केशवानंद भारती वर्सिस स्टेट ऑफ़ केरल, (1973) (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, (1973))

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Keshvanand Bharti vs. State of Kerala 1973
Image Source- https://rb.gy/bb1lrb

यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, हैदराबाद की द्वितीय वर्ष की छात्रा Shristi Suman ने लिखा है। इस लेख में केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

केशवानंद भारती एक ऐतिहासिक (लैंडमार्क) मामला है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय में संविधान के मूल संरचना सिद्धांत/ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत (डॉक्ट्राइन ऑफ़ बेसिक स्ट्रक्चर) को रेखांकित (आउटलाइन) किया गया है। केशवानंद भारती के मामले में बेंच ने जो फैसला दिया वह बहुत ही अनोखा (यूनिक) और विचारणीय (थॉटफुल) था। निर्णय (जजमेंट) 700 पृष्ठों (पेजेस) का था जिसमें संसद (पार्लियामेंट) के कानूनों में संशोधन (अमेंडमेंट) के अधिकार और नागरिकों के मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट) की रक्षा के अधिकार दोनों का समाधान (सॉल्यूशन) शामिल था।

बेंच भारत के नागरिकों और संसद दोनों के हितों की रक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के साथ आई। इस समाधान के माध्यम से बेंच ने गोलकनाथ के मामले में अनुत्तरित (अनआंसरड) प्रश्नों को हल किया था। इस मामले ने संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार पर प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शन) लगाकर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए निर्णय को खारिज (ओवररुल्ड) कर दिया। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि संशोधन नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीनते हैं जो उन्हें मौलिक अधिकारों द्वारा गारंटी दी गई थी।

पक्षो की पहचान (आइडेंटीफिकेशन ऑफ़ पार्टीज)

याचिकाकर्ता (पेटीशनर): केशवानंद भारती और अन्य

प्रतिवादी (रिस्पॉन्डेंट): केरल राज्य

बेंच: एस.एम. सीकरी, के.एस. हेगड़े, ए.के. मुखर्जी, जे.एम. शेलत, ए.एन. ग्रोवर, पी. जगनमोहन रेड्डी, एच.आर. खन्ना, ए.एन. रे, के.के. मैथ्यू, एम.एच. बेग, एस.एन. द्विवेदी, और वाई.वी. चंद्रचूड़।

तथ्यों का सारांश (समरी ऑफ़ फैक्ट्स)

केशवानंद भारती एडनीर मठ के प्रमुख थे जो केरल के कासरगोड जिले में एक धार्मिक (रिलीजियस) संप्रदाय (सेक्ट) है। केशवानंद भारती के पास उस संप्रदाय में जमीन के कुछ टुकड़े थे जो उनके नाम पर उनके स्वामित्व (ओनरशिप) में थे। केरल की राज्य सरकार ने केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम, 1969 पेश किया। अधिनियम (एक्ट) के अनुसार, सरकार उस संप्रदाय की कुछ भूमि का अधिग्रहण (एक्वायर) करने की हकदार थी जिसमें केशवानंद भारती प्रमुख थे।

21 मार्च 1970 को, केशवानंद भारती अपने अधिकारों के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय चले गए, जो अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने का अधिकार) (राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन), अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार) (राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स), अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) (राइट टू इक्वालिटी), अनुच्छेद 19(1)(एफ) (संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता) (फ्रीडम टू एक्वायर प्रोपर्टी), अनुच्छेद 31 (संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण) (कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रोपर्टी) है।  जब याचिका (पिटीशन) अभी भी अदालत में विचाराधीन (कंसीडरेशन) थी, केरल सरकार ने एक और अधिनियम यानी केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 लाया।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के ऐतिहासिक मामले के बाद, संसद ने गोलकनाथ मामले के फैसले को रद्द करने के लिए कई संशोधन पारित (पास) किए। 1971 में, 24वां संशोधन पारित किया गया, 1972 में, 25वां और 29वां संशोधन बाद में पारित किया गया। गोलकनाथ के मामले के बाद निम्नलिखित संशोधन किए गए जिन्हें वर्तमान मामले में चुनौती दी गई थी:

