ओलियम गैस लीकेज केस – ए केस स्टडी (ओलियम गैस रिसाव का मामला – एक केस स्टडी)

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Oleum gas leak case
Image Source- https://rb.gy/uyjxhy

यह लेख नोएडा के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल के Aditya Singh  ने लिखा है।  यह लेख उल्लेखनीय ओलियम गैस रिसाव मामले के विश्लेषण (एनालिसिस) से संबंधित है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व के सिद्धांत (प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी) को अपनाकर स्वयं को अनुच्छेद 21 और सार्वजनिक अधिकारों का रक्षक स्थापित (एस्टेब्लिश्ड) किया। लेख मामले की समकालीन प्रासंगिकता (कंटेंपरेरी रिलेवेंस) को भी देखता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

ओलियम गैस रिसाव (लीक) की घटना प्रकृति में भोपाल गैस आपदा (ट्रेजेडी) के समान होने के कारण उसके भयावहता (हॉरर) को वापस ले आया, क्योंकि भोपाल गैस आपदा के एक वर्ष के बाद ही कामकाजी लोगों और जनता दोनों  बड़ी संख्या में प्रभावित (अफेक्टेड) हुए थे और एक उदाहरण के रूप में बारीकी से निगरानी (मॉनिटर्ड) की गई थी कि अदालतों को पर्यावरणीय आपदाओं (एनवायरनमेंटल डिजास्टर) के लिए जवाबदेह (अकाउंटेबल) कंपनियों से कैसे निपटना चाहिए। भोपाल गैस आपदा के आसपास की जटिल कानूनी कार्यवाही (कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसिडिंग) एक उदहारण है कि इस स्थिति में क्या नहीं किया जाना चाहिए।

श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो कि एक उर्वरक (फर्टिलाइजर) संयंत्र (प्लांट) था, से ओलियम गैस लीक हो गई जिससे कई लोगों को नुकसान हुआ। इस मामले में रायलैंड बनाम फ्लेचर नियम लागू किया गया था। ज. भगवती ने कहा कि उपरोक्त नियम 100 साल पुराना है और इस तरह के मामलों को तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इन वर्षों में विज्ञान में बहुत सुधार हुआ है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा और आगे बढ़कर पूर्ण देयता (एब्सोल्यूट लायबिलिटी) नियम लागू किया। 

पृष्ठभूमि तथ्य (बैकग्राउंड फैक्ट्स)

कीर्ति नगर के क्षेत्र में 200,000 लोगों की आबादी के केंद्र में, श्रीराम की खाद्य और उर्वरक फैक्ट्री दिल्ली स्थित थी, जो कठोर तकनीकी तेल (हार्ड टेक्निकल ऑयल) और ग्लिसरीन साबुन जैसे उत्पादों का उत्पादन (प्रोड्यूस) करती थी। एम.सी.मेहता सामाजिक कार्यकर्ता वकील (सोशल एक्टिविस्ट लॉयर) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका (पिटीशन) दायर कर श्रीराम कास्टिक क्लोरीन और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट को ऐसे क्षेत्र में बंद करने और स्थानांतरित (रिलोकेशन) करने का आदेश देने की मांग की, जहां लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक खतरा (रीयल डेंजर) नहीं हो। याचिका के लंबित निपटारे (पेंडिंग डिस्पोजल) के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने संयंत्र को अपनी क्षमता और काम को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। 4 और 6 दिसंबर 1985 को, लंबित मुकदमे (पेंडिंग लॉ सूट) के दौरान इसकी एक इकाई (यूनिट) से ओलियम गैस का रिसाव हुआ, जिससे संयंत्र के गैस रिसाव के परिणामस्वरूप स्थानीय निवासियों को काफी नुकसान हुआ।

जैसा कि याचिकाकर्ता (पेटीशनर) ने कहा, तीस हजारी अदालतों (कोर्ट) में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील की भी ओलियम गैस की साँस लेने के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। जिस संरचना (स्ट्रकचर) पर इसे बनाया गया था, उसके ढहने (बर्सटिंग) के परिणामस्वरूप ओलियम गैस युक्त टैंक के फटने से रिसाव हुआ और इससे वहां रहने वाले नागरिकों में भय पैदा हो गया। लोग इस आपदा के सदमे से शायद ही उबर पाए थे, जब दो दिनों के भीतर, एक और रिसाव हुआ, हालांकि इस बार एक पाइप के जोड़ों से ओलियम गैस के निकलने के कारण एक मामूली रिसाव हुआ, जिसके बाद मुआवजे (कंपनसेशन) के लिए दावा दायर किया गया था, दिल्ली कानूनी सहायता (देल्ही लीगल ऐड) और सलाह बोर्ड (एडवाइस बोर्ड) और दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा जिन लोगों को ओलियम गैस के रिसाव के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ था।

