राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) 

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यह लेख Shriya Singh द्वारा लिखा गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल) के संविधान, शक्तियों, लाभों, संरचना, अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) आदि पर विस्तार से चर्चा करना है। इस लेख में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों और कुछ संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय 

जब दुनिया एक पुलिस राज्य से एक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हुई, तो राज्य की जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं। इस प्रकार, न्यायिक प्रणाली का विभाजन हुआ जिससे न्यायाधिकरणों के अस्तित्व पर प्रकाश पड़ा। न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं जो कानून के विभिन्न विषयों, जैसे प्रशासनिक समस्याओं, कर-संबंधी विवादों आदि से निपटने के लिए स्थापित की जाती हैं। यह लंबित मामलों को खत्म करने और विभिन्न अदालतों पर काम का बोझ कम करने में मदद करता है। 

न्यायाधिकरण जिसे अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल कहते है की उत्पत्ति “ट्रिब्यून्स” शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ‘शास्त्रीय रोमन गणराज्य के मजिस्ट्रेट’। इसमें अदालत के सभी सामग्री हैं लेकिन यह साक्ष्य के किसी भी नियम का सख्ती से पालन नहीं करता है जो पारंपरिक अदालतों पर दबाव से निपटने के लिए अस्तित्व में आया था। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसका पालन न्यायाधिकरणों द्वारा सीधे-सीधे तरीके से किया जाना आवश्यक हो, लेकिन वे प्राकृतिक न्याय के कानून के सिद्धांतों का पालन करते हैं। बहुत सारे न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं जैसे औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) न्यायाधिकरण, राजस्व (रेवेन्यू) न्यायाधिकरण, चुनाव न्यायाधिकरण, किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, आदि। 

भारत बैंक लिमिटेड बनाम भारत बैंक के कर्मचारी (1950) के एक कुख्यात मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण का मूल परीक्षण यह है कि यह एक क़ानून या वैधानिक नियम के तहत राज्य की न्यायिक शक्तियों के साथ निहित, न्यायालय के अलावा, एक निर्णय लेने वाला प्राधिकारी है। 

अन्य सभी प्रकार के न्यायाधिकरणों में, जो कानून के एक विशेष वर्ग के लिए समर्पित हैं, न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील से निपटने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण मौजूद हैं। इस लेख में हम राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) को विस्तार से समझेंगे, आइए इसके बारे में गहराई से जानें।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) क्या है 

एन.सी.एल.ए.टी. एक अपीलीय न्यायाधिकरण है जिसका गठन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी.) के आदेशों के खिलाफ पीड़ितों की अपील सुनने के लिए किया गया है। इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद, अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित) की धारा 410 के तहत किया गया था और यह 1 जून, 2016 से लागू हुआ था।

एन.सी.एल.ए.टी., एन.सी.एल.टी. के निर्णयों से पीड़ित पक्षों को निवारण के लिए एक मंच प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि न्याय मिले। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट विवादों के समाधान में तेजी लाना और भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन और दिवाला (इंसोलवेंस) प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना है।

कुल मिलाकर, एन.सी.एल.ए.टी. भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कंपनी कानून मामलों से संबंधित अपीलों पर निर्णय लेती है और देश में कॉर्पोरेट न्यायशास्त्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) का अधिकार क्षेत्र

एन.सी.एल.ए.टी. न केवल एक कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण है, बल्कि दिवाला और दिवालियापन (बैंकरप्ट्सी) संहिता, 2016 की धारा 61 के तहत एन.सी.एल.टी. द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। यह 1 दिसंबर, 2016 से लागू हुआ था।

इसके अलावा, एन.सी.एल.ए.टी. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के आदेशों के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण भी है। यह वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 172 के माध्यम से 26 मई 2017 से धारा 410 में संशोधन के द्वारा किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एन.सी.एल.ए.टी. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ पीड़ितों की अपील भी सुनता है और उनका निपटान करता है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 83 ने धारा 410 में यह संशोधन लाया और यह 7 मई, 2018 से लागू हुआ था।

अधिनियम, 2013 की धारा 430 में प्रावधान है कि किसी भी मुकदमे की सुनवाई या किसी भी मामले पर कार्यवाही करने के लिए दीवानी अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे एन.सी.एल.ए.टी. को इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। धारा में आगे कहा गया है कि इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत या उसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) नहीं दी जाएगी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) की स्थापना की आवश्यकता

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा अब उठाए गए मामलों के संबंध में विवादों, अपीलों और संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अदालतें मौजूद थीं। ऐसे न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायाधिकरणों दोनों का गठन विशेष कानूनी मामलों के सभी पहलुओं को एक छत के नीचे लाकर व्यापार करने में आसानी, सुधार की दिशा में एक कदम था। कंपनी कानून मामलों के सभी पहलुओं को एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. के तहत लाया गया। 

आइए हम राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) की स्थापना की आवश्यकता को समझें जो कई महत्वपूर्ण कारकों से उत्पन्न होती है।

एन.सी.एल.ए.टी. का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख लाभ यह है कि सभी कंपनी या संबंधित विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए यह एकल खिड़की है। इसके कारण, विभिन्न अन्य प्राधिकरणों या अदालतों के समक्ष कार्यवाहियों की बहुलता से आसानी से बचा जा सकता है। 

  • मामलों को यथासंभव शीघ्रता से निपटाने के आदेश के कारण, एन.सी.एल.ए.टी. के तहत पूरी प्रक्रिया त्वरित हो जाती है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पक्षों की ऊर्जा और धन की भी बचत होगी। 
  • दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि इससे उच्च न्यायालयों का काम कम हो जाता है। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। समझौता, व्यवस्था, समामेलन (अमलगमेशन), समापन आदि के मामले अब एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. के दायरे में आते हैं, इस प्रकार, पहले से ही अत्यधिक बोझ वाले उच्च न्यायालयों का काम कम हो गया है। 

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) के कार्य

एन.सी.एल.ए.टी. के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं – 

  • यह उन मामलों में अपील, जो इसके न्यायक्षेत्र में आती हैं, के संबंध में एन.सी.एल.टी. और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
  • यह मुख्य रूप से उन अपीलों की सुनवाई करता है जो एन.सी.एल.टी. के आदेशों के खिलाफ दायर की जाती हैं। यह एन.सी.एल.टी. के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। 
  • यह दिवाला और दिवालियापन से संबंधित मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह ऐसे मामलों के लिए अपील सुनता है। 
  • प्रतिस्पर्धा कानून के मामलों से संबंधित अपीलों पर भी इसका अधिकार क्षेत्र है क्योंकि यह सी.सी.आई. द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। 
  • यह अपने स्वयं के आदेशों और एन.सी.एल.टी. द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने के अपने अधिकार का भी प्रयोग करता है। 
  • जब किसी कानूनी मुद्दे को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राय और सलाह के लिए भेजा जाता है तो इसे सलाहकार अधिकार क्षेत्र का भी लाभ मिलता है।

एन.सी.एल.ए.टी. एक अर्ध-न्यायिक निकाय होने के नाते उसके समक्ष लाए गए मामलों के लिए कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

क्या एन.सी.एल.ए.टी. की कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की है?

