आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1)

0
2216
Income Tax Act

यह लेख कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के कानून के छात्र Naveen Talawar द्वारा लिखा गया है। इस लेख में आयकर अधिनियम (इनकम टैक्स एक्ट), 1961 की धारा 143(1) पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

जब किसी व्यक्ति को आयकर विभाग से नोटिस मिलता है, तो उसके साथ घबराहट की एक बड़ी भावना दिखाई देती है। ऐसे लिफाफों को देखने मात्र से ही आसन्न (इंपेंडिंग) जुर्माने के विचार आ सकते हैं, और दैनिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि, सभी नोटिस में बुरी खबर नहीं होती है। उनमें से कुछ अच्छी खबरें देते हैं, जैसे कर धनवापसी और अन्य, जो कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव वाले तथ्यों की घोषणा या बयान होते हैं। ऐसा ही एक नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के तहत सूचना है।

आकलन (असेसमेंट) क्या है

प्रत्येक करदाता को अपनी आय का विवरण आयकर विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक है। आयकर रिटर्न के रूप में उसकी आय के बारे में विवरण प्रदान करके ये विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, आयकर विभाग करदाता द्वारा दायर आयकर रिटर्न को संसाधित (प्रोसेस) करता है और आय रिटर्न की शुद्धता की जांच करता है। आयकर विभाग द्वारा आय की रिटर्न की जांच करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। इस प्रारंभिक मूल्यांकन को सारांश मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, जो पूरी तरह से स्वचालित (ऑटोमेटेड) और कम्प्यूटरीकृत है, केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर) (सीपीसी) को सौंपी गई है।

केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र

  • आयकर रिटर्न की संख्या में तेजी से वृद्धि और दायर किए गए सभी रिटर्न के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन) -आधारित प्रसंस्करण मॉडल के कारण, कर विभाग को कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आयकर रिटर्न को संसाधित करने में देरी हुई। इसलिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा करदाताओं को बकाया कर या धनवापसी का निर्धारण करने के उद्देश्य से रिटर्न के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक योजना बनाने का अधिकार दिया गया था। तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों के आधार पर, विभाग ने करदाताओं के साथ बातचीत किए बिना और क्षेत्राधिकार से मुक्त तरीके से पेपर और इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न संसाधित करने के लिए बैंगलोर में एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र का उपयोग करने का निर्णय लिया।

करदाता या न्यायिक अधिकारी की भागीदारी के बिना निर्धारिती (एसेसी) के रिटर्न को बैंगलोर में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र द्वारा संसाधित किया जाता है। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद विभाग करदाता को एक सूचना भेजता है। यह सूचना करदाता को विभाग को जवाब देने का अवसर प्रदान करती है। प्रतिक्रिया सूचना में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र द्वारा किए गए समायोजन (एडजस्टमेंट) के खिलाफ होगी। करदाता को संचार की तारीख से 30 दिनों के भीतर समायोजन का जवाब देना होगा। यदि करदाता उस अवधि के भीतर विभाग को जवाब देने में विफल रहता है, तो विभाग समायोजन के साथ आगे बढ़ता है।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) का दायरा

एक बार आयकर विभाग द्वारा सूचना की पुष्टि हो जाने के बाद सत्यापन (वेरिफिकेशन) चरण में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने कर रिटर्न की पुष्टि करता है, आयकर विभाग आईटीआर की प्रक्रिया शुरू कर देता है। आईटीआर की प्रसंस्करण के बाद आयकर विभाग सूचना नोटिस जारी करता है। यह सूचना नोटिस अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अनुसार किसी भी विसंगति (डिस्क्रेपेंसी) की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजी जाती है, जो भुगतान किए जाने वाले कर से कम भुगतान करने के परिणामस्वरूप हो सकती है। यदि कम कर का भुगतान किया जाता है, तो करदाता शेष राशि का भुगतान करने और समस्या को हल करने के लिए बाध्य होता है। और ऐसे मामलों में जहां अधिक राशि का भुगतान किया जाता है, आयकर विभाग धनवापसी को निर्धारिती के बैंक खाते में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर देगा, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए जुड़ा हुआ है। उसी के लिए नोटिस कर विभाग द्वारा करदाता की ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। इसके अलावा, करदाता के पंजीकृत फोन नंबर पर एक एसएमएस भी भेजा जाएगा जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि अधिसूचना (नोटिफिकेशन) उनकी ईमेल आईडी पर भेज दी गई है।

आम तौर पर, इस तरह की अधिसूचना एक कंप्यूटर जनित संदेश होगा जो किसी भी त्रुटि या देय या वापसी योग्य पाए जाने वाले किसी भी ब्याज के बारे में बताता है। ये सूचनाएं वित्तीय वर्ष के एक वर्ष के भीतर अक्सर ईमेल के माध्यम से भेजी जाती हैं जिसमें रिटर्न दाखिल किया गया था और इस संदेश के निर्माण में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है।

