रेस सब-जुडिस अंडर सीपीसी 1908 (सीपीसी 1908 के तहत रेस सब-ज्यूडिस)

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Res Sub Judice under CPC
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यह लेख हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर से द्वितीय वर्ष की लॉ की छात्रा Shruti Singh ने लिखा है। यह लेख रेस सब-ज्यूडिस के सिद्धांत और इससे जुड़े विभिन्न केस कानूनों की व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Ilashri Gaur द्वारा किया गया है।

Table of Contents

अर्थ (मीनिंग)

रेस का अर्थ है अधिकार की प्रत्येक वस्तु (ऑब्जेक्ट ऑफ़ राइट) जो किसी विशेष मामले (पर्टिकुलर केस) में विषय वस्तु (सब्जेक्ट मैटर) बनती है। लैट्रिन में, सब-ज्यूडिस शब्द का अर्थ है ‘एक न्यायाधीश के अधीन (अंडर ए जज)’ या दूसरे शब्दों में, एक मामला ‘विचाराधीन (अंडर कन्सिडरेशन)’। इसका अर्थ है एक ऐसा कारण जो किसी न्यायालय (कोर्ट) या न्यायाधीश (जज) के सामने लंबित (पेनडिंग) है। रेस-जुडिकाटा का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन) एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई को रोकता है जो पहले से ही अधिकार क्षेत्र (कम्पीटेंट जूरिस्डिक्शन) की अदालत में लंबित (पेनडिंग) है। जब एक ही पक्षकार (पार्टीज़) एक ही मामले में दो या तीन मामले दायर करते हैं, तो सक्षम अदालत (कम्पीटेंट कोर्ट) के पास दूसरे अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की शक्ति होती है। मुख्य उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार (कॉन्कररेंट जूरिस्डिक्शन) वाली अदालतों को एक साथ दो समानांतर मुकदमों (पैरलल लिटिगेशन) पर विचार करने से रोकता है।

प्रकृति, दायरा और उद्देश्य (नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव)

रेस सब-ज्यूडिस का सिद्धांत (प्रिंसिपल) अदालत को किसी भी मुकदमे की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने से रोकता है जिसमें मामला सीधे या काफी हद तक समान पक्षों (पार्टीज़) और अदालत के बीच पहले से स्थापित (इंस्टिटूटेड) मुकदमे के साथ समान है जहां यह मुद्दा पहले से स्थापित है। मांगी गई राहत प्रदान करने की शक्ति रखता है।

यह नियम वाद (सूट) की सुनवाई पर लागू होता है न कि संस्था (इंस्टीटूशन) पर। यह न्यायालय (कोर्ट) को निषेधाज्ञा (इन्जंक्शन) जैसे इंटरिम ऑर्डर्स पारित (पास) करने से प्रतिबंधित (रिस्ट्रिक्ट) नहीं करता है। हालांकि, यह संशोधन (रविशन) और अपील पर लागू होता है।

इस नियम के पीछे का उद्देश्य अदालतों में मामलों के अनेक अन्य भेदो (मल्टिप्लिसिटी) को रोकना है। यह भी मांग की जाती है कि वादी (प्लैनटिफ) को अपने पक्ष (फेवर) में अलग-अलग अदालतों से दो अलग-अलग निर्णय या दो विरोधाभासी निर्णय (कंट्राडिक्टरी जजमेंट्स) लेने से रोका जाए। यह वादी (प्लैनटिफ) को अनावश्यक उत्पीड़न (अननेसेसरी हरस्मेंट) से बचाने के लिए भी सुनिश्चित करता है। कानून की नीति (पोलिसी ऑफ़ लॉ) वादी (प्लैनटिफ) को एक कानून तक सीमित (रिस्ट्रिक्ट) रखना है, इस प्रकार एक ही राहत के संबंध में एक ही अदालत द्वारा दो परस्पर विरोधी फैसलों (कन्फ्लिक्टिंग वेरडिस्टस) की संभावना (पॉसिबिलिटी) को समाप्त करना है।

सूट का मतलब (मीनिंग ऑफ़ सूट)

