सीआरपीसी की धारा 482 

0
212

यह लेख Danish Ur Rahman S. एस द्वारा लिखा गया है। यह लेख सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित  (इन्हेरेंट) शक्तियों और ऐसी अंतर्निहित  शक्तियों के अनुप्रयोगों पर व्यापक रूप से चर्चा करता है। यह लेख आगे बताएगा कि किन परिस्थितियों में अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जाएगा और ऐसी अंतर्निहित शक्तियों को लागू करते समय सीमाएं क्या होंगी। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय 

भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय हैं, और यदि कोई व्यक्ति के अधिकार का उलंघन होता है तब वह उनसे संपर्क कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद “संहिता” या “सीआरपीसी” के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां केवल उच्च न्यायालयों के पास अंतर्निहित हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपराधिक मामलों में न्याय की हत्या की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और इसे रोकने और पीड़ित पक्षों को उपचार देने के लिए अंतर्निहित  शक्तियां उच्च न्यायालय जैसे अधिक श्रेष्ठ और अनुभवी न्यायालय को दी जाती हैं। संहिता की धारा 482 उन उपायों में से एक है जो उच्च न्यायालय अपने समक्ष आने वाले पीड़ित पक्षों को प्रदान करता है। सांविधिक शक्ति (स्टैटुटरी पावर्स) और अंतर्निहित शक्ति जैसी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। अंतर्निहित  शक्तियों और सांविधिक शक्तियों के बीच अंतर यह है कि अंतर्निहित शक्तियां किसी संविधि या विधान द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं बल्कि केवल अस्तित्व के आधार पर विद्यमान होती हैं। अंतर्निहित शक्तियां वे शक्तियां हैं जो शुरुआत से मौजूद हैं, और वे आवश्यक और स्थायी हैं। 

यदि किसी एजेंसी या चीज को अंतर्निहित शक्तियों के अधिकारी कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि ऐसी अंतर्निहित शक्तियां ऐसी एजेंसी या ऐसी चीज के अस्तित्व में गहराई से अंतर्निहित हैं। अंतर्निहित  शक्तियां न तो दी जाती हैं और न ही दान की जाती हैं; वे शुरू से ही मौजूद हैं। जब न्यायालय कार्यवाही के दौरान संहिता की किसी भी गैर-द्रव स्थितियों से निपटता है, तो अंतर्निहित शक्तियां उस समय उपयोगी होती हैं। इन अंतर्निहित  शक्तियों के कारण संहिता संपूर्ण है क्योंकि यदि संहिता किसी विशिष्ट परिस्थिति के लिए प्रदान करने में विफल रहती है तो उच्च न्यायालय अंतर्निहित  शक्तियों के माध्यम से उस अंतर को भर सकता है। उदाहरण के लिये: यदि उच्च न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 में उल्लिखित अंतर्निहित  शक्तियाँ हैं, तो इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय के पास अपने अस्तित्व के कारण अंतर्निहित  शक्तियाँ हैं, न कि ऐसी अंतर्निहित  शक्तियाँ संसद द्वारा विधानों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

संहिता की धारा 482 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के समान है जो सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित  शक्तियाँ हैं, यह इसकी व्यापक प्रकृति के कारण है। दोनों प्रावधान, हालांकि वे पाठ में छोटे हैं, न्याय की थोड़ी सी भी चूक को रोकने के द्वारा व्यापक दायरे रखते हैं।

उच्च न्यायालय की अंतर्निहित  शक्तियों का इतिहास

संहिता के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को मूल रूप से वर्ष 1973 में इसके अधिनियमन के दौरान मान्यता नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को पहली बार पूर्ववर्ती संहिता, यानी 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता में मान्यता दी गई थी। यहां तक कि पूर्ववर्ती संहिता में भी शुरू से ही उच्च न्यायालय की अंतर्निहित  शक्तियों का प्रावधान नहीं था। इसे 1923 के पुनरीक्षण अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता (पुनरीक्षण), अधिनियम, 1923 की धारा 156 ने संहिता, 1898 में एक नया प्रावधान 561A जोड़ा, जिसने उच्च न्यायालयों को अंतर्निहित शक्तियाँ दीं। संहिता, 1973 की धारा 482 संहिता की धारा 561A की सटीक पुनरावृत्ति है।

1898 की संहिता में धारा 561A जोड़ी गई थी ताकि उच्च न्यायालयों को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके पूर्ण न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके, जहां अवैधता बहुत अधिक थी। इसलिए, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इसलिए, यदि उच्च न्यायालय मौजूद है, तो उस उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां भी स्वत मौजूद होंगी।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां

संहिता की धारा 482 एक अपवादी (सेविंग) खंड है, और यह उच्च न्यायालय को कोई नई शक्ति नहीं देती है, लेकिन सिर्फ उसकी अंतर्निहित  शक्तियों की घोषणा करती है। संहिता की धारा 482 में कहा गया है कि संहिता में कुछ भी उच्च न्यायालय की अंतर्निहित  शक्तियों को प्रभावित या सीमित नहीं कर सकता है ताकि आवश्यक आदेश दिया जा सके-

  • संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करना;
  • इस संहिता को संसाधित (प्रोसेसिंग) करते समय किसी भी अदालत द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए;
  • न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए

इसके बाबजूद के बजाय कुछ भी नहीं

धारा 482 एक अपवादी खंड है जिसका अर्थ है कि इस धारा में अंतर्निहित शक्तियां प्रदान नहीं की गई थीं, लेकिन अपवादी गई थीं, यदि उच्च न्यायालय मौजूद है, तो अंतर्निहित  शक्तियां भी मौजूद हैं; संपूर्ण संहिता में कुछ भी उन अंतर्निहित  शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकता है।

भले ही धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को प्रभावित करने या सीमित करने के लिए संहिता के किसी भी प्रावधान को अक्षम करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 482 संहिता के अन्य सभी प्रावधानों से बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा में ‘इसके बावजूद’ के बजाय ‘कुछ नहीं’ शब्द है। एक प्रावधान में ‘कुछ नहीं’ शब्द में कहा गया है कि प्रावधान एक अपवादी खंड है, और एक प्रावधान में ‘इसके बावजूद’ शब्द में कहा गया है कि प्रावधान एक अभिभावी शक्ति (ओवराइडिंग पावर) है। अत जब किसी धारा में इसके बावजूद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस धारा का अन्य सभी उपबंधों पर अभिभावी प्रभाव पड़ेगा।

जब संहिता की किसी धारा में ‘कुछ नहीं’ शब्द का उपयोग किया जाता है, तो उस धारा का अधिभावी प्रभाव नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय, उस धारा को संहिता के किसी अन्य प्रावधान से किसी भी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का अनुप्रयोग केवल तभी होता है जब संहिता के सभी स्पष्ट प्रावधान संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने का आदेश देने, इस संहिता को संसाधित करते समय किसी भी अदालत द्वारा दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं करते हैं।

अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कब किया जा सकता है

हालांकि संहिता को संपूर्ण कहा जाता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे-जैसे समय बदलता है अपराध और इससे निपटने वाली प्रक्रिया भी बदल जाती है। संहिता भारतीय संविधान, 1949 के अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति (मेनिफेस्टेशन) है जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार” प्रदान किया गया है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संहिता में दी गई प्रक्रिया का पालन करके कानूनी रूप से कम किया जा सकता है, हालांकि, स्वतंत्रता और जीवन की अवधारणा गतिशील है क्योंकि यह समय के साथ बदलती है और इस प्रकार संहिता को भी गतिशील होने की आवश्यकता है, यह अंतर्निहित  शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। ऐसे मामलों में जब किसी आदेश के संबंध में संहिता में अपर्याप्त या कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

आम तौर पर उच्च न्यायालय संहिता में उपलब्ध स्पष्ट प्रावधानों की मदद से आपराधिक मामलों का फैसला करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय निम्नलिखित मामलों में अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग करेगा

  • यदि संहिता में किसी विशिष्ट आदेश के लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है;
  • जब कोई प्रावधान है, लेकिन यह अप्रभावी है;
  • जब न्यायालय ने संहिता के स्पष्ट प्रावधानों के माध्यम से एक आदेश पारित किया है, लेकिन ऐसा आदेश अप्रभावी या अपर्याप्त है;
  • जब संबंधित पक्ष संहिता के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हों

उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए हैं और अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय का विवेक है, और इसलिए उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है यदि पक्ष दुर्भावनापूर्ण इरादे से अदालत से संपर्क करते हैं। संहिता और धारा 482 का पूरा उद्देश्य, जो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित  शक्तियों की घोषणा करता है, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना है। संहिता राज्य और अभियुक्त के बीच अधिकारों का संतुलन सुनिश्चित करती है, और धारा 482 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है। 

धारा 482 और संहिता के अन्य सभी प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं। संहिता के प्रावधान अंतर्निहित  शक्तियों को प्रभावित नहीं करेंगे, और यदि कोई आदेश पारित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध हैं तो अंतर्निहित  शक्तियों को लागू नहीं किया जाएगा। 

जब संपूर्ण संहिता का उल्लेख किया जाता है, लेकिन यह देखा जा सकता है कि संसद द्वारा कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, और अब न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। यदि उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित  शक्ति का उपयोग करके एक आदेश पारित करता है जो अन्य प्रावधानों के साथ संघर्ष करता है, तो ऐसा आदेश मान्य नहीं है क्योंकि धारा 482 संहिता के अन्य प्रावधानों के साथ जाती है। अस्पष्ट स्थितियां वे मामले हैं जो स्पष्ट नहीं हैं, और इसलिए जब किसी मामले का फैसला करते समय संहिता की व्याख्या करते समय उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट नहीं होता है, तो उच्च न्यायालय हमेशा अस्पष्टता को दूर करने के लिए अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

Lawshikho

केवल उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान करने के कारण

संहिता की धारा 482 में उल्लिखित अंतर्निहित शक्तियों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक हिस्सा यह है कि अंतर्निहित शक्तियां केवल उच्च न्यायालय के हाथों में प्रदान की गई हैं। इसका मतलब यह है कि अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल देश के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा ही किया जा सकता है।

केवल उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध अंतर्निहित  शक्तियों के पीछे का कारण यह है कि संहिता आपराधिक कार्यवाही से संबंधित है, इसलिए आपराधिक मामलों के लिए पारित किसी भी आदेश का उच्च सामाजिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिए अंतर्निहित  शक्तियां केवल श्रेष्ठ और अनुभवी न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित होती हैं।

कब अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना है

धारा 482 के कुछ उद्देश्य हैं जिनके अनुसार उच्च न्यायालय को अपने समक्ष मामलों का फैसला करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करना है। संहिता की धारा 482 निम्नलिखित उद्देश्य देती है जो उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करेगी:

  • किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए;
  • न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए; और
  • संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए।

इसलिए, यह उपरोक्त तीन परिदृश्य है जहां उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय को इन अंतर्निहित शक्तियों के अलावा अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना

इस उद्देश्य का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते समय किया जाता है जब इसकी किसी भी प्रक्रिया के दौरान किसी अधीनस्थ न्यायालय (सबोर्डिनेट कोर्ट्स) द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। किसी भी न्यायालय के लिए यह संभव हो सकता है कि वह किसी आपराधिक मामले का फैसला करते समय अपनी किसी भी प्रक्रिया के दौरान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, उस विशेष समय पर उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय द्वारा उस दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करे। उदाहरण के लिए: यदि अभियुक्त के खिलाफ एक ही अपराध की कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो उच्च न्यायालय अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके एफआईआर को रद्द कर सकता है।

बलबीर सिंह बनाम उड़ीसा राज्य (1994) के मामले में, एक व्यक्ति पर अपनी वैन में गांजा की तस्करी करने का आरोप लगाया गया था, और उस पर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत मुकदमा चलाया गया था, और इसके खिलाफ एकमात्र आधार था वह एक सह-अभियुक्त की कमजोर न्यायेतर स्वीकारोक्ति थी। उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द कर दिया क्योंकि इस तरह के मामले को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए

इस उद्देश्य की प्रकृति अन्य दो उद्देश्यों की तुलना में बहुत व्यापक है, क्योंकि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है जो “न्याय के उद्देश्य” शब्दों को परिभाषित करती हो। इसलिए जब भी उच्च न्यायालय सोचता है कि उसे न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है तो वह न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है, और यह पूरी तरह से उच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कब लागू हो। न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 21 पर विचार करना चाहिए जो नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, ताकि नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो। न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए।

सुलोचना देवी अग्रवाल बनाम जिला न्यायाधीश (1992) के मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि “न्याय का उद्देश्य” एक व्यापक अभिव्यक्ति है। न्यायालय ने आगे कहा कि न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना केवल कानून के उद्देश्य को सुरक्षित करने से अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही न्याय कानूनों द्वारा प्रशासित होता है। न्याय के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के विचार हर मामले में अलग-अलग होते हैं, और एक ही उद्देश्य के लिए कोई ठोस फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता है।

