, प्रौद्योगिकी के उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के आपसी लाभ के लिए, और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के साथ-साथ अधिकारों और दायित्वों को संतुलित करने के लिए सहायक होना चाहिए।

बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार-संबंधी पहलुओं की विशेषताएं 

ट्रिप्स समझौते की तीन मुख्य विशेषताएं हैं- 

  1. मानक – यह प्रत्येक सदस्य देश द्वारा प्रदान की जाने वाली बौद्धिक संपदा के लिए सुरक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
  2. प्रवर्तन – इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सदस्य देशों द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय कानून, प्रक्रियाएं और उपाय शामिल हैं।
  3. विवाद निपटान- यह विश्व व्यापार संगठन की एक अनूठी विशेषता है जो विवाद निपटान समझ के माध्यम से विवाद निपटान की एक जटिल प्रणाली प्रदान करता है।

कई बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू

औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस सम्मेलन को ट्रिप्स समझौते में शामिल किया गया है, और यह निर्धारित करता है कि सदस्य इसकी मूल आवश्यकताओं का पालन करेंगे, भले ही वे सम्मेलन के पक्षकार न हों। यह बताया गया है कि ट्रिप्स पर समझौते के परिणामस्वरूप “पेरिस प्लस” दृष्टिकोण अपनाया गया है। ‘साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन’ भी ट्रिप्स समझौते में शामिल है, और यह कहा गया है कि सदस्यों को इसकी मूल आवश्यकताओं का पालन करना होगा, भले ही वे सम्मेलन के पक्षकार न हों। ट्रिप्स समझौते के परिणामस्वरूप “बर्न प्लस” दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हालाँकि, ट्रिप्स समझौते के तहत लेखकों के नैतिक अधिकारों की सुरक्षा का स्तर बर्न सम्मेलन के अनुच्छेद 6bis के तहत कम है क्योंकि यह ट्रिप्स समझौते में शामिल नहीं है।

कॉपीराइट 

बर्न सम्मेलन मौलिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कॉपीराइट की सुरक्षा करता है। ट्रिप्स समझौता बर्न सम्मेलन के तहत सुरक्षा के मानकों के अनुपालन को सदस्यों के लिए एक मूलभूत शर्त बनाने के अलावा, फोरम के कानून के अनुप्रयोग, स्वचालित सुरक्षा और राष्ट्रीय उपचार को शामिल करने के लिए सुरक्षा के स्तर को और बढ़ाता है। फोरम के कानून को लागू करने का मतलब है कि वह देश जहां काम के लिए सुरक्षा मांगी गई है यह निर्धारित करेगा कि काम कैसे संरक्षित है, न कि लेखक की राष्ट्रीयता या काम के मूल स्थान का देश।

जब कोई कार्य स्वचालित रूप से संरक्षित होता है, तो इसका मतलब है कि किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है और कार्य के निर्माण के साथ ही कार्य से जुड़े अधिकार स्थापित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, कृति बनाने के कार्य के आधार पर, लेखक स्वचालित रूप से कॉपीराइट प्राप्त कर लेता है।

कॉपीराइट सुरक्षा की अवधि के लिए निम्नलिखित की रूपरेखा दी गई है-

  • लेखक का जीवन, और उसके निधन के पचास वर्ष बाद,
  • सिनेमैटोग्राफ़िक कार्य,
  • गुमनाम या काल्पनिक नामों से काम करता है: काम को उचित रूप से सार्वजनिक किए जाने के पचास साल बाद, और
  • फोटोग्राफिक कार्य और व्यावहारिक कला के कार्य जो कलात्मक कार्यों के रूप में संरक्षित हैं, प्रत्येक देश के कानूनों के अधीन हैं, लेकिन संरक्षण की अवधि कार्य के निर्माण के दिन से कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।

ट्रिप्स समझौता फोनोग्राम के वाणिज्यिक किराये के लाइसेंस या निषेध की अनुमति देता है, और यह फोनोग्राम निर्माताओं और किसी अन्य फोनोग्राम अधिकार धारकों को किराए के अधिकार प्रदान करता है जैसा कि किसी सदस्य के कानून द्वारा स्थापित किया गया है।

ट्रेडमार्क 

ट्रिप्स समझौते के अनुसार, “कोई भी चिन्ह, या संकेतों का कोई भी संयोजन (कॉम्बिनेशन), जो एक उपक्रम (अंडरटेकिंग) के सामान या सेवाओं को अन्य उपक्रमों से अलग करने में सक्षम है, एक ट्रेडमार्क का गठन करने में सक्षम होगा।” नतीजतन, ट्रिप्स समझौता उन सेवा चिह्नों को भी मानता है जो सेवाओं के साथ-साथ वस्तुओं से संबंधित ट्रेडमार्क की पहचान करते हैं, और सदस्यों को अब एक सेवा चिह्न पंजीकरण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होती है। ट्रिप्स समझौते में यह भी कहा गया है कि “व्यक्तिगत नामों, अक्षरों, अंकों, आलंकारिक तत्वों और रंगों के संयोजन के साथ-साथ ऐसे संकेतों के किसी भी संयोजन सहित विशेष शब्दों में संकेत, ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।”

ट्रिप्स समझौता यह भी स्वीकार करता है कि सदस्य पंजीकरण की आवश्यकता को उन स्थितियों में दृष्टिगत रूप से पहचानने योग्य बना सकते हैं जब संकेत स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक उत्पादों या सेवाओं को अलग करने में सक्षम नहीं है, या उपयोग के माध्यम से प्राप्त विशिष्टता के आधार पर पंजीकरण योग्य नहीं है।

यद्यपि कोई सदस्य ट्रिप्स समझौते की शर्तों के तहत उपयोग के कारण ट्रेडमार्क के पंजीकरण को सक्षम कर सकता है, यह निर्दिष्ट है कि-

  • पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए ट्रेडमार्क का वास्तविक उपयोग एक आवश्यकता नहीं होगी; और
  • किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि इच्छित उपयोग आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीतने से पहले नहीं हुआ है।

इसके अलावा, ट्रिप्स समझौते में कहा गया है कि सदस्य प्रत्येक ट्रेडमार्क को पंजीकृत होने से पहले या पंजीकृत होने के तुरंत बाद प्रकाशित करेंगे। उन्हें ट्रेडमार्क के पंजीकरण के विरोध के साथ-साथ पंजीकरण को रद्द करने की याचिकाओं के लिए भी एक मंच प्रदान करना चाहिए।

ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 16 (1) के अनुसार, पंजीकृत ट्रेडमार्क के मालिक को किसी भी तीसरे पक्ष को उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए समान संकेतों का उपयोग करने से रोकने का विशेष अधिकार है, जो ट्रेडमार्क के अभिन्न या समान हैं। यह प्रतिबंध मालिक की सहमति के बिना सभी तीसरे पक्षों तक फैला हुआ है। यह भी स्वीकार किया गया है कि पेरिस समझौते के तहत कुछ अधिकार संरक्षित हैं।

भौगोलिक संकेत 

वाइन और स्पिरिट के संबंध में, ट्रिप्स समझौता अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। भौगोलिक (ज्योग्राफिकल) संकेतों को ट्रिप्स समझौते द्वारा ऐसे संकेतों के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी वस्तु की पहचान किसी सदस्य के क्षेत्र, या उस क्षेत्र के किसी क्षेत्र या इलाके में होने के रूप में करते हैं, जहां वस्तु की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण है। भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के संबंध में, ट्रिप्स समझौते में कुछ प्रतिबंधों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

वाइन और स्पिरिट के भौगोलिक संकेतकों को ट्रिप्स समझौतों के तहत और संरक्षित किया जाता है। इसमें शराब और स्पिरिट भौगोलिक संकेतकों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा से बहिष्करण शामिल हैं। ट्रिप्स समझौता एक बहुराष्ट्रीय ढांचे के निर्माण का भी आह्वान करता है, जो सुरक्षा को मजबूत करता है।

औद्योगिक खाका

सुरक्षा की आवश्यकताएं और औद्योगिक खाकों की सुरक्षा दोनों ही ट्रिप्स समझौते में शामिल हैं। ट्रिप्स समझौता निर्दिष्ट करता है कि सदस्य किसी भी प्रणाली के तहत औद्योगिक खाकों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ राष्ट्र औद्योगिक खाको की रक्षा के लिए पंजीकरण दृष्टिकोण का उपयोग उसी तरह करते हैं जैसे पेटेंट और अन्य राष्ट्र उन्हें कॉपीराइट की तरह ही रचनात्मक कार्यों के रूप में संरक्षित करते हैं।

ट्रिप्स समझौते के अनुसार-

  • सदस्यों को स्वतंत्र रूप से बनाए गए औद्योगिक खाकों की रक्षा करनी चाहिए जो नए या मूल हों, 
  • सदस्य निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यह सुरक्षा उन खाकों पर लागू नहीं होती है जो नए या मूल नहीं हैं क्योंकि वे मौजूदा खाकों या मौजूदा खाका तत्वों के संयोजन से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं हैं।

यह खंड कॉपीराइट तकनीक और पेटेंट रणनीति दोनों को शामिल करने के लिए बनाया गया था जो विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत हैं। ट्रिप्स समझौते में आगे कहा गया है कि कपड़ा या कपड़ों के खाकों के लिए सुरक्षा प्राप्त करने की शर्तें इस तरह के संरक्षण के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने की क्षमता को अनुचित रूप से सीमित नहीं करेंगी।

इसका उद्देश्य यह गारंटी देना है कि कपड़ा या कपड़े जैसे सीमित जीवनचक्र वाले औद्योगिक खाकों को पंजीकृत करने के लिए पेटेंट रणनीति का उपयोग करने वाले सदस्यों के लिए पंजीकरण शीघ्रता से पूरा हो जाता है।

