यह लेख Mayur Sherawat द्वारा लिखा गया है। यह लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91, इसके आवश्यक तत्वों, अपवादों और संवैधानिक वैधता के साथ-साथ हाल के मामलो के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
दंड प्रक्रिया संहिता की संपूर्ण प्रक्रिया न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। कानूनी न्यायशास्त्र और प्राकृतिक कानून के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का और न्याय की अदालत में अपना बचाव करने का समान मौका दिया जाना चाहिए। आइए एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि मामले के उचित संचालन के लिए कुछ दस्तावेज़ या सामग्रियां महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, ये दस्तावेज़ आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और अदालत की सहायता के बिना इन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 91 लागू होती है, यह अदालत या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दस्तावेजों या चीजों की प्रस्तुति के लिए मामले से संबंधित एक व्यक्ति को सम्मन या लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देती है। अदालत प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र कर सकती है और सीआरपीसी की धारा 91 का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर सकती है कि पक्ष अपने दावों का समर्थन करने के लिए आवश्यक कागज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करें।
सीआरपीसी की धारा 91 क्या कहती है
यह धारा अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बताती है –
- जब भी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई प्रभारी अधिकारी यह समझता है कि किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष किसी जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु को प्रस्तुत करना आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय एक आदेश जारी कर सकता है। ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसा माना जाता है कि ऐसा दस्तावेज़ या वस्तु है जिसके लिए उसे उपस्थित होने और इसे प्रस्तुत करने की या सम्मन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उक्त वस्तु को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, को सम्मन जारी करेगा और किसी अधिकारी के मामले में एक लिखित आदेश जारी कर सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति को इस प्रावधान के तहत कोई दस्तावेज़ या कुछ और प्रदान करने के लिए कहा जाता है, तो वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय अनुरोधित वस्तु भेज सकते हैं, और इसे अनुरोध का अनुपालन माना जाएगा।
- धारा 91 निम्नलिखित वस्तुओं के प्रस्तुति को शामिल नहीं करती है-
- जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124, या बैंकर्स किताब साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) के तहत सूचीबद्ध हैं, या
- डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण की हिरासत में एक पत्र, पोस्टकार्ड, टेलीग्राम, या अन्य दस्तावेज़ या कोई पार्सल या वस्तु।
ऐसी स्थितियों में जहां मामले से संबंधित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होती है, या तो धारा 61 – 69 के तहत सम्मन जारी किया जा सकता है या धारा 70 – 81 के तहत वारंट जारी किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 2(w) के तहत सम्मन अनिवार्य रूप से एक अदालती आदेश है जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने की आवश्यकता होती है जबकि सीआरपीसी की धारा 2(x) के तहत वारंट कानून प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) अधिकारियों को गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) करता है। धारा 91 के उपयोग को वारंट और सम्मन से अलग करने वाला मुख्य अंतर यह है कि केवल आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना ही उद्देश्य के लिए पर्याप्त है और व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।
सीआरपीसी की धारा 91 के आवश्यक तत्व
‘दस्तावेज़ या अन्य वस्तु’