संहिता के अंतर्गत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए

ऐसी कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं, जहाँ आदेश पारित करने के लिए संहिता में स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध होने पर भी, उच्च न्यायालय ऐसे आदेश को प्रभावी नहीं कर सका। संबंधित आदेश को प्रभावी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक अतिरिक्त या सहायक आदेश पारित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए: उच्च न्यायालय पुन: जांच का आदेश देकर संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) के मामले में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 482 में घोषित अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। खण्ड पीठ (डिवीजन बेंच) ने माना कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अंतर्निहित  शक्तियां नहीं हैं और केवल उच्च न्यायालय ही अंतर्निहित शक्तियों के आवेदन को स्वीकार कर सकता है, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट में आकस्मिक या सहायक शक्तियां निहित की हैं। इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट पिछले आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक आदेश दे सकता है।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां क्या हैं

संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास व्यापक अंतर्निहित शक्ति है। उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत मामलों का फैसला करते समय कई निर्णयों में इन विभिन्न अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया है।

टिप्पणियों को हटाने की अंतर्निहित  शक्ति

किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणियों को हटाने की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपने फैसले में अधीनस्थ न्यायालय की आपत्तिजनक टिप्पणियों को उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके हटा दिया जा सकता है यदि वे उचित नहीं हैं। यहां तक कि अगर मामले को नियमित अपील या नियमित पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाना बाकी है, तो उच्च न्यायालय न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त मामलों में टिप्पणियों को हटा सकता है।

उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करेगा और टिप्पणियों को हटा देगा यदि ऐसी टिप्पणियां अपमानजनक और अप्रासंगिक हैं। क्योंकि उच्च न्यायालय अपने आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है, यह न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है और यह शक्ति अप्रासंगिक टिप्पणियों को हटाने का आदेश देने तक फैली हुई है।

उच्च न्यायालय हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने के लिए अपनी अंतर्निहित  शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो न तो गवाह है और न ही आपराधिक कार्यवाही का पक्ष है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि जिन टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाला जाना है, वे अप्रासंगिक और अनुचित होनी चाहिए।

रघुबीर सरन बनाम बिहार राज्य (1963) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुधोलकर और न्यायाधीश सुब्बाराव ने कहा कि जब एक पक्ष जो अप्रासंगिक टिप्पणियों से व्यथित है और जो चाहता है कि इसे हटा दिया जाए, तो उसे न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहिए कि संबंधित टिप्पणी पूरी तरह से अप्रासंगिक और अनुचित है। पीड़ित व्यक्ति को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी से उसे गंभीर नुकसान होगा और यह फैसले के कारणों को प्रभावित नहीं करेगा।

जवाधि शेषा राव बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1994) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में जांच अधिकारी के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई प्रतिकूल और कठोर टिप्पणियों को हटाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां आवश्यक नहीं थीं।

सुआलाल यादव बनाम राजस्थान राज्य (1963) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि गवाहों और पक्षों के आचरण पर राय व्यक्त करते समय, न्यायाधीशों को निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन न करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे न्यायसंगत, निष्पक्ष और प्रासंगिक हों। निम्नलिखित सिद्धांत नीचे सूचीबद्ध हैं:

  • ऑडी-अल्टरम पार्टेम की अवधारणा – किसी भी व्यक्ति को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए;
  • पक्षों और गवाहों के आचरण पर टिप्पणी करते समय, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को रिकॉर्ड से परे नहीं जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यदि कुछ टिप्पणी रिकॉर्ड में रखने के लिए स्वीकार्य नहीं हैं, तो उनसे बचा जाना चाहिए;
  • आलोचना या पारित की गई टिप्पणी स्पष्ट नेतृत्व या संयम के साथ और जिम्मेदारी की उचित भावना के साथ की जानी चाहिए।

इस प्रकार, एक न्यायाधीश के लिए यह महत्वपूर्ण है जो उपरोक्त सूचीबद्ध सिद्धांतों का पालन करने के लिए कठोर टिप्पणी कर रहा है। संजय राणा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1992) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश की टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया जिसने एक ऐसे व्यक्ति के आचरण की निंदा की थी जो गवाह भी नहीं था लेकिन जिसका नाम केवल एक गवाह द्वारा संदर्भित किया गया था और उस व्यक्ति को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया था।

टिप्पणियों को समाप्त करना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के हितों की रक्षा के लिए न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को उनकी अभिव्यक्ति के प्रति पूर्ण स्वतंत्रता देना महत्वपूर्ण है। यदि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट पक्षों या गवाहों के आचरण पर अपनी राय व्यक्त कर रहा है, तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट की स्वतंत्रता की रक्षा करने में बहुत सावधान रहना चाहिए, ताकि वे ऐसी राय पारित कर सकें। एक न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई टिप्पणियों की सीमाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि न्यायाधीश को स्वतंत्रता देना। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश के रूप में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता होती है।

के.पी. तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1993) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विद्वान सत्र न्यायाधीश की ईमानदारी की निंदा करते हुए उनके खिलाफ तीखी और कठोर टिप्पणी की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा की गई ऐसी टिप्पणियों को हटा दिया, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी न्यायपालिका को भीतर से नष्ट करने के समान होगी।

समाप्त करने की शक्तियों की सीमाएं

टिप्पणियों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां व्यापक हैं, लेकिन असीमित नहीं हैं। उच्च न्यायालय के पास प्रासंगिक टिप्पणियों को हटाने की अंतर्निहित शक्ति है, लेकिन यह निर्णय को पूरी तरह से बदल नहीं सकता है। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में की गई टिप्पणियों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन है, तो उच्च न्यायालय निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं करेगा यदि जिन टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाया जाना है, वे निर्णय का एक अभिन्न अंग हैं।

रघुबीर सरन बनाम बिहार राज्य (1964) के मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के एक निर्णय की टिप्पणियों को हटाने का एक उचित तरीका बताया। उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही निचली अदालत का निर्णय गलत हो, या यह विकृत भी हो सकता है, इस समस्या पर विचार करने का उचित तरीका उच्च न्यायालय जैसे उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से और इस तरह के फैसले को न्यायिक रूप से सही करना है।

यह उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके किया जा सकता है। लेकिन उस शक्ति का उपयोग केवल दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए जहां संबंधित पक्ष का हित अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित हो।

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित  शक्ति 

न्याय के हितों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के लिए उच्च न्यायालय को ऐसी अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग करने और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता होगी। अंतर्निहित शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा उस स्तर पर भी किया जा सकता है जहां पुलिस ने अभी-अभी एफआईआर दर्ज की है।

बलवंत सिंह बी.के.ओ हमीदपुरा बनाम उप खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक, अमृतसर (1974), के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन वह एफआईआर प्रथम दृष्टया संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध नहीं है, तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित में नहीं होगा। इसलिए उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना चाहिए।

आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना, भले ही एफआईआर संज्ञेय या गैर-संज्ञेय (नॉन-कॉग्निजेबल) अपराध न हो, एक नागरिक के उत्पीड़न के बराबर है और इस तरह का उत्पीड़न न्याय के हित में नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जब किसी नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा के लिए सहायता करने के लिए ऐसी शक्तियों की आवश्यकता होती है।

उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति व्यापक आयाम की है, लेकिन इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से कई परिस्थितियां दी हैं जहां उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य (1960) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग उपयुक्त मामलों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। आरपी कपूर के मामले में, उच्च न्यायालय ने मामलों की तीन श्रेणियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जहां संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की संस्था या निरंतरता न्याय के हित में नहीं है या किसी भी अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो उच्च न्यायालय निम्नलिखित मामलों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है:

  • यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ संस्था के खिलाफ कानूनी प्रतिबंध है या आपराधिक कार्यवाही जारी है, जिस पर अपराध करने का आरोप है, तो ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अंतर्निहित शक्तियां इस आधार पर उचित हैं कि एक स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध है।
  • यदि अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना एफआईआर उस अपराध का गठन नहीं करती है जिसका आरोप लगाया गया था, भले ही उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो और अंकित मूल्य पर स्वीकार किया गया हो। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करके ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। उच्च न्यायालय से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति के लिए ऐसी कार्यवाही जारी रखना अन्यायपूर्ण होगा, भले ही एफआईआर में आरोप लगाए गए अपराध का गठन न करें।
  • यदि अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर एक अपराध का गठन करती है जो अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किया गया था, लेकिन एफआईआर में उल्लिखित इस तरह के आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है या दिए गए सबूत आरोप साबित करने में विफल रहते हैं, तो उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है और ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है।

के.एस नारायण बनाम गोपिनांथन (1981) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को अभियुक्त को अनावश्यक मुकदमे की पीड़ा से बचाने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना चाहिए। 

आर.पी कपूर के मामले में उल्लिखित मानदंड के बावजूद, अधीनस्थ न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय विचार करने के लिए कुछ पूर्व-आवश्यकताएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा विनोद कुमार सेठ बनाम भारत संघ (1982) के मामले में दी गई थीं। इन शर्तों का सारांश नीचे दिया गया है:

  • यदि कोई उचित संदेह नहीं है जो यह खुलासा कर सकता है कि एक संज्ञेय अपराध हुआ है, भले ही एफआईआर को सच माना जाता है;
  • यदि किसी जांच में एकत्र किए गए साक्ष्य या सामग्री, बाद में एफआईआर दाखिल करने के बाद, आगे एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं कर सकती है;
  • न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करते समय, कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है क्योंकि इस तरह की जांच जारी रखने की संस्था पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हो सकती है।
  • भले ही एफआईआर में लगाए गए आरोप और जांच में एकत्र किए गए सबूत या सामग्री एक संज्ञेय अपराध के संदेह को जन्म देती है, फिर भी उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि जांच दुर्भावनापूर्ण इरादे से हुई हो।

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992)

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) का मामला एक ऐतिहासिक मामला है जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सात शर्तें रखी हैं जहां उच्च न्यायालय किसी अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर, शिकायत या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) के मामले में, उस सीमा पर विशेष विचार किया जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग बहुत कम और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के संबंध में उच्च न्यायालयों पर शर्तें अधिकथित करने का मुख्य कारण उच्च न्यायालयों को ऐसी अंतर्निहित शक्तियों का मनमाने ढंग से प्रयोग करने से रोकना है।

इस मामले में निर्धारित शर्तें केवल संहिता की धारा 482 के तहत तय किए गए मामलों पर लागू नहीं होती हैं, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत तय किए गए मामलों पर भी लागू होती हैं। 7 शर्तें जहां एफआईआर, शिकायत या आरोप पत्र को रद्द किया जा सकता है, संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

  1. जब एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं, भले ही एफआईआर या शिकायत के तहत लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार भी किया जाता है। 
  2. यदि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ एफआईआर से जुड़ी अन्य सामग्री या सबूत एक संज्ञेय अपराध का गठन या खुलासा नहीं करते हैं जो संहिता की धारा 156 (1) के तहत जांच को सही ठहराएगा। लेकिन संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश इसका अपवाद है। अंतर्निहित शक्ति तब लागू होती है जब मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना पुलिस अधिकारी धारा 156(1) के अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध की जांच शुरू करता है, लेकिन अंतर्निहित शक्तियां धारा 155(2) के अंतर्गत न्यायाधीश द्वारा आदेशित गैर-संज्ञेय अपराध की जांच को प्रभावित नहीं करेंगी।
  3. जब एफआईआर या शिकायत में दिए गए अविवादित आरोपों के समर्थन में एकत्र किए गए सबूत अभियुक्त के खिलाफ किसी अपराध का गठन या खुलासा नहीं करते हैं।
  4. जब एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध के बजाय केवल गैर-संज्ञेय अपराध के होने का गठन या खुलासा करते हैं।
  5. अगर एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और अनुचित हैं, तो एक समझदार व्यक्ति के लिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव होगा कि अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही होने का आधार हो सकता है।
  6. जब कोई स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध हो या जब संहिता या किसी संबंधित अधिनियम के प्रावधानों में किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के लिए कोई प्रभावी निवारण उपलब्ध हो।
  7. जब आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू की जाती है और जब इस तरह की आपराधिक कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे नुकसान पहुंचाने के गुप्त उद्देश्य से की जाती है। 

इसलिए, यहां मुख्य मानदंड जबकि उच्च न्यायालय एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग कर रहा है, यह है कि अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का गठन या खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। यदि एफआईआर या शिकायत अभियुक्त के खिलाफ अपराध का गठन कर सकती है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ओ.पी शर्मा (1996) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करके एक गंभीर गलती की है, भले ही प्रथम दृष्टया अपराध किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे जाकर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

एफआईआर को रद्द करने की अंतर्निहित  शक्ति

उच्च न्यायालय के पास एफआईआर को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है यदि हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास भी एक एफआईआर को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के समान पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है, जहां एक विशेष अनुमति याचिका से संबंधित मामलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 और 142 के तहत परिभाषित किया गया है।

अभियुक्त के खिलाफ झूठी या अतिरिक्त एफआईआर दर्ज होना असामान्य नहीं है। ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां एक निर्दोष व्यक्ति को व्यक्तिगत द्वेष के कारण झूठी एफआईआर द्वारा परेशान किया जाता है, भले ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई हो। उच्च न्यायालय एफआईआर रद्द कर सकता है यदि उसी अपराध के लिए बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है। तथापि, तारक दास मुखर्जी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका से युक्त सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने माना है कि तथ्यों और आरोपों के एक ही सेट के लिए एक ही मुखबिर द्वारा कई एफआईआर दर्ज करने के लिए, अनुच्छेद 21 और 22 को लागू नहीं किया जा सकता है। तारक दास मुखर्जी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2022) के मामले में आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। पहली एफआईआर के 4 साल बाद दूसरी एफआईआर दर्ज की गई और दूसरी एफआईआर में तथ्य और आरोप वही थे और उन्हीं आरोपियों के खिलाफ थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरी एफआईआर, दूसरी एफआईआर पर आधारित आरोप पत्र और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित सम्मन आदेश को रद्द कर दिया। 

