आईपीसी के तहत सजा

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Indian Penal Code
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यह लेख जीएलएस लॉ कॉलेज, अहमदाबाद से बी.ए. एलएलबी कर रही 5वें वर्ष की छात्रा Lakshmi. V. Pillai ने लिखा है। यह लेख भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 53 के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सजाओं पर गहराई से चर्चा करता है। इसके अलावा, मृत्युदंड की संवैधानिकता और विभिन्न मामले जिनमें मृत्युदंड को बरकरार रखा गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार नहीं रखा गया है, का भी हवाला देता है। इस लेख में सजा नीति, पीड़ितों को मुआवजा और आईपीसी के तहत सुधार के प्रस्ताव जैसे विषय भी शामिल हैं। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

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परिचय

कानून की मंजूरी के तहत, अपराधी को व्यक्ति या संपत्ति में पीड़ित होने के लिए, अपराधी पर प्रतिशोध होता है, जो अपराधी द्वारा दिया जाता है। सजा वह तरीका है जिसके माध्यम से एक अपराधी को व्यक्ति, संपत्ति और सरकार के खिलाफ अपराध करने से रोका जा सकता है। इसलिए, दंड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे निवारक (डेटेररेंट), पुनर्वास (रिहैबिलिटेटिव), पुनर्स्थापनात्मक (रेस्टोरेटिव) और प्रतिशोधात्मक (रेट्रीब्यूटिव)।

सजा नीति

भारतीय दंड संहिता के तहत, सजा नीति को निम्नलिखित कारकों पर मापा जाता है:

  • उल्लंघन की गंभीरता;
  • अपराध की गंभीरता; तथा
  • सार्वजनिक शांति पर इसका सामान्य प्रभाव।

सजा के उपायों और अपराध बोध के माप के बीच एक संबंध है। तदनुसार, एक विशेष अपराध में सजा नीति को मानकीकृत (स्टैण्डर्डआईज़ड) किया गया है।

मार्च 2003 में, भारत में गृह मंत्रालय, मलिमठ समिति (आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर समिति) द्वारा एक निकाय की स्थापना की गई थी। समिति का उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका के लिए सजा संबंधी दिशा-निर्देशों पर सिफारिशें देना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने कहा था कि सजा देने की अनिश्चितता को कम करने के लिए सजा पर दिशानिर्देश पेश करने की आवश्यकता है। समिति ने पाया कि “कई अपराधों के लिए, केवल अधिकतम (मैक्सिमम) सजा निर्धारित है और कुछ अपराधों के लिए न्यूनतम (मिनिमम) निर्धारित की जा सकती है” और इस तरह एकरूपता की कमी है। इसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों को सजा की अवधि तय करने के लिए व्यापक विवेकाधीन (वाइड डिस्क्रिशनरी) शक्तियां  प्राप्त होती हैं, जिससे सजा नीति में अनिश्चितता पैदा होती है। 2008 में, माधव मेनन समिति (आपराधिक न्याय पर मसौदा, राष्ट्रीय नीति पर समिति) ने फिर से वैधानिक सजा दिशानिर्देशों की आवश्यकता की पुष्टि की थी।

ब्रिटिश संसद द्वारा पेश किए गए श्वेत पत्र (वाइट पेपर) के अनुसार, सजा नीति रखने का उद्देश्य “बुराइयों से समाज की रक्षा और सुरक्षा” होना चाहिए। सजा नीति की कमी न केवल न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करेगी बल्कि समाज को भी काफी नुकसान पहुंचाएगी।

विभिन्न प्रकार के दंडों के अधिरोपण के मौलिक सिद्धांत

यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अनुसार, सजा लगाने का सिद्धांत इस पर आधारित हो सकता है:

  1. आपराधिक न्याय मजबूरी की आवश्यकता; तथा
  2. मौलिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, सामाजिक मूल्यों, संविधान या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गारंटीकृत और संरक्षित अधिकारों के खिलाफ मौजूद खतरे की प्रकृति और डिग्री के आधार पर दंड की आनुपातिकता (प्रोपोरशनालिटी)

सोमन बनाम केरल के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई सिद्धांतों का हवाला दिया। सामान्य सिद्धांत आनुपातिकता, निरोध और पुनर्वास हैं। आनुपातिकता के सिद्धांत में बढ़ते और कम करने वाले कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। शमन (मिटिगेट) करने वाली परिस्थितियाँ अपराधी से संबंधित हैं और विकट परिस्थितियाँ अपराध से संबंधित हैं।

सोमन के मामले के पैरा 12 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती करने वाले को सजा देना आपराधिक न्याय देने के केंद्र में है, लेकिन हमारे देश में, यह आपराधिक न्याय के प्रशासन का सबसे कमजोर हिस्सा है। आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उसके सामने मुकदमे का सामना करने वाले अभियुक्त को उचित सजा देने में निचली अदालत की सहायता करने के लिए कोई विधायी या न्यायिक रूप से निर्धारित दिशानिर्देश नहीं हैं। इसके अलावा, अदालत ने स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम प्रेम सागर के मामले में किए गए अवलोकन (ऑब्जरवेशन) को स्वीकार किया और राय दी, जिसमें अदालत ने कहा कि “हमारी न्यायिक प्रणाली में, हम सजा के संबंध में कानूनी सिद्धांतों को विकसित करने में सक्षम नहीं हैं। उच्च न्यायालयों ने उस उद्देश्य के संबंध में टिप्पणी करने के अलावा, जिसके लिए किसी अपराधी को सजा दी जाती है, कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है।” इसलिए, माधव मेनन समिति और मलीमठ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सजा नीति बनाने की आवश्यकता है।

धारा 53 का दायरा

भारतीय दंड संहिता, 1803 (“संहिता”) के तहत, धारा 53, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के दंडों से संबंधित है, जो आपराधिक न्यायालयों द्वारा दिए जा सकते हैं यदि व्यक्ति को संहिता के तहत उत्तरदायी ठहराया जाता है।

संहिता की धारा 53 के तहत पांच प्रकार की सजाओं को मान्यता दी गई है:

  1. मृत्युदंड;
  2. आजीवन कारावास;
  3. कैद करना:
  4. कठोर कारावास; या
  5. साधारण कारावास।
  6. संपत्ति की जब्ती;
  7. जुर्माना।

उपरोक्त दंडों को ध्यान में रखते हुए, अदालतों को उन प्रक्रियाओं और प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जो अन्य विशेषण और मूल कानूनों के तहत निर्धारित हैं।

संहिता की योजना के अनुसार अधिकतम सजा निर्धारित की गई है, और न्यूनतम को न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है। न्यायाधीश के पास सजा पर एक राय बनाने के सभी साधन हैं, जो किसी विशेष मामले में न्याय के अंत को पूरा करेंगे। यदि अपराध गंभीर प्रकृति का है तो संहिता ने सजा की अधिकतम और न्यूनतम अवधि निर्धारित की थी।

उचित सजा देना निचली अदालत का विवेक है

सिब्बू मुन्नीलाल बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सजा की योजना को निम्नानुसार देखा था:

  1. अपराधों का वर्गीकरण उस अधिकतम सजा के संदर्भ में किया जाता है, जिसके लिए अपराधी को सजा प्राप्त होनी चाहिए।
  2. मृत्युदंड के मामले में, एक धारा के तहत सजा के रूप में आजीवन कारावास और कारावास का प्रावधान है। आजीवन कारावास को एक विकल्प के रूप में माना जाएगा। और मृत्युदंड तभी दिया जाएगा जब मामला ‘दुर्लभ से दुर्लभतम मामले’ के दायरे में आता है। सजा के रूप में मृत्युदंड देते समय न्यायाधीश मामले के तथ्यों और प्रकृति को उचित महत्व देगा।
  3. कारावास को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है- सरल और कठोर।
  4. आजीवन कारावास का अर्थ है बीस वर्ष का कठोर कारावास।
  5. आजीवन कारावास और कारावास के बीच का अंतर पूर्व कठोर हो सकता है और कारावास उसकी अंतिम सांस तक है, हालांकि, बाद की अवधि 24 घंटे से 14 वर्ष तक भिन्न हो सकती है।
  6. अंत में, जुर्माने के साथ दंडनीय अपराधों का अर्थ उन अपराधों से है जिनके लिए अधिकतम जुर्माना ही दंड हो सकता है।

2017 के एक हालिया मामले में, स्टेट ऑफ़ हिमाचल प्रदेश बनाम निर्मला देवी में, उच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया कि निचली अदालत के पास संहिता के तहत प्रदान की गई योजना के अनुसार दंड देने का विवेक है।

जब अपीलीय अदालतें दी गई सजा में हस्तक्षेप (इंटरफेरेंस) कर सकती हैं

सीआरपीसी की धारा 386 के अनुसार, अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ इस प्रकार हैं:

1) अपीलीय अदालत, अपील के पक्षकारों को सुनने के बाद ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मिलने पर, अपील में हस्तक्षेप या उसको खारिज कर सकती है;

2) यदि मामला किसी आदेश या दोषमुक्ति की अपील का है:

  1. i) तब अपीलीय अदालत ऐसे आदेश को उलट सकती है और मामले की आगे की जांच का निर्देश दे सकती है या;
  2. ii) आरोपित के पुन: विचारण के लिए निर्देश दे सकती है।

3) यदि दोषसिद्धि से अपील की जाती है, तो अपीलीय न्यायालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:

  1. i) निष्कर्ष और सजा को उलट देना और आरोपी को बरी करना या मुक्त करना या सक्षम अदालत द्वारा पुनर्विचार के लिए आदेश देना, या परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध (कमिटेड) होना;
  2. ii) अनुरक्षण (मैनटेनिंग) में परिवर्तन, सजा की खोज, या;

iii) खोज को बदलने के साथ या बिना सजा की प्रकृति या सीमा या प्रकृति और सीमा को बदलें। हालांकि अदालत द्वारा सजा को बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।

4) यदि सजा में वृद्धि के लिए अपील की जाती है, तो अपीलीय अदालत के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:

  1. i) खोज और सजा को उलट दें और आरोपी को बरी या डिस्चार्ज कर दें या फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दें, या परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं;
  2. ii) अनुरक्षण में परिवर्तन, सजा की खोज, या;

iii) सजा को बढ़ाने या कम करने की शक्ति के साथ निष्कर्षों को बदलने के साथ या बिना सजा की प्रकृति या सीमा या प्रकृति और सीमा को बदलें।

5) यदि अपील किसी अन्य आदेश से है, तो ऐसे आदेश को बदलने या उलटने की शक्ति;

6) अपीलीय न्यायालय कोई भी संशोधन कर सकता है या आकस्मिक कार्य कर सकता है या कोई परिणामी आदेश दिया जा सकता है, जो न्यायालय के लिए उचित प्रतीत हो सकता है।

इस धारा में एक प्रावधान भी शामिल है जिसमें यह इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलीय न्यायालय को शर्तें बताता है:

शर्तें इस प्रकार हैं:

  1. अपीलीय न्यायालय सजा में तब तक वृद्धि नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि का अवसर न दिया जाए;
  2. इसके अलावा, अपीलीय न्यायालय अपील (ट्रायल कोर्ट या निचली अदालत) के तहत अदालत द्वारा दी गई सजा को तब तक नहीं देगा, जब तक कि अपीलीय न्यायालय का यह विचार न हो कि सजा अपर्याप्त है।

स्टेट ऑफ़ हिमाचल प्रदेश बनाम निर्मला देवी के हालिया मामले में, उच्च न्यायलय ने माना कि अपीलीय अदालत सीआरपीसी की धारा 386 के तहत अपनी शक्तियों से अधिक आगे नहीं जायगी, जो भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदान की गई वैधानिक योजना से परे हो। उदाहरण के लिए, कारावास और जुर्माने की सजा को केवल जुर्माने की सजा से बदलने के लिए, अपीलीय न्यायालय आदेश को उसी तरह नहीं बदल सकता है, जहाँ परिणाम अन्यायपूर्ण और अनुचित होंगे।

सजा के लिए सिद्धांत

सजा का सिद्धांत अदालत के फैसलों और कानून के माध्यम से विकसित हुआ है और ये सिद्धांत सजा के फैसले का निर्माण करते हैं। आमतौर पर न्यायालय द्वारा जिन सिद्धांतों का पालन किया जाता है, वे इस प्रकार हैं:

  • अत्यधिकता/ पारसीमोनी- दी जाने वाली सजा तब तक गंभीर नहीं होगी जब तक कि आवश्यकता न हो।
  • आनुपातिकता- सजा अपराध की समग्र गंभीरता के अनुकूल होगी।
  • समानता- समान परिस्थितियों में अपराधियों द्वारा किए गए समान प्रकार के अपराधों के लिए दंड समान होना चाहिए।
  • समग्रता- जब एक अपराधी को एक से अधिक सज़ाओं से दंडित किया जाता है, तो समग्र सजा न्यायसंगत और उपयुक्त होनी चाहिए, जो कि अपमानजनक व्यवहार के आनुपाती हो।
  • उद्देश्य- सजा, सजा के उद्देश्य को प्राप्त करेगी। सजा का उद्देश्य निवारक, पुनर्वास, जनता की सुरक्षा आदि हो सकता है।
  • सादगी और पूर्वानुमेयता (प्रेडिक्टेबिलिटी)- सजा न्यायाधीश के पूर्वाग्रह या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं होगी। सजा की एक स्पष्ट और निश्चित योजना होनी चाहिए।
  • सच्चाई – सजा जेल में कैदी द्वारा की जाने वाली वास्तविक अवधि को दर्शाएगी, इसलिए अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं होगी।

विकट परिस्थितियाँ (अग्गरवेटिंग सरकमस्टान्सेस)

जिन विकट परिस्थितियों पर न्यायाधीश विचार करते हैं, वे इस प्रकार हैं:

  1. अपराध के आसपास ही;
  2. अपराधी की पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां;
  3. अपराधी के आचरण से संबंधित परिस्थितियाँ;
  4. अपराधी की भविष्य की खतरनाकता;

अन्य कारक जिन्हें गंभीर परिस्थितियों में माना जाता है, वे इस प्रकार हैं:

  • व्यावसायिकता और पूर्वचिन्तन;
  • अपराध की व्यापकता;
  • समूह में किए गए अपराध;
  • विश्वास घात करना।

संगीत और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ हरियाणा के मामले में, अदालत ने कहा कि बचन सिंह के मामले में जो दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था, वह बाद में अदालतों द्वारा पूरी तरह से नहीं अपनाया गया था। अभियुक्त को सजा सुनाते समय शमन करने वाले कारकों और बढ़ते कारकों दोनों पर विचार करने और संतुलित करने की आवश्यकता है।

