यह लेख Shreya Saxena द्वारा लिखा गया है। यह लेख नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह तथ्यों, शामिल मुद्दों, प्रस्तुत तर्कों और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का विस्तार से विश्लेषण करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय IX में उन व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्रभावी और समीचीन (इफेक्टिव एंड एक्सपेडिएंट) उपाय का प्रावधान है जो अपने आश्रितों (डेपेंडेंट्स) का भरण-पोषण करने की उपेक्षा करते हैं और इस प्रकार उन्हें अभावग्रस्तता (डेस्टीटूशन), भुखमरी और आवारा जीवन से बचाते हैं। आपराधिक संहिता की धारा 125–128 में निहित प्रावधान सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, इसमें शामिल पक्षों के व्यक्तिगत कानून के बावजूद।
मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937, भारत में सभी मुसलमानों को नियंत्रित करता है। यह कानून मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार आदि को संबोधित करता है और स्वीकार करता है कि मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून (पर्सनल लॉ (शरीयत)) हमेशा प्रबल होगा जहां शामिल पक्ष मुस्लिम हैं। मुस्लिम बच्चों को भरण-पोषण प्रदान करने के मुद्दे पर केंद्रित, वर्तमान मामला मुस्लिम व्यक्तिगत ग्रंथों के पालन के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के लिए उपलब्ध भरण-पोषण के अधिकार के बीच की पहेली को हल करता है। नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम (1997) के मामले में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है कि क्या मुस्लिम माता-पिता से पैदा हुए बच्चे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उस अवधि तक भरण-पोषण के हकदार हैं जब तक वे वयस्क (मेजोरिटी) नहीं हो जाते या जब तक वे खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाते, और लड़कियों के लिए, जब तक वे शादी नहीं कर लेतीं, या क्या उनके अधिकार मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1)(b) के तहत प्रतिबंधित हैं, जो बच्चे के जन्म से केवल दो साल तक भरण-पोषण प्रदान करता है। इस लेख में मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की संवैधानिक रूप से अनिवार्य धारा 125 पर चर्चा की गई है, जिसमें दोनों को एक साथ रखा गया है और परित्यक्त मुस्लिम बच्चों की आर्थिक (इकनोमिक) स्थिति को सुधारने में उनकी प्रासंगिकता (लेवेंस इन अमेलिओरेटिंग) की जांच की गई है।
मामले का विवरण
मामले की तारीख: 29 जुलाई 1997
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
मामले का प्रकार: भरण-पोषण के लिए आपराधिक अपील
अपीलकर्ता: नूर सबा खातून
प्रतिवादी: मो. अर्ध
पीठ: न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद, न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी
संदर्भित क़ानून: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (b)।
मामले की पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय ने मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) में मुस्लिम विवाहित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए कहा कि वे इद्दत की अवधि से परे भरण-पोषण के हकदार थे। हालांकि, यह मुस्लिम मौलवियों के साथ अच्छा नहीं हुआ, जिन्होंने न्यायालय पर भारतीय मुसलमानों पर मुकदमा चलाने का आरोप लगाया, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। गुस्सैल मुस्लिम रूढ़िवाद को शांत करने के लिए तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 लाया, जिसके तहत शाह बानो मामले को हल्का किया गया और मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून को संहिताबद्ध किया गया। यह कानून वर्तमान मामले का आधार बनाता है।
मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (b) में कहा गया है कि एक महिला अपने बच्चों के लिए बच्चों की जन्म तिथि से दो साल की अवधि तक अतिरिक्त भरण-पोषण की हकदार है। दो साल की उम्र के बाद बच्चे भरण-पोषण के लिए पात्र होंगे या नहीं, यह वर्तमान मामले में विवादास्पद प्रश्न है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोपालगंज की न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने अपनी पत्नी और बच्चों का समर्थन करने के अपने दायित्व की अवहेलना की थी और 19 जनवरी, 1993 के आदेश के तहत निर्देश दिया था:
- पत्नी को प्रति माह 200/- रुपये के भरण-पोषण का अनुदान और
- उनके प्रत्येक बच्चे को प्रति माह 150/- रुपये के भरण-पोषण का अनुदान।