गैर-शमनीय (नॉन-कम्पाउंडेबल) अपराधों के समझौते की अनुमति देने की अंतर्निहित  शक्ति

अपराध दो प्रकार के होते हैं: 

  1. शमनीय (कमपॉउंडेबल) अपराध; और 
  2. गैर-शमनीय अपराध

यह विभाजन पक्षों के बीच अपराध से समझौता करने की संभावना पर आधारित है। शमनीय अपराध वे अपराध हैं जिनसे पक्षों के बीच समझौता किया जा सकता है, और गैर-शमनीय अपराध वे अपराध हैं जिनसे पक्षों द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता है। शमनीय अपराधों में, शिकायतकर्ता विपरीत पक्ष के साथ समझौता करता है और अभियुक्त पर लगाए गए सभी आरोपों को वापस लेने के लिए सहमत होता है।

शमनीय अपराध ऐसे अपराध हैं जिनमें नैतिक अधमता (टर्पीट्यूड) का अभाव होता है, वे समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डालते हैं और इसलिए भारतीय आपराधिक प्रणाली में ऐसे अपराधों से समझौता करने की अनुमति है। यदि पक्षों के बीच किसी अपराध से समझौता किया जाता है, तो यह अभियुक्त को बरी करने के समान होगा। संहिता की धारा 320 शमनीय अपराधों से संबंधित है। यह धारा भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराधों की एक विस्तृत सूची देती है, जिन्हें शमन या समझौता किया जा सकता है। संहिता की धारा 320 अकेले अपराधों के शमन से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो अपराधों के शमन या समझौता से संबंधित है। धारा 320 (9) संहिता की धारा 320 में प्रदान किए गए अपराध को छोड़कर किसी भी अपराध के शमन को प्रतिबंधित करती है।

क्योंकि संहिता की धारा 320 धारा में प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर अपराधों के शमन को प्रतिबंधित करती है, इसलिए अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग गैर-शमनीय अपराधों से समझौता करने के लिए किया जा सकता है। संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संहिता के किसी भी प्रावधान की अवहेलना (ओवरराइड) करके नहीं किया जा सकता है, और इसलिए गैर-शमनीय अपराधों से समझौता करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

मोहन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1993) के मामले में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 326 (खतरनाक हथियारों अथवा साधनों द्वारा स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के अंतर्गत आरोपित किया गया और दोषी ठहराया गया, जो कि एक गैर-शमनीय अपराध है। उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें अपराध से समझौता करने की अनुमति मांगी गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि वह अपराध के समझौते की अनुमति नहीं दे सकता है, जो एक गैर-शमनीय अपराध है, क्योंकि संहिता की धारा 320 (9) के तहत एक स्पष्ट प्रतिबंध है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। उच्च न्यायालय गैर-शमनीय अपराधों से समझौता करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि ऐसे अपराध निजी प्रकृति के हैं, जैसे वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले अपराध।

दग्गुबाती जयलक्ष्मी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1993) के मामले में जहां पत्नी ने आंध्र उच्च न्यायालय से अपने पति के साथ समझौता करने और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A, 323, 494, 109 के तहत अपराधों से समझौता करके अपने पति के खिलाफ मामला वापस लेने की अनुमति मांगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच अपराधों से समझौता करने की अनुमति दी। दग्गुबाती जयलक्ष्मी के मामले में उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि असाधारण मामलों में, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में, उच्च न्यायालय पक्षों को अन्य शमनीय अपराधों के साथ गैर-शमनीय अपराध से समझौता करने की अनुमति दे सकता है। क्योंकि वैवाहिक मामले निजी होते हैं और समाज पर कम प्रभाव डालते हैं, इसलिए उच्च न्यायालय पक्ष को ऐसे मामलों में गैर-शमनीय अपराधों से समझौता करने की अनुमति देता है।

पुलिस निरीक्षक, सीबीआई बनाम बी राजा गोपाल (2002) में, उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि मामला अंतिम चरण में था और जब कोई मुकदमा चल रहा था, तो उच्च न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता था। पक्ष के समझौता करने और अभियुक्त द्वारा बैंक से ठगे गए धन का भुगतान करने पर भी कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती थी।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (2019) का मामला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने पक्षों को गैर-शमनीय अपराधों से समझौता करने की अनुमति देने में अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए उच्च न्यायालय पर कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। दिशानिर्देशों को संक्षेप में निम्नानुसार किया गया है:

  • उच्च न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या अपराध समाज या किसी व्यक्ति के खिलाफ है। उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग पक्षों को उन अपराधों से समझौता करने की अनुमति देने के लिए नहीं करना चाहिए जिनका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बलात्कार, हत्या, डकैती आदि जैसे अपराधों को कभी भी समझौता करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  • उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अपराध प्रकृति में सिविल है या आपराधिक प्रकृति का। यदि अपराध मुख्य रूप से वैवाहिक विवादों, वाणिज्यिक विवादों या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, जहां पक्षों ने आपस में समझौता किया है, तो उच्च न्यायालय को अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग करके ऐसी कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए।
  • उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करना चाहिए यदि पक्ष अधिक गंभीर या जघन्य अपराधों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए: यदि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास है, तो उच्च न्यायालय को चोट की गंभीरता या हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार के प्रकार पर विचार करना होगा। पक्षों को गैर-शमनीय अपराधों से समझौता करने की अनुमति देते समय, उच्च न्यायालय को गंभीर और जघन्य अपराधों की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से बचना चाहिए।
  • यहां तक कि अगर किया गया अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किए बिना एक निजी प्रकृति का है, तो उच्च न्यायालय को अभियुक्त के आचरण और पूर्ववर्ती (प्रीवियस) पर विचार करना चाहिए; क्या अभियुक्त ने फरार होने की कोशिश की या अभियुक्त शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने में कैसे कामयाब रहा, आदि।
  • यदि जिन अपराधों को शमित करने की मांग की जाती है, वे एक ऐसा अपराध है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, (प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट) (1988), शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) (1959), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम (स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज एक्ट)), 1989 आदि जैसे विशेष क़ानून के तहत आता है, तो उच्च न्यायालय को ऐसे अपराधों की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से बचना चाहिए।