वस्तु शब्द का तात्पर्य भौतिक पदार्थ से है न कि किसी अमूर्त वस्तु से। इस प्रकार विस्तार से किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर या लिखावट का नमूना लेने के उद्देश्य से सम्मन जारी करना इस धारा के तहत दस्तावेज़ तैयार करने के उद्देश्य से मान्य नहीं किया जा सकता है। यही टी. सुब्बैया बनाम एस.के.डी. रामास्वामी नादर, (1969), में स्थापित किया गया था जहां मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि नमूना हस्ताक्षर को लेने के लिए एक अभियुक्त को बुलाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है और गवाही की बाध्यता के उपयोग के बराबर है।
धारा के स्पष्ट शब्दों में डेटा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के किसी विशिष्ट संदर्भ की कमी होने के बावजूद, धारा 91 को आमतौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डिजिटल डेटा और मध्यस्थों (इंटरमीडियरीज) या अन्य व्यक्तियों के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अन्य रूपों के प्रस्तुति को शामिल करने के लिए उपयोग किया जाता है।
दस्तावेजों को सम्मन करने की वांछनीयता
सीआरपीसी की धारा 91 के तहत किसी भी आदेश का आवश्यक तत्व अदालत का प्रतिबिंब है कि प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ संहिता के तहत परीक्षण, जांच, पूछताछ या अन्य कार्यवाही के लिए वांछनीय या आवश्यक होने चाहिए। यह स्थिति अजय मुखर्जी बनाम राज्य और अन्य (1971) के मामले में इसके विकास का पता लगाती है। मामले में याचिकाकर्ता को मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता द्वारा कांग्रेस की बैठकों के खाते, रसीदें, वाउचर और मिनट बुक प्रस्तुत करने के लिए दिए गए निर्देशों को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, क्योंकि यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 501 और 502 के तहत अजय कुमार मुखर्जी (याचिकाकर्ता) की मानहानि से संबंधित मामलों से संबंधित था और उच्च न्यायालय के विचार से उक्त दस्तावेजों के प्रस्तुति को अनावश्यक माना गया था।
कब्जा रखने वाले व्यक्ति की पहचान अवश्य ज्ञात होनी चाहिए
इसके साथ ही, अदालत को उस व्यक्ति का नाम भी बताना होगा जिसके कब्जे या शक्ति में दस्तावेज़ है, अन्यथा सम्मन के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यह लोटन भोजी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1974) में आयोजित किया गया था। उल्लिखित मामले में जिस अभियुक्त पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, (1955) की धारा 7(c), 4(iv) और 7(b) के तहत मामला दर्ज किया गया था, अभियुक्तों ने गवाहों के बयान के सम्मन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों को पुलिस ले गई। दस्तावेजों के सम्मन के लिए आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक को अस्पष्ट रूप से संबोधित किया गया था और गवाहों के नाम भी आवेदन में अनुपस्थित थे। यह माना गया कि अधिकारियों या गवाहों के नाम का उल्लेख किए बिना किए गए आवेदन पर निश्चित रूप से विचार नहीं किया जा सकता है।
लिखित आदेश जारी करने की आवश्यकताएँ
जब कोई पुलिस अधिकारी धारा 91 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो लिखित आदेश की आवश्यकता एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। अदालतों ने निर्धारित किया है कि इस स्थिति में, किसी दस्तावेज़ या वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए किसी को दिया गया मौखिक आदेश या निर्देश पर्याप्त नहीं होगा, जैसा कि एंपरर बनाम दुर्गा प्रसाद और अन्य, 1922 द्वारा स्थापित किया गया है।
सीआरपीसी की धारा 91 के अपवाद