दंड के प्रकार

मौत की सजा

मौत की सजा एक सजा है, जो सरकार द्वारा मंजूर की जाती है और अदालत द्वारा आदेश दिया जाता है, जहां एक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए मौत की सजा दी जाती है। इसे ‘कैपिटल पनिशमेंट’ भी कहा जाता है। इस तरह के अभ्यास को अंजाम देने के कार्य को निष्पादन (एक्सेक्यूशन) कहा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई 2018 की रिपोर्ट में 56 देशों ने मृत्युदंड बरकरार रखा है और 106 देशों ने सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। भारत में फांसी की विधि द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। अन्य तरीके जिनके माध्यम से विश्व परिदृश्यों में मौत की सजा दी जाती है, वह पत्थरबाजी, काटने का कार्य, बंदूक से, घातक इंजेक्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन इत्यादि है।

मौत की सजा का विषय हमेशा से विवाद का विषय रहा है। संविधान को सर्वोच्च मानते हुए मृत्युदंड और मौलिक अधिकारों की वैधता लगातार बहस के लिए सामने आती रही है। हालांकि, भारतीय आपराधिक अदालतों में मौत की सजा शायद ही कभी दी जाती है। बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के मामले में, उच्च न्यायलय ने कहा कि मौत की सजा “दुर्लभ से दुर्लभ” मामलों में दी जाएगी। हालाँकि, “दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम” का गठन सर्वोच्च न्यायालय या विधायिका द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश के मामले में,  उच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया कि मृत्युदंड को लागू करने की दिशा में अपराध को कम करने और बढ़ने वाले कारकों पर संतुलित किया जाएगा। हालाँकि, बचन सिंह के मामले में, पहली बार, सीआरपीसी में संशोधनों के कारण इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाया गया था। सीआरपीसी में संशोधन के अनुसार, हत्या के अपराध में अपराधी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। संशोधन पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि विशेष मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाएगा। हालांकि, संगीत और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ हरियाणा के मामले में, अदालत ने कहा कि बचन सिंह के मामले में निर्धारित दृष्टिकोण पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है। अदालतें अभी भी अपराध को प्राथमिकता देती हैं न कि अपराधी की परिस्थितियों को। शमन करने वाले और उत्तेजित करने वाले कारकों के संतुलन ने सजा का आदेश देने में थोड़ा पीछे की सीट ले ली है।

आईपीसी के तहत मौत की सजा के प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • धारा 115– मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण (यदि अपराध नहीं किया गया है);
  • धारा 118– मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए डिजाइन को छुपाना।
  • धारा 121– जब संवैधानिक और कानूनी रूप से स्थापित सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह (अर्थात युद्ध छेड़ना, युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना) किया जाता है;
  • धारा 132– राष्ट्रों के सशस्त्र बलों में लोगों के विद्रोही समूह के गठन को विद्रोह, समर्थन और प्रोत्साहित करना;
  • धारा 194 – मनगढ़ंत तंग करने वाला सबूत पेश करके किसी निर्दोष को मौत की सजा दिलाने के इरादे से;
  • धारा 302– दूसरे की हत्या कारित करना;
  • धारा 305– पागल या अवयस्क व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना;
  • धारा 303– जब एक आजीवन दोषी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है;
  • धारा 396– हत्या सहित डकैती करना;
  • धारा 364A– अपहरण;
  • धारा 376A (आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के अनुसार)- बलात्कार

कुछ अन्य अधिनियम जिनके तहत मृत्युदंड को सजा के रूप में शामिल किया गया है:

  1. सती निवारण अधिनियम की धारा 4, भाग II- सती प्रथा को बढ़ावा देना या सहायता करना।
  2. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 31 A– बार-बार होने वाले अपराधों के मामलों में नशीली दवाओं की तस्करी।

हालाँकि, सजा के रूप में मृत्युदंड कुछ निश्चित व्यक्तियों जैसे बौद्धिक रूप से विकलांग, गर्भवती महिलाओं और नाबालिगों के लिए अपवाद है।

प्रक्रिया, जब मृत्युदंड लगाया जाता है

भारत में मौत की सजा दो तरीकों से दी जाती है:

  1. मृत्यु तक गर्दन से लटका रहना (यह ज्यादातर न्यायालयों द्वारा आदेश दिया जाता है);
  2. गोली मार कर हत्या करना।

भारत के विभिन्न राज्यों में जेल मैनुअल हैं, जो मौत की सजा के निष्पादन के लिए एक विधि प्रदान करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1950 की धारा 354 (5) के अनुसार मृत्यु तक गले से लटकाना फांसी की विधि है। अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद, आरोपी को आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। सभी उपायों को समाप्त करने और आदेश की पुष्टि के बाद, सीआरपीसी की धारा 354 (5) के तहत प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन किया जाता है। निष्पादन की प्रक्रिया वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के तहत अलग से प्रदान की जाती है। हालांकि, उपर्युक्त रक्षा अधिनियमों के तहत प्रक्रिया केवल रक्षा अधिकारियों पर लागू होती है।

भारत के विभिन्न राज्यों की जेल मैनुअल निष्पादन विवरण के बारे में विस्तृत निर्देश देती है। वह कुछ इस प्रकार हैं:

  1. मौत की सजा के लिए दोषी कैदी को उचित आहार दिया जाएगा, और दिन में दो बार जांच की जाएगी। अधिकारी संतुष्ट होंगे कि कैदी के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिससे वह आत्महत्या का प्रयास कर सके।
  2. रस्सी का विवरण और रस्सी का परीक्षण।
  3. फांसी को अंजाम देते समय गिरने का नियमन।
  4. फांसी का समय।

मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता

मृत्युदंड का मुद्दा कोई ताजा मामला नहीं है। इस पर लंबे समय से चर्चा, अध्ययन और बहस होती रही है। हालाँकि, आज तक प्रावधान को समाप्त करने या बनाए रखने के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मृत्युदंड ब्रिटिश काल से सजा का तरीका रहा है। विभिन्न देशों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। हालाँकि, अरब देशों में प्रतिशोधात्मक दंड के सिद्धांत यानी “एक आँख के बदले एक आँख” का अभ्यास किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिधारण देशों की सूची में, भारत उनमें से एक है, जिसने कुछ ‘विशेष कारण’ या ‘दुर्लभ से दुर्लभ मामले’ की स्थिति उत्पन्न होने तक मृत्युदंड को बरकरार रखा है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है, जिसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। कुछ अपवाद हैं, जिन्हें कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर राज्य, इन अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ में, उच्च न्यायलय ने “उचित प्रक्रिया” के सिद्धांत को निर्धारित किया, जिसके माध्यम से एक राज्य नागरिकों को उनके अधिकारों का आनंद लेने से रोक सकता है। मृत्युदंड के मामले में नियत प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

  • ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ मामलों में दी जाएगी मौत की सजा;
  • आरोपी को ‘सुनवाई का अधिकार’ दिया जाएगा;
  • अनुच्छेद 136 के अनुसार, मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी;
  • सीआरपीसी की धारा 379 के तहत, अभियुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है;
  • धारा 433 और 434 सीआरपीसी के तहत, अभियुक्त सजा के रूपान्तरण, क्षमा आदि के लिए प्रार्थना कर सकता है।

विभिन्न मामलों में, मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी के मामले में, तर्क यह था कि मृत्युदंड अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और “जीवन का अधिकार” अर्थात अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसमें उच्च न्यायलय की पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति (यूनेनिमस्ली) से इसे खारिज कर दिया था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि सीआरपीसी के अनुसार, प्रक्रिया अपराध के निष्कर्षों तक ही सीमित है और मौत की सजा देने तक सीमित नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायलय ने माना कि मौत की सजा अदालत द्वारा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार एक विकल्प है और मौत की सजा या आजीवन कारावास के बीच चुनाव, मुकदमे के दौरान लाए गए मामले की परिस्थितियों, प्रकृति और तथ्यों पर आधारित होते है।

