आई.पी.सी. की धारा 304 B

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11392
Indian Penal Code

यह लेख डॉ राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ की छात्रा Tejaswini Kaushal ने लिखा है। यह लेख आई.पी.सी., 1860 की धारा 304 B के साथ व्यापक रूप से संबंधित है जो भारतीय कानून में प्रावधान है जिसके तहत दहेज हत्याओं के सामाजिक-कानूनी खतरे को नियंत्रित किया जाता है। इस लेख में दहेज प्रथा के साथ-साथ दहेज हत्या के कानूनी उपायों पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय 

भारत में विवाह की प्रथा परंपरा में डूबी हुई है, जिसमें गहरी जड़ें जमाने वाली सांस्कृतिक मान्यताएं और प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हालाँकि, भारत में एक परंपरा है जो लगातार सुधार करने से इनकार करती है, वह दहेज प्रथा है। यह मध्यकालीन समय की बात है जब एक गौरव परिवार ने अपनी बेटी को शादी के बाद उसकी स्वायत्तता (ऑटोनोमी) सुनिश्चित करने के लिए उपहार दिया था। औपनिवेशिक काल के दौरान शादी करने का यह एकमात्र कानूनी साधन बन गया, जिसमें अंग्रेजों ने दहेज को अनिवार्य बना दिया था।

दहेज एक बेटी की शादी होने पर माता-पिता की संपत्ति, उपहार या धन का हस्तांतरण (ट्रांसफर) है। दहेज संबंधित शर्तों वधू मूल्य और डॉवर से अलग है। दहेज दुल्हन के परिवार से पुरुष या उसके परिवार को भेजा गया धन है, जो आम तौर पर दुल्हन के लिए होता है, जबकि दुल्हन की कीमत या दुल्हन की सेवा दूल्हे या उसके परिवार द्वारा दुल्हन के माता-पिता के लिए एक योगदान है। इसी तरह, डाॅवर वह संपत्ति है जो पति शादी के समय दुल्हन को देता है और जिस पर वह स्वामित्व और नियंत्रण रखती है। 

चूंकि दहेज एक प्रणाली के रूप में अपने वास्तविक रूप में प्रतिगामी (रिग्रेसिव) और दमनकारी (ऑप्रेसिव) है, इसलिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 को दहेज देने या प्राप्त करने के साथ-साथ अन्य जुड़े अपराधों को अवैध बनाने के लिए बनाए गया था। धारा 304 B के आधार पर, दहेज हत्या के रूप में जाना जाने वाला एक नया अपराध 1986 में भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में शामिल किया गया था। धारा 304 B के प्रावधान आई.पी.सी. की धारा 498A की तुलना में अधिक कठोर हैं।

भारत में दहेज प्रथा

भारत की दहेज प्रथा में शादी की शर्त के रूप में दुल्हन का परिवार दूल्हे, उसके माता-पिता या रिश्तेदारों को गहने, नकद या अन्य संपत्ति देता है। दहेज भारत के असंतुलित विरासत कानूनों से उत्पन्न हुआ, और लड़कियों को नियमित रूप से वंचित होने से रोकने के लिए हिंदू उत्तराधिकार (सक्सैशन) अधिनियम , 1956 को संशोधित करने की आवश्यकता है। दहेज अनिवार्य रूप से एक नकद भुगतान या दूल्हे के परिवार को उनके गौरव के बदले में दिया जाने वाला उपहार है, और इसमें नकद, आभूषण, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, बिस्तर, क्रॉकरी और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं जिनका उपयोग नवविवाहित अपना घर बनाने के लिए करते हैं।

दहेज प्रथा से दुल्हन के परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। कुछ मामलों में, दहेज प्रथा को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जोड़ा गया है, जिसमें भावनात्मक शोषण से लेकर शारीरिक नुकसान और यहां तक ​​कि कुछ गंभीर मामलों में मौत भी शामिल है।

दहेज संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की मांग है जिसका विवाह के साथ एक अटूट संबंध है, जैसा कि दहेज निषेध अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। यह दुल्हन के माता-पिता या रिश्तेदारों से दूल्हे या उसके माता-पिता या दूल्हे के रिश्तेदार या उसके माता-पिता और अभिभावक (गार्जियन) के लिए दुल्हन की शादी के समझौते के लिए एक प्रतिफल (कंसीडरेशन) है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961, साथ ही आई.पी.सी. की धारा 304 B और 498 A को इस खतरे से लड़ने के एकमात्र उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि ये भारतीय दहेज कानून दशकों से लागू हैं, उन्हें अप्रभावी होने के लिए बहुत आलोचना मिली है। दहेज हत्या की प्रथा भारत के कई क्षेत्रों में बिना किसी रोकटोक जारी है, जो अधिनियम के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के मुद्दों को जोड़ती है। आई.पी.सी. की धारा 498A के तहत प्रदान किया गया है की जब भी एक महिला दहेज के लिए उसके शोषण की शिकायत करती है तो दूल्हे और उसके परिवार को तत्काल हिरासत में लेने की आवश्यकता होती है। जब  प्रावधान का नियमित रूप से दुरुपयोग किया गया था, और न्यायालय ने 2014 में घोषित किया कि गिरफ्तारी केवल एक मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ की जा सकती है। इसलिए इन प्रावधानों में कुछ खामियों की अभी भी उचित समीक्षा की जरूरत है।

दहेज की मांग का कारण

भारत में दहेज प्रथा को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। विचार करने के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों मुद्दे हैं। 

आर्थिक बाधाएं

कई आर्थिक तत्व हैं जो दहेज प्रणाली में योगदान करते हैं। दुल्हन की आर्थिक स्थिति और विरासत प्रणाली दो उदाहरण हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि विरासत के क्षेत्र में अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) और खराब कानूनी व्यवस्था ने महिलाओं को नुकसान में डाल दिया है, और विरासत (इन्हेरिटेंस) केवल बेटों के पास जाता है। नतीजतन, महिलाएं पूरी तरह से अपने पति और ससुराल वालों पर निर्भर रहती हैं। और जब उसकी शादी हो जाती है तब भी पतियों को ही दहेज मिलता है। 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से 1956 में हिंदू परिवारों में बेटियों और बेटों को भारत में समान कानूनी दर्जा दिया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सिख और जैन परिवारों पर भी लागू होता है। दहेज ने महिलाओं को कम से कम सैद्धांतिक रूप से संगमरमर के सामान के रूप में उनके विवाह में आर्थिक और वित्तीय स्थिरता प्रदान की। इसने परिवार के भाग्य के विघटन (डिसिंटीग्रेशन) को रोका और कई बार उनके गौरव को सुरक्षा प्रदान की। इस प्रथा को पूर्व-मृत्यु विरासत के रूप में भी नियोजित किया जा सकता है, क्योंकि एक बार एक महिला को नैतिक उपहार मिलने के बाद, उसे परिवार की संपत्ति से हटाया जा सकता है। दहेज कई परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई बन गया है, और दूल्हे की मांग उन्हें निर्धन बना सकती है। समय के साथ दहेज की मांग बढ़ी है।

सामाजिक निर्धारक (डिटरमिनेंट्स)

विवाह में, यह लाभप्रद होता है, क्योंकि यह वधू मूल्य प्रणाली पर दहेज की संभावना को कम करता है। भारत के क्षेत्रों में विवाह की संरचना (स्ट्रक्चर) और नातेदारी दहेज में योगदान करती है। उत्तर में, विवाह मुख्य रूप से अपात्री स्थानीय (पति के परिवार के साथ रहना) प्रणाली का अनुसरण (फॉलो) करता है।

दूल्हा एक परिवार का सदस्य है जो दुल्हन के परिवार से जुड़ा नहीं है। शादी के बाद दुल्हन के परिवार को दुल्हन के लिए, पूर्व-मृत्यु विरासत के रूप में, यह व्यवस्था दहेज को बढ़ावा देती है।

दक्षिण में विवाह आमतौर पर दुल्हन के परिवार के भीतर ही किया जाता है, उदाहरण के लिए, निकट रिश्तेदारों या चचेरे भाई के साथ, और ऐसे किसी के साथ जो उसके परिवार बहुत करीब से सम्बंधित है। इसके अलावा, दुल्हनें भूमि को विरासत में लेने में सक्षम हो सकती हैं, जिससे वे अधिक संवेदनशील हो सकती हैं।