पेटेंट 

पेटेंट योग्य विषय वस्तु के संदर्भ में, ट्रिप्स समझौता यह निर्धारित करता है कि-

  • पेटेंट सभी तकनीकी क्षेत्रों में सभी आविष्कारों के लिए उपलब्ध होंगे, चाहे वे उत्पाद हों या प्रक्रियाएं, बशर्ते कि वे नवीन, आविष्कारशील और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम हों, और
  • पेटेंट उपलब्ध होंगे और आविष्कार के स्थान, तकनीकी क्षेत्र, या उत्पादों का आयात किया जाता है या स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाता है, इसकी परवाह किए बिना पेटेंट अधिकारों का आनंद लिया जाएगा।

हालाँकि, ट्रिप्स समझौता पेटेंट योग्य विषय वस्तु के गठन पर निम्नलिखित प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करता है – सदस्य, मनुष्यों और जानवरों के इलाज के लिए सूक्ष्मजीवों, नैदानिक (डायग्नोस्टिक), चिकित्सीय और शल्य (सर्जिकल) चिकित्सा पद्धतियों के अलावा अन्य पौधों और जानवरों को पेटेंट योग्यता से बाहर कर सकते हैं, साथ ही सूक्ष्मजीवों के अलावा अन्य जानवर और पौधों के उत्पादन के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रियाएं भी कर सकते हैं। सदस्य नैतिकता या सार्वजनिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जिसमें लोगों, जानवरों या पौधों के स्वास्थ्य या कल्याण की रक्षा करना या गंभीर पर्यावरणीय क्षति को रोकना शामिल है।

ट्रिप्स समझौते में आगे कहा गया है कि सदस्यों को पेटेंट, एक कुशल सुई जेनेरिस प्रणाली या दोनों के किसी भी संयोजन का उपयोग करके अद्वितीय पौधों की किस्मों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। 

कुछ विशिष्ट अपवादों के अलावा, ट्रिप्स समझौता सदस्यों को पेटेंट योग्य विषय वस्तु पर अनुचित अपवाद करने से रोकता है और सामान्य नियम स्थापित करता है कि प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में कोई भी आविष्कार- चाहे वह उत्पाद हो या प्रक्रिया- पेटेंट संरक्षण के लिए पात्र होना चाहिए यदि यह पेटेंट आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्रकार, प्रावधान जो अतीत में विकासशील देशों के कानूनों में विशेष रूप से पारित किए गए थे, विशिष्ट क्षेत्रों में आविष्कारों को पेटेंट योग्य विषय वस्तु से बाहर रखते थे, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रसायन (केमिकल्स) और खाद्य पदार्थ, ट्रिप्स समझौते के साथ विरोधाभासी, इस उम्मीद को जन्म देते हैं कि विकासशील देशों में आविष्कारों की सुरक्षा में सुधार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि बाद में चर्चा की जाएगी, ट्रिप्स समझौता विकासशील देशों के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली स्थापित करने के लिए 10 साल की अनुग्रह अवधि को मान्यता देता है यदि विश्व व्यापार संगठन समझौता लागू होने के समय उनके पास पहले से ही एक नहीं था। हालांकि, इन देशों के संबंध में भी, जब कोई सदस्य पक्ष विश्व व्यापार संगठन समझौते के लागू होने की तारीख तक दवा और कृषि रासायनिक उत्पादों के लिए पेटेंट सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उन्हें ऐसे उपाय करने की आवश्यकता होती है जो विश्व व्यापार संगठन समझौते के लागू होने की तारीख तक इन आविष्कारों के लिए पेटेंट आवेदनों को मान्यता देने के बराबर हैं।

इसके अलावा, ट्रिप्स समझौते में ऐसे खंड हैं जो स्पष्ट रूप से भेदभाव को रोकते हैं, जिनमें शामिल हैं-

  • आविष्कार के देश के आधार पर भेदभाव,
  • तकनीकी क्षेत्र पर आधारित भेदभाव, और
  • कोई उत्पाद आयातित है या राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है, इसके आधार पर भेदभाव।

ट्रिप्स समझौते के अनुसार, एक पेटेंट अपने मालिक को निम्नलिखित विशेष अधिकार प्रदान करता है:

  • जब पेटेंट की विषय वस्तु एक उत्पाद है, तो इन उद्देश्यों के लिए उस उत्पाद को बनाने, उपयोग करने, बिक्री के लिए पेश करने, बेचने या आयात करने के कार्य, और
  • जब किसी पेटेंट की विषय वस्तु एक प्रक्रिया हो तो उस प्रक्रिया द्वारा सीधे प्राप्त किए गए कम से कम 30 उत्पादों का उपयोग करना, बिक्री के लिए पेश करना, बेचना या आयात करना।

ट्रिप्स समझौता आगे पुष्टि करता है कि पेटेंट का मालिक लाइसेंसिंग समझौतों में प्रवेश कर सकता है और पेटेंट अधिकारों को लाइसेंस दिया जा सकता है या उत्तराधिकार के माध्यम से पारित किया जा सकता है।

ट्रिप्स समझौते में कहा गया है कि पेटेंट के लिए आवेदन करते समय पेटेंट मालिक के दायित्वों के संबंध में, आवेदकों को कुशलतापूर्वक अपने नवाचारों का खुलासा करना चाहिए और सदस्यों को उनसे अपने आविष्कार को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका निर्दिष्ट करने के लिए भी कहना चाहिए। इसका कारण यह स्वीकार करना है कि पेटेंट अधिकार एक बार विशिष्ट होते हैं जो जनता के सामने नवाचार का खुलासा करने के बदले में दिए जाते हैं। ट्रिप्स समझौते में यह भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदनों से संबंधित डेटा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ट्रिप्स समझौते के अनुसार, सदस्य पेटेंट द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए सीमित अपवाद प्रदान कर सकते हैं जब तक कि वे अपवाद पेटेंट के सामान्य शोषण के साथ अनुचित रूप से संघर्ष नहीं करते हैं और अनुचित रूप से पेटेंट मालिक के वैध हितों को प्रतिकूल रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि तीसरे पक्षों के वैध हितों को भी ध्यान में रखते हैं। यह खंड गतिविधियों से संबंधित कई देशों के पेटेंट कानूनों की आवश्यकताओं को दोहराता है जिनमें शामिल हैं –

  • परीक्षण-संबंधित अनुसंधान के लिए एक पेटेंट आविष्कार का उपयोग करना और
  • चिकित्सा पेशेवरों द्वारा निर्धारित दवा का वितरण।

मानक आवश्यक पेटेंट, पेटेंट के एक प्रकार को संदर्भित करते हैं जहां एक मानक का अनुपालन बिल्कुल आवश्यक है और यदि तीसरा पक्ष तकनीकी मानकों का पालन करना चाहता है तो पेटेंट का कोई गैर-उल्लंघनकारी विकल्प नहीं है। प्रत्येक प्रौद्योगिकी मानकों को एक मानक-निर्धारण संगठन द्वारा एक सहमति तंत्र से तैयार किया जाता है।

जिस तरीके से मानक आवश्यक पेटेंट के मालिक से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी तीसरे पक्षों से मानकों को उचित रूप से अपनाने और सभी तीसरे पक्षों के लिए प्रौद्योगिकी मानकों तक निष्पक्ष और उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आचरण करेगा, वह ऐसे पेटेंट के प्रवर्तन को प्रभावित करता है।

ट्रिप्स समझौते में पेटेंट अधिकारों के लिए निश्चित अपवादों की एक छोटी संख्या को शामिल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अंततः इसके बजाय एक छत्र खंड को शामिल करने का निर्णय लिया गया था जिसमें अपवादों की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था और दोनों, पेटेंट मालिक और तीसरे पक्षों के हितों को ध्यान में रखा गया था।

ट्रिप्स समझौते पर दोहा घोषणा, 2001 में इस बात पर प्रकाश डाला गया और जोर दिया गया कि व्यक्तिगत सरकारों के पास सार्वजनिक आपात स्थिति की परिस्थितियों में अनिवार्य लाइसेंस देने की क्षमता है। ट्रिप्स समझौते में अनिवार्य लाइसेंस के संबंध में स्पष्ट और व्यापक प्रावधान हैं।

दोहा घोषणा में कई ट्रिप्स प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के समाप्त होने की व्यवस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आपातकाल और अत्यधिक तात्कालिकता (अर्जेंसी) की परिस्थितियों को स्थापित करने की स्वतंत्रता, अनिवार्य लाइसेंस देने की स्वतंत्रता और उन आधारों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता शामिल है जिन पर लाइसेंस दिए जाते हैं। इन प्रावधानों को परिभाषित करके, दोहा घोषणा उन शर्तों को स्पष्ट करती है जिनके तहत लाइसेंस दिए जा सकते हैं।

व्यापार के रहस्य 

ट्रिप्स समझौता उन सूचनाओं की रक्षा करता है जो सरकारों या सरकारी एजेंसियों को प्रदान की गई हैं और साथ ही उन सूचनाओं की भी सुरक्षा करता है जिन्हें छिपा कर रखा गया है, जैसे कि जरूरी जानकारी और व्यापार रहस्य। ट्रिप्स समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के लिए नियमों को शामिल करने की अतिरिक्त विशेषता है। ट्रिप्स समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिग्रहण (एक्विजिशन) और रखरखाव (अपकीप) के साथ-साथ विवाद की रोकथाम और समाधान, अस्थायी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था और अंतिम प्रावधानों के लिए संबंधित अंतर-पक्षीय प्रक्रियाएं शामिल हैं। 

ट्रिप्स समझौते के तहत सदस्यों को सुरक्षा के बुनियादी मानक स्थापित करने की आवश्यकता होती है। “न्यूनतम मानक” शब्द का तात्पर्य है- 

  • न्यूनतम आवश्यकताएँ जिन्हें सभी सदस्यों द्वारा लगातार पूरा किया जाना चाहिए; और
  • ट्रिप्स समझौते द्वारा अनिवार्य की तुलना में सदस्यों को अपनी कानूनी प्रणालियों में अधिक व्यापक सुरक्षा लागू करने की स्वतंत्रता।