राजेंद्र प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी के मामले में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने सहानुभूतिपूर्वक जोर देकर कहा था कि मृत्युदंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति अय्यर ने दो शर्तों को सामने लाया, जिसके तहत मृत्युदंड दिया जा सकता है:

  • मृत्युदंड देते समय न्यायालय विशेष कारण दर्ज करेगा।
  • केवल असाधारण मामलों में ही मौत की सजा दी जाएगी।

हालांकि, बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के मामले में, एक वर्ष के भीतर पांच-न्यायाधीशों की पीठ (4:1- भगवती जे. असहमति) ने राजेंद्र प्रसाद के मामले के फैसले को खारिज कर दिया था। निर्णय ने व्यक्त किया कि मृत्युदंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं है और कहा कि “दुर्लभ से दुर्लभ मामले” यानी उन मामलों में जिनमें समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा इतनी स्तब्ध है कि यह न्यायपालिका से अपेक्षा होगी कि अभियुक्त को मृत्युदंड देने के लिए मृत्युदंड का आदेश दिया जा सकता है। हालांकि, न्यायमूर्ति भगवती ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा कि मौत की सजा न केवल अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, बल्कि कई अन्य कारणों से अवांछनीय भी है।

इसके अलावा, मच्छी सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के मामले में, उच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों की व्यापक रूपरेखा निर्धारित की, जिनके तहत मौत की सजा दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि पांच श्रेणियों के मामलों में अत्यधिक सजा दी जा सकती है। वे बिंदु इस प्रकार हैं:

  1. हत्या के कमीशन का तरीका;
  2. प्रेरणा;
  3. अपराध की भयावहता;
  4. अपराध की असामाजिक घृणित प्रकृति;
  5. हत्या के शिकार व्यक्ति का व्यक्तित्व।

इसी तरह, शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब और त्रिवेणीबेन बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात के मामले में, शीर्ष अदालत ने सकारात्मक रूप से कहा कि मृत्युदंड भारत के संविधान के तहत समृद्ध अधिकारों को अमान्य नहीं करता है।

मिठू बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के मामले में, उच्च न्यायलय ने माना कि अनिवार्य मौत की सजा अवैध और असंवैधानिक है। हालांकि, नशीली दवाओं और आपराधिक अपराधों के लिए परिणामी कानून पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, जिसमें मृत्युदंड अनिवार्य माना जाता है। लेकिन साथ ही, भारतीय अदालतों ने वास्तव में इन अपराधों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड लागू किया है।

हालांकि, हाल ही में चन्नू लाल वर्मा बनाम स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ के मामले में मौत की सजा की संवैधानिक वैधता का सवाल तीन जजों की बेंच के सामने आया था। बेंच का गठन जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने किया था। बेंच ने बच्चन सिंह मामले के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ का एक अलग दृष्टिकोण था, उन्होंने कहा कि “अपराध के लिए एक निवारक के रूप में मौत की सजा के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है”।

मृत्युदंड लागू करने के लिए विकसित होने वाले मानदंड

मौत की सजा को लागू करने के लिए बुनियादी विकसित मानदंड हैं:

  1. सजा इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि मनुष्य की गरिमा को ठेस पहुंचे;
  2. राज्य मनमाने ढंग से कड़ी सजा नहीं देगा;
  3. एक समकालीन समाज में ऐसी कठोर सजा अस्वीकार्य नहीं होगी;
  4. इतनी कड़ी सजा अनावश्यक नहीं होनी चाहिए।

हालाँकि, अन्य दो प्रश्न हैं, जिन पर न्यायालय द्वारा मृत्युदंड को सजा के रूप में लागू करते समय विचार किया जा सकता है:

  1. अपराध में कुछ असामान्य है, जो मृत्युदंड को लागू करने की मांग करता है और आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बताता है।
  2. कम करने वाले कारकों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी, जो अपराधी के पक्ष में हैं, मौत की सजा को लागू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

सजा प्रक्रिया: धारा 235 (2) का अनिवार्य प्रावधान, दंड प्रक्रिया संहिता 1973

विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट में इसने नए प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की, जिसने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय की मुख्य विशेषता को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुरानी संहिता के तहत, अभियुक्त को शमन कारक की व्याख्या करने का कोई वैधानिक अवसर नहीं दिया गया था, जो सजा की प्रकृति को तय करने के लिए प्रासंगिक है। हालाँकि, आयोग की सिफारिश के बाद सीआरपीसी की धारा 235 (2) और धारा 248 (2) को बनाया गया था। नए प्रावधानों ने दोषी की सजा को कम करने वाले कारकों को निर्धारित करने और उसके अनुसार मामले का फैसला करने के लिए, अदालत को आवश्यक जानकारी देने का अवसर प्रदान किया था। इसलिए सजा का चुनाव धारा 235(2) के तहत अदालत द्वारा विधिवत पालन की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया जाएगा। मौत की सजा के मामलों में “सुनवाई के अधिकार” के महत्व को अधिक महत्व दिया गया है।

1976 में, सांता सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के मामले में, उच्च न्यायलय ने धारा 235 (2) की प्रकृति और दायरे की व्याख्या की थी। पीठ ने टिप्पणी की कि “यह प्रावधान इस तथ्य की स्वीकृति है कि अपराध न्याय प्रशासन में अपराध के निर्णय के रूप में सजा एक महत्वपूर्ण चरण है। और किसी भी मामले में, इसे एक सहायक स्थिति में नहीं भेजा जाना चाहिए। यह सजा को वैयक्तिकृत (पर्सनलाइज्ड) करने का प्रयास करता है ताकि सुधारवादी घटक उतना ही सक्रिय रहे जितना कि निवारक तत्व है। इस कारण से, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रकृति के तथ्य, जो अपराध के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक हो सकते हैं, सजा के वास्तविक निर्धारण के समय अदालत के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने ‘सुनवाई’ शब्द के अर्थ के बारे में भी राय दी। सुनवाई केवल मौखिक प्रस्तुतीकरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह उससे कहीं अधिक व्यापक है। यह दोनों पक्षों को उन तथ्यों और सामग्रियों को रखने का अधिकार देता है जो सजा के प्रश्नों के लिए आवश्यक हो सकते हैं। न्यायलय ने इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालतों के लिए इस प्रावधान का पालन करना अनिवार्य है। धारा 235(2) का पालन न करना न केवल अनियमितता के रूप में माना जाएगा, बल्कि यह सजा को विकृत करेगा।

अलाउद्दीन मियां बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार के मामले में, न्यायमूर्ति अहमदी ने धारा 235 (2) के उद्देश्य पर जोर दिया:

  1. यह अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देता है, जो नैसर्गिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) के नियम को संतुष्ट करता है;
  2. सजा निर्धारित करने के लिए यह अदालत की सहायता करता है।

मौत की सजा पर केसस (जब मौत की सजा की पुष्टि हो जाती है)

1. स्टेट ऑफ़ तमिलनाडु बनाम नलिनी

स्टेट ऑफ़ तमिलनाडु बनाम नलिनी के मामले में, मामला तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील के रूप में दायर किया गया था। यह मामला राजीव गांधी हत्याकांड के नाम से मशहूर है। अपराधियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933, विदेशी अधिनियम, 1946, पासपोर्ट अधिनियम, 1967, शस्त्र अधिनियम, 1959, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, भारतीय दंड संहिता, 1908 (आईपीसी), टाडा नियम, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत आरोप लगाए गए थे। इस मामले में, 26 आरोपी थे, जिनमें से चार आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा दी गई थी। आरोपी लिट्टे (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) समूह से थे और श्रीलंका में सेना भेजने के भारत सरकार के फैसले का बदला लेने की मांग कर रहे थे। हालाँकि, हालिया अपडेट के अनुसार नलिनी श्रीहरन, वी श्रीहरन और मुरगन ने दया हत्या के लिए याचिका दायर की है, लेकिन उनकी दया याचिका का आज तक कोई जवाब नहीं आया है।