जबकि भारत ने महिलाओं के अधिकारों के मामले में प्रगति की है, महिलाओं को उनके परिवारों में दोयम दर्जे (सेकंड क्लास) का नागरिक माना जाता है। दहेज प्रथा, साथ ही एक महिला का अपनी शादी पर कितना विवेक है, यह एक महिला की शिक्षा, धन और स्वास्थ्य से प्रभावित होता है।

भारत में दहेज अपराधों के प्रकार

भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में दहेज को एक प्रमुख कारक कहा जाता है। शारीरिक क्रूरता, मानसिक प्रताड़ना (टॉर्चर) और यहां तक ​​कि शादी से पहले दुल्हनों और युवा लड़कियों की हत्या के अपराध भी इनमे से कुछ हैं। क्रूरता (प्रताड़ना और उत्पीड़न सहित), घरेलू हिंसा (शारीरिक, भावनात्मक और यौन हमले सहित), आत्महत्या के लिए उकसाना और दहेज हत्या, दहेज अपराधों के सबसे सामान्य रूप हैं (जिसमें दुल्हन को जलाने और हत्या के मुद्दे शामिल हैं)।

क्रूरता

एक प्रकार के दहेज अपराध में संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से एक महिला के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न शामिल है। दहेज की मांग का पालन करने के लिए महिला या उसके परिवार को मजबूर करने के लिए, क्रूरता मौखिक हमलों का रूप ले सकती है या मारपीट या उत्पीड़न के साथ हो सकती है। कई मामलों में, क्रूरता महिला को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है, यही वजह है कि भारत में दहेज विरोधी कानूनों ने इसे अवैध बना दिया है।

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा में शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय और यौन हमले के साथ-साथ धमकी, अलगाव और जबरदस्ती सहित उकसाने वाले और अपमानजनक व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। घरेलू हिंसा को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ़ वूमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट), 2005 जैसे कानूनों के माध्यम से कम किया जाता है और  महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

दहेज हत्या

दहेज मृत्यु या दहेज हत्या, एक दुल्हन की आत्महत्या या उसके पति और उसके परिवार द्वारा, दहेज से नाखुश होने के कारण, शादी के तुरंत बाद हुई हत्या का उल्लेख करती है। यह आमतौर पर पति के रिश्तेदारों की पिछली घरेलू हिंसा के बाद होता है।

दहेज हत्याओं के अधिकांश मामले तब होते हैं जब एक युवती, जो उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को सहने में असमर्थ होती है, खुद को फांसी लगा लेती है या जहर खा लेती है। दुल्हन को जलाना एक अन्य प्रकार की दहेज हत्या है, जिसमें दुल्हन के ऊपर मिट्टी का तेल डाला जाता है और पति या उसके परिवार द्वारा उस पर आग लगा दी जाती है। इस तरह के मामलों के लिए आई.पी.सी. की धारा 304 में प्रावधान  निहित है।

भारत में दहेज हत्या 

महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि “कोई भी युवक, जो दहेज को शादी की शर्त बनाता है, अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है और नारीत्व का अपमान करता है “। फिर भी सदियों के विकास और आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन) के बावजूद, दहेज भारत में एक राष्ट्रीय घटना बनी हुई है। 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दहेज और संबंधित अपराधों के खिलाफ सख्त नियमों के साथ-साथ खतरे के खिलाफ चल रहे प्रयासों के बावजूद, पिछले 12 वर्षों में इस बुराई से जुड़ी मौतों में वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2012 के बीच देश में 91,202 दहेज हत्याएं दर्ज की गईं थी। इसके परिणामस्वरूप कुल 84,013 अपराधों को आरोपित किया गया और विचारण (ट्रायल) के लिए भेजा गया था।

दहेज हत्या की सबसे बड़ी संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश (23,824, जिसमे से 19,702 पर विचारण किया गया) और बिहार (13,548 जिसमे से 9,984 पर विचारण किया गया) में पाई गई। उत्तर प्रदेश में, दोषसिद्धि (कनविक्शन) दर लगातार 50% से अधिक थी, जबकि बिहार में यह लगभग 30% थी। हर राज्य में, दोषियों की संख्या की तुलना में बरी होने वालों की संख्या लगातार अधिक थी। अधिकांश वर्षों में, उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या 2,000 से अधिक हो गई। बिहार में यह एक हजार से ऊपर थी। सर्वेक्षण (सर्वे) के शुरुआती वर्षों में, मध्य प्रदेश में गिनती में लगभग 600 का उतार-चढ़ाव आया, लेकिन अंततः यह 800 या उससे अधिक हो गया। दिल्ली में, 12 साल की अवधि में 1,582 लोगों की मौत हुई थी। इस अवधि के दौरान नागालैंड या लक्षद्वीप में कोई दहेज हत्या दर्ज नहीं की गई थी।

2019 में भारत में 7.1 हजार से अधिक दहेज हत्याएं दर्ज की गईं। भारत में, दहेज हत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, 2020 तक दहेज से संबंधित उत्पीड़न के परिणामस्वरूप 19 महिलाओं को प्रतिदिन मार दिया जाता है या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के रिकॉर्ड के अनुसार, भारत में औसतन (एवरेज) पर हर घंटे दहेज से एक महिला की मृत्यु होती है, जिसकी वार्षिक कुल संख्या 7000 से अधिक है। पिछले साल 7,045 पीड़ितों के साथ 6,966 दहेज हत्याएं दर्ज की गईं। यह पिछले साल की तुलना में धीरे-धीरे कमी थी जब यह आंकड़ा 8.5 हजार था। एक अन्य आँकड़ा हमारे समाज और कानूनों की वास्तविकता के साथ-साथ विधायी और न्यायिक प्रणाली की अपर्याप्तता को प्रदर्शित करता है।

भारत में दहेज हत्या के हाल के मामले

दहेज आधुनिक भारत में भी प्रचलित है, कई गठबंधन और वैवाहिक संबंध इस बात से प्रभावित होते हैं कि लड़की के द्वारा दूल्हे के परिवार में दहेज के रूप में क्या लाया गया है। भारतीय विवाहों के नियम पूरे वर्षों में नहीं बदले हैं, और अब इसे “दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार” के रूप में जाना जाता है। पिछले एक दशक में दहेज से होने वाली मौतों में से अधिकांश प्रमुख इस प्रकार हैं:

  • 2014 में 29 साल की नेहा यादव को उसके ससुराल वालों ने उसके 5 साल के बेटे के सामने आग लगा दी थी। वह 45% जल गई और उसकी चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी।
  • 2018 में एक घटना में, एक नवविवाहित गंगा को राजू मित्रा से शादी के 72 दिन बाद ही अपने वैवाहिक घर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका प्रमुख कारण अतिरिक्त दहेज के पैसे की मांग थी। उसने खुद को घर में लटका लिया, और जांच के अनुसार मृतक के शरीर पर क्षति के निशान पाए गए थे, जिसमें एक संयुक्ताक्षर (लिगेचर) का निशान, सिर के पिछले हिस्से पर सूजन और मृतक की बाईं हथेली पर चोट के निशान शामिल थे। अदालत ने ‘बेतुके’ दावे को खारिज कर दिया कि महिला ने आत्महत्या की क्योंकि वह अपने पति की वित्तीय स्थिति से असंतुष्ट थी, और कहा कि रिकॉर्ड पर लगातार सबूत दर्शाते हैं कि दहेज की मांग पर वैवाहिक घर में उसका शारीरिक और भावनात्मक रूप से शोषण किया गया था, इसलिए पति को दोषी ठहराया (राजू मित्रा व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2022))
  • केरल की एक 27 वर्षीय महिला, तुषारा, को 2019 में दहेज के लिए भूखा रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार, महिला को तीन सप्ताह के लिए भोजन से मना कर दिया गया था और उसे केवल भीगे हुए चावल और चीनी की चाशनी पर ही जिंदा रहने के लिए बनाया गया था। उसकी मृत्यु के समय उसका वजन मुश्किल से 20 किलो था और अधिकारियों ने उसकी शारीरिक बनावट को “कंकाल के थैले” के रूप में वर्णित किया।
  • गुजरात के एक 40 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने और दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में 2020 में अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था।
  • 22 वर्षीय विस्मया वी नायर को जून 2021 में अपने ससुराल में मृत पाया गया था, कथित तौर पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। एक ऑडियो टेप से पता चला कि विस्माया अपने पिता के साथ एक फोन कॉल के दौरान रो रही थी और उत्पीड़न के बारे में बात कर रही थी, यह दर्शाता है कि उसे अपने पति द्वारा अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ा था।
  • 25 वर्षीय रशिका अग्रवाल की फरवरी 2022 की शुरुआत में कोलकाता के एक समृद्ध पड़ोस में उनके ससुराल में मृत्यु हो गई थी। उसके रिश्तेदारों ने दावा किया कि उसके पति और अन्य लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने 7 करोड़ रुपये का दहेज दिया।
  • अहमदाबाद निवासी 24 वर्षीय आयशा बानो ने 25 फरवरी, 2022 को साबरमती नदी में कूदने और अपन जीवन समाप्त करने से पहले एक वीडियो संदेश बनाया। आयशा ने कहा कि उसे राजस्थान में रहने वाले पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर परेशान कर रहे थे। 

