भारत में बलात्कार के लिए सज़ा

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यह लेख  Diksha Paliwal द्वारा लिखा गया है। लेख में बलात्कार की सजा के लिए भारतीय आपराधिक कानून में बताए गए कानूनी ढांचे और न्यायशास्त्र पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह बलात्कार से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों और बलात्कार के लिए सजा देते समय ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारकों का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। इसके अलावा, यह हाल के विधायी संशोधनों और उन कमियों से संबंधित है जो बलात्कार के पीड़ितों को न्याय देने में बाधा बन रही हैं। अंत में, यह आपराधिक न्यायशास्त्र में बलात्कार से संबंधित कानूनों की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) को बढ़ाने के लिए कुछ सुझावात्मक उपायों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं, कि “जब एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है तो वह केवल शारीरिक चोट नहीं होती है, बल्कि ‘कुछ शर्म की गहरी भावना’ होती है।” हालाँकि इस आधुनिक दुनिया में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न बढ़ा है, लेकिन उनकी गरिमा और सम्मान की रक्षा की चिंता कम होती दिख रही है। बलात्कार सिर्फ एक अपराध नहीं है जो शारीरिक चोट पहुँचाता है, बल्कि महिलाओं को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है, एक ऐसा घाव छोड़ जाता है जो कभी नहीं भर सकता और एक खालीपन है जिसे कोई भी कभी नहीं भर पाएगा।

जैसा कि डोनाल्ड ए एंड्रेस और जेम्स बोंटा की ‘द फिलॉसफी ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट’ नामक पुस्तक में लिखा गया है, “बलात्कार, जैसा कि आम तौर पर परिभाषित किया गया है, किसी पुरुष का किसी महिला या अन्य पुरुष के प्रति एक अप्रिय, अवांछित और गैर-सहमति वाला यौन कार्य या व्यवहार है।” किसी के शरीर की स्वायत्तता (ऑटानमी) का घोर उल्लंघन बलात्कार जैसा जघन्य अपराध है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती अपराध दर भारत में महिलाओं की सुरक्षा की खराब स्थिति को प्रमाणित करती है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में अपराध के लगभग 4.38 लाख मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में मामलों में 15.3% की भयावह और चिंताजनक वृद्धि को दर्शाता है।

यहां यह ध्यान रखना उचित है कि लेखक किसी भी तरह से यह संकेत नहीं देता है कि महिलाएं ही बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की एकमात्र शिकार हैं। पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों के खिलाफ भी बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं और कई महिलाओं को पुरुषों की यौन स्वायत्तता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बलात्कार के लगभग 14% पीड़ित पुरुष हैं। हालाँकि, हमारे देश में प्रचलित कानून अभी भी लिंग-तटस्थ (जेन्डर-न्यूट्रल) नहीं हैं। निस्संदेह, पीड़ितों को लिंग की परवाह किए बिना समान सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

बलात्कार के पुरुष पीड़ितों से संबंधित कानूनों और ऐसे अपराधों के प्रति अदालतों के दृष्टिकोण के बारे में अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

बलात्कार का अपराध

भारत में, बलात्कार के अपराध को पहली बार भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आईपीसी के रूप में संदर्भित) द्वारा अपराध घोषित किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हमारे देश का पहला कानून आयोग बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः आईपीसी लागू हुआ।

इतने जघन्य और बर्बर प्रकृति के अपराध को अपराध घोषित करने में कई वर्षों का संघर्ष लगा। बलात्कार से संबंधित कानूनों को महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया गया है; हालाँकि, शुरुआती दिनों में, न्याय पाना और अभियुक्त को दोषी साबित करना पीड़ित पर निर्भर था। हमेशा यह धारणा रही है कि महिलाएं आरोपों और ऐसे अपराध के घटित होने के बारे में झूठ बोल रही थीं। सत्रहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध न्यायविद् सर मैथ्यू हेल का एक उद्धरण बलात्कार पर ब्रिटिश भारत की अदालतों की पूर्वाग्रहपूर्ण और भेदभावपूर्ण सोच को दर्शाता है; इसमें कहा गया है कि “एक आरोप आसानी से लगाया जा सकता है और इसे साबित करना कठिन होता है, और अभियुक्त पक्ष द्वारा इसका बचाव करना कठिन होता है, हालांकि यह इतना निर्दोष नहीं होता”। हालाँकि, समय के साथ, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में कई विकास हुए हैं, और बलात्कार से संबंधित कानूनों में भी काफी विकास हुआ है। बलात्कार विरोधी कानून सख्त हो गए हैं, खासकर पिछले कुछ वर्षों में हुई कुछ भयावह और परेशान करने वाली घटनाओं के बाद।

बलात्कार अत्यधिक शारीरिक और मानसिक यातना का कार्य है, एक निंदनीय अपराध है जो पीड़ित को विनाशकारी रूप से प्रभावित करता है। यह केवल शारीरिक हिंसा का कार्य नहीं है; लेकिन यह पीड़ित के मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। एक कठोर आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली का होना जो ऐसे अपराधों से सख्ती से निपट सके और अपराधियों को सख्त सजा दे, बहुत महत्वपूर्ण है।

आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध को परिभाषित किया गया है। इसमें इस प्रकार बताया गया है:

कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बलात्कार का अपराध किया है;

  • खंड (a) – यदि वह किसी भी हद तक अपना लिंग किसी महिला की योनि (वजाइना), मुंह, गुदा या मूत्रमार्ग (यूरेथ्र) में डालता है, या यदि वह किसी भी तरह से किसी महिला को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करता है; या
  • खंड (b) – यदि वह किसी भी वस्तु या अपने शरीर का कोई हिस्सा (लिंग नहीं) योनि, गुदा या मूत्रमार्ग में किसी भी हद तक डालता है, या किसी महिला को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या
  • खंड (c) – यदि कोई पुरुष किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में योनि, गुदा या मूत्रमार्ग में प्रवेश करने के लिए किसी भी तरह से छेड़छाड़ करता है, या किसी महिला को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या
  • खंड (d) – किसी महिला की योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या जबरदस्ती करता है, या किसी महिला को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है,

इस धारा के तहत इन कार्य को बलात्कार का अपराध मानने के लिए, किसी पुरुष द्वारा किए गए उपरोक्त कार्य नीचे दिए गए किसी भी विवरण के अंतर्गत आने चाहिए:

  • पहला- महिला की इच्छा के विरुद्ध

दिलीप सिंह बनाम बिहार राज्य (2005) के मामले में, पीड़िता ने कहा कि पहली बार जब अभियुक्त ने उसके साथ यौन संबंध बनाया, तो उसके विरोध के बावजूद ऐसा किया गया; हालाँकि, बाद में, वह एक सहमति देने वाली पक्ष बन गई। लड़की ने अपनी सहमति के पीछे का कारण बताया कि उसने यह सहमति अभियुक्त के शादी के झूठे वादों के कारण दी थी। यह माना गया कि लड़की जो बयान दे रही है या उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार आदमी के खिलाफ आरोप कायम नहीं रह सकते हैं। (यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मामला 2013 के आपराधिक संशोधन अधिनियम से पहले तय किया गया था)।

