आईपीसी की धारा 153A के तहत सजा

0
108
indian penal code

यह लेख Kaustubh Phalke द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हम इस कानूनी प्रावधान की रूपरेखा पर नेविगेट करते हैं यह लेख धारा के इतिहास और उस दुरुपयोग पर चर्चा करता है जो आम तौर पर सरकारों द्वारा उनकी नीतियों के खिलाफ आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है। लेख का उद्देश्य इस धारा के हर कोने को समझाकर व्यक्तिगत और सामाजिक सामंजस्य पर इसके निहितार्थ (इम्प्लीकेशन) की गहरी समझ को बढ़ावा देना है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh ने किया है। 

Table of Contents

परिचय

“मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी करने का भी अधिकार होना चाहिए।”                                                                                                                                                                                                               – स्टॉकवेल दिवस

‘साइन क्वा नॉन’ लोकतंत्र का सार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंध पहले से भारत का संविधान, 1950 (“संविधान”) के अनुच्छेद 19(2) में किसी भी अराजकता को रोकने के लिए मौजूद हैं। इसके साथ लाइन में, भारतीय दंड संहिता (1860) (इसके बाद “आईपीसी” के रूप में संदर्भित) की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य को दंडित करने का प्रयास करता है। फरवरी 2023 में, पवन खेड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष को विभिन्न धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के कथित अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था।

वर्ष भर में इस धारा के लागू होने के कई उदाहरण सामने आए हैं। हालांकि, इस अपराध के लिए सजा की दर तुलनात्मक रूप से कम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 1,804 मामले दर्ज किए गए और सजा की दर केवल 20.2% है। इस प्रवृत्ति से पता चलता है कि पुलिस द्वारा अपराध पंजीकरण में वृद्धि हुई है, जो अपराध में वृद्धि से काफी अलग है। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि प्रावधान का घोर दुरुपयोग हुआ है, जिसका उद्देश्य केवल भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में वर्ग घृणा को रोकना था।

इस लेख में, लेखक ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए संभावित समाधानों के साथ-साथ धारा 153A के दुरुपयोग के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालेगा।

आईपीसी की धारा 153A का इतिहास

आईपीसी की धारा 153A को वर्ष 1898 में भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1898 द्वारा संहिता में जोड़ा गया था उस समय सार्वजनिक शांति भंग होने से उत्पन्न होने वाली हिंसा के मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही थी। इस धारा के लागू होने से पहले, ‘वर्ग घृणा को बढ़ावा देना राजद्रोह के अंग्रेजी कानून का हिस्सा था।’

इसमें बाद में 1969 में संशोधन किया गया था। 1969 के संशोधन के पीछे का उद्देश्य अपराध को संज्ञेय (कॉग्निजेबल) बनाने के लिए सजा को बढ़ाना और लोगों द्वारा पैदा की गई नफरत से उत्पन्न अपराधियों पर कड़ी रोक लगाना था। अब सज़ा बढ़ा दी गई, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यदि अपराध पूजा स्थल पर किया जाता है, तो सजा पांच साल तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

घृणा भाषण कानूनों का इतिहास वर्ष 1927 से चिह्नित है। एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें पैगंबर मोहम्मद के निजी जीवन पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई थी। रंगीला रसूल (महाशय राजपाल) आईपीसी की धारा 153A के तहत प्रकाशक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में प्रकाशक को बरी कर दिया है,और इस बरी किए जाने की आलोचना की गई थी। अंततः उसी वर्ष प्रकाशक की हत्या कर दी गयी। इस मामले के बाद ईशनिंदा के खिलाफ एक कानून की जरूरत महसूस की गई और ब्रिटिश सरकार ने आईपीसी की धारा 295A बनाया। चयन समिति की रिपोर्टों के अनुसार, इस धारा को लागू करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों को दंडित करना था जो अनियंत्रित निंदा या अन्य धर्मों पर हमले आदि में शामिल थे।

आईपीसी की धारा 153A के तहत सजा

इस प्रावधान का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को दंडित करना है जो समाज में शांति और सद्भाव को बिगाड़ता है या विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान उन लोगों को दंडित करने का प्रयास करता है जो धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान या निवास स्थान, या यहां तक ​​कि भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच किसी भी प्रकार की दुश्मनी को बढ़ावा देने में संलग्न (इंगज़ेड) हैं। यहां प्रावधान का उद्देश्य उन अपराधों के लिए निवारक कार्रवाई करना है जो वैमनस्य पैदा कर सकते हैं या सार्वजनिक शांति को परेशान कर सकते हैं। ‘नफरत’ शब्द को भारतीय दंड संहिता, 1860 में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 153A, को भाषण, लेखन या व्यवहार के माध्यम से किसी भी कार्य के रूप में समझा जाता है जो धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग आदि पर हमला करता है।

इस शीर्षक के अंतर्गत धारा 153A की प्रत्येक उपधारा और खंड को अलग से समझाया गया है।