हालांकि, इस आदेश के बाद, मोहम्मद कासिम ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अनुरोध किया कि न्यायालय मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (b) के अनुसार भरण-पोषण राशि को समायोजित करे। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश को संशोधित करते हुए फैसला सुनाया कि पत्नी को केवल इद्दत अवधि के दौरान भरण-पोषण मिलेगा, जबकि 1986 के अधिनियम का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत बच्चों के लिए दी गई भरण-पोषण की राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसे अछूता छोड़ दिया गया था। परीक्षण न्यायालय के मामले से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने गोपालगंज के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि 1986 का अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के प्रावधान को अतिव्यापी नहीं कर सकता है।
इसके बाद, प्रतिवादी ने पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक विविध याचिका दायर की। पटना उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि बच्चे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के हकदार नहीं हैं और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 (1) (b) के तहत उनकी जन्मतिथि से केवल दो साल की अवधि के लिए भरण-पोषण दिया जा सकता है। तदनुसार, केवल बच्ची, जो सिर्फ 1 1/2 वर्ष की थी, को दो साल की उम्र तक भरण-पोषण का हकदार माना गया था, जबकि अन्य दो बच्चों को अयोग्य घोषित किया गया था।
नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम (1997) के तथ्य
अपीलकर्ता, नूर सबा खातून, और प्रतिवादी, मो. कासिम की शादी 27 अक्टूबर 1980 को हुई थी। उनके विवाह से तीन बच्चे थे- दो बेटियां और एक बेटा, जिनकी उम्र क्रमशः 6 साल, 3 साल और 1.5 साल थी। कुछ वैवाहिक मुद्दों पर, प्रतिवादी पति ने अपीलकर्ता पत्नी और उनके बच्चों को वैवाहिक घर से निष्कासित कर दिया और उन्हें भरण-पोषण प्रदान करने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने एक अन्य महिला, सुश्री शाहनवाज बेगम से शादी कर ली और उसके साथ रहना जारी रखा।
अपीलकर्ता पत्नी ने निराश्रित होने के डर से, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें अपने लिए 400 रुपये प्रति माह और बच्चों के लिए 300 रुपये प्रति बच्चा भरण-पोषण देने की मांग की गई। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी को भरण-पोषण प्रदान करने में लापरवाह पाया और उसे अपीलकर्ता और प्रत्येक बच्चे को वयस्क होने तक मासिक राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादी पति को पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 200 रुपये और प्रत्येक बच्चे के लिए भरण-पोषण के रूप में 150 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। हालांकि, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को तलाक दे दिया और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 का हवाला देते हुए भरण-पोषण आदेश को संशोधित करने के लिए आवेदन किया। निचली न्यायालय ने भरण-पोषण आदेश में संशोधन करते हुए अपीलकर्ता के भरण-पोषण को तलाक के बाद ‘इद्दत’ की अवधि तक सीमित कर दिया, लेकिन बच्चों के लिए भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखा। मुस्लिम महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पति से अलग होने के बाद, तलाक के माध्यम से या पति की मृत्यु पर इद्दत या शुद्धता की अवधि को बनाए रखें। उसे केवल ऐसी अवधि के समापन पर पुनर्विवाह करने की अनुमति है, जो आमतौर पर तीन महीने होती है।
एक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से इस मामले को चुनौती देने के प्रतिवादी के प्रयास को द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, गोपालगंज की न्यायालय ने खारिज कर दिया था। न्यायालय ने माना कि 1986 के अधिनियम के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के जनादेश को ओवरराइड नहीं कर सकते। प्रतिवादी ने तब उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत बच्चों को दिए गए भरण-पोषण को चुनौती दी गई।
उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी पति के पक्ष में टिप्पणी करते हुए कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, बच्चे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने संबंधित जन्म की तारीख से दो साल से अधिक भरण-पोषण के हकदार नहीं हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि बड़े दो बच्चे भरण-पोषण याचिका के समय दो साल पूरे कर चुके थे और इस तरह 1986 के अधिनियम के तहत भरण-पोषण के हकदार नहीं थे। केवल तीसरा बच्चा, जो 1½ साल का था, दो साल की उम्र तक भरण-पोषण का हकदार था। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित अपीलकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से अपील की।
उठाए गए मुद्दे
क्या मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3)(1)(b) के तहत मुस्लिम बच्चों के भरण-पोषण से संबंधित प्रावधान, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत बच्चों को भरण-पोषण देने के प्रावधानों पर प्रबल होंगे?
