भारत में एडीआर तंत्र में चुनौतियों का अवलोकन

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Arbitration and Concilliation Act

यह लेख Vibhuti Thakur द्वारा लिखा गया है, जो डिप्लोमा इन एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोसिएशन एंड डिस्प्यूट रेसोलुशन कर रहे हैं और Oishika Banerji (टीम लॉसिखो) द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख भारत में एडीआर तंत्र को लागू करने के दौरान आने वाली चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करता है और सामना की गई चुनौतियों के संबंध में समाधान प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

न्याय प्रदान करने की एक फास्ट ट्रैक प्रणाली माना जाता है, वैकल्पिक विवाद समाधान (अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोलुशन) (ए.डी.आर) सदियों पुरानी अदालत प्रणाली के प्राथमिक विकल्पों में से एक है। भारतीय न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (आर्बिट्रेशन एंड कॉंसिलिएशन एक्ट) पेश किया गया था। इस परिचय ने मध्यस्थता और सुलह के लिए जगह बनाई, जिन्हें विवाद समाधान के प्रमुख तरीकों के रूप में देखा गया। इन दोनों के साथ, वार्ता (नेगोशिएशन) और बीच बचाव (मेडिएशन), हालांकि कानूनों द्वारा शासित नहीं हैं, एडीआर के तरीके माने जाते हैं। एडीआर तंत्र को अधिक दक्षता (एफिशिएंसी) के साथ कम समय में शांतिपूर्वक विवादों को सुलझाने की इच्छा का परिणाम माना जा सकता है और यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के तहत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट्स पालिसी) में प्रदान किया गया है, कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते अपने सभी नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। अदालत प्रणाली के इस प्रभावी विकल्प के बीच एक बात जिसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है, वह है इस तंत्र को घेरने वाली चुनौतियां। हर नई चीज पेश करने के साथ, नुकसान की एक श्रृंखला (सीरीज) आती है जो अवांछित रहती है लेकिन साथ आती है। इस वर्तमान लेख में उसी पर बड़े पैमाने पर चर्चा की गई है।

एडीआर की उत्पत्ति और इतिहास

हालांकि प्राचीन काल से समाज में एडीआर के समान एक प्रणाली मौजूद थी। लगभग सभी प्राचीन समाजों में विवाद समाधान के लिए ऐसी प्रणाली थी। उदाहरण कई पौराणिक (माइथोलॉजिकल) कथाओं में देखे जा सकते हैं। भारतीय समाज में ऐसा ही एक प्रचलित उदाहरण पंचायत प्रणाली है जिसे वर्तमान समय में लोक अदालत में पुनर्विकसित (रीडव्लपड) किया गया है।

एडीआर का अर्थ और उद्देश्य

भारतीय प्रणाली एडीआर के 5 प्रकार की तरीको को मान्यता देती है:

  1. मध्यस्थता : इसमें एक स्वैच्छिक और लचीला (वोलंटरी एंड फ्लेक्सिबल) तरीका शामिल है जहां पक्ष अपनी पसंद के मध्यस्थ या  मध्यस्थओ को चुनते हैं। मध्यस्थत का पंचाट (अवॉर्ड) बाध्यकारी है।
  2. वार्ता : इस तकनीक के लिए पक्षों को वार्ताकार नामक एक निष्पक्ष तीसरे पक्ष की उपस्थिति में विवाद को सुलझाने के लिए तैयार और सहयोगी होना आवश्यक है।
  3. सुलह-समझौते: यह एक तरीका है जिसमें पक्ष एक मध्यस्थ की उपस्थिति में एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों में सुधार और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं जो प्रक्रिया में पक्षों की मदद करता है।
  4. बीच बचाव: यह विवादों को हल करने का एक अनौपचारिक (इनफॉर्मल) तरीका है जहां बिचवई नामक एक तटस्थ समन्वयक (न्यूट्रल फैसिलिटेटर) पक्षों को विवादों के समाधान के बारे में एक आपसी समझौते पर आने में मदद करता है।
  5. लोक अदालत: यह एडीआर के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है क्योंकि इसमें विवादों के समाधान के लिए पक्षों की स्वैच्छिक कार्रवाई शामिल है। यह बहुत लागत प्रभावी है और आमतौर पर छुट्टियों पर आयोजित किया जाता है ताकि विवादों के समाधान के लिए पक्षों के लिए बहुत सुविधाजनक हो। इसका प्राथमिक उद्देश्य विवादों का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान है। इसके अलावा यह एक तेज प्रक्रिया है और इससे पक्षों की चिंता और धन की बचत होती है।

