यह लेख Ms. Shivani Aggarwal द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान में निरमा विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से बी.कॉम.एलएलबी (ऑनर्स) कर रही हैं। यह एक व्यापक (कॉम्प्रिहेंसिव) लेख है जो ट्रेडमार्क के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विस्तार से चर्चा करता है। इसका अनुवाद Sakshi Kumari द्वारा किया गया हैं जो फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से बी.ए.एलएलबी कर रही हैं।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
हॉलमार्क, ब्रांडमार्क आदि जैसे शब्दों का सामना करना पड़ सकता है। इन शब्दों का उपयोग ट्रेडमार्क के पर्यायवाची रूप मे किया जा सकता है। ट्रेडमार्क को औपचारिक (फॉर्मली) रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) प्रतीक (सिंबल) के रूप में देखना संभव है जो किसी विशिष्ट (स्पेसिफिक) उत्पाद (प्रोडक्ट) के निर्माता (मेकर) या आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) की पहचान करता है। ट्रेडमार्क कुछ अन्य श्रेणियों (कैटेगरी) जैसे कॉपीराइट, पेटेंट आदि के साथ-साथ बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) की एक शाखा (ब्रांच) या श्रेणी है।
एक ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह एक छोटा व्यवसाय (बिजनेस) हो या विभिन्न व्यावसायिक लाइनों में लगा हुआ एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो। ट्रेडमार्क एक निशान (मार्क) या छाप (इंप्रेशन) है जो एक कंपनी के बारे में एक छवि (इमेज) बनाता है जैसे अमूल लड़की की अपनी विशिष्टता होती है जिसे विभिन्न विज्ञापनों (एड्स) में देखा जा सकता है, नाईक, एडिडास और प्यूमा जैसी बड़ी स्पोर्ट्स कंपनियों के अपने अद्वितीय (यूनिक) और आकर्षक (आई कैची) लोगो हैं। सबसे आम उद्योग (इंडस्ट्री) जहां ट्रेडमार्क का महत्व देखा जा सकता है, वह है ऑटोमोबाइल उद्योग; लोग ब्रांड के लोगो को देखकर ही कार की पहचान कर पाते हैं।
ट्रेडमार्क के प्रकार और ट्रेडमार्क का उपयोग
मूल रूप से चार अलग-अलग प्रकार के ट्रेडमार्क हैं:
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सेवा चिन्ह (सर्विस मार्क)
एक सेवा चिह्न कोई भी नाम, लोगो, उपकरण (डिवाइस) या शब्द प्रतीक है जिसका उपयोग जानबूझकर एक प्रदाता (प्रोवाइडर) की सेवाओं को दूसरों से पहचानने और अलग करने के लिए किया जाता है। सेवा चिह्न भौतिक (फिजिकल) वस्तुओं पर लागू नहीं होते बल्कि केवल संसाधनों (रिसोर्सेज) के आवंटन (एलोकेशन) पर लागू होते हैं। सेवा चिह्न किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम दिन-प्रतिदिन की सेवाओं जैसे होटल सेवाओं, आवास (हाउसिंग) विकास सेवाओं, प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) आदि में सेवा चिह्नों का उपयोग करते हुए देख सकते हैं।
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प्रमाणन चिह्न (सर्टिफिकेशन मार्क)
यह एक निशान है जो किसी भी कार्य की पुष्टि करता है जो कि किया गया है या किसी भी न्यायिक औपचारिकता (ज्यूडिशियल फॉर्मेलिटी) को पूरा किया गया है। प्रमाणन चिह्न इंगित (एक्रीडेटेड) करेगा कि उपयोग किए गए उत्पादों या सेवाओं की विशिष्ट विशेषताओं को मान्यता प्राप्त है, और प्रमाणन चिह्न ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 में निर्दिष्ट किया जाएगा। इस प्रकार के ट्रेडमार्क व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों या सेवाओं के संबंध में वस्तुओं या सेवाओं की पहचान के लिए हैं।
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व्यापार की पोशाक (ट्रेड ड्रेस)
