आईपीसी, 1860 की धारा 279 

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Indian Penal Code

यह लेख कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के छात्र Naveen Talawar ने लिखा है। यह लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के बारे में विस्तार से बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

निःसंदेह लापरवाही का किसी निश्चित परिणाम के लिए कोई लक्ष्य या इरादा नहीं होता है। यह बिना पर्याप्त सोच और विवेक के हमेशा जल्दबाजी में किया गया कार्य होता है। यह एक परिणाम का कारण बनता है जिसे अपराधी ने पूर्वाभास (प्रेडिक्ट) नहीं किया था और जिसके लिए उसे बाद में पछतावा भी हो सकता है। लेकिन उसे उस परिणाम के लिए दंडित नहीं किया जाता है जिसकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, बल्कि जिस तरीके से उसने खतरनाक काम किया था, उसके लिए उसे दंडित किया जाता है। यहां तक ​​​​कि अगर वाक्यांश ‘जल्दबाजी’ या ‘लापरवाह’ सुनने में काफी समान हैं, तो भी वे अपने अर्थ में अलग हैं। अपराधी उस आचरण का खुलासा करने में विफल होकर सकारात्मक दायित्व (पॉजिटिव ओब्लिगेशन) का उल्लंघन करता है जिसके लिए वह जिम्मेदार है; यह लापरवाही की स्थिति में होता है। उसकी हड़बड़ी में, पक्ष एक ऐसा कार्य करता है जिससे वह न करने के लिए बाध्य है और इस तरह वह एक नकारात्मक दायित्व का उल्लंघन करता है। वह आचरण को संदर्भित करता है, लेकिन कार्य के परिणामों को नहीं। भीड़ में कार चलाने वाला व्यक्ति समझता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसने अपने कार्यों के परिणामों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया होता है। वह अति आत्मविश्वासी है, जिससे उसे विश्वास होता है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 279 का संबंध किसी व्यक्ति के जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाने या सार्वजनिक सड़क पर इस तरह से सवारी करने से है जिससे मानव जीवन को जोखिम में डाला जा सकता है या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाई जा सकती है।

जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाना

जब कोई चालक यातायात (ट्रैफिक) नियमों की अवहेलना करता है, तो वह जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाता है। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना आमतौर पर चालक की लापरवाही का परिणाम होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत चालक की ओर से जल्दबाजी या लापरवाही का निर्धारण करने के लिए लापरवाही का इस्तेमाल किया जा सकता है; हालाँकि, केवल तेज़ गति से गाड़ी चलाने से लापरवाही नहीं होती है। जब चालक वाहन की तेज गति को नियंत्रित करने में सक्षम हो या जब वह जिस सड़क पर यात्रा कर रहा हो, वह खाली दिखाई दे, तो उसके कार्यों को जल्दबाजी या लापरवाही नहीं माना जाता है।

विशेष रूप से राजमार्गों (हाईवेज) पर अधिकतम गति सीमा का पालन करना आवश्यक है। अनुमत सीमा से अधिक वाहन को ओवरस्पीड करना धारा 279 के तहत उल्लंघन है, जो आमतौर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक सड़कों पर तेज रफ्तार आपकी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालती है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वाहन की गति सीमा से अधिक को लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाना नहीं माना जाता है। इसी तरह, एक गाड़ी को तेज गति में चलाना, जबकि सड़क पर कोई यातायात नहीं है, जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना नहीं माना जाता है।

आईपीसी की धारा 279 की आवश्यकता

इस धारा में दो चीजों की आवश्यकता है:

  1. सार्वजनिक सड़क पर गाड़ी चलाना या सवारी करना
  2. इस तरह से गाड़ी चलाना या सवारी करना मानव जीवन को खतरे में डालने या दूसरों को नुकसान या चोट पहुंचाने के लिए जल्दबाजी या लापरवाही होनी चाहिए।

जल्दबाजी या लापरवाही

जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाने का आकलन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे व्याख्या या अलगाव में नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार, प्रारंभिक शर्तें हैं:

  1. वाहन कैसे चलाया जाता है;
  2. चाहे वह जल्दबाजी में या लापरवाही से चलाया गया हो; तथा
  3. क्या इस तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाना मानव जीवन को खतरे में डालता है।