एन.सी.एल.ए.टी. की कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जा सकता है। चूंकि एन.सी.एल.ए.टी. अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और यह एन.सी.एल.टी. के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है।

एन.सी.एल.ए.टी. के पास कंपनी अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों के संबंध में अनुमोदन, मंजूरी, सहमति, पुष्टि या मान्यता प्रदान करने की शक्ति है। इसके पास अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है और दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी अदालत में निहित शक्तियों के समान शक्तियां हैं। इन शक्तियों में गवाहों को बुलाना और जांच करना, दस्तावेजों के उत्पादन की आवश्यकता, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, कमीशन जारी करना, आदि शामिल है। 

इसके अलावा, एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को उसी तरह लागू किया जा सकता है जैसे किसी मुकदमे में अदालत द्वारा दी गई डिक्री। एन.सी.एल.ए.टी. अपने आदेशों को निष्पादन के लिए उस अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर अदालत में भेज सकता है जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है। एन.सी.एल.ए.टी. अपील की संस्था के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करता है, जिसमें अंग्रेजी में अपील की प्रस्तुति या अंग्रेजी में अनुवाद, दलीलों का प्रारूप और अपील में शामिल पक्षों का विवरण शामिल है।

इस प्रकार, यह समझा जाता है कि न्यायाधिकरण की अर्ध-न्यायिक प्रकृति, इसकी शक्तियां और इसके आदेशों के लिए उपलब्ध प्रवर्तन तंत्र है। एन.सी.एल.ए.टी. कंपनी कानून मामलों से संबंधित अपीलों के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार न्याय दिया जाए।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) का गठन

न्यायमूर्ति इराडी समिति की सिफारिशों पर ही कंपनी विधि मंडल (कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा शासित) की यात्रा समाप्त हुई और अंततः एन.सी.एल.ए.टी. की स्थापना हुई। कंपनियों के दिवालियेपन और समापन से संबंधित कानून पर समिति की स्थापना की गई और इसने कॉर्पोरेट न्याय के लिए एक विशेष संस्थान, न्यायाधिकरण की स्थापना का नेतृत्व किया। 

अंततः, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत एन.सी.एल.ए.टी. का गठन किया गया। प्रावधान का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी जिसे एन.सी.एल.ए.टी. के रूप में जाना जाएगा। ऐसी स्थापना उस तारीख से प्रभावी होगी जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि न्यायाधिकरण एन.सी.एल.टी. या राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा और इसमें एक अध्यक्ष और उतने ही न्यायिक और तकनीकी सदस्य होंगे जितने वह उचित समझेंगे। आगे यह निर्धारित किया गया कि इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त ग्यारह सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में, यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2016 से अधिसूचना द्वारा एन.सी.एल.ए.टी. की स्थापना की।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) की संरचना

एन.सी.एल.ए.टी. में एक अध्यक्ष और उतने ही न्यायिक और तकनीकी सदस्य शामिल होंगे जितने केंद्र सरकार उचित समझे। हालाँकि, न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की संख्या कभी भी ग्यारह से अधिक नहीं होगी। 

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में, अधिनियम, 2013 की धारा 427 के अनुसार, एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाएगा। 

आइए एन.सी.एल.ए.टी. की संरचना को गहराई से समझें। 

सदस्यों का चयन

अधिनियम, 2013 की धारा 412 में प्रावधान है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 

प्रावधान में आगे कहा गया है कि एन.सी.एल.ए.टी. के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों पर की जाती है। चयन समिति में निम्नलिखित शामिल हैं- 

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामांकित व्यक्ति, जो समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, और 
  • समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे –
  1. सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश,
  2. कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव, और
  3. वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव।

इसके अतिरिक्त, प्रावधान में कहा गया है कि चयन समिति का संयोजक (कन्वेनर) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का सचिव होगा।

इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि चयन समिति सदस्यों की अनुशंसा के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी। 

इसके अलावा, यह ध्यान रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि एन.सी.एल.ए.टी. की संरचना में कोई भी रिक्ति या अन्य कमी एन.सी.एल.ए.टी. की नियुक्ति को अमान्य नहीं करेगी। 

एन.सी.एल.ए.टी. के सदस्यों की योग्यता

एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं अधिनियम, 2013 की धारा 411 के तहत प्रदान की गई हैं।

अध्यक्ष का पद निम्नलिखित को दिया जा सकता है:

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, या
  • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

न्यायिक सदस्य का पद निम्नलिखित को दिया जा सकता है: 

  • उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, या 
  • एक व्यक्ति जिसने 5 वर्षों तक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य किया है।

एक तकनीकी सदस्य प्रदर्शित या प्रमाणित क्षमता, निष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है जिसके पास नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और अनुभव होता है- 

  • कानून,
  • औद्योगिक वित्त,
  • औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन,
  • औद्योगिक पुनर्निर्माण,
  • निवेश,
  • लेखाकर्म (अकाउंटेंसी),
  • श्रम से संबंधित मामले,
  • प्रबंधन से संबंधित ऐसे अन्य मामले, 
  • मामलों का संचालन,
  • कॉर्पोरेट पुनरुद्धार (रिवाइवल), 
  • कंपनियों का पुनर्वास, या 
  • कंपनियों का समापन।

कार्यालय की अवधि 

अधिनियम, 2013 की धारा 413 में एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के कार्यकाल के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। 

धारा 413(3) में कहा गया है कि नियुक्ति का पद ग्रहण करने के बाद, एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष या सदस्य 5 साल की अवधि के लिए उस पद पर बने रहेंगे। 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, वे 5 वर्ष की अगली अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। 

धारा 413(4) में प्रावधान है कि एन.सी.एल.ए.टी. के सदस्य उस क्षमता में तब तक बने रहेंगे जब तक कि वह- 

  • अध्यक्ष के मामले में 70 वर्ष की आयु, और 
  • किसी अन्य सदस्य के मामले में आयु 67 वर्ष हैं।

प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। 

इसके अलावा, प्रावधान का तात्पर्य है कि पद पर रहते हुए, सदस्य अपना ग्रहणाधिकार (लिएन) अपने मूल कैडर, मंत्रालय या विभाग, जैसा लागू हो, के साथ अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए रखेगा। 

वेतन एवं भत्ते 

अधिनियम, 2013 की धारा 414 सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के प्रावधान बताती है।

प्रावधान में कहा गया है कि एन.सी.एल.ए.टी. के सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य नियम और शर्तें कानून द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि उनकी नियुक्ति के बाद और उनके कार्यकाल के दौरान, सदस्यों के रोजगार के नियमों और शर्तों को इस तरह से नहीं बदला जा सकता है जो उनके वेतन और भत्ते सहित उनके लिए हानिकारक या नुकसानदेह हो। 