24वां संशोधन (24th अमेंडमेंट)

  • गोलकनाथ के मामले में, निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए प्रत्येक संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत अपवाद (एक्सेप्शन) के रूप में लिया जाएगा। इसलिए, इस प्रभाव को बेअसर (न्यूट्रालाइज) करने के लिए, संसद ने अनुच्छेद 13 में एक संशोधन के माध्यम से  संविधान के खंड 4 को संलग्न (एनेक्स्ड) किया ताकि अनुच्छेद 13 के तहत कोई संशोधन प्रभावी न हो।
  • संसद ने किसी भी प्रकार की अस्पष्टता (एंबीग्विटी) को दूर करने के लिए अनुच्छेद 368 में खंड (क्लॉज) 3 जोड़ा जो इस प्रकार है, ” इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर अनुच्छेद 13 का कुछ भी लागू नहीं होगा।”
  • गोलकनाथ के मामले में, बहुमत (मेजोरिटी) ने फैसला किया कि अनुच्छेद 368 में पहले वह प्रावधान (प्रोविजन) था जिसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई थी, न कि शक्ति, इसलिए अनुच्छेद में शब्द शक्ति को शामिल करने के लिए, अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था और शब्द शक्ति सीमांत नोट (मार्जिनल) में जोड़ा गया।
  • संसद ने अनुच्छेद 368(2) में संशोधन के माध्यम से एक संशोधन की प्रक्रिया और एक सामान्य कानून के बीच अंतर करने का प्रयास किया। इससे पहले राष्ट्रपति  संशोधन के लिए किसी विधेयक (बिल) को अस्वीकार (रिफ्यूज) करने या वापस लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था।  24वें संशोधन के बाद, राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को अस्वीकार करने या वापस लेने का विकल्प नहीं था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत उल्लिखित अपवाद से संशोधन को बचाने के लिए संसद द्वारा किया गया था।

25वां संशोधन (25th अमेंडमेंट)

  • इस संशोधन के माध्यम से, संसद यह स्पष्ट करना चाहती थी कि यदि राज्य सरकार द्वारा उनकी संपत्ति ली जाती है तो वे जमीनदारों को पर्याप्त रूप से मुआवजा (कंपेंसेट) देने के लिए बाध्य नहीं हैं और ऐसा करने के लिए ‘मुआवजा’ शब्द को संविधान के 31(2) अनुच्छेद के तहत शब्द राशि (अमाउंट) से बदल दिया गया था।
  • अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31(2) के बीच की कड़ी (लिंक) को हटा दिया गया।
  • संविधान के अनुच्छेद 31 (सी) के तहत, सभी कठिनाइयों को दूर करने और अनुच्छेद 39 (बी) और 39 (सी) के तहत निर्धारित उद्देश्यों (ऑब्जेक्टिव) को पूरा करने के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया, यह निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 31  किसी कानून पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 39 (बी) और 39 (सी) को प्रभावी बनाने के लिए, अदालत को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में हस्तक्षेप (इंटरवेनिंग) करने से प्रतिरक्षित (इम्यूनड) किया गया था।

29वां संशोधन (29th अमेंडमेंट)

29वां संशोधन वर्ष 1972 में पारित किया गया था। इसने केरल भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया। इसका मतलब था कि केरल भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित मामले न्यायपालिका के दायरे से बाहर होंगे। केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी संशोधन किसी न किसी तरह से राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को कानून की अदालत में विचारण से बचाते हैं। 24वें 25वें और 29वें संशोधनों के साथ केरल भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी गई।

न्यायालय के समक्ष मुद्दे (इशूज बिफोर द कोर्ट)

  • 24वां संविधान (संशोधन), अधिनियम 1971 संवैधानिक (कांस्टीट्यूशनल) रूप से वैध (वैलिड) है या नहीं?
  • 25वां संविधान (संशोधन), अधिनियम 1972 संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं?
  • संसद किस हद तक संविधान में संशोधन करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है ?

