विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता

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The necessity of public notice under the Special Marriage Act 1954

यह लेख Yash Sinha द्वारा लिखा गया है। इस लेख में विशेष विवाह अधिनियम के तहत दी गई सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत की समकालीन (कंटेंपरेरी) कानूनी व्यवस्था में विवाह को दो अलग-अलग धारणाओं के अंतर्गत परिभाषित या शामिल किया गया है। इसका एक पहलू विवाह है जो व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत आता है और भारत में हर धर्म के लिए अलग है। उदाहरण के लिए, हिंदू, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत शासित होते हैं, मुस्लिम, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) अधिनियम, 1937 के तहत शासित होते हैं।

दूसरा पहलू उन विवाहों से संबंधित है जो सिविल विवाह के अंतर्गत आते हैं और इसलिए मोटे तौर पर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के दायरे में आते हैं। इन दोनों अधिनियमों के अलग-अलग उद्देश्य हैं, पहला अधिनियम देश के अंदर विवाह के लिए है और दूसरा वाला देश के बाहर विवाह के लिए है।

यह लेख मुख्य रूप से विशेष विवाह अधिनियम और इससे जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। यह अधिनियम उन विवाहों के लिए कानून प्रदान करने पर केंद्रित है जिनका किसी भी पक्ष के धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक कानून के तहत शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, तो वह इस अधिनियम के तहत शादी करना चुन सकता है।

इस अधिनियम में मौजूदा धार्मिक विवाह को सिविल विवाह में बदलने का भी प्रावधान है। यह इस अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण द्वारा किया जा सकता है, हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि विवाह के लिए अधिनियम के प्रावधान संतुष्ट हों। इसके लिए शक्तियां अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रदान की गई हैं।

अधिनियम के संबंध में वर्तमान विवाद वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर होने के बाद शुरू हुआ है, जहां केरल के एक कानून छात्र ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि विवाह संपन्न होने से पहले एक सार्वजनिक सूचना को समाज से आपत्तियां उठाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा।

इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताकर चुनौती दी गई है। इस विकास के बाद, हाल ही में एकल न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने इसे आगे बढ़ा दिया है जहां इस प्रावधान की केवल निर्देशिका (डायरेक्टरी) धारा के रूप में व्याख्या की गई है और ऐसा कुछ नहीं जो प्रकृति में अनिवार्य है और इसलिए इसे युगल (कपल) पर मजबूर नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के पास अब निजता के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 6 और 7 का परीक्षण करने और यह विश्लेषण करने की एक नई चुनौती है कि क्या यह राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंध की ओर ले जाता है या नहीं।

भारत में विशेष विवाह अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विशेष विवाह अधिनियम भारत में लागू होने के बाद से विभिन्न परिवर्तनों के अधीन रहा है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता-पूर्व युग में हैं जब इसे पहली बार वर्ष 1872 में पेश किया गया था। इस अधिनियम को विशेष विवाह अधिनियम, 1872 के रूप में जाना जाता था और इसे स्वतंत्रता-पूर्व के पहले कानून आयोग द्वारा अनुशंसित किए जाने के बाद स्वतंत्र भारत में पेश किया गया था।

इसका ध्यान अंतर-धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने पर था, हालाँकि यह केवल उन लोगों पर लागू था जो उस समय भारत में मौजूदा किसी भी धर्म को नहीं मानते थे; जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और पारसी धर्म।

इसमें मुख्य रूप से सुझाव दिया गया कि इन धर्मों के किसी व्यक्ति को विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने के लिए पहले अपना धर्म छोड़ना होगा और फिर इस अधिनियम के तहत शादी करनी होगी।

विवाह की शून्यता या उसके विघटन (डिसोल्यूशन) की कोई विशिष्ट अवधारणा नहीं थी, हालाँकि इन विवाहों पर भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 लागू होता था। बाद में, वर्ष 1922 में, इस अधिनियम के तहत विवाह करने के लिए धर्म छोड़ने के प्रावधान में संशोधन किया गया, लेकिन केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के लिए।

वर्तमान विवाह अधिनियम वर्ष 1954 में यानी आजादी के बाद नेहरू सरकार द्वारा पेश किया गया था। पिछला अधिनियम निरस्त कर दिया गया और इस अधिनियम द्वारा उसका स्थान ले लिया गया था। इस बार कानून को और अधिक समावेशी (इंक्लूजिव) बनाया गया और न केवल अंतर-धार्मिक विवाह, बल्कि अंतर-जातीय विवाह को भी इसके दायरे में शामिल किया गया।