  • दूसरा- महिला की सहमति के अभाव में

सोहन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1998) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि हिरासत में बलात्कार के मामले में, यदि पीड़िता ने कहा है कि उसने इस कार्य के लिए अपनी सहमति नहीं दी है, तो अदालत को यह मानना होगा इस पर विचार करें और यह मान लें कि पीड़िता द्वारा सहमति नहीं  दी गई थी।

  • तीसरा- महिला को या उससे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को खतरे में डालकर या उसे या उसमें रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को मौत का डर दिखाकर उसकी सहमति प्राप्त करना।

हरिशंकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1997) 11 एससीसी 191 के मामले में, अभियुक्त अपीलकर्ता की सजा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, जिसमें अदालत ने कहा था कि जिन परिस्थितियों में पीड़िता फंस गई थी उसमे उसके लिए डर का अलार्म बजाना संभव नहीं था, और इसलिए अभियुक्त का यह बचाव कि पीड़िता चिल्लाई नहीं, टिकाऊ नहीं है। लिए गए बयानों से यह बहुत स्पष्ट था कि पीड़िता को साइकिल बार पर बैठाया गया था और कोई भी हरकत या शोर मचाने पर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा गया था। इसके अलावा, ऐसी अन्य परिस्थितियाँ भी थीं जिनमें पीड़िता के लिए कोई भी अलार्म बजाना मुश्किल था।

  • चौथा – महिला के वैध रूप से विवाहित पति का रूप धारण करके, या यदि पुरुष महिला को यह विश्वास दिलाकर कि वह उसका पति है, उसकी सहमति लेता है।

दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य (2013) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें इस बात पर ध्यान से गौर करें कि क्या अभियुक्त वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था या क्या पीड़िता से शादी करने के वादे के पीछे अभियुक्त के कोई गलत इरादे थे।

  • पांचवां- उसकी सहमति तब लेना जब वह ऐसी सहमति देने में सक्षम नहीं है, यानी या तो वह नशे में है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या वह ऐसे कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने की स्थिति में नहीं है। 

अज़ीज़ उस्मान शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (1999), के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने धारा 375 के उपरोक्त खंड पर उचित विचार करते हुए एक व्यक्ति को बलात्कार का दोषी ठहराया। वर्तमान मामले में, पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ थी।

  • छठा- यदि सहमति देने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है (यह तथ्य महत्वहीन है कि महिला ने अपनी सहमति दी है या नहीं)।

अमीरुल गाज़ी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2022) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया, जिसमें कहा गया कि 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की द्वारा दी गई सहमति महत्वहीन है और निश्चित रूप से संभोग के कार्य के लिए वैध सहमति नहीं मानी जाएगी।

  • सातवीं- ऐसी स्थिति में जहां वह अपनी सहमति देने में असमर्थ हो।

यह खंड आगे दो स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ताकि प्रावधान की व्याख्या करते समय रास्ते में आने वाली किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके।

स्पष्टीकरण 1 में प्रावधान है कि ‘योनि’ शब्द में लेबिया मेजोरा भी शामिल होगा।

स्पष्टीकरण 2 इस धारा के संदर्भ में सहमति शब्द की स्पष्ट समझ प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महिला द्वारा किसी भी यौन कार्य में शामिल होने के लिए एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है, जिसे शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक संचार के किसी अन्य रूप के माध्यम से प्रस्तुत या संप्रेषित किया जा सकता है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण आगे एक प्रावधान प्रदान करता है, अर्थात, यदि ऐसी स्थिति में जहां पीड़िता द्वारा प्रतिरोध का कोई कार्य नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि जबरदस्ती संभोग का कार्य बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है।

इसके अलावा, यह धारा दो अपवादों का प्रावधान करती है, अर्थात्, चिकित्सा परीक्षण और किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना क्रमशः बलात्कार के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा।

धारा 375 में खंडों की विस्तृत व्याख्या को पढ़ने और समझने के लिए, इस लेख को देखें

भूपिंदर शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि “बलात्कार का अपराध अपने सरलतम अर्थ में “एक महिला का उसकी सहमति के बिना, बलपूर्वक, भय या धोखाधड़ी से बलात्कार करना है या “किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसके शारीरिक संबंध बनाना” है। “बलात्कार” या “रैप्टस” तब होता है जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबरदस्ती और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है; या, जैसा कि अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, “बलात्कार किसी भी महिला का, उसकी इच्छा के विरुद्ध, विशेष वर्ष से अधिक आयु का शारीरिक संबंध है; या किसी महिला बच्चे की, उस उम्र से कम उम्र की, उसकी इच्छा से या उसके विरुद्ध” बलात्कार के अभियोग में आवश्यक शब्द हैं रेपुइट और कार्नालिटर कॉग्नोविट; लेकिन कार्नलिटर कॉग्नोविट, और न ही रैपुइट शब्द के बिना कोई अन्य शिकायत, बलात्कार को व्यक्त करने के लिए कानूनी अर्थ में पर्याप्त नहीं है। बलात्कार के अपराध में, “शारीरिक ज्ञान” का अर्थ है पीढ़ी के पुरुष अंग द्वारा कथित तौर पर ज्ञात अंग की थोड़ी सी भी पहुंच। यह एक महिला के निजी व्यक्तित्व का हिंसा के साथ उल्लंघन है – हर तरह से एक आक्रोश। अपराध की प्रकृति से ही यह सर्वोच्च कोटि का घृणित कार्य है।”

भारत में बलात्कार के लिए सज़ा

बलात्कार सबसे जघन्य अपराध है जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है और यह कानून का सबसे गंभीर उल्लंघन है जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है। यह एक ऐसा अपराध है जो पीड़ित के अस्तित्व को पूरी तरह से बाधित कर देता है, जैसा कि विभिन्न मामलों में अदालतों ने भी कहा है। बलात्कार न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण और घिनौनी सच्चाई है। यह कार्य अपने आप में इस भयावह वास्तविकता को दर्शाता है कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें पुरुषों से कमतर माना जाता है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को जिस आघात का सामना करना पड़ता है, वह उसे पूरी तरह से तोड़ देता है – एक ऐसी स्थिति या परिस्थिति जो असहनीय और अपमानजनक दोनों होती है।

जैसा कि जेनिसन बनाम बेकर, (1972) 2 क्यूबी 52 के मामले में कहा गया है और आगे गृह मंत्रालय की आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार समिति द्वारा उद्धृत किया गया है, “कानून को तब चुपचाप नहीं बैठना चाहिए; जब जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं वे स्वतंत्र हो जाते हैं और जो लोग इसकी सुरक्षा चाहते हैं वे आशा खो देते हैं।” कुछ परिस्थितियों में कानून की अवहेलना करने वालों को सजा देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विधायिका ने विभिन्न कानून और प्रावधान बनाए हैं जो पीड़ित को ऐसे अमानवीय कार्यों से बचाते हैं और उन दंडों का भी प्रावधान करते हैं जो किसी व्यक्ति पर बलात्कार का अपराध करने पर लगाए जाएंगे। आइए उन प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करें जो भारत में बलात्कार की सजा का प्रावधान करते हैं।