2. जय कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश

जय कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश के मामले में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति देकर अपील की गई थी। इस मामले में आरोपित ने अपनी भाभी और 7 साल की भतीजी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार किया और पाया कि हत्या का कार्य गुस्से में नहीं किया गया था और आरोपी ने खुद सीआरपीसी की धारा 313 के तहत हत्या को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

3. सुरेश चंद्र बाहरी बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार

सुरेश चंद्र बाहरी बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार का मामला पटना उच्च न्यायालय से अपील के रूप में दायर किया गया था। सत्र न्यायालय ने सुरेश बहरी, गुरबचन सिंह और राजपाल शर्मा नाम के तीन अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 और धारा 120 B के तहत मौत की सजा का दोषी ठहराया था। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा की पुष्टि करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी थी। इस मामले में संपत्ति में किसी विवाद को लेकर आरोपी ने उर्शिया बाहरी और उसके दो बच्चों की हत्या कर दी थी। उच्च न्यायालय ने सुरेश बाहरी की मौत की सजा की पुष्टि की, जबकि गुरबचन सिंह और राजपाल शर्मा की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया।

4. धनंजय चटर्जी उर्फ ​​धना बनाम स्टेट ऑफ़ पश्चिम बंगाल

21वीं सदी में, धनंजय चटर्जी उर्फ ​​धना बनाम स्टेट ऑफ़ पश्चिम बंगाल के मामले को एक ऐतिहासिक मामला कहा जा सकता है, क्योंकि आरोपी पहला व्यक्ति था जिसे आतंकवाद से संबंधित अपराध के लिए कानूनी रूप से निष्पादित नहीं किया गया था। आरोपी मृतक के घर में चौकीदार का काम करता था। उसने 18 साल की बच्ची के साथ उसके ही घर में दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत उसे मौत की सजा का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। सर्वोच्च न्यायलय में अपील करते हुए, अदालत ने कहा कि मामले को “दुर्लभ से दुर्लभतम” मामले के तहत माना जाएगा, जिससे सजा का कोई बदलाव नहीं होगा।

5. सुशील मुर्मू बनाम स्टेट ऑफ़ झारखंड

सुशील मुर्मू बनाम स्टेट ऑफ़ झारखंड के मामले में, आरोपी को 9 साल के बच्चे की, देवी काली के सामने बलि देने के लिए मौत की सजा दी गई थी। आरोपी ने अपनी समृद्धि के लिए बलिदान दिया था। निचली अदालत ने आरोपी को आईपीसी, 1860 की धारा 302 और 201 के तहत जिम्मेदार ठहराया और झारखंड उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि की थी। सर्वोच्च न्यायलय में अपील की गई थी, हालांकि, शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और पुष्टि की कि यह एक अनुकरणीय मामला है, जिसे दुर्लभतम से दुर्लभ मामले के रूप में माना जा सकता है, इसलिए इसमें कोई अपवाद नहीं है। 

6. होलीराम बरदोकती बनाम स्टेट ऑफ़ असम

होलीराम बरदोकती बनाम स्टेट ऑफ़ असम के मामले में 17 आरोपी थे। अपीलकर्ता उन आरोपियों में से एक है जिसे सत्र न्यायाधीश द्वारा आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी। असम के उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। आरोपी को दो हत्याओं यानी नारायण बोरदोलोई, पदम बोरदोलोई और नयनमोनी (6 वर्षीय बच्चे) के लिए आयोजित किया जा रहा था। सर्वोच्च न्यायलय ने पाया कि अपीलकर्ता में शरीर को जलाने और शरीर को टुकड़ों में काटने के दौरान दया या करुणा की कोई चिंगारी नहीं थी, इस पूरे हादसे ने समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया था। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि अदालत मौत की सजा से बचने के लिए कोई कम करने वाले कारक खोजने में सक्षम नहीं है।

मौत की सजा पर मामले (जब मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है)

1. ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ़ हरियाणा

ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ़ हरियाणा के मामले में, ओम प्रकाश नाम का आरोपी सात हत्याओं का दोषी था, इसलिए सत्र अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया, जिसे पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। दो अन्य आरोपी थे लेकिन उन्हें आजीवन कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के दौरान, अदालत ने कहा कि मामले की सजा को कम करने वाले कारकों और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए, इसे दुर्लभतम मामलों में नहीं गिना जा सकता है। अदालत ने मामले की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए पाया कि हत्या परिवार के सदस्यों (मृतकों) के लगातार उत्पीड़न के कारण की गई थी।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जो महिलाओं या धन की वासना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, न ही यह पैसे के लिए है, इस अधिनियम में अपहरण या तस्करी जैसा कोई असामाजिक तत्व शामिल नहीं है, खतरनाक दवाओं में काम करना, न ही राजनीतिक या सत्ता की महत्वाकांक्षाओं के लिए किया गया कोई कार्य शामिल नहीं है । और साथ ही, आरोपी 23 साल की उम्र में बीएसएफ में काम कर रहा था, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था।

2. राजेंद्र राय बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार

राजेंद्र राय बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार के मामले में, अभियुक्तों को कृष्णनंदन (मृतक 1) और सर बहादुर (मृतक 1 का पुत्र) की हत्या का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि आरोपी और मृतक के बीच उनके घर की स्थित भूमि पर विवाद था। ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा का आदेश दिया और उच्च न्यायालय ने आदेश की पुष्टि की थी। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि मामले को दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों के तहत नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार मृत्युदंड को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया गया था।

3. किशोरी बनाम स्टेट ऑफ़ दिल्ली

किशोरी बनाम स्टेट ऑफ़ दिल्ली के मामले में, आरोपी तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद सिख समुदाय के खिलाफ हुई भीड़ के हमले के संबंध में था, जो दिल्ली सहित कई जगहों पर भड़की थी। अपीलकर्ता को भीड़ का हिस्सा माना जाता था। सत्र अदालत का विचार था कि आरोपी मौत की सजा का हकदार है, क्योंकि उसे कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया है और उसने असंख्य सिखों को क्रूर तरीके से मार डाला था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश की पुष्टि भी की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग राय थी। अदालत ने कहा कि घटनाओं की श्रृंखला के दौरान किए गए कार्यों को एक माना जाएगा। इसके अलावा, आरोपी का कार्य व्यक्तिगत कार्रवाई नहीं था, समूह गतिविधि का सिर्फ एक हिस्सा था, जिसे व्यवस्थित या संगठित गतिविधि के रूप में नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, शीर्ष अदालत ने महसूस किया कि आरोपी का कार्य अस्थायी उन्माद कार्य का परिणाम है, इसलिए अदालत ने मृत्युदंड को कम करके आजीवन कारावास कर दिया।