दहेज से संबंधित उत्पीड़न और मौतें सभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और धार्मिक रेखाओं में फैली हुई हैं। भले ही दहेज को दशकों पहले अवैध रूप से प्रदान किया गया था, फिर भी यह एक ऐसा अपराध है जिसकी सूचना शायद ही कभी अधिकारियों को दी जाती है। और जब तक इसका परिणाम घातक न हो, इस अभ्यास से व्यापक क्रोध या सार्वजनिक चर्चा नहीं होती है। इसके कारण ही यह अभ्यास को निर्बाध (अनहिंडर्ड) और निर्विवाद जारी रहता है।

दहेज हत्या की अनिवार्यता

दहेज हत्या का मामला स्थापित करने के लिए, धारा 304 B के अनुसार, एक महिला की शादी के सात साल के भीतर जलने या अन्य शारीरिक चोटों या “सामान्य परिस्थितियों के अलावा” से मृत्यु होनी चाहिए। दहेज की मांग के संबंध में, “मृत्यु से ठीक पहले” उसे उसके पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए था।

आवश्यक को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:

  1. सामान्य परिस्थितियों में, किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति के कारण नहीं होनी चाहिए।
  2. उसकी शादी के सात साल के भीतर उसकी मृत्यु होनी चाहिए।
  3. उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया होगा या उसे परेशान किया होगा।
  4. दहेज की किसी भी मांग के साथ या उसके साथ ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न होना चाहिए।
  5. इस तरह का क्रूर व्यवहार या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से पहले होना चाहिए था।
  6. यदि ऊपर वर्णित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप एक महिला की मृत्यु हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि पति और उसके रिश्तेदारों के कारण दहेज के लिए मौत हुई है और उन्हे अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जब तक कि कुछ और साबित नहीं हो जाता।

“दहेज” शब्द को 1961 के दहेज निषेध अधिनियम में परिभाषित किया गया है, आई.पी.सी. में नहीं। इसलिए वैधानिक प्रावधान में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उप-धारा 304 B के उद्देश्य के लिए, दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम (1961) की धारा 2 में है। इसे अधिनियम के अनुसार किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देने का वादा किया गया है:

  • विवाह के एक पक्ष द्वारा, विवाह के दूसरे पक्ष को, या 
  • विवाह के एक पक्ष द्वारा, विवाह के दूसरे पक्ष को या सिर्फ एक पक्ष द्वारा ही.

उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में, विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा, या विवाह के किसी भी पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के समय, उससे पहले, या किसी भी समय (तीन अवसरों पर)।

हालांकि, दहेज प्रथागत योगदानों को शामिल नहीं करता है जो विभिन्न समुदायों में आम हैं, जैसे कि बच्चे के जन्म के समय किए गए योगदान। दहेज देना और लेना दोनों ही गैर कानूनी है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अलावा, कई अन्य कड़े प्रावधान जो अधिनियमित किए गए हैं, उनमें शामिल हैं:

  • भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में अब धारा 304 B (दहेज हत्या) और 498 A (पति या उसके परिवार द्वारा क्रूरता) शामिल हैं।
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.) में धारा 113B (दहेज मृत्यु का अनुमान) को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है ताकि दहेज प्रथा और संबंधित घातक घटनाओं को समाप्त किया जा सके या कम से कम कम किया जा सके।

आई.पी.सी. की धारा 304 B के तहत अपराध की प्रकृति

दहेज हत्या का अपराध प्रकृति में आपराधिक है और भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.), 1860 द्वारा नियंत्रित है। आई.पी.सी. मूल प्रावधानों को शामिल करता है जबकि प्रक्रियात्मक पहलू भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आई.ई.ए.), 1872 और आपराधिक संहिता प्रक्रिया (सी.आर.पी.सी.), 1973 द्वारा प्रदान किया जाता है। धारा 304 B के तहत अपराध :

संज्ञेय (कॉग्निजेबल)

एक संज्ञेय अपराध वह है जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी पहली अनुसूची या उस समय प्रभावी किसी अन्य कानून के अनुरूप वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है। अधिकांश संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। 

गैर जमानती

गैर-जमानती अपराध गंभीर अपराध हैं जिनके लिए जमानत केवल अदालतों द्वारा दी गई एक विशेषाधिकार है। जब किसी व्यक्ति को गंभीर या गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है और जेल में लाया जाता है, तो उसे जमानत लेने का अधिकार नहीं होता है।

गैर शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल)

शमनीय अपराध वे हैं जिनसे समझौता किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ आरोपों को छोड़ने के लिए सहमत हो सकता है, जबकि गैर-शमनीय अपराध अधिक गंभीर प्रकार हैं जो पक्षी को समझौता करने की अनुमति नहीं देते हैं।

सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय (ट्राईएबल)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता “विचारण” शब्द को परिभाषित नहीं करती है। आरोपी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करने के लिए विचारण को जांच के एक रूप में वर्णित किया जा सकता है। वारंट से जुड़े मामलों की सुनवाई या तो सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है, लेकिन समन मामलों की सुनवाई केवल एक मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। सत्र न्यायालय सीधे मामलों का संज्ञान नहीं लेता है। बल्कि, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा मामले सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध (कमिटेड) हैं यदि वे सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय हैं। यह देखा जाना चाहिए कि सत्र न्यायालय उन मामलों की सुनवाई करता है जिनमें सात साल से अधिक जेल, आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों से जुड़े मामले शामिल हैं। 

आई.पी.सी. की धारा 304 B के लिए सजा

दंडात्मक प्रावधान 

दहेज हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति आई.पी.सी. की धारा 304 B(2) के तहत कम से कम 7 साल के कारावास की सजा के साथ दंडनीय है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

दहेज हत्या के सबूत के लिए प्रावधान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 B के तहत दहेज हत्या का अनुमान

जब पूछताछ की जाती है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह स्थापित किया गया है कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले या दहेज की मांग के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, तो अदालत मान लेगी कि यह व्यक्ति दहेज हत्या के लिए जिम्मेदार था। इस प्रावधान को लागू करने के लिए इस प्रावधान में दहेज हत्या का वही अर्थ है जो आई.पी.सी. की धारा 304 B में है।

इस अवधारणा को निम्नलिखित मामलों का उपयोग करके चित्रित किया जा सकता है:

  1. हंसराज बनाम पंजाब राज्य (1984) के मामले में, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि “सामान्य स्थिति” शब्द यह इंगित करता है कि यह प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी।
  2. रामेश्वर दास बनाम पंजाब राज्य (2008) के मामले में, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि एक गर्भवती महिला तब तक आत्महत्या नहीं करेगी जब तक कि उसके पति के साथ उसका रिश्ता इतना खराब न हो जाए कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य महसूस करती है और आरोपी को, अगर वह अपना बचाव दिखाने में विफल रहता है तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है।
  3. शेर सिंह @ प्रताप बनाम हरियाणा राज्य (2015) के मामले में, जहां सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 304 B से संबंधित मामले से निपटने के दौरान इस सिद्धांत का उपयोग किया था। न्यायाधीशों ने कहा कि सबूतों की अधिकता से भी अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) धारा 304 B के तत्वों को साबित करने के शुरुआती बोझ का निर्वहन (डिस्चार्ज) कर सकता है। निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा को आरोपी के अपराध की धारणा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे तब एक उचित संदेह से परे, अपने अपराध को दूर करने का प्रयास करने वाले सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है, एक बार जब अभियोजन पक्ष की भागीदारी स्थापित, प्रदर्शित या साबित हो जाती है। 

