सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

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यह लेख  Gautam Badlani द्वारा लिखा गया है। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार के प्रकारों का विश्लेषण करता है। सर्वोच्च न्यायालय के छह प्रकार के क्षेत्राधिकार: मूल, अपीलीय, सलाहकारी, समीक्षा, अंतर्निहित और असाधारण क्षेत्राधिकार है। लेख विशेष अनुमति याचिकाओं और जनहित याचिका की अवधारणा को व्यापक रूप से समझाता है और सर्वोच्च न्यायालय के पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार के विकास पर भी प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपील का न्यायालय और सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। इसे अपने पवित्र कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए इसे बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की अपील सुनता है, संविधान की व्याख्या करता है और उसे बरकरार रखता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और अंतर-राज्य विवादों का समाधान करता है।

1950 में अपनी स्थापना के समय, सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विरासत में मिला। तब से, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथाओं और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अक्सर किसी भी देश का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है।

अपनी 58वीं रिपोर्ट में, भारत के विधि आयोग ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की बहु-क्षेत्राधिकार वाली भूमिका पर प्रकाश डाला। विधि आयोग का कहना है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है क्योंकि इसके पास संघ और राज्यों के बीच विवादों पर निर्णय लेने का विशेष क्षेत्राधिकार है। यह सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का रक्षक है और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या से जुड़े मामलों में अपील की अंतिम अदालत है। यह राष्ट्रीय न्यायालय भी है, क्योंकि उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है, भले ही मामले के सामान्य प्रश्नों से जुड़ा हो।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐतिहासिक अवलोकन

सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास भारत सरकार अधिनियम, 1935 से खोजा जा सकता है। इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो संघीय राज्यों और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा, संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालयों की अपील सुनने का भी अधिकार दिया गया। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं तो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ संघीय न्यायालय में अपील की जा सकती है।

हालाँकि, संघीय न्यायालय केवल घोषणात्मक निर्णय ही दे सकता था। न्यायालय के पास कानून घोषित करने की शक्ति थी लेकिन वह अपने निर्णय को लागू करने की मांग नहीं कर सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ संघीय न्यायालय के समान हैं। हालाँकि, कुछ मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय से आगे बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो संघीय न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने का अधिकार देता हो। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय के प्रमाण पत्र के अभाव में कि मामले में पर्याप्त कानूनी प्रश्न शामिल हैं, संघीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी, 1950 को चालू हुआ, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले पहले न्यायाधीश (स्वतंत्रता से पहले) माननीय श्री न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुनदास कानिया थे।

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार

मूल क्षेत्राधिकार प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में मामले की सुनवाई और निर्णय करने की अदालत की शक्ति है।

अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करता है। यह प्रावधान करता है कि न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होगा:

  • केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों में
  • ऐसे विवादों में, जहां केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य एक पक्ष हों और एक या अधिक राज्य दूसरे पक्ष हों,
  • दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों में

इस अनुच्छेद के तहत विवादों से कानूनी अधिकारों का प्रासंगिक प्रश्न अवश्य उठना चाहिए। किसी अन्य न्यायालय को इस अनुच्छेद के तहत परिकल्पित विवादों की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को इतना व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करने के पीछे संविधान निर्माताओं का इरादा यह सुनिश्चित करना था कि इस तरह के विवादों का निर्णय सर्वोच्च संघीय अदालत में हमेशा के लिए किया जाए।

हालाँकि, अनुच्छेद 131 के प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी संधि, समझौते या इसी तरह के लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा जा सकता है। यह अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 204 पर आधारित है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 131 की शब्दावली का तात्पर्य है कि इसे अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार और “अध्यधीन” पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार को अन्य संवैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे कि अंतर-राज्यीय नदी जल के संचालन और वितरण (अनुच्छेद 262) से संबंधित विवादों के मामले में या अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को राष्ट्रपति की सिफारिशों के मामले में।

इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 25 में प्रावधान है कि  सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

बिहार राज्य बनाम भारत संघ (1969) के ऐतिहासिक मामले में, वादी बिहार राज्य था, और प्रतिवादी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के साथ केंद्र सरकार (प्रथम प्रतिवादी) थे। वादी ने अनुच्छेद 131 के तहत न्यायालय के समक्ष एक कार्रवाई की, और न्यायालय के समक्ष जो प्राथमिक मुद्दा आया वह यह था कि क्या कार्रवाई का कारण उपरोक्त अनुच्छेद के तहत लाया जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 131 में न्यायालय से केवल संबंधित कानूनी अधिकार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, और न्यायालय को संपूर्ण विवाद पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 131 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि विवाद अनुच्छेद 131 के दायरे में तभी आएगा जब विवाद में कोई निजी पक्ष शामिल नहीं होगा। भले ही निजी पक्ष को सरकार के साथ संयुक्त रूप से पक्ष बनाया गया हो, याचिका अनुच्छेद 131 के दायरे से परे होगी।

