कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186

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Companies Act 2013

यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर की Sushree Surekha Choudhury द्वारा लिखा गया है। यह लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186, जिसे “इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश” के रूप में जाना जाता है, का विस्तृत विवरण देता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

शार्क टैंक इंडिया/यूएस शो किसने देखा है? यह शो नई कंपनियों और उनके संस्थापकों (फाउंडर) के लिए निवेशकों से ऋण लेने के लिए एक सहायक मंच के रूप में जाना जाता है। ये निवेशक आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से निवेश करते हैं। उसी स्थिति की कल्पना करें, लेकिन यहां पर निवेश निवेशक कंपनी के फंड से दूसरी कंपनी में किया जाता है जो निवेश बढ़ाना चाहती है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या कंपनियों के बीच ये निवेश इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश के रूप में जाना जाता हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में धन का प्रवाह या तो उस कंपनी में इक्विटी के बदले निवेश के रूप में हो सकता है या पूर्व निर्धारित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर ऋण के रूप में हो सकता है। ये लेन-देन पेचीदा हो सकते हैं और जोखिम पैदा कर सकते हैं। जोखिमों को कम करने और इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश के लिए एक पारदर्शी ढांचा स्थापित करने के लिए, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विनियमित (रेग्यूलेट) किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश से संबंधित है। उन्हें। यह धारा इन इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों पर सीमाएं और प्रतिबंध लगाती है और ऐसा करने के लिए एक प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करती है।

इस लेख में, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के इन प्रावधानों और सभी संबंधित प्रावधानों, जैसे प्रकटीकरण (डिसक्लोजर) की आवश्यकताओं, निवेश पर सीमा आदि के बारे में सब कुछ समझेंगे।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186

इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश भारतीय निवेश कानूनों के तहत शासित होते हैं। कंपनियां अक्सर दूसरी कंपनियों में निवेश करने या उन्हें ऋण देने में लिप्त रहती हैं। इसे इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश के रूप में जाना जाता है। इन इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत प्रदान और विनियमित किए जाते हैं। एक कंपनी अपने शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने और आवश्यकताओं और नियामक (रेगुलेटरी) अनुपालनों को पूरा करने के बाद अन्य कंपनियों में ऋण और गारंटी दे सकती है, शेयरों का अधिग्रहण (एक्वायर) कर सकती है या अन्य प्रकार के निवेश कर सकती है। कंपनियों को अनिवार्य रूप से इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का पालन करना होता है।

आइए हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों की व्यवस्था को कालानुक्रमिक (क्रोनोलॉजिकली) रूप से समझें।

धारा 186 (1): निवेश की परतें (लेयर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 को स्पष्ट करने के पीछे उद्देश्य एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को ऋण देने और निवेश करने के तरीके और सीमा को विनियमित करना है। अत्यधिक ऋण या निवेश को रोकने और शेयरों को कमजोर करने और बाजार में हितधारकों और मालिकों के हितों की रक्षा के लिए इस विनियमन की आवश्यकता थी। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(1) निवेश की “परतों” के बारे में बात करती है। धारा 186(1) के प्रावधान में कहा गया है कि एक कंपनी को निवेश कंपनियों की दो परतों से परे निवेश करने की अनुमति नहीं है। “निवेश कंपनियों की दो परतें” का मतलब एक होल्डिंग कंपनी से सहायक कंपनियों की दो परतों में निवेश का प्रवाह है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कंपनी A, कंपनी B की होल्डिंग कंपनी है। कंपनी B एक सहायक कंपनी है। इसके अलावा, कंपनी C, कंपनी B की एक सहायक कंपनी है। इस प्रकार, जब कंपनी A, कंपनी B में निवेश करती है, तो यह कंपनी A के लिए निवेश की पहली परत होती है। यदि यह निवेश आगे कंपनी C में प्रवाहित होता है, तो इसे होल्डिंग कंपनी A की दूसरी परत के निवेश के रूप में माना जाएगा। इसमें कंपनी A के लिए निवेश की दो परतें शामिल हैं और इसलिए, यह निवेश की और परतें नहीं बना सकती हैं। इसे समझने के उद्देश्य से, होल्डिंग कंपनी के संदर्भ में परतों का मतलब सहायक कंपनियों से है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) में उल्लेख किया गया है। एक “निवेश कंपनी” एक ऐसी कंपनी को संदर्भित करती है जिसका प्राथमिक व्यवसाय मॉडल शेयरों, प्रतिभूतियों (सिक्योरिटी), डिबेंचर आदि के अधिग्रहण के रूप में होता है, जो कुछ क्षेत्रीय सीमा के अधीन होता है, जैसा कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा आरबीआई के मानदंडों (नॉर्म्स) के अनुसार एनबीएफसी कंपनी के प्रावधानों के साथ संरेखित (एलाइन) किया गया है। 

हालाँकि, दो परतों के इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं। धारा 186 के खंड (1) के उपखंड (i) और (ii) इन दो अपवादों के बारे में बात करते हैं। दो परतों वाले नियम का पहला अपवाद यह है कि भारत में एक कंपनी शेयरों का अधिग्रहण कर सकती है और भारत के बाहर निगमित (इनकॉर्पोरेट) एक निवेश कंपनी में दो से अधिक परतों में निवेश कर सकती है, जिसमें घरेलू कानून, निवेश की ऐसी अतिरिक्त परतों की अनुमति देते हैं। यह निवेश भारतीय कानूनों के दो परतों के प्रतिबंध से वर्जित नहीं होगा क्योंकि निवेश कंपनी निगमित है और भारत के बाहर कार्य करती है। दो परतों के प्रतिबंध का अन्य अपवाद तब होता है जब ऐसी अतिरिक्त निवेश सहायक परतें किसी निवेश कंपनी के लिए किसी भी विनियमन या कानून के नियम के अनुपालन में आवश्यक होती हैं।