अंतिम दिशानिर्देश का अपवाद है। राम अवतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021), में अभियुक्त को पीड़ित की जाति पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 के तहत आरोपित और दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि पक्षों ने मामले को सुलझा लिया है। यह प्रश्न उठा कि क्या पक्ष को ऐसे अपराध से समझौता करने की अनुमति दी जा सकती है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 जैसे विशेष क़ानून के तहत अपराध है। 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल यह तथ्य कि अपराध एक विशेष क़ानून के तहत आता है, उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने से नहीं रोकता है ताकि पक्षों को गैर-शमनीय अपराध से समझौता करने की अनुमति मिल सके।

जांच को निर्देशित करने की अंतर्निहित  शक्ति

उपयुक्त परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग आगे की जांच या यहां तक कि पुनर्जांच का निर्देश देने के लिए कर सकता है। संहिता की धारा 173 (8), जो आगे की जांच से संबंधित है जिसे न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए, संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को प्रभावित नहीं करती है।

देवेंद्र नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (2022) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हालांकि आगे की जांच को निर्देशित करने की मूल शक्ति धारा 173 (8) में प्रदान की गई है, उच्च न्यायालय आगे की जांच या यहां तक कि पुनर्जांच का निर्देश दे सकता है यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि जांच उचित दिशा में नहीं जा रही है या न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए नहीं है।

शिकायतों को रद्द करने की अंतर्निहित  शक्ति

उच्च न्यायालय के पास संहिता की धारा 482 के तहत शिकायतों को रद्द करने की अंतर्निहित  शक्ति है। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले में एफआईआर को रद्द करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देश शिकायतों को रद्द करने पर भी लागू होते हैं। उच्च न्यायालय को शिकायतों को रद्द करते समय मामले में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

जी सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब अभियुक्त के खिलाफ पहले से ही शिकायत है, तो अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए कोई दूसरी शिकायत नहीं हो सकती है और इसे रद्द किया जा सकता है। अभियुक्त के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत की गई थी और अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत शिकायत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दूसरी शिकायत संहिता की धारा 482 के तहत रद्द की जा सकती है।

मुकदमेबाजी को पूरा करने के लिए लागत देने की अंतर्निहित  शक्ति

उच्च न्यायालय उपयुक्त मामलों में संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके मुकदमेबाजी को पूरा करने के लिए लागत प्रदान कर सकता है। मुकदमेबाजी को पूरा करने के लिए लागत देने की उच्च न्यायालय की अंतर्निहित  शक्ति असाधारण है, और इस असाधारण शक्ति का उपयोग असाधारण परिस्थितियों और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। इस अंतर्निहित  शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। 

मैरी एंगल बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) के मामले में, छह व्यक्तियों को दहेज निषेध अधिनियम के तहत अभियुक्त बनाया गया क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता से दहेज की मांग की थी, आरोपियों ने संहिता की धारा 482 के तहत अपनी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता को प्रत्येक अभियुक्त से 10000 रुपये लेने का आदेश दिया क्योंकि अभियुक्त आठ साल से अधिक समय से मामले को खींच रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि उच्च न्यायालय के पास न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 के तहत मुकदमेबाजी को पूरा करने के लिए लागत देने की शक्ति है।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अन्य अंतर्निहित शक्तियां

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अन्य अंतर्निहित शक्तियों में आरोप पत्र को रद्द करना, मामला दर्ज करने के निर्देश पारित करना और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश को रद्द करना शामिल है। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग पुलिस द्वारा जांच में हस्तक्षेप करने और जांच के दौरान किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह नियम रामलाल यादव बनाम  उत्तर प्रदेश राज्य (1989) के मामले में पेश किया गया था।

उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित  शक्ति को शासित करने वाले सामान्य सिद्धांत

कुछ सामान्य सिद्धांत संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और परबत भाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017)  के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के संबंध में दस सिद्धांत निर्धारित किए:

  1. संहिता की धारा 482 उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियां प्रदान नहीं करती है, यह प्रावधान केवल उच्च न्यायालय की अंतर्निहित  शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है। अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने और किसी भी अधीनस्थ अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है।
  2. एक शमनीय अपराध को शमनीय करने के मामलों में, संहिता की धारा 320 न्यायालय को ऐसा करने के लिए नियंत्रित करती है, लेकिन धारा 482 का प्रयोग गैर-शमनीय अपराधों को शमित करने के लिए किया जाता है। एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करना कि पक्षों के बीच समझौता है, शमनीय और नॉन-शमनीय अपराधों के लिए अलग-अलग है।
  3. उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही या शिकायत को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या न्याय के उद्देश्य इस तरह के रद्द होने का औचित्य साबित करेंगे।
  4. यद्यपि अंतर्निहित शक्तियों का दायरा व्यापक है, लेकिन उनका प्रयोग किया जाना चाहिए; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए।
  5. किसी शिकायत या एफआईआर को इस आधार पर रद्द करना कि पक्षों ने विवाद का निपटारा कर लिया है, पूरी तरह से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए, और सिद्धांतों का कोई विस्तार नहीं किया जा सकता है।
  6. एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय अंतर्निहित शक्तियां क्योंकि पक्षों ने विवाद का निपटारा किया, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अधिक जघन्य अपराधों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे निजी नहीं हैं लेकिन समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं।
  7. आपराधिक मामलों को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति, जिसमें एक नागरिक विवाद का एक प्रमुख तत्व है, गंभीर अपराधों के साथ आपराधिक मामलों को रद्द करने की तुलना में एक अलग तरीके से खड़ा है।
  8. एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते समय अंतर्निहित शक्तियां क्योंकि पक्षों ने विवाद का निपटारा किया है, जिसमें वे सभी अपराध शामिल हैं जिनमें आवश्यक नागरिक प्रकृति है, जैसे वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक और साझेदारी से संबंधित अपराध।
  9. उपरोक्त मामले में, उच्च न्यायालय पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, क्योंकि आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से उत्पीड़न होगा।
  10. यदि अभियुक्त किसी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी में शामिल है, तो उच्च न्यायालय पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा (8) और (9) के तहत सिद्धांतों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर सकता है।

सीआरपीसी की धारा 482 और 397 

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए जब संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, और धारा 482 के तहत शक्तियों का उपयोग तब नहीं किया जाएगा जब एक स्पष्ट प्रतिबंध हो क्योंकि धारा एक अधिभावी (ओवररीडिंग) प्रावधान नहीं है बल्कि एक अपवादी खंड है।

संहिता की धारा 397 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश को अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कहती है। पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी निचले न्यायालय में कार्यवाही के लिए किया जा सकता है। 

ऐसी परीक्षा के दौरान, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश किसी भी सजा या आदेश के निष्पादन या निलंबन का निर्देश दे सकता है, या यदि अभियुक्त कारावास में है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। धारा में आगे कहा गया है कि पुनरीक्षण शक्ति किसी भी अपील, विचारण या अन्य कार्यवाही में अन्तर्ववर्ती (इंटरलोक्यूटरी) आदेश के लिए प्रयोग करने योग्य नहीं है।