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता
अपीलकर्ता पत्नी ने दावा किया कि उसके पास बच्चों या खुद को बनाए रखने का कोई साधन नहीं था। उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादी पति बिजली के उपकरण बेचने के व्यवसाय में लगा हुआ था और उसके पास कुछ कृषि भूमि (एग्रीकल्चरल लैंड) थी। उसने दावा किया कि पर्याप्त आय होने और साधन संपन्न व्यक्ति (सफ्फीसिएंट इनकम एंड बीइंग मेन ऑफ़ मीन्स) होने के बावजूद, प्रतिवादी पति ने उसका और उसके बच्चों का भरण-पोषण करने में लापरवाही बरती, और इसलिए वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत आवेदन के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हुई।
उसने अपने लिए 400 रुपये प्रति माह के भरण-पोषण का दावा किया, जबकि छह, तीन और डेढ़ साल की उम्र के बच्चों में से प्रत्येक के लिए क्रमशः 300 रुपये प्रति माह का दावा किया।
प्रतिवादी
प्रतिवादी पति ने तर्क दिया कि धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन टिकाऊ नहीं था क्योंकि इसमें शामिल पक्ष मुस्लिम थे और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986- धारा 125, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के बहिष्कार के लिए शासित थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि क्यूंकि 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) (b) में बच्चे के जन्म के दो साल बाद तक भरण-पोषण के भुगतान का प्रावधान है, इसलिए वह दो साल की अवधि समाप्त होने के बाद बच्चों और पत्नी के भरण-पोषण के लिए बाध्य नहीं है।
मामले से संबंधित महत्वपूर्ण कानून
भारत का संविधान
अनुच्छेद 15 (3): धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तथापि, खंड (3) में यह प्रावधान है कि इसमें अंतवष्ट कोई बात महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए किन्हीं विशेष कानूनों के निर्माण को प्रभावित नहीं करेगी।
अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत
अनुच्छेद 39 कुछ दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिस पर राज्य यह सुनिश्चित करते हुए अपनी नीतियों को आधार बना सकता है कि:
- सभी नागरिकों, पुरुष और महिला को समान रूप से, निर्वाह के पर्याप्त साधनों (सफ्फीसिएंट मीन्स ऑफ़ सब्सिस्टेन्स) का अधिकार है;
- समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण (सफ्फीसिएंट मीन्स ऑफ़ सब्सिस्टेन्स) इस तरह से वितरित किया जाता है जो सामान्य हित में सर्वोत्तम हो;
- आर्थिक प्रणाली के कामकाज से धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सभी के लिए हानिकारक नहीं होता है;
- पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन (पेय);
- श्रमिकों के स्वास्थ्य (वर्कर्स हेल्थ) और शक्ति, साथ ही साथ बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण उन व्यवसायों को लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है जो उनकी ताकत और उम्र के लिए खतरनाक हैं;
- बच्चों को स्वस्थ और गरिमापूर्ण (डिग्निफ़िएड) तरीके से विकसित होने के लिए पर्याप्त अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका बचपन और युवावस्था नैतिक और भौतिक परित्याग से सुरक्षित रहे।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
धारा 125: पत्नियों, बालकों और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश।
भरण-पोषण का भुगतान न किए जाने के कारण आश्रितों द्वारा सामना की जा रही अवाहालता और अभावग्रस्तता (वेग्रेंसी एंड डेस्टीटूशन) से लड़ने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को एक साधन के रूप में अधिनियमित किया गया था। प्रत्येक उप-धारा भरण-पोषण के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित है-
धारा 125 की उप-धारा (1) उन आवश्यक चीजों के लिए प्रदान करती है जिन्हें धारा 125 को लागू करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी, वैध या नाजायज नाबालिग संतान, शारीरिक या मानसिक असामान्यता (शारीरिक या मानसिक) से ग्रस्त वैध या नाजायज संतान या माता-पिता जैसे आश्रित अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हों और उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी रखने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हों, लेकिन वह उनका भरण-पोषण करने से इनकार कर दे या उपेक्षा करे, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) को आवेदन करने पर उनके द्वारा मासिक भत्ता तय किया जा सकता है।
इसके अलावा, धारा 125 का पहला परंतुक एक परिदृश्य से संबंधित है जहां एक विवाहित नाबालिग बेटी के पक्ष में वयस्क होने तक भरण-पोषण आदेश दिया जा सकता है। धारा 125 के दूसरे परंतुक में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निर्धारित पत्नी, बच्चे, पिता या माता को अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान का प्रावधान है। धारा 125 के तीसरे परंतुक का उद्देश्य ऐसे आवेदनों की सेवा की तारीख से 60 दिनों के भीतर अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदनों का त्वरित निपटान करना है।
धारा 125 (1) के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि एक तलाकशुदा महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, उसे भी इस धारा के भीतर पत्नी माना जाता है। इसलिए, ऐसी महिला धारा 125 के तहत भरण-पोषण के अनुदान की भी हकदार है। यह भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के तहत वयस्क नहीं माने जाने वाले व्यक्ति के रूप में “नाबालिग” को भी परिभाषित करता है।
