यह लेख Muskaan Garg द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे से बीबीए.एलएलबी (ऑनर्स) कर रही छात्रा हैं। यह लेख सभी सुरक्षा उपायों और वास्तविक समय में उनके अंतिम प्रभावों और निहितार्थों (इम्प्लिकेशन्स) से संबंधित, आर्टिकल 22 द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों (प्रोविजन्स) पर चर्चा करता है। यह लेख कानून के इतिहास से लेकर नवीनतम घटनाओं तक, सबका ध्यान केंद्रित करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत गठित (कॉन्स्टिट्यूटेड) आर्टिकल 22, संविधान के तहत गारंटीकृत (गारंटीड) मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का एक हिस्सा है। इस आर्टिकल में दो प्रमुख भाग शामिल है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट के मामले में दी गई सुरक्षा और अधिकार, जिसे दंडात्मक निरोध (प्यूनिटिव डिटेंशन) के रूप में भी जाना जाता है, और निवारक (प्रिवेंटिव) निरोध के खिलाफ सुरक्षा उपाय को भी शामिल करता है। मुख्य अंतर यह है कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है या नहीं। नजरबंदी (डिटेंशन) के मामले में, व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है, लेकिन उचित संदेह पर प्रतिबंधित (रिस्ट्रिक्टेड) किया जाता है, जबकि गिरफ्तारी के मामले में व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है।
यह आर्टिकल हमेशा बहस का विषय रहा है क्योंकि यह राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित आर्टिकल 21 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का विरोधाभास (कंट्राडिक्शन) है। आर्टिकल मूल रूप से संविधान की पवित्रता को कम करने के खिलाफ समाज की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन इसने जनता की स्वतंत्रता को कम कर दिया। इस आर्टिकल की विषय वस्तु हमेशा बहुत आर्बिट्रेरी और व्याख्या (इंटरप्रिटेशन) के लिए खुली रही है, जिससे आर्टिकल के लिए संवैधानिक (कॉन्स्टिट्यूशनल) ढांचे के भीतर पूर्ण स्थिरता (एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी) प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। भारत के इतिहास में इस पर बार-बार हमला किया गया है, 1975 में आपातकाल (इमरजेंसी) की सबसे बुरी ज्यादतियों की ओर इशारा करते हुए, जो कि आर्टिकल 22 की अनुमति के दुरुपयोग के उदाहरण के रूप में है। हाल ही में घटनाक्रमों में, यह आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के विरोध में देश में हो रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के संबंध में फिर से चर्चा का विषय बन गया है।
अनुच्छेद 22: पूर्ण संहिता नहीं (आर्टिकल 22: नॉट ए कंपलीट कोड)
1950 के ए.के गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और 22 का एक संकीर्ण दृष्टिकोण (नैरो व्यू) लेते हुए, इस बात पर विचार करने से इनकार कर दिया कि क्या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कोई कमी है। यह धारणा थी कि संविधान का प्रत्येक आर्टिकल एक दूसरे से स्वतंत्र थे। जब याचिकाकर्ता (पिटीशनर) ने इस आधार पर अपनी नजरबंदी की वैधता (वैलिडिटी) को चुनौती दी कि यह आर्टिकल 19 और 21 के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए सभी तर्कों की अवहेलना की, कि हिरासत को केवल इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि यह ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ अनुसार किया गया था। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ‘पर्सनल लिबर्टी’ और ‘कानून’ शब्द की एक प्रतिबंधात्मक (रेस्ट्रिक्टिव) व्याख्या का पालन किया, और प्राकृतिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) के सभी सिद्धांतों को खारिज कर दिया।
मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, अदालत ने ‘पर्सनल लिबर्टी’ की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) के दायरे को काफी व्यापक (वाईड) किया और उसके व्यापक आयाम (एंप्लीट्यूड) में व्याख्या की। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 को बाहर नहीं करता है इसलिए किसी व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी से वंचित (डिपराइव) करने वाले किसी भी कानून को आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 की एक साथ कसौटी पर खरा उतरना होगा।