सूट शब्द को संहिता (कोड) में कहीं भी परिभाषित (डिफाइंड) नहीं किया गया है, लेकिन यह एक कार्यवाही है जो एक वादी (प्लैनटिफ) की प्रस्तुति (प्रेसेंटेशन) से शुरू होती है। हंसराज गुप्ता एवं अन्य बनाम देहरादून-मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक (ऑफिसियल लिक्विडेटर), प्रिवी काउंसिल ने अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) “सूट” को एक सूट की प्रस्तुति (प्रेसेंटेशन) द्वारा स्थापित (इंस्टिटूटेड) एक नागरिक कार्यवाही (सिविल प्रोसीडिंग) के रूप में परिभाषित (डिफाइंड) किया है।

पांडुरंग रामचंद्र बनाम शांतिबाई रामचंद्र के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कार्यवाही पर न्याय की अदालत में लागू होने के लिए मुकदमा समझा जाना चाहिए, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस उपचार (रेमेडी) का पीछा (परसुएस) करता है जो कानून प्रदान (अफ्फोर्डस) करता है।

शर्तेँ (कंडिशंस)

सिविल प्रक्रिया संहिता (सिविल प्रोसीज़रल कोड), 1908 की धारा 10 रेस सब-ज्यूडिस के सिद्धांत (प्रिंसिपल्स) को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तों ((कंडिशंस) से संबंधित है। रेस सब-ज्यूडिस के आवेदन की प्रक्रिया (प्रोसेस ऑफ़ एप्लीकेशन) में शर्तें हैं:

जहां मामला समान है (वेयर द मैटर इन इशू एस सेम)

धारा 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों मुकदमों में मामला सीधे तौर पर या काफी हद तक एक जैसा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दो सूट होने चाहिए एक जो पहले स्थापित किया गया हो और दूसरा जिसे बाद में प्रतिस्थापित (प्रेवियस्ली) किया गया हो। इस सिद्धांत (प्रिंसिपल्स) का लाभ पाने के लिए दोनों वादों के मुद्दे (इशू) समान होने चाहिए, यदि केवल एक या दो मुद्दे (इशू) समान हों तो यह पर्याप्त (सुफ्फिशन्ट) नहीं है। जिन परिस्थितियों में सभी मुद्दे (इशू) समान नहीं होते हैं, अदालत धारा 151 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और बाद के मुकदमे में सुनवाई पर रोक लगा सकती है या मुकदमे की सुनवाई को समेकित (कंसोलिडेटेड) किया जा सकता है। धारा 151 के तहत मुकदमे पर रोक लगाने की अदालतों की शक्ति विवेकाधीन प्रकृति (डिस्क्रिशनरी इन नेचर) की है और इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग (एब्यूज ऑफ़ प्रोसेस) होता है और अगर यह न्याय के उद्देश्यों को हरा देता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट), 1872 के अनुसार “समस्या में मामला” (मैटर इन इशू) दो प्रकार के होते हैं:

  • सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दे में मामला- यहां “सीधे” का अर्थ है तत्काल (इम्मेडिएटली) यानी बिना किसी हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) के। “पर्याप्त रूप से (सब्स्टॅन्शाल्ली)” शब्द का तात्पर्य (इम्प्लिस) अनिवार्य रूप (एसेंटिअल्ली) से या भौतिक रूप (मटेरिअल्ली) से है।
  • मामला संपार्श्विक रूप (कॉललाटेरली) से और संयोग से मुद्दे में- यह सीधे या काफी हद तक मुद्दे के विपरीत (कोंट्ररी) है।

जहां सूट में पार्टियां एक जैसी हों   (वेयर द पार्टीज़ इन सुइट्स आर सेम)

दो सूटों में एक ही पक्ष (पार्टीज़) या उनके प्रतिनिधि होने चाहिए।

जहां सूट का टाइटल एक ही हो (वेयर द टाइटल ऑफ़ द सूट एस सेम)

दोनों वादों का शीर्षक (टाइटल) जिनके लिए पक्षकार मुकदमा कर रहे हैं, एक ही होना चाहिए।

जहां मुकदमा लंबित होना चाहिए (वेयर द सूट मस्ट बी पेंडिंग)

पहला मुकदमा अदालत में लंबित (पेंडिंग) होना चाहिए जबकि बाद वाला मुकदमा स्थापित (इंस्टिटूटेड) किया गया हो। लंबित (पेंडिंग) शब्द पहले से स्थापित (इंस्टिटूटेड) मुकदमे के लिए है, जहां अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

