सीआरपीसी की धारा 294

0
67

यह लेख Gargi Lad द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 294 के बारे में विस्तार से बात करता है। इसके अलावा, लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि क्यों और किन दस्तावेजों को औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह उस प्रक्रिया के बारे में भी बताता है जिसका पालन न्यायालय करती हैं। लेख नए प्रावधान और पुराने प्रावधान के बीच अंतर बताता है, और यह पता लगाने के लिए इसका विश्लेषण करता है कि क्या नया प्रावधान (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 330) पुराने प्रावधान (आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 294) से बेहतर है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया।

Table of Contents

परिचय

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 294 का संपूर्ण उद्देश्य शीघ्र और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं में न्यायालय का समय बर्बाद होने से बचाना और ऐसे मामलों के त्वरित निपटान पर निर्बाध ध्यान देना भी है। इस प्रावधान का इरादा सरल उपाय अपनाकर और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत सुनवाई के साबितांतों से समझौता करके न्यायालय की प्रक्रियाओं को बाधित करने का भी नहीं है। इसके बजाय यह साबितांत पर निर्भर करता है और पीड़ित के लिए त्वरित न्याय को बढ़ावा देता है। यह वह तरीका प्रदान करता है जिसमें अभियोजन या बचाव पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को किसी औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और इसका उपयोग आगे के तर्कों के लिए किया जा सकता है।

यह दस्तावेज़ को न्यायालय में पेश करके किया जाता है, ताकि विरोधी पक्ष दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यदि मुकदमा लड़ने वाला पक्ष वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाता है तो दस्तावेज़ असली माना जाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 294 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो बताता है कि किसी दस्तावेज़ को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में कब और कैसे स्वीकार किया जाता है। यह प्रदान करता है कि ऐसे दस्तावेज़ के लिए कैसे दाखिल किया जाए, ऐसे दस्तावेज़ को सूची में कैसे शामिल किया जाना चाहिए, ताकि विपरीत पक्ष को पता चल सके कि कौन से दस्तावेज़ जमा किए जा रहे हैं, सूची राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनिवार्य होगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त को दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

मामलों की तात्कालिकता और समय की कमी के कारण सीआरपीसी की धारा 294 सभी आपराधिक मामलों का एक महत्वपूर्ण तत्व है, हालाँकि इसने परक्राम्य (नेगोशिएबल) लिखत अधिनियम (1881) की धारा 138 के तहत मामलों के लिए भी अपना मार्ग प्रशस्त किया है जिसके बारे में आगे बात की जाएगी। धारा 138 स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाती है, हालांकि यह अर्ध आपराधिक प्रकृति की है क्योंकि उपलब्ध उपचार दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकृति का है।

दस्तावेज़ों के प्रमाण कैसे दर्ज किये जाते हैं?

दस्तावेज़ को न्यायालय में पेश करने मात्र से दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाता है, दस्तावेज़ को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश करने वाले पक्ष द्वारा इसे विधिवत साबित किया जाना चाहिए। ऐसे दस्तावेज़ों के निष्पादन को स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, जैसे दस्तावेज़ तैयार करने वाले व्यक्ति या उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा।

इसके लिए सबसे पहले हम यह समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) (आईईए) की धारा 3 के अनुसार एक दस्तावेज़ क्या है। आईईए की धारा 3 एक दस्तावेज़ को किसी भी चीज़ के रूप में परिभाषित करती है जो किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या यहां तक कि संख्यात्मक के माध्यम से अंकित या लिखी जाती है। धारा 3 के तहत किसी भी चीज़ को दस्तावेज़ मानने के लिए, निर्माता का इरादा जो कुछ भी अंकित है या लिखित है उसे रिकॉर्ड करना होगा। न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि इरादा रिकॉर्ड बनाए रखने का है। आगे उसी खंड में, “साबित” की परिभाषा भी मौजूद है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जब न्यायालय या तो उस मामले या तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करती है या यह मानती है कि एक विवेकशील व्यक्ति दी गई परिस्थितियों में उस मामले या तथ्य के अस्तित्व को मान लेगा, तो इसे साबित कहा जाता है।