मूल क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस सीमा को मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ (2011) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं मान्यता दी गई थी। इस मामले में, मध्य प्रदेश राज्य ने भारत संघ और छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। याचिकाकर्ता कुछ अधिसूचनाओं और आदेशों के लिए रिकॉर्ड पेश करने की मांग कर रहा था। इसके बाद, मध्य प्रदेश ने एक संशोधन आवेदन दायर किया, जिसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए एक और प्रार्थना जोड़ने की मांग की गई। हालाँकि,  सर्वोच्च न्यायालय ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा कि किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए  सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है, और न्यायालय उचित समीक्षा देने के लिए अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य (2015) में, न्यायालय ने मध्य प्रदेश मामले में निर्धारित तर्क की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया था। न्यायालय ने कहा कि, अनुच्छेद 131 के अनुसार, शीर्ष अदालत का क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्यों के बीच ‘सभी विवादों’ तक फैला हुआ है। विवाद तथ्य के प्रश्न या कानून के प्रश्न से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार, किसी केंद्रीय कानून की वैधता से संबंधित विवादों को छोड़कर न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ के फैसले की सत्यता निर्धारित करने के लिए इसे एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार

इसके अलावा, न्यायालय को व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और अदालत उचित उपाय देने के लिए रिट जारी कर सकती है। भारत ने ब्रिटिश कानूनी प्रणाली से रिट की अवधारणा को अपनाया, जो अदालतों को विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार देता है।

यह ध्यान रखना उचित है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक गारंटीकृत उपाय प्रदान करता है। चूँकि यह अनुच्छेद भाग III में शामिल है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है।

जहां एक सामान्य मामला दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों या शीर्ष न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय, इस बात से संतुष्ट होने पर कि संबंधित मामला सार्वजनिक महत्व का है, मामले को उच्च न्यायालय से वापस ले सकता है और मामले को स्वयं निपटाने के लिए आगे बढ़ सकता है।

अनुच्छेद 139A में प्रावधान है कि जब कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ा कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय और किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो, या जहां ऐसा मामला दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, न्यायालय उस मामले को उच्च न्यायालय से वापस ले सकता है और मामले का निर्णय स्वयं कर सकता है।

यह ध्यान रखना उचित है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, प्रकृति में अपीलीय और समवर्ती (कंकर्रेंट) है और संपूर्ण नहीं है। यह आवश्यक है, क्योंकि अन्यथा नागरिकों के पास किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा।

अनुच्छेद 138 के तहत, संसद कानून के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, शीर्ष न्यायालय को मध्यस्थता (मिडिएशन) और सुलह अधिनियम, 1996 के आधार पर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 32 में प्रावधान है कि न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है:

बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिरासत कानूनी है या गैरकानूनी है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश देने के लिए यह रिट जारी की जाती है। 44वें संवैधानिक संशोधन के प्रभाव के आधार पर, जो यह प्रावधान करता है कि आपातकाल की घोषणा के समय भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के समय भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट प्रभावी ढंग से जारी की जा सकती है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए नहीं किया जा सकता है जिसे किसी आपराधिक आरोप में दोषी पाए जाने पर अदालत द्वारा कैद किया गया हो। इसके अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग संसद या अदालत द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए एक साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है।

ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में, गोपालन को निवारक हिरासत अधिनियम, 1950 के तहत हिरासत में लिया गया था। हिरासत किसी भी मुकदमे पर आधारित नहीं थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट इस आधार पर दायर की गई थी कि हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हालाँकि, न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि यदि ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का पालन किया जाता है तो किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इस मामले में गोपालन को निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के तहत हिरासत में लिया गया था, जो संसद द्वारा बनाया गया कानून था। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि हिरासत वैध थी क्योंकि यह निवारक हिरासत अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करती थी।

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1979) के ऐतिहासिक मामले में, सुनील बत्रा, जो तिहाड़ जेल में एक कैदी थे, ने कैदियों के साथ होने वाले क्रूर व्यवहार के बारे में  सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।  सर्वोच्च न्यायालय ने पत्र को एक रिट याचिका के रूप में माना और माना कि कैदी भी रिट के माध्यम से अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करने के हकदार हैं।

रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) में, रुदल साह पर अपनी पत्नी की हत्या के अपराध के लिए आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। हालाँकि, बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। उनके बरी होने के बाद भी अधिकारियों ने उन्हें रिहा नहीं किया और वे बरी होने के बाद 14 साल तक जेल में ही रहे। उनकी रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर की गई थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि रुदल साह को लंबे समय तक जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और राज्य को उन्हें मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

अधिकार पृच्छा ( क्यो वारंटो)

यह रिट एक अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी की जाती है, जिसमें उसे अपने कार्यों के पीछे के अधिकार को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक अधिकारी को उस अधिकार को साबित करना आवश्यक है जिसके साथ वह पद धारण कर रहा है और सार्वजनिक कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। यह रिट आम तौर पर सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। यह ध्यान रखना उचित है कि किसी निजी कार्यालय के खिलाफ अधिकार पृच्छा की रिट जारी नहीं की जा सकती है।