एक सक्षम अदालत में (इन ए कम्पीटेंट कोर्ट)

धारा 10 यह भी निर्दिष्ट (स्पेसिफिएस) करती है कि पिछला मुकदमा उस अदालत के सामने लंबित (पेंडिंग) होना चाहिए जो परीक्षण (ट्रायल) करने के लिए योग्य हो। यदि पिछला मुकदमा किसी अक्षम न्यायालय (इंकपेटेन्ट कोर्ट) के सामने लंबित (पेंडिंग) है, तो उससे कोई कानूनी प्रभाव नहीं निकल सकता है।

उदाहरण:

  • ‘X’ और ‘Y’ मशीन की बिक्री के लिए एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) करने का निर्णय लेते हैं। ‘X’ विक्रेता (सेलर) है और ‘Y’ क्रेता (पर्चासेर) है। Y ने X को बिक्री की राशि का भुगतान करने में चूक गया। X ने पहले बैंगलोर में पूरी राशि की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया। इसके बाद, X ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक और मुकदमा दायर कर बकाया राशि के रूप में 20,000 रुपये की मांग की। X के सूट में Y ने बचाव किया कि X के सूट पर रोक लगा दी जानी चाहिए क्योंकि दोनों सूट समान मुद्दे पर हैं। हालांकि बॉम्बे की अदालत ने कहा कि X के पहले सूट और दूसरे सूट में पहले सूट के समान मुद्दे हैं, इसलिए बाद के सूट पर रोक लगाई जा सकती है।
  • ‘P’ पटना में एक एजेंट था जो ओडिशा में ‘M’ को माल बेचने के लिए सहमत हुआ। ‘P’ एजेंट ने फिर पटना में खातों के शेष (बैलेंस ऑफ़ अकॉउंटस) के लिए एक मुकदमा दायर किया। ‘M’ ने ओडिशा में खातों और उसकी लापरवाही के लिए एजेंट ‘P’ पर मुकदमा दायर किया; जबकि मामला पटना में चल रहा था। इस मामले में, पटना अदालत को सुनवाई करने से रोक दिया गया है और वह पटना कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए ओडिशा कोर्ट में याचिका (पिटीशन) दायर कर सकती है।

जिस क्षण उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, अदालत बाद में स्थापित (इंस्टिटूटेड) मुकदमे पर आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि धारा 10 में निहित प्रावधान (प्रोविशन) अनिवार्य हैं और अदालत अपने विवेक (डिस्क्रेशन) का प्रयोग नहीं कर सकती है। कार्यवाही के किसी भी चरण में स्थगन का आदेश दिया जा सकता है।

हालांकि, धारा 10 मामले के गुण-दोष (मेरिट्स) की पूरी तरह से जांच करने की अदालत की शक्ति को छीन लेती है। यदि अदालत इस तथ्य से संतुष्ट (सटिस्फीएड) है कि बाद के मुकदमे का फैसला पूरी तरह कानूनी बिंदु (लीगल पॉइंट) पर किया जा सकता है, तो अदालत इस तरह के मुकदमे में फैसला कर सकती है।

नीता बनाम शिव दयाल कपूर और अन्य में यह आयोजित किया गया था कि धारा 10 में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करने पर बाद के मामले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। स्पष्ट मामले में, जिन दो न्यायालयों ने सामने मुद्दों पर विचार किया, वे समवर्ती क्षेत्राधिकार (कॉन्कररेंट जूरिस्डिक्शन) वाले न्यायालय नहीं थे। इसलिए, बाद की अदालत में कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

परीक्षा (टेस्ट)

धारा 10 के लिए प्रयोज्यता का परीक्षण (टेस्ट ऑफ़ ऍप्लिकेबिलिटी) यह है कि क्या पूर्व दिए गए मुकदमे का निर्णय बाद के मुकदमे में निर्णय (निर्णयित मामला) के रूप में काम करेगा। ऐसा होता है, फिर बाद वाले सूट पर रोक लगानी चाहिए। इसका अनुमान एस.पी.ए. अन्नामलय चेट्टी बनाम बी.ए. थॉर्नबिल के मामले से भी लगया जा सकता है।

विदेशी अदालत में वाद लंबित (सूट पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट)