यह व्यक्तिगत कानून के विकल्प के रूप में काम करता है। इस अधिनियम का विचार विवाह के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को बढ़ावा देना था जहां किसी भी पक्ष को अपना धर्म नहीं बदलना पड़ता क्योंकि इस अधिनियम का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति को दो विकल्प प्रदान करता है, या तो अपने संबंधित व्यक्तिगत कानून के तहत शादी करें या विशेष विवाह अधिनियम के तहत करें।

विवाहों की शून्यता का मुद्दा, जिसे पहले पिछले अधिनियम में पेश नहीं किया गया था, अंततः इस अधिनियम में संबोधित किया गया है और इसलिए भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 अब इस अधिनियम पर लागू नहीं होता है। विधि आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि, अधिनियम में “विशेष” शब्द पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

जब यह कानून पहली बार पेश किया गया था, तो “विशेष” शब्द युगल गया था क्योंकि तब व्यक्ति को अपना धर्म छोड़ना पड़ता था और इसलिए, उन्हें विशेष शब्द दिया गया था, लेकिन 1954 अधिनियम के बाद, विशेष शब्द के लिए कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नए अधिनियम के अनुसार किसी को भी अपना धर्म नहीं छोड़ना होगा।

अधिनियम में शामिल प्रासंगिक धाराएँ और समकालीन मुद्दे 

अधिनियम की कुछ धाराएं ऐसी हैं जो वर्तमान में हमारे सामने आ रहे समकालीन मुद्दे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब, यह समझना महत्वपूर्ण है कि चूंकि अधिनियम के तहत विवाह में समारोह और समुदाय की भागीदारी शामिल नहीं है, इसलिए इस अधिनियम के तहत विवाह करने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है।

इन आवश्यकताओं के पीछे विधायक का इरादा यह था कि चूंकि किसी धर्म या आस्था द्वारा परिभाषित कोई विशिष्ट आवश्यकताएं नहीं हैं, इसलिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होंगी जिन्हें अधिनियम में शामिल किया जाएगा। अधिनियम की धारा 3 इस अधिनियम के तहत कुछ शक्तियों के साथ एक विवाह अधिकारी की नियुक्ति निर्धारित करती है। धारा 4 कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को निर्धारित करती है जैसे कि किसी भी पक्ष के पास जीवित जीवनसाथी नहीं होगा या ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां कोई भी पक्ष सहमति देने में असमर्थ हो। इसमें कई अन्य बुनियादी आवश्यकताएं भी शामिल हैं जैसे पक्षों की उम्र, निषिद्ध रिश्ते की अवधारणा आदि।

अन्य धारा जो यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह धारा 5 है, जहां यदि इस अधिनियम के तहत विवाह संपन्न किया जाना है, तो पक्षों को विवाह अधिकारी के अनुसूची 2 फॉर्म प्रारूप के अनुसार शादी करने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए, उस जिले में जहां कम से कम एक पक्ष रहता होगा, एक सूचना जमा करना आवश्यक है।

अन्य दो धाराएँ जो विचाराधीन हैं वे धारा 6 और 7 हैं। धारा 6 में कहा गया है कि विवाह अधिकारी को सूचना मिलने के बाद, उसे धारा 5 के तहत ऐसे प्रत्येक सूचना की सही प्रति विवाह रजिस्टर बुक में चिपकानी होगी, और इसकी एक प्रति अपने कार्यालय के किसी भी विशिष्ट स्थान पर 30 दिन की अवधि के लिए चिपकानी होगी। यह धारा अधिकारी को धारा 4 के अनुसार सूचना के तहत पूरी की गई आवश्यकताओं की विश्वसनीयता की जांच करने की शक्ति भी देती है। धारा 7 एक प्रावधान है जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं, जहां तीस दिनों की अवधि के दौरान यदि चिपकाए गए और प्रकाशित किए गए सूचना के बारे में कोई आपत्ति होती है, तो वह विवाह अधिकारी को सूचित करेगा, और विवाह अधिकारी के पास यह समझने के लिए मामले की जांच करने की शक्ति होगी कि विवाद वैध है या नहीं। विवाद अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के संदर्भ में होगा और कुछ नहीं, उदाहरण के लिए, द्विविवाह, निषिद्ध रिश्ते आदि।