4. राज्य बनाम पलटन मल्लाह और अन्य

सीबीआई के माध्यम से एमपी के राज्य, आदि बनाम पलटन मल्लाह के मामले में, मृतक शंकर गुहा योगी, जो एक लोकप्रिय और शक्तिशाली ट्रेड यूनियन नेता थे, की हत्या कर दी गई थी। चूंकि वह मजदूरों के कल्याण के लिए काम कर रहा था, भिलाई और दुर्ग की औद्योगिक इकाई चाहती थी कि वह अपने रास्ते से हट जाए। मृतक “छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा” (‘सीएमएम’) नामक मजदूर संगठन का नेता था। भिलाई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में मदद मांगी। उन मजदूरों की मदद के लिए एसजी योगी अपने नौकर भहल राम के साथ भल्ला शिफ्ट हो गए। व्यापक आन्दोलन हुआ, इस कारण सीएमएम के नेताओं पर उद्योगपतियों (इंडस्ट्रियलिस्ट्स) ने हमला कर दिया। मृतक ने आशंका जताई थी कि उसकी जान को गंभीर खतरा है। 27.09.1991 की मध्यरात्रि को बाहुल राम ने पड़ोस के उस कमरे से शोर सुना, जहां मृतक सो रहा था। नौकर ने नियोगी को गोली लगने के कारण, दर्द में बिस्तर पर पड़ा पाया। हालांकि, आरोपी पलटन मल्लाह और अन्य को सबूतों के अभाव में सत्र और उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने मामले की समीक्षा की और निचली अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को उलट दिया था। चूंकि निचली अदालत के अपील करने के लिए बरी करने के फैसले से काफी समय बीत चुका था, अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

5. संभल सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश

संभल सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी के मामले में, जिसमें चारों आरोपियों (सम्भल सिंह, जग मोहन सिंह, कृष्ण मोहन सिंह और हरि मोहन सिंह) ने मुंशी मॉल के तीन बच्चों (मृतक- संभल सिंह का भाई, की हत्या कर दी थी ) पारिवारिक भूमि विवाद के कारण। सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया और उच्च न्यायालय ने सजा की पुष्टि भी की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने चारों आरोपियों की उम्र पर विचार नहीं किया था। संभल सिंह वृद्ध थे और अन्य तीन युवा थे, इसलिए अदालत ने मृत्युदंड की सजा को कम करके आजीवन कारावास कर दिया था।

6. स्वामी श्रद्धानन्द @ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ़ कर्नाटक

स्वामी श्राद्धानंद उर्फ ​​मुरली मनोहर मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ़ कर्नाटक के मामले में आरोपी मृतक शकीरा का दूसरा पति था। मृतक एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार से आया था। आरोपी ने एक सुनियोजित योजना के बाद मृतक की हत्या कर दी और उसके नाम पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए, उसी के अनुसार उसे अंजाम दिया था। सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड का आदेश दिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायलय ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। सजा सुनाए जाने और सजा माफ करने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को सामान्य आजीवन कारावास से स्पष्ट रूप से अलग किया और माना कि छूट उन मामलों पर लागू नहीं होती है जहां मृत्युदंड के विकल्प के रूप में आजीवन कारावास दिया जाता है, इसका मतलब है कि आरोपी तब तक कारावास में रहेगा जब तक कि वह उसकी आखिरी सांस कारावास में न ले।

राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मौत की सजा का रूपान्तरण कार्यक्षेत्र

राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मौत की सजा को कम करने की शक्तियाँ, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत प्रदान की गई हैं:

  1. अनुच्छेद 72– राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है।
  2. अनुच्छेद 161– राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 72 के बीच अंतर हैं:

  1. अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 72 से छोटा है।
  2. अनुच्छेद 72 में कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को शामिल किया गया है, हालांकि, राज्यपाल ऐसी शक्तियों के हकदार नहीं हैं।
  3. अनुच्छेद 72 में सभी मौत की सजा शामिल है, हालांकि, अनुच्छेद 161 के दायरे में मौत की सजा शामिल नहीं है।

आजीवन कारावास

आजीवन कारावास एक प्रकार की सजा है जिसे आईपीसी की धारा 53 के तहत मान्यता प्राप्त है। पहले इसे जीवन के लिए परिवहन के रूप में भी जाना जाता था। यह सजा गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है, जिसमें दोषी अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहता है।

धारा 57 का दायरा

आईपीसी की धारा 57 का उपयोग तब किया जाता है जब सजा की शर्तों के अंशों की गणना करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह धारा कैदी को उसके आजीवन कारावास को कम करके 20 साल की सजा देने का कोई निहित या स्पष्ट अधिकार नहीं देती है।

संहिता की धारा 116, धारा 119, धारा 120 और धारा 511 जैसी कुछ धाराओं के तहत कैदी राहत की मांग कर सकते हैं।

क्या उम्रकैद की सजा 14 साल की होती है?

दुर्योधन राउत बनाम स्टेट ऑफ़ उड़ीसा (2014) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि संहिता की धारा 55 और सीआरपीसी की धारा 433 और धारा 433 A को पढ़ना, आजीवन कारावास 14 साल के कारावास तक ही सीमित नहीं है, केवल उपयुक्त सरकार कैदी के आजीवन कारावास को कम कर सकती है।

सरकार आजीवन कारावास की सजा को 14 साल के बराबर या उससे कम अवधि के कारावास में बदल सकती है, या अगर कैदी 14 साल की कैद से अधिक हो, तो उसे रिहा किया जा सकता है।

1961 में गोपाल विनायक गोडसे बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र और अन्य में, सवाल ‘क्या कानून में कोई ऐसी धारा है जिसमें उपयुक्त सरकार द्वारा औपचारिक छूट के बिना आजीवन कारावास को एक निश्चित अवधि के लिए स्वचालित रूप से एक माना जा सकता है?’ यह सर्वोच्च न्यायालय में कानून के प्रश्न के रूप में आया था। इस सवाल का जवाब देते हुए अदालत ने न्यायिक समिति द्वारा किए गए अवलोकन की ओर इशारा किया जिसमें कहा गया था कि, जीवन के लिए परिवहन को 20 साल के लिए परिवहन माना जाएगा, हालांकि, यह उद्देश्य यह नहीं कहता है कि इसे सभी के लिए समान माना जाएगा। इसके अलावा, जिन प्रावधानों के तहत जीवन के लिए परिवहन को आजीवन कारावास में संशोधित किया गया है, उन्हें भी धारा 57 आईपीसी के तहत नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, आजीवन कारावास या आजीवन परिवहन की सजा को प्रथम दृष्टया कैदी के पूरे जीवन के लिए उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक कारावास या परिवहन के रूप में माना जाना चाहिए।

धारा 55, भारतीय दंड संहिता 1860, और धारा 433, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत ‘संशोधन’ के बीच अंतर

धारा 55, आईपीसी और धारा 433, सीआरपीसी के बीच एक पतली रेखा का अंतर है। आईपीसी की धारा 55 में केवल 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आजीवन कारावास का रूपान्तरण शामिल है। जबकि सीआरपीसी की धारा 433, उपयुक्त सरकार को रूपान्तरण की निम्नलिखित शक्तियाँ शामिल हैं:

  1. मौत की सजा- किसी भी अन्य सजा को दिया जा सकता है, जो आईपीसी के तहत मान्यता प्राप्त करता है।
  2. आजीवन कारावास- अधिकतम 14 वर्ष की कैद या जुर्माना।
  3. कठोर कारावास की सजा- किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास (जिस अवधि के भीतर उसे दोषी ठहराया जाता है) या जुर्माना।
  4. साधारण कारावास की सजा- जुर्माना।