सदस्यों की रिक्ति

अधिनियम, 2013 की धारा 415 एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष के संबंध में प्रावधान प्रदान करती है। 

इसमें प्रावधान है कि मृत्यु, इस्तीफे या इसी तरह के अन्य कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति में सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के पद पर कदम रखेगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पद संभालने के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। 

इसमें यह भी प्रावधान है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य तब तक लागू अध्यक्ष की जिम्मेदारियां निभाएगा जब तक कि अध्यक्ष अपने कर्तव्यों पर वापस नहीं लौट आता है, यदि वह अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से ऐसा करने में असमर्थ है।

अधिनियम, 2013 की धारा 431 में कार्यालय की रिक्ति की स्थिति में एन.सी.एल.ए.टी. की कार्यवाही के संबंध में एक प्रावधान की परिकल्पना की गई है। इसमें कहा गया है कि एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा किए गए किसी भी कार्य या निर्णय को केवल इसलिए चुनौती नहीं दी जाएगी या अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा क्योंकि एन.सी.एल.ए.टी. के अस्तित्व में कोई रिक्ति है या एन.सी.एल.ए.टी. के संविधान से संबंधित कोई अन्य दोष है 

सदस्यों का इस्तीफा 

अधिनियम, 2013 की धारा 416 एन.सी.एल.ए.टी. के सदस्यों के इस्तीफे से संबंधित प्रावधान प्रदान करती है। 

प्रावधान में कहा गया है कि एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष या कोई भी सदस्य अपने हस्ताक्षर के तहत एक रिटर्न नोटिस देकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं जो केंद्र सरकार को संबोधित है। इसके अलावा, एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष या सदस्य अपनी पहली घटना के क्रम में निम्नलिखित में से किसी एक विनिर्देश के अनुसार पद पर बने रहेंगे- 

  • उनके कार्यकाल के अंत तक, या 
  • केंद्र सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिस की तारीख से 3 महीने, या 
  • जब तक वैध रूप से नामांकित उत्तराधिकारी कार्यालय नहीं संभाल लेता। 

सदस्यों को हटाना

अधिनियम, 2013 की धारा 417 एन.सी.एल.ए.टी. के सदस्यों या अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रावधान प्रदान करती है। 

प्रावधान में कहा गया है कि एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष या किसी सदस्य को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, जब- 

  • स्थिति धारक को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या 
  • उसे किसी अपराध जिसमें केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता (मोरल टर्पीट्यूड) शामिल है, का दोषी पाया गया है और दोषसिद्ध किया गया है, या 
  • वह अब शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अध्यक्ष या सदस्य के कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, या 
  • उसने पद का इस हद तक दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है।

हालाँकि, एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष या सदस्यों को ऊपर सूचीबद्ध किसी भी कारण से कभी नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उन्हें प्राकृतिक सिद्धांत अर्थात ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत के कारण सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।  

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के बाद सिद्ध आचरण या अक्षमता के साक्ष्य के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश के अलावा पद से कोई निष्कासन नहीं किया जाएगा। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें भेजा जाएगा। इस समयावधि के दौरान, अध्यक्ष और सदस्यों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि उन्हें शामिल दोनों पक्षों को सुनने के लिए अपना प्रतिनिधित्व करने का उचित मौका दिया जा सके। 

इसके अलावा, अध्यक्ष या कोई भी सदस्य जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रेफरल किया गया है, उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के साथ केंद्र सरकार द्वारा कार्यालय से निलंबित किया जा सकता है जब तक केंद्र सरकार ऐसे संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई आदेश पारित नहीं कर देती। 

इसके अतिरिक्त, प्रावधान केंद्र सरकार को एन.सी.एल.ए.टी. के अध्यक्ष या सदस्यों के स्पष्ट कदाचार या अक्षमता की जांच के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम स्थापित करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ऐसे नियम स्थापित करेगी।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) के कर्मचारी

अधिनियम, 2013 की धारा 418 एन.सी.एल.ए.टी. के कर्मचारियों के बारे में प्रावधान प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि एन.सी.एल.ए.टी. को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कार्यों को करने के लिए जिन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें एन.सी.एल.ए.टी. के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। 

इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के सामान्य पर्यवेक्षण (सुपरविजन) और नियंत्रण के तहत, जिसे इस तरह के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए अधिकार सौंपा गया है, एन.सी.एल.ए.टी. के अधिकारी और अन्य कर्मचारी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। 

इसके अलावा, एन.सी.एल.ए.टी. के अधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को वेतन, भत्ते और रोजगार की अन्य शर्तें प्राप्त होंगी जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

अपील संस्थित (इंस्टीट्यूट) करना

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 एन.सी.एल.ए.टी. में अपील शुरू करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और इससे संबंधित अन्य सभी सहायक विवरणों के संबंध में नियमों और विनियमों का प्रावधान करता है। 

आइए उन पर विस्तार से चर्चा करें।

एन.सी.एल.ए.टी. में अपील दायर करने की प्रक्रिया

नीचे दिए गए तरीके से, एन.सी.एल.ए.टी. के समक्ष अपील संस्थित की जानी चाहिए-

  • अपील, याचिका, आवेदन, कैविएट याचिका, आपत्ति और काउंटर सहित न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़ अंग्रेजी में होने चाहिए। 
  • यदि दस्तावेज़ किसी अन्य भारतीय भाषा में हैं, तो अंग्रेजी में अनुवादित एक प्रति शामिल की जानी चाहिए। 
  • दस्तावेज़ों को निष्पक्ष और सुपाठ्य (लेजिबली) रूप से टाइप किया जाना चाहिए, लिथोग्राफ़ किया जाना चाहिए, या डबल लाइन रिक्ति में मुद्रित किया जाना चाहिए, मानक याचिका पत्र के एक तरफ, एक आंतरिक मार्जिन के साथ जो शीर्ष पर लगभग चार सेंटीमीटर चौड़ा है, और बाएं और दाएं पांच और दो सेंटीमीटर के मार्जिन के साथ होना चाहिए। क्रमशः, उचित रूप से पृष्ठांकित (पेजिनेटेड), अनुक्रमित (इंडेक्स्ड), और एक पेपर बुक के रूप में एक साथ बांधा गया होना चाहिए। 