इसलिए किसी दस्तावेज़ को न्यायालय के सामने साबित करने के लिए, न्यायालय को या तो दस्तावेज़ के अस्तित्व पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए या पक्ष को न्यायाधीश के मन में उत्पन्न होने वाले किसी भी उचित संदेह को दूर करना चाहिए, ताकि न्यायाधीश इसके अस्तित्व को मान सके क्योंकि इससे उसके मन में कोई उचित संदेह पैदा नहीं होता है।

एक दस्तावेज़ को साबित माना जाता है यदि निम्नलिखित तीन मानदंड पूरे होते हैं: –

  1. सबसे पहले, किसी दस्तावेज़ का निष्पादन, यानी किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर या किसी दस्तावेज़ पर किसी व्यक्ति की लिखावट
  2. दूसरा, किसी विशेष दस्तावेज़ की सामग्री
  3. तीसरा, दस्तावेजों की सामग्री के संबंध में सत्यता।

मौखिक साक्ष्य दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने में मदद कर सकते हैं। हालाँकि, जो साक्ष्य उपलब्ध कराया जा रहा है वह स्वीकार्य साक्ष्य होना चाहिए। निष्पादन के प्रमाण को किसी दस्तावेज़ के तथ्यों के प्रमाण के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जब किसी विशिष्ट मामले में, दस्तावेज़ के तथ्य ही विवाद में हों। किसी भी मामले में, यदि कोई पक्ष दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करना चाहता है, तो मूल दस्तावेज़ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। न्यायालय ने जी. सुब्बारामन बनाम राज्य (2018) के मामले में आगे कहा कि यदि पक्ष स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष कोई द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो उस पक्ष को प्राथमिक दस्तावेज़ या साक्ष्य के अस्तित्व को साबित करना होगा।

आईईए के अनुसार, दस्तावेजों का प्रमाण प्रदान करने के लिए अलग-अलग तरीके निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

  1. उस व्यक्ति द्वारा स्वीकृति जिसने दस्तावेज़ पर स्वयं लिखा है या उस पर हस्ताक्षर किए हैं।
  2. किसी गवाह या ऐसे व्यक्ति को बुलाना जिसकी उपस्थिति में प्रश्नगत दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  3. ऐसे व्यक्ति को बुलाना जो दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा लिखे गए लेखन से स्पष्ट रूप से परिचित हो।
  4. एक हस्तलेखन विशेषज्ञ को बुलाना जो न्यायालय में हाथ की लिखावट (विवादित दस्तावेज़ और वास्तविक समय में लिखी गई लिखावट) की तुलना और सत्यापन कर सके।
  5. उस व्यक्ति को बुलाना, जिसने नियमित रूप से व्यवसाय के दौरान या आधिकारिक कर्तव्य के माध्यम से ये दस्तावेज़ प्राप्त किए हैं।

किस प्रकार के दस्तावेज़ों के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है?

आईईए के अध्याय V के तहत, हमें दस्तावेजी साक्ष्य मिलते हैं, जो कोई भी ऐसा मामला है जिस पर अनुबंध या चालान जैसे शब्दों, संख्याओं या आंकड़ों द्वारा कुछ लिखा, अंकित या वर्णित किया गया है। आमतौर पर, न्यायालय मौखिक साक्ष्य के बजाय दस्तावेजी साक्ष्य पर अधिक भरोसा करती हैं, क्योंकि इसे अधिक भरोसेमंद माना जाता है। वॉक्स ऑडिटा पेरिट, लिटेरा स्क्रिप्टा मानेट का साबितांत दिखाता है कि कैसे दस्तावेजी साक्ष्य अधिक विश्वसनीय हैं क्योंकि बोले गए शब्दों या मौखिक साक्ष्य को गलत समझा गया है या गलत समझा जा सकता है। कृष्णम्मल बनाम परमशिवन (2011) के मामले में, न्यायालय ने माना कि चूंकि पुरानी और प्राचीन पांडुलिपियों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रदान किया गया था, वे वॉक्स ऑडिटा पेरिट, लिटेरा स्क्रिप्टा मानेट के इस साबितांत को लागू करते हुए, केवल ऑडियो या मौखिक साक्ष्य से अधिक मूल्यवान थे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ की सामग्री को प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जा सकता है।