आई.पी.सी. की धारा 304 B के तहत राहत पाने के लिए आवश्यक तत्व

  1. प्राथमिक तत्व जो एक आरोपी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दिखा सकता है, वह यह है कि दहेज की मांग कभी भी मौजूद नहीं थी। यदि वादी यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं कि मृत्यु पति द्वारा दहेज की मांग के बाद हुई है, तो दहेज मृत्यु का कोई मामला मौजूद नहीं है।

अप्पासाहेब बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) के मामले में पत्नी ने जहर खाकर दम तोड़ दिया था। उसके माता-पिता की ओर से इस बात का सबूत था कि कम पैसे लाने के परिणामस्वरूप उसे दुर्व्यवहार और शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की दोषसिद्धि की पुष्टि की। दोनों गवाहों ने घरेलू परिस्थितियों के कारण दुर्व्यवहार की गवाही दी। खर्चे पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन दहेज की मांग का कोई सबूत नहीं था। चूंकि दहेज की मांग का कोई प्रदर्शन नहीं था, जो दहेज हत्या के लिए एक आवश्यक कारक है, इसलिए सजा को पलट दिया गया था।

2. यदि वादी पत्नी या उसके परिवार को दहेज हत्या की मांग के उचित संचार (कम्युनिकेशन) को स्थापित करने में असमर्थ होते हैं तो भी आरोपी को राहत मिलेगी। 

सुमंत ओझा बनाम बिहार राज्य (2009) के मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पति ने मांग की या उसने अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार किया या उसे परेशान किया, जबकि सबूत का एकमात्र टुकड़ा जो रिकॉर्ड में आया है वह बयान मृतक महिला के भाई द्वारा किया गया है कि मृतक महिला के ससुर द्वारा घटना के ठीक चार दिन पहले एक मांग की गई थी, जो आदेश में वर्णित कारणों से संदेह में है।

यदि दहेज की मांग की जाती है, तो यह माना जाता है कि मांग उस व्यक्ति को सौंप दी जाएगी जिससे दहेज की अपेक्षा की जाती है, अर्थात महिला के पिता या अभिभावक को। इस मामले में, पिता से ऐसा कोई संवाद नहीं किया गया था और यहां तक ​​कि पीडब्लू 11 की गवाही से भी यह नहीं पता चलता है कि उनके बेटे ने उन्हें इस मांग से अवगत कराया था। यह भी माना जाएगा कि मांग करने के बाद गलती करने वाला पक्ष आगे कोई कार्रवाई करने से पहले कुछ समय व्यतीत करेगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता को उसके ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसने अपनी मृत्यु से चार दिन पहले एक मांग की थी।

इसलिए, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत धारा 304B के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए भी सजा होनी चाहिए।

इसी तरह का अवलोकन नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) में किया गया था, जहां सत्र न्याययाल द्वारा एक महिला के पति और ससुराल वालों के, दहेज की मांग के आरोपों से बरी होने के बाद, उस महिला ने आत्महत्या कर ली। उच्च न्यायालय ने फैसले में हस्तक्षेप किया, और उसने अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर ली। मृतका ने दहेज की मांग की जानकारी अपने माता-पिता को दी, नहीं तो ससुराल वाले उसे घर में घुसने से मना कर देते। जिस व्यक्ति ने शादी को पूरा किया, उसने कभी भी दहेज की मांग की पुष्टि नहीं की। कभी भी पैसे का आदान-प्रदान नहीं हुआ। दहेज की मांग का कोई सबूत नहीं था, और अपीलकर्ता के पिता ने अपने बेटे की मौत के तुरंत बाद एक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) प्रस्तुत की। केवल यह कहना कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण मृत व्यक्ति ने आत्महत्या की, एक वैध दलील नहीं है, और दोषसिद्धि को उलट दिया गया था।

3. आरोपी को दोषी ठहराए जाने के लिए वादी द्वारा उचित स्तर से परे संदेह साबित करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, रमन कुमार बनाम पंजाब राज्य (2009) के मामले में, पति और सास पर खुद पर मिट्टी का तेल डालने और जिंदा जलाने का आरोप लगाया गया था। बचाव पक्ष ने दावा किया कि यह एक दुर्घटना थी। पीड़िता के पत्र में दहेज की मांग का सबूत नहीं दिया गया और पति को एक अप्रमाणित आरोप के आधार पर दोषी ठहराया गया। और तर्कहीन आदेश को रद्द कर दिया गया है हालांकि पूरी जांच के दौरान कोई बयान नहीं दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट और तर्कहीन था। अभियोजन एक उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने में असमर्थ था। बाद में सजा को पलट दिया गया था।

इसी तरह, कुलजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2021), के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि सत्र न्यायालय ने किसी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख नहीं किया था जहां अपीलकर्ता संख्या 2, अर्थात् मृतक की सास को मांग करने में कोई विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी और इस आशय के अस्पष्ट बयान देने के अलावा कि उनकी बेटी के पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी और क्रूर व्यवहार किया था। सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत दर्ज बयान के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 2 (राज रानी) ने किसी भी संलिप्तता (इन्वॉल्वमेंट) से इनकार किया और दावा किया कि जब उसकी बहू की मृत्यु हुई तो वह घर पर नहीं थी। यद्यपि अपीलकर्ता संख्या 1 (कुलजीत सिंह) का अस्तित्व सिद्ध हो गया था, अपीलकर्ता संख्या 2 (राज रानी) का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, कोई विशेष सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने ऐसी मांग की थी या उसने ऐसी मांग के जवाब में क्रूरता की थी।

अंत में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मानते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, कि उपरोक्त सबूत भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत एक दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त है, और आरोपी संख्या 2 (राज रानी) को बरी कर दिया।

4. इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जिसके ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह को, सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है, वह द्विविवाह का दोषी नहीं है। “पति” शब्द की व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करने के लिए करना उचित होगा जो वैवाहिक संबंध में प्रवेश करता है और, पति की ऐसी घोषित या नकली स्थिति की आड़ में, विवाह की वैधता या धारा 498A और 304 B के सीमित उद्देश्य की परवाह किए बिना, संबंधित प्रावधानों धारा 304 B/498 A में उल्लिखित किसी भी तरह से या किसी भी उद्देश्य के लिए महिला के साथ क्रूरता या जबरदस्ती करता है।

इस तरह की स्थिति में, उद्देश्यपूर्ण निर्माण के रूप में ज्ञात और स्वीकृत व्याख्या का उपयोग किया जाना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने के लिए “पति” की परिभाषा की कमी, जो केवल स्पष्ट रूप से विवाह करते हैं और ऐसी महिलाओं के साथ सहवास करते हैं, एक पति के रूप में उनकी भूमिका और स्थिति के कथित अभ्यास में, जब उन प्रावधानों को अधिनियमित करने वाले कानून के संदर्भ में विचार किया जाता है, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता की 498A या धारा 304 B के दायरे से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।  यह कोप्पिसेट्टी सुब्बाराव @ सुब्रमण्यम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2009) में आयोजित किया गया था।

5. उपर्युक्त मामले ने यह अवधारणा भी तैयार की थी कि दहेज का प्राथमिक रूप से विवाह से संबंध है। दहेज एक शादी के संबंध में किए गए अनुरोधों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। यदि विवाह की वैधता की जांच करते समय यह पाया जाता है की दहेज को मांग नहीं की गई थी तो यह दहेज की मांग नहीं है। धारा 498A और 113B को उनके दायरे के संदर्भ में माना जाता है।