  • अपील, याचिका, आवेदन, उत्तर और आपत्तियों को पैराग्राफ में व्यवस्थित किया जाना चाहिए और क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए। 
  • प्रत्येक पैराग्राफ में, यथासंभव अधिकतम सीमा तक, एक विशिष्ट तथ्य, आरोप या दावा शामिल होना चाहिए।  
  • साका या अन्य तिथियों का उपयोग करते समय, उपयुक्त ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथियां भी प्रदान की जानी चाहिए।  
  • अपील, याचिका या आवेदन की शुरुआत में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाने चाहिए- पूरा नाम, माता-पिता, उम्र, प्रत्येक पक्ष का विवरण, पता, और, यदि किसी पक्ष पर किसी अन्य पक्ष की ओर से मुकदमा चलाया जा रहा है या मुकदमा दायर किया जा रहा है, तो ये विवरण उसी अपील, याचिका या आवेदन से जुड़ी किसी भी आगे की कार्यवाही में दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। 
  • प्रत्येक पक्ष के नाम और विवरण को उनकी अपनी पंक्ति दी जानी चाहिए, और पक्षों के नामों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए। 
  • इन नंबरों को बदला नहीं जा सकता है, और यदि अपील, याचिका या मामला लंबित होने के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो उस पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों या कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम, यदि कोई हों, उप-संख्याओं द्वारा इंगित किए जाएंगे। 
  • जब नए पक्ष जोड़ी जाते हैं, तो उन्हें उस क्रम में क्रमांकित किया जा सकता है जिस क्रम में उन्हें विशिष्ट श्रेणी में जोड़ा गया था।
  • प्रत्येक कार्यवाही में कानूनी प्रावधान निर्दिष्ट होना चाहिए जिसके तहत इसे कारण शीर्षक के ठीक बाद प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण जिन्हे तामील (सर्विस) के लिए पते में दिया जाना चाहिए

किसी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील, याचिका, आवेदन, या कैविएट के साथ समन वितरण का पता शामिल होना चाहिए, और इसमें, यथासंभव अधिकतम सीमा तक, निम्नलिखित शामिल होना चाहिए-

  • घर का पता, जिसमें सड़क, गली, नगरपालिका दरवाजा, नगरपालिका प्रभाग या वार्ड का नाम शामिल है;
  • गाँव या कस्बे का नाम;
  • पिन कोड, डाक जिला और डाकघर;
  • प्राप्तकर्ता को खोजने और पहचानने के लिए आवश्यक कोई अन्य विवरण, जिसमें, यदि लागू हो, एक कार्यशील ईमेल पता, सेल फोन नंबर या फैक्स नंबर शामिल है।

अपील की प्रस्तुति 

अपील निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत की जाएगी-

  • प्रत्येक अपील को निर्धारित प्रपत्र और आवश्यक शुल्क का उपयोग करके फाइलिंग काउंटर पर तीन प्रतियों में दायर किया जाना चाहिए। इस आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता अपील पर विचार न करने का एक वैध कारण हो सकता है। यह अपीलकर्ता, आवेदक, याचिकाकर्ता, या प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से, जैसा लागू हो, या उसके कानूनी रूप से अधिकृत प्रतिनिधि या इस क्षमता में विधिवत नियुक्त वकील के माध्यम से किया जा सकता है।
  • याचिका, आवेदन या अपील दायर करने वाले अधिकृत व्यक्ति या वकील द्वारा मूल से उचित रूप से प्रमाणित दस्तावेजों को किसी भी अपील में शामिल किया जा सकता है।
  • न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज़ में एक तीन प्रतियों वाला सूचकांक (इंडेक्स) शामिल होना चाहिए जिसमें प्रत्येक दस्तावेज़ की सामग्री के साथ-साथ इसके लिए भुगतान किया गया शुल्क भी शामिल हो।
  • इन आवश्यकताओं के अनुसार, अपील की पर्याप्त संख्या में प्रतियां भी दायर की जानी चाहिए और विरोधी पक्ष को दी जानी चाहिए।
  • अपील के ज्ञापन के साथ, इन विनियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क, आवश्यक संख्या में बड़े लिफाफे और अधिसूचना प्रपत्र भरने होंगे।

दाखिल की जाने वाली प्रतियों की संख्या

अपील करने वाले पक्ष, याचिकाकर्ता, आवेदक या प्रतिवादी को अपील, याचिका, आवेदन, प्रतिवाद या आपत्तियों की तीन प्रमाणित प्रतियां, जैसा लागू हो, दाखिल करनी होंगी और प्रत्येक विरोधी पक्ष को एक प्रति प्रदान करनी होगी।

अनुमोदन एवं सत्यापन (वेरिफिकेशन)

प्रत्येक याचिका, अपील और दलील के नीचे अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर अवश्य शामिल होना चाहिए। प्रत्येक याचिका या अपील पर एन.सी.एल.टी. नियमों के अनुसार संबंधित पक्ष द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना चाहिए।

दस्तावेज़ का अनुवाद 

न्यायाधिकरण कार्यवाही में उपयोग के लिए इच्छित कोई भी दस्तावेज़, जो अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, को रजिस्ट्री को एक अंग्रेजी प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे दोनों पक्षों द्वारा अनुमोदित किया गया हो या इसमें शामिल पक्षों की ओर से कार्य करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य वकील या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सच्चे अनुवाद के रूप में प्रमाणित किया गया हो, चाहे वे मामले में शामिल हों या नहीं। यदि मामले में शामिल वकील या अधिकृत प्रतिनिधि प्रमाण पत्र को प्रमाणित करता है, तो इसे उस अनुवादक द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जिसे रजिस्ट्रार ने उस उद्देश्य के लिए मंजूरी दे दी है, जो वह निर्दिष्ट शुल्क के बदले में कर सकता है। किसी अपील, याचिका या अन्य मामले की सुनवाई तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक कि सभी पक्ष यह पुष्टि नहीं कर लेते कि जिन दस्तावेजों पर वे भरोसा करना चाहते हैं वे सभी अंग्रेजी में हैं या भाषा में अनुवादित किए गए हैं और आवश्यक संख्या में प्रतियां न्यायाधिकरण के पास जमा कर दी गई हैं।

प्रतिस्पर्धा कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में एन.सी.एल.ए.टी.

प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कॉम्पैट) जो कि एक विशेष स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण था, जिसने सी.सी.आई. के फैसले के खिलाफ अपील सुनी थी, अब एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा अधिक्रमण (सुपरसीड) कर लिया गया है। एन.सी.एल.ए.टी. का दायरा अब बहुत व्यापक हो गया है क्योंकि यह 3 अलग-अलग क़ानूनों, अर्थात्- अधिनियम, 2013, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 से अपील को संभालता है।

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (2017) जिसे सेमिनल सीमेंट कार्टेल मामले के रूप में भी जाना जाता है, एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा हल किए जाने वाले प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़े पहले निर्णयों में से एक था। यह मामला दूसरी बार अपील में आया था। अंतिम अपील में, कॉम्पैट ने मामले को सी.सी.आई. को इस आधार पर दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था कि सी.सी.आई. ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। दूसरे फैसले में, सी.सी.आई. ने निष्कर्ष निकाला कि 11 सीमेंट कंपनियां प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों में शामिल थीं, उन्होंने सीमेंट की कीमतें तय कीं, बाजार में आपूर्ति को प्रतिबंधित और प्रबंधित किया और साथ ही उत्पादन को भी नियंत्रित किया जा रहा था। सी.सी.आई. के इस फैसले की एन.सी.एल.ए.टी. ने सीमेंट उत्पादकों के मूल्य निर्धारण, उत्पादन और प्रेषण के आंकड़ों की जांच के बाद पुष्टि की थी। एन.सी.एल.ए.टी. ने इस मामले में भारत के इतिहास में सबसे बड़े संचयी जुर्माने को मंजूरी दी थी, जो कुल रु 6300 करोड़ का था।

एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा तय किया गया एक और महत्वपूर्ण मामला ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (2019) है। इस मामले में एन.सी.एल.ए.टी. ने फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सूचना को अस्वीकार करने के सी.सी.आई. के फैसले को पलट दिया और सी.सी.आई. को कंपनी द्वारा बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति के संभावित दुरुपयोग की जांच करने का निर्देश दिया। नतीजतन, फ्लिपकार्ट शक्ति के दुरुपयोग और प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के दावों पर सी.सी.आई. द्वारा जांच का विषय बन गया। 

कॉम्पैट और एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा अपनाए गए तरीकों और दृष्टिकोण में अंतर उल्लेखनीय है। एन.सी.एल.ए.टी. ने कॉम्पैट द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सीधे-सीधे सख्त पालन के अलावा प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। 

एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. के बीच अंतर

एन.सी.एल.टी. और एन.सी.एल.ए.टी. दोनों की स्थापना एक ही विचारधारा के आलोक में अधिनियम, 2013 के आधार पर की गई है। उनके बीच कुछ अंतर हैं जो नीचे दिए गए हैं:

आधार एन.सी.एल.टी. एन.सी.एल.ए.टी.
किस प्रावधान ने न्यायाधिकरणों की स्थापना की? एन.सी.एल.टी. की स्थापना अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत की गई थी।  एन.सी.एल.ए.टी. की स्थापना अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत की गई थी। 
उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं? एन.सी.एल.टी. का अधिकार क्षेत्र मूल है। एन.सी.एल.ए.टी. एक निकाय है जिसे अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।
प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र।  एन.सी.एल.टी. के पास उन मामलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जिनमें प्रतिस्पर्धा कानून के मामले शामिल हैं।  दूसरी ओर, एन.सी.एल.ए.टी. को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित आदेशों के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। 
प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) एन.सी.एल.टी. ने इसे प्रतिस्थापित नहीं किया है।  एन.सी.एल.ए.टी. ने प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण को पूरी तरह से प्रतिस्थापित और अपने अधिकार में ले लिया है। 
कितनी पीठ है? एन.सी.एल.टी. की पूरे देश में 16 पीठ हैं।  एन.सी.एल.ए.टी. की पूरे भारत में 2 पीठ हैं। 

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) में मिथ्या साक्ष्य

मिथ्या साक्ष्य कानूनी कार्यवाही में जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करने या शपथ के तहत झूठ बोलने का कार्य है। एन.सी.एल.ए.टी. के संदर्भ में, मिथ्या साक्ष्य में एन.सी.एल.ए.टी. के समक्ष सुनवाई या मुकदमे के दौरान शपथ के तहत जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करना या गलत बयान देना शामिल होगा। मिथ्या साक्ष्य देना एक गंभीर अपराध है क्योंकि यह कानूनी प्रणाली की अखंडता (इंटेग्रिटी) को कमजोर करता है और न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

कानूनी संदर्भ में, मिथ्या साक्ष्य देना एक अपराध माना जाता है और मिथ्या साक्ष्य देने के दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन परिणामों में जुर्माना, कारावास, और किसी की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान शामिल हो सकता है। कानूनी कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य को बहुत गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि प्रदान की गई जानकारी की सत्यता और सटीकता विवादों के निष्पक्ष और उचित समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।

एन.सी.एल.ए.टी. के समक्ष कानूनी कार्यवाही में शामिल सभी पक्षों के लिए सत्य और सटीक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। झूठे बयानों या तथ्यों की गलत बयानी के माध्यम से न्यायाधिकरण को धोखा देने के किसी भी प्रयास के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। एन.सी.एल.ए.टी., अन्य न्यायिक निकायों की तरह, सूचित निर्णय लेने और न्याय देने के लिए संबंधित पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर निर्भर करता है।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि कोई पक्ष जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करता है या शपथ के तहत गलत बयान देता है तो एन.सी.एल.ए.टी. की कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य लागू हो सकती है। हालाँकि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना और मिथ्या साक्ष्य की कार्यवाही शुरू करने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और धारा 340 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है।

विशेष रूप से, एन.सी.एल.ए.टी. को अन्य बातों के अलावा, सीआरपीसी की धारा 340(1) के प्रयोजनों के लिए एक “अदालत” माना जाता है। उपरोक्त प्रावधान के तहत एक आवेदन पर और प्रारंभिक जांच के बाद, कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके पास एन.सी.एल.ए.टी. में मिथ्या साक्ष्य अपराध करने का अधिकार क्षेत्र है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तब शिकायत को उसी तरीके से संभालेंगे जैसे वे एक सामान्य आपराधिक मुकदमे में करते हैं। यही बात कई मामलों में बार-बार देखी गई है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मामला है लालजी हरिदास बनाम आयकर प्राधिकारी और अन्य (1961), जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात दोहराई थी।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) द्वारा ऐतिहासिक निर्णय

नरेन सेठ, सिएमे ज्वेल्स लिमिटेड के परिसमापक बनाम सनराइज इंडस्ट्रीज (2023)

मामले के तथ्य

इस मामले में, दोनों अपीलकर्ताओं ने मुंबई पीठ, एन.सी.एल.टी. के फैसले के खिलाफ आईबीसी की धारा  61 के तहत दो अपीलें दायर कीं, जिसने कॉर्पोरेट देनदार की एकमात्र संपत्ति की 8 अप्रैल, 2022 की निर्णय प्राधिकारी की ई-नीलामी को रद्द कर दिया था।

मुद्दे

मामले में जो मुद्दा उठाया गया था वह यह था कि परिसमापक ने संपत्तियों की बिक्री के बारे में 2 अप्रैल 2022 को एक नोटिस प्रकाशित किया था। अधिसूचना में 8 अप्रैल 2022 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन विकल्प निर्दिष्ट किया गया है। नोटिस में यह भी गलती से कहा गया है कि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा इरादे की अभिव्यक्ति जमा करने की समय सीमा 15 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे थी और बयाना राशि जमा भुगतान की समय सीमा 16 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे थी। 

परिसमापक ने तर्क दिया कि ये विरोधाभासी तारीखें केवल एक मुद्रण संबंधी त्रुटि थीं और इस प्रकार, त्रुटि को एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। 