धारा 125 की उपधारा (2) में उस तारीख का प्रावधान है जिससे भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण देय है। एक सामान्य नियम के रूप में, यह आदेश की तारीख से देय है लेकिन इसे उस तारीख से देय किया जा सकता है जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के एक विशिष्ट आदेश द्वारा आवेदन दायर किया गया था।
धारा 125 की उप-धारा (3) भरण-पोषण आदेश का अनुपालन न करने के परिणामों को बताती है। बिना किसी पर्याप्त कारण के भरण-पोषण का भुगतान करने के उल्लंघन के मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा राशि वसूलने के लिए वारंट जारी किया जाता है और अवैतनिक राशि के लिए अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा भी दी जा सकती है। इस उपधारा के परंतुक में भरण-पोषण राशि लगाने के लिए आवेदन को प्राथमिकता देने के प्रयोजन के लिए नियत तारीख से एक वर्ष की परिसीमा अवधि निर्धारित की गई है। धारा 125 (3) के दूसरे परंतुक में कहा गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्नी के पति के साथ रहने से इनकार करने के बावजूद भरण-पोषण का आदेश दे सकता है, अगर इस तरह के इनकार के लिए एक उचित आधार है। दूसरी शादी करना या रखैल रखना पति के साथ रहने से इंकार करने का उचित कारण माना जाता है।
धारा 125 की उपधारा (4) में तीन आधारों का प्रावधान है जो पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को निष्फल कर सकते हैं:-
- सबसे पहले, अगर यह साबित हो जाता है कि वह व्यभिचार (अडल्टेरी) में रह रही है, तो उसके भरण-पोषण का अधिकार पराजित हो जाएगा। यह आवश्यक है कि वह व्यभिचार में रह रही हो और व्यभिचार का एक अलग कार्य इस अधिकार को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- दूसरा, अगर वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है।
- अंत में, अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग-अलग रह रहे हैं।
धारा 125 की उपधारा (5) में भरण-पोषण आदेश को बाद में रद्द करने का प्रावधान है यदि उपधारा (4) के तहत प्रदान किए गए आधारों में से कोई भी साबित हो जाता है।
मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
धारा 3: महर या मुस्लिम महिला की अन्य संपत्तियों को तलाक के समय उसे दिया जाना
- किसी भी अन्य प्रचलित कानून के प्रावधानों के बावजूद, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को निम्नलिखित अधिकार होंगे:
- इद्दत अवधि के दौरान अपने पूर्व पति से उचित एवं निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण प्राप्त करें।
- यदि वह तलाक से पहले या बाद में पैदा हुए बच्चों के लिए प्राथमिक देखभालकर्ता है, तो ऐसे बच्चों के जन्म की तारीख से दो साल की अवधि के लिए अपने पूर्व पति से उचित भरण-पोषण प्राप्त करें।
- मुस्लिम कानून के अनुसार, विवाह के समय या उसके बाद तय की गई महर या दहेज के बराबर राशि प्राप्त करें।
- शादी से पहले, दौरान या शादी के बाद उसके परिवार, दोस्तों, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसे दी गई सभी संपत्तियों को बनाए रखें।
- यदि तलाकशुदा महिला को तलाक के बाद उचित भरण-पोषण, सहमत महर या दहेज या उपधारा (1) के खंड (d) में उल्लिखित संपत्ति नहीं मिली है, तो वह या उसकी ओर से विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि मजिस्ट्रेट को ऐसे भरण-पोषण, महर या दहेज के भुगतान या संपत्तियों के हस्तांतरण के आदेश के लिए आवेदन कर सकता है।
एक तलाकशुदा महिला से उप-धारा (2) के तहत एक आवेदन प्राप्त करने पर, मजिस्ट्रेट के संतुष्ट होने पर हो सकता है कि:
- यदि तलाकशुदा महिला का पति, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, इद्दत अवधि के भीतर उसके और बच्चों के लिए उचित एवं निष्पक्ष भरण-पोषण प्रदान करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है, या
- यदि महर या दहेज के समतुल्य राशि का भुगतान नहीं किया गया है, या यदि उपधारा (1) के खंड (d) में उल्लिखित संपत्तियों को उसे हस्तांतरित नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट, आवेदन दायर करने की तारीख के एक महीने के भीतर, पूर्व पति को इस तरह के उचित भरण-पोषण प्रदान करने का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी कर सकता है। यह विचार तलाकशुदा महिला की जरूरतों, शादी के दौरान उसके जीवन स्तर और पूर्व पति के वित्तीय साधनों पर आधारित है। इसी तरह, महर या दहेज के भुगतान या उल्लिखित संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए, मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी कर सकता है कि तलाकशुदा महिला के अधिकारों को बरकरार रखा जाए। हालांकि, यदि मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन को हल करना अव्यावहारिक पाता है, तो वे दर्ज किए गए कारणों के लिए अवधि बढ़ा सकते हैं।
- यदि जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया गया है, वह बिना किसी वैध कारण के, निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट बकाया भरण-पोषण या महर/दहेज राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है। न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट निष्पक्ष सुनवाई के बाद तथा उपर्युक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार, एक वर्ष तक के कारावास या बकाया राशि का भुगतान होने तक की सजा भी दे सकता है।
नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम (1997) में निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मुस्लिम बच्चों के भरण-पोषण के मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की जांच करने की मांग की। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की प्रस्तावना तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है और सहायक मामलों का प्रावधान करती है। इसने आगे कहा कि अधिनियम को मोहम्मद अली खान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मामले के उत्तराधिकार में लाया गया था। इसने आगे कहा कि यह अधिनियम मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो (1985) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद लाया गया था और तलाक के बाद मुस्लिम पत्नियों के लिए भरण-पोषण के मामले तक सीमित था। इसका मुस्लिम बच्चों के भरण-पोषण पर कोई असर नहीं था, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में आते रहे।
यह माना गया कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 को पढ़ने से पता चलता है कि यह ‘महर’ या अन्य संपत्तियों से संबंधित है, जिनके लिए एक मुस्लिम महिला तलाक की हकदार होगी। पीठ ने कहा कि धारा का प्राथमिक उद्देश्य इद्दत की अवधि के दौरान भरण-पोषण के रूप में पत्नी को उचित राशि का प्रावधान सुनिश्चित करना था। पीठ ने कहा कि धारा 3 (1) के खंड (b) को भी बच्चे के जन्म की तारीख से शुरू होने वाली दो साल की अवधि के दौरान पत्नी के लिए अतिरिक्त भरण-पोषण के प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
मामले में स्पष्ट किया गया है कि दो साल की अवधि के लिए भरण-पोषण तलाकशुदा मां के लिए ‘अपनी तरफ से’ अतिरिक्त राशि के रूप में है, जो नवजात बच्चे को दूध पिलाने के दौरान उसके ‘पोषण’ के लिए है। हालांकि, यह धारा 125, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बच्चों को बनाए रखने के लिए एक पिता के पूर्ण दायित्व को प्रभावित नहीं करता है। यह प्रावधान पिता पर एक कर्तव्य डालता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, बच्चों को तब तक भरण-पोषण प्रदान करे जब तक कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते या वयस्क नहीं हो जाते।
न्यायालय ने कहा कि यदि 1986 के अधिनियम को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर वरीयता दी गई थी, तो मुस्लिम बच्चों को लाभकारी कानून के दायरे से बाहर करने के लिए इसके विनाशकारी, असमान और अनुचित परिणाम होंगे। मुस्लिम बच्चों के अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार को एक पूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, जो बच्चे को जन्म देने के बाद दो साल की अवधि के लिए भरण-पोषण का दावा करने के लिए उनकी मां के अधिकार से स्वतंत्र था। यह अधिकार बच्चों को तब तक प्राप्त रहता है जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते, अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाते या लड़कियों के मामले में उनका विवाह नहीं हो जाता। वास्तव में, 1986 के अधिनियम की धारा 3 एक ‘गैर-बाधा खंड (नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज)’ से शुरू होती है, जो यह प्रावधान करती है कि, किसी भी अन्य कानून के बावजूद, 1986 के अधिनियम के प्रावधान प्रबल होंगे। हालांकि, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज केवल तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार पर लागू होता है और प्रतिबंधित करता है और उस संबंध में बच्चों के स्वतंत्र अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं है। न केवल वैधानिक कानून बल्कि मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून भी नाबालिग बच्चों के अधिकारों को पिता द्वारा बनाए रखने के लिए मान्यता देता है, जिसे नफाका के नाम से जाना जाता है। इसलिए, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है- बल्कि, दोनों अलग-अलग डोमेन के भीतर सहवर्ती रूप से संचालित (ऑपरेट कनकमिटेंटली विदिन डिफरेंट डोमेन्स) होते हैं।
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार नहीं रह सकता। निचली न्यायालय के मामले को बहाल करते हुए पीठ ने प्रतिवादी पति को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता पत्नी को भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान करे, जो नाबालिग बच्चों के हिस्से से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार थी। आगे यह प्रावधान किया गया कि चूक के मामले में, अपीलकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार परीक्षण न्यायालय के माध्यम से 12% ब्याज के साथ एक बार में पूरी राशि की वसूली का प्रयास कर सकता है। यह भुगतान तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि बच्चे वयस्क न हो जाएं या अपना भरण-पोषण करने में सक्षम न हो जाएं तथा लड़कियों के लिए यह भुगतान तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि उनकी शादी न हो जाए।
इस मामले के पीछे तर्क
बच्चों के भरण-पोषण के मुद्दे पर वैधानिक कानून और मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के बीच स्पष्ट द्वंद्व को उजागर करने के लिए, न्यायालय ने भारत में मुसलमानों से संबंधित कानून से अवगत कराने के लिए एक जांच शुरू की। न्यायालय ने ताहिर महमूद द्वारा भारत में मुसलमानों से संबंधित क़ानून (1995 संस्करण) के अंशों पर भरोसा किया, जिसने धारा 125, मुस्लिम महिलाओं (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 और मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून की प्रयोज्यता पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रभाव का मूल्यांकन (इवाल्युएटेड इफ़ेक्ट) किया।