अतः यह कहा जा सकता है कि आर्टिकल 22 अपने आप में एक अपूर्ण संहिता (कोड) है जिसका अर्थ है कि आर्टिकल की वैधता केवल उसके विरुद्ध परीक्षण करने तक सीमित है और पूरी तरह से संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है।
ऑर्डिनरी लॉज़ के तहत अरेस्टेड पर्सन के अधिकार
डीके बसु बनाम स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल का मामला उन ऐतिहासिक प्राधिकरणों (अथॉरिटीज) में से एक है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की गई गिरफ्तारी और हिरासत के लिए दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) और आवश्यकताओं की गणना (एनुमरेशन) करता है। 11 दिशानिर्देश हैं जो संवैधानिक और वैधानिक (स्टेट्यूटरी) सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त हैं और उनमें से किसी का भी खंडन नहीं करते हैं। ज्ञापन (मेमोरेंडम), ‘निरीक्षण ज्ञाप’ (इंस्पेक्शन मेमो) के रूप में जाने जाने वाले प्राधिकरण की ओर से उचित और प्रमाणित रिकॉर्ड बनाए रखने पर केंद्रित है। यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गारंटीकृत अन्य सभी अधिकारों पर एक दोहरावदार (रेपेटिटिव) नजर डालता है और उन सभी अधिकारियों का उल्लेख करता है, जो उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। इस मामले से निकले फैसलों ने सी.आर.पी.सी की धारा 50A को भी शामिल किया, जो पुलिस पर ऐसी गिरफ्तारी और जगह के बारे में जानकारी देने के लिए कानूनी दायित्व लगाता है जहां गिरफ्तार व्यक्ति को उसके किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऐसे अन्य व्यक्तियों को रखा जा रहा है। जैसा कि, गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए नामित किया जा सकता है।
गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार (राइट टू बी इन्फोर्मेड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट)
सी.आर.पी.सी की धारा 50 में कहा गया है कि बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत (ऑथॉरिज़ेड) प्रत्येक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का कर्तव्य है कि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में तुरंत बताएं। इस प्रावधान का पालन न करने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाती है।
आर्टिकल 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में जितनी जल्दी हो सके सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
ये दोनों कानून स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करना पुलिस के लिए वैध है। प्रत्येक गिरफ्तारी के लिए कारण और औचित्य (जस्टिफिकेशन) की आवश्यकता होती है, गिरफ्तारी की शक्ति से अलग है। इसे देखते हुए जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में यह फैसला लिया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी नजरबंदी का कारण पता होना चाहिए और वह किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी नजरबंदी के स्थान के बारे में बताने का हकदार है।
अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार
आर्टिकल 22(1) में यह भी कहा गया है कि, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को हर समय परामर्श करने और अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करने का अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति की गिरफ्तारी के क्षण से ही विस्तारित हो जाता है।
कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। हुसैनारा खातून और अन्य बनाम होम सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, अदालतों ने पाया कि, अदालत में मुकदमे की प्रतीक्षा में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप और गंभीरता पर ध्यान दिए बिना गिरफ्तारियां की गईं। अभियुक्तों (एक्यूज्ड) को गिरफ्तार किया गया था, उनका मुकदमा शुरू होने से पहले ही उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था और आरोप वास्तव में साबित हो रहा था जो कि अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चिंता दिखाते हुए व्याख्या की, कि त्वरित सुनवाई एक संवैधानिक अधिकार है, हालांकि इसका कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। यह माना गया कि जल्द से जल्द एक जांच होनी चाहिए और किसी भी मामले में राज्य को किसी भी आधार पर त्वरित सुनवाई से इनकार करने की अनुमति नहीं है। यह भी कहा गया कि मामूली आरोपों में गिरफ्तारी के मामलों में छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। यह भी घोषित किया गया कि मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका बाद में संशोधनों (अमेंडमेंट) के माध्यम से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। यह भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास डी.