धारा 186 (2): ऋण, गारंटी, निवेश और प्रतिभूतियों पर सीमा

धारा 186 (2) इन इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की सीमाओं और क्षेत्रीय सीमाओं के बारे में बात करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 में इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश के संबंध में सीमा जोड़ने के पीछे का उद्देश्य निवेश कंपनियों को किए गए निवेश या दिए गए ऋण पर संतुलन और नियंत्रण बनाए रखना है। धारा 186 (2) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट को ऋण, गारंटी और निवेश पर एक सीमा लगाती है। ये सीमाएँ पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के सभी रूपों जैसे कि ऋण, निवेश, गारंटी या शेयरों का अधिग्रहण और प्रतिभूतियों, पर है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (2) के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी रूप में ऋण या निवेश नहीं किया जाएगा:

  1. अपनी चुकता (पेड अप) शेयर पूंजी, मुक्त रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के 60% से अधिक संयुक्त (कंबाइन) है, या
  2. इसके मुक्त रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का 100% संयुक्त है।

निवेश करने वाली कंपनी निवेश करते समय या ऋण देते समय दो वैकल्पिक सीमाओं में से किसी एक को चुन सकती है। यह उल्लेखनीय है कि निवेश नियम की दो परतें निवेश कंपनियों पर लागू होती हैं। हालांकि, अंशदान (सब्सक्रिप्शन) या खरीद के माध्यम से शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के माध्यम से कॉर्पोरेट्स के निकाय में भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन जिस कंपनी के माध्यम से यह निवेश एक निकाय कॉर्पोरेट में प्रवाहित हो सकता है, वह एक निवेश कंपनी होनी चाहिए और दो परतों का नियम ऐसी निवेश कंपनियों पर लागू होता है। इसलिए, मान लीजिए कि ABC लिमिटेड, PQR लिमिटेड में निवेश करती है, जो आगे MNC एलएलपी में निवेश करता है। इस MNC एलएलपी के पास एक और XYZ लिमिटेड के शेयर हैं। इस मामले में, ABC लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (1) के तहत व्यक्त निवेश नियम की दो परतों का उल्लंघन नहीं किया है चूंकि सीमा का उल्लंघन करने के लिए दो परतों को निवेश कंपनियों की दो परतें होनी चाहिए।

इस खंड में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द:

  • धारा 186 के इस खंड के उद्देश्य के लिए, “व्यक्ति” में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो कंपनी का कर्मचारी है।
  • आगे, इस धारा के उद्देश्य के लिए, “मुक्त रिजर्व” का मतलब बैंक या कंपनी के रिजर्व में राशि है जो कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) बैलेंस शीट के अनुसार लाभांश (डिविडेंड) के रूप में वितरित करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें जमा की गई या प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा की जाने वाली शेष राशि शामिल है। हालाँकि, इस राशि में शेयर आवेदन के लिए देय या रिजर्व राशि शामिल नहीं है।
  • इसके अलावा, धारा 186 (2) के उद्देश्य के लिए, “अन्य निकाय कॉर्पोरेट” शब्द में कंपनी के अलावा निकाय कॉर्पोरेट शामिल हैं। अधिनियम की धारा 2(11) के तहत परिभाषित कॉर्पोरेट निकाय एक समावेशी (इंक्लूसिव) परिभाषा है। हालाँकि, निकाय कॉर्पोरेट की इस परिभाषा में भारत के बाहर निगमित एक निगम शामिल है, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:
  1. भारत में सहकारी समितियों (कॉपरेटिव सोसाइटी) से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत (रजिस्टर्ड) एक सहकारी समिति, या
  2. कोई अन्य कॉर्पोरेट निकाय जिसे केंद्र सरकार ने विशेष रूप से प्रतिबंधित किया हो।
  • धारा 186 में, “प्रतिभूतियों” की परिभाषा में बांड, डिबेंचर, वारंट, डेरिवेटिव, या किसी अन्य प्रकार की विपणन योग्य (मार्केटेबल) प्रतिभूतियां शामिल हैं। यह परिभाषा 1956 के प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत “प्रतिभूतियों” के अर्थ के अनुसार है।
  • धारा 186 के उद्देश्य के लिए एक “निवेश कंपनी” उन कंपनियों को संदर्भित करती है जो निम्नलिखित गतिविधियों में लिप्त हैं:
  1. शेयरों का अंशदान या खरीद।
  2. शेयर वारंट का अंशदान या खरीद।
  3. डिबेंचर या बांड जैसी ऋण प्रतिभूतियों का अंशदान या खरीद।
  • धारा 186 के तहत जिन गतिविधियों को “निवेश” नहीं माना जाता है वे निम्नलिखित हैं:
  1. ऋण देना या अग्रिम (एडवांस) देना।
  2. अन्य वित्तीय लेनदेन, जैसे पट्टे (लीज) पर देना, ऋण सुविधाएं आदि।
  • इस धारा में प्रयुक्त “संरचना सुविधाएं” शब्द कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VI के तहत निर्दिष्ट सुविधाओं को संदर्भित करता है।