निर्णय

यह माना गया था कि पूरी ई-नीलामी जल्दबाजी में आयोजित की गई थी और निर्णायक प्राधिकारी ने सही पाया था कि आवेदन और ई-नीलामी के पूरा होने की तारीखों में शायद ही कोई पर्याप्त अंतर था। एन.सी.एल.ए.टी. ने आगे उल्लेख किया कि नोटिस में टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि के कारण अपीलकर्ता के लिए परिसमापन मूल्य से अधिक की बोली को अस्वीकार करना नैतिक और उचित नहीं है। 

अंत में, न्यायाधिकरण का विचार था कि आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी जहां नीलामी को रद्द कर दिया गया था और परिसमापक को उस नीलामी द्वारा किए गए सभी खर्चों को वहन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा, एन.सी.एल.ए.टी. ने बताया कि वह पूरी प्रक्रिया में परिसमापक के आचरण की सराहना नहीं करता है। 

अशोक कृपलानी बनाम सुश्री रामनाथन भुवनेश्वरी आरपी (2023)

मामले के तथ्य

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि निर्णायक प्राधिकारी ने उस अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें इस आधार पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी कि विवादित आदेश के आधार पर कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की लागत अभी भी बकाया है। इस प्रकार, अपील दायर की गई थी।

मुद्दे

मामला कुछ ऐसा है कि इस फैसले से कॉरपोरेट कर्जदार ड्रीमज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू हो गया था। अपीलकर्ता को दिवाला समाधान पेशेवर और उसके बाद समाधान पेशेवर के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि निर्णायक प्राधिकारी ने समाधान प्रक्रिया को परियोजना के आधार पर आयोजित करने का आदेश दिया था। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को एक अंतर्वर्ती (इंटरलॉक्युटरी) आवेदन दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को अवैतनिक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत की राशि निर्धारित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जिसे उसी कॉर्पोरेट देनदार की किसी अन्य परियोजना के संबंध में मामले को स्वीकार करने से पहले अपीलकर्ता को भुगतान किया जाना चाहिए। 

निर्णय

एन.सी.एल.ए.टी. ने पाया कि अपीलकर्ता को पहले ही समाधान पेशेवर की क्षमता से हटा दिया गया था और उसकी जगह ले ली गई थी। इस प्रकार, उनके पास न तो अंतरिम समाधान पेशेवर का पद है और न ही समाधान पेशेवर का पद, यही कारण है कि वह कॉर्पोरेट देनदार की किसी अन्य परियोजना के लेनदारों की समिति के सदस्यों से किसी भी अवैतनिक शुल्क या लागत की मांग करने के पात्र नहीं थे। 

एमईएल विंडमिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य (2019)

मामले के तथ्य

इस मामले में, तथ्य ऐसे हैं कि एक डिमर्जर था जो सवालों के घेरे में था। सदस्यों या लेनदारों की बैठक के संवितरण के लिए एक कंपनी का आवेदन एन.सी.एल.टी. की बैंगलोर पीठ को प्रस्तुत किया गया था। योजना की योग्यता के मूल्यांकन और चल रही जांच को ध्यान में रखते हुए, एन.सी.एल.टी. ने आवेदन खारिज कर दिया। इस प्रकार, आदेश के खिलाफ एन.सी.एल.ए.टी. में अपील दायर की गई।

मुद्दे

मामले में उठाए गए मुद्दे इस प्रकार हैं- 

  • एक डिमर्जर योजना थी जिसमें एक निगम शामिल था जिसके खनन कार्यों के बारे में कुछ पूछताछ चल रही थी।
  • खनन उद्योग का कोई डिमर्ज नहीं हुआ।

निर्णय

आदेश को एन.सी.एल.ए.टी. ने रद्द कर दिया और यह देखा कि- 

  • यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण समझौता या व्यवस्था की योजना पर विचार के लिए लेनदारों या सदस्यों की बैठक के समय प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था के संबंध में पौधों की खूबियों का विश्लेषण करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायाधिकरण की ओर से ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी असंवैधानिक होगी और अधिनियम, 2013 की धारा 230(1) के दायरे से बाहर होगी।
  • अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियां अन्य फर्मों के साथ विलय कर सकती हैं। हालांकि, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 अन्य सीमित देयता भागीदारी के साथ सीमित देयता भागीदारी के समामेलन की अनुमति देता है।
  • जबकि एक भारतीय कंपनी के साथ एक विदेशी निकाय कॉर्पोरेट या विदेशी सीमित देयता भागीदारी का विलय स्पष्ट रूप से अधिकृत है, एक एलएलपी और एक कंपनी के क्रॉस-मर्जर की न तो अनुमति है और न ही मनाही है।

रजत मेटल पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड बनाम नीरज भाटिया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता ने एन.सी.एल.टी., नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आदेश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायत की गई थी कि रिज़ॉल्यूशन पेशेवर ने उसके दावे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और ब्याज राशि को अस्वीकार कर दिया।

मुद्दे

मामले में मुद्दा यह उठाया गया है कि क्या रिजॉल्यूशन पेशेवर द्वारा अस्वीकृति के बावजूद अपीलकर्ता के दावे पर विचार किया जा सकता है।

निर्णय

एन.सी.एल.ए.टी. ने कहा कि रिजॉल्यूशन पेशेवर द्वारा दावे की अस्वीकृति के खिलाफ अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, अदालत ने निर्णायक प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और अपील का निपटारा इस टिप्पणी के साथ कर दिया कि निर्णायक प्राधिकारी को समाधान योजना के अनुमोदन पर विचार करते समय अपीलकर्ता की आपत्ति पर विचार करना चाहिए।

न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आपत्ति के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की। इसमें कहा गया है कि इस पर विचार करना और कानून के अनुसार उचित निर्णय लेना निर्णायक प्राधिकारी का काम है।

मेसर्स हसमुख एन. शाह एंड एसोसिएट्स बनाम मैसर्स विक्टोरिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, अपीलकर्ता ने एन.सी.एल.ए.टी. के समक्ष अपील दायर की।

मुद्दे

मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अपीलें निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर की गईं या क्या वे सीमा से बाधित थीं। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अपील दायर करने में कोई देरी नहीं हुई और वे समय के भीतर थे। 

निर्णय

एन.सी.एल.ए.टी. ने सभी अपीलों को समयबाधित मानते हुए खारिज कर दिया। अपीलों को खारिज करने के पीछे तर्क यह था कि आईबीसी की धारा 61 अपील और अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान करती है। प्रारंभ में, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करना अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित था। एन.सी.एल.टी. नियमों का नियम 50, जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, रजिस्ट्री को अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित पक्ष को नि:शुल्क भेजने के लिए बाध्य करता है। हालाँकि, एन.सी.एल.टी. नियमों के नियम 50 के साथ पठित आईबी संहिता की धारा 61, किसी पक्ष द्वारा मुफ्त प्रति प्राप्त होने तक सीमा अवधि को निलंबित नहीं करती है।