पी.एस.पी को मौलिक अधिकार में बदलाव करने की शक्तियाँ थीं।
इसके अलावा, अदालत का यह संवैधानिक दायित्व (ऑब्लिगेशन) भी है कि वह मुकदमे के तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। यद्यपि इस अधिकार का आर्टिकल 22 के दायरे में उल्लेख नहीं है, फिर भी यह आर्टिकल 39(A) के तहत प्रत्यक्ष उल्लेख का गवाह है और हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में निहित है।
क्रिमिनल केसेस में कुछ व्यक्तियों का बचाव नहीं करने के लिए बार काउंसिल का रेसोल्यूशन
अपनी पसंद के वकील द्वारा अभियुक्त के बचाव के अधिकार का उल्लंघन ए.एस. मोहम्मद रफी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु में हुआ था, जहां कोयंबटूर के बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास किया कि उसका कोई भी सदस्य पुलिसकर्मियों का बचाव नहीं करेगा, जिन्होंने कथित तौर पर कुछ वकीलों पर हमला किया था। इस तरह के प्रस्ताव अवैध थे क्योंकि अदालत ने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उस पर किस प्रकार के आरोप लगे हों, को अदालत में बचाव का अधिकार था। यह माना गया कि यह प्रस्ताव, अभियुक्त के अधिकार के विपरीत है और वकीलों की पेशेवर नैतिकता (प्रोफेशनल एथिक्स) के भी खिलाफ है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि यदि मुवक्किल (क्लाइंट) उसे भुगतान करने के लिए तैयार है और वकील संलग्न (एंगेज्ड) नहीं है तो एक वकील एक संक्षिप्त विवरण (ब्रीफ डिस्क्रिप्शन) से इनकार नहीं कर सकते है।
मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार
आर्टिकल 22(2) अभियुक्त के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को बिना किसी अनावश्यक (अननेसेसरी) देरी के गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या ज्यूडिशियल ऑफिसर के सामने लाना चाहिए। यह सी.आर.पी.सी की धारा 56 द्वारा भी समर्पित है।
मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के पहले चरण में अभियुक्त को उपलब्ध अधिकार सीधे आर्टिकल 22 में नहीं बताया गया है। यह सी.आर.पी.सी की धारा 167 में निहित है और कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता जब तक कि आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाता है। यह अधिकार आरोपी को गलत या अप्रासंगिक (इर्रेलेवेंट) आधार पर हिरासत में लेने से बचाता है।
मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा 24 घंटे के बाद कोई हिरासत नहीं
आर्टिकल 22(2) में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या जुडिशल अथॉरिटी के सामने पेश किए बिना और हिरासत को अधिकृत किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। उल्लिखित (मेंशंड) 24 घंटों में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के समय को शामिल नहीं किया गया है। यह प्रावधान मामले के संबंध में पुलिस की जांच पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यह आरोपी को गलत नजरबंदी में फंसने से बचाता है।
स्टेट ऑफ पंजाब बनाम अजायब सिंह के मामले में, इस अधिकार का उल्लंघन किया गया था और इस प्रकार पीड़ित को संवैधानिक उपाय के रूप में मुआवजा प्रदान किया गया था। यह माना गया कि बिना वारंट के गिरफ्तारी के मामलों में अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है और 24 घंटे के भीतर आरोपी को पेश करना गिरफ्तारी की वैधता सुनिश्चित करता है, जिसका पालन न करने पर गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना जाता है।
