सीआरपीसी की धारा 156 

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यह लेख आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 का एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करना चाहता है। इसमें विभिन्न न्यायिक उदाहरणों के आलोक में प्रावधान के तहत पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की शक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया गया है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (“सीआरपीसी”) के तहत किसी अपराध की जांच एक व्यापक प्रक्रिया है। सीआरपीसी की धारा 2(h) जांच को अपराध के संबंध में सबूत इकट्ठा करने के उद्देश्य से किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत व्यक्ति (स्वयं मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही के रूप में परिभाषित करती है। पुलिस केवल तीन परिस्थितियों में ही जाँच कर सकती है: जब उन्हें किसी संज्ञेय (काग्निजेबल) अपराध के घटित होने के संबंध में सूचना प्राप्त हो; जब उनके पास किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम देने के लिए किसी व्यक्ति पर संदेह करने के कारण हों; और जब कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी जांच का आदेश देता है।

संज्ञेय अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी के तहत कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। सीआरपीसी की धारा 156 संज्ञेय अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है। यह लेख सीआरपीसी की धारा 156 की आवश्यक विशेषताओं और दायरे से संबंधित है।

सीआरपीसी की धारा 156 : एक अवलोकन

धारा 156 की उपधारा 1 पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ऐसी अदालत के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, उपधारा 2 पुलिस की शक्ति से संबंधित है और यह प्रावधान करती है कि इस प्रावधान के आधार पर किसी अधिकारी द्वारा की गई जांच पर किसी भी स्तर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उपधारा 3 जांच का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित है। पुलिस और मजिस्ट्रेट को दी गई इन शक्तियों का इसके बाद और अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है।

सीआरपीसी की धारा 156 का दायरा

किसी अपराध की जाँच करने की पुलिस की शक्तियाँ संहिता की धारा 154 और 156 के तहत प्रदान की गई हैं। दोनों प्रावधानों के तहत शक्तियों के बीच बुनियादी अंतर यह है कि धारा 154 के तहत, पुलिस केवल सूचना प्राप्त होने पर ही जांच शुरू कर सकती है, जबकि धारा 156 के तहत, पुलिस के पास अपनी इच्छा या जानकारी के आधार पर भी जांच शुरू करने की शक्ति है। धारा 156 का दायरा केवल उन स्थितियों तक विस्तारित है जहां पुलिस को दी गई शक्तियों का प्रयोग कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। एच.एन. रिशबड और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (1954) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है। यदि शक्तियों का प्रयोग अवैध तरीकों से किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट जांच में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा, धारा 156 के तहत पुलिस द्वारा की गई जांच को संहिता की धारा 173 के अनुसार समझा जाना चाहिए, जिसमें पुलिस को मामले की सुनवाई के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट को जांच की अंतिम रिपोर्ट सौंपनी होगी।

धारा 156 के तहत जांच संहिता की धारा 202 के तहत जांच से अलग है। धारा 202 का दायरा केवल मजिस्ट्रेट को यह तय करने में सहायता करने की सीमा तक फैला हुआ है कि क्या उसके पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। दूसरी ओर, धारा 156 पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की औपचारिकताओं को पूरा किए बिना जांच करने की अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान करती है। लेख के उत्तरार्ध में दोनों प्रावधानों के बीच अंतर की अधिक विस्तृत चर्चा की गई है।

सीआरपीसी की धारा 156 के तहत पुलिस की शक्तियां

जैसा कि ऊपर कहा गया है, पुलिस के पास संहिता की धारा 156 के तहत संज्ञेय अपराध की जांच करने की अप्रतिबंधित शक्ति है। पुलिस संहिता की धारा 173 के तहत एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, पुलिस के पास धारा 173(8) के तहत आगे की जांच करने की भी शक्ति है। मजिस्ट्रेट पुलिस की जाँच में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि पुलिस अपनी शक्तियों का अवैध प्रयोग न करे।

सीआरपीसी की धारा 156 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां

यह प्रावधान न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस को जांच करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है जहां पुलिस जांच ठीक से करने में विफल रही है। ऐसी शक्ति केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई है जो सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए पात्र है। मजिस्ट्रेट धारा 190, 200 और 204 के तहत संज्ञान लेने से पहले धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट की शक्ति केवल पूर्व-संज्ञान चरण तक ही सीमित है। हालाँकि, यदि मजिस्ट्रेट धारा 200 के तहत दायर शिकायत की जांच करता है, और पुलिस को जांच करने का निर्देश देता है, तो ऐसी जांच को धारा 156(3) के तहत नहीं माना जा सकता है क्योंकि कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान ले लिया है।