उपयोगिता मॉडल

तथाकथित छोटे पेटेंट उपयोगिता मॉडल प्रणाली द्वारा संरक्षित हैं। हालाँकि, ट्रिप्स समझौते में उपयोगिता मॉडल से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं हैं। परिणामस्वरूप, ट्रिप्स समझौते के तहत उपयोगिता मॉडल सिस्टम के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और प्रत्येक देश अपनी अनूठी उपयोगिता मॉडल प्रणाली बनाने के लिए स्वतंत्र है। उपयोगिता मॉडल प्रणाली वर्तमान में कई देशों में उपयोग किए जाते हैं, और इनकी संख्या बढ़ रही है। उपयोगिता मॉडलों की सुरक्षा के लिए प्रणालियाँ अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं, जो सुरक्षा की लंबाई और पंजीकरण निरीक्षण के अधीन होना चाहिए या नहीं जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने उद्योगों की सुरक्षा और विस्तार के लिए उपयोगिता मॉडल प्रणाली का उपयोग करता है। 

बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रवर्तन

यदि उल्लंघन के जवाब में अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है, तो बौद्धिक संपदा नियमों और विनियमों को लागू करने का कोई मतलब नहीं है। परिणामस्वरूप, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित नियम ट्रिप्स समझौते में शामिल किए गए हैं। चूँकि किसी देश की कानूनी प्रणाली उसके संविधान द्वारा निर्धारित होती है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन को विनियमित करने वाले ट्रिप्स समझौते के कई नियम व्यापक और अमूर्त शब्दों तक ही सीमित हैं। हालाँकि, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन में न केवल बौद्धिक संपदा कानून बल्कि नागरिक और आपराधिक कानून भी शामिल है। हालाँकि, यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन पर एक वैश्विक समझौता स्थापित किया गया था।

ट्रिप्स समझौते के अनुसार, सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी प्रवर्तन प्रक्रियाएं उनके लिए सुलभ हों। सदस्य अपनी नियमित कानूनी प्रणालियों का उपयोग करके बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को संभाल सकते हैं, और इस प्रावधान के लिए सदस्यों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक अद्वितीय न्यायिक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिप्स समझौता आगे यह निर्धारित करता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने की प्रक्रियाएँ उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए। वे अत्यधिक जटिल नहीं होने चाहिए, मनमानी समय-सीमा शामिल नहीं होनी चाहिए, या अनावश्यक देरी का कारण नहीं बनना चाहिए।

ट्रिप्स समझौते में कहा गया है कि सदस्य अपने आंतरिक नियमों और विनियमों को प्रकाशित करें और राष्ट्रों के बीच विवादों को यथासंभव रोकने और राष्ट्रीय कानूनों के खुलेपन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रिप्स परिषद को उनके बारे में सूचित करें। 

ट्रिप्स समझौते के अनुसार, सदस्यों को ट्रिप्स समझौते के आवेदन के बारे में उभरने वाले किसी भी वास्तविक विवाद को हल करने के लिए नई विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए और एकतरफा कार्य करने से बचना चाहिए।

प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू

कुछ संविदात्मक लाइसेंसों में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करते हैं, जैसे अनुदान-वापसी खंड जो लाइसेंसधारी द्वारा किए गए बेहतर आविष्कार पर लाइसेंसकर्ता को एक विशेष लाइसेंस देती हैं। ट्रिप्स समझौता इन मुद्दों को यह कहकर संबोधित करता है कि-

  • प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने वाले खंड व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और प्रसार में बाधा डाल सकते हैं, 
  • सदस्यों को प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को निर्दिष्ट करने और नियंत्रित करने का अधिकार है,
  • यदि किसी सदस्य देश के संबंध में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं का उपयोग किया जाता है, तो वह देश बौद्धिक संपदा अधिकार स्वामी के देश के साथ परामर्श का अनुरोध कर सकता है, और
  • बौद्धिक संपदा अधिकार स्वामी का देश उस देश से परामर्श का अनुरोध कर सकता है जिसने नियम लागू किए हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं की आलोचना

यद्यपि ट्रिप्स समझौता अपने सभी घटकों में बौद्धिक संपदा (आईपी) सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए हस्ताक्षरित सदस्य राज्यों पर मौलिक और अनिवार्य दायित्व निर्धारित करता है, यह समझौता आलोचना से मुक्त नहीं है।

  • ट्रिप्स का प्रभावी रूप से सीधे तौर पर व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है और इसके कारण व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और प्रतिबंधित हो गया है, जो विश्व व्यापार संगठन की विचारधाराओं के खिलाफ है।
  • बौद्धिक संपदा अधिकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हैं। वे राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं। विश्वव्यापी कोई पेटेंट नहीं है।
  • ‘एक आकार सभी के लिए उपयुक्त’ का दृष्टिकोण उन देशों के लिए अनुपयुक्त है जो अपने विकासशील चरण में हैं, और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं।
  • ‘सामान्य’ करने वाली कंपनियां कुछ नया नहीं कर रही हैं और उन्हें अनुचित अधिकार और सुरक्षा मिल गई है।
  • ट्रिप्स समझौते का तर्क सीमा पार सुरक्षा प्रदान करना था और राष्ट्रीय नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अधिकार और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। इसमें सीमा पार कुछ भी नहीं है।

पेटेंट कानून संधि, 2000

2000 की पेटेंट कानून संधि का उद्देश्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पेटेंट अनुप्रयोगों और पेटेंट से संबंधित औपचारिक प्रक्रियाओं को सुसंगत बनाना, सरल बनाना और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।

पेटेंट कानून संधि उन शर्तों के अधिकतम सेट को निर्दिष्ट करती है जो एक अनुबंधित पक्ष का कार्यालय लागू कर सकता है, जिसमें दाखिल करने की तारीख के प्रतिबंधों के उल्लेखनीय अपवाद शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि जबकि एक अनुबंधित पक्ष को ऐसे मानक स्थापित करने की अनुमति है जो आवेदकों और मालिकों के प्रति अधिक उदार हैं, पेटेंट कानून संधि की आवश्यकताएं उतनी ही शर्तों को लागू करने के संबंध में आवश्यक हैं जितनी एक कार्यालय आवेदकों या मालिकों से मांग कर सकता है। इस संभावना को कम करने के लिए कि आवेदक अनजाने में दाखिल (फाइलिंग) करनेकी तारीख खो देंगे, जो पेटेंट प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, संधि में दाखिल करने की तारीख प्राप्त करने के लिए मानक शामिल हैं।

पेटेंट कानून संधि यह अनिवार्य करती है कि तीन सीधी औपचारिक आवश्यकताओं (नीचे उल्लिखित) की संतुष्टि पर, किसी भी अनुबंधित पक्ष का कार्यालय किसी आवेदन को दाखिल करने की तारीख देगा। एक अनुबंधित पक्ष को आवेदक की पहचान और संपर्क दोनों पर संकेत की आवश्यकता की अनुमति है। औपचारिकताएँ नीचे दी गई हैं-

  • एक संकेत है कि कार्यालय द्वारा प्राप्त तत्व किसी आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन के रूप में हैं। 
  • कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी को दर्शाने वाले एक बयान का उद्देश्य किसी आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन का गठन करना है।
  • संकेत जो कार्यालय को आवेदक का पता लगाने या उससे संपर्क करने में सक्षम बनाएंगे। हालाँकि, एक अनुबंध करने वाली पार्टी दोनों पर संकेत की मांग कर सकती है, और

एक घटक (कंपोनेंट) जो एक आविष्कारशील विवरण (डिस्क्रिप्शन) प्रतीत होता है। किसी अतिरिक्त मानदंड के आधार पर दाखिल करने की तारीख तय नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को दाखिल करने की तिथि की आवश्यकता में फाइलिंग शुल्क या एक या अधिक दावों को शामिल करने की अनुमति नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया था, ये आवश्यकताएं अधिकतम आवश्यकताओं के बजाय पूर्ण आवश्यकताएं हैं, और एक अनुबंध पक्ष को उन सभी आवश्यकताओं को पूरा होने तक दाखिल करने की तारीख देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पेटेंट विधि संधि औपचारिकता के उल्लंघन या चूक गई समय सीमा के कारण अनजाने में खो जाने वाले महत्वपूर्ण अधिकारों को रोकने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। इनमें यह आवश्यकता शामिल है कि कार्यालय आवेदकों या अन्य संबंधित पक्षों को सूचना दें, समय सीमा का विस्तार, चल रही प्रक्रिया, अधिकारों की बहाली, और औपचारिक खामियों के लिए एक पेटेंट को रद्द करने या अमान्य करने पर सीमाएं जहां वे आवेदन के दौरान कार्यालय द्वारा नहीं खोजे गए थे।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रदर्शन और फ़ोनोग्राम संधि 

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि (1996) द्वारा फोनोग्राम के रचनाकारों को उनके फोनोग्राम में कुछ प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार की अनुमति दी गई है।

15 अप्रैल, 1994 तक ऐसे देशों के अपवाद के साथ, जिनके पास इस तरह के किराये के समान पारिश्रमिक के लिए एक प्रणाली है, सभी अनुबंधित दलों के पास निम्नलिखित अधिकार हैंः

  • पुनरुत्पादन का अधिकार, जो राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित फोनोग्राम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पुनरुत्पादन और प्रतियों को अधिकृत करता है, और
  • जनता को अपनी पसंद के समय और स्थान पर फोनोग्राम तक पहुंच प्रदान करने वाली कहानियों में तार या तार रहित तरीकों से जनता के लिए फोनोग्राम जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरैक्टिव, ऑन-डिमांड सेवाएं स्पष्ट रूप से इस अधिकार के तहत शामिल हैं। 