सी.बी.आई बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी के मामले में, यह सवाल किया गया था कि क्या आरोपी को पहले 15 दिनों की समाप्ति (एक्सपायरी) के बाद पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है। यह माना गया कि मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत कर सकता है यदि वह इसे फिट और यरिज़नेबल समझे, लेकिन हिरासत में कुल मिलाकर 15 दिनों की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। अब यह मालूम है कि 15 दिनों की अवधि से अधिक हिरासत में रखने के लिए, एक सलाहकार बोर्ड को आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 में उल्लिखित समाप्ति अवधि से पहले इस तरह के निरोध के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट करनी होगी।
अपवाद (एक्सेप्शन्स)
आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्टिकल के क्लॉज 1 और 2 में उल्लिखित कोई भी अधिकार उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा, जिसे शत्रु विदेशी (एनिमी एलियन) माना जाता है और जिसे निवारक निरोध प्रदान करने वाले कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है।
आर्टिकल में इस क्लॉज की उपस्थिति ने अक्सर इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है क्योंकि यह निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति से सभी अधिकार छीन लेता है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और ए.के. रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने इस लेख को परिप्रेक्ष्य (प्रस्पेक्टिव) देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। मेनका गांधी के मामले में, आर्टिकल 21 के दायरे को लेख में ‘ड्यू प्रोसेस’ शब्द जोड़कर काफी हद तक बढ़ाया गया था। अब, निवारक निरोध के इतिहास में तल्लीन करने पर, यह मालूम है कि आर्टिकल 22 को आर्टिकल 21 से ‘ड्यू प्रोसेस’ वाक्यांश को हटाने पर डाला गया था। इसलिए इस बदलाव ने आर्टिकल 22 के संदर्भ को बहुत प्रभावित किया और अधिकारों पर सीधे सवाल खड़े किए गए और लेख द्वारा प्रतिबंध प्रदान किए गए है। जबकि ए.क.रॉय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, अदालत ने स्वीकार किया कि निवारक निरोध कानून न केवल आर्टिकल 22 के अधीन थे, बल्कि आर्टिकल 14, 21 और 19 के तहत जांच के लिए भी खुले थे। यह भी देखा गया था कि जबकि आर्टिकल 22 क्लॉज 3, क्लॉज 1 और 2 के लिए बहिष्करण था, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत वकील का अधिकार अभी भी वैध था, लेकिन चूंकि आर्टिकल 22 मूल संविधान का हिस्सा था और मेनका गांधी के मामले में आर्टिकल 21 का विस्तार और संशोधन किया गया था, इसलिए मेनका गांधी के मामले में पूर्व का प्रभुत्व था। बंदियों ने कानूनी सहायता प्राप्त करने के अपने अधिकार को समाप्त कर दिया।
निवारक निरोध कानून (प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज़)
एक व्यक्ति को दो कारणों से जेल/हिरासत में रखा जा सकता है। एक या तो उसने अपराध किया हो। दूसरा यह है कि उसके पास भविष्य में अपराध करने की क्षमता हो। उत्तरार्द्ध (लेटर) से उत्पन्न हिरासत निवारक निरोध है और इसमें एक व्यक्ति को अपराध करने की संभावना माना जाता है। इस प्रकार अपराध किए जाने से पहले निवारक निरोध किया जाता है।
निवारक निरोध को संविधान की ‘आवश्यक बुराई’ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके विभिन्न दिशाओं में चलाया जा सकता है और विभिन्न परिदृश्यों (सिनेरियो) में उपयोग किया जा सकता है, सभी उचित नहीं हैं। यह मौलिक अधिकारों का सबसे विवादास्पद (कटेंशन्स) हिस्सा है। प्रावधान में केवल उन अधिकारों का उल्लेख है जो लोग हिरासत में लिए जाने पर प्रयोग कर सकते हैं लेकिन किसी विशिष्ट (स्पेसिफिक) आधार या नजरबंदी के आवश्यक प्रावधानों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। इस प्रकार यह अधिकारियों को निवारक निरोध के उपकरण को जब भी और जब चाहे बदलने की भारी शक्ति देता है। यह एक ऐसा तरीका साबित हुआ है जिससे जनता की स्वतंत्रता पर अत्यधिक (अमेंसली) अंकुश (कर्बड) लगाया गया है और अब भी जारी है।
निवारक निरोध का इतिहास (हिस्ट्री ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन)