आईपीसी की धारा 376 

बलात्कार के अपराध के लिए दी जाने वाली सज़ा से संबंधित पहला प्रावधान आईपीसी की धारा 376 है। धारा 376(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो बलात्कार का अपराध करता है, उसे कारावास की अवधि से दंडित किया जा सकता है, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी; हालाँकि, यह आजीवन कारावास की सज़ा तक हो सकती है। साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बलात्कार के अपराध के लिए इस धारा के तहत कारावास का प्रकार कठोर कारावास है। इसके अलावा, यह प्रावधान है कि यह धारा 376 की उपधारा 2 के तहत प्रदान किए गए मामलों पर लागू नहीं होगा।

धारा 376(2) में, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो नीचे दी गई श्रेणी के अंतर्गत आता है और नीचे दी गई श्रेणी की परिस्थिती में बलात्कार का अपराध करता है को सजा दी  जाएगी जो 10 साल से कम नहीं होगी और जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है:-

  • यदि कोई पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन परिसर में या हिरासत में मौजूद किसी महिला से बलात्कार का अपराध करता है;
  • यदि कोई लोक सेवक अपनी ड्यूटी के दौरान किसी ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है जो ऐसे लोक सेवक की हिरासत में है या उसके किसी अधीनस्थ की हिरासत में है;
  • यदि सशस्त्र बलों में कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में बलात्कार करता है जहां वह तैनात है;
  • यदि कोई व्यक्ति जो किसी जेल, रिमांड होम, किसी महिला संस्था के प्रबंधन में है, अपने पद का लाभ उठाकर किसी महिला (जो ऐसे किसी उपरोक्त स्थान की कैदी है) पर बलात्कार का अपराध करता है;
  • यदि किसी अस्पताल में काम करने वाला व्यक्ति जिस अस्पताल में काम कर रहा है, उसी अस्पताल में बलात्कार करता है;
  • यदि कोई व्यक्ति, जो किसी महिला का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक है, या उसके प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में है, उसके साथ बलात्कार का कार्य करता है।
  • यदि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक (कम्यूनल) हिंसा के दौरान किसी महिला के साथ बलात्कार का अपराध करता है;
  • यदि कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करता है (उसकी गर्भावस्था के बारे में जानकारी होने के बावजूद);
  • यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है जो अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं है;
  • यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है जिस पर उसका नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति है;
  • यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है जो मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है;
  • यदि कोई व्यक्ति बलात्कार का अपराध करते समय किसी महिला को गंभीर रूप से घायल करता है या गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है, अपंग करता है, विकृत करता है या उसके जीवन को खतरे में डालता है;
  • यदि कोई व्यक्ति एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करता है।

इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि दोषी व्यक्ति को कठोर कारावास से दंडित किया जाता है, और इसके अलावा, ‘आजीवन कारावास’ शब्द में दोषी व्यक्ति के शेष जीवन की सजा भी शामिल होगी।

यह धारा उपरोक्त उपधारा में प्रयुक्त कुछ शब्दों के लिए धारा 376 की उपधारा 2 के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करती है, जिसमें यह ‘सशस्त्र बल’, ‘अस्पताल’, ‘पुलिस अधिकारी’ और ‘महिलाओं या बच्चों की संस्थान’ जैसे शब्दों को परिभाषित करती है। 

धारा 376(3) (आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ी गई) उस अभियुक्त को सजा प्रदान करती है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार का जघन्य अपराध किया है। इसमें कहा गया है कि अभियुक्त व्यक्ति को कम से कम 20 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास (अभियुक्त के जीवन की शेष अवधि) तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, व्यक्ति उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास खर्चों को पूरा करने के लिए उचित होगी।

धारा 376 की विस्तृत समझ के लिए, धारा 376 के तहत सज़ा पर यह लेख देखें

आईपीसी की धारा 376A 

उपरोक्त धारा (वर्ष 2013 में हुआ संशोधन, 2013 का अधिनियम 13– 03.02.2013 से प्रभावी) बलात्कार का अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए धारा 376(1) और (2) के तहत निर्धारित सजा का प्रावधान करती है, जिसमें व्यक्ति के उपरोक्त कार्यों से पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या जो पीड़ित को लगातार निष्क्रिय अवस्था में छोड़ देता है। इसमें प्रावधान है कि अभियुक्त व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास (अभियुक्त के जीवन की शेष अवधि) तक बढ़ाया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 376 AB

उपरोक्त धारा 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अभियुक्त को सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि अभियुक्त व्यक्ति को कम से कम 20 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास (अभियुक्त के जीवन की शेष अवधि) तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, व्यक्ति उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास खर्चों को पूरा करने के लिए उचित होगी।

आईपीसी की धारा 376B 

हालाँकि भारत में अभी तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन उपरोक्त प्रावधान उस पति को सज़ा का प्रावधान करता है जो अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है या जो अपनी पत्नी को उसके साथ संभोग करने के लिए मजबूर करता है। हालाँकि, किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रावधान उन मामलों के लिए है जिनमें पत्नी अलग रह रही है (चाहे वह अलग होने की डिक्री के तहत हो या अन्यथा, पत्नी की सहमति के अभाव में) और जुर्माने के साथ कम से कम 2 साल की कैद की सजा दी जाएगी, लेकिन इसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

आईपीसी की धारा 376C 

यह धारा अपने पद का दुरुपयोग करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान करती है। यदि कोई प्राधिकारी व्यक्ति किसी महिला को अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए बहकाता है तो वह इस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई प्राधिकारी व्यक्ति, प्रत्ययी (फिडूशियरी) संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति, या कोई लोक सेवक, या जेल, रिमांड होम या ऐसे किसी अन्य संस्थान में अधीक्षक या प्रबंधक, या अस्पताल प्रबंधन में कोई व्यक्ति या अस्पताल का स्टाफ अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो इस प्रकार यदि वह किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसे कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ध्यान दें: यह ध्यान रखना उचित है कि किसी पुरुष द्वारा संभोग का यह कार्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा और आईपीसी की धारा 375 द्वारा प्रदान की गई परिभाषा की श्रेणी में नहीं आएगा।

आईपीसी की धारा 376 D 

उपरोक्त धारा सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसमें प्रावधान है कि यदि बलात्कार का अपराध किसी महिला के विरुद्ध सामूहिक समूह के रूप में कार्य करने वाले या समान इरादे वाले एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का कार्य किया हुआ माना जाएगा। इसके अलावा, इसमें प्रावधान है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास (अभियुक्त के जीवन की शेष अवधि) तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, व्यक्ति उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास खर्चों को पूरा करने के लिए उचित और उचित होगा।

आईपीसी की धारा 376 DA और धारा 376 DB

धारा 376 DA 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों को सजा प्रदान करती है, जबकि धारा 376 DB 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों को सजा प्रदान करता है। दोनों धाराओं में जुर्माने के साथ आजीवन कारावास (कठोर प्रकृति) की सजा का प्रावधान है। साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास खर्च को पूरा करने के लिए ऐसा जुर्माना उचित और उचित होगा।