कुछ प्रतिबंधों और बहिष्करणों के अधीन, ऊपर वर्णित प्रत्येक अधिकार एक विशेष अधिकार है। संधि के अनुसार प्रत्येक अनुबंधित पक्ष को अन्य अनुबंधित दलों के नागरिकों के साथ वही व्यवहार करना होगा जो संधि में विशेष रूप से प्रदत्त अधिकारों के संबंध में वह अपने नागरिकों के साथ करता है, जो कलाकारों और फोनोग्राम उत्पादकों दोनों के संदर्भ में विभिन्न अपवादों और सीमाओं के अधीन है। संधि में आगे कहा गया है कि फोनोग्राम कलाकार और निर्माता व्यावसायिक कारणों से आम जनता को प्रसारित या संचारित किए जाने वाले फोनोग्राम के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग के लिए एकल न्यायसंगत भुगतान के हकदार हैं।

हालाँकि, यदि कोई अनुबंधित पक्ष संधि के लिए आरक्षण प्रस्तुत करता है, तो वह इस शक्ति को सीमित या अस्वीकार कर सकता है। अन्य अनुबंधित पक्षों को ऐसी स्थिति में आरक्षित अनुबंधित पक्ष से और किसी अनुबंधित पक्ष द्वारा इस तरह के आरक्षण की सीमा तक राष्ट्रीय उपचार को रोकने की अनुमति है।

संधि अनिवार्य करती है कि अनुबंध करने वाले सदस्य देश प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के खिलाफ कानूनी उपाय प्रदान करें जैसे कि कलाकारों या फोनोग्राम उत्पादकों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने के दौरान एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ विशिष्ट डेटा के संकेत जैसे जानकारी को हटाने या बदलने के खिलाफ जो प्रदर्शन, फोनोग्राफ के निर्माता और प्रबंधन के लिए आवश्यक फोनोग्राम जैसे संग्रह, वितरण और लाइसेंसिंग की पहचान करते हैं।

संधि द्वारा प्रत्येक अनुबंधित पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होती है कि संधि को उसके अपने कानूनी ढांचे के अनुरूप लागू किया जाए।

संधि अनुबंध करने वाले दलों की एक सभा बनाती है, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी संधि के रखरखाव और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सचिवालय (सेक्रेटेरिएट) को संधि के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपता है। इस संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए और 20 मई 2002 को यह लागू हो गई।

यूरोपीय समुदाय और राज्य जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य हैं, संधि पर हस्ताक्षर करने के पात्र हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संधि द्वारा स्थापित सभा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कॉपीराइट संधि

बर्न सम्मेलन के तहत, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कॉपीराइट संधि, 1996, एक विशेष समझौता है। कोई भी अनुबंध करने वाला पक्ष साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण 1886 के लिए बर्न सम्मेलन के 1971 अधिनियम की मूल शर्तों का पालन करेगी, भले ही वह पक्ष बर्न सम्मेलन से बाध्य न हो। 

इसके अतिरिक्त, संधि उन वस्तुओं को सूचीबद्ध करती है जो कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हैं:

  • कंप्यूटर प्रोग्राम, भले ही उन्हें व्यक्त करने का तरीका कुछ भी हो, और
  • किसी भी प्रारूप में डेटा या अन्य सामग्रियों का संग्रह, जिसे उनकी सामग्री को चुनने या व्यवस्थित करने के तरीके के कारण बौद्धिक रचना माना जाता है। 

यह संधि लेखकों के अधिकारों से संबंधित तीन अधिकारों को संबोधित करती है:

  1. वितरण का अधिकार स्वामित्व की बिक्री या अन्य हस्तांतरण की अनुमति देने का अधिकार है जो किसी कार्य की मूल और प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराता है।
  2. किराए का अधिकार तीन अलग-अलग प्रकार के कार्यों की मूल और प्रतियों को आम जनता को व्यावसायिक रूप से किराए पर देने की अनुमति देने का कानूनी अधिकार है, वे हैं-
  • कंप्यूटर प्रोग्राम, उन स्थितियों के अपवाद के साथ जहां कंप्यूटर प्रोग्राम स्वयं किराये की प्राथमिक वस्तु नहीं है,
  • सिनेमैटोग्राफ़िक कार्य, लेकिन केवल उन स्थितियों में जहां वाणिज्यिक किराये के कारण ऐसे कार्यों की बड़े पैमाने पर नकल हुई है, जिससे पुनरूत्पादन के विशेष अधिकार को नुकसान पहुंचा है, और 
  • अनुबंध करने वाले पक्षों के राष्ट्रीय कानून में परिभाषित कार्यों को फोनोग्राम में शामिल किया गया है।

3. जनता के साथ संवाद करने के अधिकार में कार्यों को जनता के लिए इस तरह से सुलभ बनाना शामिल है जिससे उपयोगकर्ता किसी स्थान से और अपनी पसंद के समय पर काम तक पहुंच सकें। इसमें कोई भी तार या तार रहित सार्वजनिक संचार शामिल है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंटरनेट पर संवादात्मक (इंटरैक्टिव) और मांग पर संचार को संदर्भित किया जाता है।

इस संधि के अनुसार, अनुबंधित दलों को जानकारी को हटाने या बदलने के खिलाफ लेखकों के अधिकारों के प्रबंधन के लिए कानूनी सहारा देना चाहिए, जिसमें विशिष्ट डेटा शामिल है जो कार्यों या उनके लेखकों की पहचान करता है, और लेखकों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के संबंध में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी सुरक्षा उपायों की चोरी के खिलाफ है।  

संधि द्वारा प्रत्येक अनुबंधित पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है कि संधि को उसके अपने कानूनी ढांचे के अनुरूप लागू किया जाए। संधि द्वारा संरक्षित अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कृत्य के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को सक्षम करने के लिए, प्रत्येक अनुबंधित पक्ष यह गारंटी देगा कि प्रवर्तन उपाय उसके कानून के तहत सुलभ हैं। 

इस तरह की कार्रवाई में उल्लंघन को रोकने के लिए त्वरित सुधार और भविष्य के उल्लंघन के लिए निवारक के रूप में काम करने वाले सुधार शामिल होने चाहिए। संधि अनुबंध करने वाले दलों की एक सभा बनाती है, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी संधि के रखरखाव और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सचिवालय को संधि के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपता है। 

संधि को 1996 में अंतिम रूप दिया गया था और 6 मार्च, 2002 को यह लागू हो गया। यूरोपीय समुदाय और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य राज्य संधि पर हस्ताक्षर करने के पात्र हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संधि द्वारा स्थापित सभा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

ट्रेडमार्क के कानून पर सिंगापुर संधि

प्रशासनिक ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रियाओं के सामंजस्य के लिए एक आधुनिक और गतिशील विश्वव्यापी ढांचा वही है जो ट्रेडमार्क के कानून पर सिंगापुर संधि (2006) का लक्ष्य है। 1994 की ट्रेडमार्क कानून संधि पर विस्तार करते हुए, सिंगापुर संधि अधिक व्यापक है और संचार प्रौद्योगिकी में नए विकास को शामिल करती है।

सिंगापुर संधि प्रत्येक प्रकार के चिह्न पर लागू होती है जिसे विशिष्ट अनुबंध पक्षों के कानूनों के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। अनुबंधित पक्ष अपने कार्यालयों के साथ संवाद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेश और संचार के किसी भी तरीके का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। अनुबंधित पक्ष की सभा का निर्माण ट्रेडमार्क लाइसेंस के प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन) और समय स्थिरांक उपशमन (एलिविएशन) को नियंत्रित करने वाले नियमों की शुरूआत द्वारा एक कंपनी है।

ट्रेडमार्क कानून संधि के विपरीत, सिंगापुर संधि उन सभी चिह्नों को शामिल करती है जो एक अनुबंधित पक्ष की कानूनी प्रणाली के तहत पंजीकृत हो सकते हैं। सबसे बढ़कर, यह आधिकारिक तौर पर गैर-पारंपरिक ट्रेडमार्क की पहचान करने वाला पहला विश्वव्यापी ट्रेडमार्क कानून है। संधि में सभी प्रकार के चिह्न शामिल हैं, जिनमें ध्वनि, गंध, स्वाद और अनुभव जैसे अमूर्त चिह्न शामिल हैं, साथ ही साथ जो आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे होलोग्राम, त्रि-आयामी चिह्न, रंग, स्थान और गति चिह्न। विनियम आवेदनों में इन चिह्नों की गैर-ग्राफिक या फोटोग्राफिक प्रतियों के उपयोग की अनुमति देते हैं।

दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन पर बीजिंग संधि 

2012 की दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) प्रदर्शन पर बीजिंग संधि कॉपीराइट से संबंधित सबसे हालिया समझौता है। 1996 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि और कॉपीराइट संधि के पारित होने के बाद यह पहली बार अनुमोदित किया गया है। 

इस समझौते को जून 2012 के महीने में आयोजित दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन के संरक्षण पर बीजिंग राजनयिक (डिप्लोमेट) सम्मेलन के दौरान मंजूरी दी गई थी।

राजनयिक सम्मेलन में 155 देश उपस्थित थे, जिनमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश, छह अंतर-सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संगठन और 45 गैर-सरकारी संगठन शामिल थे। 

जो कलाकार दृश्य-श्रव्य निर्धारण में अपने प्रदर्शन को शामिल करते हैं, उन्हें 1996 की विश्व बौद्धिक संपदा संगठन प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि द्वारा किसी भी तरह से संरक्षित नहीं किया जाता है।

दृश्य-श्रव्य कलाकार, अभिनेता और अन्य कलाकार होते हैं जिनका प्रदर्शन दृश्य-श्रव्य कार्य में दिखाया जाता है। 

इस सम्मेलन के माध्यम से नये अंतर्राष्ट्रीय नियम भी बनाये गये। इन नियमों ने सामाजिक, तकनीकी और अन्य समान कारकों द्वारा लाई गई समस्याओं को उचित रूप से संभालने में सहायता की।

दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन के उत्पादन और स्वागत पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास और अभिसरण (कन्वर्जेंस) के प्रभाव की स्वीकृति इस महत्वपूर्ण संधि के तहत किया गया एक और प्रयास था। 