भारत की प्रोविजनल पार्लियामेंट ने 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अधिनियमित (एनक्टेड) किया। इसने सरकार को सार्वजनिक (पब्लिक) सुरक्षा और सुरक्षा के नाम पर बिना किसी आरोप में हिरासत में लेने का अधिकार दिया। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और असहमति को दबाने की लगातार आलोचना (क्रिटिसिज्म) का सामना करने के बाद, एक्ट 1969 में समाप्त हो गया जिसने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (एम.आई.एस.ए) को रास्ता दिया। यह एक्ट मूल रूप से नाम का परिवर्तन था और उन्हीं प्रावधानों का गठन किया गया था। कुख्यात आपातकालीन (इनफेमस एमरजेंसी) परिदृश्यों में निवारक निरोध के दुरुपयोग के बाद 1978 में एम.आई.एस.ए को रिटायर होने की अनुमति दी गई थी। जिसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, जो आज तक लागू है। ऐसे कई अन्य कार्य थे जो इसके प्रभाव पर आतंकवाद विरोधी (एंटी-टेररिज्म) पर केंद्रित थे जिनकी चर्चा नीचे संक्षेप में की गई है।
ऐसे प्रोविजन की आवश्यकता
इस तरह के प्रावधान को अस्तित्व में लाने के लिए संविधान निर्माताओं (फ्रेमर्स ) का उद्देश्य लोगों को समाज की शांति और स्थिरता को बाधित करने से रोकना था। लोगों को संविधान की पवित्रता को कम करने, राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को भंग करने या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में बाधा डालने से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया था।
भारत शांति के समय में भी निवारक निरोध का पालन करता है, जब राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं होता है, जो निवारक निरोध के प्रावधानों को लागू करने और लागू करने के मुख्य कारणों में से एक है। जबकि शांतिकाल के दौरान किसी अन्य सभ्य सिविलाइज्ड नेशन के पास यह प्रस्ताव नहीं है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट
इतिहास में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं उन्हें कानून द्वारा अंतराल को भरने और नजरबंदी के प्रावधान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1987 (टी.ए.डी.ए)
यह कानून आतंकवाद विरोधी कानून था जिसने राष्ट्रीय आतंकवाद और सामाजिक (सोशियली) रूप से विघटनकारी (डिसरप्टिव) गतिविधियों से निपटने के लिए अधिकारियों को व्यापक शक्ति प्रदान की। इस एक्ट में यह प्रावधान था कि किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक (फॉर्मल) आरोप या मुकदमे के 1 वर्ष तक के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। एक बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 60 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन इसके बजाय एक्सेक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पेश किया जा सकता है जो हाई कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस एक्ट ने अधिकारियों को गवाहों की पहचान और गुप्त परीक्षणों (ट्रायल्स) को रोकने की अनुमति दी। संदिग्धों (सस्पेक्ट्स) को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को बढ़ी हुई शक्तियां दी गई और एक्ट ने अभियुक्तों पर सबूत का भार स्थानांतरित शिफ्ट कर दिया जिससे इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ और देश के लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) पर प्रतिकूल (एडवर्स) प्रभाव पड़ा है। यह एक्ट अब निरस्त (रपील्ड) कर दिया गया है।
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980
इस एक्ट का उद्देश्य निवारक निरोध कानूनों और उससे जुड़े मामलों का प्रावधान करना था। प्राधिकरण, इस एक्ट के माध्यम से, किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्राप्त करता है जो किसी भी पूर्वाग्रही (प्रीज्यूडीशियल) तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। वे किसी भी विदेशी को हिरासत में भी ले सकते हैं और देश में उनकी उपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत, किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है यदि अधिकारी संतुष्ट हैं कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बंदी न तो निरोध का आधार जानने के लिए बाध्यता थोप सकता है और न ही सुनवाई के दौरान वकील प्राप्त कर सकता है। पुलिस जिस तरह से इसका इस्तेमाल करती है, उसके लिए एन.एस.ए बार-बार आलोचनाओं के घेरे में लाया गया है। यह एक्ट सामान्य नजरबंदी से अलग है क्योंकि यह सामान्य परिस्थितियों में बंदियों के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों को निरस्त करता है।