हालांकि, दोनों प्रावधान उपयुक्त सरकार को अपराधी की सहमति के बिना अपराधी की सजा को कम करने की शक्ति देते हैं। अनुभाग को समझने के लिए, उपयुक्त सरकार या तो राज्य या केंद्र सरकार हो सकती है। यदि आदेश उस मामले के तहत पारित किया जाता है, जो विशेष रूप से संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो केंद्र सरकार को एक उपयुक्त सरकार माना जाएगा। अन्यथा, अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार को सजा को कम करने का अधिकार होगा।

हरिशंकर, गयाप्रसाद जायसवाल बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 55 सीआरपीसी की धारा 433 (B) से स्वतंत्र है।

कैद होना

कारावास का सामान्य अर्थ कैद करना या किसी को कारागार में डालना है। आईपीसी की धारा 53 के तहत कारावास दो प्रकार का हो सकता है। एक सरल और दूसरा कठोर। आईपीसी की धारा 60 के अनुसार सक्षम न्यायालय के पास सजा का विवरण तय करने का विवेकाधिकार है। यह विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे:

  1. पूरी तरह या आंशिक रूप से कठोर; या
  2. पूर्ण या आंशिक रूप से सरल; या
  3. कोई भी शब्द कठोर होना चाहिए और बाकी सरल।

कैदियों के लिए न्यूनतम मजदूरी

जेल में बंद कैदियों को जेल के अंदर काम करने के लिए मजदूरी मिलती है। उनके द्वारा किया गया कार्य या तो स्वैच्छिक हो सकता है या यह उनकी सजा का हिस्सा हो सकता है। कैदियों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। उनका वर्गीकरण a) कुशल, b) अर्ध-कुशल और c) अकुशल पर आधारित है।

केरल उच्च न्यायालय पहला उच्च न्यायालय था जिसने कैदियों को न्यूनतम मजदूरी देने की पहल की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुल्ला समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद भारतीय जेल विधेयक 1996 का प्रस्ताव रखा। विधेयक के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि मजदूरी उचित, पर्याप्त और समान मजदूरी दर पर होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी दर पर विचार करते समय यह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कृषि, उद्योग, आदि मजदूरी दर के लिए प्रचलित होगा। ऐसे न्यूनतम वेतन के लिए कार्य की इकाइयां भी निर्धारित की जाएंगी। भोजन और कपड़ों की औसत प्रति व्यक्ति लागत मजदूरी से कम की जाएगी और शेष मजदूरी का भुगतान बंदियों को किया जाएगा।

मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। कैदी की मजदूरी का विचार पीड़ित या पीड़ित के रिश्तेदार को कैदी की मजदूरी से किए गए फंड से मुआवजा देना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2015 के अनुसार, पुडुचेरी में सबसे अधिक वेतन का भुगतान किया गया, इसके बाद दिल्ली के तिहाड़ और राजस्थान में मजदूरी का भुगतान किया गया है। शीर्ष तीन उच्च वेतन वाले राज्यों के अनुसार कुशल के लिए मजदूरी 180 रुपये से 150 रुपये, अर्धकुशल (सेमि स्किल्ड) के लिए 160 रुपये से 112 रुपये और अकुशल के लिए 150 रुपये से 103 रुपये है।

संपत्ति की जब्ती

जब्ती का अर्थ आम तौर पर बिना किसी मुआवजे के संपत्ति का नुकसान होता है, जो संविदात्मक दायित्व के संदर्भ में व्यक्ति द्वारा की गई चूक या अवैध आचरण के लिए दंड का भुगतान करने का परिणाम है।

दो प्रावधानों में संपत्ति की जब्ती समाप्त कर दी गई है:

  • धारा 126 के तहत भारत सरकार के साथ शांति से सत्ता के क्षेत्रों पर लूटपाट करने के लिए।
  • आईपीसी की धारा 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट के दौरान ली गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए धारा 127 के तहत।

जुर्माना

अदालत कारावास के विकल्प के रूप में जुर्माना लगा सकती है या इसे कारावास के अतिरिक्त जोड़ सकती है। कुछ मामलों में कारावास के साथ जुर्माना भी जोड़ा जाता है। धारा 63 से 69 आईपीसी के तहत विभिन्न जुर्माने का प्रावधान करती है। हालाँकि, संहिता की धारा 64 के अनुसार, जब जुर्माने के भुगतान में कोई चूक होती है, तो अदालत कारावास का आदेश दे सकती है।

जुर्माने की राशि ज्यादा नहीं होनी चाहिए

आईपीसी की धारा 63 के अनुसार, जब राशि को संहिता के प्रावधानों के तहत व्यक्त नहीं किया जाता है, तो अपराधी जिस जुर्माने के लिए उत्तरदायी है, वह असीमित है, हालांकि, जुर्माना अत्यधिक नहीं होगा।

पलानीअप्पा गौंडर बनाम स्टेट ऑफ़ तमिलनाडु के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत द्वारा दी गई सजा अपराध की प्रकृति के अनुपात में होगी जिसमें जुर्माने की सजा भी शामिल है। और सजा अनावश्यक रूप से अत्यधिक नहीं होगी।

जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सजा

आईपीसी की धारा 64 के तहत निम्नलिखित अपराध शामिल हैं:

  1. जुर्माना के साथ कारावास;
  2. कारावास या जुर्माना;
  3. केवल जुर्माना और जहां अपराधी को सजा दी जाती है:

(i) कारावास; या

(ii) जुर्माना या दोनों।

ऐसे मामलों में, सक्षम न्यायालय अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए सजा का निर्देश देगा। आईपीसी की धारा 66 के तहत, अदालत को कारावास के लिए कोई भी विवरण प्रदान करने का विवेकाधिकार है।

एचएम कोषागार (1957) के मामले में अदालत ने कहा कि मामले में अगर दोषी की मौत हुई है तो उसकी संपत्ति से भी जुर्माना वसूल किया जाएगा।

धारा 65 का दायरा

आईपीसी की धारा 65 के अनुसार, जब अपराधी को कारावास की सजा सुनाई जाती है और जुर्माना न देने पर जुर्माना लगाया जाता है, तो अदालत कारावास को सीमित कर देगी। कारावास की सीमा कारावास की अवधि के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी, जो कि विशेष अपराध की अधिकतम अवधि है।

धारा 67 का दायरा

आईपीसी की धारा 67 के तहत जिन अपराधों के लिए यह धारा लागू होगी वह अपराध है, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है।

  1. इस प्रकार दिया गया कारावास केवल साधारण होगा;
  2. हालाँकि, यह अवधि निम्नलिखित पैमाने से अधिक नहीं होगी:
  • यदि जुर्माना 50 रुपये से अधिक नहीं है।- अवधि दो महीने से अधिक नहीं होगी;
  • यदि जुर्माना 100 रुपये से अधिक नहीं है।- कार्यकाल चार महीने से अधिक नहीं होगा;
  • यदि जुर्माना 100 रुपये से अधिक है। किसी भी राशि के लिए- अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

जुर्माने की वसूली

सीआरपीसी की धारा 421 के तहत, न्यायालय सजा सुनाने के बाद दो तरह से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकता है:

  1. अदालत अपराधी की किसी भी चल संपत्ति को कुर्क और बेचकर राशि वसूल करने का वारंट जारी कर सकती है; या
  2. अपराधी के रहने के स्थान पर जिले के कलेक्टर को वारंट जारी कर उसे अचल संपत्ति या चल संपत्ति या दोनों से पैसे लेने के लिए अधिकृत कर सकता है।
  3. बशर्ते कि इस तरह की कार्रवाई का आदेश अदालत द्वारा नहीं दिया जाएगा यदि अपराधी को जुर्माना के भुगतान के लिए की गई चूक के कारण कारावास हुआ है। इसके अलावा, यदि न्यायालय ऐसा कोई आदेश देता है जैसे अपराधी के कारावास के बाद, तो अदालत उसके लिए विशेष कारण बताएगी।