निष्कर्ष 

कानूनी प्रणाली एक लंबी प्रक्रिया है और किसी मुकदमे पर आदेश देने में वर्षों लग सकते हैं, न्यायाधिकरण बहुत छोटी प्रक्रिया का पालन करते हैं और विवादों पर अपने निर्णय देते हैं। न्यायाधिकरण लचीले मानदंडों या मानकों का उपयोग करके साक्ष्य एकत्र करने और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने में अधिक कुशल हो सकते हैं। यह उच्च न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के साथ-साथ न्याय प्रशासन का अनुभव करने का कार्य करता है।

पिछली व्यवस्था जिसमें कंपनी विधि मंडल शामिल था, विवादों को समय पर और कुशलता से हल करने में अप्रभावी थी, जिसके कारण यह विफलता हुई। इसके अलावा, पिछली प्रणाली में बहुत सारी देरी और अड़चनें थीं जिससे बीमार कंपनियों को पुनर्जीवित करने में मदद नहीं मिली और मामले भी खिंचे गए।

इस प्रकार, एन.सी.एल.ए.टी. को कंपनियों के कामकाज से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक मानकीकृत मंच के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था, जहां इसका त्वरित निर्णय न केवल समय बचाने में मदद करता है बल्कि अर्थव्यवस्था के संचालन को भी सुचारू बनाता है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

न्यायाधिकरण क्या है?

न्यायाधिकरण एक प्रशासनिक निकाय है जो अर्ध-न्यायिक प्रकृति के कर्तव्यों के निर्वहन (डिस्चार्ज) के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसे आम तौर पर किसी भी व्यक्ति या संस्था के रूप में समझा जाता है जिसके पास दावों या विवादों का न्याय करने, निर्णय लेने और निर्धारित करने का अधिकार है। 

गुजरात राज्य बनाम गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन (2012) मामले में, यह घोषित किया गया था कि न्यायाधिकरण मूल रूप से उन मामलों से निपटते हैं जो विशेष कानूनों के दायरे में आते हैं, यही कारण है कि वे अदालतों के बाहर विशेष निर्णय प्रदान करते हैं। 

न्यायाधिकरण और अदालत में क्या अंतर है?

यह समझा जाता है कि अदालत और न्यायाधिकरण के बीच अंतर मूल रूप से विवाद को तय करने के उनके तरीके से संबंधित है। वीरेंद्र कुमार सत्यवादी बनाम पंजाब राज्य (1956) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, “एक अदालत को अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण से जो अलग करता है वह यह है कि उस पर न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करने और एक निश्चित निर्णय में पक्षों के अधिकारों की घोषणा करने का कर्तव्य है।” 

अदालत और न्यायाधिकरण के बीच निम्नलिखित अंतर हैं-

क्रमांक संख्या अदालत न्यायाधिकरण
1. न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विवादों का न्यायिक तरीके से निर्णय करे और निर्णय देकर पक्षों के अधिकारों की घोषणा करे। एक न्यायाधिकरण मूल रूप से विशेष कानून के तहत मामलों से निपटता है, इसलिए, वे अदालतों के बाहर विशेष निर्णय प्रदान करते हैं।
2. यह एक न्यायिक संस्था है। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जिसका अर्थ है कि वे अदालतों के समान हैं। 
3. वे संवैधानिक, नागरिक और आपराधिक कानूनों द्वारा गठित होते हैं। ये हमेशा कुछ विशेष कानूनों द्वारा शासित होते हैं।
4. न्यायालय का दायरा व्यापक है क्योंकि यह विभिन्न अधिनियमों के तहत विभिन्न मामलों को अपने दायरे में ले सकता है। वे केवल कुछ विशेष कानूनों से संबंधित मामलों को ही ले सकते हैं और इस प्रकार, उनका दायरा सीमित होता है।
5. यह प्रक्रियात्मक कानूनों के तहत लिखी गई प्रक्रियाओं का पालन करता है।  वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं।
6. न्यायालयों में केवल अधिवक्ता ही अभ्यास कर सकते हैं। अधिवक्ताओं, अभ्यास करने वाले कंपनी सचिवों, अभ्यास करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहां तक ​​कि अभ्यास करने वाले लागत लेखाकारों को भी न्यायाधिकरण में अभ्यास करने की अनुमति है।

प्राकृतिक न्याय के वे कौन से सिद्धांत हैं जिनका एन.सी.एल.ए.टी. पालन करता है?

प्राकृतिक न्याय के दो सबसे प्रसिद्ध और स्वीकार्य सिद्धांत जिनका पालन एन.सी.एल.ए.टी. भी करता है, वे इस प्रकार हैं-

  1. ऑडी अल्टरेम पार्टेम, जिसका अर्थ है कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए और केवल एक पक्ष को सुनने के बाद कोई निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए।
  2. निमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ, जिसका अर्थ है कि एक न्यायाधीश को अपने मामले का न्यायाधीश नहीं होना चाहिए क्योंकि जानबूझकर या अनजाने में इसमें पूर्वाग्रह शामिल है। 

प्राकृतिक न्याय के निम्नलिखित मानदंड हैं जो मंत्री की शक्ति संबंधी समिति द्वारा निर्धारित किए गए हैं या जिसे आमतौर पर फ्रैंक समिति के रूप में जाना जाता है – 

  • किसी को अपना मामला खुद तय नहीं करना चाहिए,
  • बिना सुने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, 
  • एक पक्ष को निर्णय के सभी कारणों को जानने का अधिकार है, और
  • वैधानिक रिपोर्ट की एक प्रति सुलभ बनाई जानी चाहिए। 

लोक सेवक कौन है?

लोक सेवक वह व्यक्ति होता है जो किसी कानून के तहत मान्यता प्राप्त या अनुमोदित किसी भी परीक्षा के संचालन और पर्यवेक्षण में किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा नियोजित या नियुक्त किया जाता है। 

भारतीय दंड संहिता की धारा 21 इसे परिभाषित करती है और एक समावेशी सूची प्रदान करती है, जो निम्नानुसार दी गई है-