धारा 62 को पढ़ने से, जो इस बारे में बात करती है कि प्राथमिक साक्ष्य कैसे दिया जाता है, हम देख सकते हैं कि दस्तावेज़ को स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जबकि धारा 63 के अनुसार, दस्तावेज़ को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य, प्रमाणित प्रतियां प्रदान करके या उस व्यक्ति द्वारा मौखिक स्वीकृति के माध्यम से दिया जाता है जिसने दस्तावेज़ देखा है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दस्तावेजों को सार्वजनिक और निजी दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निजी दस्तावेज़ वे समझौते, पत्र या ईमेल हैं जिनका आमतौर पर विवाद में शामिल पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया जाता है। जबकि सार्वजनिक दस्तावेज़ जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, एफ.आई.आर., या यहां तक कि बिजली बिल भी हैं, न्यायालय सार्वजनिक दस्तावेजों को प्रामाणिक मानती हैं और उन पर अधिक भरोसा करती हैं क्योंकि निजी दस्तावेजों की तुलना में ऐसे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम होती है।

दस्तावेज़ों की प्रदर्शनी के दौरान, न्यायालय दस्तावेज़ों के संबंध में मुख्य रूप से दो बुनियादी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। पहला दस्तावेज़ का अस्तित्व मात्र है और दूसरा दस्तावेज़ में मौजूद सामग्री की वैधता और प्रमाण है जिसे एक गवाह द्वारा समर्थित किया जाता है जिसे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी है। जब दस्तावेज़ों को चिह्नित किया जाता है, तो दस्तावेज़ में बताई गई सामग्री और तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। उचित जिरह के बाद इसे अंतिम मूल्यांकन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। बाद के मानदंडों को पूरा करने के बाद ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि दस्तावेज़ और दस्तावेज़ की सामग्री सच है या नहीं। किसी दस्तावेज़ के संबंध में कोई भी आपत्ति पक्षों द्वारा दिए गए बयानों में स्पष्ट रूप से इंगित की जाती है। आपत्ति या तो दस्तावेज़ के अस्तित्व पर हो सकती है या दस्तावेज़ की सामग्री से भी संबंधित हो सकती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर साक्ष्य का तरीका बदलना पड़ता है।

सीआरपीसी की धारा 294 के बारे में संक्षिप्त जानकारी

सीआरपीसी की धारा 294 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो यह बताता है कि किसी दस्तावेज़ को औपचारिक साक्ष्य दिए बिना न्यायालय में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत स्थापित प्रक्रिया में कहा गया है कि दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और सूची में उल्लिखित दस्तावेजों को केवल विपरीत पक्ष द्वारा उनकी वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए न्यायालय में पेश किया जा सकता है। ऐसा कोई भी दस्तावेज़ जिसका उल्लेख सूची में नहीं है, उसे स्वीकार या अस्वीकार के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

धारा 294 की उपधारा 3 के अनुसार, यदि वास्तविकता विवादित नहीं है, तो दस्तावेज़ को एक दस्तावेज़ की तरह दर्जा प्राप्त माना जाएगा जो न्यायालय में विधिवत साबित हो और आगे के चरणों में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सके।

धारा 294 के अनुसार किन दस्तावेज़ों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है?

धारा 294 एक विशेष प्रावधान या नियम का अपवाद है कि प्रत्येक दस्तावेज़ को न्यायालय में साबित किया जाना चाहिए। एफआईआर और एक्स-रे रिपोर्ट जैसे दस्तावेज़ भी सीआरपीसी की धारा 294 के तहत दस्तावेज़ माने जाते हैं।

प्रावधान स्पष्ट रूप से उस दस्तावेज़ के लिए “विवादित नहीं” वाक्यांश देता है जिसकी वास्तविकता विवादित नहीं है और कहा जाता है कि इसे बिना किसी औपचारिक साक्ष्य के न्यायालय में साबित किया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जा सकते हैं; आरोपी व्यक्ति को ऐसे दस्तावेजों की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। धारा 294 पेश करते समय विधायिका का इरादा कभी भी यह नहीं था, बल्कि गंभीर और जरूरी कार्यवाही को छोटा करना था। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कोई भी औपचारिक दस्तावेज बिना हस्ताक्षर के साबित किया जा सकता है। हालाँकि, दस्तावेज़ या दस्तावेजों को एक सूची में व्यवस्थित किया जाएगा, और विपरीत पक्ष को दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए बुलाया जाएगा।