दिल्ली प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन) ने इन दो रिसाव पर तत्काल प्रतिक्रिया दी, दिल्ली मजिस्ट्रेट द्वारा 6 दिसंबर 1985 को एक आदेश जारी किया, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 की उप-धारा (1) के अनुसार, श्रीराम को व्यवसाय बंद करने और क्लोरीन, ओलियम, सुपर क्लोरीन, फॉस्फेट, आदि सहित खतरनाक और घातक रसायनों (लीथल केमिकल्स) और गैसों के निर्माण (मैन्युफैक्चर) और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए दिल्ली में उनकी सुविधा पर और ऐसे रसायनों और गैसों को 7 दिनों के भीतर सुविधा से हटाने और उन्हें उसी स्थान पर फिर से स्टोर करने से परहेज (रिफ्रेन) करने के लिए या 17 दिसंबर 1985 को जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने के लिए कारण बताने के लिए कि इस आदेश को लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए, का आदेश देने की आवश्यकता थी।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए क्योंकि उठाए गए सवालों में संविधान के अनुच्छेद 21 और 32 की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे शामिल हैं। यह आकलन (एसेंस) करने के लिए कि क्या मुआवजे के साथ एक रिट प्रदान की जा सकती है, अदालत को अनुच्छेद 32 की व्याख्या करनी पड़ी। निजी (प्राईवेट) कंपनियों के संबंध में अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के अधिकार को स्थापित करता है, जनहित (पब्लिक इंटरेस्ट) में उसकी भी व्याख्या की जानी थी।  

मुद्दे (इश्यूज)

ओलियम गैस रिसाव मामले ने विभिन्न मुद्दों को प्रकाश में लाया गया था, जो है:

  • क्या इन हानिकारक उद्योगों (हार्मफुल इंडस्ट्रीज) को इन क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए?
  • यदि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो क्या एक विनियमन तंत्र (रेगुलेटिंग मैकेनिज्म) स्थापित किया जाना चाहिए?
  • ऐसे मामलों में दायित्व और मुआवजे की राशि का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए?
  • इन मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 का विस्तार कैसे होता है?
  • क्या एब्सोल्यूट लायबिलिटी या रायलैंड बनाम फ्लेचर के नियम का पालन किया जाना है?
  • क्या अनुच्छेद 12 के दायरे में ‘श्रीराम’ को ‘राज्य’ माना जा सकता है?

प्रलय (जज़मेंट)

खतरनाक रसायनों के रिसाव से दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक चिंता दिखाते हुए, जे. भगवती ने कहा कि जहरीले और खतरनाक कारखानों को खत्म करने के प्रस्ताव का पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अभी भी जीवन की गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार करने में योगदान करते हैं। इसलिए उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए, भले ही वे हानिकारक हों क्योंकि वे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं। उनका विचार था कि इन उद्योगों को ऐसे वातावरण में स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करके जनता के प्रति जोखिम या खतरे के कारक (फैक्टर) को कम करने की उम्मीद की जा सकती है, जहां जनता कम से कम असुरक्षित है और ऐसे उद्योगों में सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिकतम (मैक्सिमाइज्ड) किया जाता है। यह भी नोट किया गया था कि स्थायी (परमानेंट) कारखाने बंद  होने से कास्टिक सोडा कारखाने में 4,000 श्रमिकों (वर्कर्स) की बेरोजगारी होगी और जो सामाजिक गरीबी की समस्या को बढ़ाएगा। नतीजतन (कंसीक्वेंटली), अदालत ने आदेश दिया कि कारखाने को 11 शर्तों के तहत अस्थायी (टेंपररिली) रूप से खोला जाए और उद्योग की गतिविधि (एक्टिविटी) को नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति (कमिटी) नियुक्त (अपॉइंट) की जाए।

सरकार द्वारा स्थापित मुख्य प्रावधान (प्रोविजंस) थे:

  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) यह जांचने के लिए एक निरीक्षक (इंस्पेक्टर) की नियुक्ति करता है कि उत्सर्जन (एमिशन) का स्तर जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुपालन (कंप्लायंस) में है।
  • कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा समिति बनाने के लिए।
  • क्लोरीन के परिणामों और उचित उपचार के बारे में उद्योग को प्रचारित (पब्लिसाइज) करना।
  • ऑडियो-विजुअल सेवाओं के माध्यम से संयंत्र की सुरक्षा के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित (ट्रैंड) करना और निर्देश (इंस्ट्रक्ट) देना और गैस रिसाव के मामले में पड़ोसियों को सतर्क करने के लिए लाउडस्पीकर लगाना।
  • कर्मचारी हेलमेट और बेल्ट जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों (प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) का उपयोग करें।
  • श्रीराम के कर्मचारी दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड के अध्यक्ष का वचन देते हैं कि वे गैस के रिसाव की स्थिति में किसी भी मृत्यु या चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए “व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी” होंगे, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों या आसपास रहने वाले लोगों की मृत्यु या चोट लग सकती है।

इन शर्तों के माध्यम से (मनमोहन सिंह समिति और निलय चौधरी समिति) की रिपोर्ट के संबंध में तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा मानकों (स्टैंडर्ड) और प्रक्रियाओं का अनुपालन (कंप्लायंस) जारी है ताकि श्रमिकों के संभावित खतरे और जोखिम को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा, कंपनियां यह प्रदर्शित करके दायित्व नहीं छोड़ सकतीं है, कि वे लापरवाह नहीं हैं या खतरनाक सामग्री से निपटने के लिए सभी आवश्यक और उचित उपाय किए गए हैं। इसलिए, इस मामले में, अदालत ने पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को लागू किया।

अदालत ने कहा कि, मार्गदर्शन जारी करने के अलावा, मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए तरीकों को अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट के तहत विकसित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के लिए खतरा होने की स्थिति में, अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति केवल निवारक कार्रवाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन उपचारात्मक कृत्यों (रेमीडियल एक्ट्स) पर भी लागू होती है जहां अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है जैसा कि बंधु मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में देखा गया है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन घोर (ग्रोस) है और बड़े पैमाने (लार्ज स्केल) पर लोगों या वंचित (डिसएडवांटेज) और पिछड़े (बैकवार्ड) लोगों को प्रभावित करता है, अदालत ने माना है कि उसके पास उपचारात्मक राहत (रेमेडियल रिलीफ) देने की शक्ति है।

अदालत ने औद्योगिक नीति संकल्प 1956 (इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956) को भी देखा और उनमें से प्रत्येक में राज्य की भूमिका के आधार पर उद्योगों को तीन समूहों में विभाजित किया गया था। पहली जिम्मेदारी अकेले राज्य की थी। दूसरा समूह वे उद्योग थे जो अंततः राज्य के स्वामित्व वाले होंगे, जिसमें राज्य आमतौर पर नए उद्यम (एंटरप्राइज) स्थापित करने की पहल करेगा, लेकिन यह भी आवश्यक होगा कि निजी कंपनियां स्वयं उद्यमों का समर्थन और स्थापना करके राज्य के प्रयासों का पूरक (कॉम्प्लीमेंट) होंगी या इसकी मदद के लिए राज्य को शामिल करना। तीसरा समूह अन्य सभी क्षेत्रों को कवर करेगा और आमतौर पर निजी क्षेत्र की पहल और कंपनियों पर छोड़ दिया जाएगा।

यदि नीति प्रस्तावों (पॉलिसी रेजोल्यूशन) और अधिनियम में निहित घोषणाओं (डिक्लेरेशन) की समीक्षा (रिव्यू) की जाती है, तो यह पाया जाता है कि रासायनिक उत्पादों और उर्वरकों के उत्पादन की गतिविधि को सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसमें सार्वजनिक व्यापार शामिल है।  अंतत: राज्य के समर्थन से और राज्य के नियंत्रण में अंतरिम अवधि (इंटरिम टर्म) के भीतर राज्य द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए और निजी उद्यमों को भी राज्य के प्रयासों का समर्थन करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि यह सवाल कि क्या एक निजी निगम (कॉरपोरेशन) भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आता है, अंततः अदालत द्वारा तय नहीं किया गया था, इसने भविष्य में ऐसा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अदालत ने माना कि रायलैंड बनाम फ्लेचर में निर्धारित (सेट आउट) नियम के सभी अपवाद खतरनाक उद्योगों पर लागू नहीं होते हैं। न्यायालय ने पूर्ण जिम्मेदारी के सिद्धांत को अपनाया। इस मामले के लिए उपलब्ध अपवाद तीसरे पक्ष या प्राकृतिक आपदा (नेचरल कैलेमिटी) का कार्य था, लेकिन अदालत ने व्याख्या की कि रिसाव मानवीय और यांत्रिक त्रुटियों (एरर) के कारण हुआ था, तीसरे पक्ष के कार्य और प्राकृतिक आपदा की संभावना गुंजाइश से बाहर है और इसलिए पूर्ण दायित्व का सिद्धांत यहां लागू होता है। एक उद्योग जो खतरनाक गतिविधियों में संलग्न है जो काम करने और आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसी को कोई नुकसान न हो। इस उद्योग को अपने संचालन को उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ निष्पादित करना चाहिए, और इस तरह की खतरनाक गतिविधियों को अपने परिसर में ले जाने के लिए सामाजिक लागत (कॉस्ट) के एक हिस्से के रूप में उद्योग को उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए।