धारा में उल्लिखित ‘व्यक्ति’ शब्द में मुकदमे में अभियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है। यह अपवाद श्यामलाल मोहनलाल बनाम गुजरात राज्य (1964) के ऐतिहासिक मामले में सीआरपीसी की धारा 94 पर विचार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया गया था। मामले में एक पंजीकृत साहूकार पर साहूकार अधिनियम, 2010 के अनुसार बही-खाते बनाए रखने में विफलता के लिए मुकदमा चलाया गया था और मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादी से खाते की कुछ किताबें पेश करने के लिए कहा गया था। मजिस्ट्रेट ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर ऐसा आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, एक अपील और न्यायमूर्ति सीकरी द्वारा दिए गए फैसले के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। यह माना गया कि अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों के विपरीत, एक निर्देश जो किसी व्यक्ति को दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए मजबूर करता है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के अनुसार कानूनी नहीं माना जाएगा। अदालत ने न केवल आत्म-अपराध के खिलाफ सीमित अधिकार प्रदान करने की संवैधानिक वैधता को ध्यान में रखा, बल्कि सीआरपीसी की उन धाराओं की भी जांच की, जो गवाही की बाध्यता के खिलाफ अभियुक्त की सुरक्षा की ओर इशारा करती हैं। अभियुक्त को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करने का मानक अंग्रेजी कानून से मिलता है, जहां राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य सिर्फ अपराधी को न्याय के कटघरे में लाना नहीं था, बल्कि अभियुक्त को सरकार द्वारा अधिकार के अत्याचारी दुरुपयोग से बचाना भी था।
सीआरपीसी की धारा 91 का महत्व
- यह उन सबूतों की सुरक्षा और संरक्षण में सहायता करता है, जो अगर अदालत या पुलिस अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो गलत जगह रखे जा सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, या उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
- यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों या अदालत के लिए इसकी स्वीकार्यता, वैधता और महत्व निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत वस्तु या दस्तावेज़ की सावधानीपूर्वक समीक्षा और मूल्यांकन करना संभव बनाता है।
- इससे ऐसी जानकारी ढूंढना और प्रकट करना आसान हो जाता है जो मामले के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन या खंडन कर सकती है।
- यह सुनिश्चित करके कि कोई भी सबूत दबाया या छिपाया न जाए, यह राज्य, अभियुक्त, शिकायतकर्ता और गवाह सहित मामले में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है।
- क्योंकि पुलिस अधिकारियों और अदालतों को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत सम्मन जारी करते और निष्पादित करते समय विशिष्ट नियम और सावधानियों का पालन करना आवश्यक है, यह उनके अधिकार पर नियंत्रण और संतुलन के रूप में भी कार्य करता है। उदाहरण के लिए, उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, (1872) की धारा 123 और 124 जो विशिष्ट दस्तावेजों की गोपनीयता और विशेषाधिकार की रक्षा करता है, का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें बुलाए गए व्यक्ति को अनुरोध का अनुपालन करने के लिए उचित समय और मौका देना होगा।
सीआरपीसी की धारा 91 की संवैधानिक वैधता
आत्म-दोषारोपण (सेल्फ इंक्रिमिनेशन) के विरुद्ध अधिकारों का ऐतिहासिक संदर्भ
जैसा कि पिछले मामले से पता चलता है, धारा 91 अभियुक्तों के अधिकारों, मुख्य रूप से आत्म-दोषारोपण के अधिकारों के विरोध में आती है। कहावत ‘नेमो टेनेटर सीप्सम एक्यूसारे’, जिसका अर्थ है ‘कोई भी व्यक्ति खुद पर आरोप लगाने के लिए बाध्य नहीं है’, अभियुक्त को आत्म-दोषारोपण के खिलाफ दिए गए अधिकारों के पीछे ऐतिहासिक जड़ थी। यह कहावत दोषारोपणात्मक और जिज्ञासु कानूनी प्रणालियों का एक पहलू है जिसका पालन इंग्लैंड में विभिन्न अवधियों में किया गया था। आरोप लगाने वाली प्रणाली में, जो हेनरी द्वितीय के शासनकाल से पहले अस्तित्व में थी, समुदाय और फिर राज्य ने प्रारंभिक वर्षों में दूसरों के साथ-साथ प्रतिवादी की जांच के माध्यम से कथित गलत काम करने वालों का पीछा किया। जिज्ञासु प्रणाली, जो धार्मिक अदालतों में उत्पन्न हुई, कथित अपराधी को अपने अपराध की पुष्टि करते हुए पदेन शपथ लेने की आवश्यकता होती है। एक अधिकारी के पास यह अधिकार था कि वह अपने सामने मौजूद किसी भी व्यक्ति को शपथ दिला सके जिसके तहत वे उन सभी मामलों के बारे में अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सच बताने की शपथ लेंगे जिनके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। हालाँकि, शपथ लेने से पहले, संबंधित व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोपों की बारीकियों के बारे में सूचित नहीं किया गया था या क्या किसी अपराध के लिए उसकी जाँच की जा रही थी।