वीरप्पमपलयम प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बनाम डीसीआईटी में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन के आदेशों की वैधता पर सवाल उठाते हुए सहकारी समितियों द्वारा दायर मामले का निर्धारण करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया कि “धारा 143(1)(a) के तहत एक सूचना का दायरा, अधिनियम का विस्तार उन त्रुटियों के आधार पर समायोजन करने तक होता है जो रिकॉर्ड पर आय की वापसी से स्पष्ट हैं ”। इसके अलावा, न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 143(1)(a) के तहत रिटर्न की प्रक्रिया करते समय एक स्पष्ट गलत दावे को अस्वीकार किया जा सकता है।

सूचना नोटिस की सामग्री

धारा 143(1) के तहत सूचना नोटिस में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल हो सकता है:

  1. जब आय विवरण, दावा की गई कटौती और कर गणना, कर विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन और गणना के साथ मेल खाती है: इस प्रकार की सूचना नोटिस से पता चलेगा कि करदाता द्वारा कोई अतिरिक्त कर देय नहीं है। इसके अलावा, देय कर और वापसी योग्य दोनों करों को नोटिस में शून्य के रूप में दिखाया जाएगा।
  2. अतिरिक्त कर की मांग: ऐसी कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ करदाता को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है यदि वह अपने आयकर रिटर्न पर किसी विशेष आय को रिपोर्ट करने में विफल रहता है, या उसने गलत तरीके से कटौती का दावा किया है, या ऐसी स्थितियों में अपने करों की गलत गणना की है, तो करदाता को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होता है। ऐसे मामलों में आयकर विभाग उसे आकलन भेजता है और ब्याज समेत कर की अतिरिक्त रकम की मांग करता है।
  3. आयकर धनवापसी: आयकर विभाग के आकलन के बाद, यदि करदाता ने अपनी वास्तविक देनदारी की तुलना में अतिरिक्त कर का भुगतान किया है, तो ऐसी स्थितियों में आयकर धनवापसी को सूचना नोटिस में देय के रूप में दिखाया जाएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत समायोजन

जब करदाता धारा 139 के तहत रिटर्न दाखिल करता है, तो निर्धारिती को एक सूचना भेजी जाएगी यदि कोई बकाया ब्याज या कर बकाया पाया जाता है। यह तब भी लागू होता है जब निर्धारिती किसी धनवापसी का हकदार होता है। यह आमतौर पर तब होता है जब करदाता द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका कर भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक होता है। निम्नलिखित समायोजन करने के बाद एक निर्धारिती की कुल आय की गणना आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत की जाती है:

  1. दाखिल रिटर्न में कोई अंकगणितीय त्रुटि (आरिथमेटिकल एरर)।
  2. अगर रिटर्न में कोई जानकारी, एक गलत दावा है।
  3. यदि दावे किए गए नुकसान की अस्वीकृति पिछले वर्ष से एक रिटर्न जिसके लिए सेट-ऑफ मांगा गया है, समय सीमा के बाद दायर किया गया था।
  4. खर्चों की अस्वीकृति का उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, लेकिन आयकर रिटर्न में नहीं।
  5. यदि धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट तिथि के बाद रिटर्न दाखिल किया गया है, तो कटौतियों की अस्वीकृति, जिनका दावा धारा 10AA, 80IA से 80-IE के तहत किया जाता है।
  6. इसके अलावा, रिटर्न में कुल आय की गणना करते समय फॉर्म 26AS, फॉर्म 16A, या फॉर्म 16 में दिखाई देने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है।

निर्धारिती को ऐसा कोई समायोजन करने से पहले विभाग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का जवाब देने का अवसर दिया जाएगा।

इस धारा के तहत गलत दावे का मतलब रिटर्न में प्रविष्टि (एंट्री) के आधार पर किया गया दावा है,

  1. जिसमें एक आइटम शामिल है जो रिटर्न में उसी या किसी अन्य आइटम की दूसरी प्रविष्टि के साथ असंगत है।
  2. जहां ऐसी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
  3. एक कटौती के संबंध में जो निर्दिष्ट वैधानिक सीमा से अधिक है जिसे मौद्रिक राशि या प्रतिशत या अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया

  • किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों या गलत दावों के सुधार के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समायोजित आय के आधार पर कर, ब्याज और शुल्क (यदि कोई हो) की गणना की जाएगी।
  • करदाता को देय किसी भी राशि या धनवापसी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। करदाता को देय होने वाली निर्धारित राशि या करदाता को देय धनवापसी की राशि को एक सूचना में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो तैयार या उत्पन्न की जाती है और करदाता को भेजी जाती है। करदाता को सूचना भी प्राप्त करनी चाहिए यदि उसकी आयकर रिटर्न में रिपोर्ट की गई हानि बदल गई है लेकिन कोई अतिरिक्त कर, ब्याज या धनवापसी बकाया नहीं है।
  • यदि निर्धारिती से कोई राशि देय नहीं है या कोई धनवापसी देय नहीं है या रिटर्न की गई आय में कोई समायोजन नहीं किया गया है, तो आय की वापसी की पावती (एक्नोलेजमेंट) को सूचना माना जाता है।
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F में प्रावधान है कि धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने पर शुल्क लगाया जाएगा। धारा 139 (1) में निर्धारित समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न जमा करने पर 5,000 का शुल्क लिया जाएगा। यदि निर्धारिती की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 का शुल्क लिया जाएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचनाओं के प्रकार