मद्रास विश्वविद्यालय बनाम गोविंदा राव (1965) में, प्रतिवादी ने अधिकार पृच्छा जारी करने के लिए एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अनैया गौड़ा (अपीलकर्ता संख्या 2) से प्राधिकार दिखाने का आह्वान किया गया जिसके तहत उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में शोध पाठक के पद पर कार्य किया। विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया था कि एक शोध पाठक के पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने रिट जारी की और अपीलकर्ता को इस आधार पर पद से हटाने का आदेश दिया कि उसके पास पद संभालने का कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि उसके पास किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री नहीं है।

हालाँकि,  सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि नियुक्ति ने किसी क़ानून या अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) का उल्लंघन नहीं किया और विशेषज्ञों के बोर्ड की सिफारिश के अनुसार किया गया था। अपीलकर्ता के पास एक विदेशी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री थी और इस प्रकार वह नियुक्ति के मानदंड को पूरा करता था।  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों को विशेषज्ञों द्वारा की गई नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होना चाहिए। न्यायालय ने बताया कि अधिकार पृच्छा रिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति कार्यपालिका की मिलीभगत से या कार्यपालिका की उदासीनता के कारण अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर न रह सके। अदालतें अधिकार पृच्छा की रिट केवल तभी जारी कर सकती हैं जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हों:

  • संबंधित कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है।
  • सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से एक कब्ज़ा कर लिया गया है।

परमादेश (मैन्डैमस)

न्यायालय एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन फिर से शुरू करने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह रिट किसी निजी व्यक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है।

बॉम्बे नगर पालिका बनाम एडवांस बिल्डर्स (1971) में, बॉम्बे नगर पालिका द्वारा एक नगर नियोजन योजना तैयार की गई थी और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। लेकिन नगर पालिका ने योजना के क्रियान्वयन (इम्प्लीमेंट) के लिए कोई कदम नहीं उठाया।  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, बॉम्बे शहरी नियोजन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार, नगर नियोजन योजना को लागू करना नगर पालिका का वैधानिक कर्तव्य था। चूंकि नगर पालिका अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए  सर्वोच्च न्यायालय ने नगर पालिका को इस योजना को लागू करने का निर्देश देते हुए एक परमादेश जारी किया।

निषेध

न्यायालय यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय को उसके क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ने या उसे हड़पने या कानून के उल्लंघन में कार्य करने से रोकने के लिए जारी करता है। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करने का निर्णय लेता है।

एस. गोविंदा मेनन बनाम भारत संघ (1967) में, अपीलकर्ता, जो अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य था, उसके खिलाफ कदाचार के कुछ आरोप लगाए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था। एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर कर सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए निषेध की रिट जारी करने की गुहार लगाई। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वह हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के आयुक्त का पद संभाल रहा था और चूंकि आयुक्त का कार्यालय एकमात्र निगम था, इसलिए उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। हालाँकि, न्यायालय ने बताया कि  निषेध की रिट केवल तीन स्थितियों में जारी की जा सकती है। इसे वहां जारी किया जा सकता है जहां न्यायालय या अवर न्यायाधिकरण (इन्फीरियर ट्रब्यूनल):

  • क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करता है,
  • अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है,
  • प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करता है।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के रूप में उनकी ईमानदारी को दर्शाते हैं, और इस प्रकार सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में सक्षम थी। इस प्रकार, निषेध की रिट जारी करने की याचिका अस्वीकार कर दी गई।

उत्प्रेषण-लेख (सर्टिओरारी)

जहां अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले का निर्णय करता है जो उसके क्षेत्राधिकार से परे है या जहां मामला प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन में तय किया गया है, न्यायालय को उत्प्रेषण-लेख रिट जारी करने का अधिकार है, जिससे गलत निर्णय को रद्द किया जा सकता है।

सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज बनाम बिकार्टन (2023) में,  सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि उत्प्रेषण-लेख रिट तब जारी की जा सकती है जब कानून की त्रुटि रिकॉर्ड पर स्पष्ट हो। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि उत्प्रेषण-लेख की रिट केवल तकनीकी या औपचारिक त्रुटि के मामले में जारी नहीं की जा सकती। त्रुटि रिकॉर्ड पर स्पष्ट होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार

अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न और जहां राष्ट्रपति ऐसी राय प्राप्त करना समीचीन मानते हैं पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय का अनुरोध किया जा सकता है।

मूल क्षेत्राधिकार के समान, सलाहकार क्षेत्राधिकार भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 से उत्पन्न होता है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 213(1), संघीय न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के लिए प्रदान की गई है। इस धारा का सार संविधान के अनुच्छेद 143 में शामिल किया गया था।

यह ध्यान रखना उचित है कि अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल सलाहकारी प्रकृति का है और राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय कोई आदेश या डिक्री पारित नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति को संबंधित मामले पर केवल अपनी राय देता है।

अब तक, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत 13 मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा है।