मानव जीवन को खतरे में डालना

यह साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से वाहन चला रहा था जिससे मानव जीवन को खतरा हो या दूसरों को नुकसान या चोट लगने की संभावना हो। यह आवश्यक नहीं है कि जल्दबाजी या लापरवाही के कारण जान-माल की क्षति हो।

आईपीसी की धारा 279 की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी)

आईपीसी की धारा 279 के तहत दंडनीय अपराध को स्थापित करने के लिए, यह साबित करना चाहिए कि आरोपी सार्वजनिक सड़क पर जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या चोट लगने की संभावना हो। इस तरह के कार्य को लापरवाही से या परिणामों की परवाह किए बिना करने का जोखिम उठाना मना है। आपराधिक जल्दबाजी और आपराधिक लापरवाही समान होनी चाहिए। यह केवल लापरवाही या निर्णय में त्रुटि नहीं हो सकती। इस प्रावधान के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी सार्वजनिक सड़क पर इस तरह से वाहन चला रहा था जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या चोट लगने की संभावना हो।

भारत की महारानी बनाम इडु बेग [1881] के मामले में आपराधिक जल्दबाजी और लापरवाही का अर्थ इस प्रकार परिभाषित किया गया था: “आपराधिक जल्दबाजी एक खतरनाक या प्रचंड (वॉटोन) कार्य को इस ज्ञान के साथ खतरे में डाल कर करना है कि इससे चोट लगेगी लेकिन यह चोट या ज्ञान का कारण बनने के इरादे के बिना ही किया जाता है। परिणाम के रूप में लापरवाही या जल्दबाजी के साथ इस तरह के कार्य को करने का जोखिम चलाने में आपराधिकता निहित है। आपराधिक लापरवाही आम तौर पर जनता या विशेष रूप से किसी व्यक्ति को चोट से बचने के लिए उचित और सही देखभाल और सावधानी बरतने के लिए जानबूझकर और दोषी उपेक्षा है, जो आरोप के आसपास की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखती है।”

जब आरोपी के खिलाफ आरोप, जल्दबाजी से गाड़ी चलाने के बजाय लापरवाही से गाड़ी चलाने का है, तो एकमात्र सवाल यह है कि क्या आरोपी लापरवाह गति से गाड़ी चला रहा था और यदि हां, तो क्या गति ऐसी थी कि इससे मानव जीवन को खतरा हो या इससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान या चोट लगने की संभावना है। भले ही सड़क खाली हो या किसी पैदल यात्री या वाहन द्वारा उपयोग न किया गया हो, इस धारा के तहत लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाना अभी भी अवैध है। कर्नाटक राज्य बनाम संतानम [1997] में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सैन्य कर्मियों को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी पाया, जब उन्होंने एक सैन्य ट्रक को गलत तरीके से चलाया और एक दोपहिया वाहन को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और सड़क पर दो अन्य दुर्घटनाएं हुईं। बद्री प्रसाद तिवारी बनाम राज्य, [1993] में यह माना गया था कि निर्णय में एक मात्र त्रुटि जल्दबाजी और लापरवाही का कार्य नहीं है।

आईपीसी की धारा 279 की प्रकृति

आईपीसी की धारा 279 के तहत दंडनीय अपराध एक संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस किसी को अपराध के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसे अपराध जमानती हैं। जमानती अपराध में जमानत जारी करना अधिकार का मामला है। यह अधिकार आरोपी को हिरासत में रखने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा या विवेक से अदालत द्वारा दिया जा सकता है, और यह उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) वाले मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है जहां अपराध किया गया था।

आईपीसी की धारा 279 के तहत किए गए अपराध के लिए सजा

एक व्यक्ति जो आईपीसी की धारा 279 के तहत सार्वजनिक मार्ग पर तेज गति से वाहन चलाकर अपराध करता है, उसे अधिकतम छह महीने की कैद, 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। कारावास और दंड की अवधि अपराध की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

न्यायालय ने दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य [2005] में कहा कि जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का कारण तय करने के लिए प्राथमिक कारणों में से एक निवारक (डिट्रेंस) होना चाहिए।