धारा 10 का स्पष्टीकरण खंड (एक्सप्लनेशन क्लॉज़) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यदि पहले से स्थापित मुकदमा किसी विदेशी मुकदमे में लंबित (पेंडिंग) है, तो बाद में स्थापित मुकदमे की कोशिश करने के लिए भारतीय अदालत की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि मामलों को एक साथ दो अदालतों में चलाया जा सकता है।

रहने की अंतर्निहित शक्ति (इन्हेरेंट पावर टू स्टे)

निहित (इन्हेरेंट) शब्द का बहुत व्यापक (वाइड) अर्थ है जिसमें किसी चीज का अविभाज्य ( इनसेपरबले) भाग या एक विशेषता या गुण शामिल होता है जो स्थायी (परमानेंट) और आवश्यक होता है। यह कुछ ऐसा है जो आंतरिक (इन्ट्रिंसिक) है और किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा हुआ है। इसलिए, अंतर्निहित शक्तियां (इन्ट्रिंसिक पावर्स) न्यायालयों की शक्तियाँ हैं जो अक्षम्य (इनलिएनाब्ले) हैं अर्थात, कुछ ऐसा जो न्यायालयों से अलग या छीन लिया जा सकता है और वे पार्टियों को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।

यहां तक ​​कि जहां धारा 10 के प्रावधान (प्रोविशन) सख्ती (स्ट्रिक्टली) से लागू नहीं होते हैं, वहां भी एक दीवानी अदालत (सिविल कोर्ट) को धारा 151 के तहत न्याय प्राप्त करने के लिए वाद पर रोक लगाने की अंतर्निहित शक्ति (इन्ट्रिंसिक पावर्स) है। इसके अतिरिक्त अदालतें एक ही पक्ष के बीच विभिन्न मुकदमों को भी समेकित (कंसोलिडेट) कर सकती हैं जिसमें मुद्दे का मामला काफी हद तक समान है। बोकारो और रामगुर लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य (1962) में मामला संपत्ति के स्वामित्व (ओनरशिप ऑफ़ ए प्रॉपर्टी) से संबंधित था। इस मामले में अदालत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक ही मामले वाले विभिन्न मुद्दों को समेकित (कंसोलिडेट) किया।

सूट का समेकन (कंसोलिडेशन ऑफ़ सुइट्स)

धारा 10 के पीछे का उद्देश्य (ऑब्जेक्टिव) एक ही मामले में अलग-अलग अदालतों द्वारा दो विरोधाभासी फैसलों (कंट्राडिक्टरी डिशन्स ) से बचना है। इस पर काबू पाने के लिए अदालतें दोनों मुकदमों के समेकन (कंसोलिडेशन) का आदेश पास कर सकती हैं। अनुराग एंड कंपनी और अन्य बनाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और अन्य, यह समझाया गया कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धारा 151 के तहत मुकदमों के समेकन (कंसोलिडेशन) का आदेश दिया जाता है क्योंकि यह पक्ष को मामलों, देरी और खर्चों की अन्य भेदो (मल्टिप्लिसिटी) से बचाता है। पार्टियों को दो अलग-अलग जगहों पर एक ही सबूत पेश करने से भी राहत मिली है।

उल्लंघन का प्रभाव (इफ़ेक्ट ऑफ़ कंटरवेन्शन)

धारा 10 के उल्लंघन में पारित कोई भी डिक्री शून्य नहीं है और इसलिए इसे पूरी तरह से अवहेलना (डिस्रीग्रडेड) नहीं किया जा सकता है। यहां यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि यह केवल मुकदमा है, न कि बाद के मुकदमे की संस्था (इंस्टीटूशन) जो इस धारा के तहत वर्णित (बर्रेड) है। लेकिन यह अधिकार जो पार्टियों के पक्ष में दिया जाता है, उनके द्वारा माफ किया जा सकता है। इसलिए, यदि किसी मुकदमे में पक्षकार अपने अधिकारों को छोड़ने का फैसला करते हैं और अदालत से बाद के मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो वे बाद की कार्यवाही की वैधता (वैलिडिटी ऑफ़ प्रोसीडिंग ) को चुनौती नहीं दे सकते।

अंतरिम आदेश (इंटरिम ऑर्डर्स)