धारा 186 के तहत कानूनी आवश्यकताएं

आवश्यकता 1: मंडल (बोर्ड) की स्वीकृति

मंडल की स्वीकृति की आवश्यकता कब होती है

जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी में निवेश करती है या ऋण देती है, तो यह निवेश कंपनी के निदेशक (डायरेक्टर) मंडल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना धारा 186 के प्रावधानों के तहत एक कानूनी आवश्यकता है। ऋण की राशि, निवेश के प्रकार, या जहां परतों की संख्या निवेश की दो परतों से अधिक है, के बावजूद मंडल की स्वीकृति प्राप्त करना एक अनिवार्य आवश्यकता है।

किसी भी प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप लेने के लिए निदेशक मंडल की स्वीकृति आवश्यक है। यह केवल तभी होता है जब मंडल की बैठक में सर्वसम्मति (अनएनिमस) से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि निवेश की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसी बैठक कंपनी के सभी निदेशकों की उपस्थिति में आयोजित की जानी चाहिए और उनमें से प्रत्येक ने उनके सामने रखे गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी होगी। इसे सर्कुलेशन द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके या निदेशकों की समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके प्रतिस्थापित (सब्सटीट्यूट) नहीं किया जा सकता है। मंडल की स्वीकृति निर्धारित तरीके से अनिवार्य रूप से प्राप्त की जानी चाहिए।

निदेशक मंडल की शक्ति

कंपनी के मामलों का निर्धारण करने में निदेशक मंडल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। वे इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों को स्वीकृति देते समय भी अपने विवेकाधिकार और निर्णय की शक्ति का आनंद लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। निदेशकों की एक बैठक निर्धारित की जाती है जहां मंडल के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है:

  • किसी अन्य कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट में ऋण देना या निवेश करना।
  • किसी कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय को दिए गए किसी भी ऋण के लिए गारंटी देना या सुरक्षा प्रदान करना।
  • किसी अन्य कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट में शेयरों के अंशदान या खरीद के द्वारा शेयरों और प्रतिभूतियों को प्राप्त करना।

उपरोक्त किसी भी गतिविधि में शामिल होने से पहले कंपनी के लिए मंडल के सभी सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। निदेशकों की बैठक में सभी निदेशकों की उपस्थिति और सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। हालाँकि, मंडल केवल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(2) के तहत निर्दिष्ट निर्धारित सीमा तक ही प्रस्तावों पर सहमति दे सकता है। जब भी सीमा पार करने का प्रस्ताव होता है, तो कंपनी के सदस्यों की आम बैठक में एक विशेष संकल्प के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तभी निदेशक मंडल इतनी अधिक राशि पर सहमति दे सकता है और प्रस्ताव को निष्पादित (एग्जिक्यूट) कर सकता है।

आवश्यकता 2: सदस्यों की स्वीकृति

धारा 186(3): सदस्यों की स्वीकृति कब आवश्यक होती है

निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त, धारा 186(3) में ऋण, निवेश, गारंटी, या शेयरों के अधिग्रहण और प्रतिभूति जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(2) के प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है, के मामले में एक विशेष संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करना भी अनिवार्य है। इस उद्देश्य के लिए एक आम बैठक आयोजित की जानी है जहां प्रस्तावित ऋण या निवेश संरचना के विवरण पर चर्चा की जाती है।

जो कंपनी धारा 186(2) के प्रावधानों द्वारा अनुमत राशि से अधिक खर्च करके निवेश करना, ऋण देना या शेयरों और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना चाहती है, उसे निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, कंपनी के सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करनी होती है और प्रस्ताव के पक्ष में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। यह तभी होता है जब प्रस्तावित योजना को विशेष बहुमत से मंजूरी मिल जाती है कि कंपनी निवेश के साथ आगे बढ़ सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट तरीके से एक विशेष संकल्प पारित किया जाना है। ऐसा कहा जाता है कि एक विशेष संकल्प तब प्राप्त हुआ जब उपस्थित और मतदान करने वाले 75% लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। धारा 186(2) द्वारा निर्दिष्ट सीमा पार होने पर ही कंपनी के सदस्यों की विशेष संकल्प स्वीकृति आवश्यक है।

इस विशेष संकल्प को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रस्ताव के पक्ष में अपने मतों को सुरक्षित करने के लिए एक सामान्य बैठक में सदस्यों को एक प्रस्ताव दिया जाता है। इस प्रस्ताव में सभी आवश्यक विवरण शामिल होने चाहिए जैसे:

  1. वह कुल राशि जिसके लिए मंडल पहले से ही कंपनी के भंडार को खर्च करके किसी अन्य कंपनी में निवेश करने, ऋण देने, या शेयरों और प्रतिभूतियों को हासिल करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज्ड) है। इसे एक आलंकारिक (फिगरेटिव) मूल्य के रूप में निर्दिष्ट किया जाना है।
  2. इसके अलावा, संकल्प में इस अधिकृत राशि से अधिक की राशि निर्दिष्ट होनी चाहिए जिसका उपयोग कंपनी करना चाहती है।
  3. कंपनी जिसमें निवेश किया जाना प्रस्तावित है।
  4. सीमा से अधिक होने का कारण।
  5. ऐसे अन्य विवरण जिनकी आवश्यकता हो सकती है।