एक अन्य परिदृश्य जहां मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करने का आदेश दे सकता है, वह तब होता है जब पुलिस संहिता की धारा 157 के तहत जांच करने से इनकार कर देती है, जो जांच की प्रक्रिया प्रदान करती है। संहिता की धारा 159 मजिस्ट्रेट को ऐसे मामले में पुलिस को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। यह ध्यान रखना उचित है कि जब मजिस्ट्रेट पुलिस को धारा 156(3) के तहत जांच करने का निर्देश देता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कथित अपराध का संज्ञान लिया है। इसके अलावा, पुलिस को अनिवार्य रूप से मामला दर्ज करना होगा, भले ही मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश दे।

धारा 156(3) कब सक्रिय होती है

सीआरपीसी की धारा 156(3) में प्रावधान है कि एक मजिस्ट्रेट पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच करने का आदेश दे सकता है। प्रावधान स्वयं यह शर्त प्रदान करता है कि पुलिस को ऐसी जांच करने का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान लेने में सक्षम होना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है, तो जांच का आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि मजिस्ट्रेट की सभी कार्रवाइयों को धारा 190 के तहत “संज्ञान लेना” नहीं माना जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने के लिए अपना दिमाग लगाता है या जांच के प्रयोजनों के लिए तलाशी वारंट जारी करता है, तो इसे संहिता के तहत संज्ञान लेना नहीं माना जाएगा, जैसा कि मोहम्मद यूसुफ बनाम श्रीमती अफ़ाक जहाँ और अन्य (2004) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है।

आर.आर. चारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1951)  में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना गया कि धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां केवल धारा 190(1)(c) के तहत आने वाले मामलों तक ही सीमित नहीं हैं (जहां मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान केवल अपनी प्रेरणा से या किसी व्यक्ति की सूचना से लिया जा सकता है), लेकिन इसे धारा 190(1)(a) के तहत आने वाले मामलों तक भी बढ़ाया जा सकता है (जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है)। हालाँकि, ये शक्तियाँ पुलिस की जाँच में हस्तक्षेप करने तक विस्तारित नहीं हैं।

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच और धारा 202 के तहत जांच के बीच अंतर

अक्सर, संहिता की धारा 156(3) और धारा 202 के सापेक्ष दायरे के संबंध में भ्रम बना रहता है। बार-बार, ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां अदालतों ने स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है और संबंधित प्रावधानों की प्रयोज्यता को समझने के लिए रेखाएं भी खींची हैं।

2021 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम भिवंडी वाडा मनोर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) के मामले में, दोनों प्रावधानों के बीच अंतर को हटा दिया। इसमें कहा गया है कि धारा 156(3) के तहत पारित आदेश “पुलिस को उनके प्राथमिक कर्तव्य और जांच की शक्ति का प्रयोग करने के लिए पूर्व-खाली अनुस्मारक या सूचना की प्रकृति” में है और धारा 202 के तहत प्रक्रिया से प्रभावित नहीं है। धारा 156(3) के तहत धारा 202 के तहत तुलनात्मक रूप से व्यापक है। पूर्व प्रावधान के तहत, संज्ञान लेने से पहले भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। हालाँकि, बाद वाले प्रावधान के संबंध में, शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट मुद्दे का संज्ञान लेता है।

इसी तरह का दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश चंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2001) में भी दिया था। न्यायालय ने माना कि धारा 156 संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए एक पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित है, जबकि धारा 202 एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है। धारा 156 का तात्पर्य है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से पहले भी जांच का आदेश दे सकता है, जो कि धारा 202 के मामले में नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट धारा 190 के अनुसार मुद्दे का संज्ञान लेता है, तो निर्धारित सामान्य शिकायत की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

रामदेव फूड प्रोडक्ट्स बनाम गुजरात राज्य (2015) के मामले का उल्लेख करना भी जरूरी है, जहां शीर्ष अदालत ने विवेकपूर्ण ढंग से दोनों प्रावधानों के तहत निपटाए गए मामलों की प्रकृति में अंतर को दूर किया। यह माना गया कि धारा 156(3) के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसका प्रयोग तब किया जा सकता है जब पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो या न्याय के हित में यह आवश्यक हो कि सीधे जांच का आदेश दिया जाए। दूसरी ओर, धारा 202 के मामले में, आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर सीमित सामग्री उपलब्ध है, और मजिस्ट्रेट को यह तय करना आवश्यक है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार भी उपलब्ध है या नहीं।