30 दिन की अवधि में कोई आपत्ति न होने पर विवाह संपन्न करा दिया जाएगा। यदि धारा 4 के उल्लंघन के आधार पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं, तो अधिकारी द्वारा धारा 8 के तहत शक्तियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, पंजीकरण को भी धारा 15 और 16 के तहत एक समान प्रक्रिया से गुजरना होगा। धारा 15 के अनुसार, कुछ निश्चित आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना है। ये अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं के समान हैं। इसके अलावा, पक्षों को पंजीकरण के लिए विवाह अधिकारी को उक्त धारा के तहत एक आवेदन जमा करना होगा।

धारा 16 के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने पर विवाह अधिकारी धारा 15 के तहत उल्लिखित शर्तों के संदर्भ में विवाह पर आपत्ति उठाने के लिए 30 दिनों की अवधि की अनुमति देते हुए एक सार्वजनिक सूचना देगा। विवाह अधिकारी उसी के आधार पर निर्णय लेगा और फिर प्रमाणपत्र जारी कर भी सकता है और नहीं भी।

यदि अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो वे विवाह नहीं कर सकते है और व्यक्ति इसे जिला अदालत में चुनौती दे सकता है। न्यायालय जो आदेश सुनायेगा वह अंतिम होगा। अधिनियम की धारा 46 में कहा गया है कि विवाह अधिकारी द्वारा विवाह संपन्न कराने से पहले ये सभी आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए।

वर्तमान मुद्दा विवाह अधिकारी द्वारा जांच और विशेष रूप से अधिनियम के तहत मौजूद 30 दिनों के प्रावधान के इर्द-गिर्द घूमता है। फिलहाल यह राज्य का अनुचित हस्तक्षेप प्रतीत होता है। इसके अलावा, विवाह अधिकारी द्वारा चिपकाए गए सूचना के कारण, यह देखा गया है कि विभिन्न उदाहरणों में परिवार, समुदाय या धार्मिक समूहों द्वारा हस्तक्षेप किया गया है और यह युगल के लिए एक परेशान करने वाला मुद्दा बन जाता है।

हाल ही के न्यायिक घटनाक्रम

विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6(2), 6(3), 7, 8, 9 और 10 को चुनौती देते हुए सितंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले में केरल की कानून की छात्रा नंदिनी प्रवीण ने याचिका दायर की थी। याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इसे स्वीकार करते समय कुछ टिप्पणियाँ कीं:

 “…..आपकी दलील है कि यह युगल की निजता का उल्लंघन है। लेकिन सोचिए अगर बच्चे शादी करने के लिए भाग जाएं तो माता-पिता को कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे कहां हैं? अगर पत्नी भाग जाए तो पति को कैसे पता चलेगा?

उदाहरण के लिए, यदि विवाह करने का इरादा रखने वाले एक या दोनों व्यक्ति अपने-अपने जीवनसाथी से भाग गए हैं, तो क्या इसे विवाह अधिकारी द्वारा गुप्त रखा जाना चाहिए, जिसका कानून के तहत दायित्व है कि वह सूचना सूचना बोर्ड पर लगा कर जनता से आपत्तियां आमंत्रित करके गठबंधन की वैधता की जांच करे? जिस क्षण यह प्रावधान हटा दिया जाता है, इससे मौजूदा विवाहों का दुरुपयोग हो सकता है। आपको कोई समाधान भी सुझाना चाहिए।”

निदा रहमान बनाम भारत संघ के मामले में अधिनियम की धारा 6, 7 को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक समान याचिका दायर की गई थी, जहां याचिकाकर्ता का मानना ​​था कि के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के फैसले के आलोक में, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाता है। इसके अलावा अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सार्वजनिक सूचना की प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और यह उनके मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध नहीं है।

याचिकाकर्ता की आशंकाएं विवाह अधिकारी द्वारा चिपकाए गए सूचना के कारण युगल को होने वाले सामाजिक परिणामों के बारे में थीं। कभी-कभी माता-पिता हस्तक्षेप करते हैं या कभी-कभी धार्मिक नेता युगल को धमकाते हैं। विभिन्न युगलों के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आए हैं और बार-बार सर्वोच्च न्यायालय ने इन समूहों से युगल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने के लिए प्रशासन को फटकार लगाई है।