पाठ में कहा गया है कि शाह बानो के मामले और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियम के बाद के अधिनियमन से उठे विवाद के बावजूद- ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुस्लिम बच्चों और माता-पिता पर समान रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की प्रयोज्यता को रोकता है। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 से अल्पसंख्यक की आयु को अपनाती है, जैसा कि धारा 125 (1) के स्पष्टीकरण में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक मुस्लिम बच्चा अपने माता-पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए कानून का सहारा ले सकता है यदि पर्याप्त साधन होने के बावजूद, वे उन्हें बनाए रखने की उपेक्षा करते हैं।
नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम (1997) का विश्लेषण
भरण-पोषण प्रदान करना अनुच्छेद 15(3) के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक न्याय का एक उपाय है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत प्रबलित है। एक पुरुष का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी, वृद्ध माता-पिता और बच्चों का भरण-पोषण करे, जब तक कि वे स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हों। यह धारा मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत निपटाए के कानून का विश्लेषण करने का प्रयास करती है:
मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून
मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून की स्थापना पवित्र कुरान के सिद्धांतों पर की गई है, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्धारित किया गया है और मुस्लिम विद्वानों, न्यायविदों और टिप्पणीकारों द्वारा समझाया गया है। मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के अनुसार, नफाका या भरण-पोषण को बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार और पिता पर एक पूर्ण दायित्व कहा गया है। वास्तव में, मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून बेटी को बनाए रखने के कार्य के लिए महान धार्मिक गुण जोड़ता है और कहता है कि जो बेटी की परवरिश पर अपना धन खर्च करता है, वह न्याय के दिन पैगंबर के करीब होगा। अतः
- पिता बेटियों को तब तक बनाए रखने के लिए एक कर्तव्य के तहत है जब तक कि वे बकीरा (अविवाहित) हों या जहां वे थायिबा-दहेज या तलाकशुदा हों, जब तक कि वे पुनर्विवाह न कर लें।
- इसी तरह, पिता बेटों को तब तक बनाए रखने के लिए बाध्य है जब तक कि वे यौवन (उभार) प्राप्त नहीं करते हैं या जब तक कि उन मामलों में आवश्यक हो जहां बेटा गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग है।
यदि पिता अपनी वित्तीय स्थिति के कारण बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है और माँ संपन्न है- तो वह बच्चों का भरण-पोषण करेगी, जब उसकी स्थिति में सुधार होगा तो पति द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
हालांकि, मुस्लिम कानून नाजायज बच्चों के लिए भरण-पोषण के पहलू पर चुप रहता है। एक अवैध कनेक्शन (ज़िना) से पैदा होने के आधार पर, व्यक्तिगत कानून इस धारणा को मानता है कि ऐसा बच्चा, फिलियस नलियस (किसी का बेटा) होने के नाते भरण-पोषण का हकदार नहीं है।
इसलिए, मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के मूल सिद्धांतों के व्यापक विश्लेषण से पता चलता है कि बच्चों को बनाए रखने का दायित्व तब तक विस्तारित होता है जब तक कि वे वित्तीय स्वतंत्रता (बेटों के लिए) और शादी (बेटियों के लिए) प्राप्त नहीं कर लेते। हालांकि, दोनों स्थितियों में, ऐसी समयावधि दो साल की अवधि तक सीमित नहीं है और इससे बहुत आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा, ऐसे अधिकार केवल वैध बच्चों को प्राप्त होते हैं, जबकि नाजायज बच्चों के अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती है, जिन्हें ज़िना (अवैध कनेक्शन) का उत्पाद माना जाता है।
मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986
मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (b) में एक गैर-बाधा खंड है (नॉन-ऑब्सटैंट क्लॉस), जो यह प्रदान करता है कि “किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद” एक तलाकशुदा महिला को जन्म की तारीख से दो साल की अवधि के लिए बच्चों को बनाए रखने के लिए अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है। हालांकि, न्यायालय की व्याख्या के अनुसार, गैर-आज्ञाकारी खंड तलाकशुदा पत्नी के अधिकार तक ही सीमित था। यह पूरी तरह से तलाकशुदा पत्नी के प्रति पूर्व पति के दायित्व से संबंधित है कि वह बच्चे के जन्म के दो साल बाद तक उसका और उसके बच्चों का भरण-पोषण करे। इसलिए, धारा 3(1)(b) के तहत कोई भी खर्च उसकी ओर से किया जाता है। इसका बच्चों के धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो स्वतंत्र रूप से मौजूद है।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 का प्राथमिक उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अधिदेश के अनुसार निर्धनता और अवासीनता को रोकने के लिए पत्नियों, बच्चों और वृद्ध माता-पिता, जो स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, के भरण-पोषण का प्रावधान करके सामाजिक न्याय प्रदान करना है।
धारा 125 के आवेदन के लिए, कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। य़े हैं:
- बनाए रखने के लिए पर्याप्त साधन: इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति से इस तरह के भरण-पोषण का दावा किया जाता है, वह आश्रित(ओं) के लिए आर्थिक रूप से प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। यह केवल मौद्रिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की कमाई क्षमता से भी संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों ने इस अधिकार को बनाए रखने के लिए और अधिक सुरक्षित किया है, यह स्थापित करके कि चाहे कोई पुरुष नियोजित हो या नहीं, यदि वह सक्षम है, तो उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति उनका एक पवित्र कर्तव्य है, उन्हें बनाए रखने के लिए।