इन सभी मामलों को दो प्रावधानों के बीच अंतर जानने के लिए अदालतों द्वारा बार-बार संदर्भित किया गया है, जिसे हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय बनाम राजलक्ष्मी चौधरी (2023) के मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने भी बरकरार रखा था।

हालिया न्यायिक घोषणाएँ

अशोक ज्ञानचंद वोहरा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005)

इस मामले में, मामले के तथ्य ऐसे थे कि एक संगठित अपराध किया गया था और ऐसे अपराध की सूचना महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1991 की धारा 9 और धारा 23 के तहत एक निजी शिकायत के माध्यम से दी गई थी। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा था कि क्या विशेष न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत संहिता की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने का अधिकार था। सकारात्मक उत्तर देते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी, जिससे इसे किसी भी मामले का संज्ञान लेने के लिए मूल क्षेत्राधिकार वाली अदालत माना जाएगा।

लक्ष्मी मुकुल गुप्ता @ लिपि बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018)

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (1860) की धारा 420 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। महानगर मजिस्ट्रेट ने आवेदन स्वीकार कर लिया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द करते हुए कहा कि धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट का विवेक बहुत सीमित है। मजिस्ट्रेट को, पूर्व-संज्ञान चरण में, केवल यह तय करना होता है कि क्या मामला एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि प्रक्रिया जारी होने तक प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति पूर्व-संज्ञान चरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

सी. कुमारवेल बनाम पुलिस महानिदेशक (2019)

इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत गए ताकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता का मामला दर्ज करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया जा सके। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि जब पुलिस सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है, तो उचित उपाय यह है की उन्हें धारा 156(3) का सहारा लेना चाहिए। धारा 482 को धारा 156 के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

न्यायालय द्वारा अपने पिछले मामलों में स्थापित मिसाल के आधार पर, माननीय पीठ ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए:

  • सीआरपीसी की धारा 482 अंतर्निहित शक्ति का ‘भंडार’ है और इसे धारा 156 के विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
  • एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर व्यक्ति को धारा 154 के अनुपालन के बाद धारा 156(3) का सहारा लेना चाहिए। जब तक यह उपाय समाप्त नहीं हो जाता तब तक कोई वैकल्पिक उपाय नहीं हो सकता।
  • धारा 482 के तहत याचिका थाना प्रभारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति के बाद ही दायर की जानी चाहिए।
  • यदि प्रारंभिक जांच का निर्णय लिया जाता है, तो स्टेशन हाउस अधिकारी से प्राप्त जानकारी के सार को पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाना चाहिए।
  • याचिका के साथ एक हलफनामा संलग्न (अटैच) किया जाना चाहिए जिसमें शिकायत की तारीख, पुलिस से सूचना की प्राप्ति आदि स्पष्ट रूप से बताई गई हो। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप याचिका का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

इसलिए, यदि याचिकाकर्ता धारा 156 के अनुपालन से विचलित होता है और संहिता की धारा 482 का सहारा लेता है, तो उसे अदालत के समक्ष एक मजबूत कारण के साथ आना चाहिए।

जयसिंह अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2020)

इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित एक विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसमें पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क यह था कि विशेष अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत ऐसा आदेश पारित करने की शक्तियां और क्षेत्राधिकार नहीं है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 156 और 193 के प्रावधानों और अत्याचार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर भरोसा करने के बाद इस तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि आधिकारिक राजपत्रित अधिसूचना द्वारा अत्याचार अधिनियम की धारा 14 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के पास बिना किसी कार्यवाही के सीधे अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति और क्षेत्राधिकार है और मजिस्ट्रेट नहीं है। संहिता की धारा 193 के साथ पठित अत्याचार अधिनियम की धारा 14 के अर्थ में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक विशेष न्यायालय और इसलिए, मजिस्ट्रेट को अत्याचार अधिनियम के तहत शिकायत पर विचार करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, विशेष न्यायालय के पास धारा 156(3) के तहत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का निर्देश देने की शक्ति और क्षेत्राधिकार है।

न्यायालय ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत किए गए आवेदन के लिए सीआरपीसी की धारा 154(1) और 154(3) का गैर-अनुपालन होना चाहिए। चूंकि वर्तमान आवेदन में ऐसा मामला नहीं था, इसलिए अदालत ने विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

सुप्रीम भिवंडी वाडा मनोर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021)

इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ लागू किया गया था, जिसमें एक आरोपी को इस आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी कि धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का मजिस्ट्रेट का आदेश था। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सीआरपीसी की धारा 156(3) की शपथ शिकायतकर्ता की जांच किए बिना दी गई थी। शीर्ष अदालत ने माना कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर गलती की कि मजिस्ट्रेट को पुलिस को जांच करने का निर्देश देने से पहले शपथ पर शिकायत की जांच करनी होगी। न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियां केवल अपराध के पूर्व-संज्ञान चरण तक ही सीमित हैं। मजिस्ट्रेट को केवल यह जांचना है कि अपराध संज्ञेय है या नहीं और पुलिस को जांच करनी चाहिए थी या नहीं। यदि मजिस्ट्रेट अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, तो यह माना जाता है कि उसने अपराध का संज्ञान ले लिया है, और धारा 156(3) के तहत शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। न्यायालय ने उक्त कारणों से बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

श्रीमती राजलक्ष्मी चौधरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2021)

इस मामले में, नवंबर 2018 में एक अपराध हुआ और याचिकाकर्ता ने घटना के लगभग दो साल बाद शिकायत दर्ज कराई। हालाँकि, याचिकाकर्ता कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका जिसके आधार पर देरी को माफ किया जा सके। तदनुसार, मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि ललिता कुमारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश तय किए थे। फिर भी, ये दिशानिर्देश मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करने में समय चूक के कारण दर्ज कराने के आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देते।

याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के परिणाम पर जोर दिया, जो मामले की योग्यता को प्रभावित कर सकता है। इसमें कहा गया है कि यदि धारा 156(3) के तहत कोई आवेदन अदालत को प्राप्त होता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। सबसे पहले, मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मामले का संज्ञान लेने से पहले, संहिता की धारा 156 की अपनी शक्ति के तहत पुलिस को जांच का निर्देश देता है। दूसरे, वैकल्पिक रूप से, यदि मजिस्ट्रेट उचित समझता है कि संज्ञान लिया जा सकता है, तो संहिता की धारा 202 में बताई गई प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। हालाँकि, किसी भी मामले में, शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी याचिकाकर्ता के धारा 156 आवेदन को जांच या प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस को भेजे बिना फेंकने का कारण नहीं हो सकती है।

अंजुरी कुमारी बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2023)

इस मामले में, याचिकाकर्ता को कथित तौर पर उत्तरदाताओं द्वारा धोखा दिया गया था, जिन्होंने कुछ पैसे ले लिए लेकिन उस पैसे के बदले सेवाएं प्रदान करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, उन्होंने थाना प्रभारी से शिकायत दर्ज कराई, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद, उन्होंने महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण (रिविजन) याचिका दायर की लेकिन सत्र न्यायाधीश ने महानगर मजिस्ट्रेट के दृष्टिकोण को बरकरार रखा। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय के ऐसे अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के उपाय समाप्त होने के बाद भी लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह का कृत्य केवल उन दुर्लभ परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है जहां न्याय का गंभीर उल्लंघन हो या किसी अवैधता को रोकना हो।

यह माना गया कि धारा 156(3) के अनुसार, एक मजिस्ट्रेट उचित दिमाग लगाने के बाद जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही संज्ञेय अपराध के सभी तत्व संतुष्ट हों। वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, न्याय में कोई गड़बड़ी नहीं हुई क्योंकि मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों के भीतर कार्य कर रहा था और सत्र न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था।

एक्स बनाम वाई (2023)

इस मामले में, धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच करने का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश के अर्चक मंदिर का एकल न्यासी (ट्रस्टी) था, जिसे मंदिर के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया था। कुप्रबंधन और धन के दुरुपयोग के आरोपों के कारण उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। मजिस्ट्रेट ने थानाप्रभारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करने से पहले सीआरपीसी की धारा 154(1) के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था और इसका अनुपालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि मजिस्ट्रेट को पुलिस को जांच करने का निर्देश देने वाले आदेश में संक्षेप में कारण शामिल करना चाहिए था, और चूंकि वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उक्त आदेश और एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं। दी गई परिस्थितियों में मुकदमे की नितांत आवश्यकता थी और इस प्रकार एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी माना कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देश में इसके तहत कारण शामिल करना जरूरी नहीं है। आदेश एक निर्देश है और इसमें विस्तार की आवश्यकता नहीं है। चूंकि दस्तावेज़ बड़े पैमाने पर हैं और उनकी गहन जांच की आवश्यकता होगी, और उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय ने रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

निष्कर्ष

सीआरपीसी की धारा 156 पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच करने की निर्बाध शक्ति प्रदान करती है। यह प्रावधान पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों को जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को जांच करने का निर्देश देने की शक्ति है जहां वह आवश्यक समझे, और पुलिस अपराध की जांच करने में विफल रही है। यह ध्यान रखना उचित है कि ऐसा केवल संज्ञेय अपराधों के मामलों में ही किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में पुलिस पर भी निगरानी रखनी होती है। हालाँकि, मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पूर्व-संज्ञान चरण की सीमा तक सीमित हैं, और वह अपराध का संज्ञान लेने के बाद पुलिस को जांच करने का निर्देश नहीं दे सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

सीआरपीसी की धारा 156 के तहत आवेदन करने का उद्देश्य क्या है?