यह समझौता मुख्य रूप से कलाकारों के दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन के अधिकारों और आम जनता के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता से प्रेरित था, जिसमें सूचना, अनुसंधान और शिक्षा तक पहुंच शामिल है।

कलाकारों के लिए अधिकार की अनुमति

अनुबंध के अनुसार कलाकार को अपने नैतिक और आर्थिक अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति है। 

नैतिक अधिकारों की श्रेणी में सत्यनिष्ठा (इंटीग्रिटी) के साथ-साथ लेखकत्व (ऑथरशिप) का अधिकार भी शामिल है। 

आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में, यह निर्धारित करता है-

  • कलाकार के अनिर्धारित प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता और उन प्रदर्शनों को प्रसारण द्वारा जनता के साथ साझा करने की स्वतंत्रता, जब तक कि उन्हें पहले किसी भी माध्यम से साझा नहीं किया गया हो, और 
  • उन निर्धारित प्रदर्शनों को प्रसारित करने और सार्वजनिक करने की स्वतंत्रता के साथ-साथ उन्हें कॉपी करने, वितरित करने, किराए पर लेने और उन्हें उपलब्ध कराने के अधिकार भी।

यह संधि राष्ट्रीय विधायिकाओं को या तो कुछ भी नहीं करने या कलाकारों के उनके निर्धारित प्रदर्शनों की रिकॉर्डिंग प्रसारित करने और वितरित करने के अधिकारों को प्रतिबंधित या आरक्षित करने की अनुमति देती है। ऊपर उल्लिखित दो आवश्यक अधिकार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के बीच सुरक्षित रहेंगे।

संधि का महत्व

कई कारण हैं कि नई चर्चा की गई संधि एक प्रमुख विकास क्यों है। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं– 

  • यह अंतरराष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य परफॉर्मर सुरक्षा पर लंबे समय से अपेक्षित अद्यतन (अपडेट) देता है और आज के डिजिटल वातावरण में परफॉर्मर के अधिकारों को स्वीकार करके इसे आधुनिक बनाता है।
  • यह काफी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, और यह दर्शाता है कि समान कॉपीराइट दिशानिर्देशों को बहुपक्षीय मंचों पर उन्नत और स्थापित किया जा सकता है।
  • राजनयिक सम्मेलन के दौरान जिन सिफ़ारिशों पर चर्चा की गई उनमें से कई सिफ़ारिशें दुनिया भर के राष्ट्रों द्वारा दी गई थीं और इस महत्वपूर्ण संधि के द्वारा, उन्हें स्वीकार किया गया और उन्हें महत्व दिया गया। 
  • यह संधि यह भी स्वीकार करती है कि कॉपीराइट संरक्षण से सभी देशों को लाभ होता है, चाहे वे स्थापित हों या विकासशील चरण में हों। इसके अलावा, यह फायदेमंद है, खासकर जब बात उनकी अपनी प्रतिभा और उद्योगों के विकास की आती है। विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ते दृश्य-श्रव्य उद्योग वाले देशों के कुछ उदाहरण चीन, भारत, ब्राजील और नाइजीरिया हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के लिए सैद्धांतिक औचित्य

बौद्धिक संपदा अधिकार सिद्धांत लोगों को उन अधिकारों को समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो उपलब्ध हैं और वे क्यों उपलब्ध हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा नीचे की गई है –

उपयोगितावादी सिद्धांत

जॉन स्टुअर्ट मिल ने संपत्ति के उपयोगितावादी (यूटिलिटेरियन्) सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कोई कार्य अच्छा तब कहा जाता है जब उसका परिणाम अधिकतम लोगों के लिए सबसे बड़ा भला हो। नतीजतन, यह जेरेमी बेंथम ही थे जिन्होंने वास्तव में इस सिद्धांत की शुरुआत की थी, लेकिन मिल ने अंततः इस अवधारणा को संशोधित और तैयार किया। उन्होंने कहा कि स्थिरता को समझने या सही और गलत का निर्धारण करने के लिए किसी को खुशी की मात्रा और उस विशेष कार्य के कारण होने वाले नुकसान की मात्रा के साथ-साथ होने वाले नुकसान की मात्रा को भी गिनना होगा। यदि कोई हानि को ख़ुशी के विरुद्ध तौलता है, और यदि ख़ुशी हानि से अधिक है, तो ऐसा कार्य एक अच्छा कार्य होगा; अन्यथा, यह एक बुरा कार्य है।

बौद्धिक संपदा अधिकार मुख्य रूप से एक प्रोत्साहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, पेटेंट में निवेशकों को 20 वर्षों की अवधि के लिए एकाधिकार प्रदान किया जाता है। 

उपयोगितावादी कहेंगे कि पेटेंट देने का अंतिम परिणाम वास्तव में समाज के लिए अच्छा होगा। नवाचार या किसी नई रचना के लिए सुरक्षा प्रदान करने से लोगों को बिना किसी डर के अपने नवाचार का खुलकर खुलासा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यदि कोई एकाधिकार नहीं दिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में नवाचार के साथ आता है, मूल रूप से सार्वजनिक रूप से अपने आविष्कार की घोषणा करने के लिए आगे नहीं आएगा, और इससे प्रतिकृति के लिए जगह बन जाएगी और व्यक्ति का समय, पैसा और श्रम बर्बाद हो जाएगा। हालाँकि, यदि पेटेंट प्रदान किया जाता है, तो नवप्रवर्तकों को एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षा का आनंद मिलता है, जिसमें वे वास्तव में अपने नवाचार का अभ्यास कर सकते हैं, यह खुलासा कर सकते हैं कि इसे कैसे बनाया गया था, और साथ ही एकाधिकार अवधि के दौरान धन की वसूली भी कर सकते हैं। 

मिल इस बात से सहमत थे कि पेटेंट एकाधिकार राजशाही या सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कारों या विशेषाधिकारों की पिछली प्रथाओं की तुलना में उपयुक्त हैं क्योंकि वे वास्तव में उस व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं जिसने एक नए आविष्कार पर काम किया है जो अद्वितीय है। 

कई कंपनियों के पास गुप्त सूत्र होते हैं जो गुप्त होते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस क्षण उनका वास्तव में खुलासा किया जाएगा और यदि कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, तो अन्य लोग इसका उपयोग करेंगे और बाजार में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे लाभ मार्जिन कम हो जाएगा। लेकिन यदि सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो कई नवप्रवर्तक ऐसे फॉर्मूले का खुलासा करेंगे, जो जनता को नए नवाचार के बारे में जानने में सक्षम बना सकते हैं, और अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) नवप्रवर्तको को एक नई तकनीक के बारे में सूचना के साथ आने की अनुमति भी दे सकते हैं। 

ट्रेडमार्क कानून को उचित ठहराने के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत का भी उपयोग किया जाता है। यदि कोई ट्रेडमार्क सुरक्षा नहीं है तो यह भ्रम होगा कि कौन सा उत्पाद किस निर्माता द्वारा बेचा जाता है। यदि संरक्षित किया जाता है, तो यह काफी हद तक उपभोक्ताओं को खोज लागत से बचने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माता के दृष्टिकोण से कोई धोखा न हो। यह उनके लिए गुणवत्ता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्रोत्साहन है कि उनके उत्पाद विशेष गुणवत्ता वाले हों क्योंकि जिस क्षण उपभोक्ता एक निश्चित गुणवत्ता वाले चिह्न की पहचान करता है, वह समय-समय पर वही उत्पाद खरीदता रहेगा।

मिल का सिद्धांत कॉपीराइट व्यवस्था के अस्तित्व को सही ठहराने के लिए भी अच्छी तरह से काम करता है। यदि किसी पुस्तक के लेखक के लिए एक निश्चित एकाधिकार अवधि की अनुमति नहीं है, तो अन्य लोग वास्तव में पुस्तक को दोहरा सकते हैं और इससे राजस्व अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यदि सुरक्षा की एक निश्चित अवधि दी जाती है, तो यह उसे वास्तव में एक काम के साथ आगे आने, इसे प्रकाशित करने और लागत की भरपाई करने और खुद से रॉयल्टी अर्जित करने की अनुमति देगा।  

आलोचना 

उपयोगितावादी सिद्धांत, वास्तव में, कहता है कि सभी तीन अलग-अलग प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से अंततः अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी मिलेगी। हालाँकि, इस सिद्धांत की आलोचना की गई है क्योंकि यह निजी और सार्वजनिक हितों को समान रूप से संतुलित करने में सक्षम नहीं है। निजी बौद्धिक संपदा विचारों के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। प्रोत्साहन प्रणाली पर आधारित एक पेटेंट व्यवस्था विचार को पंजीकृत करने वाले पहले व्यक्ति के अलावा अन्य लोगों को विचार का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने से प्रतिबंधित करती है। 

यदि कोई व्यक्ति नई तकनीक लेकर आया है और उसे पेटेंट मिल जाता है, तो 20 साल की अवधि तक कोई भी उस तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता है, जब तक कि वह व्यक्ति पेटेंट धारक से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता। इसका मतलब है कि एकाधिकार की समाप्ति तक ऐसे नवाचार में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि किसी नई तकनीक में कोई भी परिवर्धन या संशोधन करना पड़े तो वह समाज के लिए महंगा पड़ेगा।

अमूर्त विचारों को संपत्ति का अधिकार देना वास्तव में ज्ञान के प्रवाह को बाधित करता है और डाउनस्ट्रीम नवाचार को भी रोकता या विलंबित करता है।

यद्यपि प्रकटीकरण और पेटेंट प्रणाली की एक प्रणाली है, यह उस व्यक्ति को अनन्य स्वामित्व प्रदान करता है जो पेटेंट का मालिक है। आज, आविष्कार का मालिक दूसरों को एक निश्चित अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से इसका उपयोग करने से रोक सकता है। यदि यह पहियों के आविष्कार के समय होता, तो इसने मानव जाति के विकास को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया होता, क्योंकि छोटे या बड़े के साथ कई आविष्कार या चक्र के आविष्कार के तुरंत बाद सुधार हुए। इस प्रकार, बौद्धिक संपदा अधिकार वास्तव में विचारों के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं देते हैं और प्रौद्योगिकी के प्रसार को प्रतिबंधित करते हैं, एक तरह से मूल पेटेंट पर आधारित नवाचार को बाधित करते हैं।