आईपीसी की धारा 376 E 

यह धारा बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिन्हें धारा 376 या 376A या 376AB या 376D या 376 DA या धारा 376DB के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, और उसके बाद, व्यक्ति को उपरोक्त किसी भी धारा के तहत फिर से दोषी ठहराया जाता है। इसमें आजीवन कारावास (किसी व्यक्ति के जीवन की शेष अवधि के लिए) की सजा का प्रावधान है।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 और आईपीसी

  • भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के लंबे और उतार-चढ़ाव भरे इतिहास में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) का पारित होना एक उल्लेखनीय दिन है। पॉक्सो अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मुद्दे को संबोधित करता है और ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए दंडात्मक प्रावधान प्रदान करता है।
  • सबसे पहले, प्रवेशन यौन उत्पीड़न (जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित है) के लिए सजा धारा 4 के तहत प्रदान की जाती है। यह अपराधी को न्यूनतम दस साल के कारावास से दंडित करता है, जिसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ उपरोक्त अपराध करता है, तो उसे न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास (अपराधी के जीवन की शेष अवधि के लिए) तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, लगाया गया जुर्माना खर्चों को पूरा करने के लिए उचित होना चाहिए।
  • धारा 7 के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न धारा 8 के तहत कम से कम 3 साल की कैद की सजा से दंडनीय है, जिसे जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
  • गंभीर यौन हमला, जैसा कि धारा 9 के तहत परिभाषित है, धारा 10 के तहत दंडनीय है। इसमें जुर्माने के साथ कम से कम 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

भारत में बलात्कार कानूनों और कानूनों के ऐतिहासिक विकास के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, इस लेख को देखें – भारत में बलात्कार कानून

महत्वपूर्ण मामले 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में यौन हिंसा से संबंधित भयावह और निराशाजनक डेटा सामने आया कि 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,49,404 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 53,874 मामले, जो कुल का 36.05% हैं, पॉक्सो अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

आइए उपरोक्त अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित कुछ मामलों पर एक नजर डालें।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बासुदेब @ बासु मंडल एवं अन्य (2021)

वर्तमान मामले में, चार लोगों ने 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसे एक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, जिसे उन्होंने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करते समय अपने एक मोबाइल फोन से बनाया था। अभियुक्त लड़की को धमका रहे थे और बार-बार चेतावनी दे रहे थे कि अगर उसने अपराध के बारे में बताने की हिम्मत की तो वे उसका वीडियो लीक कर देंगे। हालाँकि, वीडियो अंततः लीक हो गया और लड़की ने साहस जुटाया और अंततः एफआईआर दर्ज की गई। अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप पॉक्सो अधिनियम की धारा 6, 14 और 15, आईपीसी की धारा 376DA, 506, और 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B के तहत थे।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उन्होंने कोई भी कथित अपराध नहीं किया है और वे पूरी तरह से निर्दोष हैं। पक्षों को सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम, लालबाग, मुर्शिदाबाद के समक्ष दो मुद्दे यह थे कि क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने बताए गए अपराध किए हैं और यदि हां, तो बनाए गए अपराधों के अनुसार सजा की मात्रा क्या होगी।

ज्यूसिटिया एट लिबरेट प्रायर (न्याय सर्वोच्च स्थान रखता है और स्वतंत्रता से पहले आता है) के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए उन्होंने देखा कि पीड़िता अपने प्रेमी और उसके प्रेमी के अन्य दोस्तों की वासना का शिकार हो गई। उन्होंने उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया और साथ ही उसका वीडियो भी बनाया। यह कहते हुए कि शमन करने वाली परिस्थितियाँ बहुत कम हैं और गंभीर परिस्थितियाँ बहुत अधिक हैं, अदालत ने सभी अभियुक्तों को पॉक्सो अधिनियम के उपरोक्त अपराधों और आईपीसी और आईटी अधिनियम के तहत सामूहिक बलात्कार के तहत दोषी ठहराया औरप्रत्येक आरोपी को 2 लाख रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राज्य को पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

शांतनु बनाम राज्य (2023)

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया था। उपरोक्त अपराधों के लिए, अभियुक्त को 10 साल की अवधि के लिए जेल भेज दिया गया और पीड़िता को 5000/- रुपये का जुर्माना भी देने को कहा गया। इसके अलावा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 पर विचार करने के बाद उसे आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा नहीं सुनाई गई।

अपीलकर्ता ने उपरोक्त दोषसिद्धि को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए भौतिक साक्ष्यों में कई विसंगतियां थीं, और इसके अलावा, पीड़ित द्वारा दी गई गवाही या बयानों में भी सुधार हुए थे। उच्च न्यायालय ने पीड़िता की छह साल की नाबालिग उम्र को ध्यान में रखते हुए कहा कि संभावना हो सकती है कि पीड़िता की बेगुनाही के कारण बयान में कुछ बदलाव हुए हों; हालाँकि, कथन में सुधारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने आगे कहा कि चूंकि वर्तमान घटना में, कोई स्वतंत्र गवाह या कोई अन्य चिकित्सा साक्ष्य नहीं था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पीड़िता द्वारा दी गई गवाही उत्तम गुणवत्ता की हो क्योंकि यहां केवल अभियोजक की गवाही की ही जांच की जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि “पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 (c) के अवलोकन से पता चलता है कि किसी कार्य को प्रवेशन यौन हमला मानने के लिए, अभियुक्त को बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करना होगा ताकि प्रवेश हो सके। वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पीड़िता के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश के लिए कोई छेड़छाड़ की गई थी।”

इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 (c) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और वर्तमान मामले में, ऐसा कोई सबूत नहीं दिखाया जा सकता जो यह साबित करता हो कि प्रवेश के लिए पीड़िता के शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी प्रकार का हेरफेर किया गया था। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि साधारण स्पर्श को पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रवेशन यौन उत्पीड़न के लिए हेरफेर नहीं माना जाएगा।

भारत के अटॉर्नी जनरल बनाम सतीश और अन्य (2023)

वर्तमान मामले में, सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत बरी कर दिया और उसे आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया, जिससे उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने क़ानून की व्याख्या के “शरारत नियम” के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए कहा कि कानून की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए जो नुकसान को रोकती है और उपचार को बढ़ावा देती है। इसमें आगे कहा गया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों को शामिल करती है।

वैवाहिक बलात्कार

सरल शब्दों में, ‘वैवाहिक बलात्कार’ शब्द दोनों पक्षों की सहमति के अभाव में पति और पत्नी के बीच जबरन यौन संबंध को दर्शाता है। धारा 375 में दिए गए अपवाद 2 के तहत वैवाहिक बलात्कार के कार्य को परिभाषित किया गया है। धारा के तहत दिए गए अपवाद में स्पष्ट किया गया है कि यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है तो यह बलात्कार नहीं माना जाएगा। अब, भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में वैवाहिक बलात्कार में पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं होगी। इसलिए, प्रचलित कानूनों के अनुसार, भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 375 के अनुसार, भारत में वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई सजा नहीं है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 3 में से 1 (18-49 वर्ष की आयु) महिलाएं पति-पत्नी के दुर्व्यवहार का शिकार हुई हैं, और 6% महिलाओं को यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता और महिलाओं के लिए अन्य सहायता समूह पिछले कुछ वर्षों से वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, भारत में वैवाहिक बलात्कार अभी भी वर्जित है, इस पर कम ही चर्चा होती है और इसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत में, विवाह में निहित सहमति की अवधारणा का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, और इसलिए वैवाहिक बलात्कार कोई अपराध नहीं है।