इसके अलावा, राजू तिवारी बनाम स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ के मामले में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि उचित ‘विशेष कारण’ दिए बिना अदालत सीआरपीसी की धारा 421 के तहत जुरमाना लगाने और भुगतान न करने के लिए आदेश नहीं दे सकती है, जब अपराधी पहले से ही कारावास में था।

संदिग्ध अपराधों के लिए दोषसिद्धि

आईपीसी की धारा 72 के अनुसार, जब अपराधी द्वारा किए गए अपराध के बारे में संदेह हो और अपराधी द्वारा किए गए अपराधों के लिए साक्ष्य प्राप्त करने में समस्या हो, तो ऐसी परिस्थितियों में अदालत सबसे कम सजा दे सकती है यदि वही सभी के लिए सजा का प्रावधान है तो।

एकान्त कारावास

आईपीसी की धारा 73 में एकान्त कारावास शामिल है। संहिता अदालत द्वारा आदेशित किए जाने वाले दंड के तरीके का विवरण देती है। एकान्त कारावास देते समय न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि यह कुल तीन महीने से अधिक न हो। इसका पैमाना इस प्रकार है:

  • यदि कार्यकाल छह महीने से अधिक नहीं है- एकान्त कारावास जो एक महीने से अधिक नहीं हो;
  • यदि अवधि छह महीने से अधिक है लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं है- एकान्त कारावास जो दो महीने से अधिक नहीं हो;
  • यदि अवधि एक वर्ष से अधिक है- एकान्त कारावास जो तीन महीने से अधिक नहीं हो।

आईपीसी की धारा 74 एकान्त कारावास को निष्पादित करते समय उसकी सीमा देती है। यह अवधि चौदह दिनों से अधिक नहीं होगी।

और आगे, यदि दिया गया एकान्त कारावास तीन महीने से अधिक है, तो कारावास एक महीने में 7 दिनों से अधिक नहीं होगा।

एकान्त कारावास प्रदान करने वाली धाराओं का दायरा

सुनील बत्रा आदि बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य के मामले में, अदालत ने देखा कि एकान्त कारावास का आदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि यह अपराधी द्वारा किए गए अपराध के अनुसार आवश्यक न समझा जाए। जब अपराध अत्यधिक हिंसा होगा या अपराध का कमीशन अपराधी द्वारा क्रूरता से किया जाएगा। हालांकि, अदालत ने महसूस किया कि एकान्त कारावास अमानवीय और भयावह।

श्रीमती त्रिवेणीबेन और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात और अन्य के मामले में, अदालत का एक समान दृष्टिकोण था और यह माना गया कि जेल अधिनियम की धारा 30 (2) के तहत, जेल अधिकारियों को एकान्त कारावास का अधिकार नहीं है। मौत की सजा के तहत कैदी को सीमित करें।

बढ़ी हुई सजा

धारा 75 का दायरा

संहिता की धारा 75 के तहत जब किसी व्यक्ति को दूसरी बार अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जो अध्याय XII (सिक्का और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध) या अध्याय XVII (संपत्ति के खिलाफ अपराध) के तहत दंडनीय है, अगर तीन साल से अधिक कारावास की सजा सुनाई जाती है, वे अत्यधिक बढ़ी हुई सजा के लिए उत्तरदायी हैं।

हालाँकि, तब भी जब यह सीआरपीसी की धारा 348 के तहत लगता है की मजिस्ट्रेट सक्षम है, लेकिन दंड संहिता की धारा 30 में संशोधन के साथ देखे जाने पर मजिस्ट्रेट इस प्रावधान के तहत सजा देने के लिए सक्षम नहीं है। जिसमें सत्र न्यायाधीश के पास ऐसे मामलों में निर्णय देने की शक्ति होती है। भले ही धारा 75 कुछ वर्गों के मामलों को बढ़ाए जाने के लिए उत्तरदायी बनाती है, लेकिन सजा सुनाते समय ऐसा करना अदालत के लिए अनिवार्य नहीं है। आम तौर पर इस प्रावधान का उपयोग निवारक प्रभाव देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपराध करने के प्रयास के लिए पिछली सजाएं इस धारा के दायरे में नहीं आती हैं।

अपराध के पीड़ितों को मुआवजा

आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और अपराधियों को सजा देना है। ऐसे मामलों में आरोपी पकड़ा जाता है और उसे सजा दी जाती है। हालांकि, एक अहम हिस्सा बचा हुआ है, यानी ‘पीड़ित’। पहले कोई पीड़ित के नुकसान पर विचार नहीं करता था। इस प्रकार मुआवजा पीड़ित को न्याय प्रदान करने का तरीका है।

अपराध के पीड़ितों को जुर्माना से मुआवजा

आईपीसी ने विभिन्न प्रावधान प्रदान किए है, जिसके तहत दंड के रूप में जुर्माना दिया जाता है। हालांकि, कभी-कभी जुर्माना पीड़ित के वास्तविक नुकसान का एहसास करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और आईपीसी के तहत निर्धारित राशि न्यूनतम है, जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

पीड़ित मुआवजा योजना से अपराध के पीड़ितों को मुआवजा

2009 में, केंद्र सरकार ने राज्य को पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक योजना तैयार करने का आदेश दिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों के आश्रितों की सहायता करना था जिन्हें अपराध के कारण नुकसान या चोट का सामना करना पड़ा था। इस योजना के तहत पुनर्वास भी किया जा सकता है।

अपराध के पीड़ितों को बंदियों के वेतन से मुआवजा

इसके तहत बंदियों के वेतन से एक निश्चित प्रतिशत राशि काट ली जाती है और बचाए गए पैसे को पीड़ितों के कल्याण के लिए एक कोष में बदल दिया जाता है। हालाँकि, हाल ही में दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कैदियों के वेतन में कटौती को प्रकृति में मनमाना माना गया था और ऐसे प्रावधानों को निरस्त करने के लिए कहा गया था। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि 2006 के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 15 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, जिसमें से केवल 14 करोड़ रुपये अप्रयुक्त पड़े हैं। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि अगर कानून के तहत अनुमति दी जाती है तो जेलों के वेतन में कटौती गलत नहीं है।

सुधार के प्रस्ताव

सजा में सुधार के प्रस्ताव इस प्रकार हो सकते हैं:

आपराधिक अपराधों का पुनर्वर्गीकरण (रीक्लासिफिकेशन): अपराधों के प्रकारों में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए अपराधों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने या उन्हें अलग-अलग कोड में विभाजित करने से संहिता अधिक समझने योग्य और स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा विभिन्न कोडों के तहत ट्रेल की प्रक्रिया और प्रकृति को भी समझाया जा सकता है।

दंड को एक ही समय में निवारक होने की आवश्यकता है, यह गंभीर नहीं होगा। इसलिए, भारतीय न्यायपालिका के लिए सजा की नीति बनाने का समय आ गया है, इसलिए न्यायाधीश की अस्पष्टता और पूर्वाग्रह (प्रेज्यूडिस) के लिए कोई जगह नहीं है जो सजा देते समय बाधा उत्पन्न करती है। और इस कदम से सजा बढ़ाने या कम करने की अपील भी कम होगी जो न्यायपालिका के लिए एक बड़ी राहत होगी।

संहिता के तहत एक उचित पीड़ित मुआवजा कोष बनाया जा सकता है, जिसमें संगठित अपराध से जब्त की गई संपत्ति को भी शामिल किया जा सकता है।

संदर्भ

 

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