- बनाए रखने की उपेक्षा या इनकार: इस प्रावधान के आवेदन के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति दावेदार(ओं) को बनाए रखने के लिए बाध्य है, उसने पर्याप्त साधन होने के बावजूद ऐसा करने की उपेक्षा की है या इनकार कर दिया है।
- अंत में, दावेदार(ओं) को खुद को बनाए रखने में असमर्थ होना चाहिए।
धारा 125 बुद्धिमानी से तैयार किया गया लाभकारी कानून है जो प्रदाता (पति/पिता/पुत्र) की स्थिति और उस स्तर को ध्यान में रखता है जिससे पक्षकार संबंधित हैं, ताकि उसके आश्रितों को बनाए रखने के लिए मासिक राशि तय की जा सके। विचार न केवल बुनियादी पशुवत जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि गरिमा का जीवन जीने के लिए है, उसी तरह से जैसे वे प्रदाता की उपस्थिति में करेंगे। यह प्रावधान टूटी हुई शादियों की महिलाओं और बच्चों की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए लाया गया था, ताकि उन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों की दया पर न छोड़ा जा सके। धारा 125 (1) खंड (b) में प्रावधान है कि एक पिता अपने नाबालिग बच्चों को बनाए रखने के लिए बाध्य है, चाहे वह नाजायज हो या वैध, यदि वे खुद को बनाए रखने में असमर्थ हैं। खंड (c) इस लाभ को उन मामलों तक बढ़ाता है, जहां बच्चा, हालांकि नाबालिग नहीं है- मानसिक या शारीरिक चोट के कारण खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। यहां तक कि अगर बच्चे की कस्टडी पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास है, तो यह उसे समय पर भरण-पोषण का भुगतान करने की जिम्मेदारी से छूट नहीं देता है।
ऐसे फैसलों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिन्होंने मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून की तुलना में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125-128 में परिकल्पित भरण-पोषण के लिए वैधानिक कानून की वास्तविक स्थिति स्थापित करने की कोशिश की है। शाह बानो मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की प्रयोज्यता की जांच करते हुए कहा कि महर विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में देय राशि है और इसका उस भरण-पोषण पर कोई असर नहीं पड़ता है जिसके लिए पत्नी तलाक के लिए पात्र हो जाती है। इस प्रकार यह मानते हुए कि धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कल्याणकारी कानून उपलब्ध है। उपर्युक्त के प्रत्युत्तर में 1986 का अधिनियम अधिनियमित किया गया था जिसने महर की राशि को उस अवधि तक सीमित कर दिया जिसके दौरान भरण-पोषण का दावा इद्दत तक किया जा सकता था। बाद में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पति इद्दत की अवधि से परे भरण-पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे जब तक कि पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया। वर्तमान समय में, हालांकि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार 1986 अधिनियम द्वारा शासित हैं, पति या पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 द्वारा शासित होने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
निष्कर्ष के तौर पर, उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि दोनों धाराओं के बीच कोई संघर्ष नहीं है क्योंकि दोनों अलग-अलग स्थितियों से संबंधित हैं। 1986 का अधिनियम पालन-पोषण के दो साल के लिए पत्नी को भरण-पोषण के भुगतान से संबंधित है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक मुस्लिम पिता के अपने नाबालिग/आश्रित बच्चों का भरण-पोषण करने के पूर्ण दायित्व से संबंधित है। हाजी फरजंद अली बनाम एमएसटी नूरजहाँ (1988) में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1986 के अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बीच संबंध का निर्धारण करते हुए माना था कि 1986 के अधिनियम की धारा 7 एक संक्रमणकालीन प्रावधान है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा किए गए भरण-पोषण के आवेदन तक इसकी प्रयोज्यता में सीमित है। हालांकि, इसका खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ बच्चों द्वारा पेश किए गए आवेदन पर कोई असर नहीं पड़ता है।
मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून, 1986 के अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की तुलना से पता चलता है कि मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के तहत भरण-पोषण केवल इस्लाम में मान्यता प्राप्त विवाह से वैध बच्चों से संबंधित है। हनफ़ी स्कूल में नाजायज़ बच्चों को सात वर्ष की आयु तक, पिता को छोड़कर, माँ से भरण-पोषण मांगने के अधिकार को मान्यता दी गई है। शिया स्कूल ऐसे किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता है। यह नाजायज मुस्लिम बच्चों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, जिससे उन्हें आवारा और अभावग्रस्तता के खतरों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान की आवश्यकता आसन्न है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के दायरे पर पहले पर्याप्त रूप से चर्चा की जा चुकी है। बच्चे के अधिकारों के संबंध में, धारा 125 की उपधारा (1) के खंड (b) और (c) उन्हें अपनी मां से अलग इकाई के रूप में भरण-पोषण का दावा करने का एक स्वतंत्र अधिकार प्रदान करते हैं, जिनकी