आईपीसी की धारा 153A(1) की उपधारा 1

इस प्रावधान की उपधारा 1 अपने तीन खंडों में तीन अलग-अलग कार्यों की व्याख्या करती है, जो यदि किया जाता है, तो विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी फैलाना होगा।

खंड a: समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कार्य

इस प्रावधान के खंड (a) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो इस खंड में निर्दिष्ट विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का कार्य निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से किया जा सकता है-

  • या तो बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा;
  • संकेतों से; या
  • दृश्य प्रदर्शन द्वारा

इस खंड के प्रयोजन के लिए, घृणा को बढ़ावा देने का आधार धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति, समुदाय या कोई अन्य आधार हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति, उक्त आधार पर, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देता है तो इसे दंडनीय अपराध के रूप में गिना जाएगा।

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह खंड केवल तभी लागू होगा जब कुछ निर्दिष्ट समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण या वैमनस्य पैदा हो। उदाहरण के लिए, यह धारा तब लागू होगी जब दो धार्मिक समूहों या भाषाई समूहों के बीच शत्रुता पैदा हो, लेकिन दूसरी ओर यह तब लागू नहीं होगी जब विभिन्न राजनीतिक दलों या अलग-अलग परिवारों के बीच शत्रुता पैदा हो। यदि निम्नलिखित समूहों के बीच शत्रुता फैली हो तो यह धारा लागू होगी-

  • धार्मिक समूह;
  • नस्लीय समूह;
  • भाषा समूह या क्षेत्रीय समूह; या
  • जातियाँ या सामुदायिक समूह।

खंड (b): धारा 153A(1) के सद्भाव बनाए रखने के विरुद्ध कार्य

इस प्रावधान के खंड (b) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करता है, वह इसके लिए दंडनीय होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक शांति में खलल डालता है या बिगाड़ने की संभावना रखता है, तो उसे भी इस धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा।

अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2021), के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153A की सामग्री की व्याख्या की। इसमें कहा गया कि ‘सार्वजनिक शांति में खलल डालने’ शब्द की सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के अनुरूप सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। इसे किसी सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित को खतरे में नहीं डालता है।

खंड (c): धारा 153A(1) की हिंसा फैलाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करना

खंड (c) ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखता है जिसने ऐसे लोगों की तैयारी या प्रशिक्षण (ट्रैनिंग) का आयोजन किया है या उनमें भाग लिया है जो निम्नलिखित समूहों के बीच घृणा, आपराधिक बल और हिंसा पैदा करते हैं:

  • धार्मिक समूह
  • जातीय समूह
  • भाषा या क्षेत्रीय समूह
  • जाति
  • समुदाय

उपर्युक्त मामलों में सज़ा कारावास होगी जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 153A की उपधारा (2)

इस प्रावधान की उपधारा (2) में पूजा स्थल पर होने वाले अपराध और उनकी सजा के बारे में बताया गया है। यह उपधारा कोई नया अपराध नहीं बनाती है, बल्कि उपधारा 1 में चर्चा किए गए अपराधों का एक गंभीर रूप है। प्रावधान में कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसे विशिष्ट स्थान यानी पूजा स्थल पर उपर्युक्त अपराध करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।

आईपीसी की धारा 153A के तहत किए गए अपराध के लिए सजा

जो कोई भी ऐसा कार्य करेगा जो आईपीसी की धारा 153A(1) के खंड (a), खंड (b) या खंड (c) के अंतर्गत आता है, उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। चूंकि उपधारा 1 के तीन खंडों के तहत अपराध में उपधारा 2 की तुलना में कम गंभीर अपराध है, इसलिए उपधारा 2 में अपराध के लिए सजा अधिक है। उपधारा 2 उस स्थिति को बताती है जब अपराध पूजा स्थल पर किया जाता है। इस प्रकार, जहां अपराध पूजा स्थल पर किया जाता है, कारावास की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माना हो सकता हैं।

आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध के लिए आवश्यक बातें

कुछ आवश्यक शर्तें जो धारा 153A के तहत अपराध होंगी, उनकी चर्चा नीचे की गई है-

अपराध के लिए विशिष्ट आधार

इस प्रावधान की उपधारा (1) खंड (a) के तहत चर्चा की गई प्रावधान की अनिवार्यताओं में अपराध के के आधार शामिल हैं जिनका उपयोग विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय लोगों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना फैलाने के लिए किया जाता है। इन आधारों में धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति, समुदाय या कोई अन्य आधार शामिल है। इस प्रावधान की अनिवार्यताओं के अनुसार, नफरत बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा के माध्यम से फैलाई जा सकती है। इस धारा की अनिवार्यताओं में ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने का प्रयास करना शामिल है।

उपधारा (1) खंड (b) के तहत शामिल आवश्यक चीजों में किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य शामिल हैं जो विभिन्न समूहों, जातियों आदि के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल हैं और यदि कार्य सार्वजनिक शांति को परेशान करते हैं।