प्रावधान, एक परंतुक में, यह भी बताता है कि न्यायालयो के पास विवेकाधीन शक्ति है कि वे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर पर सवाल उठाना चाहते हैं या उस हस्ताक्षर का प्रमाण मांगना चाहते हैं। इस प्रकार, यदि कोई ऐसा दस्तावेज़ है जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था, तो इसे उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कानून की न्यायालय में साबित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग किसी दस्तावेज़ को साबित करने के लिए अन्यथा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेज़ की सामग्री के संबंध में न्यायालय में गवाहों की जांच और जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) शामिल है।

सीआरपीसी की धारा 294 का महत्व

यह धारा अधिकांश मामलों में अभियुक्तों की कार्यवाही और मुकदमों में महत्व रखती है क्योंकि यह एक स्पष्ट दस्तावेज़ को औपचारिक रूप से साबित करने की अनावश्यक और अतिरिक्त परेशानी से बचकर मुकदमे की गति को बढ़ा सकती है। हालाँकि, यह धारा प्राकृतिक न्याय के साबितांतों की अनदेखी नहीं करती है और प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर और निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देती है; बल्कि, यह मुकदमों में तेजी लाकर प्राकृतिक न्याय के साबितांतों को कायम रखता है।

सीआरपीसी की धारा 294 की अनिवार्यताएँ

  • दस्तावेज़ किसी भी पक्ष द्वारा दायर किया जा सकता है: अभियोजन पक्ष या अभियुक्त।
  • प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
  • ऐसे दस्तावेजों की सूची राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में होगी।
  • अभियोजन पक्ष या अभियुक्त को दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जा सकता है।
  • यदि दस्तावेज़ को पक्ष द्वारा वास्तविक माना जाता है, तो यह आगे के परीक्षणों और कार्यवाही के लिए साक्ष्य के रूप में कार्य कर सकता है।
  • यदि इनकार किया जाता है, तो दस्तावेज़ को परीक्षा, गवाहों से जिरह आदि के माध्यम से साबित करने के मार्ग से गुजरना होगा। दस्तावेज़ को साबित करने की पारंपरिक विधि या दृष्टिकोण।

असाधारण परिस्थितियों में, जहां भी न्यायालय उचित समझे, न्यायालय ऐसे दस्तावेज़ की जालसाजी के बारे में किसी भी संदेह से बचने के लिए साबित करने के लिए दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर मांग सकती है।

सीआरपीसी की धारा 294 का उद्देश्य

केरल उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले के अनुसार, न्यायालय ने निर्धारित किया है कि इस प्रावधान का उद्देश्य लंबित आपराधिक मामलों को गति प्रदान करना और ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान करना है। प्रावधान का उद्देश्य अनावश्यक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग और प्रक्रिया से बचना और प्रासंगिक साक्ष्य पर टिके रहना भी है। इससे अत्यावश्यक मामलों के त्वरित निपटान में मदद मिलती है क्योंकि इसमें केवल प्रासंगिक साक्ष्य ही आसान प्रक्रियाओं द्वारा दर्ज किए जाते हैं।

सीआरपीसी की धारा 294 के तहत आवेदन कैसे करें?

धारा 294(1) इस बारे में बात करती है कि धारा 294 सीआरपीसी के तहत आवेदन कैसे किया जा सकता है। पक्ष इस धारा को लागू करते हुए एक आवेदन दायर कर सकती है, उपरोक्त सभी दस्तावेज़ संलग्न कर सकती है, और दूसरे पक्ष की जानकारी के लिए उनकी एक सूची बना सकती है। ऐसा आवेदन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि वहां अलग-अलग नियम लागू हो सकते हैं।