अदालत के अनुसार, वाहन चालकों को मानसिक निगरानी में रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक सजा के क्षेत्र में निवारक प्रभाव डालना है। उस क्षेत्र में कितनी भी स्वतंत्रता उन्हें वाहन चलाने को एक खेल में बदलने के लिए मना लेगी। पंजाब राज्य बनाम बलविंदर सिंह [2012] में यह निर्णय लिया गया था कि यदि अभियोजन पक्ष एक उचित संदेह से परे अपराध साबित कर सकता है, तो अदालतों को सजा पर निर्णय लेने और अपराध के लिए उपयुक्त शब्द लगाने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए।

आईपीसी की धारा 279 के तहत सार्वजनिक रास्ते पर तेज गति से गाड़ी चलाना या सवारी करना

इस प्रावधान को समझने के लिए तीन आवश्यक बातें जाननी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 सार्वजनिक सड़क पर जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाना अवैध बनाती है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी को नुकसान या चोट लगने की संभावना हो।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आवश्यक देखभाल और ध्यान के बिना सड़क पर वाहन चलाता है, तो वह इस धारा का उल्लंघन करने का दोषी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सावधानी बरतते हुए गाड़ी चला रहा था जो एक विवेकपूर्ण व्यक्ति ने किया होता। धारा 279 को समझने के लिए तीन आवश्यक बातें जाननी चाहिए।

  1. जल्दबाजी में वाहन चलाना या सवारी करना – धारा 279 सार्वजनिक सड़क पर जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाना अवैध बनाती है, जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी को नुकसान या चोट लगने की संभावना हो।
  2. सार्वजनिक मार्ग- कोई भी सड़क या मार्ग जो जनता के लिए खुला हो, सार्वजनिक मार्ग कहलाता है। इसे या तो किसी कस्बे (टाउन) से सीधा संबंध या कस्बों के बीच के मार्ग के रूप में देखा जाता है।
  3. जल्दबाजी या लापरवाही से गाड़ी चलाना- कानून में, ‘लापरवाह’ वाक्यांश कुछ ऐसा करने के लिए एक चूक को संदर्भित करता है जो सामान्य मानव-हित के विचारों के नेतृत्व में एक उचित और बुद्धिमान व्यक्ति करेगा, या ऐसा कुछ जो समान विचारों से निर्देशित एक विवेकपूर्ण और उचित व्यक्ति नहीं करेगा। यह सिद्धांत रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य [2012] के मामले में आयोजित किया गया था।

जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में, जल्दबाजी या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को चोट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती है। कई मामलों में, गति यह स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं है कि ड्राइवर लापरवाह था या जल्दबाजी में था। भले ही कोई व्यक्ति धीमी गति से लेकिन जल्दबाजी से और लापरवाही से वाहन चला रहा हो, यह इस प्रावधान के तहत जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाना होगा। गति और जल्दबाजी या लापरवाही के बीच का संबंध इस परिस्थिति में स्थान और समय पर निर्भर करता है।

उदाहरण के लिए, सीधी सड़क पर जहां कोई अन्य कार या पैदल यात्री नहीं हैं, यह कहना असंभव है कि तेज गति से गाड़ी चलाना या हॉर्न न बजाना जल्दबाजी या लापरवाही है।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम अमर नाथ [2018] में यह कहा गया था कि, एक आरोपी व्यक्ति को, दुस्साहस (मिसएडवेंचर) के कारण हुई मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है यदि उसने गाड़ी नहीं चलाई या जल्दबाजी या लापरवाही नहीं किया। दूसरी ओर, भले ही कोई घायल न हुआ हो, वह जवाबदेह होगा यदि उसका गाड़ी चलाना ऐसा था कि इससे नुकसान या चोट का कारण संभव हो, या यदि यह लोगों के जीवन को खतरे में डालता है। यह निर्धारित करने में कि क्या कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने में लापरवाही करता है या लापरवाही करता है, सार्वजनिक सड़क पर अत्यधिक गति से गाड़ी चलाना जल्दबाजी का प्रथम दृष्टया प्रमाण हो सकता है।

आईपीसी की धारा 279, धारा 304A, 337 और 338 से कैसे संबंधित है?