इस आशंका पर ऐसे कई युगल हैं जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने की तुलना में धर्मांतरण को एक आसान साधन के रूप में देखते हैं, और इसलिए, यह विशेष विवाह अधिनियम बनाने के पूरे उद्देश्य को विफल कर देता है। पति अभिषेक कुमार पांडे के माध्यम से सफ़िया सुल्ताना एवं अन्य बनाम सचिव. होम, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, और अन्य के मामले में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी, जहां बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) रिट याचिका दायर की गई थी।

वर्तमान मामले में, युगल दो अलग-अलग धर्मों के थे और उन्हें विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करनी थी, हालांकि, 30 दिनों के सूचना प्रावधान के कारण, युगल को डर था कि इससे उनके माता-पिता और धार्मिक समूहों का हस्तक्षेप हो सकता है।

शादी में इतनी देरी से बचने के लिए महिला ने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली। जैसे ही महिला के पिता को धर्म परिवर्तन और अपनी बेटी की शादी के बारे में पता चला, उसने अपनी बेटी को हिरासत में ले लिया और उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। महिला ने अपने पति के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका दायर की।

न्यायाधीश ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले पर विचार करते हुए 30 दिन के सूचना प्रावधान के पहलू का भी विश्लेषण किया। न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए इस पहलू पर भी आदेश सुनाया। निर्णय अच्छी तरह से व्यक्त किया गया था और इसमें निर्णयों की एक श्रृंखला उद्धृत की गई है, जिसने यह सुनिश्चित किया है कि विवाह में से किसी को चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और इसलिए यह निजता का एक पहलू है।

फैसले में विधि आयोग की रिपोर्ट के सुझावों को भी उद्धृत किया गया और इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आयोग के विस्तृत सुझावों के बाद भी, विधायिका का अधिनियम में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं था और एकल न्यायाधीश ने आदेश सुनाया कि 30 दिन का सार्वजनिक सूचना का प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। इसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब युगल इसके लिए कहें, यह कहते हुए कि यह आदेश किसी भी तरह से युगल की साख के बारे में जांच करने या पूछताछ करने की विवाह अधिकारी की शक्ति को नहीं छीनता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की याचिका में केंद्र सरकार ने भी जवाबी हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल किया है और प्रावधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। केंद्र ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और यह कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

हलफनामे में ईजलैंड कंबाइन्स, कोयंबटूर बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के फैसले का भी हवाला दिया गया, “… यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि केवल इसलिए कि कोई कानून कठिनाई का कारण बनता है, इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि इसका उद्देश्य विफल हो जाए। यह भी याद रखना चाहिए कि न्यायालयों को विधायी नीति या परिणाम, हानिकारक या अन्यथा, इस्तेमाल की गई भाषा को प्रभाव देने से कोई सरोकार नहीं है और न ही न्यायालय का कार्य है जहां अर्थ स्पष्ट है वहां प्रभाव नहीं देना है क्योंकि इससे कुछ कठिनाई होगी। विधानमंडल के अर्थ और इरादे को सुनिश्चित करने के लिए कानून के किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालयों पर यह कर्तव्य लगाया जाता है कि ऐसा करते समय, उन्हें यह मानना ​​चाहिए कि प्रावधान किसी विशेष उद्देश्य को प्रभावित करने या किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था।

वर्तमान मामले में भी यही तर्क लागू किया जाएगा क्योंकि कानून कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि कानून अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। वर्तमान मामले में भी, प्रावधान को खत्म करने के बजाय परिवार, समुदाय या धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप का मुकाबला करने वाले प्रावधान सामने लाने होंगे।

सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दीपक कृष्णा और अन्य बनाम जिला रजिस्ट्रार और अन्य के फैसले में, केरल उच्च न्यायालय ने एक खंडपीठ के फैसले में अधिनियम के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए विशेष रूप से 30 दिनों के प्रावधान का विश्लेषण करते हुए पहले ही कहा है कि,

“…हमारे विचार में धारा 16 के तहत निर्धारित तीस दिनों का समय खंड सारगर्भित (मैटर ऑफ सब्सटेंस) मामला है, जिसका पालन न करने पर प्रावधान का उद्देश्य विफल हो जाएगा। निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति और क़ानून की शब्दावली विधायिका की ओर से समय के साथ शाब्दिक अनुपालन सुनिश्चित करने के इरादे को दर्शाती है, इसके विपरीत, यह उन व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में गलत तरीके से काम करेगा जो इस पर वैधानिक रूप से निर्धारित समय के भीतर सार्वजनिक सूचना के आधार पर आपत्तियाँ दर्ज करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसलिए हमारा मानना ​​है कि धारा 16 के तहत निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा एक अनिवार्य खंड है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है।”