निवास केशव रौतेक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) के मामले में, न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 294 की व्याख्या करने के लिए महाराष्ट्र राज्य बनाम अजय दयाराम गोपनारायण (2013) के ऐतिहासिक मामले पर भरोसा किया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रावधान के अनुसार दस्तावेज़ का विवरण, जिसे न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए, एक सूची में शामिल किया जाना चाहिए, जो भी दस्तावेज़ सूची में शामिल नहीं है उसे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकृति के लिए न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उन्हें अन्य तरीकों से साबित किया जाना चाहिए: अर्थात न्यायालय में गवाहों की परीक्षा और जिरह द्वारा।

न्यायिक घोषणाएँ

गुड्डु बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2022)

उपरोक्त मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ताओं को निचली अदालत द्वारा हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। मृतक के शव को शवपरीक्षा के लिए भेजा गया और खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद की गई। यह मामला इस प्रावधान के लिए प्रासंगिकता इस तरह बनाता है कि शवपरीक्षा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई थी, लेकिन शवपरीक्षा करने वाले श्री बिनोद परीक्षा के दिन उपस्थित नहीं थे। आरोपी के वकील ने न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई और इसलिए न्यायालय ने मौत को मानव हत्या की प्रकृति का माना। वकील ने आगे कहा कि, सीआरपीसी की धारा 294(3) के अनुसार, रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा, और अब कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि जब इसे पेश किया गया तो आरोपी ने कोई आपत्ति नहीं की।

अपीलीय न्यायालय, जो मामले की सुनवाई कर रही थी, की राय थी कि निचली अदालत को चिकित्सक की बात सुननी चाहिए थी और उसकी जांच करनी चाहिए थी; यदि वह अनुपस्थित था, तो निचली अदालत को उन गवाहों या सहायकों से पूछताछ करनी चाहिए थी जिन्होंने मृतक का शवपरीक्षा किया था।

इसके अलावा मिसाल और विजेंद्र बनाम दिल्ली राज्य (1997) के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसमें खण्ड न्यायपीठ ने माना कि शवपरीक्षा रिपोर्ट साक्ष्य का एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि केवल नोट्स है जो चिकित्सक ने शवपरीक्षा करते समय बनाए थे। रिपोर्ट स्वयं कुछ नहीं कहती; चिकित्सक को न्यायालय में आकर रिपोर्ट पर अपना बयान देना चाहिए और उस पर चिकित्सक की जांच की जानी चाहिए, तभी रिपोर्ट को ठोस साक्ष्य माना जा सकता है।

अख्तर बनाम उत्तरांचल राज्य (2009) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि न्यायालय में प्रस्तुत किसी दस्तावेज़ की वास्तविकता पर विपरीत पक्ष द्वारा विवाद नहीं किया जाता है, तो इसे ठोस साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, उसी पर भरोसा करते हुए, शवपरीक्षा रिपोर्ट चिकित्सक की जांच के बिना साक्ष्य के रूप में न्यायालय में स्वीकार्य होगी। अपीलीय न्यायालय की राय थी कि निचली अदालत द्वारा सीआरपीसी की धारा 294 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था; यदि चिकित्सक उस दिन उपस्थित नहीं था तो उसे दूसरे दिन बुलाया जाना चाहिए था और निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा ऐसा करने में विफलता प्रक्रिया की कमी को दर्शाती है।

बोरैया @ शेकर बनाम राज्य (2002) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 294(1) में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के महत्व पर जोर दिया था। सीआरपीसी की धारा 294 का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक पक्ष को विशिष्ट दस्तावेजों के विवरण की एक सूची दाखिल करनी होगी। किसी दस्तावेज़ को किसी भी मामले में या किसी मुकदमे में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, जहां दस्तावेज़ की वास्तविकता न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं है। कुछ प्रकार का रिकॉर्ड भी होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि बचाव पक्ष को न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अवसर दिया गया था। न्यायालय ने यह भी माना कि सीआरपीसी की धारा 294 तभी छूट देगी जब उस व्यक्ति के हस्ताक्षर का साक्ष्य दिखाया जाएगा जिसके हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। अंत में, न्यायालय ने कहा कि हालांकि रिपोर्ट ठोस साक्ष्य है और किसी विशेष मामले में शवपरीक्षा रिपोर्ट की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन शवपरीक्षा रिपोर्ट की सामग्री के संबंध में चिकित्सक की राय और सुझाव लेना महत्वपूर्ण है। किसी भी मामले में जहां न्यायालय को लगता है कि शवपरीक्षा रिपोर्ट बनाने वाले चिकित्सक को बुलाना जरूरी है, तो वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत चिकित्सक की जांच करके ऐसा कर सकते हैं।