जब इन विवरणों को आम बैठक में पढ़ा जाता है और सदस्यों के सभी प्रश्नों और चिंताओं को दूर करने के बाद मतदान किया जाता है। यदि प्रस्ताव पर सहमति हो जाती है और विशेष बहुमत से सहमति हो जाती है, यानी उपस्थित सदस्यों के 75% और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं, तो संकल्प पारित हो गया कहा जाता है। इसके बाद, कंपनी नियामक सीमा से अधिक निवेश करने की अपनी योजना में आगे बढ़ सकती है।

निम्नलिखित मामलों में विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक नहीं है:

  1. जब निवेश, ऋण, गारंटी, या शेयरों और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(2) के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट सीमा के भीतर हो, तो विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक नहीं है।
  2. जब दिए गए ऋण या किए गए निवेश, निवेश कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए होते हैं, तो कंपनी को अपने सदस्यों के विशेष संकल्प को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  3. जब दिया गया ऋण या किया गया निवेश, निवेश कंपनी की एक संयुक्त उद्यम (वेंचर) कंपनी (जेवीसी) को होता है, तो कंपनी को अपने सदस्यों के लिए एक विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  4. जब गारंटी दी जाती है या निवेश कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या उद्यम कंपनी (जेवीसी) को प्रतिभूति प्रदान की जाती है, तो कंपनी को अपने सदस्यों के लिए एक विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  5. जब एक होल्डिंग कंपनी शेयरों की खरीद या सदस्यता के माध्यम से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में प्रतिभूतियां प्राप्त करती है, तो निवेश कंपनी को अपने सदस्यों के विशेष संकल्प को पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

कंपनी के सदस्यों के विशेष संकल्प प्राप्त करने की इस आवश्यकता का एक अपवाद निर्दिष्ट आईएफएससी सार्वजनिक और निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता है यदि कंपनी द्वारा मंडल की बैठक में या संचलन द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है।

आवश्यकता 3: प्रकटीकरण कि आवश्यकताएँ

धारा 186(4): वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश में अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं के बारे में बात करती है। यह प्रावधान कंपनी के सदस्यों के हितों के अनुरूप बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि पारदर्शिता बनी रहे और सदस्यों को कंपनी की वित्तीय गतिविधियों के बारे में अच्छी जानकारी हो। इसलिए, स्पष्टता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, धारा 186(4) के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं कंपनी को अपने सदस्यों को उनके वार्षिक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य करती हैं:

  • दिए गए ऋणों, किए गए निवेशों, दी गई गारंटियों, या इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों के चैनलों के माध्यम से प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण। विवरण में निवेश की राशि, निवेश की गई कंपनी, किए गए निवेश की परतें और अन्य सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होंते है।
  • वित्तीय विवरण में वह उद्देश्य भी शामिल होना चाहिए जिसके लिए ऋण दिया गया था, निवेश किया गया था, प्रतिभूति दी गई थी या उस कंपनी को गारंटी दी गई थी। यह उस कंपनी ऋण का प्रस्तावित यूटिलिटी मॉडल है जिसने निवेश जुटाया है।
  • ऐसे अन्य खुलासे जो मंडल उचित समझे।

सामान्य बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय प्रकटीकरण आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। सामान्य बैठक की सूचना में निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया जाएगा:

  • कंपनी द्वारा प्रदान की गई सीमा तक निवेश, ऋण, गारंटी या प्रतिभूतियों की अधिकता।
  • एक और सीमा जो निर्धारित सीमा से अधिक निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।
  • कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट जिसमें प्रस्तावित निवेश किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, प्रतिभूतियां प्रदान की जाएंगी, या गारंटी दी जाएगी का विवरण। 
  • ऐसे निवेश, ऋण, गारंटी, या प्रतिभूति का उद्देश्य।
  • वह स्रोत (सोर्स) जिससे इस तरह का निवेश, ऋण, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की जाएगी जब यह निर्धारित सीमा से अधिक हो।
  • अन्य सभी विवरण जो आवश्यक हो सकते हैं।

आवश्यकता 4: सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति 

धारा 186 (5): पीएफआई की स्वीकृति 

हम पहले ही निवेश, ऋण, गारंटी, या प्रतिभूति देने से पहले मंडल के सभी निदेशकों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कर चुके हैं। मंडल की यह स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, धारा 186(5) संबंधित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रावधान करती है। जब किसी कंपनी ने किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण (टर्म लोन) लिया है, तो ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति देने से पहले उस सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और यदि एक से अधिक हैं तो उन सभी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। धारा 186(5) के तहत यह एक अनिवार्य प्रावधान है क्योंकि यह सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जिसका पैसा दांव पर है, पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। जिस कंपनी ने किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है, उसे इस धन को आगे निवेश करने या अन्य कंपनियों या निकाय कॉर्पोरेट्स को ऋण देने से पहले उनकी पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। हालाँकि, यह जनादेश (मैंडेट) तब लागू होता है जब निवेश कंपनी, निवेश की निर्धारित सीमा से आगे जाने का प्रस्ताव कर रही है और इसके लिए सदस्यों और निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

इसलिए, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता तब लागू नहीं होती है जब:

  • कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(2) के प्रावधानों के अनुसार सामूहिक रूप से ऋण, निवेश, गारंटी, या प्रतिभूतियां निर्धारित स्वीकृत सीमा का उल्लंघन नहीं करती हैं।
  • सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की स्वीकृति प्राप्त करने की तब भी आवश्यकता नहीं है, जब कंपनी ने सार्वजनिक वित्तीय संस्थान को देय किश्तों या ब्याज के भुगतान में कोई चूक न करके सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के साथ अच्छा क्रेडिट बनाए रखा है। जब कंपनी ने सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के सावधि ऋण के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है, तो उनकी स्वीकृति प्राप्त करना एक वैकल्पिक आवश्यकता बन जाती है।

धारा 186 (6): सेबी पंजीकृत कंपनियां

जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 में इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश पर विस्तृत और अनिवार्य सीमाएं निर्धारित की गई हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल भारत में नियामक निकाय है जो प्रतिभूति बाजार में निवेश के मामलों को नियंत्रित करता है और लगातार भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार में निवेशकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना चाहता है। सेबी नियामक निकाय है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सेबी) अधिनियम, 1992 में निहित प्रावधानों के मार्गदर्शन में काम करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सेबी) अधिनियम, 1992 संबंधित प्रतिपक्षों (काउंटरपार्ट) के प्रावधानों को अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) या उल्लंघन किए बिना सहयोग और समन्वय में काम करते हैं। इस संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निहित इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश के प्रावधान सेबी के तहत पंजीकृत कंपनियों के लिए एक अपवाद हैं। जब कोई कंपनी 1992 के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सेबी) अधिनियम की धारा 12 के तहत सेबी के साथ पंजीकृत कंपनी के दायरे में आती है, तो यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (2) की नियामक सीमाओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

1992 के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सेबी) अधिनियम की धारा 12 के तहत पंजीकृत एक कंपनी अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रकट करके कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (2) की सीमा से परे इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश कर सकती है। इन प्रावधानों का लाभ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सेबी) अधिनियम, 1992 की धारा 12 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों के साथ-साथ उन कंपनियों या कंपनियों की श्रेणियों तक है, जिन्हें समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

आवश्यकता 5: ब्याज दर का निर्धारण

जब कोई कंपनी किसी अन्य को ऋण देती है, तो वह ब्याज का एक विशेष प्रतिशत तय करती है जो ऋण लेने वाली कंपनी को मूल राशि पर देना होगा। यह प्रतिशत आमतौर पर अलग-अलग कार्यकाल के लिए तय होता है। उदाहरण के लिए, जिस कार्यकाल या अवधि के लिए ऋण दिया जाता है वह भी पूर्व निर्धारित होता है और आमतौर पर दो, पांच या अन्य के गुणक (मल्टीपल) में होता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों के अनुसार, ऋण पर ब्याज की यह दर सरकार प्रतिभूतियो के 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष के समकक्ष (इक्विवेलेंट) प्रचलित बाजार ब्याज दर के अनुसार निर्धारित है। इस प्रकार, जब एक इंटर-कॉर्पोरेट ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, तो जिस ब्याज दर पर यह दिया जाएगा, वह ब्याज की 5 वर्ष की सरकारी प्रतिभूति दर के समान होगा। भले ही इंटर-कॉर्पोरेट ऋण 4.5 साल की अवधि के लिए दिया गया हो, ब्याज की दर 5 साल की सरकारी प्रतिभूति ब्याज दर के समान होगी क्योंकि यह निकटतम समानता है।

आवश्यकता 6: कोई निरंतर चूक नहीं

धारा 186(8): मौजूदा चूक प्रतिबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(8) उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाती है जिन्होंने अतीत में कोई चूक की है और वे चूकें अभी भी मौजूद हैं। यह प्रावधान उस कंपनी पर लागू होता है जिसने अतीत में किसी भी जमा को निवेश या ऋण के रूप में स्वीकार किया है और इन जमाओं को वर्तमान में रखा है या उन्हें अतीत में रखा है। धारा 186 के इस प्रावधान की कानूनी आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब एक कंपनी अंततः इन ऋणों, उनकी किश्तों या ब्याजों के पुनर्भुगतान में चूक करती है और ये चूकें बनी रहती हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(8) के प्रावधानों के अनुसार, जब जमा करने में उल्लंघन होता है, तो कंपनी आगे निवेश नहीं कर सकती है या अन्य कंपनियों या निकाय कॉर्पोरेट्स को ऋण नहीं दे सकती है। इस प्रकार, इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश में शामिल होने के योग्य होने के लिए, एक कंपनी को किसी अन्य की जमा राशि में कोई मौजूदा चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए, यदि किसी कंपनी में मौजूदा चूकें हैं, तो निवेश करने, ऋण देने, या शेयरों और प्रतिभूतियों को दूसरे में हासिल करने में सक्षम होने और पात्र होने से पहले इन चूकों को दूर करना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186: गैर प्रयोज्यता (नॉन एप्लीकेबिलिटी)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान भारत में कंपनियों पर लागू होने वाले सामान्य प्रावधान हैं। हालाँकि, उनकी प्रयोज्यता के कुछ अपवाद हैं जिनकी चर्चा धारा 186 की उप-धारा (11) में की गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होती है:

  • धारा 186 के प्रतिबंध उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं जो रक्षा संबंधी गतिविधियों और निर्माण में लगी हुई हैं।
  • धारा 186 के प्रतिबंध (उप-धारा 1 को छोड़कर) एक बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं जो अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान ऋण देती है, निवेश करती है, गारंटी देती है, या शेयरों और प्रतिभूतियों को प्राप्त करती है।
  • धारा 186 के प्रतिबंध (उप-धारा 1 को छोड़कर) ऋण देने, निवेश करने, गारंटी देने, या व्यवसाय के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में प्रतिभूति प्रदान करने वाली बीमा कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
  • धारा 186 के प्रतिबंध (उप-धारा 1 को छोड़कर) ऋण देने, निवेश करने, गारंटी देने, या व्यवसाय के अपने सामान्य पाठ्यक्रम में प्रतिभूति प्रदान करने वाली आवास वित्त (हाउस फाइनेंस) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
  • धारा 186 के प्रतिबंध (उप-धारा 1 को छोड़कर) ऋण देने, निवेश करने, गारंटी देने, या अन्य कंपनियों के वित्तपोषण के व्यवसाय में अपने सामान्य पाठ्यक्रम में शेयर और प्रतिभूतियां प्राप्त करने या ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने में संलग्न कंपनी पर लागू नहीं होते है।
  • धारा 186 (उप-धारा 1 को छोड़कर) के प्रतिबंध भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के तहत पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा शेयरों के अधिग्रहण पर लागू नहीं होते हैं, जिसका प्राथमिक व्यवसाय शेयर और प्रतिभूतियो का अधिग्रहण है। छूट इन एनबीएफसी के निवेश और उधार गतिविधियों के लिए उपलब्ध है।
  • धारा 186 (उप-धारा 1 को छोड़कर) के प्रतिबंध उन कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं जिनकी प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधि शेयरों और प्रतिभूतियों का अधिग्रहण है।
  • धारा 186 के प्रतिबंध (उप-धारा 1 को छोड़कर) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(1)(a) के प्रावधानों के अनुसार आवंटित किसी भी कंपनी के शेयरों पर लागू नहीं होते हैं।

ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूतियों के लिए रजिस्टर बनाए रखना: धारा 186(9) और (10)

इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश में शामिल प्रत्येक कंपनी को ऐसे ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों की प्रविष्टियों (एंट्री) के साथ एक रजिस्टर तैयार करना और बनाए रखना चाहिए। इस रजिस्टर को कंपनी द्वारा नियमित अंतराल पर अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सभी हाल के ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूतियों को नवीनतम विवरण के साथ इस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इन प्रविष्टियों के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(9) और (10) के साथ-साथ कंपनी के संवैधानिक दस्तावेजों के तहत निर्दिष्ट तरीके से प्रासंगिक विवरण होंगे।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(9) और (10) के प्रावधानों के अनुसार, यह रजिस्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में हर समय उपलब्ध रहेगा और निरीक्षण (इंस्पेक्शन) के लिए खुला रहेगा। कंपनी के सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके निर्धारित तरीके से रजिस्टर की एक प्रति (कॉपी) प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य निर्धारित शुल्क देकर रजिस्टर का सार भी निकाल सकते हैं।

यह रजिस्टर फॉर्म -एमबीपी 2 में रखा जाएगा। इसे कंपनी के निगमन के दिन से तत्काल प्रभाव से बनाया जाएगा। इसके निर्माण के दिन से, इसे स्थायी रूप से बनाए रखा जाएगा और नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। रजिस्टर कंपनी के कंपनी सचिव (सेक्रेटरी) की हिरासत और देखरेख में रखा जाता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नियामक और क्षेत्रीय मानकों का पालन किया जाए। कंपनी सचिव या कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्टर की प्रविष्टियो में सत्य और सटीक जानकारी हैं। व्यापार करने में आसानी के लिए, रजिस्टर या तो मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके में बनाए रखा जा सकता है।

इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश करने की प्रक्रिया

इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ विभिन्न अधिकृत निकायों और व्यक्तियों द्वारा विनियमित और निगरानी किए जाते हैं। इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश के इस उद्देश्य के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। हर कंपनी जो इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश करना चाहती है, उसे इस व्यवस्थित प्रक्रिया के मार्ग से गुजरना होगा। आइए इस प्रक्रिया को चरण दर चरण समझते हैं:

चरण 1

सबसे पहली चीज जो एक कंपनी जो इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश करने की इच्छा रखती है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि दिए गए ऋण, किए गए निवेश, या उनके द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (2) की निर्धारित सीमा के भीतर हैं। यदि कंपनी इस प्रारंभिक सीमा का उल्लंघन करना चाहती है, तो उसे पहले कंपनी के सभी निदेशकों की सहमति के साथ कंपनी के सदस्यों का एक विशेष संकल्प प्राप्त करके धारा 186 के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। कंपनी को किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जिससे उन्होंने ऋण प्राप्त किया हो से स्वीकृति प्राप्त करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

चरण 2

चरण 1 को पूरा करने के लिए, कंपनी के सभी निदेशकों की एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। बैठक बुलाने वाले सभी निदेशकों को नोटिस भेजा जाना है। प्रस्तावित ऋण या निवेश के पक्ष में मंडल के सभी निदेशकों की उपस्थिति और सहमति से एक मंडल संकल्प पारित किया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम की धारा 186(2) की सीमा का उल्लंघन कर रही है या नहीं, इसके लिए मंडल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