यदि पुनरीक्षण आवेदन उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दायर किया जाता है, तो अन्य न्यायालय द्वारा आगे कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उदाहरण: यदि उच्च न्यायालय को धारा 397 के तहत किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होता है, तो सत्र न्यायालय द्वारा उसी व्यक्ति से आगे के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सामान्यत यदि धारा 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण के माध्यम से कोई स्पष्ट उपाय उपलब्ध होता है तो अन्तनहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। गजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1994) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 482 के तहत शुरू की गई कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है यदि कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है जिसके तहत संहिता की धारा 397 के तहत एक पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।

अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध तब उपलब्ध होती है जब संहिता की धारा 397 (1) के तहत एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होता है, हालांकि, अंतर्निहित  शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होती है क्योंकि धारा 397 (2) के तहत एक प्रतिबंध है। धारा 397 (2) के तहत प्रतिबंध केवल उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के खिलाफ है, न कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित  शक्तियों के खिलाफ।

देवेंद्र दत्त बनाम भारत संघ के मामले में संहिता की धारा 397 द्वारा अतिव्याप्ति (ओवरलैप) और पुनरीक्षण शक्तियों के माध्यम से अंतर्निहित शक्ति को निरस्त नहीं किया गया है। संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां पुनरीक्षण शक्ति से प्रभावित नहीं होती हैं।

भले ही धारा 397 (2) ने एक स्पष्ट प्रतिबंध प्रदान किया कि एक अन्तर्ववर्ती  आदेश के मामलों में कोई पुनरीक्षण नहीं होगा, धारा 397 उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1978) के मामले में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय द्वारा उन मामलों में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके अन्तर्ववर्ती  आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है जहां न्याय का उल्लंघन या अधिकार क्षेत्र का अवैध प्रयोग होता है। उस मामले में जहां एक सत्र न्यायाधीश ने संहिता की धारा 397 के तहत एक व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर एक आदेश पारित किया, यहां तक कि उच्च न्यायालय को भी स्वतः संज्ञान से उस आदेश को आवेदन करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पुनरीक्षण करने से प्रतिबंध दिया गया था। संहिता की धारा 397 (3) के तहत प्रावधानों को अवहेलना करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्योंकि उच्च न्यायालय में एक ही व्यक्ति द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए एक व्यक्त प्रतिबंध है।

सीआरपीसी की धारा 482 और त्वरित सुनवाई

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ संहिता की धारा 482 आपराधिक कार्यवाही के मामलों में त्वरित सुनवाई पर जोर देती है। क्योंकि आपराधिक कार्यवाही में देरी अभियुक्त के प्रति अन्याय है, और अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना है, धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग त्वरित सुनवाई के लिए किया जाना चाहिए।

ए.आर अंतुले बनाम आर.एस नायक (1992) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही में हर देरी अभियुक्त के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। अत्यधिक लंबी देरी के परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया जाता है कि अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यदि किसी अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में कहा कि संहिता की धारा 482 त्वरित सुनवाई के लिए एक पर्याप्त उपाय है।

मदन मोहन सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022), जहां विद्युत अधिनियम, 2004 के तहत बिजली की चोरी के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही में 18 साल की अस्पष्ट देरी हुई और अभियुक्तों के त्वरित परीक्षण के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, क्योंकि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना अनुचित था।

अख्तर अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो 21 वर्षों से अधिक समय से आपराधिक विश्वासघात के मुकदमे का सामना कर रहा था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन था और कार्यवाही में और देरी अभियुक्त के लिए अन्यायपूर्ण होगी और इसलिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

सीआरपीसी की धारा 482 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के बीच तुलना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और संहिता की धारा 482 दोनों का उपयोग उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्तियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। संहिता की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देती है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने या न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई आदेश पारित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में संहिता की धारा 482 की तुलना में व्यापक दायरा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मौलिक अधिकारों को लागू करने या व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपाय देने के लिए किया जाता है। संहिता की धारा 482 का उपयोग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक आदेश पारित करने, संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने और किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसी विशेष कानून तक सीमित नहीं है, अनुच्छेद 226 का उपयोग किसी भी प्रकार के कानून के खिलाफ किया जा सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से संबंधित है।

संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संहिता में कोई अन्य उपाय उपलब्ध न हों। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा केवल तभी लागू किया जाना चाहिए जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न हो। यदि याचिकाकर्ता के पास अंतर्निहित शक्तियों सहित कोई अन्य उपाय उपलब्ध है, तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका नहीं लगाई जाएगी। इसलिए, जब किसी वादी के पास संहिता की धारा 482 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 दोनों का विकल्प होता है, तो वादी को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से उपाय प्राप्त करने का विकल्प चुनना चाहिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतर्निहित शक्तियां

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) में एक अपवादी खंड भी है जो न्यायालय की अंतर्निहित  शक्तियों की घोषणा करता है। सीपीसी की धारा 151 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को परिभाषित करती है। न्यायालय सीपीसी की धारा 151 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है, इसके उद्देश्य संहिता की धारा 482 में दिए गए समान हैं:

  • किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए;
  • न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए; और
  • संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करना।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों और संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के बीच अंतर वह न्यायालय है जो ऐसी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करता है। संहिता के विपरीत जहां अकेले उच्च न्यायालय के पास अंतर्निहित शक्तियां हैं, सीपीसी में अंतर्निहित शक्तियां किसी भी न्यायालय के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए कोई भी न्यायालय अपने पदानुक्रम (हायरार्की) के बावजूद उपरोक्त सूचीबद्ध उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए सीपीसी की धारा 151 के तहत अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के पीछे का कारण केवल उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध है क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मामलों का नागरिक पृष्ठभूमि वाले मामलों की तुलना में समाज पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय जैसे अधिक श्रेष्ठ और अनुभवी न्यायालय को आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है जहां इसकी अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग किया जाता है।

अंतर्निहित शक्तियों की सीमाएँ

संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं लेकिन असीमित नहीं हैं। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की कुछ सीमाएँ हैं, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

  • धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जब संपूर्ण संहिता में कोई अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है। यदि न्यायालय संहिता के किसी अन्य प्रावधान से उपचार दे सकता है, तो धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों को लागू नहीं किया जा सकता है।
  • संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी भी स्थिति में जांच प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
  • संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय लघु-परीक्षण नहीं कर सका। क्योंकि किसी भी अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना धारा 482 का उद्देश्य है, उच्च न्यायालय मनमाने ढंग से कार्य नहीं करेगा और निचली अदालत से मुकदमे की सामान्य प्रक्रियाओं में कभी कटौती नहीं करेगा।
  • संसद अंतर्निहित शक्तियों में कोई नई या विशिष्ट शक्तियाँ नहीं जोड़ सकती। क्योंकि अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, और वे उच्च न्यायालय में निहित हैं, इसलिए कोई नई अंतर्निहित शक्तियाँ जोड़ना संभव नहीं है।