बाजार पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। एकाधिकार की एक निश्चित अवधि बाजार में प्रतियोगियों को समाप्त कर देती है, एक एकाधिकार की स्थिति पैदा करती है जो दूसरों को उद्योग में प्रवेश करने से रोकती है। इससे पेटेंट धारक बाजार में उत्पाद की कीमत को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, दवा उद्योग में, जीवन रक्षक दवाओं का निर्माता आम तौर पर, जब उसने पेटेंट प्राप्त कर लिया था, तो दूसरों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था

लॉक का श्रम सिद्धांत

जॉन लॉक ने अपने टू ट्रीटीज़ ऑफ़ गवर्नमेंट में उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति अपने श्रम के फल का हकदार है। उपर्युक्त विश्वास बौद्धिक संपदा अधिकारों को उचित ठहराने के सबसे शक्तिशाली आधारों में से एक है। लॉक का दावा है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वह ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, और यह सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध है क्योंकि इसे सभी के लाभ के लिए समान रूप से रखा गया है। 

इसलिए उनका मानना ​​है कि किसी भी चीज़ पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं होना चाहिए या उसे संपत्ति के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तव में, ईश्वर ने हम सभी को जो दिया है उसका आनंद हर किसी को उठाने की अनुमति होनी चाहिए। उनका कहना है कि एक व्यक्ति प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों पर पूर्व दावा कर सकता है, क्योंकि यह संपूर्ण मानवता के आनंद के लिए है। 

उनका दावा है कि जब कोई व्यक्ति संसाधनों पर अपना श्रम लगाता है, तो वह इसे अपनी संपत्ति के रूप में दावा कर सकता है क्योंकि उसने अपने श्रम के माध्यम से इसमें मूल्य जोड़ा है। उदाहरण के लिए, जमीन खोदते समय किसी को सोना मिल जाता है, तो उसके अनुसार, वह उसकी संपत्ति बन जाएगी क्योंकि उसने वास्तव में खुदाई के लिए अपने श्रम का उपयोग किया था और परिणामस्वरूप उसे सोना मिला। 

इस श्रम औचित्य का लॉक का संस्करण इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में पूर्व संपत्ति अधिकार होते हैं। उनके अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया श्रम उसकी अपनी संपत्ति है, क्योंकि वह अपने शरीर का स्वामी है। श्रम और उसके उत्पाद को अलग करना असंभव है। एक बार जब श्रम प्रकृति में मौजूद किसी चीज़ के साथ मिल जाता है और रूपांतरित हो जाता है, तो इसमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। संपत्ति अधिग्रहण की पूर्व शर्त के रूप में केवल व्यक्ति का प्रयास ही प्रासंगिक है, दूसरों के लिए भी कम नहीं। इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति जिस चीज में अपना श्रम मिला देता है वह उसकी संपत्ति बन जाती है। इस पर किसी का श्रेष्ठ या परस्पर विरोधी दावा नहीं है। 

यदि कोई व्यक्ति किसी नवीन उत्पाद या उपयोगी मशीन के साथ आने के लिए श्रम करता है तो लॉक आसानी से पेटेंट अधिकार प्रदान कर देगा। उदाहरण के लिए, जेम्स वाट ने अपने श्रम का उपयोग भाप इंजनों को विकसित करने और सुधारने के लिए किया जिनका उपयोग इंजनों में किया जा सकता था। उस आविष्कार ने मूल्यवर्धन किया और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया। इस श्रम सिद्धांत का उपयोग उपरोक्त कथन के प्रकाश में पेटेंट संरक्षण को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है जैसे कि भाप इंजन बनाया गया था, श्रम ने नई तकनीक के विकास में योगदान दिया।

लॉक के अनुसार, एक लेखक, चित्रकार, फोटोग्राफर या संगीतकार जिसने पुस्तकों, चित्रों, तस्वीरों या संगीत एल्बम के रूप में अपने मूल विचारों को व्यक्त करने के लिए अपना श्रम लगाया है, उसे तुरंत कॉपीराइट दिया जाना चाहिए, लेकिन वह पर्याप्त प्रावधान भी लाता है। यह कहते हुए कि संपत्ति के अधिकार की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब वह दूसरों को प्रकृति में मौजूद संसाधनों से वंचित न करे। यदि प्रकृति में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, तो संसाधनों पर संपत्ति के अधिकार का दावा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति उन पर श्रम करता है। 

वह चिंता व्यक्त करते हैं कि यदि कोई विशेष पदार्थ प्रचुर (एबंडेंस) मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो उस पर संपत्ति का अधिकार दूसरों को उस दुर्लभ संसाधन तक पहुंच से वंचित कर देगा। जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो एक व्यक्ति जिसने दुर्लभ संसाधन पर अपना श्रम लगाया है, वह उस पर संपत्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार, यदि प्राकृतिक घटनाओं या जीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार हो जाता है, तो लोके की जिम्मेदारी होगी, भले ही किसी व्यक्ति ने उनके अस्तित्व को पहचानने या खोजने के लिए श्रम किया हो, क्योंकि यह दूसरों को एक निश्चित अवधि के लिए इसका उपयोग करने से रोक देगा।

आलोचना

रॉबर्ट नोज़िक के अनुसार, श्रम के फल आमतौर पर मूल्यवान होते हैं, और संपत्ति के अधिकार श्रमिकों को इस मूल्य को उचित करने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉक ने निजी संपत्ति के अधिकारों की अनुमति केवल तभी दी जब संसाधनों के सामान्य पूल से दूसरों के लिए पर्याप्त धन बचा हो। उन्होंने बताया कि लॉक ने निजी संपत्ति के अधिकारों की अनुमति केवल तभी दी जब इससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे और दूसरों के लिए पर्याप्त संपत्ति छोड़ी जाए। 

लॉक का सुझाव है कि 99% मूल्य तब बनता है जब किसी वस्तु को बनाने के लिए श्रम को प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ के साथ मिलाया जाता है। हालाँकि, यह प्रशंसनीय नहीं है जब श्रम को प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ के साथ मिलाया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पदार्थ का परिवर्तन नहीं होता है। 

इसकी आलोचना भी की जाती है क्योंकि यह उत्पाद के विकास में दूसरों द्वारा किए गए योगदान से उत्पादन में जोड़े गए मूल्य को ध्यान में रखने में विफल रहता है। उदाहरण के लिए , भाप इंजन का आविष्कार अकेले जेम्स वाट ने नहीं किया होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने में शामिल थे।

हेगल का व्यक्तित्व सिद्धांत

हेगल के व्यक्तित्व के सिद्धांत का उपयोग बौद्धिक संपदा अधिकारों को उचित ठहराने के लिए किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, कोई भी कार्य या कोई भी आविष्कार उसके लेखक या आविष्कारक के लिए दीर्घकालिक होगा क्योंकि यह निर्माता या आविष्कारक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। 

जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट्स में कहा है कि व्यक्ति की इच्छा को, किसी व्यक्ति को बनाने वाले अन्य तत्वों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वह व्यक्तित्व की पहचान स्वयं को साकार करने की इच्छाशक्ति के संघर्ष के रूप में करता है। वह बाहरी गुणों की तुलना में इच्छा को प्रमुखता देता है, जो इच्छा की अभिव्यक्तियाँ (मैनिफेस्टेशन) हैं। उनके अनुसार संपत्ति वसीयत की अभिव्यक्ति बन जाती है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य (एक्सटर्नल) अभिव्यक्ति को छोड़कर उस समाज को एक संपत्ति के रूप में देता है। 

जब कोई व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो यह उसके स्वयं के व्यक्तित्व की बाहरी अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। संपत्ति के अधिकार बाहरी वस्तु में पूरी तरह से निहित हैं क्योंकि यह किसी व्यक्ति की इच्छा का परिणामी अभिव्यक्ति है। श्रम वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति की इच्छा वस्तु पर कब्ज़ा करती है।

हेगल का मानना ​​है कि यह बाहरी अभिव्यक्ति, जिसे संपत्ति के रूप में देखा जाता है, किसी भी समय अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्वयं का प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) है। 

इस सिद्धांत का उपयोग लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, मूर्तियों, फोटोग्राफरों आदि के दावों को उनकी दुनिया में सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। एक लेखक का व्यक्तित्व उसके काम से प्रकट होता है। लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें बाहरी वस्तुएँ हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्तित्व होता है, अर्थात उनकी भावनाएँ, अनुभूतियां, अनुभव और कल्पनाएँ प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए, जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखते समय खुद को प्रकट किया। 

नवाचार प्रौद्योगिकी आविष्कारक की इच्छा और संपत्ति अधिकारों के गुणों की अभिव्यक्ति है।

आलोचना

यह सिद्धांत आलोचना के बिना नहीं है। सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्तित्व है, जो विशेष वस्तु को लेता है, जो इच्छा की बाहरी अभिव्यक्ति है, या नहीं।

हेगल का प्रतिपादन यह है कि कार्य व्यक्तित्व की बाहरी अभिव्यक्तियाँ हैं, जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के दायरे में समस्याएं हैं।

एक व्यक्ति जो किसी के काम की नकल करता है, वह अपने व्यक्तित्व को भी प्रकट करता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह किसी और के लिए उबाऊ है। इस प्रकार, इस सिद्धांत के अनुसार इसे संरक्षित किया जाएगा, लेकिन यह एक बौद्धिक संपदा शासन के लिए प्रतिकूल होगा क्योंकि यह उत्सर्जक को संपत्ति अधिकार धारक के रूप में मान्यता नहीं देता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और मौलिक स्वतंत्रता