चरण 3

निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त करने और निर्धारित तरीके से मंडल के संकल्प को पारित करने के बाद, ऋण या निवेश की सीमा को पार करने की स्थिति में एक विशेष आवश्यकता को पूरा किया जाता है। सीमा से अधिक होने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कंपनी के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। कंपनी के सभी सदस्यों को आवश्यक विवरण और सामान्य बैठक आयोजित करने की तिथि, समय और स्थान के साथ एक नोटिस भेजा जाता है। इस बैठक में, कोरम पूरा होना चाहिए और प्रस्ताव को एक विशेष संकल्प (उपस्थित और मतदान करने वाले 75% लोगों की मंजूरी) पारित करके स्वीकृत किया जाना चाहिए।

चरण 4

मंडल के संकल्प और कंपनी के सदस्यों के विशेष संकल्प (यदि लागू हो) को पारित करने के बाद, किसी भी शामिल सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। यह प्रावधान सशर्त है और तब लागू होता है जब कंपनी किसी पीएफआई से चल रहे ऋण को धारण करती है। इसके अलावा, यह स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है यदि कंपनी ने पीएफआई को किश्तों या ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है या जब प्रस्तावित निवेश अधिनियम की धारा 186(2) की सीमा के भीतर है।

चरण 5

सभी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, कंपनी के विशेष संकल्प की एक प्रति कंपनी के रजिस्ट्रार को  कंपनी (कार्यालयों का पंजीकरण और शुल्क) नियम, 2014 के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म नंबर एमजीटी -14 में दायर की जाएगी। यह प्रति विशेष संकल्प पारित करने के दिन से 30 दिनों के भीतर निर्धारित फॉर्म में और निर्धारित शुल्क के साथ जमा की जानी चाहिए। प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी अतिरिक्त दस्तावेज जमा करते समय इस प्रति के साथ संलग्न होंगे। किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य को ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति देने से पहले इन सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय, दो परतों के जनादेश का पालन, बिना किसी अपवाद के किया जाना चाहिए, जब तक कि देश के घरेलू कानूनों द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, जहां कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट, जहां निवेश किया जाएगा, निवास करता है। अधिनियम की धारा 186(1) के अनुसार भारत में शामिल और संचालित कंपनियों के लिए दो परतों के प्रतिबंध का अनुपालन एक अनिवार्य प्रावधान है।

चरण 6

किसी कंपनी द्वारा निवेश करने, ऋण देने, प्रतिभूति देने, या किसी अन्य कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करने से पहले उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, कंपनी अपनी प्रस्तावित निवेश योजना को निष्पादित करती है। जब निवेश किया जाता है, ऋण दिया जाता है, प्रतिभूति प्रदान की जाती है, या किसी अन्य कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया जाता है, तो कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन होता है। इन आवश्यकताओं को निवेश के बाद के चरण में पूरा किया जाता है। ये चरण सुनिश्चित करते हैं कि कंपनियों का डेटा उचित रूप से संरक्षित है और पारदर्शिता बनी हुई है। ये प्रावधान निवेशकों और कंपनी के अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार, निवेश के बाद की आवश्यकता में प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ शामिल हैं।

चरण 7

इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की सुविधा के बाद, कंपनी को प्रविष्टियों के साथ एक रजिस्टर बनाने और इसे बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी के साथ सभी अद्यतन विवरण और किसी भी या सभी इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेश से संबंधित विवरण होते हैं। प्रविष्टियां प्रत्येक प्रविष्टि के अद्यतन विवरण के साथ कालानुक्रमिक तरीके से की जाएंगी। यह रजिस्टर फॉर्म एमबीपी-2 में रखा जाएगा। रजिस्टर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित तरीके से निरीक्षण के लिए या जब भी आवश्यक हो, प्रतियां या उद्धरण (एक्सट्रैक्ट) लेने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

चरण 8

किसी कंपनी द्वारा किए गए सभी लेन-देन, दिए गए ऋण, किए गए निवेश, प्रदान की गई प्रतिभूतियों और उनके द्वारा अर्जित शेयरों का विवरण उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाएगा। इसमें ब्याज की दर, जिस पर ऋण दिया गया है या जिस अवधि के लिए प्रतिभूति प्रदान की गई है, जैसे विवरण शामिल होंगे। वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा किए गए ऐसे सभी इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों का खुलासा करेगा, जिन संस्थाओं में वे किए गए हैं और जिन कारणों या उद्देश्यों के लिए इसे बनाया गया है। यह सुनिश्चित करना भी निदेशकों और सदस्यों का कर्तव्य है कि ब्याज की दर सरकारी प्रतिभूतियों के समान कार्यकाल के बराबर हो।

चरण 9

जब किसी कंपनी ने धारा 186 (2) में उल्लिखित सीमा से अधिक निवेश किया है, ऋण दिया है, या प्रतिभूतियों को प्रदान करने और कंपनी के शेयरों को प्राप्त करने में कंपनी के भंडार का उपयोग किया है, तो वित्तीय विवरण में इन लेन-देन का विवरण भी शामिल होना चाहिए, जैसे कि अधिक मात्रा में उपयोग की गई राशि, जिस उद्देश्य के लिए सीमा पार हो गई है और कंपनी का यूटिलिटी मॉडल जिसमें यह राशि लेन-देन की गई है।