सीआरपीसी की धारा 482 पर ऐतिहासिक मामले

मोहम्मद उमैर बनाम राज्य (एनसीटी) दिल्ली एवं अन्य (2021)

मामले के तथ्य:

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं, शिकायतकर्ता को उसके पड़ोसी ने उसके घर पर कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा था। अपने पड़ोसी के घर के रास्ते में, शिकायतकर्ता ने देखा कि अभियुक्त शिकायतकर्ता की मां के साथ बहस कर रहा था, और शिकायतकर्ता ने अभियुक्त से उसकी मां के साथ बहस करना बंद करने का आग्रह किया, लेकिन अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच विवाद पैदा हो गया और यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को थप्पड़ मारा और जब भीड़ जमा हो गई तो अभियुक्त वहां से चला गया। कुछ समय बाद, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को चाकू मार दिया क्योंकि वह शिकायतकर्ता द्वारा थप्पड़ मारे जाने से शर्मिंदा था। अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी।

इस मामले में उठाए गए मुद्दे:

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय के पास हत्या के प्रयास (आईपीसी की धारा 307) जैसे अधिक गंभीर अपराध की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है, यदि पक्षों ने अपराध से समझौता कर लिया है।

मामले का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि यदि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है तो अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है, भले ही अपराध हत्या के प्रयास जैसा अधिक गंभीर अपराध हो। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि अभियुक्त सिर्फ 21 साल का था और उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। क्योंकि अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, इसलिए समझौता करना बेहतर होगा। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि उच्च न्यायालय को हत्या के प्रयास जैसे अधिक गंभीर अपराध में पक्षों को समझौता करने की अनुमति देने से बचना चाहिए, लेकिन न्यायालय को उचित तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि अभियुक्त अनावश्यक कार्यवाही को प्रतिबंध कर सके। उच्च न्यायालय ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक लाख रुपये का जुर्माना और एक महीने की सामुदायिक सेवा के लिए आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह (2023)

मामले के तथ्य:

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं: आर्यन सिंह और एक अन्य ने विचारण न्यायालय के समक्ष मुक्ति याचिका दायर की, लेकिन याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसलिए, आदेश से व्यथित अभियुक्तों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आवेदन किया और उच्च न्यायालय ने बाद की सभी कार्यवाही के साथ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था, और सीबीआई ने प्रस्तुत किया कि शुरू में आर्यन सिंह का नाम नई एफआईआर में नहीं था, लेकिन जांच के बाद आर्यन सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, और वह अपराध में शामिल अभियुक्तों में से एक है, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही और उसके बाद उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाहियों को रद्द करते हुए कहा कि अभियुक्त के खिलाफ जांच दुर्भावनापूर्ण है और अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। याचिकाकर्ता (सीबीआई) का मुख्य तर्क यह था कि उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था जैसे कि वे एक लघु विचारण कर रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि आरोपों के साबित नहीं होने की अदालत की टिप्पणी बेतुकी है क्योंकि विचारण न्यायालय में विचारण प्रक्रिया के दौरान आरोप साबित होने हैं। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने लघु विचारण करके संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पार कर लिया है।

इस मामले में उठाए गए मुद्दे:

इस मामले में, मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय ने लघु विचारण आयोजित करके संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया। 

मामले का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह देखने में गलती की कि जांच अभियुक्त के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और अभियुक्त को आरोप-पत्र दिया गया है। विचारण को विचारण न्यायालय के समक्ष आयोजित किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय ने लघु विचारण करके अपनी अंतर्निहित शक्तियों का अतिक्रमण किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और विचारण न्यायालय को निर्देश दिया कि वह उसे दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर विचारण का संचालन करे। अपील स्वीकार कर ली गई और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

निष्कर्ष 

संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली में एक अद्वितीय प्रावधान हैं। यह श्रेष्ठता के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति को अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति से अलग करता है। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों ने न्याय की लालसा रखने वाले कई अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा की है। धारा 482 के उद्देश्यों का उपयोग उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों का अधिक न्यायसंगत और उचित तरीके से प्रयोग करने में सहायता करने के लिए किया जाना है। भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से दिशा-निर्देशों और सिद्धांतों की एक श्रृंखला तैयार की है कि कब अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध एक अनूठा उपाय हैं, जिसमें पूरे संहिता का उल्लेख करने के बाद भी यदि उच्च न्यायालय एक विशिष्ट उपाय नहीं दे सकता है, तो वह इस तरह के उपाय प्राप्त करने के लिए अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या आप धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं?

धारा 482 के तहत पारित आदेश उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में पारित नहीं होते हैं, और इसलिए धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। एम. अबुबकर कुंजू बनाम आर. तुलसीदास (1994) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां पर्यवेक्षी हैं। अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित या स्वयं के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में किया जाता है, और इस प्रकार धारा 482 के तहत अंतर्निहित  शक्तियां उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में पारित नहीं होती हैं। इसलिए, संहिता की धारा 482 के तहत पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है।

क्या उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच में हस्तक्षेप कर सकता है?

उच्च न्यायालय के पास जांच में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। राम लाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि उच्च न्यायालय के पास पुलिस के साथ जांच में हस्तक्षेप करने और अभियुक्त की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत कोई अंतर्निहित शक्तियां नहीं हैं।

क्या अंतर्निहित  शक्तियों का उपयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि समान पक्षों के बीच एक सिविल मुकदमा लंबित है?

उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके किसी आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता क्योंकि समान पक्षों के बीच एक नागरिक मुकदमा लंबित है। कमला देवी अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2002) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लंबित सिविल मुकदमे के कारण आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय में सिविल मुकदमा लंबित होने पर भी रद्दीकरण संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तर्क में कोई दम नहीं है कि एक न्यायाधीश को वैध कानूनी कार्यवाही सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि उच्च न्यायालय में एक सिविल मुकदमा लंबित है।

क्या उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग करके जमानत दे सकता है?

उच्च न्यायालय के पास संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को जमानत देने की कोई अंतर्निहित  शक्ति नहीं है। राम निवास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित  शक्तियों का प्रयोग करके अभियुक्त को जमानत नहीं दे सकता क्योंकि संहिता में जमानत देने के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं।

संदर्भ

  • Ratanlal & Dhirajlal, the Code, LexisNexis, Butterworths Wadhwa, 17th edition reprint, 2009.

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here