कस्टडी हो सकती है। सुखा बनाम निन्नी (1965) के मामले में, यह माना गया कि एक नाजायज बच्चे को भरण-पोषण का प्रावधान, जिसके बारे में मुस्लिम कानून चुप है, किसी भी लागू कानून को पराजित करने का प्रभाव नहीं डालेगा। बल्कि, धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसी वैधानिक मान्यता यह सुनिश्चित करेगी कि इन बच्चों को अभाव और दरिद्रता के दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े। धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम है, जिसमें व्यक्तिगत कानूनों के विपरीत प्रयोज्यता का अधिक दायरा है, जो कि रिश्तों में रहने तक भी विस्तारित है। धारा 125 बच्चे के पितृत्व पर आधारित है और चाहे बच्चा प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ हो या गोद लिया गया हो; वैध या नाजायज, इसके बावजूद इसका सुरक्षात्मक दायरा बढ़ता है।
निष्कर्ष
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था देने में गलती की है कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (b) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के प्रावधान को अतिव्यापी (ओवरराइड) करेगी। यह देखा गया कि परीक्षण न्यायालय का फैसला, जिसकी पुष्टि पुनरीक्षण न्यायालय ने की थी, वास्तव में कानून में सही स्थिति थी, जिसमें तीनों बच्चों में से प्रत्येक को बहुमत तक भरण-पोषण प्रदान किया गया था।
वर्तमान मामले का अवलोकन हमें निम्नलिखित प्रमुख मुख्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है:
- मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के साथ-साथ भारत के भीतर प्रचलित वैधानिक कानूनों के अनुसार, एक मुस्लिम पिता अपने बच्चों को बनाए रखने के लिए एक पूर्ण दायित्व के तहत है।
- यह परम कर्तव्य तब तक जारी रहेगा जब तक कि बच्चे बालिग नहीं हो जाते या अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं हो जाते, या, बालिका के मामले में – जब उसकी शादी हो जाती है।
- भले ही बच्चे मां की कस्टडी में हों, लेकिन उन्हें पालने का दायित्व पिता पर बना रहता है।
- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (b) के तहत प्रदान किया गया भरण-पोषण मां के स्वयं के पोषण के लिए है, जबकि बच्चों को जन्म देने के दो साल बाद तक उनकी देखभाल की जाती है।
- 1986 के अधिनियम के तहत प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के लिए बच्चों के अधिकारों से स्वतंत्र है। दोनों के बीच कोई संघर्ष नहीं है।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक लाभकारी विधान है, जिसे तब तक कमज़ोर/प्रभावित/प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो।
अंत में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मुस्लिम पिता पर एक पूर्ण दायित्व लगाती है, अपने हिंदू समकक्ष की तरह- अपने नाबालिग बच्चों की जीविका के लिए भुगतान करने के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म का पालन करते हों और टूटे हुए विवाह से पैदा हुए नाबालिग बच्चों की निराश्रयता और योनि को रोकने के अपने उद्देश्य के अनुरूप हों। यह भरण-पोषण के संबंध में कानून में एकरूपता की भावना लाता है, जिससे अस्पष्टता की गुंजाइश कम हो जाती है और शीघ्र भरण-पोषण अनुदान के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून के तहत मौजूद कमियों को भी भरता है, जो एक नाजायज मुस्लिम बच्चे को उसके भरण-पोषण के अधिकार से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित करता है और उन्हें घुमक्कड़ और अभावग्रस्तता (डेस्टीटूशन) में उजागर करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या नाजायज मुस्लिम बच्चों को भरण-पोषण का अधिकार है?
मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून नाजायज बच्चों के भरण-पोषण के पहलू पर काफी हद तक चुप है। शिया स्कूल के तहत, नाजायज बच्चों को मान्यता नहीं दी जाती है और इसलिए, भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी ओर, हनफ़ी स्कूल नाजायज़ बच्चों को भरण-पोषण का दावा करने की अनुमति देता है, हालांकि सीमित अर्थों में- केवल माँ से सात वर्ष की आयु तक। ऐसी चूकों को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों को ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है, जो अन्यथा हाशिये पर चले जा सकते हैं और घुमक्कड़ जीवन. जीने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
क्या मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (b) धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विरोधाभासी है?
नहीं, दोनों प्रावधान एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जबकि धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो दूसरों के बीच बच्चों के भरण-पोषण के लिए प्रदान करता है; 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) (b) एक संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून है जो विशेष रूप से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से संबंधित है। खंड (b) के तहत ‘बच्चों’ का उल्लेख केवल आकस्मिक है, क्योंकि यह खंड अनिवार्य रूप से अलग रह रही पत्नी के बच्चे के जन्म के बाद उसके पोषण के दावों से संबंधित है।
संदर्भ
- https://blog.ipleaders.in/aspects-of-maintenance-of-children-under-muslim-law/
- https://main.sci.gov.in/jonew/judis/13891.pdf
- https://thewire.in/law/unmarried-hindu-daughter-maintenance-father-supreme-court
- https://www.shethepeople.tv/home-top-video/judiciary-muslim-rights-women-rights/
- https://blog.ipleaders.in/right-maintenance-muslim-women-2/