उपखंड (c) में वह व्यक्ति शामिल है जिसने ऐसे लोगों की तैयारी या प्रशिक्षण में भाग लिया है जो विभिन्न धार्मिक समूहों और लोगों के बीच नफरत पैदा करते हैं। इसमें किसी भी धर्म, जाति आदि के सदस्यों के बीच भय या असुरक्षा की भावना पैदा करने वाली गतिविधियां शामिल हैं। उपर्युक्त मामलों के लिए सजा कारावास होगी जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों।

मेन्स रिया 

मेंस रिया धारा 153A के अपराध के लिए एक आवश्यक घटक है। शब्द, भाव, या इशारे  बदनीयत होने चाहिए और आईपीसी की धारा 153A के तहत किसी को अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए व्यक्ति का बदनीयत सोच  साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है। अभियुक्त  का इरादा अलग-अलग आधारों पर लोगों के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने का था, जिनमें धर्म भी एक था।

वर्ग द्वेष को बढ़ावा देना

इस धारा का सबसे आवश्यक तत्व कई वर्गों के बीच नफरत या शत्रुता को बढ़ावा देना है। इस आशय का अनुमान इस्तेमाल किए गए शब्दों, जिस वर्ग की ओर इशारा किया जा रहा है उस पर उनके प्रभाव और अपराध के समय दोनों समुदायों की मनःस्थिति से लगाया जा सकता है। जब नफरत को बढ़ावा देने का इरादा साबित हो जाता है तो बाकी सभी चीजें महत्वहीन हो जाती हैं।

अपराध करने का स्थान

इस प्रावधान की उपधारा (2) के तहत आवश्यक अपराध के स्थान, यानी किसी पूजा स्थल और उसकी सजा के बारे में है। इसमें कहा गया है कि जो लोग किसी पूजा स्थल पर या धार्मिक पूजा या अन्य धार्मिक गतिविधियां करने वाली किसी सभा में समान अपराध करते हैं, उन्हें कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध की प्रकृति

धारा 153A के तहत किया गया अपराध संज्ञेय है यानी पुलिस बिना किसी पूर्व वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध गैर-जमानती है और इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

आईपीसी की धारा 153A की विशेषताएं

साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना

यह धारा धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले कार्यों को दंडित करके सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने पर केंद्रित है, जो सार्वजनिक शांति को परेशान कर सकते हैं।

व्यापक प्रभाव 

यह धारा उन तरीकों के व्यापक दायरे को शामिल करती है जिनका उपयोग सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए किया जा सकता है। यह धारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों को शामिल करती है जो सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकते हैं। प्रत्यक्ष तरीकों में शब्द और अभिव्यक्तियाँ शामिल हैं, और अप्रत्यक्ष तरीकों में कुछ आंदोलनों के आयोजन में सहायता करने जैसे कार्य शामिल हैं जो सभी के बीच शांति को भंग कर सकते हैं।

अपराध के विशिष्ट आधार

विभिन्न समूहों, धर्मों, जातियों या समुदायों से संबंधित लोगों के बीच वैमनस्य, घृणा या अशांति पैदा करने के इरादे से अपराध के विशिष्ट आधार जैसे शब्द (बोले या लिखे गए), दृश्य प्रतिनिधित्व और संकेत का उल्लेख धारा में किया गया है, जो धारा की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के दायरा को दर्शाता है। 

इरादा एक आवश्यक शर्त है

धारा में अपराधी की मंशा किसी के खिलाफ अपराध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभियोजन पक्ष को अभियुक्त  का इरादा स्थापित करना होगा। ऐसे कई मामले हैं जहां अदालत ने धारा 153A के तहत अपराध गठित करने के इरादे, यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे के महत्व पर प्रकाश डाला है। अमीश देवगन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर वर्ग घृणा को बढ़ावा देने का कोई स्पष्ट दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है तो इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

पीके चक्रवर्ती बनाम एंपरर (1926),के मामले में ऐसा माना गया “अभियुक्त  व्यक्ति शत्रुता को बढ़ावा दे रहा था या नहीं, इसका इरादा शब्दों के आंतरिक साक्ष्य से एकत्र किया जाना है”।  हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आंतरिक साक्ष्य के अलावा अन्य साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए गोपाल विनायक गोडसे बनाम भारत संघ एवं अन्य (1969), जैसे मामला हैं, जहां उच्च न्यायालय ने एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि किसी व्यक्ति के लिए यह मान लिया जाना चाहिए कि वह अपने कार्य के स्वाभाविक परिणामों का इरादा रखता है, यह दिखाया कि लेखन की भाषा ऐसी प्रकृति की है कि यह शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देती है, वो पर्याप्त होगा। हालांकि, अमीश देवगन के हाल के मामले ने पहले की व्यापक व्याख्या को बरकरार रखा है जहां अभियुक्त  के गलत इरादे पर उचित विचार किया गया था।