6. अपराध और क्रूरता दिखाने के लिए, वादी द्वारा दहेज मौत का अनुमान लगाने के लिए सबूत पेश किए जाने चाहिए। यदि यह साबित नहीं होता है, तो आरोपी को मुक्त होने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि धारा 304 B के तहत कोई दावा नहीं बनता है। हजारीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007) के मामले में, अपीलकर्ता पति या पत्नी को मृतक के पिता का आर्थिक रूप से समर्थन करते पाया गया, इसलिए दहेज के दावे की कोई आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया, लेकिन उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A के तहत दोषी पाया, जिसमें कहा गया था कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद, वह आत्महत्या करने पर विचार नहीं करती जब तक कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया हो। उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी अपीलकर्ता की आत्महत्या का एक कारण होना चाहिए और उसे दोषी ठहराया। इसलिए, सजा को खारिज कर दिया गया था।

7. कौशिक दास बनाम त्रिपुरा राज्य का मामला (2008) एक और उदाहरण देता है जहां आरोपी को रिहा करने की अनुमति दी गई थी। चूंकि इस मामले में आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, सवाल यह था कि क्या उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी-अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B, जो एक अनुमान की अनुमति देती है कि न्यायालय विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमान लगा सकता है, ने ऐसी समस्या का ध्यान रखा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 B का उपयोग करने के लिए, जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने महिला की मृत्यु की है और यह दिखाया गया है कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले या उसके संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग पर, क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी पत्नी की दहेज हत्या पर विचार किया था।

इस प्रावधान में दहेज हत्या का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B में है। इस धारा का लागू होना विशिष्ट तथ्यों के घटित होने पर आकस्मिक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि किसी दहेज की मांग के संबंध में या उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले महिला को किसी के द्वारा दुर्व्यवहार या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ पेश किए गए सबूतों के आलोक में, न्यायालय को यह विश्वास नहीं था कि:

  • अपीलकर्ता की पत्नी की शादी के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में जलने से मृत्यु हो गई, और
  • दहेज की मांग को लेकर उसके पति आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार किया गया था।

जब संदेह प्रकट होता है, तो आरोप लगाने वाली उंगली उस व्यक्ति पर निर्देशित की जा सकती है जो घटना के समय और स्थान पर मौजूद था। चूंकि दुर्घटना के समय आरोपी-अपीलकर्ता मौजूद था, इसलिए कोई वैध धारणा नहीं है कि वह इसके लिए जिम्मेदार था, जिसका अर्थ है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत अपराध किया था।

भले ही मामले को एक दुर्घटना या महिला की अप्राकृतिक मौत का उदाहरण माना जाता है, आरोपी-अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत आरोप का दोषी नहीं पाया जा सकता है, और उसके खिलाफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 B के तहत कोई अनुमान स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

8. पहले आरोपी ‘मृत्यु से पहले’ वाक्यांश में अस्पष्टता का उपयोग भी कर सकते थे, लेकिन सतबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2021) के फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इन खामियों को दूर कर दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि धारा 304 B में इस्तेमाल किए गए वाक्यांश ‘जल्द ही’ का अर्थ ‘बिल्कुल पहले’ नहीं समझा जा सकता है। 

आई.पी.सी. की धारा 304 B पर ऐतिहासिक मामले

कामेश पंजियार @ कमलेश बनाम बिहार राज्य (2005)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज हत्या (आई.पी.सी. की धारा 304 B) के प्रमुख तत्वों को इस प्रकार बताया:

  1. एक महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक क्षति या किसी अन्य असामान्य घटना के कारण होनी चाहिए।
  2. उसकी शादी के पहले सात वर्षों के दौरान उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी।
  3. उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया होगा या उसे परेशान किया होगा।
  4. ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के जवाब में या उसके संयोजन में होना चाहिए।
  5. यह साबित किया जाना चाहिए कि महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।

मामले के तथ्य

इस मामले में अपीलकर्ता और मृतक जयकाली देवी की शादी 1988 में हुई थी। शादी के समय 40000 रुपये दहेज दिया गया था। दूल्हे के पक्ष ने उसकी दूसरी बिदाई के लिए एक भैंस की मांग की थी। लेकिन उसकी यह मांग पूरी नहीं हुई। मृतक ने पहले अपने पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार और यातना के प्रति असंतोष व्यक्त किया था।

सुधीर कुमार महतो, उनके भाई, ने 28 नवंबर, 1989 को मृतक (उसकी बहन) की हत्या के बारे में क्षेत्र में विभिन्न अफवाहें सुनीं। इसके बाद वह अपने पिता, भाई और चाचा के साथ अपीलकर्ता के गांव गया। उसकी बहन (मृत) का शरीर बरामदे पर था, और उसके होंठों से खून बह रहा था। उसके गले पर कुछ निशान भी थे जो हिंसा का संकेत दे रहे थे।

सत्र न्यायालय की सुनवाई के दौरान यह नोट किया गया कि यह प्राकृतिक मौत का मामला नहीं है। अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत दोषी पाए जाने के बाद उसके पति को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में वह अपना मामला सर्वोच्च न्यायालय तक ले गए थक।

न्यायालय का फैसला

उच्च न्यायालय ने सजा की पुष्टि की थी। हालांकि, सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया था। इसके बाद वह अपना मामला सर्वोच्च न्यायालय तक ले गए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B का संयुक्त पठन स्थापित करता है कि यह साबित करने के लिए कुछ सामग्री या सबूत होना चाहिए कि पीड़िता को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया गया था।

रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम (2004)

इस मामले में एक अवैध विवाह में दहेज की मांग की वैधता को संबोधित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दहेज का विचार शादी से जुड़ा हुआ है, और इसलिए दहेज मृत्यु नियम केवल विवाहित लोगों पर ही लागू होते हैं। यह भी नोट किया गया कि यदि विवाह की वैधता अपने आप में अवैध है, तो अवैध विवाह में दहेज की मांग कानूनी रूप से पहचानने योग्य नहीं होगी।

भारतीय दंड संहिता, 1908 की धारा 498A और 304 B के तहत “पति” शब्द की समझ में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है।

मामले के तथ्य

25 जनवरी 1998 को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने शादी कर ली थी। एक घातक दवा का जबरदस्ती सेवन करने के बाद याचिकाकर्ता को 3 जुलाई 1998 को जालंधर के टैगोर अस्पताल ले जाया गया था। आईओ ने अपीलकर्ता से उसका बयान इस प्रकार दर्ज करने के लिए कहा:

  1. कि उसे उसके पति, सास, ससुर और देवर (प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, और 4) द्वारा उसकी शादी के बाद प्रतिवादी संख्या 1 को अपर्याप्त दहेज लाने के लिए परेशान किया गया था। उसने आगे खुलासा किया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों अपनी दूसरी शादी में थे।
  2. उन्होंने उसे अपना जीवन समाप्त करने के लिए एक खतरनाक अम्लीय रसायन (एसिडिक केमिकल) का सेवन करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे उल्टी हुई और उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने एक प्राथमिकी और आरोप पत्र दायर किया, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 307 और 498 A के तहत आरोप तय किए गए। माननीय निचली अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विद्वान निचली अदालत ने आरोपियो को दोषी नहीं पाया और उनके पक्ष में फैसला सुनाया। पंजाब राज्य ने तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अपील करने की अनुमति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और मामला खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी ने बर्खास्तगी के आलोक में एक आपराधिक पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था।

न्यायालय का फैसला

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का विचार इस प्रकार था: 

  1. व्याख्या की उदार पद्धति (मैथड) का उपयोग उन मामलों में पति और पत्नी के संबंधों के मूल्यांकन में किया जाना है जब सामाजिक बुराई को संबोधित किया जा रहा हो। दूसरी ओर, जब उनके बीच नागरिक अधिकारों को तय करने की बात आती है, तो कठोर व्याख्या का उपयोग किया जाना चाहिए।
  2. पांडित्य (पेडांटिकली) के बजाय वास्तविक रूप से कानून की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। भाषा को संदर्भ में पढ़ने के लिए कानून के लक्ष्य को समझना चाहिए।
  3. अपीलार्थी ने बर्खास्तगी के आलोक में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक आवेदन दायर किया गया है। कोई भी व्यक्ति, जो एक घोषित पति के रूप में, इन धाराओं के तहत दहेज के संबंध में महिला के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करता है, उसे आई.पी.सी. की धारा 498A या 304B के तहत “पति” कहा जाता है।
  4. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को गुण-दोष की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया, जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले को रोक देने की अनुमति और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करना अनुचित था।