मुद्दों पर पार्टियों द्वारा विवाद (कंटेंशन्स बाय पार्टीज ऑन इशूज)

याचिकाकर्ता की दलीलें (पेटिशनर्स कंटेंशन्स)

याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क (कंटेंडेड) दिया गया था कि संसद संविधान में उस तरह से संशोधन नहीं कर सकती जिस तरह से वे चाहते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने की सीमित (लिमिटेड) शक्ति है। संसद अपने मूल ढांचे को बदलकर संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि इसे जस्टिस मुधोकर ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में प्रतिपादित (प्रोपाउंडेड) किया था। याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत अपनी संपत्ति की सुरक्षा की गुहार (प्लीडेड) लगाई।

उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि 24वें और 25वें संवैधानिक संशोधनों ने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत प्रदान किया गया था।  मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध अधिकार हैं और यदि कोई संवैधानिक संशोधन ऐसे अधिकार को छीन लेता है तो संविधान के तहत अपने नागरिकों को सुनिश्चित की गई स्वतंत्रता उनसे छीनी गई समझी जाएगी।

प्रतिवादी की दलीलें (रेस्पोंडेंट्स कंटेंशन्स)

इस मामले में प्रतिवादी राज्य था। राज्य ने तर्क दिया कि संसद की सर्वोच्चता (सुप्रीमेसी) भारतीय कानूनी प्रणाली (सिस्टम) का मूल सिद्धांत है और इसलिए संसद को असीमित (अनलिमिटेडली) रूप से संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि अपने सामाजिक-आर्थिक दायित्वों (सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन) को पूरा करने के लिए जो प्रस्तावना (प्रिएंबल) के तहत भारत के नागरिकों को गारंटी दी गई है, यह महत्वपूर्ण है कि संसद बिना किसी सीमा के संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करे।

प्रलय (जजमेंट)

शीर्ष अदालत (एपेक्स कोर्ट) द्वारा 7:6 के बहुमत से यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है ताकि प्रस्तावना के तहत नागरिकों को गारंटीकृत सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा किया जा सके, बशर्ते (कंडीशंस) कि इस तरह के संशोधन से भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना में बदलाव नहीं होगा। 

बहुमत का फैसला एस.एम. सीकरी सीजेआई, के.एस.  हेगड़े, बी.के. मुखर्जी, जे.एम. शेलत, ए.एन. ग्रोवर, पी. जगमोहन रेड्डी जे.जे. और खन्ना जे. ने दिया। जबकि अल्पसंख्यक राय (माइनोरिटी ओपिनियन) ए.एन. रे, डी.जी. पालेकर, के.के. मैथ्यू, एम.एच. बेग, एस.एन.  द्विवेदी और वाई.वी. चंद्रचूड़ ने दिया। अल्पसंख्यक पीठ (माइनोरिटी बेंच) ने अलग-अलग राय लिखी लेकिन फिर भी संसद को निरंकुश (अनफेटर्ड) अधिकार देने के लिए अनिच्छुक (रिलुक्टेंट) थी। 24 अप्रैल 1973 को ऐतिहासिक मामले का फैसला किया गया था।

अदालत ने 24वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से बरकरार रखा लेकिन 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के पहले और दूसरे भाग को क्रमशः इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स पाया गया। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के संबंध में न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि यह एक ऐसा प्रश्न था जिसे गोलकनाथ के मामले में अनुत्तरित छोड़ दिया गया था।

प्रश्न का उत्तर वर्तमान मामले में पाया गया था और यह अदालत द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है ताकि इस तरह के संशोधन से भारतीय संविधान की मूल संरचना में बदलाव न हो। न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के प्रावधानों में संशोधन करते समय संसद द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया जाना है।

मूल संरचना का सिद्धांत (द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर)

सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, बशर्ते कि इस तरह के संशोधन से संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव न हो। संसद को किसी भी तरह से संविधान की मूल विशेषताओं (बेसिक फीचर्स) में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसके बिना हमारा संविधान आत्माहीन (स्प्रिटलेस) हो जाएगा और अपना सार खो देगा। संविधान की मूल संरचना का पीठ ने उल्लेख नहीं किया था और इसे अदालतों की व्याख्या (इंटरप्रेटेशन) पर छोड़ दिया गया था। न्यायालयों को यह देखने और व्याख्या करने की आवश्यकता है कि क्या कोई विशेष संशोधन हमारे भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं।