मामले

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है; हालाँकि, ऐसे कुछ मामले थे जिनमें वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे से निपटा गया था। आइए उन पर एक नजर डालें।

इंडिपेंडेंट थॉट  बनाम भारत संघ (2013)

इंडिपेंडेंट थॉट  बनाम भारत संघ (2013) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में, इसने एक लड़की की शारीरिक स्वायत्तता को मान्यता दी और बाल विवाह या कम उम्र की लड़कियों के पतियों द्वारा विवाह में बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया।

अनुजा कपूर बनाम भारत संघ (2019)

इस मामले में, वर्तमान याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने वैवाहिक बलात्कार को तलाक के आधार के रूप में शामिल करने और बनाए गए कानूनों के उल्लंघन के लिए सजा के लिए दिशानिर्देश, उप-नियम और उचित नियम तैयार करने के लिए उत्तरदाताओं को परमादेश (मैंडेमस) जारी करने की प्रार्थना की। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून बनाना विधायिका का काम है, अदालतों का नहीं। 

धारा 375 के अपवाद II को चुनौती

हृषिकेश साहू बनाम कर्नाटक राज्य (2018) (मार्च 2022 में सुनाया गया फैसला) के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 375 (वैवाहिक बलात्कार, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता) का अपवाद II पूर्ण नहीं है और समानता के सिद्धांत के विपरीत है। इसमें कहा गया कि यह अपवाद प्रतिगामी है और इस प्रकार पति द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि पति के खिलाफ आरोप तय नहीं किए जा सकते क्योंकि अपवाद में ऐसा प्रावधान है। पति ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और वर्तमान में उसने अपने पक्ष में दोषसिद्धि के खिलाफ स्थगन प्राप्त कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने भी वर्तमान मामले में पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन किया है।

वर्तमान में, मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

धारा 375 के अपवाद खंड को चुनौती देने का समर्थन करने वाले कारणों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस लेख को देखें

भारत में वैवाहिक बलात्कार के लिए सुझावात्मक प्रावधान: लेखक की राय

प्रकृति में महिला-केंद्रित कानून बनाने से निश्चित रूप से समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा; उदाहरण के लिए, महिलाएं इसे अपने पतियों को ब्लैकमेल करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकती हैं, या ऐसी परिस्थितियों में निर्दोषता का सबूत बहुत मुश्किल होगा। इससे तलाक की दर में भी वृद्धि हो सकती है, जो विवाह की पवित्र संस्था को परेशान करेगी। इसके अलावा, यह भारत के संविधान, 1949 के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के मौलिक अधिकार का भी स्पष्ट उल्लंघन होगा।

इसलिए, लेखक के विश्लेषण के अनुसार, वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण और इसके लिए सजा के लिए कोई कानून या अलग प्रावधान बनाते समय नीचे उल्लिखित कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

  • लिंग-तटस्थ- यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भविष्य में वैवाहिक बलात्कार की इस बुराई को खत्म करने के लिए कानून, यदि कोई हो, बनाए जाएं; उन्हें लिंग-तटस्थ बनाया जाना चाहिए।
  • आरोपों को साबित करने या अभियुक्त को बेगुनाही साबित करने से संबंधित साक्ष्य- यह महत्वपूर्ण है कि कानून कुछ मानदंड प्रदान करे कि वैवाहिक बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए क्या आवश्यक होगा या अभियुक्त अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा।
  • व्यक्तिगत कानूनों को ध्यान में रखते हुए- अब तक, हमारे देश ने समान नागरिक संहिता लागू नहीं की है, हमारे पास अभी भी विवाह, भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि जो भी कानून बनाए जाएं, वे यह सुनिश्चित करने के बाद बनाए जाएं कि वे व्यक्तिगत कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।
  • तलाक और भरण-पोषण के लिए अलग प्रावधान- तैयार किए गए कानूनों में पति-पत्नी के बीच समानता बनाए रखने के लिए तलाक और भरण-पोषण के लिए अलग प्रावधान होना चाहिए।
  • झूठे आरोपों के लिए महिलाओं को सजा- तैयार अधिनियम में उन महिलाओं को दंडित करने के लिए आवश्यक रूप से विशेष प्रावधान होने चाहिए जो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं और झूठे आरोप लगा रही हैं।
  • भरण-पोषण- वैवाहिक बलात्कार के अपराध का शिकार होने पर यदि पत्नी अपने लिए कमाने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए भरण-पोषण का एक अलग प्रावधान होना चाहिए।
  • बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्रावधान- अगर पति-पत्नी अलग-अलग रहना चाहते हैं तो बच्चे की अभिरक्षा कैसे तय की जाएगी और बच्चे की अभिरक्षा हस्तांतरित करने की प्रक्रिया के बारे में अलग-अलग प्रावधान होने चाहिए।
  • विशेष अदालतें- ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में त्वरित सुनवाई और न्याय देने के लिए एक विशेष अदालत होनी चाहिए।
  • पूछताछ के लिए विशिष्ट अवधि- ऐसे विशेष प्रावधान होने चाहिए जो सीमित समय में जांच पूरी करने के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करें।

जीवनसाथी को ‘नहीं’ कहने का अधिकार है, शादी जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं है। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की तत्काल आवश्यकता है। मौजूदा और निरस्त कानूनों से यह स्पष्ट है कि, प्राचीन काल से, वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के खिलाफ किसी भी कानूनी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। 1600 ई. में सर मैथ्यू हेल ने कहा कि, किसी भी विवाह में, कोई भी यौन कार्य सहमति से होता है, क्योंकि विवाह का कार्य या पत्नी की इच्छा स्वयं संभोग के लिए महिलाओं की सहमति को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि शादी के बाद दी गई सहमति अपरिवर्तनीय है। यह विचारधारा केवल उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं थी; यह उचित था और पूरी दुनिया में इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। हालाँकि, समय के साथ, वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के संबंध में सुधार हुए हैं। वर्तमान में, दुनिया के केवल 36 देशों ने वैवाहिक बलात्कार के अपराध को अपराध घोषित नहीं किया है, जिसमें भारत भी शामिल है।

बलात्कार के मामलों में अग्रिम जमानत

बलात्कार के अपराध के मामले में, चाहे वह पॉक्सो अधिनियम या सीआरपीसी के तहत हो, अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने पर ऐसी कोई पूर्ण रोक नहीं है। आइए विभिन्न मामलों के माध्यम से भारत की अदालतों के परिप्रेक्ष्य को समझें जिनमें अभियुक्त ने बलात्कार के मामलों में अग्रिम जमानत मांगी है।

दीपक प्रकाश सिंह @ दीपक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2023)