कोई यह देख सकता है कि दो उच्च न्यायालयों के निर्णयों में स्पष्ट मतभेद है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले में कहा कि इस तरह के प्रावधान को अनिवार्य नहीं ठहराया जा सकता है, हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने एक खंडपीठ के फैसले में इसकी वकालत की गई है और कहा गया है कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। एक खंडपीठ का निर्णय एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले की तुलना में अधिक प्रेरक मूल्य रखता है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अब उस जनहित याचिका के संदर्भ में निर्णय लेने का अवसर है जो एसएमए की धाराओं की संवैधानिकता के संबंध में दायर की गई है और यह इसका विश्लेषण भी कर सकती है, यदि यह 30 दिन का प्रावधान निजता के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है।

विधि आयोग की रिपोर्ट के सुझावों का विश्लेषण

वर्तमान मुद्दे पर विस्तृत विधि आयोग की रिपोर्ट में विभिन्न समाधान हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि उनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया गया है और इसलिए मुद्दा अनसुलझा है। इसके अलावा पंजाब-हरियाणा न्यायालय द्वारा साल 2018 में सूचना के प्रकाशन के संदर्भ में दिए गए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर भी गौर किया जाएगा।

सबसे पहले, युगल को जिन सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसके संदर्भ में, आयोग ने सुझाव दिया कि विवाह सूचना और पंजीकरण के बीच समय के अंतर को हटाकर विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, हालांकि, आयोग ने इस पहलू पर अधिक गहराई से विचार नहीं किया और इस समस्या के लिए अन्य सिफ़ारिशें प्रदान किया।

आयोग ने एक कानूनी ढांचे का सुझाव दिया जो जाति सभाओं, परिषदों, धार्मिक समूहों या सभा के किसी भी प्रकार के समूह के हस्तक्षेप के मुद्दे को संबोधित कर सकता है जो युगल को धमकाता है या उनके विवाह के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। आयोग सार्वजनिक सूचना हटाने के संदर्भ में विस्तार से काम करने के बजाय समूहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने पर अधिक जोर दे रहा था।

आयोग का मानना ​​था कि समाज के जो सदस्य विवाह की निंदा करने, या युगल को किसी भी तरह से धमकाने, या उनके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए एकजुट हुए हैं, उन्हें गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा माना जाएगा और न्यूनतम सजा निर्धारित की जाएगी।

आयोग इस हद तक चला गया कि उन्होंने उल्लेख किया कि एसएमए के तहत शादी करने के निर्णय के कारण सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, या कुछ भी जो युगल की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, जैसे कार्यों को कुछ दंडात्मक कार्रवाई और निर्धारित सजा से संबोधित किया जाएगा।

इसमें निवारक कार्रवाई का प्रावधान होगा और युगल को ऐसे किसी भी गैरकानूनी जमावड़े से बचाने के लिए एसडीएम या डीएम को समान शक्तियां दी जाएंगी। इसकी सूचना संबंधित पक्ष या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को डीएम या एसडीएम को दी जा सकती है। अंत में, यह भी महत्वपूर्ण है कि अपराध को संज्ञेय (कॉग्निजेबल), गैर-जमानती और गैर-शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) योग्य बनाया जाए ताकि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। साथ ही, ये प्रावधान उन युगल के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करेंगे जो इस अधिनियम के तहत शादी करने का लक्ष्य रखते हैं और साथ ही यह उन समूहों के बीच भय की भावना भी पैदा करेगा जो युगल के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं।

वर्ष 2018 में दिए गए पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय ए और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। इस मामले में, विवाह अधिकारी ने विवाह सूचना लेने के बाद, एक प्रति अग्रेषित (फॉरवर्ड) की जिसमे पक्षों के निवास स्थान की सूचना दी, और जिस वजह से सूचना अंततः पक्षों के माता-पिता तक पहुंच गया। इसे अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने एक सीएमसीएल (कोर्ट मैरिज चेक लिस्ट) भी प्रदान की थी, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने के लिए दूल्हा और दुल्हन के लिए लगभग 16 आवश्यकताएं थीं। उनमें से एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन था, और कई अन्य विवादास्पद आवश्यकताएं भी थीं।

यह माना गया कि सीएमसीएल पक्षों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है, और यह आदेश दिया गया कि राज्य सरकार को सीएमसीएल को अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुरूप लाना चाहिए जिसमें न्यूनतम कार्यकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। सूचना को पत्र में प्रकाशित करने या उसकी प्रति निवास पर भेजने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया।

इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य तंत्र ऐसे प्रावधान पेश नहीं करेगी जो युगल के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का एक तरीका बन सकते हैं और साथ ही यह कार्य विवाह में बड़े पैमाने पर समाज के हस्तक्षेप के मुद्दे को संबोधित करने वाले कानून भी होंगे। 

समापन टिप्पणी

यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी ऐसे विवाह के बारे में बात करते हैं जो व्यक्तिगत कानून से बाहर नहीं आता है, तो इसमें पक्षों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के रूप में कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होंगी। जब हम विशेष विवाह अधिनियम के 30-दिवसीय सार्वजनिक सूचना प्रावधान पर चर्चा करते हैं तो यही तर्क लागू होता है।

इसके सामाजिक परिणामों को संबोधित करने के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा की अवधारणा को हटाने के बजाय ऐसे सीमांत तत्वों और समूहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई लागू करने के लिए समर्पित कानून होना चाहिए। विधि आयोग की रिपोर्ट भी यही सुझाव देने की कोशिश कर रही थी, उनका यहां तक ​​मानना ​​था कि समयावधि हटा दी जाएगी, लेकिन उनकी प्रमुख सिफारिशें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आधारित कानून लाने पर थीं।

मेरी राय में भी, सार्वजनिक सूचना प्रावधान को हटाने के बजाय यह एक उचित समाधान होगा, क्योंकि समारोह के बाद भी माता-पिता या सामाजिक समूहों का हस्तक्षेप देखा जा सकता है, इसलिए सार्वजनिक सूचना प्रावधान को हटाने से भी मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं होगा। यहां तक ​​कि विशेष विवाह अधिनियम के 30 दिनों के प्रावधान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला भी एक विवाहित युगल द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट याचिका दायर करने के बाद आया।

इसके अलावा, कुछ और सुझाव भी लागू किए जा सकते हैं जिन्हें लेखक ने विभिन्न लेखों और विशेष रूप से अमित जसीवाल द्वारा प्रकाशित लेख से संदर्भित किया है। इस लेख में लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिन्हें इस मुद्दे को हल करने के लिए लागू किया जा सकता है। इसमें अनंतिम विवाह प्रमाणपत्र का प्रावधान होगा जो युगल को 45-60 दिनों की अस्थायी अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है, इस बीच, विवाह अधिकारी सूचना प्रकाशित कर सकता है और आपत्तियां मांग सकता है।

यदि कोई आपत्ति अधिकारी के पास आती है तो उस दौरान तदनुसार जांच की जा सकती है और इससे झूठे दायित्वों या धोखेबाज़ों के लिए जुर्माना लगाने में भी वृद्धि होगी। प्रमाण पत्र के प्रावधान से युगल को सुरक्षा का एहसास भी होगा, क्योंकि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अधिकारी से उसका प्रकाशन कराना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी।

ऐसा कहने के बाद, इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद, इसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 24 में विशेष रूप से कहा गया है कि ऐसी स्थिति में यदि प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या सूचना गलत साबित होता है, तो विवाह को उसी समय अमान्य माना जा सकता है। इसके बाद, जैसे ही 30 दिन पूरे हो जाते हैं और विवाह अधिकारी संतुष्ट हो जाता है और उसे अधिनियम की धारा 4 के आधार पर कोई आपत्ति नहीं है, वह विवाह संपन्न कर सकता है और अनंतिम प्रमाणपत्र को कमजोर कर सकता है।

लेखक की राय में पंजीकरण और अनुष्ठान के अंतर को दूर करने की तुलना में यह एक बेहतर समाधान हो सकता है। लेखक इस विचार से सहमत है कि किसी भी आपत्ति की जांच करने के लिए 30 दिनों की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से द्विविवाह या सपिंडा संबंधों के मामलों में क्योंकि इसे सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कोई सामुदायिक भागीदारी नहीं होती है, हालांकि, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युगल को दो काम करने होंगे; विधि आयोग के सुझाव के अनुसार कानून होगा और अनंतिम प्रमाणपत्र का प्रावधान होगा। कुल मिलाकर, लेखक ने जिस द्वितीयक डेटा का उल्लेख किया है, वह साबित करता है कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6, 7 अनुच्छेद 21 पर अनुचित प्रतिबंध नहीं है और इसलिए धारा को निरस्त करने या कमजोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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