विचार-अभिव्यक्ति द्विभाजन का सिद्धांत

विचार अभिव्यक्ति द्विभाजन (डाइकॉटमि्‌) का सिद्धांत वास्तव में कॉपीराइट के अस्तित्व के लिए सर्वोपरि है। विचार यह है कि जो कोई विशेष कार्य करता है वह अभिव्यक्ति के अपने योगदान का हकदार है न कि अंतर्निहित विचार का। 

द्विभाजन दो उद्देश्यों को पूरा करता है- 

  • यह सुनिश्चित करता है कि विचारों की सीमा स्थिर रहे या इसे और बढ़ाया जा सके, लेकिन कभी कम न हो। 
  • कॉपीराइट कानून किसी अन्य को आपके योगदान की नकल करने से रोकने की एक व्यवस्था है।

इस सिद्धांत का उद्देश्य विचारों को सार्वजनिक डोमेन में और कॉपीराइट एकाधिकार के दायरे से बाहर रखना है।

इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ और अन्य (1994), के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला के बलात्कार से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर बाद में मुंद्रा द्वारा एक फिल्म बनाई गई थी। अखबार ने घटना के संबंध में अखबार की रिपोर्ट पर कॉपीराइट का दावा किया और जगन मोहन मुंद्रा पर अपनी फिल्म बनाते समय इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि सार्वजनिक डोमेन में मौजूद तथ्यों के संबंध में कॉपीराइट नहीं हो सकता। 

सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉपीराइट संरक्षण के लिए आवश्यक कौशल और निर्णय का मानक बेहद कम है, और इसलिए, कानून को अतिरेक (ओवररिच) को रोकने के लिए कहीं और देखना होगा। परिणामस्वरूप, कॉपीराइट सुरक्षा केवल वास्तविक अभिव्यक्ति तक ही विस्तारित होती है, न कि उसमें अंतर्निहित विचार तक।

विलय सिद्धांत

विलय (मर्जर) सिद्धांत द्विभाजन की विचार-अभिव्यक्ति से जुड़ा है। यह उन स्थितियों में लागू होता है जहां कोई अद्वितीय या मूल विचार होता है और उसे व्यक्त करने के सीमित तरीके होते हैं। 

इस सिद्धांत का सार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इमर्जेंट जेनेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  बनाम शैलेन्द्र शिवम और अन्य (2011) में इस्तेमाल किया गया था। इस मामले को इमर्जिंग जेनेटिक्स मामले के नाम से जाना जाता है, जहां बीज निर्माता कंपनी ने आरोप लगाया था कि उसके कुछ पूर्व कर्मचारियों ने वस्तुत (वर्चुअल) उसी प्रकार के बीजों को पुन: उत्पन्न करने के लिए उसके डेटा का उपयोग किया था। यहां कॉपीराइट जीनोटाइपिक जानकारी का था, जो बीजों की डीएनए संरचना के कारण उत्पन्न होती है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी जीनोटाइपिक जानकारी के एक टुकड़े पर कॉपीराइट एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है, केवल इस कारण से कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए संरचना प्रकृति में पाई गई चीज़ थी, और भले ही इसमें बदलाव किया गया हो, परिवर्तन कुछ ऐसा था जो विद्यमान पाया गया था प्रकृति में, और यह अनिवार्य रूप से एक जैविक उत्पाद था। इसलिए, ऐसे जैविक उत्पादों पर एकाधिकार देने से वास्तव में किसी अन्य को उत्पाद को दोबारा बनाने या पुन: उत्पादित करने से रोका जा सकेगा। अदालत ने विलय सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जहां बहुत सीमित तरीके हैं या शायद इसे व्यक्त करने का एक ही तरीका है, वहां कॉपीराइट एकाधिकार नहीं हो सकता है। सिद्धांत के पीछे का तर्क विशेष मामलों में अप्रत्यक्ष माध्यमों से विचार पर एकाधिकार को रोकना है जहां विचार व्यक्त करने के रूप सीमित हैं।

उचित उपयोग सिद्धांत

उचित उपयोग (फेयर यूज) का सिद्धांत कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना कॉपीराइट सामग्री के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। सिद्धांत के पीछे का उद्देश्य टिप्पणी, आलोचना, शिक्षा, अनुसंधान या समाचार रिपोर्टिंग के उद्देश्य से ऐसे कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग करने में कॉपीराइट स्वामी के अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन प्रदान करना था। 

यह विशेष परिस्थितियों में ऐसी सामग्री के उपयोग की अनुमति देता है, जो अन्यथा कॉपीराइट स्वामी के विशेष अधिकार का उल्लंघन होगा, और ऐसी परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए जिन कारकों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं- 

  • चाहे ऐसी कॉपीराइट सामग्री का उपयोग टिप्पणी, आलोचना, समाचार रिपोर्टिंग के उद्देश्य से हो या शैक्षिक या शोध उद्देश्यों के लिए हो, जिन्हें उचित माना जा सकता है। कॉपीराइट सामग्री का ऐसा उपयोग, जो प्रकृति में परिवर्तनकारी है कि उनका उपयोग एक अद्वितीय या रचनात्मक तरीके से किया जाता है, अक्सर स्वीकार्य के रूप में देखा जाता है।
  • उपन्यास या संगीत जैसे अत्यधिक रचनात्मक और मौलिक कार्यों की तुलना में गैर-काल्पनिक या तथ्यात्मक जैसे कार्य उचित उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हैं।
  • जब कॉपीराइट सामग्री का बहुत छोटा या गैर-महत्वपूर्ण भाग का उपयोग किया जाता है, तो इसे उस कार्य के महत्वपूर्ण या मुख्य भाग का उपयोग करने की तुलना में अधिक उचित माना जाता है। 
  • हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण कारक कॉपीराइट स्वामी को होने वाले संभावित बाज़ार नुकसान को ध्यान में रखना है। यदि ऐसी सामग्री के उपयोग से मूल कार्य का बाज़ार ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियाँ कॉपीराइट किए गए कार्य के उपयोग के लिए उचित नहीं मानी जाती हैं।

स्वेट ऑफ द ब्रो का सिद्धांत 

स्वेट ऑफ द ब्रो का सिद्धांत कॉपीराइट संरक्षण के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण है। यह परीक्षण किसी लेखक या संकलनकर्ता (कंपाइलर) द्वारा किसी कार्य को बनाने में किए गए श्रम को पहचानता है। इस सिद्धांत के अनुसार, लेखक की ओर से किसी भी रचनात्मकता या निर्णय के बावजूद, यदि यह साबित किया जा सकता है कि लेखक ने अपने काम के निर्माण में काफी श्रम और व्यय का विस्तार किया है, तो वह अपने काम को कॉपीराइट द्वारा संरक्षित करवाने के लिए उत्तरदायी है। 

वाल्टर बनाम लेन (1900) का ऐतिहासिक मामला, जिसे लॉर्ड हैल्सबरी ने सुनाया था, यह स्वेट ऑफ द ब्रो के सिद्धांत का एक प्रतिमानात्मक (पैराडिग्मेटिक) नमूना कहा जाता है। इस मामले में, टाइम्स अखबार में विभिन्न अवसरों पर कई सार्वजनिक भाषणों की सूचना दी गई थी। बाद में, प्रतिवादी ने उन सभी को शामिल करते हुए एक पुस्तक प्रकाशित की और इसके अलावा, उन्होंने उन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी जोड़ी। प्रतिवादी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि ये भाषण टाइम्स की रिपोर्टों से लिए गए थे। टाइम्स ने उनके द्वारा प्रकाशित भाषणों के कॉपीराइट उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया। लॉर्ड हैल्सबरी ने कहा कि बोले गए शब्दों को दोबारा लिखने या मुद्रित करने और पहले उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने में काफी श्रम शामिल होता है और इसलिए यदि एक टेलीफोन निर्देशिका को कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, तो जनता की शब्दशः रिपोर्ट को भी कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय लिया कि टाइम्स द्वारा प्रकाशित भाषण कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित थे।

इस सिद्धांत को ऐसा माना जा सकता है जो लेखक और प्रकाशक के बीच अंतर नहीं करता है। इसके अनुसार वे किसी कार्य में कॉपीराइट के समान रूप से हकदार हैं। 

यह इस तथ्य पर जोर देता है कि कॉपीराइट कानून का उद्देश्य लेखकत्व की रक्षा करना कम और दूसरों के श्रम का दुरुपयोग करने से रोकना अधिक है।

रचनात्मक मानकों का सिद्धांत

रचनात्मक मानकों का सिद्धांत यह मानता है कि किसी कार्य का मौलिक होने के लिए रचनात्मक होना चाहिए और इस प्रकार कॉपीराइट द्वारा संरक्षित होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस सिद्धांत को महिमामंडित (ग्लोरिफाई) करने वाला एक प्रमुख ऐतिहासिक मामला वित्तीय सूचना निगमन बनाम मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (1984) है जिसमें 4 इंच और 6 इंच के इंडेक्स कार्ड का दैनिक उपयोग का मुद्दा शामिल था, जिसे वर्तमान नगरपालिका बांड मुक्ति के लिए कहे जाने से संबंधित जानकारी के साथ मुद्रित किया गया था। 

आमतौर पर, जानकारी में जारीकर्ता प्राधिकारी की पहचान, मुक्त किए जाने वाले बांड की श्रृंखला, मोचन की तारीख और कीमत, और ट्रस्टी या भुगतान करने वाले एजेंट का नाम शामिल होता है, जिसे भुगतान के लिए बांड प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वादी के अनुसार, उन्होंने ऐसी जानकारी संकलित करने के लिए काफी प्रयास और धन जुटाया था। अपील पर दूसरे सर्किट ने बांड कार्ड की कॉपीराइटेबिलिटी को खारिज करते हुए और इसे वापस भेजते हुए पुष्टि की कि एक संकलन को वैध कॉपीराइट तभी मिल सकता है जब डेटा में कुछ जोड़ा गया हो, अपेक्षित डेटा के चयन, समन्वय या व्यवस्था बनाने में कंपाइलर का अधिकार हो। फिएस्ट पब्लिकेशंस बनाम रूरल टेलीफोन सर्विसेज कंपनी (1991) मामले में, एक निश्चित क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के नाम, कस्बों और टेलीफोन नंबरों को सूचीबद्ध करने वाली निर्देशिका की कॉपीराइट योग्यता की स्थिति उत्पन्न हुई। संकलनों की कॉपीराइट योग्यता के प्रश्न पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने सहानुभूतिपूर्वक कहा- 