ये किसी निर्माण उत्पाद या डिज़ाइन या इसकी पैकेजिंग की बाहरी प्रस्तुति की विशेषताएं हैं जो उपभोक्ताओं (कंज्यूमर) को इसके स्रोत (सोर्स) का संकेत देती हैं। यह एक बौद्धिक संपदा का प्रकार है। ग्राहकों को अन्य उत्पादों के सदृश (शील्ड) तैयार किए गए सामानों की पैकेजिंग या प्रस्तुति से बचाने के लिए, व्यापार की पोशाक सुरक्षा लागू की जाती है।
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सामूहिक चिह्न (कलेक्टिव मार्क)
इस प्रकार के चिह्न का उपयोग सामूहिक ग्रुप जैसे कर्मचारी और सामूहिक संगठन (ऑर्गेनाइजेशन) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के स्रोत की पहचान करने के लिए किया जाता है। भारत में सामूहिक चिह्न का एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण सीए (चार्टेड एकाउंटेंट) हो सकता है, यह एक ट्रेडमार्क है जिसका उपयोग आईसीएआई द्वारा किया जाता है। एक सामूहिक चिह्न उत्पादों और सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले चिह्न और समान विशेषताओं वाले संगठनों के समूह को संदर्भित करता है। कई उत्पादों या सेवाओं को अलग करने के लिए एक सहकारी संघ (कॉपरेटिव एसोसिएशन) या कानूनी निकाय (लीगल बॉडी) के रूप में काम करने वाले एक से अधिक व्यक्तियों के लिए, संगठन या समूह इस प्रतीक का उपयोग करते है।
ट्रेडमार्क का प्राथमिक उपयोग (प्राइमरी यूसेज) यह है कि यह उत्पाद की आसान पहचान में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मैकडॉनल्ड्स के लोगो को दूर से ही उनके पीले घुमावदार ‘M’ को देखकर लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। ट्रेडमार्क और लोगो किसी भी सामान या सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कोई कंपनी एक उत्पाद या सेवा प्रदान करती है लेकिन उसके पास एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त ट्रेडमार्क नहीं है, तो केवल कुछ ही लोग इसे याद रख सकते हैं। इसके विपरीत, अच्छे ट्रेडमार्क से समान कंपनी अपना भाग्य बदल सकती है।
ट्रेडमार्क उन्हें ट्रेडमार्क का उपयोग करने, उत्पादों या सेवाओं में अंतर करने, या भुगतान के परिणामस्वरूप दूसरों को ट्रेडमार्क का उपयोग करने की अनुमति देकर स्वामी की गोपनीयता (प्राइवेसी) प्रदान करते हैं। यह लाइसेंसधारी मालिक के लिए एक हथियार है कि वह ट्रेडमार्क को किसी के द्वारा अवैध रूप से इस्तेमाल करने से बचाए।
भारत में ट्रेडमार्क कानून
- भारत में ट्रेडमार्क कानून 1940 में पेश किया गया था। 1940 में ट्रेडमार्क कानून की शुरुआत के बाद, व्यापार और वाणिज्य (कॉमर्स) उद्योगों में वृद्धि के कारण देश ने ट्रेडमार्क की सुरक्षा (प्रोटेक्शन) में भारी वृद्धि देखी।
- 1958 में, ट्रेडमार्क और मर्केंडाइज एक्ट लागू हुआ और मौजूदा ट्रेडमार्क कानून को बदल दिया। यह एक्ट के लागू होने से पहले मौजूद कानूनों के संबंध में अधिक कुशल और प्रभावी साबित हुआ। एक्ट ने ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा प्रदान की और ट्रेडमार्क के स्वामी को कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क के बारे में भी उल्लेख किया।
- 1999 में, एक्ट के पुराने संस्करण (वर्जन) की जगह ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 लागू हुआ। यह 1999 का एक्ट ट्रिप्स (ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) दायित्व (ऑब्लिगेशन) के अनुपालन में अधिनियमित (इनेक्टेड) किया गया था, जिसकी सिफारिश वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन ने की थी। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ट्रेडमार्क के उन उपयोगकर्ताओं की रक्षा करना था जिन्होंने अपने उत्पादों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत किए और अपने अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के मामले में कानूनी उपचार प्रदान किए थे। ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 पुलिस को पेटेंट उल्लंघन के मामलों में मुकदमा चलाने की स्वतंत्रता देता है। एक्ट कभी-कभी उपयोग किए जाने वाले ‘उल्लंघन’ शब्द का पूरा विवरण (डिस्क्रिप्शन) प्रदान करता है। ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 अपराधियों के लिए प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शन) और जुर्माना प्रदान करता है और लाइसेंस अवधि और गैर-पारंपरिक ट्रेडमार्क के पंजीकरण को बढ़ाता है।