आपराधिक शिकायत दर्ज करने की दिशा में एफआईआर पहला कदम है। सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाती है। एक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि यदि उसके पास शिकायत की जाती है तो वह एफआईआर दर्ज करे। हालाँकि, जब कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है, तो पीड़ित धारा 156 का सहारा ले सकता है और पुलिस को इस संबंध में निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है।

धारा 156 के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कब किया जा सकता है?

यह जानना महत्वपूर्ण है कि धारा 156 के तहत आवेदन केवल धारा 154 के तहत उपाय समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। सरल बनाने के लिए, व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास तभी जाना चाहिए जब पुलिस निरीक्षक(एसएचओ) एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे। फिर भी ऐसी जानकारी पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाने का प्रयास किया जा सकता है। यदि एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं की गई है, तो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए धारा 156 का सहारा ले सकता है।

सीआरपीसी की धारा 156 के अनुसार मजिस्ट्रेट को उसके समक्ष दिए गए आवेदन पर आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

यदि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 के तहत आवेदन पर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो वह दोनों विकल्पों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है। सबसे पहले, मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मामले का संज्ञान लेने से पहले पुलिस को जांच का निर्देश दे सकता है। दूसरे और वैकल्पिक रूप से, यदि मजिस्ट्रेट उचित समझता है कि संज्ञान लिया जा सकता है, तो संहिता की धारा 202 में बताई गई प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है।

क्या लंबी/अत्यधिक देरी संहिता की धारा 156 के तहत किसी आवेदन को खारिज करने का कारण हो सकती है?

विभिन्न अवसरों पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने माना है कि देरी शिकायत को खारिज करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकती है। विभिन्न मामलों में, विशेष रूप से वे मामले जिनमें बलात्कार, हमला या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के अपराध शामिल हैं, पीड़ित को साहस जुटाने और शिकायत दर्ज करने में समय लग सकता है। कई बार पीड़ित को सामने आने में महीनों या सालों का समय भी लग सकता है। ऐसी स्थितियों में, मजिस्ट्रेट को उचित दिमाग लगाने के बाद, केवल देरी के आधार पर इसे खारिज करने के बजाय आवेदन स्वीकार करना चाहिए।

क्या मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर पुलिस द्वारा की गई जांच में हस्तक्षेप कर सकता है या रोक सकता है?

नहीं, प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य (2006) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रावधान मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच को रोकने का अधिकार नहीं देता है। बल्कि, यह एक स्वतंत्र शक्ति है और सरकार की शक्ति के साथ टकराव में खड़ी नहीं हो सकती।

यदि धारा 156 के तहत कोई आवेदन मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो कोई व्यक्ति किस उपाय का लाभ उठा सकता है?

यह मजिस्ट्रेट की शक्तियों के अंतर्गत है कि वह जांच का निर्देश दे या नहीं। एक मजिस्ट्रेट जांच का निर्देश नहीं दे सकता है, भले ही संज्ञेय अपराध के सभी तत्व पूरे हो गए हों, यदि दिमाग लगाने के बाद उसे ऐसा उचित लगे। फिर भी, ऐसे निर्णय से व्यथित व्यक्ति के पास हमेशा सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का विकल्प होता है। वैकल्पिक रूप से, जहां किसी व्यक्ति का मानना है कि इस तरह के आवेदन को खारिज करने से न्याय की हानि हो सकती है, तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को भी लागू किया जा सकता है। फिर भी, ऐसे उपाय का लाभ केवल दुर्लभतम मामलों में ही उठाया जा सकता है।

क्या सीआरपीसी की धारा 156 और धारा 202 में कोई अंतर है?

धारा 156 संहिता की धारा 202 की तुलना में मजिस्ट्रेट को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है। धारा 156 को पूर्व-संज्ञान चरण के साथ-साथ संज्ञान के बाद के चरण में भी लागू किया जा सकता है और धारा 202 के तहत प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। हालाँकि, धारा 202 को मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के बाद ही लागू किया जा सकता है।

संदर्भ

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