वर्तमान मामले में, अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(VA), के तहत थाना जाफराबाद, जिला जौनपुर में एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। अभियुक्त ने सत्र न्यायालय, जौनपुर के समक्ष अग्रिम जमानत देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका दायर की। पेशे से शिक्षक अभियुक्त पर करीब 14 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप था। सबसे बुरी बात यह थी कि लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। राज्य की ओर से दलील दी गई कि अग्रिम जमानत देने का आवेदन विचारणीय नहीं है, क्योंकि अभियुक्त के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत भी अपराध दर्ज किया जाता है और एससी/एसटी अधिनियम के अपराधों के तहत अग्रिम जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर एससी/एसटी अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाया जाता है, तो पॉक्सो अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत को जमानत याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। इसलिए, न्यायालय ने वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन की स्थिरता पर राज्य की आपत्ति को खारिज कर दिया।

हालाँकि, अदालत ने उस स्थिति पर जोर दिया जो एक शिक्षक समाज में रखता है, और आगे, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसने टिप्पणी की कि “हमारे समाज में एक शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शिक्षक के इस तरह के आचरण से निश्चित रूप से समाज में लोगों के मन में डर का माहौल पैदा होगा, और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून की अदालतों से उचित सजा मिलनी चाहिए। ”

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभियुक्त के खिलाफ आरोपों की गंभीरता और प्रकृति, चिकित्सीय रिपोर्ट और सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत बयानों पर उचित विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने या अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

XXXX बनाम केरल राज्य (2023)

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 452, 354, 354A(1)(i), 354B, 376(2)(f), 376(2)(I), और धारा 376(2)(n) और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92(B) के तहत कथित अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया है। 

यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता गैरकानूनी रूप से पीड़िता के आवास में प्रवेश करता था और मार्च 2022 और अक्टूबर 2022 के बीच उसके साथ बार-बार बलात्कार करता था। अभियुक्त ने अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की; हालाँकि, इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वह अग्रिम जमानत की मांग करते हुए केरल उच्च न्यायालय में चले गए।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि घटना के समय वह केवल 18 साल का था। इसके अलावा, उनके वकील ने यह भी कहा कि पीड़िता द्वारा देर से एफआईआर दर्ज कराने का तथ्य संदिग्ध है। पीड़िता के साथ पहली बार मार्च में बलात्कार हुआ था; हालाँकि, एफआईआर अक्टूबर में दर्ज की गई थी। साथ ही, यह भी कहा गया कि चूंकि अभियुक्त की चिकित्सीय जांच हो चुकी है, इसलिए उसे अब हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

केरल उच्च न्यायालय की एर्नाकुलम पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि अपराध के समय अभियुक्त 18 वर्ष का था, उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा कि अपराध की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए केवल यह तथ्य अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं बन सकता। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता और पीड़ित पड़ोसी घरों में रहते हैं और पीड़ित, जिसे विकलांग बताया गया है, उसने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की पहचान अपराध करने वाले के रूप में की है, अदालत ने अभियुक्त को जमानत देने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।

XXXX बनाम केरल राज्य (2023)

वर्तमान मामले में, अभियुक्त पीड़िता जो नाबालिग थी, का सौतेला पिता था। अग्रिम जमानत की मांग के लिए यह अर्जी पीड़िता की मां (दूसरी अभियुक्त) ने दायर की थी। सौतेले पिता और मां के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2)(n), 376(3), पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 को 3(a) सहपठित, 6, को धारा 5 (l) (m) और (p), 11 (i) (ii) और (iv)  के साथ पढ़ें धारा 12 और 16 के साथ पठित 17 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 के साथ पठित के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़िता की मां पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ ने अभियुक्त मां की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर मां पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो गई तो यह मातृत्व का अपमान होगा। आगे यह देखा गया कि चूंकि आवेदक की मां को पीड़िता की जैविक मां के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए वह अपने सौतेले पिता और उसकी मां दोनों के पक्ष में साक्ष्य प्रदान करने के लिए नाबालिग बच्चे को संभावित रूप से प्रभावित या डरा सकती है।

सहमति की उम्र कम करना

देश के प्रचलित कानूनों के अनुसार, सहमति की उम्र 18 वर्ष है। पॉक्सो अधिनियम लागू होने से पहले सहमति की उम्र 16 साल थी। यह उपरोक्त अधिनियम था जिसने सहमति की आयु 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी। सहमति की उम्र, यानी, वह उम्र जिस पर कोई कानूनी तौर पर यौन गतिविधियों के लिए सहमति दे सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कारण यह है कि यह मूल रूप से शामिल रिश्ते की समझ को आकार देता है। इस प्रकार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन संबंध, भले ही सहमति से बनाया गया हो, एक दंडनीय अपराध है (जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में चर्चा की गई है)।

पॉक्सो अधिनियम, 2012, नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जिससे बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध करने के दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति पर उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सख्त दंड लगाया जा सके। पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(d) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति ‘बच्चा’ है। इस प्रकार, किसी भी यौन गतिविधि के लिए बच्चे द्वारा दी गई सहमति अप्रासंगिक मानी जाती है, और किशोरों से जुड़ी या उनके बीच सहमति से की गई यौन गतिविधि को बलात्कार के बराबर माना जाता है।

हालाँकि, हाल के वर्षों में, विधायिका द्वारा प्रदान की गई सहमति की आयु कम करने के बारे में बहस चल रही है। इसके पीछे मुख्य कारण 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में यौन अपराध के मामलों में अधिक वृद्धि है। कई विशेषज्ञों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस वृद्धि के पीछे का कारण मुख्य रूप से यह तथ्य है कि 18 वर्ष की आयु बहुत अधिक है और यह कानून किशोर संबंधों की जटिलताओं पर विचार करने में विफल है। ज्यादातर मामले किसी लड़के के साथ यौन संबंध बनाने वाली लड़की के परिवार वाले सिर्फ उसे सजा दिलाने के लिए दर्ज करा रहे हैं। यहां तक कि भारत की अदालतों ने भी सहमति की उम्र कम करने की आवश्यकता व्यक्त की है और विधायिका से समाज के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार सहमति की उम्र पर पुनर्विचार और संशोधन करने को कहा है। हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा कि अब समय आ गया है कि विधायिका वैश्विक परिदृश्य पर ध्यान दे और पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करे।

पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज अधिकांश मामलों में यह पाया गया है कि पीड़िता नहीं, बल्कि ऐसे रोमांटिक रिश्तों में शामिल लड़की के परिवार वाले अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं। अक्सर, लड़की द्वारा यह तथ्य कबूल करने के बाद भी कि उसने अपनी सहमति दी थी, अभियुक्त को केवल पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रदान की गई उम्र की बाधा के कारण दोषी ठहराया जाता है।

अधिक पढ़ने के लिए, “पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की आयु” पर यह लेख देखें।

महीन अली बनाम केरल राज्य (2023)