एडीआर मुकदमेबाजी से बेहतर क्यों है

  1. मुकदमेबाजी में अदालत की फीस से लेकर लागत और वकील की फीस तक बड़ी राशि शामिल है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्याय महंगा है। जबकि एडीआर पद्धति लागत प्रभावी (कॉस्ट इफेक्टिव) है।
  2. बड़ी संख्या में लंबित मामलों और बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के जनसंख्या अनुपात के कारण निपटारे में दशकों का समय लगता है। जबकि एडीआर पद्धति बहुत कम समय में विवादों का समाधान करती है।
  3. अदालत का अंतिम फैसला दोनों पक्षों पर लागू होता है। एक पक्ष हमेशा हार महसूस करता है। लेकिन एडीआर में दोनों पक्ष अंतिम पंचाट से संतुष्ट महसूस करते हैं और दोनों पक्षों के बीच संबंध नाराज नहीं होते हैं।
  4. मुकदमेबाजी प्रक्रिया की तुलना में एडीआर कम तकनीकी और प्रक्रियात्मक (प्रोसीज़रल) है। एडीआर मुकदमेबाजी में होने वाले पक्षों (एक्सेरशन) के परिश्रम को बचाता है। 

भारत में एडीआर प्रणाली में प्रमुख चुनौतियां

इतने फायदों के बाद भी एडीआर पद्धति भारत में अपने विकास में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं:

परिस्थितिजन्य कारक

कुछ ऐसे कारक हैं जो भारत में एडीआर के विकास को लगभग अवरुद्ध करते हैं।

  1. सरकारी सहायता की कमी: एक विकासशील देश होने के नाते भारत में असमान विकास हो रहा है। कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हैं और एडीआर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार से सीमित समर्थन प्राप्त है।
  2. बुनियादी ढांचे और विश्वसनीय मध्यस्थता संस्थानों की कमी:मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 पारित होने के 27 वर्षों के बाद भी भारत में पर्याप्त एडीआर केंद्र नहीं हैं। इसका मुख्य कारण धन की कमी है। छोटे शहर और कश्बे विवाद निपटान के ऐसे तरीकों से वंचित हैं। एडीआर के लिए जाने के लिए पक्षों को अपनी जगह से उन शहरों की यात्रा करनी होगी जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडीआर का उद्देश्य पक्षों की लागत के बारे में चिंता से पक्षों को बचाने के लिए था, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी इस उद्देश्य को हरा देती है। यह भारत में एडीआर के विकास की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

कानूनी कारक

  1. मध्यस्थता कार्यवाही पर अदालत की जांच: भारत में अदालतें अक्सर मध्यस्थता और एडीआर कार्यवाही में हस्तक्षेप करती हैं। हालांकि न्यायालय ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पक्षों को उचित न्याय मिले, लेकिन यह एडीआर व्यवस्था की स्वायत्तता (ऑटोनोमी) को भी बाधित करता है और एडीआर को कम प्रभावी बनाता है। एडीआर का एक लाभ यह था कि पक्ष अपनी प्रक्रिया और आचरण चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अदालतों के अधिक हस्तक्षेप के कारण यह लाभ बाधित होता है।
  2. निष्पादन (एग्जिक्यूशन) कार्यवाही: पंचाट पारित होने के बाद, पक्षों को निष्पादन के उद्देश्य के लिए फिर से न्यायालयों से संपर्क करना पड़ता है. एडीआर प्रणाली में निष्पादन के लिए कोई अन्य तरीका नहीं है। अब दोनों पक्ष एक ही मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में हैं, जिसे एडीआर द्वारा बाईपास किया जाना था।
  3. पेशेवर रूप से कुशल वकीलों की कमी: भारत में शिक्षा की सामान्यीकृत सैद्धांतिक प्रणाली (जनरलाइज्ड थियोरोटिकल सिस्टम) के कारण बहुत कम कुशल मध्यस्थ, वार्ताकार और बिचवई हैं। ऐसे कौशल विकास के लिए उचित संस्थानों की उपलब्धता न होने के कारण छात्रों और वकीलों के बीच कौशल विकास और जागरूकता की कमी है। क्षेत्र में अकुशल पेशेवरों के कारण एडीआर निपटान में बड़ी संख्या में मामले विफल हो जाते हैं।
  4. पंचाट और अपील को अपास्त करना: न्यायालय कुछ आधारों पर मध्यस्थता के पंचाट को अपास्त कर सकते हैं और उसके बाद विवाद का निर्णय स्वयं न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। इससे अधिक जटिलताएं होती हैं और प्रतिकूल प्रक्रिया में देरी होती है। इसके अलावा, एडीआर प्रक्रिया से पंचाट के बाद अपील की बहुत संकीर्ण (नैरो) गुंजाइश है। पक्षों के पास बहुत कम उपाय हैं।