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत सूचना के संभावित प्रकार इस प्रकार हैं:

बिना किसी मांग या वापसी के सूचना

इस तरह की सूचना आम तौर पर तब जारी की जाती है जब विभाग ने बिना किसी समायोजन के आयकर रिटर्न को स्वीकार कर लिया हो।

मांग का निर्धारण करने वाली सूचना

इस प्रकार की सूचना तब जारी की जाती है जब विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत कोई समायोजन किए जाने की स्थिति में कर रिटर्न के संबंध में कोई विसंगति और कर देयता पाता है।

धनवापसी का निर्धारण करने वाली सूचना

यह सूचना तब जारी की जाती है जब विभाग निर्धारित करता है कि कर वापस किया जाना है। जहां रिटर्न में कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, धनवापसी चेक या तो धारा 143(1) में वर्णित समायोजन के बिना या समायोजन के बाद और करदाता द्वारा भुगतान किए गए करों और ब्याज के लिए क्रेडिट प्रदान करने के बाद जारी किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचना कब प्राप्त होती है

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत कई कारणों से एक सूचना उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. करदाता द्वारा भुगतान की गई कर की राशि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान करने के लिए वास्तव में देय राशि से अधिक है। सूचना नोटिस में कर वापसी की राशि का उल्लेख होगा। यदि धनवापसी की कुल राशि 100 रुपये से अधिक है, तो करदाता को धनवापसी मिलेगा, जबकि अगर धनवापसी राशि 100 रुपये से कम है तो कोई धनवापसी नहीं होगा।
  2. करदाता ने ऐसे करों का भुगतान किया है जो उसकी वास्तविक देनदारी के आधार पर कम चुकाए गए हैं। ऐसी स्थिति में सूचना नोटिस में करदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली शेष राशि शामिल होगी। इसमें वास्तविक देयता और ब्याज घटक दोनों शामिल होंगे।
  3. एक साधारण नोटिस में कहा गया है कि कर रिटर्न आकलन, अधिकारी के हिसाब से मेल खाता है। इस मामले में, निर्धारिती को सूचित करने के लिए एक सूचना नोटिस आवश्यक नहीं है।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत नोटिस मिलने पर करदाता क्या कर सकता है

धारा 143(1) के तहत नोटिस प्राप्त करने के बाद करदाता निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:

  1. करदाता को नोटिस भेजने का कारण निर्धारित करना होगा।
  2. करदाता को बताए गए विवरण (जैसे नाम और पैन नंबर) की जांच करनी होगी कि यह उसके लिए है या समान नाम वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए है।
  3. करदाता को नोटिस का समय और प्राप्ति को रिकॉर्ड करना होगा और जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर इसका जवाब देना होगा।

निष्कर्ष

अधिनियम की धारा 143(1) के तहत प्राप्त सूचना नोटिस केवल एक नोटिस नहीं है बल्कि आयकर विभाग से प्राप्त एक संचार है। उक्त अधिनियम की धारा 143(1) के तहत विभाग करदाता के पंजीकृत ईमेल पते पर सूचना नोटिस भेजता है। इसके अलावा, विभाग करदाता को एसएमएस के माध्यम से सूचित करता है, कि अधिसूचना उनके पंजीकृत ईमेल पते पर पहुंचा दी गई है।

निर्धारिती द्वारा अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकर विभाग द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। इसमें अंकगणितीय त्रुटियों का सत्यापन, रिटर्न में निहित कोई भी गलत दावा, कर गणना में विसंगतियां, कर भुगतान का सत्यापन आदि शामिल हैं। यह नोटिस मूल रूप से आयकर विभाग द्वारा की गई गणनाओं की तुलना आयकर रिटर्न से करता है। अगर दोनों गणनाएं मेल खाती हैं तो करदाता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि कोई बेमेल है, तो करदाता को इसे हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या धारा 143 (1) के तहत एक सूचना एक आकलन आदेश है?

नहीं, धारा 143(1) के तहत दी गई सूचना आकलन आदेश नहीं है। यह एक स्वचालित प्रतिक्रिया है और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप शामिल नहीं है। एसीआईटी बनाम राजेश झावेरी स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि अधिनियम की धारा 143(1) के तहत एक सूचना को मूल्यांकन के आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है।

धारा 143(1) के तहत सूचना जारी करने की समय सीमा क्या है?

धारा 143(1) के तहत सूचना निर्धारिती को वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष के भीतर भेजी जानी चाहिए।

मेल में प्राप्त धारा 143(1) के तहत सूचना को कैसे खोला जाए?

मेल में धारा 143(1) के तहत प्राप्त सूचना, पासवर्ड से सुरक्षित होगी। पासवर्ड लोअरकेस में करदाता का पैन होगा, जिसके बाद कोई स्थान दिए बिना जन्मतिथि डालनी होगी। इस तरह के निर्देश, नोटिस वाले ईमेल में भी स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं।

संदर्भ

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here