वर्तमान मामले  में, आवेदक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 354, 363, और 376(2)(n) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(l), 6, 7, और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वर्तमान मामले में आवेदक (लगभग 18 वर्ष की आयु) पीड़िता (लगभग 17 वर्ष की आयु) के साथ लगभग दो वर्षों से रिश्ते में थे। पीड़िता और अभियुक्त इंस्टाग्राम पर मिले थे और एक-दूसरे के साथ रोमांटिक रिश्ते में थे। अभियोजन पक्ष की कहानी को अनुसार, यह कहा गया था कि अभियुक्त ने लड़की का अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। हालाँकि, अदालत ने पीड़िता के बयानों और अन्य सबूतों पर उचित विचार करने के बाद पाया कि लड़की स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ उसके दोस्त के घर गई थी।

केरल उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद, लगभग 18 वर्ष की आयु के अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे दी, इस तथ्य के कारण कि पीड़िता और अभियुक्त एक-दूसरे के साथ सहमति से रिश्ते में थे।

प्रोभत पुरकैत @ प्रोभत बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2023)

वर्तमान मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ सभी मामले रद्द कर दिए, जिन पर आईपीसी की धारा 363 और 366 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। निचली अदालत ने अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं के तहत दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ आवेदक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने सभी सबूतों और बयानों पर विचार किया और अदालत ने पाया कि लड़की और अभियुक्त दोनों आपसी सहमति से रिश्ते में थे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि “पीड़िता ने हमारे सामने कहा कि वह और उसका पति एक ग्रामीण इलाके से हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका रिश्ता और शादी एक अपराध है। सहमति से किए गए और गैर-शोषणकारी यौन कार्यों को बलात्कार और (गंभीर) प्रवेशन यौन हमले के बराबर करके, कानून किशोरों की शारीरिक अखंडता और गरिमा को कमजोर करता है। जबकि प्रत्यक्ष उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को यौन शोषण से बचाना हो सकता है, कानून का अनपेक्षित प्रभाव सहमति से संबंधों में युवाओं की स्वतंत्रता से वंचित करना रहा है। पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों को उनकी बढ़ती कामुकता, विकसित होती क्षमता और उनके सर्वोत्तम हितों पर इस तरह के अपराधीकरण के प्रभाव पर विचार किए बिना एक साथ रखता है।

विधि आयोग की 283वीं रिपोर्ट

भारत के विधि आयोग ने अपनी 283वीं रिपोर्ट में सहमति की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने के लिए विभिन्न न्यायालयों द्वारा की गई टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया था। आयोग को भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए विचारों के बाद सहमति की आयु कम करने के उपरोक्त विषय पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। अदालतों द्वारा कहा गया था कि लगभग 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र की नाबालिग लड़कियों से संबंधित मामलों में वृद्धि के कारण सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि झूठे बलात्कार के आरोपों या 16-18 वर्ष के आयु समूहों के बीच सहमति से यौन संबंधों के मामलों में वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम में निश्चित रूप से कुछ आवश्यक संशोधनों की आवश्यकता है।

सहमति की उम्र कम न करने के लिए विधि आयोग द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह संभावना थी कि इसके परिणामस्वरूप बाल विवाह में वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि “सहमति की उम्र में कोई भी कमी माता-पिता को नाबालिग लड़कियों की शादी करने का अवसर प्रदान करके बाल विवाह के खिलाफ सदियों पुरानी लड़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। पीसीएमए सहमति की उम्र और नाबालिग के साथ यौन संबंधों पर चुप है, पॉक्सो अधिनियम इस कमी को पूरा करता है। खासकर आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पढ़े जाने के बाद। संसद पहले से ही लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के बराबर 21 साल तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, औरइस प्रकार सहमति की उम्र में कोई भी कमी तर्कसंगत परिवर्तन की धारा के विरुद्ध होगी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2011 में पॉक्सो विधेयक पेश होने के बाद संसद में हुई चर्चा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और बच्चे की सहमति महत्वहीन है और इसकी कोई भूमिका नहीं है, सहमति के पीछे चाहे जो भी कारण हो। रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पीड़िता की सहमति उस स्थिति में निरर्थक है जब वह एक बच्ची है।

गौरतलब है कि विधि आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और क्षेत्र के अकादमिक विशेषज्ञों से परामर्श के बाद प्रस्तुत की है। आयोग ने उच्च न्यायालयों (पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित लंबित और न्यायनिर्णित मामले) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से आवश्यक डेटा का भी अनुरोध किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई दलीलें और मौजूदा स्थितियों का विस्तृत विश्लेषण पेश किया है और उन पर समुचित विचार करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉक्सो अधिनियम बाल तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति की बुराइयों से निपटने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त अधिनियम के तहत “बच्चे” की परिभाषा में परिवर्तन या संशोधन संभावित रूप से इसकी प्रभावशीलता को कम कर सकता है।

अंत में, रिपोर्ट में कहा गया कि पॉक्सो अधिनियम कभी भी नाबालिगों के बीच सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को दंडित करने के लिए नहीं बनाया गया था। हालाँकि, यह दृढ़ता से बताया गया था कि यह तथ्य कि नाबालिगों के बीच रोमांटिक रिश्ते मौजूद हैं, अधिनियम के तहत प्रदान की गई सुरक्षा को कम करके बच्चों को संभावित रूप से शोषण के लिए उजागर करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। अधिनियम के सख्त प्रावधान हजारों बच्चों को बाल तस्करी और अन्य संबंधित अमानवीय अपराधों से बचाने के लिए थे, और उम्र कम करने से अपराधियों के लिए नाबालिगों से सहमति का बचाव करके खुलेआम निर्दोष बच्चों का शोषण करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

महत्वपूर्ण मामले

दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य (2013)

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसकी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पुष्टि की, जिसमें अपीलकर्ता को धारा 365 और 376 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस मामले में पीड़िता एक लड़की है वह 19 साल की थी और अपीलकर्ता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने के इरादे से उससे संपर्क करता था। एक दिन, अभियुक्त ने उससे शादी करने के लिए कहा और फिर उसे अपने मूल स्थान से दूर ले गया, जहां, कुरुक्षेत्र के रास्ते में, उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया।

इस मामले में, सबसे पहले, सहमति के बिना संभोग शब्द के अर्थ की व्याख्या तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई सहमति को शामिल करने के लिए की गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति तथ्यों की गलत धारणा के तहत किसी महिला से सहमति लेता है और फिर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो ऐसा कार्य बलात्कार माना जाएगा। उसका मानना था कि तथ्यों की तत्काल प्रासंगिकता होनी चाहिए। जहां तक इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सवाल है, यह माना गया कि लड़की से शादी करने के झूठे वादे के तहत प्राप्त सहमति तथ्यों की गलत धारणा के तहत दी गई सहमति है। न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा बेईमानी से वादा पूरा न करने और कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण वादे के साधारण उल्लंघन के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

गौरतलब है कि मौजूदा मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया था।

निपुण सक्सैना एवं अन्य बनाम भारत संघ (2019)

वर्तमान मामले में, मामले के तथ्य यह थे कि अभियुक्त ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिर उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद यह खबर मीडिया तक पहुंच गई और उन्होंने पीड़िता की पहचान छिपाए बिना इसे प्रकाशित कर दिया।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दे इस प्रकार थे;

  1. अदालतों को किस प्रकार पीड़ित की पहचान की रक्षा करनी चाहिए?
  2. किन परिस्थितियों में पीड़ित की पहचान उजागर की जा सकती है?
  3. क्या ऐसी परिस्थितियाँ पॉक्सो अधिनियम पर भी लागू होती हैं?
  4. रिपोर्टिंग और जांच के दौरान बलात्कार पीड़ितों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं?