 

यह मामला इस बात का सूक्ष्म विश्लेषण प्रदान करता है कि धारा 294 का दायरा कैसा है; इससे पता चलता है कि इतनी महत्वपूर्ण प्रकृति के दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रक्रिया की कमी के कारण कई बार अन्याय हो सकता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि यह प्रावधान न्यायालय के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह निर्णय लेने में कैसे मदद करता है; हालाँकि, उपयोग उचित तरीके से होगा जैसा कि सीआरपीसी के तहत परिकल्पित है।

शकुन सिंह बनाम चंदेश्वर सिंह (2021)

उपरोक्त मामले में, लिखे गए शब्दों और अंकों में अंतर के कारण चेक, बैंक द्वारा अनादरित हो गया था। हालांकि, यह पाया गया कि आरोपी ने बैंक को भुगतान रोकने के निर्देश दिए थे और चेक पर जानबूझकर गलत आंकड़े लिखे थे। आरोपी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और आपराधिक इरादा स्थापित किया गया था।

अभियुक्त ने सीआरपीसी की धारा 294 के तहत स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से दस्तावेज़, जो कि चेक है, और चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भले ही दस्तावेज़, यानी चेक धारा 294 के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, शिकायतकर्ता के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ, जिसके पास गवाह की जांच करने का अधिकार था। जब न्यायालय ने दस्तावेज़ को साबित करने की प्रक्रिया के लिए धारा 294 पर भरोसा किया, तो इससे अनावश्यक प्रक्रियाओं पर समय की बचत हुई और मुकदमे का त्वरित निपटान हुआ।

सीआरपीसी की धारा 294 पर नवीनतम अद्यतन (अपडेट)

हाल ही में, केवल आपराधिक मामलों में ही सीआरपीसी की धारा 294 का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि अर्ध आपराधिक कार्यवाही में भी किया जाता है। चेक का अनादरण उन मामलों में से एक है जहां एनआई अधिनियम की धारा 138 सीआरपीसी की धारा 294 के तहत लिखित और स्थापित प्रक्रिया का उपयोग करती है। अक्सर, धारा 294 का उपयोग आपराधिक कार्यवाही के लिए किया जाता है ताकि उन मुकदमों में तेजी लाई जा सके जहां सर्वोच्च प्राथमिकता पर राहत की आवश्यकता होती है। चेक के अनादरण के मामलों में भी यही बात लागू होगी, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत की आवश्यकता है।

दयावती बनाम योगेश कुमार गोसाईं (2017)

उपरोक्त मामले में, चेक अनादरण का मामला बिचवई (मीडिएशन) के माध्यम से तय किया जाना था। इस मामले में न्यायालय को मध्यस्थता के माध्यम से मामले को निपटाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना था, जिसमें सीआरपीसी की धारा 294 के अनुसार दस्तावेजों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना शामिल था। यद्यपि एनआई अधिनियम एक नागरिक प्रकृति का है, एनआई अधिनियम की धारा 138 एक अर्ध आपराधिक प्रकृति की है। वे एक दीवानी कार्यवाही से उत्पन्न होते हैं तथापि उनका परिणाम आपराधिक प्रकृति का हो सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अद्यतन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 330 एक ऐसी स्थिति के बारे में विस्तार से बताती है जहां किसी दस्तावेज़ के औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नए प्रावधान में पुराने प्रावधान की सामग्री शामिल है, इसके अतिरिक्त: दस्तावेज़ को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा। हालाँकि, उपरोक्त समय सीमा को बदला जा सकता है या न्यायालय के विवेक पर ऐसे दस्तावेजों को स्वीकार करने में देरी को माफ किया जा सकता है।

एक और अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा गया है, जो कहता है कि विशेषज्ञ को न्यायालय में तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि प्रस्तुत दस्तावेज़ विवाद में किसी भी पक्ष द्वारा विवादित न हो।