अदालत ने कहा कि किसी भी क़ानून की मंशा को समझना महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए, आई.पी.सी. की धारा 494 के तहत द्विविवाह करने का मुख्य कारक पति या पत्नी के जीवनकाल में फिर से “विवाह” करना है, लेकिन धारा 498 A के तहत प्रमुख घटक संबंधित महिला के लिए क्रूरता है। धारा 498 A के तहत एक महिला के साथ क्रूरता के विरोध में आई.पी.सी. की धारा 494 के तहत “विवाह” पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी तरह, धारा 304 B अपराध का फोकस “दहेज मौत” है। अपराध कौन कर रहा है, इसके आधार पर प्रत्येक खंड का एक अलग जोर या महत्वपूर्ण घटक होता है। इस धारा में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की व्याख्या न केवल कानूनी रूप से विवाहित लोगों से की जा सकती है, बल्कि उन लोगों से भी की जा सकती है जिन्होंने किसी तरह की शादी का अनुभव किया है और इसलिए उस व्यक्ति को पति माना जाता है। अदालत ने फैसला किया कि विस्तारित सहवास की धारणा का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पक्ष यह स्थापित करने में असमर्थ थे कि उन्होंने वैध विवाह बनाने के लिए उचित अनुष्ठान (रिचुअल) किए थे।

बचनी देवी बनाम हरियाणा राज्य (2011)

यह मामला दहेज की मांग की अवधारणा की जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में घोषित किया कि संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की कोई भी मांग जो किसी भी तरह से शादी से संबंधित है, वह दहेज की मांग है।

मामले के तथ्य

मई 1990 में मृतका कांता देवी ने आरोपी से शादी कर ली थी। मृतका की सास (आरोपी 1) शादी के दो महीने बाद अपने पिता के घर गई और मोटरसाइकिल की मांग की क्योंकि उसका बेटा (आरोपी 2) एक हाउस मिल्क वेंडिंग कंपनी स्थापित करना चाहता था। हालांकि, मृतक के पिता बेसहारा होने के कारण उन्होंने मांग पूरी करने में असमर्थता जताई।

उसके बाद, मृतका के पति और सास ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उसके पिता को चेतावनी दी कि अगर उसने उसे परेशान करना बंद नहीं किया, तो उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद, मृतका के पति और सास ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसके पिता से कहा कि जब तक वह उसे मोटरसाइकिल नहीं देंगे, वे कांता देवी को ससुराल में नहीं रहने देंगे।

रक्षाबंधन से पांच दिन पहले, मृतक का पति उसे उसके पिता के घर ले गया, उसे वहीं छोड़ दिया और उसी दिन अपने घर लौट आया।

मृतका ने अपने पिता को अपने पति और सास के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में सूचित किया। हालांकि, रक्षाबंधन से दो दिन पहले, कांता को उसके माता-पिता के घर से, उसके पति ने अपहरण कर लिया था, जिसने कहा था कि उसके भाई की सगाई पूरी होनी है। उसके पति का यह बयान पूरी तरह झूठा था।

लगभग आठ दिनों के बाद (12 अगस्त, 1990 को) अन्य स्थानीय लोगों ने मृतक के पिता को सूचित किया कि कांता की मृत्यु हो गई थी। जब उसके पिता और कुछ अन्य लोग आरोपी 1 और 2 के घर गए तो कमरे में कांता का शव पड़ा मिला। और, क्योंकि कांता की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई प्रतीत होती है, इसलिए मृतक के पिता ने मुकदमा चलाया।

अदालत का फैसला

निचली अदालत ने उसकी सास और पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के उल्लंघन का दोषी पाया था। उन्हें एकान्त कारावास में सात साल की सजा सुनाई गई थी। जब उच्च न्यायालय ने अपील पर सुनवाई की, तो वह निचली अदालत से सहमत हो गया और मामला खारिज कर दिया गया।

इसके बाद मामले को समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ले जाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शादी के संबंध में संपत्ति या महत्वपूर्ण सुरक्षा की कोई भी मांग दहेज की मांग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी मांग का कारण या तर्क क्या है। रिपोर्ट के अनुसार, जब उसके पिता ने मांग को मानने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने मृतक को परेशान किया। इसलिए, दहेज मृत्यु को उत्पीड़न के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके कारण मृतक आत्महत्या करता है।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और आरोपी 1 को जेल में अपनी सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए दो महीने का समय दिया गया। साथ ही अदालत ने कहा कि दहेज हत्या के मामलों में प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने मृतक की गर्दन की चोटों की व्याख्या करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। इसलिए धारा 304 B के तहत पति को दोषी ठहराया जाना जरूरी था।

राजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2015) 

इस मामले में अदालत द्वारा “मृत्यु से ठीक पहले” शब्द को परिभाषित किया गया था। इस मामले में, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि परिस्थितियों के आधार पर समय की देरी भिन्न हो सकती है। हालाँकि, यह आवश्यक है कि दहेज की माँग विवाहित महिला के लिए मृत्यु का स्रोत बनी रहे।

मामले के तथ्य

1990 में मृतक सलविंदर कौर ने अपीलकर्ता राजिंदर सिंह से शादी की थी। उसकी शादी के चार महीने बाद एक कीटनाशक (पेस्टीसाइड) (एल्यूमीनियम फॉस्फाइड) खाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।

अदालत में, मृतक के पिता ने गवाही दी कि उसके पति को घर के निर्माण के लिए पैसे चाहिए थे। और वह इस समय पैसे की पेशकश नहीं कर सका। हालाँकि, उसने अपनी बेटी को उसके ससुराल जाने के लिए एक भैंस दी थी। करीब 7-8 महीने बाद उसकी बेटी के साथ फिर दुर्व्यवहार किया गया। उसने अपने आरोपी दामाद को आश्वासन दिया कि फसल कटने पर वह पैसे का भुगतान करेगा।

अदालत का फैसला

करनैल सिंह (मृतक के पिता) ने वकील को बताया कि उनकी बेटी (मृतक) ने उनकी शादी के पहले साल के भीतर कोई शिकायत नहीं की थी। सबूतों की समीक्षा के बाद, सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता (मृतक की पत्नी) को धारा 304 B के तहत दोषी पाया और उसे सात साल जेल की सजा सुनाई।

सजा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय ने भी बरकरार रखा था। अदालत के अनुसार, जो देखा जाना है वह दिन या महीने नहीं है, बल्कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ‘जल्द’ शब्द ‘तत्काल’ का संकेत नहीं देता है। अत: अपील खारिज कर दी गई।

सतबीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2021)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘जल्द ही पहले’ शब्द को स्पष्ट किया और आरोपी के बयान दर्ज करते समय सत्र अदालत के लिए मानकों का पालन किया, इसलिए इस धारा में एक बड़ी खामियों को दूर किया। 

मामले के तथ्य

1 जुलाई 1994 को आरोपी (अपीलार्थी संख्या 1) ने मृतक से विवाह किया था। करीब एक साल बाद 31 जुलाई 1995 को शाम 4:00 बजे मृतक के पिता को खबर मिली कि उनकी बेटी (मृत) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब पिता और पुत्र अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की गंभीर चोटों से मौत हो गई है। डॉक्टर के मुताबिक मृतक के शव पर मिट्टी के तेल के निशान मिले। जलने की चोटों के कारण शरीर का 85 प्रतिशत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। गवाहों के अनुसार मृतका को दहेज प्रताड़ना और क्रूरता का शिकार बनाया गया था।

निचली अदालत ने 11 दिसंबर 1997 को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B और 306 के तहत क्रूरता का दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया। प्रतिवादी अपने मामले को उच्च न्यायालय में ले गए, लेकिन इसे 6 नवंबर, 2008 को खारिज कर दिया गया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के दोषी ठहराए जाने के फैसले की पुष्टि की। यह निर्धारित किया जाना था कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत क्रूरता के संबंध में निचली अदालत और उच्च न्यायालय की सजा सही थी, और क्या आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, जिसके तहत आरोपी को कैद किया गया था, सही था या नहीं।