अदालत ने पाया कि जैसा कि प्रतिवादियों ने तर्क दिया था कि वास्तव में सामान्य कानून और एक संशोधन के बीच अंतर है। केशवानंद भारती के मामले ने कुछ हद तक गोलकनाथ के मामले को खारिज कर दिया। इस मामले में अदालत ने उस प्रश्न का उत्तर दिया जो संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति के संबंध में गोलकनाथ के मामले में बिना उत्तर के रह गया था।

अदालत ने पाया कि अनुच्छेद 368 में शामिल ‘संशोधन’ शब्द उन संशोधनों को संदर्भित नहीं करता है जो संविधान की मूल संरचना को बदल सकते हैं। यदि संसद संविधान के किसी विशेष प्रावधान में संशोधन करना चाहती है तो ऐसे संशोधन को बुनियादी ढांचे की कसौटी (टेस्ट) पर खरा उतरना होगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि संसद के पास बुनियादी ढांचे के अधीन (सब्जेक्ट टू) संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, इसलिए संसद भी मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जहां तक ​​वे संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं हैं। 24वें संशोधन को बेंच ने बरकरार रखा जबकि 25वें संशोधन के दूसरे भाग को रद्द कर दिया गया। 25वें संशोधन की मान्यता दो शर्तों के अधीन थी:

  • अदालत ने माना कि शब्द राशि और मुआवजा एक दूसरे के बराबर नहीं है लेकिन फिर भी सरकार द्वारा जमींदारों को जो राशि प्रदान की जाती है वह अनुचित (अनरीसनेबल) नहीं होनी चाहिए। राशि का बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) के बराबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह उचित और वर्तमान बाजार मूल्य से निकटता से संबंधित होना चाहिए।
  • 25वें संशोधन के पहले भाग को बरकरार रखा गया था, लेकिन यह इस प्रावधान के अधीन था कि न्यायपालिका की पहुंच पर रोक को हटा दिया जाएगा।

फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण (क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द जजमेंट)

बेंच का बहुमत संविधान की बुनियादी विशेषताओं की रक्षा करके भारतीय संविधान को संरक्षित (प्रिजर्व) करना चाहता था। निर्णय विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण (एनालाइज) करने के बाद दिया गया था और यह ध्वनि तर्क पर आधारित था। बेंच को डर था कि अगर संसद को हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए असीमित शक्ति प्रदान की जाएगी तो शक्ति का दुरुपयोग किया जाएगा और सरकार द्वारा अपनी इच्छा और वरीयताओं (प्रिफरेंसेंस) के अनुसार बदल दिया जाएगा। संविधान की मूल विशेषताओं और मूल भावना को सरकार द्वारा बदला जा सकता है यदि उनके पास संशोधन करने की असीमित शक्तियाँ हों। संसद और नागरिकों दोनों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक सिद्धांत की आवश्यकता थी, इसलिए, बेंच ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से उनके दोनों अधिकारों की रक्षा के लिए एक बीच का रास्ता निकाला।

हमारे भारतीय संविधान के लागू होने से पहले ही इसमें लगभग 30 संशोधन किए जा चुके थे। 1951 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद, लगभग 150 संशोधन पारित किए गए हैं, जबकि अमेरिका में 230 वर्षों में केवल 27 संशोधन पारित किए गए हैं। बड़ी संख्या में संशोधनों के बावजूद, भारतीय संविधान के निर्माताओं (फ्रेमर्स) की भावना और विचार बरकरार हैं। इस मामले में बेंच द्वारा लिए गए निर्णय के कारण भारतीय संविधान ने अपनी पहचान और भावना नहीं खोई।

केशवानंद भारती के ऐतिहासिक मामले ने संविधान को स्थिरता (स्टेबिलिटी) प्रदान की। हालांकि याचिकाकर्ता आंशिक (पार्शियली) रूप से अपना केस हार गया, फिर भी इस मामले में बेंच द्वारा दिया गया फैसला भारतीय लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) के लिए एक तारणहार (सेवियर) साबित हुआ और संविधान की आत्मा को खोने से बचाया।

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