सार्वजनिक शांति बनाए रखना

सार्वजनिक शांति से तात्पर्य उन कार्यों या आचरण से है जो समाज में शांति और सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं। ये कार्य स्वभावतः उत्तेजक हो सकते हैं और समाज के विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शांति भंग कर सकते हैं। यह धारा उन कार्यों को दंडित करके सार्वजनिक शांति बनाए रखने पर केंद्रित है जो सार्वजनिक शांति के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं।

विशेष स्थानों के लिए बढ़ी हुई सज़ा

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यदि अपराध पूजा स्थल पर किया जाता है, तो आईपीसी की धारा 153A के तहत सजा बढ़ा दी जाएगी और व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 153A के तहत सजा का दुरुपयोग

आईपीसी की धारा 153A को विभिन्न समूहों के बीच सद्भाव बनाए रखने और शांति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन कई बार इस प्रावधान का उपयोग लोगों द्वारा उठाए गए वैध मुद्दों को दबाने के लिए किया जाता है। इस प्रावधान के कुछ दुरुपयोग निम्नलिखित हैं:

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन

यह धारा विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी की रोकथाम पर केंद्रित है और जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट समूह की किसी प्रथा या परंपरा पर अपनी असहमति व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत परिभाषित किया गया है, जो नागरिकों को स्वतंत्र रूप से विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। ये अधिकार कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं जिनके आधार पर अनुच्छेद 19(2) में उल्लेख किया गया है। एक आधार जिस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है वह है सार्वजनिक व्यवस्था धारा 153A केवल इस आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाती है। हालाँकि, कुछ समय में बोलने के अधिकार पर इस तरह का प्रतिबंध इतना उचित नहीं है कि अनुच्छेद 19 के खंड 2 को उचित ठहराया जा सके।

ऐसे कई मामले हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया है कि क्या आईपीसी की धारा 153A संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(a) का उल्लंघन है। अभी तक इस धारा को असंवैधानिक नहीं माना गया है। रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957), में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि भले ही कानून सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, फिर भी इसे ‘सार्वजनिक व्यवस्था के हित में’ पढ़ा जा सकता है। रामजी लाल मोदी मानक को सुपरिंटेंडेंट केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ बनाम डा.राम मनोहर लोहिया  (1960) जिसे लोहिया-I के नाम से भी जाना जाता है मे परिष्कृत किया गया। यहां सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ‘सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाए गए प्रतिबंधों’ का ‘प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से उचित संबंध’ होना चाहिए।

यह धारा उन नागरिकों की आवाज को दबाने का हथियार बन जाती है जो किसी समुदाय की बुरी प्रथाओं या परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। धारा के दुरुपयोग से युवा हतोत्साहित हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 153A के तहत आरोप लगाए जाने के डर से नागरिकों पर गलत के खिलाफ आवाज उठाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे गलत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

प्रवर्तन में पूर्वाग्रह

धारा के प्रवर्तन में इस पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप सत्ता का दुरुपयोग होता है और अंततः शरारतों के खिलाफ आवाजों को दबा दिया जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​किसी विशेष समूह के प्रति इस प्रावधान को लागू करने में पक्षपाती हो सकती हैं। यह धारा उन क्षेत्रों पर लागू की जा सकती है जहां कोई दुश्मनी पैदा करने का इरादा नहीं है, बल्कि दो धार्मिक या सामाजिक समूहों के बीच महज विवाद है। कई बार, समूहों और पुलिस अधिकारियों के बीच इन विवादों के कारण, जिन कार्यों का उद्देश्य वैमनस्य या घृणा फैलाना नहीं होता है, उन्हें वैसा ही फैलाने वाला माना जाता है।

शब्दों की गलत व्याख्या

धारा में उपयोग किए गए कुछ शब्द अस्पष्ट और गलत व्याख्या किए गए हैं, जैसे असामंजस्य और शत्रुता। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अस्पष्ट शब्दों का अपने आप में दुरुपयोग नहीं किया जाता है। बल्कि अस्पष्ट शब्दों की भिन्न-भिन्न व्याख्याओं का लाभ उठाना दुरुपयोग कहा जा सकता है।

ये व्याख्या के लिए खुले हैं और इसलिए धारा का दुरुपयोग करने के लिए इनकी व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए, असामंजस्य शब्द और शत्रुता को बढ़ावा देने को किसी भी ऐसे कार्य के लिए लेबल किया जा सकता है जिसका उद्देश्य किसी प्रथा या परंपरा से असहमति जताना हो।

आईपीसी की धारा 153A के दुरुपयोग की रोकथाम

कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इस प्रावधान का प्रभावी ढंग से लागू होना और प्रावधान के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है। दुरुपयोग की रोकथाम प्रावधान के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इसके समाधान पर चर्चा करता है। इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:

अस्पष्ट परिभाषाएँ

कुछ शब्दावली, कार्यों आदि पर आईपीसी की धारा 153A के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सटीक परिभाषा  प्रदान करके धारा में अस्पष्टता को कम किया जा सकता है। वैमनस्य और घृणा जैसे शब्दों की गलत व्याख्या की जाती है और पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न व्यक्तिगत विवाद का बदला लेने के लिए लोगों के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसे न्यायिक समीक्षा यानी, कानून और इसकी संवैधानिकता की जांच करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, द्वारा ठीक किया जा सकता है।

अभियोजन के लिए निर्दिष्ट मानदंड

ये मानदंड यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि क्या कार्रवाई केवल उन मामलों में की गई है जहां वास्तविक इरादा दुश्मनी को बढ़ावा देना था। इसके लिए तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए यानी आशय, संदर्भ और प्रभाव। जैसा कि मंज़र सेईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2007) के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अभियोजन का कर्तव्य है कि प्रथमदृष्टया आपराधिक मनःस्थिति स्थापित करें। आईपीसी की धारा 153A के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगाया गया है।

हाल ही के मामले राजा सिंह ठाकुर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2023), मे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 153A के तहत कार्यवाही  सीआरपीसी की धारा 196 आवश्यक मंजूरी के बिना जारी नहीं रहेगी। इस मामले में, अभियोजन पक्ष की कहानी में मूलभूत दोष मंजूरी का अभाव था। न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना ने कर्नाटक के विधायक राजा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी। 

न्यायालयों द्वारा व्याख्या

धारा के दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालतों को आईपीसी की धारा 153A के तहत मामलों का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग सक्रिय तरीके से करना चाहिए। इसमें, यह नहीं कहा गया है कि अदालत आमतौर पर मामलों का उत्सुकता से निरीक्षण नहीं करती है, बल्कि, अदालत ने प्रावधान के चल रहे दुरुपयोग और न्याय के उल्लंघन को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। उदाहरण के लिए, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देशों का सेट पुलिस द्वारा अंधाधुंध गिरफ्तारी को रोकने के लिए दिया है। इसके अलावा, अमीश देवगन बनाम भारत संघ, के मामले में जहां याचिकाकर्ता (एक पत्रकार) ने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ धारा 153A के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए एक लिखित याचिका दायर की है। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी है क्योंकि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एफआईआर उन जगहों पर दर्ज की गई थी जहां कार्रवाई का कोई कारण नहीं था। हालांकि, अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि  धारा 153A के तहत दुर्भावनापूर्ण इरादा एक आवश्यक घटक अपराध गठित करने के लिए है। 

आईपीसी की धारा 153A के बारे में जागरूकता पैदा करना

लोगों को आईपीसी की धारा 153A के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें उनके मौलिक अधिकारों और उनके अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपलब्ध न्यायिक उपचारों के बारे में सिखाया जाना चाहिए। यह सेमिनार और व्याख्यान, पोस्टर, पैम्फलेट वितरित करना, शैक्षणिक संस्थानों में निबंध लेखन प्रतियोगिताओं को आयोजित करके किया जा सकता है।

इसके अलावा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आईपीसी की धारा 153A की प्रयोज्यता के लिए कार्यशालाओं (वर्क्शाप) के माध्यम से उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये कार्यशालाएँ उन्हें धारा की प्रयोज्यता को समझने में मदद करेंगी।

प्रावधान की आवधिक समीक्षा

कानून की खामियों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और इसे गतिशील बनाया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा के बाद उन्हें तदनुसार बदला जाना चाहिए और गलत व्याख्या और दुरुपयोग की गुंजाइश को कम करने के लिए आगे दिशानिर्देश जारी किए जाने चाहिए। आईपीसी अपने आप में सदियों पुराना कानून है और इसे ब्रिटिश भारत में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया गया था। इस प्रावधान के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए और इस प्रावधान को वर्तमान समाज के अनुरूप स्पष्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

आईपीसी, 1860 की धारा 153A को जल्द ही भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 194 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रावधान में एक बड़ा बदलाव यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार को वैमनस्य, घृणा आदि के संचार माध्यमों में जोड़ा गया है।

आईपीसी की धारा 153A का अन्य प्रावधानों के साथ तुलनात्मक अध्ययन

आधार धारा 153A धारा 295 धारा 295A
उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले अपराधों से संबंधित है। व्यक्तियों के एक वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से किसी पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट करने, क्षति पहुंचाने या अपवित्र करने के इरादे से किए गए अपराधों से संबंधित है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्यों से संबंधित अपराधों से निपटता है।
सज़ा कारावास को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों और यदि इसे पूजा स्थल पर किया जाता है तो कारावास को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों। कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों।
अपराध की प्रकृति अपराध संज्ञेय प्रकृति का है। अपराध संज्ञेय प्रकृति का है। अपराध संज्ञेय प्रकृति का है।
जमानती या गैर जमानती अपराध अपराध गैर जमानती है। अपराध गैर जमानती है। अपराध गैर जमानती है।
शमनीय (कंपाउंडेबल) या गैर-शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) अपराध अपराध गैर-शमनीय है, यानी, अदालत के बाहर समझौता नहीं किया जा सकता है। अपराध गैर-शमनीय है।  अपराध गैर-शमनीय है। 