यह विचार कि किसी व्यक्ति को आधिकारिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष किसी भी कार्यवाही में शपथ के तहत स्वयं के खिलाफ आत्म-दोषारोपण तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जो जानकारी मांग रहा है, धीरे-धीरे अनुसरण किया जा रहा है। इसका कारण अंग्रेजी अदालती कार्यवाहियों में इस शपथ का उपयोग है, विशेष रूप से राजनीतिक विधर्मियों को जड़ से उखाड़ने के लिए, जिससे विभिन्न राजनीतिक हितधारकों का विरोध बढ़ गया। इसके साथ ही ज्ञानोदय और नास्तिकता के बढ़ते विचारों के कारण पदेन (एक्स ऑफिसियो) शपथ का और अधिक विरोध हुआ। इन विचारों को अमेरिकी न्यायशास्त्र में लोकप्रियता मिली और परिणामस्वरूप इन्हें अमेरिकी संविधान में 5वें संशोधन के आधार के रूप में अपनाया गया।
भारतीय संविधान के तहत दिए गए अधिकार
भारतीय न्यायशास्त्र ने अंग्रेजी कानून और अमेरिकी कानूनी प्रणाली को अपने परिदृश्य के अनुसार अपनाया और तैयार किया, उसी से प्रेरणा लेते हुए इसने अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अभियुक्त के अधिकारों को भी मान्यता दी, जिसमें कहा गया है कि यह प्राधिकरण दृढ़ता से स्थापित है और धारा 91 द्वारा दिए गए विवेकाधिकार बहुत व्यापक हैं, केवल प्रावधान में स्पष्ट रूप से बताए गए प्रतिबंधों से बाधित हैं।
सीआरपीसी की धारा 91 के उपयोग पर गोपनीयता संबंधी चिंताएँ
किसी विशेष संवेदनशील वस्तु या दस्तावेज़ (जैसे डायरी) के लिए धारा 91 में किसी छूट की अनुपस्थिति यह संकेत देगी कि जब यह प्रावधान लिखा जा रहा था तब गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं थी। वैकल्पिक रूप से, यह संभव है कि नीति का उद्देश्य गोपनीयता जैसे व्यक्तिगत मूल्यों पर सुरक्षा और जांच में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हितों का पक्ष लेना था।
हालाँकि, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, 2018 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय, जहां गोपनीयता के अधिकार को भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार होने की पुष्टि की गई थी, एक महत्वपूर्ण विकास है जो आगे चलकर धारा 91 के तहत शक्तियों के प्रयोग को प्रभावित करेगा और इसके सुधार की मांग करेगा। इस स्थिति में अभी भी यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 91 के तहत शक्तियां, विशेष रूप से जब पुलिस द्वारा एकतरफा उपयोग की जाती हैं (पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेशों के तरीके में), निष्पक्षता, न्याय और तर्कसंगतता परीक्षण पास करेंगी। धारा 91 के तहत आदेश जारी करने के लिए पुलिस को दी गई व्यापक छूट, बिना किसी आश्वासन के कि गोपनीयता को एक आधार के रूप में ध्यान में रखा जाएगा, विशेष चिंता का विषय है। हालाँकि ऐसा कई बार हुआ है, भारतीय अदालतों ने धारा 91 के निर्देशों में हस्तक्षेप के लिए गोपनीयता को औचित्य (जस्टिफिकेशन) के रूप में शायद ही कभी इस्तेमाल किया है। यह दृष्टिकोण संभवतः पुट्टस्वामी के बाद के युग में बदल जाएगा जब पक्ष गोपनीयता के आधार पर धारा 91 के फैसलों को अधिक बार चुनौती देंगी। इसके अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) प्रभाव का मतलब यह भी होगा कि निचली अदालतें धारा 91 के तहत आदेश जारी करते समय दस्तावेजों या वस्तुओ को प्रस्तुत करने के लिए सम्मन के गोपनीयता पर प्रभाव की जांच करने के लिए अधिक इच्छुक होंगी।
ऐतिहासिक फैसले
गूगल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम विसाका इंडस्ट्रीज, (2020), के मामले में दिलचस्प तरीके से फिर से स्थापित किया गया है जिसमें धारा 91 के तहत शक्तियों की व्याख्या की गई है, प्रावधान के तहत आदेशों को केवल उन व्यक्तियों (‘लक्षित व्यक्तियों’) को निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है जिनके पास व्यक्तिगत कब्जे में दस्तावेज या वस्तु है। अदालतों ने इस प्रावधान के तहत उन दस्तावेजों और वस्तु जो उस व्यक्ति के नियंत्रण में हैं जो लक्ष्य व्यक्ति की ओर से इसे धारण कर रहा है, के प्रस्तुति तक विस्तार करने की शक्तियों की व्याख्या की है। उदाहरण के लिए, तकनीकी कंपनियों के प्रमुखों को उनकी साइटों और उत्पादों पर मौजूद डेटा तैयार करने के लिए धारा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।