अदालत का फैसला 

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “मृत्यु से ठीक पहले” अभिव्यक्ति का अर्थ “मृत्यु से एक दम पहले” नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि दहेज हत्या और पति और उसके रिश्तेदारों की क्रूरता या उत्पीड़न के बीच सीधा और चल रहा संबंध होना चाहिए। खंडपीठ ने धारा 304 B के तहत अपराध के दोषी एक आरोपी, जो पिछले फैसले की अपील कर रहा था, द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए उपरोक्त निष्कर्ष निकाले।

बिहार राज्य बनाम नसरुद्दीन मियां @ लाल्लू (2021)

दहेज हत्या के मामलों में निर्णय कैसे नहीं लिखा जाए, यह निर्दिष्ट करने के लिए यह मामला एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है। पटना उच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले का विश्लेषण और निर्णय कैसे किया जा सकता है, इस पर अदालतों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए। 

मामले के तथ्य

मृतक संजीदा खातून के पिता अब्दुल जब्बार थे। थावे थाने के एसएचओ को दी गई उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी 23 वर्षीय बेटी संजीदा खातून की शादी, 10.08.2003 को नसरुद्दीन मियां उर्फ ​​लल्लू उर्फ ​​नसीरुद्दीन अहमद से हुई थी। हालांकि उसने अपनी हैसियत से शादी के तोहफे के तौर पर कपड़े और जेवरात दान में दिए, लेकिन आरोपी ने मोटरसाइकिल की मांग की थी। हालांकि, उनकी बेटी की ‘बिदागरी’ ने कुछ देर बाद मोटरसाइकिल देने के वादे पर अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन अहमद, देयादीन (उसकी भाभी) सलामू नेशा और उनके पिता मकसूद आलम ने दहेज के रूप में हीरो होंडा मोटरसाइकिल के बदले मृतकों को प्रताड़ित किया। उनका दावा था कि 20 मार्च, 2007 की शाम को, उन्हें पता चला कि उपरोक्त आरोपी ने 17 मार्च, 2007 को उनकी बेटी को मोटरबाइक की मांग पूरी न होने के जवाब में उसके भोजन में जहर देकर उसे मार डाला था, और उसे या उसके परिवार के सदस्यों को सचेत करे बिना उसके शरीर को दफन कर दिया था।

अदालत का फैसला

बिहार राज्य बनाम नसरुद्दीन मियां में, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय ने अक्सर एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया है, अर्थात्, अदालतों और न्यायाधीशों को सबूतों की निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए। और यह कि न्यायालयों और न्यायाधीशों को निर्णय देते समय अपराध की भयावहता या अपराधी के चरित्र से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

निम्नलिखित बयान पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था जब खंडपीठ 26 और 29 मार्च 2019 को जारी दोषसिद्धि और सजा आदेशों के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। निचली अदालत द्वारा दहेज हत्या के मामले में मृत पत्नी के पति और भाभी को जेल की सजा सुनाई गई थी। 

पटना के उच्च न्यायालय के अनुसार, एक बार आरोप बदलने के बाद आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत कोई आरोप नहीं था, और सत्र न्यायालय के पास आई.पी.सी. की धारा 306 के तहत इस तरह के निष्कर्षों को दर्ज करने का कोई मौका नहीं था। पटना उच्च न्यायालय ने आगे माना कि कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य मौजूद नहीं था क्योंकि अभियोजन पक्ष एक उचित संदेह से परे मकसद को स्थापित करने में विफल रहा था कि यह हत्या का मामला था, और सत्र न्यायालय ने केवल आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत ‘नैतिक आधार’ पर कि पत्नी की मृत्यु उसके ससुराल में हुई थी, पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया था। इसके बाद, 26 और 29 मार्च 2019 को फैसले और सजा को पलट दिया गया। यह भी प्रस्तावित किया गया था कि अपीलकर्ताओं को मुक्त किया जाए।

आई.पी.सी. की धारा 304B और आई.पी.सी. की धारा 498A के बीच अंतर

धारा 304 B और 498A परस्पर अनन्य (एक्सक्लूसिव) नहीं हैं और संबंधित अपराधों में गंभीरता के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नियम दो अलग-अलग अपराधों से निपटते हैं, हालांकि, वे अक्सर ओवरलैप होते हैं। सच है, ‘क्रूरता’ दोनों भागों में एक साझा तत्व है, लेकिन इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। दहेज उत्पीड़न और क्रूरता की घटनाओं की संख्या में वृद्धि के जवाब में 1983 में धारा 498A पेश की गई थी। 1986 में सिर्फ तीन साल बाद, विधायिका को दहेज से निपटने के लिए एक नया प्रावधान, धारा 304B बनाना पड़ा। सच है, दोनों धाराओं में “क्रूरता” एक सामान्य कारक है, और अभियोजन पक्ष को इसे स्थापित करना चाहिए। धारा 498A की व्याख्या में “क्रूरता” की परिभाषा दी गई है। 

“क्रूरता” की परिभाषा के संबंध में धारा 304B में कोई समान स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन इन अपराधों का सामान्य इतिहास को देखते हुए, “उत्पीड़न की क्रूरता” की परिभाषा वही होगी जो धारा 498A में निर्दिष्ट है, जहां “क्रूरता” अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। “दहेज मौत” को धारा 304 B के तहत दंडित किया जाता है, और यह शादी के सात साल के भीतर हुआ होना चाहिए। धारा 498A ऐसी अवधि का कोई उल्लेख नहीं करती है, और पति या उसके परिवार को शादी के बाद किसी भी समय महिला के साथ “क्रूरता” के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

तत्वों में अंतर

498A के लागू होने के लिए मुख्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं: 

  1. महिला की शादी होनी चाहिए,
  2. उसके द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना किया जाना चाहिए, और 
  3. क्रूरता या उत्पीड़न महिला के पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा किया गया होगा। 

शब्द ‘क्रूरता’ में ऐसे जानबूझकर किए गए कार्य भी शामिल हैं जो इस तरह के प्रकृति के हैं जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कोई भी ‘जानबूझकर’ आचरण जिससे महिला को गंभीर चोट लगने की संभावना है, या कोई भी ‘जानबूझकर’ कार्य जो महिला के शारीरिक या मानसिक जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा होने की संभावना है। इसके अलावा, ‘उत्पीड़न’ शब्द ‘क्रूरता’ वाक्यांश से रहित है और इसे निम्नलिखित स्थितियों में दंडित किया जाता है:

  1. जहां उत्पीड़न का उद्देश्य महिला या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना है,
  2. जब उत्पीड़न उस पर या उससे जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांगों को पूरा करने में विफल रहने पर आधारित हो। यह स्पष्ट है कि धारा 498A के तहत क्रूरता या उत्पीड़न के सभी कार्य आपराधिक रूप से दंडनीय नहीं हैं। यह कानून क्रूरता की चार श्रेणियों से संबंधित है जिसमें शारीरिक हिंसा की परिस्थितियों और जीवन, अंग, या स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट या जोखिम की संभावना को नुकसान पहुंचाना शामिल है।
  3. महिला या उसके रिश्तेदारों को कुछ संपत्ति प्रदान करने के लिए मजबूर करने के इरादे से उत्पीड़न, या
  4. उत्पीड़न करना, क्योंकि महिला या उसके रिश्तेदार या तो अतिरिक्त पैसे की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं या संपत्ति का कुछ हिस्सा देने से इनकार करते हैं।

ये तत्व धारा 304 B के उन तत्वों से तुलनात्मक रूप से भिन्न हैं, जिन्हें पहले ही ऊपर सूचीबद्ध किया जा चुका है।