आईपीसी की धारा 153A के  मामले 

रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957)

मामले के तथ्य

इस मामला मे रामजी लाल मोदी ‘गौरक्षक’ जो गाय की रक्षा के लिए समर्पित थी नामक मासिक पत्रिका के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक थे। 1952 में, एक विवादास्पद लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें मुस्लिम समुदाय से संबंधित मामला था जिसमें नफरत, दुश्मनी और वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया था। यह याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार बन गया। उन पर आईपीसी की धारा 153A और धारा 295A के तहत आरोप लगाए गए। कानपुर की सत्र अदालत ने याचिकाकर्ता को धारा 153A के तहत आरोप से बरी कर दिया लेकिन धारा 295A के तहत दोषी ठहराया। अपील पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने धारा 295A की संवैधानिकता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A को चुनौती देने का यह आधार था कि आक्षेपित धारा ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है, और यह अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कानून नहीं था, जो अकेले ही इसके लिए औचित्य प्रदान कर सकता था।

मामले में मुद्दा 

इस मामले में मुद्दा आईपीसी की धारा 295-A की संवैधानिकता से संबंधित है।

मामले का फैसला

विवाद के मुद्दे, यानी आईपीसी की धारा 295A की संवैधानिक वैधता के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह धारा संवैधानिक रूप से वैध है क्योंकि यह अनुच्छेद 19(2) के दायरे में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए थी। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 153A की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया।

गोपाल विनायक गोडसे बनाम भारत संघ और अन्य (1971)

मामले के तथ्य

इस में मामला “गांधी-हत्या यानि  मी” (गांधी-हत्या और मैं) नामक विवादास्पद पुस्तक के लेखक और प्रकाशक ने दिल्ली प्रशासन के एक आदेश को चुनौती दी। आदेश के अनुसार इस पुस्तक को जब्त करने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 99A के संबंध में था। उसके बाद सीआरपीसी की धारा 99A और आईपीसी की धारा 153 दोनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई।

मामले में मुद्दा

क्या सीआरपीसी की धारा 99A और आईपीसी की धारा 153A संवैधानिक हैं?

मामले का फैसला

सीआरपीसी की धारा 99A और आईपीसी की धारा 153A की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए, यह माना गया कि आईपीसी की धारा 153A के तहत किसी पर आरोप लगाना,”कोई भी आरोप साबित करने के लिए भटके हुए, अलग-अलग अंशों पर भरोसा नहीं कर सकता है और न ही वास्तव में कोई एक सजा यहा और एक सजा वहां ले सकता है और उन्हें अनुमानात्मक (मेटिकुलस) तर्क की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया से जोड़ सकता है”। 

अदालत ने आगे कहा कि ‘इतिहास के सख्त मार्ग का पालन करना अपने आप में धारा 153A के तहत आरोप का पूर्ण बचाव नहीं है।’ इसके अलावा, ‘सच्चाई जितनी अधिक होगी, पाठकों के दिमाग पर लेखन का प्रभाव उतना ही अधिक होगा, यदि लेखन का उद्देश्य शरारत उत्पन्न करना हो।’

मौलाना अजीजुल हक नकवी बनाम राज्य (1980) 

मामले के तथ्य

इस मामला मे आवेदकों ने 28 जून 1977 की अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाया। इस अधिसूचना के द्वारा, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पुस्तक को जब्त कर लिया। सीआरपीसी की धारा 95 के तहत जब्त की गई किताब का शीर्षक “मुनाकिब-ए-अहले बैत” (पवित्र पैगंबर के परिवार के सदस्यों की प्रशंसा में) है। राज्य सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि उक्त अधिसूचना शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच वैमनस्य पैदा करेगी जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति भंग होगी, और इस प्रकार यह आईपीसी की धारा 153A को आकर्षित करता है।

मामले में मुद्दे

मामले में मुद्दा यह था कि क्या सीआरपीसी की धारा 95 के तहत सरकार को प्रकाशन जब्त करने की अधिसूचना रद्द की जानी चाहिए।

विचार के बिंदु निम्नलिखित थे:

  1. क्या विस्तृत कारण आवश्यक हैं जिनके आधार पर राज्य सरकार की राय बनी?
  2. क्या सुन्नी मुसलमानों द्वारा “मुआविया” को उच्च सम्मान में रखा जाता है?
  3. क्या पुस्तक का प्रकाशन (इसकी सामग्री को देखते हुए) आईपीसी की धारा 153A के तहत दंडनीय है?