सीबीआई बनाम वी. विजय साई रेड्डी, (2013), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी मामले में जांच अधिकारी को प्रत्येक निर्देश को अधिकृत करने के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, जब किसी मामले के जांच अधिकारी को कुछ दस्तावेजों/जानकारी की आवश्यकता होती है के संदर्भ में सत्यापन हेतु जांच में सभी सामग्रियों को धारा 91 के तहत रखना पर्याप्त है।
किशोर समरिते बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012), के मामले में अपीलकर्ता, मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री किशोर समरीते ने सुकन्या देवी, बलराम सिंह और सुमृता देवी के मित्र के रूप में कार्य करते हुए एक रिट याचिका दायर की, अपीलकर्ता के अनुसार, इन तीन व्यक्तियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था और याचिका दाखिल करने में असमर्थ थे। अपीलकर्ता ने यह जानकारी समाचारों और ब्लॉग साइटों से प्राप्त करने का दावा किया। सबूतों की कमी और अपीलकर्ता की ओर से अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की दुर्भावना के कारण याचिका खारिज कर दी गई और इसके लिए अपीलकर्ता पर जुर्माना लगाया गया। मामले की कार्यवाही के दौरान, अदालत ने इस तथ्य को मौन रखा कि निजी शिकायत में धारा 91 लागू करना संभव है, और यह खंड पुलिस और निजी शिकायत दोनों पर लागू होता है।
विशेष महत्व का एक और मामला ओम प्रकाश शर्मा बनाम सीबीआई (2000), का है जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हालांकि प्रावधान की भाषा असीमित अधिकार का सुझाव दे सकती है, इसके अभ्यास पर अंतर्निहित प्रतिबंध उस विशिष्ट चरण या परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें इसे लागू किया जाता है, कार्यवाही की प्रकृति और इच्छित कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं और वांछनीयता के अनुरूप हो। इस फैसले ने प्रभावी रूप से प्रावधान को संवैधानिक रूप से वैध बना दिया, हालांकि इसकी प्रायोज्यता (एप्लिकेशन) की स्थिरता को मामले दर मामले के आधार पर न्यायिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
तमिलनाडु राज्य बनाम आर. राजेंद्रन (2010) का यह मामला सीआरपीसी की धारा 91 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मंगाने की अदालत की शक्ति से संबंधित है। अदालत ने माना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रावधान के दायरे में शामिल हैं और अदालत के पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहने की शक्ति है।
पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1975) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 91 के तहत किसी भी दस्तावेज़ को मंगाने की शक्ति है। अदालत ने आगे कहा कि प्रावधान अदालत को दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मंगाने की शक्ति देता है, भले ही वे किसी तीसरे पक्ष के कब्जे में हों।
बाबू भाई बनाम गुजरात राज्य (1975) का मामला सीआरपीसी की धारा 91 के दायरे और दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को बुलाने की अदालत की शक्ति से संबंधित है। अदालत ने माना कि धारा 91 के तहत अदालत की शक्ति उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है जो उस व्यक्ति के कब्जे में हैं जिसे सम्मन या वारंट जारी किया गया है।
निष्कर्ष
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 अदालतों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है जो जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कानूनी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले दस्तावेजों या अन्य मूर्त वस्तुओं की प्रस्तुति के लिए मजबूर करती है। यह एक ऐसा प्रावधान है, जिसमें विशेष रूप से आत्म-दोषारोपण के संदर्भ में, व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों और सुरक्षा के साथ साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए बेहतर समायोजन की आवश्यकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 क्या है?