ऐतिहासिक मामले

  • रे:केशव सिंह विधानसभा के ऐतिहासिक मामले में केशव सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक पर्चा छपवाया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक विधायक भ्रष्टाचार में शामिल है। परिणामस्वरूप, उन्हें विधान सभा द्वारा बुलाया गया। जबकि उनके सहयोगी विधानसभा के सामने पेश हुए, केशव ने वित्तीय बाधाओं के आधार पर सम्मन का पालन नहीं किया। सभा ने उनकी गिरफ़्तारी का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि केशव की गिरफ्तारी असंवैधानिक थी।

इसके बाद उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने केशव के पक्ष में आदेश पारित किया। राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर आदेश दिया कि दोनों न्यायाधीशों को विधानसभा की हिरासत में लिया जाए। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष गया और 28 न्यायाधीशों की पीठ ने इसकी सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने विधानसभा के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

चूंकि मामला उच्च न्यायालय और राज्य विधानसभा के बीच विवाद से जुड़ा था, इसलिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांगी। शीर्ष अदालत ने माना कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय केशव की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करने के साथ-साथ विधानसभा के प्रस्ताव के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सक्षम था, और विधानसभा के पास न्यायाधीशों को हिरासत में लेने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था।

यह ध्यान रखना उचित है कि शीर्ष न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की सलाहकारी राय बाध्यकारी नहीं है और यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है कि वह राय का पालन करें या नहीं। हालाँकि, राय का अत्यधिक न्यायिक महत्व है।

  • एम. इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ के मामले में, राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर न्यायालय से सलाहकारी राय मांगी कि क्या बाबरी मस्जिद की नजर में कोई मंदिर था। हालाँकि, न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति को न्यायालय की राय मांगने के लिए उचित कारण बताने होंगे। न्यायालय ने आगे कहा कि जहां वह कारणों को अनुचित मानता है, वहां वह सलाहकारी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने इस आधार पर अपनी सलाहकारी राय देने से इनकार कर दिया कि संदर्भ अनावश्यक था।
  • रे: केरल शिक्षा विधेयक बनाम अज्ञात (1958) में, केरल शिक्षा विधेयक, 1957, केरल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, और राष्ट्रपति ने इसके कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता पर शीर्ष न्यायालय की राय मांगी थी। राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दी थी और राष्ट्रपति से विचार करने की मांग की थी। न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या विधेयक के प्रावधानों के संबंध में एक सलाहकारी राय मांगी जा सकती है, जिसे अभी तक एक कानून के रूप में शामिल नहीं किया गया है। न्यायालय ने अनुच्छेद 143 के दायरे और उद्देश्यों के संबंध में कई टिप्पणियाँ कीं:
  1. न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 143(1) में प्रावधान है कि न्यायालय संदर्भित मामले पर राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है, और इसलिए सलाहकार की राय न्यायालय का विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है, और न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं है।
  2. हालाँकि, केवल इसलिए कि कोई विधेयक कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है, न्यायालय के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है।
  3. न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 143 का उद्देश्य राष्ट्रपति को मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भेजकर कानून के प्रश्न के संबंध में अपने संदेह को दूर करने में सक्षम बनाना है।
  4. न्यायालय ने माना कि वह केवल उसी प्रश्न पर विचार करेगा जिसे राष्ट्रपति ने संदर्भित किया था और यह प्रश्न के दायरे से बाहर नहीं जा सकता।
  5. न्यायालय ने आगे अनुच्छेद 143(1) और अनुच्छेद 143(2) के तहत दिए गए संदर्भ के बीच अंतर किया। अनुच्छेद 143(2) में प्रावधान है कि जहां अनुच्छेद 131 के परंतुक में दिए गए ऐसे मामले को राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय को भेजा जाता है, तो न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय प्रदान करेगा। अनुच्छेद 131 का प्रावधान उन समझौतों, संधियों, या ऐसे अन्य लिखतों से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को बाहर करता है जो संविधान लागू होने से पहले दर्ज किए गए थे। न्यायालय ने माना कि जहां अनुच्छेद 143(1) न्यायालय के लिए अपनी राय देना विवेकाधीन बनाता है, वहीं अनुच्छेद 143(2) न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों में अपनी राय देना अनिवार्य बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार

अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के “निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश” के खिलाफ अपील पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामले में “कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न” शामिल है।

सिविल अपीलें

अनुच्छेद 133 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि सामान्य महत्व के ऐसे प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। इससे पहले, केवल 20,000 रुपये या उससे अधिक के विवाद वाले सिविल मामलों में ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी। हालाँकि, संविधान (तीसवां) संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा 20,000 रुपये की वित्तीय सीमा हटा दी गई थी।

अभिव्यक्ति “अंतिम आदेश” का अर्थ एक ऐसा आदेश है जो किसी भी आगे की कार्रवाई को जन्म नहीं देगा। रामचंद मंजीमल बनाम गोवर्धनदास विशिनदास रतनचंद के मामले में, न्यायिक आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था, और उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि यह आदेश अंतिम आदेश था। हालाँकि, प्रिवी काउंसिल ने माना कि आदेश ने अंततः पक्षों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया और अभी भी निर्धारित किया जाना बाकी है। इसलिए, आदेश को अंतिम आदेश नहीं कहा जा सकता है।