मामले का फैसला

इस फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दृढ़ता से स्थापित किया कि भारत और इंग्लैंड में, भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत निंदात्मक मानहानि के अपराध के लिए आपराधिकता, कही गई या की गई बातों से नहीं बल्कि जिस ढंग से यह कहा या किया जाता है, इससे जुड़ी है। यदि बोले गए या लिखे गए शब्द संयमित, गरिमापूर्ण और सौम्य भाषा में हैं, और उनमें लोगों के किसी भी वर्ग की भावनाओं या गहरी धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो दंडात्मक परिणाम नहीं होंगे।

पुस्तक में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे खराब तरीके में लिखा गया हो या आपत्तिजनक या असंयमित भाषा में लिखा गया हो, पुस्तक के प्रकाशन को आईपीसी की धारा 153 A के तहत दंडनीय नहीं कहा जा सकता है और राज्य सरकार की अधिसूचना रद्द की जा सकती है। 

बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997)

मामले के तथ्य

इस मामले मे अपीलकर्ता अल-जेहाद नामक आतंकवादी समूह का सक्रिय सदस्य था। इस समूह का उद्देश्य कश्मीर को भारतीय संघ से अलग करना था। इसी इरादे को ध्यान में रखते हुए, बिलाल अहमद कालू, जो इस मामले में अपीलकर्ता था, पुराने हैदराबाद में मुस्लिम युवाओं के बीच नफरत फैलाता था और उन्हें इन आतंकवादी समूहों में शामिल होने और हथियार प्रशिक्षण से गुजरने के लिए प्रेरित करता था। उन पर आरोप था कि वह हैदराबाद में मुस्लिमों का ब्रेनवॉश कर रहे थे कि कश्मीर में मुस्लिम भारतीय सेना के अत्याचारों से गुजर रहे हैं। पुलिस की बारीकी से जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 124A (देशद्रोह), 153A और 505(2) (सार्वजनिक उत्पात को बढ़ावा देने वाले बयान), आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के  धारा 3(3), 4(3) और 5 के तहत और नीचे भी भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की  धारा 25 के तहत आरोप लगाया गया। 

मामले में मुद्दा

क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को बरकरार रखा जा सकता है?

मामले का फैसला

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि आईपीसी की धारा 153-A और धारा 505(2) में सामान्य विशेषता विभिन्न समूहों और समुदायों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। इन दो प्रावधानों के तहत आरोप लगाने के लिए कम से कम दो अलग-अलग समूह होने चाहिए। किसी अन्य समूह या समुदाय का संदर्भ दिए बिना केवल एक समूह की भावनाओं को भड़काने से ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले मे दरअसल, एक टीवी न्यूज चैनल पर लाइव सेशन में पत्रकार अमीश देवगन ने कुछ टिप्पणियां की थी। याचिकाकर्ता ने बहस की मेजबानी करते हुए पीर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, जो मुस्लिम समुदाय के एक प्रसिद्ध संत हैं, पर एक टिप्पणी की, कि आक्रांतक चिश्ती आया…..आक्रांतक चिश्ती आया….. लूटेरा चिश्ती आया…..… उसके बाद धर्म बदले… कहा”। इसका मतलब यह था कि आतंकवादी और डाकू पीर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के आने के बाद धर्म बदल गए, जो प्रथम दृष्टया बताया कि ‘पीर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती एक आतंकवादी और डाकू हैं।’ इससे यह भी पता चला कि उसने हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए भय और धमकी का इस्तेमाल किया। पीर मुस्लिम समुदाय के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनका हिंदू भी समान रूप से सम्मान करते थे और यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने पीर का अपमान किया और इस तरह मुसलमानों को चोट पहुंचाई और उनके प्रति धार्मिक घृणा पैदा की। जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153-A और आईपीसी के विभिन्न अन्य प्रावधानों के तहत कई शिकायतें दर्ज की गई।

मामले में मुद्दे

  1. क्या उनके ख़िलाफ़ दर्ज आपराधिक शिकायतें रद्द कर दी जानी चाहिए?
  2. क्या उनकी टिप्पणी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है?

मामले का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर अपराध के आवश्यक घटक जैसे इरादे पर प्रकाश डाला, खासकर धारा 153A के लिए। अदालत ने ‘सार्वजनिक शांति’ शब्द के अर्थ की व्याख्या की और कहा कि सार्वजनिक शांति शब्द को ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ के साथ जोड़कर पढ़ा जाएगा, इसलिए कानून के सामान्य मुद्दे सार्वजनिक शांति के दायरे में नहीं आ सकते। न्यायालय  ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इस धारा का दुरुपयोग किसी भी हद तक नहीं होना चाहिए।

एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी। मामूली नुकसान पहुंचाने के उनके बचाव पर विचार नहीं किया गया। पुलिस के साथ उनके सहयोग के आधार पर अंतरिम राहत दी गई।

अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)