- उल्लंघन एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग हम अक्सर ट्रेडमार्क के बारे में बात करते समय करते हैं। ट्रेडमार्क का उल्लंघन उन अधिकारों का उल्लंघन है जो पंजीकृत उपयोगकर्ता या किसी विशेष ट्रेडमार्क के मालिक को प्रदान किए गए हैं।
- एक ट्रेडमार्क का उस व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने का दावा किया जाता है, जो अधिकृत (ऑथराइज्ड) उपयोगकर्ता नहीं होने के कारण, ट्रेडमार्क के लाइसेंस प्राप्त मालिक की अनुमति के बिना, पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान/भ्रामक रूप से समान प्रतीक का उपयोग करता है। हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि भारतीय ट्रेडमार्क कानून एक लाइसेंस प्राप्त मालिक के खिलाफ एक पूर्व उपयोगकर्ता के निहित (वेस्टेड) हितों को सुरक्षित रखता है, और सामान्य कानून के सिद्धांतों पर स्थापित (एस्टेब्लिश) किया गया है।
ट्रेडमार्क पर भारत में हाल ही के निर्णय
चूंकि ट्रेडमार्क एक संवेदनशील (सेंसिटिव) मुद्दा बन गया है, इसलिए कोर्ट्स ने इसके संबंध में कई महत्वपूर्ण मामले भी देखे हैं। विभिन्न ट्रेडमार्क संघर्षों पर विभिन्न कोर्ट्स द्वारा कई निर्णय लिए गए:
कैडिला हेल्थकेयर बनाम कैडिला फार्मास्युटिकल लिमिटेड
इस मामले में एपेक्स कोर्ट ने कहा कि यह महत्वहीन (इनसिग्निफिकैंट) है कि वादी (प्लेंटिफ) और प्रतिवादी (रेस्पोंडेंट) एक ही क्षेत्र में अपना व्यवसाय चलाते हैं या एक ही तरह के विभिन्न उत्पाद या सेवाएं प्रदान करते हैं। कोर्ट ने अपंजीकृत ट्रेडमार्क के आधार पर पास होने की कार्रवाई के लिए विभिन्न मानदंड (क्राइटेरिया) निर्धारित किए:
- अंकों की प्रकृति (अर्थात; चाहे वे शब्द, लेबल या मिश्रित (कंपोजिट) चिह्न हों);
- अंकों के बीच समानता की डिग्री;
- माल की प्रकृति जिसके लिए उन्हें ट्रेडमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है;
- प्रतिद्वंद्वी (राइवल) व्यापारियों के माल की प्रकृति, चरित्र और प्रदर्शन में समानताएं;
- क्रेताओं का वर्ग जिनके द्वारा चिन्हों वाले माल खरीदने की संभावना है;
- सामान खरीदने या ऑर्डर देने की विधि; तथा
- अन्य परिस्थितियाँ (सर्कमस्टेंसेस) जो प्रासंगिक (रिलेवेंट) हो सकती हैं।
कोका-कोला कंपनी बनाम बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
इस मामले में, वादी कंपनी ने ‘माज़ा’ नाम से एक आम फल का पेय बेचा और उत्पाद बाजार में काफी प्रसिद्ध था। प्रतिवादी कंपनी ने खुद को एक मास्टर समझौता किया और ट्रेडमार्क ‘माज़ा’ को बेचा और सौंपा जिसमें गठन (फॉर्मेशन) अधिकार, जानकारी, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि शामिल थे।
प्रतिवादी ने तुर्की में ‘माज़ा’ चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन किया और उसी नाम से फलों के पेय का निर्यात (एक्सपोर्टिंग) करना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई को याचिकर्ता द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने इसे ट्रेडमार्क के उल्लंघन के रूप में देखा और प्रतिवादी के खिलाफ भारत में और साथ ही निर्यात उद्देश्यों के लिए ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा (इंटरिम इंजेक्शन) का आदेश दिया।
मैरिको लिमिटेड बनाम अभिजीत भंसाली