प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट (पी.ओ.टी.ए), 2002
इस एक्ट का उद्देश्य भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत करना है। इस एक्ट ने टी.ए.डी.ए का स्थान ले लिया। यह परिभाषित करता है कि कौन सी गतिविधियां आतंकवादी कृत्य का गठन कर सकती हैं और कौन आतंकवादी होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव अधिकारों का उल्लंघन और शक्ति का दुरुपयोग न हो, एक्ट के भीतर कुछ सुरक्षा उपाय भी स्थापित किए गए थे। सभी प्रावधान टी.ए.डी.ए में दिए गए प्रावधानों के समान ही थे। इस एक्ट के लागू होने के ठीक बाद, यह आरोप लगाया गया था कि इस कानून का घोर दुरुपयोग किया गया था, इसलिए इसे दो वर्षों के बाद निरस्त कर दिया गया।
निवारक निरोध कानूनों के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपाय (कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज़)
आर्टिकल 22 आगे कुछ अधिकारों से संबंधित है जो निवारक निरोध के मामले में प्रदान किए जाते हैं।
सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा (रिव्यु बाय अडवाइज़री बोर्ड)
आर्टिकल के क्लॉज़ 4 में कहा गया है कि निवारक निरोध के लिए कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देता है; एक सलाहकार बोर्ड इस तरह की नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट करता है। सलाहकार बोर्ड के लोगों को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही योग्य होना चाहिए। रिपोर्ट उक्त 3 महीने की समाप्ति से पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
बंदियों को नजरबंदी के आधारों की सूचना (कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन)
आर्टिकल के क्लॉज़ 5 में कहा गया है कि कोई भी प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के प्रावधान के तहत हिरासत में लेते समय व्यक्ति को हिरासत के आधार के बारे में जल्द से जल्द सूचित करेगा। निरोध के आधार का उस वस्तु के साथ तर्कसंगत (रैशनल) संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त करने से बंदी को रोका जाता है। संचार (कम्युनिकेशन) को जमीन से संबंधित सभी भौतिक (मटेरियल) तथ्य प्रदान करना चाहिए और केवल तथ्यों का बयान नहीं होना चाहिए।
प्राधिकारों का कोई दायित्व नहीं (नो ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी)
हिरासत में लिए जाने से पहले उसके आधार प्रदान करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का कोई दायित्व (ऑब्लिगेशन) नहीं है, लेकिन उसे जल्द से जल्द ऐसा करने की सलाह दी जाती है, जिससे बंदी को भी प्रतिनिधित्व (रिप्रजेंटेशन) का अवसर मिलता है।
पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तब हिरासत में लिया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण हों। मुख्य समस्या यह है कि निवारक निरोध के मामलों में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या निरोध का कारण उचित है जब तक कि इसे सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है जो 3 महीने के विस्तार के बाद लागू होता है।
बंदी का रिप्रजेंटेशन का अधिकार
आर्टिकल के क्लॉज़ 5 में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के अधिकार को सक्षम (अनेबल) करने के लिए निरोध के आधार को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए। निरोध आदेश प्रदान करने वाला प्राधिकारी व्यक्ति को आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा।
कन्सेर्वटिव ऑफ़ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ़ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट (सी.ओ.अफ.इ.पि.ओ.एस.ए) और आर्टिकल 22(5)
इस एक्ट को 1974 में लागू किया गया था और इसने कार्यपालिका (एक्सेक्यूटिव) को तस्करी गतिविधियों (स्मगलिंग एक्टिविटीज) में शामिल होने की आशंका पर व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए व्यापक अधिकार दिए थे। इस एक्ट की धारा 3 को आर्टिकल 22 के क्लॉज़ 5 के साथ साझा किया गया था जिसमें कहा गया है कि नजरबंदी के आधार को कम से कम 5 या 15 दिनों के भीतर हिरासत में लिया जाना चाहिए। किसी भी दशा में 15 दिन से अधिक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। यह सभी तथ्यों सहित बंदी को पूरी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह केवल आधारों का केवल खुला पाठ नहीं होना चाहिए। इस प्रावधान में कोई चूक निरोध आदेश को अमान्य कर देगी। यह एक्ट अभी भी मान्य (वैलिड) है।