  • देश की सशस्त्र सेना, वायु सेना या नौसेना में नियुक्ति वाला कोई भी अधिकारी। 
  • कोई भी न्यायाधीश या नामित व्यक्ति जिसके पास स्वतंत्र रूप से या व्यक्तियों के अन्य निकायों के साथ मिलकर किसी भी न्यायिक कर्तव्यों को पूरा करने का कानूनी अधिकार है।
  • न्यायालय का कोई भी अधिकारी जिसका कर्तव्य कानून के किसी मामले की जांच करना या रिपोर्ट करना है। इन कार्यों को करने के अधिकार के साथ न्यायालय द्वारा नामित कोई भी अधिकारी वह अधिकारी होता है जिसे मामले की फाइल को बनाए रखने या संपत्ति के निपटान की जिम्मेदारी लेने, कानूनी कार्यवाही करने, शपथ दिलाने या संहिता के आदेश बनाए रखने की अनुमति होती है।
  • प्रत्येक जूरीमैन, मूल्यांकनकर्ता या पंचायत का सदस्य, जो लोक सेवक या न्याय न्यायालय का समर्थन और सहायता करता है।
  • कोई भी और प्रत्येक मध्यस्थ (आर्बिट्रेट) जिसे किसी मामले की सुनवाई के लिए अदालत द्वारा नामित किया गया है जिसे निर्णय लेने के लिए सौंपा गया है, साथ ही कोई अन्य योग्य सार्वजनिक अधिकारी जो एक सक्षम प्राधिकारी है। 
  • कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकारी पद धारण करने में सक्षम है जो उसे किसी को कैद करने का अधिकार देता है। 
  • कोई भी अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी जनता को अच्छी तरह से और सुरक्षित रखना, अपराधों की रिपोर्ट करना या उन्हें होने से रोकना और समाज की भलाई के मद्देनजर अपराधियों पर मुकदमा चलाना भी है।
  • कोई भी और प्रत्येक अधिकारी जिसके कर्तव्यों में सरकार की ओर से संपत्ति के विस्तार को बनाए रखना, प्राप्त करना, सर्वेक्षण मूल्यांकन या संपर्क करना, राजस्व प्रक्रियाओं को पूरा करना, सरकार के वित्तीय हित को प्रभावित करने वाले मामलों पर जांच या रिपोर्टिंग करना, सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कानून के किसी भी तरह के उल्लंघन को रोकना शामिल है। 
  • कोई भी अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी संपत्ति विस्तार प्राप्त करना या बनाए रखना, सेवा या मूल्यांकन करना या धर्मनिरपेक्ष सामान्य उद्देश्यों के लिए किसी गांव नगर पालिका या जिले पर कर लगाना हो।
  • पद पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति को मतदाता सूची को व्यवस्थित करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने और संशोधित करने के साथ-साथ चुनावों की देखरेख और संचालन करने का अधिकार प्राप्त है। 
  • कोई भी व्यक्ति जो सरकार द्वारा नियोजित है और जिसे किसी आधिकारिक सरकारी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है या शुल्क या कमीशन द्वारा मुआवजा दिया जाता है। 
  • नगरपालिका सरकार, संघीय राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के तहत संचालित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 67 में निर्दिष्ट अनुसार नियोजित कोई भी व्यक्ति।

एन.सी.एल.ए.टी. में कौन प्रतिनिधित्व कर सकता है?

अधिनियम, 2013 की धारा 432 में प्रावधान है कि एन.सी.एल.ए.टी. के समक्ष किसी भी कार्यवाही या अपील में शामिल पक्ष अपने मामले का प्रतिनिधित्व करना चुनते हैं- 

  • व्यक्तिगत रूप से, या 
  • एक या अधिक के प्रयोग से- 
  1. चार्टर्ड अकाउंटेंट, या
  2. कंपनी सचिव, या
  3. लागत लेखाकार, या
  4. कानूनी व्यवसायी, या 
  5. अन्य प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो। 

एन.सी.एल.ए.टी. के पास कितनी पीठ हैं?

एन.सी.एल.ए.टी. की 2 कामकाजी पीठें हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

  1. प्रधान पीठ – महानगर दूरसंचार सदन (एमटीएनएल बिल्डिंग) की दूसरी और तीसरी मंजिल, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 (स्कोप कॉम्प्लेक्स के पास), और 
  2. चेन्नई पीठ – 6वीं मंजिल, एझिलागम एनेक्स, चेपॉक, चेन्नई – 600005।

एन.सी.एल.ए.टी. के आदेश के खिलाफ अपील कहां की जाती है?

अधिनियम, 2013 की धारा 423 में कहा गया है कि जो व्यक्ति एन.सी.एल.ए.टी. के आदेश से व्यथित महसूस करता है, उसके पास इस तरह से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए आदेश भेजे जाने के दिन से 60 दिन का समय है। हालाँकि, यदि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि कोई पर्याप्त कारण है जिसके कारण अपीलकर्ता को अपनी अपील प्रस्तुत करने से रोका गया है, तो वह 60 दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। 

क्या एन.सी.एल.ए.टी. के पास अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति है?

अधिनियम, 2013 की धारा 425 में प्रावधान है कि एन.सी.एल.ए.टी. के पास स्वयं की अवमानना ​​के संबंध में उच्च न्यायालयों के समान ही अधिकार क्षेत्र, शक्ति और प्राधिकार होगा, जैसा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत प्रदान किया गया है।

हालाँकि, जब एन.सी.एल.ए.टी. के अधिकार की बात आएगी तो इसमें कुछ संशोधन होंगे। वे नीचे बताए गए हैं- 

  • उच्च न्यायालय को दिए गए संदर्भ को उक्त अधिनियम के तहत एन.सी.एल.ए.टी. के संदर्भ सहित माना जाएगा, और 
  • उक्त अधिनियम के तहत महाधिवक्ता के संदर्भ को ऐसे कानून अधिकारियों के संदर्भ में माना जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार उस ओर से निर्दिष्ट करती है।

क्या एन.सी.एल.ए.टी. अपनी शक्तियां सौंप सकता है?

अधिनियम, 2013 की धारा 426 में प्रावधान है कि एन.सी.एल.ए.टी. अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही या अपील से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने और इसकी रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकता है। ऐसा निर्देश सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किया जाएगा और यह एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा उचित समझी गई शर्तों के अधीन हो सकता है। 

क्या परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम, 1963 का प्रावधान एन.सी.एल.ए.टी. के तहत कार्यवाही पर लागू होता है?

अधिनियम, 2013 की धारा 433 में प्रावधान है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान एन.सी.एल.ए.टी. के समक्ष अपीलों पर लागू होंगे। 

कैविएट दाखिल करना क्या है?

कैविएट दाखिल करने का मतलब आत्मसमर्पण करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अनुरोध कर रहा है और कह रहा है कि उसे कोई नोटिस दिए जाने से पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 

कोई भी व्यक्ति किसी भी अपील या याचिका में निर्धारित शुल्क अदा कर तीन प्रतियों में कैविएट दाखिल कर सकता है। यह निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए और इसमें प्राधिकारी के आदेशों, निर्देशों और विवरणों से संबंधित आवश्यक विवरण शामिल होंगे जिनके आदेश या निर्देश के खिलाफ अपेक्षित आवेदक या याचिकाकर्ता या आवेदक द्वारा पूर्ण पते के साथ याचिका या आवेदन की अपील की जा रही है। कैविएट इसके दाखिल होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

क्या एन.सी.एल.ए.टी. के निर्णय बाध्यकारी हैं?

एन.सी.एल.ए.टी. द्वारा लिए गए निर्णय एन.सी.एल.टी. पर कर्तव्यपूर्वक बाध्यकारी होंगे। 

संदर्भ 

 

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