अंतरिम आदेश (इंटरिम ऑर्डर्स) अस्थायी आदेश (टेम्पररी ऑर्डर्स) हैं जो अंतिम आदेश से ठीक पहले सीमित अवधि के लिए पास किए जाते हैं। धारा 10 के तहत स्थगन आदेश (आर्डर ऑफ़ स्टे) अंतरिम आदेश (इंटरिम ऑर्डर्स) पास करने के लिए अदालत की शक्ति को नहीं लेता है। इसलिए, अदालतें ऐसे अंतरिम आदेश पास कर सकती हैं जो वह ठीक समझे जैसे संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट ऑफ़ प्रॉपर्टी), निषेधाज्ञा (इन्जंक्शन) आदि।

रेस ज्यूडिकाटा और रेस सब ज्यूडिस के बीच अंतर (डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकटा एंड रेस सब जुडिस)

प्राङ्न्याय (रेस ज्यूडिकाटा) रेस सब-ज्यूडिस
प्राङ्न्याय एक निश्चित या निर्णयित मामले पर लागू होता है। रेस सब-ज्यूडिस एक ऐसे मामले में लागू होता है जो लंबित (पेंडिंग) है।
यह एक मुकदमे या एक मुद्दे को रोकता है जो पहले से ही एक पूर्व सूट में तय हो चुका है। यह एक मुकदमे के मुकदमे को रोकता है जो पहले से स्थापित मुकदमे में लंबित निर्णय है।
नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 न्यायनिर्णय (रेस ज्यूडिकाटा) से संबंधित है। संहिता की धारा 10 विशेष रूप से होने के रेस सब-ज्यूडिस सिद्धांत से संबंधित है।
शर्तेँ: शर्तेँ:
सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत ने पूर्व स्थापित मुकदमे में निर्णय लिया होगा। दो वादों की उपस्थिति होनी चाहिए एक जैसे पहले स्थापित किया गया था और दूसरा जिसे बाद में स्थापित किया गया था।
बाद के वाद में विचाराधीन मामला वही होना चाहिए जो पहले वाले वाद में प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से जारी हो। बाद के मुकदमे में मुद्दे सीधे या काफी हद तक पिछले मुकदमे के समान होने चाहिए।
पार्टियों को दोनों सूटों में समान होना चाहिए। दोनों विवाद में पक्षकार समान होने चाहिए।
जिस न्यायालय ने पूर्व वाद में निर्णय दिया है वह सक्षम क्षेत्राधिकार (कम्पीटेंटजूरि स्डिक्शन) वाला न्यायालय होना चाहिए। जिस न्यायालय में पिछला मुकदमा स्थापित किया गया था, वह ऐसा न्यायालय होना चाहिए जिसके पास ऐसे मुकदमे की सुनवाई के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र (कम्पीटेंट जूरिस्डिक्शन) हो।
पूर्व वाद में पक्षकारों ने एक ही शीर्षक के तहत या दूसरे शब्दों में समान क्षमता में मुकदमा चलाया होगा। दोनों मुकदमों में शीर्षक भी समान होना चाहिए जिसके तहत वे मुकदमा कर रहे हैं।

 

निष्कर्ष (कंक्लूजन)

एक सिद्धांत (डॉक्ट्रिन) के रूप में रेस सब-ज्यूडिस न्यायालय का मुख्य उद्देश्य बहुतायत (अबोंडस) मामलों से अदालतों के बोझ को कम करना है। दूसरे तरीके से यह विभिन्न अदालतों में दो बार मौखिक या लिखित साक्ष्य (ओरल और रिटेन एविडेंस) पेश करने के पक्षकारों (पार्टीज़) के बोझ को भी कम करता है। यह परस्पर विरोधी फैसलों (कन्फ्लिक्टिंग डिसिशन) से भी बचाता है और अदालतों के संसाधनों की बर्बादी को कम करता है। अदालत इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है और बाद के मुकदमे पर रोक लगा सकती है। जो लोग दोहरा लाभ पाने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, उनकी देखभाल इस सिद्धांत के माध्यम से की जाती है। वैसे भी भारतीय न्यायपालिका पर कई मामलों का बोझ है और यदि पक्ष दो बार मामले दर्ज करना शुरू कर देंगे तो ऐसे सभी मामलों में निर्णय लेने में अदालतों की स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

संदर्भ (रेफरेन्सेस)

 

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