सीआरपीसी की धारा 91 एक अदालत या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी व्यक्ति के कब्जे में मौजूद दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए सम्मन या लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देती है, जब यह जांच, पूछताछ, परीक्षण, या अन्य कानूनी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय हो।
धारा 91 के अंतर्गत किस प्रकार के दस्तावेज़ों या वस्तु का अनुरोध किया जा सकता है?
धारा 91 किसी भी दस्तावेज़ या भौतिक वस्तु के प्रस्तुति की अनुमति देती है जो कानूनी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय है। इसमें रिकॉर्ड, कागजात, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ या कोई मूर्त वस्तु शामिल हो सकती है।
क्या धारा 91 का कोई अपवाद है?
हाँ, धारा 91 कुछ दस्तावेज़ों या वस्तु पर लागू नहीं होती है, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़, या डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण की हिरासत में मौजूद वस्तुएँ। इसके साथ ही इसमें बैंकर्स किताब साक्ष्य अधिनियम, 1891 के तहत सूचीबद्ध वस्तु भी शामिल नहीं हैं।
क्या न्यायालय जांच चरण के दौरान धारा 91 लागू कर सकता है?
धारा 91 के तहत एक अदालत किसी निजी शिकायत की जांच के चरण के दौरान दस्तावेज़ या अन्य चीजें पेश करने की हकदार नहीं है। इस चरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत सद्भावना में की गई है और मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसकी स्थापना डी. वीरैया बनाम के. वीरैया (1987) के मामले में हुई थी जहां आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक शिकायत की जांच के चरण के दौरान धारा 91 के तहत एक कार के सम्मन के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाया।
क्या यह धारा संवैधानिक रूप से वैध है?
धारा 91 को संवैधानिक रूप से वैध माना गया है, लेकिन इसकी प्रायोज्यता कार्यवाही की प्रकृति, आवश्यकता और वांछनीयता के अधीन है।
गोपनीयता के अधिकार ने धारा 91 के उपयोग को कैसे प्रभावित किया है?
पुट्टस्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से धारा 91 के उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। अदालतें अब संभावित गोपनीयता उल्लंघनों के लिए धारा 91 के आदेशों की अधिक बारीकी से जांच कर सकती हैं, जिससे इसकी प्रायोज्यता में सुधार हो सकता है।
क्या धारा 91 को गोपनीयता के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
हाँ, पुट्टस्वामी के बाद के युग में, पक्षों द्वारा गोपनीयता के आधार पर धारा 91 के आदेशों को चुनौती देने की अधिक संभावना है। इससे गोपनीयता पर ऐसे आदेशों के प्रभाव की अधिक जांच हो सकती है, खासकर जब पुलिस द्वारा एकतरफा जारी किया जाता है।
संदर्भ
- Tufail, R.M. and Saeed, M. (2011) ‘4’, in K.K. Iyengar’s commentary on the Code of Criminal Procedure, 1973 (act no. 2 of 1974)
- SC Sarkar, The Code of Criminal Procedure (11th edn, Lexis Nexis 2015) ch VII