उपरोक्त मुद्दों का जवाब देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश तैयार किये, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

  1. पीड़िता की पहचान किसी भी तरह से आम जनता के सामने उजागर नहीं की जाएगी।
  2. ऐसे मामलों में जहां पीड़िता स्वस्थ दिमाग की नहीं है, नाबालिग है या मृत है, ऐसी परिस्थितियों में, उसके अभिभावक से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने के बाद भी पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
  3. इनमें से किसी भी धारा के तहत दर्ज की गई एफआईआर, अर्थात् आईपीसी की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376 DB या 376E और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध, सार्वजनिक डोमेन में प्रकट नहीं की जाएगी।
  4. यदि अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 372 के तहत अपील दायर की जाती है, तो पीड़ित की पहचान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है।
  5. पीड़ित की पहचान से संबंधित दस्तावेज़ और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ पुलिस अधिकारियों द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने चाहिए।
  6. जांच एजेंसी या अदालत से पीड़ित का नाम प्राप्त करने वाला प्रत्येक प्राधिकारी पीड़ित के नाम और पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य है। उन्हें किसी भी तरह से इसका खुलासा नहीं करना चाहिए, सिवाय एक रिपोर्ट के, जिसे विशेष रूप से सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी या अदालत को भेजा जाना चाहिए।
  7. पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के मामलों में, पीड़ित की पहचान का खुलासा केवल विशेष अदालत द्वारा ही किया जा सकता है, और केवल तभी जब ऐसा खुलासा बच्चे के हित में हो।
  8. आईपीसी की धारा 228 A(2)(C) के तहत मृतक या मानसिक रूप से अस्थिर पीड़ित की पहचान का खुलासा करने की अनुमति देने के लिए अभिभावकों या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार का अनुरोध विशेष रूप से संबंधित सत्र न्यायाधीश को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा तब तक होना चाहिए जब तक कि सरकार, धारा 228A(1) के तहत, उपयुक्त सामाजिक कल्याण संस्थानों या संगठनों की पहचान के लिए इस मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ मानदंड या दिशानिर्देश स्थापित नहीं कर देती।

नफे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1971)

वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपरिहार्य घटनाओं के सामने बलात्कार के मामलों में पीड़िता द्वारा इस्तीफा देना और कोई प्रतिरोध न करना, इसे कम करने वाली परिस्थिति नहीं माना जाएगा। वर्तमान मामले में, अभियुक्त को आईपीसी की धारा 366 और 376 के तहत दोषी ठहराया गया और 7 साल की अवधि (कठोर कारावास) के लिए जेल भेज दिया गया।

बिलकिस बानो मामला

वर्तमान मामला 2 मार्च 2002 के दिन घटी एक भयावह घटना से संबंधित है, जब गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के दाहोद जिले में 21 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। लगभग 6 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद, सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 149  इसके अलावा, उन्हें महाराष्ट्र के सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले के 11 दोषियों की यही सजा बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखी थी।

करीब 15 साल बीतने के बाद एक दोषी ने अपनी सजा माफ करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, इसके लिए याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसका कारण क्षेत्राधिकार की कमी थी। अदालत ने कहा कि इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र सरकार के पास है। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जहां यह माना गया कि सजा माफ करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र गुजरात सरकार के पास है, भले ही मामला किसी भी कारण से निर्णय के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया हो।

प्रचलित छूट नीति के अनुसार जो उनकी सजा के दौरान सक्रिय थी, बिलकिस बानो मामले के दोषियों को वर्ष 2022 में गुजरात राज्य सरकार द्वारा मुक्त कर दिया गया था। इस फैसले से सार्वजनिक आक्रोश और प्रदर्शनों की लहर फैल गई। इसके परिणामस्वरूप गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की शीघ्र रिहाई को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएँ दायर की गईं।

फिलहाल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुना दिया है और फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है।

मामले और उससे संबंधित घटनाओं का व्यापक विश्लेषण पढ़ने और प्राप्त करने के लिए, इस लेख को देखें- बिलकिस बानो मामला

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह स्पष्ट है कि सहमति के अभाव या धोखाधड़ी, धोखे या डर से प्राप्त सहमति  में संभोग बलात्कार के समान है। बलात्कार और अन्य बलात्कार विरोधी कानूनों के लिए अभियुक्तों को दंडित करने वाले कई दंडात्मक कानून होने के बावजूद, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अभी भी इस मुद्दे को ठीक से संबोधित करने में विफल रही है और इस बर्बरता का शिकार होने वाले पीड़ितों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही है। कुछ विवादित मुद्दे, जैसे वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, लिंग तटस्थ कानून इत्यादि, अभी भी विधायिका द्वारा उचित रूप से संबोधित नहीं किए गए हैं। वर्तमान कानूनों में अस्पष्टता के कारण न्यायालयों के निर्णय भी स्पष्टतः अस्पष्ट एवं असंगत प्रतीत होते हैं। वर्तमान में, हमारे देश के वास्तविक बलात्कार कानून उन विभिन्न मुद्दों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, जिनका सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बलात्कार के अपराध में पति या पत्नी को दोषी ठहराना, बलात्कार कानूनों की लिंग तटस्थता, झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने वाली महिलाओं के लिए सजा आदि। बलात्कार कानूनों में सुधार की तत्काल आवश्यकता है जो इस अस्पष्टता को दूर करे और इस बुराई को रोकने के लिए सख्त दंड के साथ-साथ कुछ निश्चितता लाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या सामूहिक बलात्कार को बढ़ावा देने वाली महिला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 D के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है?

हाँ, सुनीता पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(2023), के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि एक महिला जो किसी भी तरह से सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराध को अंजाम देने में मदद कर रही है, उस पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 376 D) में दिए गए सामूहिक बलात्कार के प्रावधान के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

क्या यदि अभियुक्त पीड़िता से शादी कर लेता है तो क्या पॉक्सो अधिनियम के अपराधों के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप रद्द कर दिए जाएंगे?

रणजीत कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2023) के मामले में, उपरोक्त मुद्दा हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष आया, और इसे उसी अदालत की एक बड़ी पीठ को भेजा गया है। इस प्रकार, वर्तमान में, यह मुद्दा निर्णयाधीन है।

यदि अभियुक्त पर एससी एसटी अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम दोनों के तहत आरोप है तो क्या अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य है?

दीपक प्रकाश सिंह उर्फ दीपक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2023) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि यदि किसी अभियुक्त पर पॉक्सो अधिनियम के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है या आरोप लगाया गया है तो एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान पॉक्सो अधिनियम पर लागू होंगे, और इसलिए, अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका कानून की नजर में स्वीकार्य होगी।

पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में नाबालिग की उम्र की व्याख्या करते समय किस पद्धति पर विचार किया जा सकता है?

जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के अपराधों से जुड़े मामलों में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 में प्रदान की गई प्रक्रिया और कानून का पालन किया जाना है।

संदर्भ

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