गुड्डु बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, शवपरीक्षा रिपोर्ट पर विवाद हुआ और न्यायालय ने यह तर्क दिया कि हालाँकि विवाद में शामिल पक्षों द्वारा रिपोर्ट पर विवाद नहीं किया गया था, फिर भी कार्यवाही में सहायता के लिए विशेषज्ञ या चिकित्सक की जाँच होनी चाहिए थी। यह प्रावधान न्यायालय को न्याय प्रदान करने के प्रक्रियात्मक हिस्से में अटके बिना वास्तव में मुकदमों में तेजी लाने में मदद करता है।

अतिरिक्त समय सीमा किसी भी पक्ष के लिए बाध्यकारी सीमा के रूप में कार्य करती है ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके। यह प्रावधान मूल्य जोड़ता है और सीआरपीसी की धारा 294 के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुरूप है, जो अनावश्यक प्रक्रियाओं के बीच उलझना नहीं है और उन परीक्षणों की गति को बढ़ाना है। चूंकि किसी भी पक्ष को एक समय सीमा प्रदान की जाती है, इसलिए दस्तावेज़ की प्रामाणिकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में उनकी ओर से कोई देरी नहीं होगी, जिससे परीक्षणों का तेजी से निपटान हो सकेगा। सामान्य मामलों में, कोई भी पक्ष, ज्यादातर आरोपी, सजा से बचने के लिए प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश करेगा। हालाँकि, इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसी देरी की संभावना को रद्द करना है, जो न्याय को विफल करने के लिए जानबूझकर किया गया था।

बीएनएसएस की धारा 330 एक काफी अच्छी तरह से सोचा और तैयार किया गया प्रावधान है जिसमें अतीत के मामलों के कानूनों और उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान जोड़े गए थे।

निष्कर्ष

सीआरपीसी की धारा 294 आरोपी व्यक्ति या अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेज दाखिल करने की अवधारणा और प्रक्रिया से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 294 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी मामले के किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों को एक सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, यह विपरीत पक्ष को सभी दस्तावेजों की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की अनुमति देना भी आवश्यक बनाता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह धारा किसी भी मामले को कवर नहीं करती है जिसमें कोई गवाह मुकदमे के दौरान साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करना चाहता है। अभियोजन पक्ष और आरोपी व्यक्ति को प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का मौका देकर सीआरपीसी की धारा 294 का उद्देश्य पूरे मुकदमे में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। किसी भी अप्रासंगिक दस्तावेज़ की स्वीकृति के कारण होने वाली किसी भी देरी को इस प्रावधान द्वारा हटा दिया जाता है, क्योंकि यह किसी भी अनावश्यक देरी से बचकर परीक्षणों में तेजी लाने में मदद करता है। किसी मुकदमे में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले किसी दस्तावेज़ की वास्तविकता की जांच करना और उसकी देखभाल करना प्रत्येक न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

यदि कोई दस्तावेज़ धारा 294 के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता है तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में, न्यायालय पक्ष से आईईए के तहत निर्धारित पारंपरिक पद्धति के माध्यम से दस्तावेज़ को साबित करने के लिए कहती है, जिसमें गवाहों की परीक्षा और जिरह शामिल है।

सीआरपीसी की धारा 294 का क्या महत्व है?

सीआरपीसी की धारा 294, अनावश्यक कदमों और प्रक्रियाओं से बचकर मामलों की तेजी से सुनवाई और त्वरित निपटान प्रदान करती है जो सभी मामलों में अनिवार्य हैं। यह प्रावधान अनावश्यक रिकॉर्ड से बचाता है और इसलिए निर्णायक निकाय को प्रक्रिया के बजाय मामले पर ध्यान केंद्रित करने देता है और क्या प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जा रहा है।

सीआरपीसी की धारा 294 को लागू करने का अधिकार किसके पास है?

कार्यवाही में कोई भी पक्ष इस प्रावधान का उपयोग करके दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकता है और दूसरे पक्ष से उस मामले के शीघ्र निपटान में सहायता के लिए ऐसे दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कह सकता है।

संदर्भ

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here