अभ्यावेदन के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है (नो टाइम लिमिट इज़ प्रेस्क्रिब्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ रिप्रजेंटेशन)
आर्टिकल में बंदी द्वारा किए गए अभ्यावेदन से निपटने के तरीके के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह सिर्फ प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए विस्तारित है। किए गए प्रतिनिधित्व के अंतिम परिणाम के लिए कोई और विवरण या समय सीमा नहीं दी गई है, जिसे इस मुद्दे को हाथ में रखने और व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में रखने में सहायता के साधन के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है।
आर्टिकल 22(6) के तहत अपवाद
आर्टिकल का क्लॉज़ 6 प्रकृति में क्लॉज़ 3 के समान है क्योंकि यह क्लॉज़ 5 का अपवाद है और कहता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं है जिसे वह सार्वजनिक हित के खिलाफ प्रकट करता है। यह क्लॉज़ विषय के भीतर किसी अन्य विशिष्टताओं (स्पेसिफिकेशन्स) या विवरणों का उल्लेख नहीं करता है और इसलिए इसे अत्यंत मनमाना और प्रतिगामी माना जाता है। इसका कोई ठोस आधार या तर्क नहीं है जो ‘जनहित के खिलाफ’ वाक्यांश के साथ गूंजता है और किसी भी हद तक मनमाना हो सकता है।
हिरासत में लेने वाले अथॉरिटी की सब्जेक्टिव सटिस्फैक्शन
आर्टिकल का क्लॉज़ 7 सभी क्लॉज़ेस में सबसे अधिक प्रतिगामी (रग्रेस्सिव) है, यह पार्लियामेंट को उन परिस्थितियों और मामलों की श्रेणियों (कैटेगरीज) का वर्णन करने के लिए अधिकृत करता है जहां सलाहकार बोर्ड की राय के बिना किसी व्यक्ति की नजरबंदी को 3 महीने से अधिक बढ़ाया जा सकता है। यह उस ज्यादा से ज्यादा अवधि को भी विनियमित (रेगुलेट) कर सकता है जिसके लिए किसी को भी निवारक निरोध प्रदान करने वाले कानूनों के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। पार्लियामेंट हिरासत के मामलों की जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा लागू की गई क्रियाविधि (मेथोडोलॉजी) पर भी रोक लगाती है। यह क्लॉज़ प्राधिकरण की व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) संतुष्टि के मामलों में निरोध का प्रावधान करता है, जहां ‘व्यक्तिपरक संतुष्टि’ का तत्व किसी भी और हर संभव स्थिति में अन्यायपूर्ण (एनजस्ट) और पक्षपाती (बायस्ड) हो सकता है, इस प्रकार यह कानूनी और नैतिक (मोरेल्ली) रूप से गलत निरोधों को छिपाने के लिए उपकरण बनाता है। इसलिए, यह क्लॉज़ सरकार को पूर्ण व्यक्तिपरकता और अधिकार प्रदान करता है जो गलत तरीके से हिरासत के मनमाने और अन्यायपूर्ण मामलों का कारण है। अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को निष्पक्ष रूप से पेश करने के लिए पर्याप्त स्थिति में हैं और इस तरह के दुख की सुरक्षा के लिए कोई मारक नहीं है। यह क्लॉज़ इस प्रावधान की आलोचना और दुरुपयोग का मुख्य कारण है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
इस लेख के माध्यम से, हम देखते हैं कि एक प्रावधान के रूप में निवारक निरोध में इसकी स्थापना (इस्टैब्लिशमेंट) और अभ्यास पर हमेशा ‘चेक एंड बैलेंस’ के तत्व का अभाव रहा है। इस प्रावधान ने खुद को कभी भी किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ संरेखित (अलाइंड) नहीं किया है और आज भी किसी न किसी रूप में उनका खंडन करता है। निवारक निरोध की एक प्रमुख चिंता यह है कि यह विनिर्देशों और सीमाओं के किसी भी उल्लेख के बिना एक बहुत व्यापक प्रावधान है, जो इसे व्याख्या के व्यापक संदर्भ में उजागर करता है जिससे प्राधिकरण के हाथों में प्रमुख शक्ति निहित होती है। इसलिए, हमारे संविधान में इस प्रावधान के लिए मूल कारण के प्रभावी और गहन अध्ययन और सर्वेक्षण की आवश्यकता है और तदनुसार उपयुक्त कानून तैयार करना जो किसी भी परिदृश्य में इसके अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक उपयोग को रोकने के लिए कुशल और आवश्यक जांच और सीमा तंत्र (मैकेनिज्म) प्रदान करता है।
संदर्भ (रेफरेन्सेस)