  • लेखक वह होता है जिसके लिए किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है। इसलिए, वह प्रवर्तक या निर्माता है। 
  • तथ्यों की उत्पत्ति लेखकत्व के कृत्य से नहीं होती। किसी विशेष तथ्य को खोजने और रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति ने उस तथ्य को नहीं बनाया है। उसने केवल इसके अस्तित्व की खोज की है। 
  • चयन और व्यवस्था के संबंध में संकलक द्वारा किए गए विकल्प, जब तक कि वे उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं और उनमें रचनात्मकता की न्यूनतम डिग्री शामिल होती है, कॉपीराइट योग्य हैं। स्पष्ट शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि कॉपीराइट सुरक्षा केवल कार्य के उन घटकों तक ही विस्तारित हो सकती है जो लेखक के मूल हैं। 
  • मौलिकता कोई कठोर मानक नहीं है. इसमें तथ्यों को नवीन या आश्चर्यजनक तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यह भी उतना ही सच है कि तथ्यों का चयन और व्यवस्था इतनी यांत्रिक (मैकेनिकल) या नियमित नहीं हो सकती कि किसी भी रचनात्मकता की आवश्यकता न हो। मौलिकता का स्तर निम्न है, लेकिन इसका अस्तित्व है। 
  • कॉपीराइट क़ानून भौंह के पसीने के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि इसमें तथ्यों के चयन, समन्वय और व्यवस्था की आवश्यकता होती है ताकि यह समग्र रूप से लेखकत्व का एक मूल कार्य बन सके। 

अमेरिकी न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित निर्देशिका वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने में अपनी मौलिकता के कारण कॉपीराइट योग्य थी।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) व्यवस्था

पिछले 20 वर्षों में, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ दर से बढ़ रही है, और उद्यमिता (एंटरप्रन्योरशिप) और उद्योग के खेल ने इस उल्लेखनीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आईपी ​​सुरक्षा की एक संरचित प्रणाली परेशानी मुक्त वातावरण में उद्यमों की वृद्धि और विकास में सहायता करती है, जबकि व्यवसाय और उनका सफल संचालन अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। आईपी ​​सुरक्षा को संभालने के लिए एक व्यवस्थित कानूनी प्रणाली के साथ, भारत अब अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे आमतौर पर डीपीआईआईटी कहा जाता है, भारत सरकार का एक ऐसा विभाग है जो अन्य बातों के साथ-साथ भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करता है।

भारत में, बौद्धिक संपदा अधिकार 1957 के कॉपीराइट अधिनियम, 1970 के पेटेंट अधिनियम, 1958 के व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम और 1911 के पेटेंट और खाका अधिनियम द्वारा शासित होते थे।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और ट्रिप्स पर समझौते में देश की भागीदारी की प्रतिक्रिया में, भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई नए कानून पारित किए। भारत क्रमशः अप्रैल 1994 और जनवरी 1995 में ट्रिप्स और विश्व व्यापार संगठन का एक पक्ष बन गया।

इनमें 1999 का ट्रेड मार्क अधिनियम, 2000 का खाका अधिनियम, जिसने 1911 के खाका अधिनियम का स्थान लिया, 2012 का कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, जो 1957 के कॉपीराइट अधिनियम में सबसे हालिया बदलाव था, और 2005 का पेटेंट (संशोधन) अधिनियम शामिल हैं। । 

इसके अतिरिक्त, पौधों की प्रजातियों और भौगोलिक संकेतों से संबंधित नए कानूनों को मंजूरी दी गई और अपनाया गया। 1999 का पौधा किस्म संरक्षण अधिनियम, 2001 का किसान अधिकार अधिनियम और 1999 का वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम ये नए कानून हैं। 

पिछले पंद्रह वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार तेजी से महत्वपूर्ण हो गए हैं। 1990 के दशक में कई देशों ने अपने कानूनों और विनियमों के इस खंड को एकतरफा मजबूत किया और कई अन्य भी ऐसा करने के इच्छुक थे।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा ट्रिप्स पर समझौते के सफल बहुपक्षीय निष्कर्ष ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की स्थिति तक बढ़ा दिया। 

अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने और विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रिटर्न बढ़ाने के लिए मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के साथ एक अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धी बाजार की आवश्यकता है। विशेष रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में, बौद्धिक संपदा पर व्यापार नीति मंच का कार्य समूह भारत के संपर्क में रहता है। 

2016 में, भारत ने अपनी व्यापक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जारी की जिसमें सार्वजनिक जागरूकता और प्रशासनिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया। 

कॉपीराइट और सेमीकंडक्टर वर्तमान में भारत के  वाणिज्य मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं।

बौद्धिक संपदा संवर्धन और प्रबंधन का नवगठित सेल अंतर-एजेंसी सहयोग और बौद्धिक संपदा अधिकार नीतियों के कार्यान्वयन (एग्जिक्यूशन) का प्रभारी है।

ऑनलाइन पायरेसी के खतरे से निपटने के लिए, तेलंगाना राज्य ने 2016 में भारत की पहली बौद्धिक संपदा अपराध इकाई की स्थापना की। इसके बाद, भारत में व्यापार के लिए वाणिज्यिक अदालतें खोली गईं और उद्योग को पेटेंट से संबंधित कुछ अनुकूल फैसले देखने को मिलने लगे। 

संयुक्त राज्य सरकार ने अपने बढ़ते जुड़ाव के हिस्से के रूप में भारत सरकार के साथ दो कार्यशालाओं की मेजबानी की, एक व्यापार रहस्य पर और दूसरी कॉपीराइट पर।

पेटेंट नियम और ट्रेडमार्क नियमों में भी भूमिगत संशोधन हैं। कॉपीराइट बोर्ड और बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का विलय कर दिया गया। पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदनों के बैकलॉग को संभालने के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा 458 परीक्षकों को नियुक्त किया गया।

निष्कर्ष

संक्षेप में, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उद्भव की समय सीमा 18वीं शताब्दी तक स्थापित की गई थी। व्यापार-संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के माध्यम से, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और विश्व व्यापार संगठन ने 19वीं सदी के अंत के बाद और 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकारों को विश्वव्यापी स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्धिक संपदा अधिकारों की चरम प्रकृति उसका राष्ट्रीय क्षेत्र था, और ऊपर जिस अंतर्राष्ट्रीय विकास की चर्चा की गई है, वह बताता है कि इसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तक भी विस्तृत हो गया है। 

विकास ने विदेशियों के साथ वही व्यवहार अपनाने की मांग की जो नागरिकों को दिया जाता है। साथ ही, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सार्वभौमिक सामंजस्य की मात्रा का अभूतपूर्व (अनप्रेडिक्टेबल) स्तर बढ़ाया गया है। विशेष संदर्भ में, विकासशील देश बुनियादी सुरक्षा के मानकों को शामिल करने और औद्योगिक देशों में लागू मानकों के अनुरूप होने के लिए बाध्य हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों का क्या अर्थ है? 

द्विपक्षीय संधि दो राज्यों के बीच एक संधि है, यानी संधि में भाग लेने वाले दो राज्य इसके हस्ताक्षरकर्ता या अनुबंध करने वाले राज्य होंगे। 

एक द्विपक्षीय संधि बहुपक्षीय संधि का रूप ले सकती है जब इसमें दो से अधिक राज्य शामिल होते हैं, जिससे किसी विशेष संधि के लिए अनुबंध करने वाले राज्य दो से अधिक हो जाते हैं।

व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है?

व्यक्तित्व सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ पर अपना प्रयास और कार्य करता है, तो वह उस विषय पर अपना व्यक्तित्व व्यक्त करता है, और वहां अपने प्रयासों की छाप छोड़ता है। मनुष्य के रूप में, वे श्रम और कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अपने प्रयासों के विस्तार से खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि वे उन विषयों या वस्तुओं के मालिक भी बनें जिन पर उन्होंने काम किया है क्योंकि उनका काम उनके स्वयं के व्यक्तित्व का विस्तार बन जाता है।

लोकतांत्रिक प्रतिमान का सिद्धांत क्या है?

कॉपीराइट को तीन अलग-अलग कार्यों से भी देखा गया है, अर्थात् यह उत्पादन कार्य, अभिव्यंजक (एक्सप्रेसिव) कार्य और संरचनात्मक कार्य करता है।

कॉपीराइट का एक मुख्य उपयोग यह है कि यह कई और कार्य करता है, इससे रचनात्मक कार्यों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अभिव्यक्ति कार्य सभी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बन जाता है, इसे लोकतांत्रिक प्रतिमान (पैराडिगम) के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

दोहा घोषणा क्या है?

ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा ट्रिप्स समझौते का परिणाम थी। यह एक घोषणा थी जिसमें विशेष रूप से निर्यात उद्देश्यों के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया जा सकता था। यह मुख्य रूप से मौजूदा प्रावधानों द्वारा उत्पन्न कानूनी हानियों से बचने या उनका समाधान करने के लिए थी।

बौद्धिक संपदा का प्रोत्साहन सिद्धांत क्या है?

बौद्धिक संपदा के प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार, किसी निश्चित कार्य के लेखक को अपना बौद्धिक कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में, बौद्धिक संपदा अधिकारों में कॉपीराइट शामिल होता है। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि शोध के बाद किसी दूसरे के कार्य की नकल करना बौद्धिक कार्य नहीं है।

संदर्भ

 

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