इसके बाद लाए गए सुधार (रिफॉर्म्स ब्रॉउट आफ्टरमैथ)

श्रीराम में गैस रिसाव का मामला पर्यावरण की वकालत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि यह श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स से संबंधित था, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे अमीर विनिर्माण प्रतिष्ठानों (मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट) में से एक था, जो लोगों के प्रतिनिधि (रिप्रेजेंटेटिव), सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने भारत जैसी विकसित अर्थव्यवस्था (डेवलप्ड इकोनॉमी) में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी) को अपर्याप्त माना, जिससे इसे ‘पूर्ण देयता सिद्धांत’ के साथ प्रतिस्थापित किया गया। इसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को पर्यावरण का रक्षक और अनुच्छेद 21 के तहत न केवल जीवन के मौलिक अधिकार बल्कि प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित जीवन का भी रक्षक बनाया। इस मामले के कई अहम बिंदु गौर करने लायक थे। अदालत ने एक अतिरिक्त-संसदीय निकाय (एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री बॉडी) का कार्य भी किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि पूर्ण दायित्व की अवधारणा (कांसेप्ट) का उपयोग किया जाए और इस तरह आने वाले भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम की जाए

इस मामले में लाए गए सुधारों को विजाग गैस रिसाव मामले के नवीनतम मामले से देखा जा सकता है जहां एल जी पॉलिमर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यह दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि रिसाव लापरवाही के कारण हुआ था। उनके प्लांट से रिसाव होना ही काफी है। ओलियम गैस रिसाव मामले तक, भारत ने “सख्त दायित्व” की अवधारणा का भी पालन किया, जिसके तहत कंपनी के मालिक / ऑपरेटर को उनकी लापरवाही या कदाचार (मिसकंडक्ट) के बावजूद उनकी संपत्ति पर किसी भी गैर-प्राकृतिक कृत्य (नॉन नेचरल एक्ट) के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन तब इस अवधारणा (कांसेप्ट) को  पूर्ण दायित्व के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि सख्त दायित्व के तहत सिद्धांतों में बचाव और सीमित अपवाद हैं जिनमें ‘ईश्वर के कृत्य (एक्ट ऑफ गॉड)’ की रक्षा शामिल है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, मरने वालों की संख्या देयता के निर्धारण पर लागू नहीं होगी। गैस से होने वाली किसी भी क्षति, मृत्यु से लेकर बीमारी तक अस्पताल की लागत को कवर किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष (कंक्लूजन)

निर्णय इस तरह से किया जाना था कि देश के आर्थिक विकास में बाधा न हो और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित हो सके। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के लागू होने के कुछ महीने पहले ही यह घटना ऐसे प्रभावी कानून के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई थी। मामले ने सभी उद्योगों के लिए और अधिक कड़े सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के लिए एक मिसाल कायम की। श्रीराम का गैस रिसाव का मामला भी उल्लेखनीय था क्योंकि यह पहली बार था कि किसी कंपनी को किसी घटना के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था और बचाव में उसके दावों के बावजूद मुआवजे का भुगतान करना पड़ा था। निर्णय के कारणों को न केवल कानूनी आधार पर बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी पाया गया है, यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष न्यायिक कार्य किया गया है।  औद्योगीकरण (इंडस्ट्रीयलाइजेशन) के महत्व और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय लिया गया था कि यह अंततः दुर्घटनाओं में परिणत हो सकता है। औद्योगीकरण की आवश्यकता और अपरिहार्य (इनेविटेबल) संभावना और चोटों के प्रभाव की शर्तों को देखते हुए निर्णय भी निर्धारित किया गया था। सामान्य तौर पर, यह सभी सामाजिक, आर्थिक और कानूनी कारकों को ध्यान में रखते हुए एक तर्कसंगत निर्णय (रेशनल डिसीजन) था, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को पर्यावरण और सार्वजनिक अधिकारों का रक्षक बना दिया।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

 

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