चरण 10

इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश करने वाली कंपनी के लिए यह जाँचने और सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता भी है कि उन्होंने अपने सभी मौजूदा ऋण चुका दिए हैं और उनकी ओर से कोई चूक नहीं हुई है। किश्तों या ब्याज के समय पर भुगतान में विफलता के कारण उत्पन्न होने वाली चूक वाली कंपनी आगे इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश नहीं कर सकती है। निवेश कंपनी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए।

चरण 11

जब कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश करने के लिए सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया है और उनका अनुपालन किया है, तो कंपनी को अंतत: अपने मौजूदा ऋण और उनके द्वारा किए गए निवेश की स्थिति को रजिस्टर में ट्रैक और रिकॉर्ड रखना चाहिए। यह फिर से सुनिश्चित करता है कि कंपनी के हितधारकों के हित उन कंपनियों की ओर से किसी भी चूक के कारण बाधित नहीं होते हैं जिन्होंने निवेश करने वाली कंपनी से ऋण या निवेश प्राप्त किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 का उल्लंघन: जुर्माना

किसी भी अन्य उल्लंघन की तरह, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 का उल्लंघन भी दंड को आकर्षित करता है। धारा 186 की उपधारा(13) में जुर्माने के प्रावधान का उल्लेख है। यह धारा दो रूपों में सजा (जुर्माना) प्रदान करती है: कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए जुर्माना और ऐसे उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए जुर्माना।

जब कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है, तो कंपनी पर कम से कम 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है जो रु. 5,00,000/- रुपये तक का हो सकता है और चूक करने वाले अधिकारी या प्रत्येक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दो वर्ष (अधिकतम) के कारावास की सजा दी जाएगी साथ ही 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो अधिकतम 1,00,000/- रुपये हो सकता है और जो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर लगाया जाता है।

निष्कर्ष

भारत नवाचार (इनोवेशन) का केंद्र है और उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) तेजी से बढ़ रही है। नई बनी कंपनियों का बोलबाला हर दिन देखने को मिलता है। इन नवाचारों और स्टार्टअप कंपनियों को चलाने और प्रशासन के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसी कई पहले से मौजूद कंपनियाँ भी हैं जिनके कामकाज के लिए ज्यादा पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। इन जरूरतों को पूरा करने और उनसे मुनाफा हासिल करने के लिए कंपनियां अक्सर इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश देने और लेने में लिप्त रहती हैं। एक कंपनी ऋण देती है या दूसरे में निवेश करती है, या उनमें शेयर और प्रतिभूतियां प्राप्त करती है, जो बदले में उन्हें जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है, उसके व्यवसाय और राजस्व (रिवेन्यू) से लाभ कमाने में मदद करती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र दोनों कंपनियों की मदद करता है और एक जीत की स्थिति बनाता है। चूंकि इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की यह विधि भारत में इतनी बार होती है, इसलिए इसे विनियमित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 186 के तहत प्रावधान प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं प्रदान करती है जो एक कंपनी को पालन करनी चाहिए और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं होती हैं। इसमें उन शर्तों का भी उल्लेख है जिनके तहत कोई कंपनी इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश कर सकती है या नहीं कर सकती है। धारा 186 बाजार में हितधारकों और निवेशकों के हितों को बनाए रखने के लिए कंपनी द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। बड़े पैमाने के कॉर्पोरेट धोखाधड़ी बाजार में एक स्थायी जोखिम है और वे बड़ी पूंजी को उड़ा देते हैं और अन्य जोखिमों और नुकसानों को जन्म देते हैं। इसलिए, ऐसे क्षेत्रों को विनियमित करना आवश्यक है जो इस तरह के जोखिमों से ग्रस्त हैं। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 बनाई गई है। यह पारदर्शिता बनाए रखते हुए जोखिमों को कम करने में मदद करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या इंटर-कॉर्पोरेट ऋण ब्याज मुक्त हो सकता है?

नहीं, किसी व्यक्ति, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट को दिया गया ऋण समान अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज की प्रचलित उपज दर से कम नहीं हो सकता है।

इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश के दायरे में आने वाले लेनदेन किस प्रकार के हैं?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत इंटर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश में निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन शामिल हैं:

  1. किसी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट को दिया गया ऋण।
  2. किसी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट को किया गया निवेश।
  3. किसी कंपनी द्वारा किसी कंपनी या निगमित निकाय में शेयरों का अधिग्रहण।
  4. किसी व्यक्ति, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट को कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिभूतियां या गारंटी।

क्या किसी व्यक्ति को दिया गया ऋण भी धारा 186 द्वारा विनियमित होगा?

धारा 186 का दायरा किसी भी ‘व्यक्ति’, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट तक फैला हुआ है। इसलिए, यदि कोई निवेश कंपनी किसी व्यक्ति को निर्धारित ब्याज दर पर ऋण देती है, तो इसे एक इंटर-कॉर्पोरेट ऋण के रूप में माना जाएगा।

क्या म्युचुअल फंड में निवेश को धारा 186 के तहत निवेश माना जाएगा?

सेबी के नियमों का सुझाव है कि एक म्यूचुअल फंड को एक व्यक्ति, कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। इसलिए, म्युचुअल फंड निवेश को धारा 186 के तहत एक निवेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस सामान्य प्रावधान का एक अपवाद ‘यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ के लिए है, जो एक निकाय कॉर्पोरेट के रूप में यूटीआई अधिनियम के तहत गठित, पंजीकृत और कार्य करता है।

संदर्भ

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