आपराधिक अपीलें

अनुच्छेद 134 में प्रावधान है कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले, सजा या अंतिम आदेश के खिलाफ अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए उपयुक्त है।

आपराधिक मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है, जहां उच्च न्यायालय एक प्रमाण पत्र के माध्यम से समर्थन करता है कि मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जानी चाहिए। यह ध्यान रखना उचित है कि जहां उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के आधार पर समीक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, वहां यह सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर है कि समीक्षा याचिका की अनुमति दी जाए या नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं करता है, तो वह अपीलकर्ता को अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दे सकता है।

मोहिंदर सिंह बनाम राज्य (1950) के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की मौत की सजा को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय को केवल असाधारण मामलों में ही अपना प्रमाणपत्र देना है। इसके अलावा, अदालत ने इस आधार पर अपील की अनुमति दी कि यह उन विशेष मामलों में से एक है जिसमें आपराधिक अपील की जा सकती है, क्योंकि सबूत अपर्याप्त होने के बावजूद अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

अनुच्छेद 134(2) में प्रावधान है कि संसद, कानून द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 अधिनियमित किया। इस अधिनियम द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ शर्तें पूरी होने पर उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना भी आपराधिक अपीलों पर विचार करने का अधिकार दिया गया था। यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो उच्च न्यायालय के समर्थन के बिना शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है:

  • जहां किसी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को पलटते हुए उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है।
  • जहां उच्च न्यायालय अधीनस्थ अदालत से मामला वापस लेकर सुनवाई करता है और बाद में अभियुक्त को मौत की सजा सुनाता है।

प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) में, यह माना गया कि जहां उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या दोनों की पूर्ति पर अपील को प्राथमिकता दी जाती है, तो समीक्षा का अधिकार के रूप में दावा किया जाता है।

संविधान से संबंधित मामले

संवैधानिक मामले सिविल या आपराधिक मामलों के अंतर्गत नहीं आते हैं। संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल है जो संविधान की व्याख्या से संबंधित है। कई मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति याचिकाओं पर भी विचार करता है जहां अपीलें संवैधानिक मामलों से संबंधित होती हैं।

यह ध्यान रखना उचित है कि जहां उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यह पीड़ित पक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करे या उसी उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर करें। आर.डी. अग्रवाल बनाम भारत संघ (1971) में, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक निर्णय दिया गया था, और विद्वान न्यायाधीश ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अनुच्छेद 132 के तहत अपील का प्रमाण पत्र प्रदान किया था। हालाँकि, पीड़ित पक्ष  सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं करना चाहता था। पक्ष ने मामले को उसी उच्च न्यायालय की पीठ को सौंपने के लिए एक आवेदन दायर किया।  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 132 के तहत स्वत: संज्ञान से प्रमाणपत्र देना अनुचित था, और उसी उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष मामले का संदर्भ लेने की पक्ष की पसंद को अनुच्छेद 132 के तहत प्रमाणपत्र देने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का समीक्षा क्षेत्राधिकार

संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को समीक्षा क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के भाग VIII, आदेश XL के तहत समीक्षा क्षेत्राधिकार की भी परिकल्पना की गई है।

संबंधित फैसले के 30 दिनों के भीतर  सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदन में रिकॉर्ड पर एक वकील का प्रमाणीकरण होना चाहिए।

यह ध्यान रखना उचित है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार अदालत के विवेक पर आधारित है, और अदालत अपने पहले के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर सकती है। न्यायालय आमतौर पर इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब करता है जब निर्णय के बाद कोई त्रुटि पाई जाती है और माना जाता है कि ऐसी त्रुटि के कारण न्याय में बाधा उत्पन्न हुई है। इसके अलावा, यदि निर्णय के बाद कोई भौतिक साक्ष्य खोजा जाता है और पक्ष के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ऐसे साक्ष्य पहले नहीं मिल सके, तो न्यायालय अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है। हालाँकि, न्यायालय केवल छोटी-मोटी त्रुटियों के लिए अपने समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

भारत संघ बनाम संदुर मैंगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड के मामले में, समीक्षा आवेदन इस आधार पर न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था कि न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को गलत तरीके से उद्धृत किया था, जिस पर उसने फैसले में भरोसा किया था। हालाँकि, न्यायालय ने माना कि भले ही गलत उद्धृत भाग हटा दिया गया हो, निर्णय वही होगा और इसलिए, लिपिकीय (क्लेरिकल) त्रुटि समीक्षा का आधार नहीं हो सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि विवाद के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है, समीक्षा क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। केवल तभी जब निर्णय में कोई गंभीर त्रुटि या चूक हो, न्यायालय समीक्षा की अनुमति देगा।

अनुच्छेद 137 में यह भी प्रावधान है कि न्यायालय का समीक्षा क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 145 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के अधीन है। इस प्रकार, न्यायालय का समीक्षा क्षेत्राधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLVII के नियम 1 के अधीन है।

यह तीन आधार प्रदान करता है जिन पर समीक्षा की जा सकती है। आधार निम्नलिखित हैं:

  • नए साक्ष्य की खोज: पीड़ित पक्ष नए, महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज पर समीक्षा के लिए अपील कर सकता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि समीक्षा के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को यह दिखाना होगा कि पक्ष द्वारा उचित परिश्रम के बावजूद इस तरह के नए सबूत पहले नहीं खोजे जा सके थे। यदि यह दिखाया जाता है कि पक्ष की लापरवाही के कारण पहले चरण में साक्ष्य को अनदेखा किया गया था, तो आवेदन विफल हो जाएगा।
  • स्पष्ट त्रुटि: जहां “रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि” है, तो न्यायालय द्वारा समीक्षा की अनुमति दी जा सकती है। त्रुटि महत्वपूर्ण होनी चाहिए और अपील करने वाले पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालना चाहिए। त्रुटि किसी भी तर्क की आवश्यकता के बिना स्पष्ट रूप से स्पष्ट होनी चाहिए।

जी.एल. गुप्ता बनाम डी.एन. मेहता (1971) में,  सर्वोच्च न्यायालय ने एक समीक्षा याचिका की अनुमति दी क्योंकि कार्यवाही के समय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 23C(2) को अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था। परिणामस्वरूप न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की कारावास की सजा को रद्द कर दिया।

  • कोई पर्याप्त कारण: जहां न्यायालय को लगता है कि समीक्षा की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण है, तो वह पीड़ित पक्ष के समीक्षा आवेदन की अनुमति दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का अंतर्निहित क्षेत्राधिकार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी अंतर्निहित क्षेत्राधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 71 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

इसके अलावा, न्यायालय के पास अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। न्यायालय किसी प्रतियोगिता मामले को स्वयं, यानी स्वत: संज्ञान से, या अटॉर्नी या सॉलिसिटर जनरल की सिफारिश पर ले सकता है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति अदालत के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर सकता है।

दिल्ली न्यायिक सेवा संगठन बनाम गुजरात राज्य (1991) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उसके पास न केवल अपनी अवमानना ​​बल्कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना ​​को भी दंडित करने की शक्ति है। न्यायालय ने आगे कहा कि देश के भीतर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करने की शक्ति न्यायालय को “भारत की सभी अदालतों पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार” प्रदान करती है।

सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण क्षेत्राधिकार

विशेष अनुमति याचिका

अनुच्छेद 136 के तहत, न्यायालय को भारत की क्षेत्रीय सीमा के भीतर स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति है। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उस शक्ति से मेल खाती है जो प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास अपने शाही विशेषाधिकार का प्रयोग करने में अपील की अनुमति देने के संबंध में थी। संविधान ऐसी कोई विशेष शर्तें निर्दिष्ट नहीं करता है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका पर विचार किया जा सके। इस प्रकार, न्यायालय अपने विवेक से किसी भी पक्ष को अनुच्छेद 136 के तहत अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय असाधारण मामलों में अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है जहां प्रक्रिया की अनियमितता या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता होती है। यह ध्यान रखना उचित है कि विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, और कोई भी व्यक्ति इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, विशेष अनुमति याचिका अंतिम और साथ ही अंतरिम आदेशों या किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के खिलाफ दायर की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) के ऐतिहासिक मामले में,  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 136 न्यायालय को व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, ऐसी शक्ति का उपयोग संयमित (स्पेरिंगली) रूप से और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। अदालत को विशेष अनुमति याचिका तभी मंजूर करनी चाहिए जब यह दिखाया जाए कि पक्ष के साथ गंभीर और पर्याप्त अन्याय हुआ है। न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत अवशिष्ट शक्ति प्राप्त है; अर्थात्, यदि किसी मामले को उसके मूल, अपीलीय या रिट क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है, तो न्यायालय विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से मामले को स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 136 का दायरा बहुत व्यापक है, और न्यायालय किसी भी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश या फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि पक्ष के साथ गंभीर अन्याय हुआ है।

अनुच्छेद 136 किसी पीड़ित व्यक्ति को किसी भी अदालत या ‘न्यायाधिकरण’ के फैसले या डिक्री के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देता है। इंजीनियर मजदूर सभा बनाम हिंद साइकिल (1963) के मामले में, याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 136 के तहत एक मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायालय को यह तय करना था कि क्या मध्यस्थ ने अनुच्छेद 136 के अर्थ के भीतर एक न्यायाधिकरण का गठन किया है।

न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 136 को लागू करने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले, कार्य की शिकायत न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए, न कि केवल एक कार्यकारी या प्रशासनिक कार्य की। दूसरे, ऐसे न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य को करने वाला प्राधिकारी कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण होना चाहिए। अनुच्छेद 136 के तहत विचार किए गए न्यायाधिकरणों को न्यायिक तरीके से कार्य करना चाहिए और विवादों को निष्पक्ष तरीके से तय करना चाहिए। अनुच्छेद 136 के अर्थ में किसी निकाय को न्यायाधिकरण बनाने वाली आवश्यक विशेषता यह है कि निकाय की स्थापना राज्य द्वारा की जानी चाहिए और इसे राज्य की न्यायिक शक्ति के साथ निवेश किया जाना चाहिए।