यह मामला जनवरी 2020 में तय किया गया था। वादी कंपनी एक प्रमुख भारतीय एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) में से एक है, जिसने अभिजीत भंसाली के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की थी, जिनके पास बियर्ड छोकरा’ नाम से एक यू ट्यूब चैनल था। मैरिको ने आरोप लगाया कि अभिजीत भंसाली ने अपनी फिल्म में मैरिको के पैराशूट कोकोनट ऑयल को अपमानित या बदनाम करने वाले बयान दिए, जिससे उसके “पैराशूट” ट्रेडमार्क का उल्लंघन हुआ। कोर्ट ने कहा कि यह ‘पैराशूट’ के ट्रेडमार्क का अनधिकृत (अनअथोराइजड) उपयोग था और प्रतिवादी के खिलाफ एक अंतरिम निषेधाज्ञा पास किया। कोर्ट ने प्रतिवादी को यू ट्यूब से विशेष वीडियो को हटाने का भी आदेश दिया।
इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम एक्जोटिक माइल
इस मामले में, वादी कंपनी के पास बोट नाम से अपना पंजीकृत ट्रेडमार्क था और कंपनी ऑडियो-गैजेट्स व्यवसाय में लगी हुई थी। प्रतिवादी कंपनी भी ‘बोल्ट’ नाम के तहत इसी तरह की व्यवसाय लाइन में लगी हुई थी। एक समान कंपनी के नाम के उपयोग पर समस्या उत्पन्न हुई और जब प्रतिवादी कंपनी ने ‘अनप्लग योरसेल्फ’ के रूप में अपनी टैगलाइन लॉन्च की जो कि वादी कंपनी के समान थी टैगलाइन ‘प्लग इनटू निर्वाण’। कोर्ट ने प्रतिवादी के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पास किया।
लैकोस्टे एस.ए बनाम सुरेश कुमार शर्मा
इस मामले में, सुरेश कुमार शर्मा के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की अपील दिल्ली डिस्ट्रिक कोर्ट में फ्रांसीसी परिधान (अपैरल) प्रमुख लैकोस्टे एस.ए. द्वारा दर्ज की गई थी। लैकोस्टे ने तर्क दिया कि सुरेश कुमार शर्मा ने “लैकोस्टे” नाम की शर्ट बेची, इस प्रकार उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया और उसे पास कर दिया। कोर्ट ने नोट किया कि सुरेश कुमार शर्मा को ‘लैकोस्टे’ लेबल का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था और आगे कहा कि उनके कार्यों ने आम जनता में अत्यधिक समृद्धि में योगदान दिया और अनिश्चितता का कारण बना। इसलिए, कोर्ट ने सुरेश कुमार शर्मा को ‘लैकोस्टे’ नाम का उपयोग करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया।
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) बनाम इस्कॉन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य
इस मामले में, एक निश्चित परिधान फर्म, इस्कॉन अपैरल (‘आईए’) के खिलाफ पेटेंट और पासिंग-ऑफ सूट का उल्लंघन शामिल है, जो इस्कॉन ब्रांड नाम के तहत आइटम पेश करता है। जब इस्कॉन ने अपनी कंपनी के पंजीकृत ब्रांड नाम के ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ‘इस्कॉन’ को ट्रेड मार्क एक्ट 1999 की धारा 2(1)(zg) के ढांचे (फ्रेमवर्क) के तहत एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में गिना जाता है।
इस्कॉन ने कोर्ट के समक्ष इस्कॉन को एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित करने के लिए भी कहा। उन्होंने यह कहते हुए अपने तर्क का समर्थन किया कि उन्होंने 1966 की शुरुआत में नाम बनाया और समय के साथ उन्होंने वैश्विक (ग्लोबल) उपस्थिति हासिल कर ली। कोर्ट ने सभी तर्कों को देखने के बाद कहा कि ट्रेडमार्क ‘इस्कॉन’ एक्ट में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस प्रकार एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क होने के योग्य होगा।
बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम गौरव बजाज और अन्य