भारतीय दंड संहिता में धारा 279 के अलावा जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाने के कार्यों को दंडित करने के प्रावधान हैं, जो इस प्रकार हैं:

आईपीसी की धारा 304A 

आईपीसी की धारा 304A लापरवाही या जलबाज़ आचरण से मौत का कारण बनना है। यदि कोई व्यक्ति लापरवाहपूर्ण व्यवहार या जलबाज़ से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो कि गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमीसाइड) नहीं है, तो उन्हें दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ता है।

एक लापरवाह कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को जिन चार प्राथमिक शर्तों को पूरा करना चाहिए, वे इस प्रकार हैं:

  1. कर्तव्य: प्रतिवादी को लापरवाह व्यवहार के लिए कुछ जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या प्रतिवादी के पास वादी की देखभाल करने का कानूनी कर्तव्य है।
  2. कर्तव्य का उल्लंघन: वादी को यह स्थापित करना होगा कि प्रतिवादी ने उस पर बकाया कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन किया है। उसके लिए एक कानूनी दायित्व देय है। यह प्रतिवादी के कर्तव्य के उल्लंघन की व्याख्या करता है, जो उससे करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि वह वादी को कुछ कानूनी कर्तव्य देता है।
  3. कुछ कार्य करने की कार्रवाई: प्रतिवादी के कार्यों के परिणामस्वरूप वादी को नुकसान हुआ है। प्रतिवादी एक ऐसा कार्य कर सकता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी या उसके लिए आवश्यक कार्य करने में विफल रहने में लापरवाही हो सकती है।
  4. हर्जाना: प्रतिवादी के कार्यों के प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) परिणाम के रूप में वादी को किसी प्रकार की चोट का सामना करना पड़ा होगा।

धारा 304A में निम्नलिखित आवश्यक घटक (कंपोनेंट) हैं:

  1. एक व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए
  2. मौत आरोपी के कार्यों का परिणाम होना चाहिए;
  3. मौत आरोपी के लापरवाहीपूर्ण कार्य का परिणाम होना चाहिए, और
  4. अभियुक्त का कार्य गैर इरादतन हत्या नहीं होना चाहिए।

यह नियम वहां लागू होता है जहां आरोपी के जल्दबाजी या लापरवाही भरे आचरण और विचाराधीन व्यक्ति की मृत्यु के बीच सीधा संबंध होता है। व्यवहार मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण होना चाहिए।

आईपीसी की धारा 337 

भारतीय दंड संहिता की धारा 337 “दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से चोट पहुँचाने” को मना करती है। इस धारा के तहत अपराध दंडनीय है यदि किसी व्यक्ति की लापरवाही या काम करने में लापरवाही दूसरों की सुरक्षा या जीवन को खतरे में डालती है। किए गए आचरण के आधार पर, सजा छह महीने की जेल से लेकर पांच सौ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह एक संज्ञेय और जमानती अपराध है। यदि अदालत अनुमति दे तो पीड़ितों द्वारा इसे कंपाउंड भी किया जा सकता है।

धारा 337 की आवश्यकता इस प्रकार है

  1. धारा 337 की आवश्यकता है कि अपराधी की जल्दबाजी या लापरवाही के परिणामस्वरूप आचरण किया जाए। आईपीसी की धारा 304A के तहत जल्दबाजी और लापरवाही की अवधारणा को बहुत विस्तार से परिभाषित किया गया है।
  2. आचरण ने शारीरिक नुकसान पहुंचाया और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाल दिया।
  3. इस धारा में कार्य के घटित होने के कारणों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

आईपीसी की धारा 338 

इस धारा का उपयोग उन लोगों को दंडित करने के लिए किया गया है जो जल्दबाजी या लापरवाही से कार्य करके और अपने जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर दूसरों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इस धारा के अनुसार, जो कोई भी मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जल्दबाजी या लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए साधारण या कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दिए जा सकते है। धारा 338 एक संज्ञेय, जमानती और कंपाउंडेबल अपराध है जिसे किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा चलाया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 279, 304A, 337 और 338 के बीच संबंध

एक वाहन चालक को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत दंडित किया जा सकता है यदि उसकी जल्दबाजी या लापरवाही से पैदल यात्री की मृत्यु हो जाती है या उसे शारीरिक चोट लगती है। व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 337 और 338 के तहत व्यक्तिगत सुरक्षा या दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाले कार्य के साथ-साथ व्यक्तिगत सुरक्षा या दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाले कार्य से गंभीर चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया जाएगा। और अगर चालक लापरवाही से दुर्घटना का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर आईपीसी की धारा 304A के तहत आरोप लगाया जाएगा।

इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आईपीसी की धारा 279 विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से लापरवाही से वाहन चलाने के कार्य पर लागू होती है, जो दूसरों के जीवन को खतरे में डालता है। दूसरी ओर, यदि चालक किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति का कारण बनता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 337 और 338 के तहत दंडित किया जाता है।

इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि एक ट्रक चालक जो अपनी गाड़ी को तेज गति से चला रहा था और लापरवाही से पैदल मार्ग पर चढ़ गया और मृतक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, सार्वजनिक रूप से जल्दबाज़ और लापरवाह तरीके से वाहन चलाने के लिए उस पर आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत आरोप लगाए गए थे।

नतीजतन, धारा 279 केवल एक वाहन चालक को सार्वजनिक रास्ते पर जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए दंडित करती है और ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है; हालांकि, यदि चालक का कार्य वास्तविक चोट या मृत्यु का कारण बनता है, तो इस धारा को आईपीसी के तहत अन्य धाराओं के साथ पढ़ा जाएगा, जैसे कि धारा 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से चोट पहुंचाना), धारा 338 (दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा या जीवन को कोई कार्य करके खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना), और धारा 304A (लापरवाही से मौत का कारण)।

आईपीसी की धारा 279 के तहत मामला कैसे दर्ज करें या बचाव कैसे करें

भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत मामला दर्ज करने के दो तरीके हैं। एक व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस अधिकारी के पास मौखिक या लिखित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि व्यक्ति को प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, तो वह पुलिस अधीक्षक को सूचना भेज सकता है, जो इसकी समीक्षा (रिव्यू) करेगा और यदि वह संतुष्ट होता है कि प्रदान की गई जानकारी एक संज्ञेय अपराध है, तो वह मामले की जांच करेगा या अपने संवर्ग (कैडर) से नीचे के अधिकारी को नियुक्त करेगा। जो कोई भी इस मामले की जांच करेगा उसके पास सभी जांच शक्तियां होंगी।

एक अन्य विकल्प दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के पास शिकायत प्रस्तुत करना है। मजिस्ट्रेट को शिकायत मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्राप्त करनी चाहिए। शिकायत मिलने के बाद मजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगे और संज्ञान के मुद्दे पर फैसला करेंगे।

भले ही कोई वाहन जल्दबाजी से और लापरवाही से उचित गति से चलाया गया हो, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि इसे अभी भी आईपीसी की धारा 279 के तहत ‘तेज और लापरवाही से वाहन चलाना’ माना जाता है।

सबरीमाला भक्त द्वारा सबरीमाला ट्रेकिंग पथ पर माल परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के बाद अदालत द्वारा मामले को स्वत: संज्ञान में लाया गया था; परिणामस्वरूप, न्यायालय ने भक्त की आपत्तियों पर स्वत: संज्ञान लिया। न्यायालय ने कहा कि “सड़क पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति को आचरण और परिणाम दोनों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यहां तक ​​​​कि अगर कोई मामूली गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, तो इसे ‘भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना’ माना जाता है।

आईपीसी की धारा 279 के तहत ऐतिहासिक मामले

ब्रह्म दास बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

तथ्य

इस मामले के तथ्य यह है कि अपीलार्थी हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का बस चालक है। यात्रा के दौरान एक बस अड्डे पर वाहन रुक गया था। एक यात्री बस से उतर गया और कुछ सामान पैक करने के लिए छत पर चला गया। बस कंडक्टर के सिग्नल की प्रतीक्षा किए बिना और बिना यह जांचे कि क्या उतरे यात्री वापस सवार हो गए थे या जो उतरने की योजना बना रहे थे, वे उतर गए थे, चालक ने बस को चालू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप यात्री चलती बस की छत से गिरकर घायल हो गए। बाद में उन्हें पास के अस्पताल में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर दिया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

फैसला

इस मामले में न्यायालय ने कहा कि धारा 279 सार्वजनिक रूप से तेज गति से वाहन चलाने या सवारी करने से संबंधित है। आरोपी को इस प्रावधान की बुनियादी समझ के अनुसार यह साबित करना होगा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी वाहन को इस तरह से चला रहा था जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या चोट लगने की संभावना हो। आईपीसी की धारा 279 के तहत आरोप लापरवाही पर आधारित नहीं हैं। नतीजतन, धारा 279 का उपयोग करने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि इसमें जल्दबाजी या लापरवाही का तत्व था।

रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य

तथ्य

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं: शादी के लिए दो जीपें जा रही थीं, और इन जीपों के आगे एक मारुति कार भी थी। एक बस विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही थी, इसलिए मारुति कार के चालक ने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपनी कार को एक तरफ कर दिया और बस दो जीपों में से एक से टकरा गई। भीषण हादसे में कुछ सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई।

फैसला

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में तेज और लापरवाही से वाहन चलाने पर विचार किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अलग से समझा या देखा नहीं जा सकता है। इसे आसपास की परिस्थितियों के आलोक में देखने की जरूरत है। सड़क पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति को उनके कार्यों और परिणामों दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह स्थापित करना हमेशा आसान नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अपने वाहन की गति पर जल्दबाजी से या लापरवाही से गाड़ी चला रहा था या नहीं। ये दोनों कार्य असामान्य व्यवहार की ओर इशारा करते हैं। धारा 279 के तहत, धीमी गति से लेकिन लापरवाही से वाहन चलाना भी “तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना” कहलाता है।

प्रफुल्ल कुमार राउत बनाम उड़ीसा राज्य

तथ्य

खांटापड़े बालिका उच्च विद्यालय के छात्र जब स्कूल से घर जा रहे थे, तो आरोपी द्वारा चलाई जा रही ‘माधबिका’ नाम की एक बस ने टक्कर मार दी, जिससे टकराकर उसे कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस चला रहा आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया।

फैसला

जैसा कि दुर्घटना स्कूल के सामने हुई, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि शैक्षणिक संस्थानों के पास वाहन चलाते समय वाहन चालकों को सतर्क और धीमा होना चाहिए। इस प्रावधान के तहत आरोपी को दोषी पाया गया था।

पोपट भगीनाथ कसार बनाम महाराष्ट्र राज्य

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि जब कोई व्यक्ति घनी आबादी और व्यस्त सड़क में अपने वाहन को तेज गति से चलाता है, तो यह वाहन को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाने के कार्यों में से एक है।

राज्य बनाम गुलाम मीर

मुद्दा

इस मामले का मुद्दा यह था कि क्या यह सही था कि एक व्यक्ति जो सार्वजनिक सड़क पर इस तरह से जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाता है कि वह मानव जीवन को खतरे में डालता है, उसे आईपीसी की धारा 279, के तहत अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, अगर ऐसा वाहन चलाना किसी अन्य व्यक्ति को भी घायल करता है।

फैसला

अदालत के अनुसार, आईपीसी की धारा 279, के तहत अपराध, धारा 337 या धारा 338 के तहत अपराध से अलग है, और इसलिए धारा 337 या धारा 338 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति, धारा 279 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है, यदि दो अपराध एक ही बार में किए गए हैं।

निष्कर्ष

हर दिन, जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। पीड़ितों के आश्रितों के पास कोई सहारा नहीं बचा है और वे सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। इसने समाज में व्यापक चिंता पैदा कर दी है क्योंकि यह कई लोगों के जीवन को खतरे में डालता है, विशेषकर पैदल चलने वालों के लिए। मौत की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए, सांसदों को लापरवाह वाहन चालकों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत सजा नीतियों की जांच और मूल्यांकन फिर से करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)

जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना क्या है?

जब कोई चालक यातायात नियमों की अवहेलना करता है, तो वह जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाता है। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना आमतौर पर चालक की लापरवाही का परिणाम होता है।

आईपीसी की धारा 279 की आवश्यकता क्या हैं?

आईपीसी की धारा 279 के तहत दंडनीय अपराध को स्थापित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी सार्वजनिक सड़क पर जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान या चोट लगने की संभावना हो।

आईपीसी की धारा 279 के अपराध की प्रकृति क्या है?

आईपीसी की धारा 279 के तहत दंडनीय अपराध एक संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस किसी को अपराध के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसे अपराध जमानती हैं।

आईपीसी की धारा 279 के उल्लंघन के लिए दंड क्या है?

एक व्यक्ति जो आईपीसी की धारा 279 के तहत सार्वजनिक मार्ग पर तेज गति से गाड़ी चलाने या सवारी करने का अपराध करता है, उसे अधिकतम छह महीने की कैद, 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। कारावास और दंड की अवधि अपराध की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

संदर्भ

 

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