इस मामले में न्यायाधिकरण का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10A के तहत किया गया था। न्यायाधिकरण का गठन सरकार के एक अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि पक्षों के संदर्भ द्वारा किया गया था। न्यायाधिकरण का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि पक्षों ने स्वेच्छा से मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाने का प्रयास करने का निर्णय लिया था। ऐसे न्यायाधिकरण को औद्योगिक न्यायाधिकरण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें राज्य की न्यायिक शक्ति निहित नहीं है। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थ के फैसले को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

जनहित याचिका (पीआईएल) और सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण क्षेत्राधिकार जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने की न्यायालय की शक्ति को संदर्भित करता है। भारत ने अमेरिकी न्यायशास्त्र से पीआईएल की अवधारणा को अपनाया। जनहित को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर की जा सकती है।

जनहित याचिका का प्राथमिक उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित वर्गों की पहुंच के भीतर न्याय लाना है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका एकल व्यक्ति या बड़े पैमाने पर समाज की ओर से व्यक्तियों के समूह द्वारा दायर की जा सकती है।

जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) का था। इस मामले में, एक वकील ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें अदालत का ध्यान बिहार की जेलों में रखे जाने वाले विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थिति की ओर आकर्षित किया गया। न्यायालय ने जनहित याचिका पर विचार किया और 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया।

आमतौर पर, बंधुआ मजदूरी, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने, उपेक्षित बच्चों और कैदियों के पत्रों से संबंधित पत्रों को जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है। यातना और हिरासत में मौत से संबंधित आरोप एक जनहित याचिका के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न या अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने से संबंधित याचिकाओं को जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है।

पैरोल या समय से पहले रिहाई से संबंधित याचिकाएं आमतौर पर  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने जनहित याचिका क्षेत्राधिकार के माध्यम से स्वीकार नहीं की जाती हैं। वे मामले जिन्हें जनहित याचिका के रूप में दायर नहीं किया जा सकता है:

  • मकान मालिक-किरायेदार विवाद,
  • सेवा मामले और पेंशन तथा ग्रेच्युटी से संबंधित विवाद,
  • उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों के समक्ष मामलों की शीघ्र सुनवाई की मांग वाली याचिकाएँ,
  • चिकित्सा एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित याचिकाएँ,
  • पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण से संबंधित याचिकाएँ।

उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल (2010) में, उत्तराखंड के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राज्य सरकार 62 वर्ष से अधिक उम्र के महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं कर सकती है। इस नियुक्ति को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो महाधिवक्ता की ऊपरी आयु सीमा प्रदान करता हो। न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि इस मुद्दे पर कई तुच्छ जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जबकि न्यायालय ने पिछले कई मौकों पर इस मुद्दे को स्पष्ट किया था।  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रामाणिक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित करना और उन जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करना महत्वपूर्ण है जो अनावश्यक विचारों के लिए दायर की गई थीं। अदालतों को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की साख को सत्यापित करना चाहिए, और एक जनहित याचिका पर तभी विचार किया जाएगा जब अदालत संतुष्ट हो कि इसमें पर्याप्त  जनहित शामिल है। 

पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार

न्याय की मांग करते हुए किसी न्यायाधीश को पत्र लिखने की प्रक्रिया को पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है। पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार जनहित याचिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके तहत, अदालत एक पत्र को रिट याचिका के रूप में मानती है और औपचारिक याचिका दायर करने की सभी प्रक्रियात्मक और तकनीकी आवश्यकताओं को माफ कर देती है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय न्याय तक पहुंचने में सक्षम हैं।

आम जनता से प्राप्त पत्रों को न्यायाधीशों के समक्ष रखा जाता है, जिनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार लोकस स्टैंडी के सख्त मानदंडों में छूट देते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त पत्र याचिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में जनहित याचिका और पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार के बारे में सामान्य जागरूकता भी बढ़ी है।

पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार की जड़ें गिदोन बनाम वेनराइट (1963) के मामले में पाई जा सकती हैं, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कैदी के पोस्टकार्ड को औपचारिक याचिका के रूप में माना था।

बलवंत सिंह चौफाल मामले में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने कहा कि अत्यधिक गरीबी और अज्ञानता के कारण समाज के एक बड़े वर्ग की न्याय तक पहुंच नहीं है। इस प्रकार, जनहित याचिका की अवधारणा को न्यायपालिका द्वारा प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय पत्रों, पोस्टकार्डों और टेलीग्रामों को रिट याचिका के रूप में स्वीकार करता है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली को दुनिया की अन्य न्यायिक प्रणालियों से अलग करता है। इस पद्धति के माध्यम से, समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी खर्चों और बोझिल प्रक्रियाओं से छुटकारा मिल जाता है जो सामान्य अदालती दाखिलों में शामिल हो जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

  • सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और इसकी व्याख्या अंतिम है।
  • संविधान का अनुच्छेद 141 शीर्ष न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों को बाध्यकारी बल प्रदान करता है। कानून के समान प्रश्न से निपटने के दौरान न्यायालय के निर्णयों का पूर्ववर्ती (प्रेसिडेंशियल) मूल्य होता है। इसके अलावा, न्यायालय के निर्णयों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यहां तक कि न्यायालय के एकपक्षीय निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कामकाज के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित कीं। इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है।
  • सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। यह विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा कर सकता है और यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें शून्य घोषित कर सकते हैं।
  • इसके अलावा, अनुच्छेद 137 न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट भी जारी कर सकता है।
  • न्यायालय उन लोगों को दंडित कर सकता है जो उसके आदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं या जो न्यायालय के खिलाफ निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शीर्ष अदालत की शक्ति की परिकल्पना अनुच्छेद 129 के तहत की गई है।

अंतर्राज्यीय नदी विवाद

अनुच्छेद 262 को भारतीय संविधान में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है क्योंकि यह विशेष रूप से संसद को किसी अंतर-राज्यीय नदी या घाटी के पानी के नियंत्रण, वितरण या उपयोग से संबंधित विवादों या शिकायतों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर करने का अधिकार देता है। संसद के पास ऐसे विवादों को हल करने के तरीके को निर्धारित करने की शक्ति है, और संसद, कानून द्वारा, ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है।

संसद ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया है, जो अंतरराज्यीय नदी विवादों से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है। इस अधिनियम के तहत अंतरराज्यीय नदी विवादों का फैसला केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। हालाँकि, न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अभी भी विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार, यह एक अस्पष्ट स्थिति की ओर ले जाता है जहां अनुच्छेद 262 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सशक्त बनाता है। कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2016) में,  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार नदी जल विवाद पर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद, एक पीड़ित पक्ष विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से  सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फैसले को चुनौती देने का हकदार है।

निष्कर्ष

भारत में न्यायालयों के पदानुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। इसे व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और यह देश में कानून का शासन सुनिश्चित करने और विधायिका और कार्यपालिका की ज्यादतियों पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को वह क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था जिसका आनंद संघीय न्यायालय के साथ-साथ प्रिवी काउंसिल को भी प्राप्त था। संसद न्यायालय के व्यापक क्षेत्राधिकार को और भी बढ़ा सकती है। हालाँकि, संसद का कोई भी अधिनियम न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को कम या सीमित नहीं कर सकता है।

पिछले कुछ दशकों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विकसित हुआ है। जनहित याचिका की अवधारणा ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया है और यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और दलित वर्ग भी अपने अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम हैं। मानवाधिकार, पर्यावरण और सामाजिक न्याय से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामले जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए हैं। पत्र-संबंधी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के सच्चे संरक्षक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?

अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अन्य देशों की शीर्ष अदालतों की तुलना में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना व्यापक है?

यह कहा जा सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अन्य देशों की संघीय अदालतों की तुलना में सबसे व्यापक है। यूनाइटेड किंगडम में, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। आयरलैंड के साथ-साथ जापान में, शीर्ष अदालतों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संघीय क्षेत्राधिकार का आनंद नहीं मिलता है। ऑस्ट्रेलियाई  सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं है।

जहां तक अमेरिकी  सर्वोच्च न्यायालय का सवाल है, अदालत के पास राज्य अदालतों से कुछ अपीलों को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। भारत में, सर्वोच्च न्यायालय सभी निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों की अपील सुन सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी  सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार का भी आनंद नहीं मिलता है।

सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) का सिद्धांत किस मामले में दिया गया था?

रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) के ऐतिहासिक मामले में, न्यायालय के समक्ष यह सवाल उठा कि क्या समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति द्वारा दूसरी समीक्षा को प्राथमिकता दी जा सकती है। न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना कि न्याय की किसी भी बड़ी गड़बड़ी को सुधारने के लिए उपचारात्मक याचिका के रूप में दूसरी समीक्षा की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने इस प्रकार माना कि न्याय की हानि का शिकार व्यक्ति न्यायालय के अंतिम आदेश के खिलाफ दूसरी अपील कर सकता है। न्यायालय ने माना था कि “दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों” में, मनुष्यों की ग़लती के कारण, न्याय की घोर ग़लती को सुधारने के लिए पुनर्विचार और अंतिम आदेश की दूसरी समीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

पीआईएल की अवधारणा किस मामले में रखी गई थी?

मुंबई कामगार सभा बनाम मेसर्स अब्दुलभाई फैज़ुल्लाभाई और अन्य (1976) के ऐतिहासिक मामले में पीआईएल की अवधारणा सामने आई थी। इस मामले में, श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के बीच विवाद के संबंध में श्रमिक संघ द्वारा एक अपील दायर की गई थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि चूंकि संघ इस विवाद में एक पक्ष नहीं था, इसलिए इस मामले में उसका कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, न्यायालय ने सार्वजनिक हित के आधार पर संघ के क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया। इस मामले को भारत में जनहित याचिका के विकास की शुरुआत माना जाता है।

अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जारी रिट के बीच क्या अंतर है?

अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है। हालाँकि, अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है और इस प्रकार, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना उचित है कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग केवल किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में ही किया जा सकता है। हालाँकि, अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक है और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए लागू किया जा सकता है।

संदर्भ

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