इस मामले में, बजाज कंपनी कई तरह के कारोबार किया करती थी और इन्हीं में से एक है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। उन्होंने प्रतिवादी के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसने ‘अपना बजाज स्टोर और बजाज उत्कृष्ट (एक्सीलेंट)’ नाम से अपना व्यवसाय संचालित (ऑपरेट) किया और इसी नाम से एक व्यावसायिक वेबसाइट भी चलाई। इस मुकदमे में, बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने तर्क दिया कि बजाज लोगो को एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी ने कंपनी के नाम को अपने शीर्षक (टाइटल) के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनकी अभिव्यक्ति ‘पावर्ड बाय: बजाज’ का भी उल्लंघन किया है। प्रतिवादियों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और कोर्ट ने प्रतिवादी के खिलाफ अंतरिम आदेश पास किया।
नाइक इनोवेट सी.वी बनाम जी.बी. शू
इस मामले में तीन फुटवियर कंपनियों जी.बी.शू , न्यू हीरा शूज़ एंड विशाल फुटवियर पर प्रसिद्ध स्पोर्ट्स शू निर्माता ‘नाइक’ के ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का ऑर्डर पास किया गया। वादी (प्लेंटिफ) कंपनी, अपने व्यवसाय की शुरुआत के बाद से, स्वोश लोगो का उपयोग कर रही थी और प्रतिवादी ने भी जूते बेचने के लिए इसी तरह का लोगो अपनाया था। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों का एडॉप्शन और उपयोग ग्राहकों के मन में भ्रम पैदा करके अनुचित प्रभाव पैदा कर रहे थे। कोर्ट ने आगे प्रतिवादियों को नाइक को 50,000 रुपए का प्रत्येक कंपनी द्वारा मामूली नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया।
प्यूमा से बनाम श्री विकास जिंदल
इस मामले में, एक अच्छी तरह से स्थापित स्पोर्ट्स ब्रांड, प्यूमा ने पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में प्रतिवादी के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जो लुधियाना का एक व्यवसायी था और स्पोर्ट्स आइटम बेच रहा था और ‘प्यूमा’ लोगो और ब्रांड का नाम का उपयोग कर रहाl था प्यूमा कंपनी ने उन पर ब्रांड को गलत तरीके से पेश करने का मुकदमा भी किया। इन सभी टिप्पणियों के बाद, कोर्ट ने एक पक्षीय निर्णय पास किया और विकास को ‘प्यूमा‘ ब्रांड नाम और लोगो का उपयोग करने के लिए ₹50,000 के मामूली नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया।
आईटीसी लिमिटेड बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड
यह मामला मद्रास हाई कोर्ट का फैसला था। 2010 में, आईटीसी ने अपने उत्पाद ‘सनफीस्ट यिप्पी नूडल्स’ को दो किस्मों में लॉन्च किया और उनमें से एक ‘मैजिक मसाला’ था। 2013 में, नेस्ले ने अपने इंस्टेंट नूडल्स के लिए ‘मैजिक मसाला’ वाक्यांश अपनाया और अपने उत्पाद को बेचने के लिए प्रल्रयोग किया। इसलिए, आईटीसी ने दावा किया कि नेस्ले ने नकल की है और अपने इंस्टेंट नूडल्स को बेचने के लिए ‘मैजिक मसाला’ वाक्यांश का उपयोग किया है। कोर्ट ने माना कि कोई भी पार्टी उन शर्तों पर एकाधिकार (मोनोपोली) का दावा नहीं कर सकती है जो व्यापार में आम हैं और इस तरह आईटीसी के आवेदन को खारिज कर दिया।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
व्यापार के वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) के साथ ब्रांड नाम, व्यापार नाम, ट्रेडमार्क आदि का अत्यधिक महत्व हो गया है, सुरक्षा के निरंतर बुनियादी स्तर और ट्रिप्स के तहत ज्ञात प्रभावी अनुपालन प्रक्रियाओं की मांग की गई है। उसी के मद्देनजर, 1958 में पुराने इंडियन ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट का एक व्यापक विश्लेषण और बाद में संशोधन (अमेंडमेंट) किया गया था, और नया ट्रेड मार्क एक्ट 1999 में पास किया गया था। 1999 का एक्ट, बाद के संशोधनों के साथ अनुपालन करता है और यह ट्रिप्स के प्रावधान और अंतरराष्ट्रीय ढांचे और प्रथाओं के अनुरूप है।
यहां तक कि कोरोना वायरस महामारी जैसी स्थितियों में भी, भारतीय कोर्ट्स ने विभिन्न दिलचस्प मामले देखे जो उल्लंघन के मुद्दों आदि से संबंधित थे। इसलिए, कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के साथ, ये बौद्धिक संपदा अधिकार चर्चा का नया चेहरा होंगा और निश्चित रूप से उद्योग में बदलाव लाएगा।