पक्ष के कारक 

  1. जागरूकता की कमी: हमारे समाज का बड़ा वर्ग खराब परिस्थितियों में रहता है, जहां उन्हें अच्छी आय प्राप्त करना उनका प्राथमिक ध्यान है। ऐसी स्थिति में ऐसी व्यवस्था के बारे में जागरूकता की कमी की उम्मीद की जाती है। समाज में कानूनी शिक्षा की कमी भारत में एडीआर के विकास में एक बड़ी बाधा है।
  2. पक्षों की विचार प्रक्रिया: क्यूंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में पारित हुआ है और अदालतों ने हाल ही में एडीआर प्रणाली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए यह भारतीय समाज के बीच एक बहुत लोकप्रिय तरीका नहीं बन गया है। इसके अलावा, विवाद समाधान की नई विकसित प्रणाली की तुलना में भारतीय समाज को पारंपरिक न्यायिक प्रणाली में अधिक विश्वास है। न्यायिक व्यवस्था को संजोना अच्छा है लेकिन नए बदलाव को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में ऐसे कई उदाहरण हैं जब अदालतें खुद ही पक्षों को लंबी अदालत की प्रक्रिया के बजाय मध्यस्थता करने के लिए संदर्भित करती हैं।
  3. प्रभावशाली पक्ष की उपस्थिति: ऐसे मामलों में दबाव की संभावना है जहां एक पक्ष दूसरे से अधिक प्रभावशाली है। यह एडीआर प्रणाली की प्रमुख खामियों में से एक है। अगर कमजोर पक्ष दूसरे पक्ष से नकारात्मक रूप से प्रभावित है तो यह न्याय प्रणाली का मजाक होगा और यह एडीआर तंत्र को निष्फल कर देगा।
  4. समझौता करने में असमर्थता: यदि दोनों पक्ष आपसी समझौते से विवाद का समाधान करने के लिए अनिच्छुक हैं तो एडीआर प्रणाली विफल हो गई है और पक्षों को एडीआर प्रक्रिया में दिए गए नुकसान के बाद फिर से प्रतिकूल प्रणाली में लौटना होगा। इससे विवाद सुलझ जाएगा। एडीआर के अंतिम पंचाट के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। यह सब पक्षों की इच्छा और आचरण पर निर्भर करता है। दोनों पक्षों को कार्यवाही के प्रत्येक चरण में एक समझौता करना होगा जैसे, मध्यस्थ का चयन करना या कानून जिसके द्वारा वे शासित होंगे। यदि पक्ष सहमत नहीं हैं तो मामला फिर से अदालत में जाएगा।

अन्य कारक

  1. लागत में वृद्धि: आजकल एडीआर के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी के कारण बहुत से सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील (रिटायर्ड जज एंड सीनियर लॉयर्स) मध्यस्थ, वार्ताकार या बिचवई के रूप में काम कर रहे हैं और भारी मात्रा में शुल्क वसूल रहे हैं। इससे एडीआर प्रणाली महंगी हो जाती है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इसे मंजूरी मिल जाती है।
  2. आपराधिक मामलों में अयोग्यता: सभी मामले एडीआर प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जघन्य (हीनियस) अपराध और धोखाधड़ी के गंभीर मामले और राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के कुछ मुद्दे एडीआर तंत्र के उपयुक्त मामले नहीं हैं। एक ओर यह एक सकारात्मक (पॉजिटिव थिंग) बात है कि गंभीर मुद्दों को केवल विवाद के रूप में नहीं सुलझाया जाना चाहिए, बल्कि यह एडीआर की एक वापसी है कि ऐसे मामलों में यह प्रणाली अप्रभावी है।

एडीआर के विकास में बाधाओं के समाधान

  1. न्‍यूनतम न्‍यायालय हस्‍तक्षेप: भारत में न्‍यायालयों को एडीआर प्रक्रिया में अपने हस्‍तक्षेप को उचित स्‍तर पर सीमित करने की आवश्‍यकता है ताकि एडीआर की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके और साथ ही न्‍याय के हित को भी संरक्षित किया जा सके।
  2. बुनियादी ढांचे का निर्माण: भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए इसे अधिक सुलभ बनाने के लिए राज्यों के प्रत्येक जिले में एडीआर न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) के निर्माण की भारी आवश्यकता है।
  3. समाज में जागरूकता पैदा करना: कानूनी शिक्षा स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए ताकि सभी नागरिकों को उनके कानूनी मुद्दों के अधिकारों और उपायों के बारे में जागरूक किया जा सके।
  4. एडीआर के लिए शुल्क का विनियमन (रेगुलेशन): एडीआर की प्रक्रिया को समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लिए सुलभ और किफायती बनाने के लिए मध्यस्थों, वार्ताकारों और समझौताकारों के शुल्क का विनियमन होना चाहिए।
  5. कानूनी पेशेवरों के लिए उचित प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) कार्यक्रम: कानूनी पेशेवरों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो पक्षों को एडीआर समाधान प्रदान करने में काम करना चाहते हैं।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी (ग्लोबलीसाशन एंड टेक्नोलॉजी) के आधुनिक युग में विवाद समाधान के बेहतर तरीके खोजने की आवश्यकता है। हालांकि एडीआर प्रणाली तुलनात्मक रूप से नई है, लेकिन भविष्य की न्यायिक प्रणाली में इसकी बड़ी भूमिका है। विकसित देश पहले से ही विवादों के निपटान के लिए इस तरह के तरीकों को पसंद करते हैं क्योंकि आधुनिक युग में समय का सार है। हमारे समाज और सरकार को भी इस आवश्यकता को समझना चाहिए और सकारात्मक और अधिक प्रभावी तरीके से एडीआर की चुनौतियों और कमियों को दूर करना चाहिए।

संदर्भ

 

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