मामले के तथ्य

इस मामले में अरनेश कुमार श्वेता किरण के पति हैं। उनकी शादी 1 जुलाई 2007 को हुई थी। अरनेश कुमार की पत्नी श्वेता किरण ने आरोप लगाया कि उनकी सास और ससुर ने दहेज में 8 लाख रुपये और कार, टीवी आदि जैसे अन्य कीमती सामान की मांग की। शिकायत करने पर उसके पति ने उससे, शिकायत वापस लेने के लिए बोला और दूसरी महिला से शादी करने की धमकी दी। श्वेता का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसे जबरदस्ती घर से निकाल दिया गया।

अर्नेश कुमार ने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम (एंटीसिपेटरी) जमानत के लिए आवेदन किया था। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में ये अर्जी खारिज हो गई। उन्होंने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

मामले में मुद्दे

  • इस मामले में मुद्दा यह था कि क्या अर्नेश अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • क्या कोई पुलिस अधिकारी किसी शिकायत के मामले में किसी को गिरफ्तार कर सकता है और उस व्यक्ति पर गंभीर अपराध का संदेह है?
  • ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा?
  • आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग की स्थिति में एक महिला पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

मामले का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को आईपीसी की धारा 498A के तहत की गई शिकायतों पर गिरफ्तारी करने से प्रतिबंधित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह प्रावधान असंतुष्ट पत्नियों के लिए एक हथियार बन गया है जो निर्दोष ससुराल वालों और पति को धमकी देती हैं। बिना किसी पुख्ता सबूत के शिकायतों के आधार पर निर्दोष ससुराल वालों और पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए जिन्हें आम तौर पर अर्नेश कुमार दिशानिर्देश के नाम से जाना जाता है। शीर्ष अदालत द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये गये:

  1. राज्य सरकारें पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि जब तक आवश्यक न हो आईपीसी की धारा 498A के मामलों में गिरफ्तारी न करें। उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 के तहत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
  2. पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(b)(ii) के तहत एक चेकलिस्ट प्रदान की जानी है।
  3. पुलिस अधिकारियों को आगे की हिरासत की मांग करते समय गिरफ्तारी को आवश्यक बनाने के कारण के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष चेकलिस्ट को विधिवत दाखिल करना और प्रस्तुत करना होता है।
  4. मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि और पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही हिरासत को अधिकृत करेगा।
  5. किसी अभियुक्त  को गिरफ्तार न करने का निर्णय दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। दो सप्ताह की गणना मामला संस्थित होने की तिथि से होगी। जिले के पुलिस अधीक्षक लिखित रूप में गिरफ्तारी न करने के कारणों को दर्ज करके उसकी प्रति मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
  6. सीआरपीसी की धारा 41A के अनुसार अभियुक्त  को उपस्थिति का नोटिस मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, दिया जाना चाहिए जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है।
  7. उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर पुलिस अधिकारी विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, और वे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना ​​के लिए भी दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
  8. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारण दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करने पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त निर्देश उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां अपराध सात साल से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है या जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है; चाहे जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के।

निष्कर्ष

भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, चाहे वह वनस्पतियों और जीवों और धर्मों के मामले में ही क्यों न हो। विविधता वाले ऐसे देश में, समूहों और धर्मों के बीच मतभेद व्यापक हैं और यह चौंकने वाली बात नहीं है। लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए सत्ता के दुरुपयोग और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है। इसलिए, आईपीसी के तहत 153A जैसी धाराएं शांति और सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन फिर भी, कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं जैसे तर्कसंगतता कारक, शत्रुता का आवश्यक घटक आदि। कानून को शत्रुता के दायरे और उसके अपवादों को बताने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

आईपीसी की धारा 295A और 153A के बीच क्या अंतर है?

धारा 295A उन अपराधियों को दंडित करने पर केंद्रित है जो किसी धार्मिक समूह या संस्था को अपमानित करते हैं। जबकि, धारा 153A दो या दो से अधिक विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के अपराध को दंडित करती है।

आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध की प्रकृति क्या है?

धारा 153A के तहत अपराध की प्रकृति एक संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना किसी न्यायिक वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है।

क्या धारा 153A के तहत अपराध जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है?

धारा 153A के तहत परिभाषित अपराध एक गैर-जमानती अपराध है। यहां जमानत का अधिकार मौजूद नहीं है और जमानत देना अदालत के विवेक पर निर्भर है।

आईपीसी की धारा- 153A के तहत अपराध की सुनवाई का क्षेत्राधिकार किस अदालत को है?

आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा की जाती है।

क्या आईपीसी की धारा- 153A के तहत अपराध गठित करने के लिए इरादा आवश्यक है?

हां, कई मामलों में यह निर्णय लिया गया है कि आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध गठित करने के लिए इरादा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।

आईपीसी की धारा 153A के तहत सजा क्या है?

आईपीसी की धारा 153A का अपराधी तीन साल या जुर्माना या दोनों का हकदार होगा, और जहां अपराध पूजा स्थल पर किया जाता है तो सजा 5 साल तक बढ़ सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

संदर्भ

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here