इस मुद्दे पर न्यायिक निर्णय 

शांति बनाम हरियाणा राज्य (1990) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि धारा 304B और 498A परस्पर अनन्य नहीं हैं। दो अलग-अलग अपराधों की पहचान की जाती है और उन्हें संबोधित किया जाता है। यदि कोई मामला बनता है, तो धारा 304 B के तहत जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया है और बरी किए गया है तो उसे आरोप तय किए बिना धारा 498A के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दहेज हत्या के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को सबूत पेश करना होगा कि दहेज की मांग, उत्पीड़न और क्रूरता के कार्यों के साथ की गई थी। अभियोजन पक्ष को दहेज की मांग के अलावा, मृतक की मृत्यु से पहले मृतक के साथ की गई क्रूरता को स्थापित करना चाहिए ताकि अदालत यह निष्कर्ष निकाल सके कि आरोपी के कारण ही दहेज की मौत हुई है। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एके पटनायक और न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय ने कहा कि किसी भी मामले में, आई.पी.सी. की धारा 304 B (दहेज हत्या) और 498A (क्रूरता), के तहत दोनों अपराधों के लिए एक आरोपी को दोषी घोषित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को एक उचित संदेह से परे स्थापित करना चाहिए कि मृतक को आरोपी के द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष उत्पीड़न या क्रूरता के इस तत्व को एक उचित संदेह से परे दिखाने में असमर्थ था, इसलिए अभियोजन द्वारा आई.पी.सी. की धारा 498 A और 304 B, के तहत कोई भी अपराध नहीं बनाया गया है। 

सुनीता मलिक बनाम इंदर राज मलिक (1986) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आई.पी.सी. की धारा 498 A दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 से अलग है, जिसमें धारा 4 में दहेज की मांग को बिना किसी क्रूरता के तत्व की उपस्थिति की आवश्यकता के दंडित किया जाता है। जबकि आई.पी.सी. की धारा 498 A हाल ही में विवाहित महिला के खिलाफ किए गए क्रूरता के कार्य को दंडित करती है।

सतवीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2001) में, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि दहेज हत्या के मामलों में, पीड़िता को उत्पीड़न और क्रूरता की शर्तों को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले दिखाया जाना चाहिए। वाक्यांश “मृत्यु से पहले” आई.पी.सी. की धारा 304 B में प्रकट होता है और निकटता परीक्षण की अवधारणा से जुड़ा होता है। समय सीमा का कोई संकेत नहीं है, और यह अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) अपरिभाषित है। अदालतें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभिव्यक्ति ‘जल्द ही अवधि’ तय करेंगी। आम तौर पर, ‘जल्द ही पहले’ वाक्यांश यह सुझाव देता है कि उत्पीड़न या क्रूर व्यवहार और मृतक की मृत्यु के बीच अधिक समय नहीं होना चाहिए। धारा 304 B के तहत आवश्यक सबूत के आधार पर, अदालत को यह मान लेना चाहिए कि दहेज हत्या के लिए आरोपी जिम्मेदार था। 

आत्माराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) के मामले में, एक महिला को उसके पति और उसके परिवार द्वारा जानबूझकर परेशान किया गया था। धारा 498A का खंड (A) उच्चतम न्यायालय के अनुसार, गंभीर प्रकार की क्रूरता से संबंधित है, जो गंभीर क्षति पहुंचाती है, और उसके पति को क्रूरता का दोषी पाया गया था। 

शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी (1987) में अदालत ने दहेज की मांग के आधार पर महिला को तलाक देते समय क्रूरता को परिभाषित किया और इसे एक एसा नया अर्थ दिया, जहां दहेज की मांग के आधार पर महिला पर क्रूरता करने के लिए महिला को तलाक दिया जा सकता है। 

धारा 498A की व्याख्या के अनुसार, कोई भी जानबूझकर किया गया कार्य जिससे किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने की संभावना हो, उसे क्रूरता माना जाता है। क्रूरता को उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे किसी महिला के जीवन, अंग, या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या जोखिम हो सकता है। संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग का पालन करने के लिए उसे या उससे जुड़े किसी व्यक्ति को मजबूर करने के इरादे से किसी महिला का उत्पीड़न भी क्रूरता माना जाएगा। 

विश्लेषण

दहेज हत्या का अपराध, जैसा कि आई.पी.सी. की धारा 304 B में परिभाषित है, किसी भी श्रेणी में नहीं आता है जिसके लिए दंड संहिता के तहत मौत की सजा प्रदान की जाती है। हत्या और दहेज हत्या एक ही बात नहीं है। दुल्हन की मौत हत्या और दहेज हत्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आ सकती है, इस मामले में, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता में विशेष रूप से दहेज हत्या की सजा का उल्लेख है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B में निर्दिष्ट है, जहां उपधारा (2) में कहा गया है कि दहेज हत्या “सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है” द्वारा दंडनीय है। यह सोचना महत्वपूर्ण है कि यदि धारा 498A और 304 B दोनों को बदल दिया जाए तो क्या होगा। यह, सामान्य तौर पर, क्रूरता के खतरे को कम करने में दो गुना उद्देश्य की पूर्ति करेगा।

आई.पी.सी. की धारा 304 B में वर्तमान कानूनी घटनाक्रम

गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2021)

इस मामले में नवीनतम अपील, उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें अपीलकर्ताओं की अपील खारिज कर दी गई थी और आई.पी.सी. की धारा 304 B के तहत सात साल की कैद और 5000/- रुपये के जुर्माने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि शिकायतकर्ता की मृत बेटी की 2004 में अपीलकर्ता से सगाई हुई थी। शिकायतकर्ता ने तब अबू धाबी की यात्रा की, और उसकी अनुपस्थिति के दौरान अपीलकर्ता और मृतक के बीच विवाह संपन्न हुआ। 2006 में विवाह के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, और जब शिकायतकर्ता 2007 में वापस आई, तो मृतक ने कबूल किया कि उसके ससुराल वालों और पति-अपीलकर्ता ने दहेज के लिए उस पर बेरहमी से हमला किया था।

ऐसा कहा गया कि शिकायतकर्ता ने 2008 में बाद में भारत लौटने से पहले अपीलकर्ता को एक सोने की चेन सौंपी थी। अपीलकर्ताओं ने वाहन की मांग की थी, लेकिन इस बार इसे पूरा नहीं किया गया था। मृतक ने जहर पी लिया और उसी दिन 2008 में, अपीलकर्ता के लौटने के एक महीने से थोड़ा अधिक समय बाद उसकी मृत्यु हो गई।

सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता, उसके ससुर और उसकी सास को धारा 304 B के उल्लंघन का दोषी पाया और उन्हें सात साल जेल की सजा और 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के फैसले की पुष्टि की, अपीलकर्ताओं को अपना मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के लिए प्रेरित किया।

दोनों पक्षों को सुनने और आई.पी.सी. की धारा 304 B  और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 B, साथ ही सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के हाल के फैसले को पढ़ने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आई.पी.सी. की धारा 304B के सभी तत्वों को पूरा किया गया था, अर्थात्, शादी के 7 साल के भीतर दहेज की मांग के कारण मौत हुई और मृतक को उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले परेशान किया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 B के परिणामस्वरूप, आरोपी के खिलाफ कार्य-कारण का अनुमान है, और आरोपी-अपीलकर्ता को इस वैधानिक अनुमान का खंडन करना चाहिए।

आरोपी का बचाव कि मृतक और वे एक सौहार्दपूर्ण संबंध में थे और मृतक ने सास के कैंसर के इलाज में भी मदद की थी, निचली अदालत द्वारा रिकॉर्ड और गवाहों की गहन जांच पर जाली पाया गया था, इसलिए सर्वोच्च अदालत ने कहा, इस तरह के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी अपने इस तर्क को साबित करने में विफल रहे कि मृतक अवसाद (डिप्रेशन) से पीड़ित थी। इसलिए, अपीलकर्ता नीचे के न्यायालयों की समवर्ती राय में हस्तक्षेप करने के लिए हमारे लिए एक मामला बनाने में विफल रहा, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत आरोपी-अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया।

अपीलकर्ता ने आगे कहा कि आई.पी.सी. की धारा 304 B के तहत दोषसिद्धि को आई.पी.सी. की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि के बिना बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हालांकि क्रूरता दोनों मामलों में एक सामान्य तत्व है, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक उल्लंघन के घटक अद्वितीय हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिखाया जाना चाहिए। यदि कोई मामला साबित हो जाता है, तो दोनों पक्षों को सजा हो सकती है।

निष्कर्ष में, अदालत ने माना कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को आई.पी.सी. की धारा 304 B, के तहत दोषी ठहराने में कोई गलती नहीं की क्योंकि अपीलकर्ता साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 B,  के तहत बोझ को पूरा करने में विफल रहा है।

सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2021)

यह मामला एक ऐतिहासिक फैसला रहा है और इसके तथ्यों और निर्णयों पर ऊपर चर्चा की गई है। संक्षेप में, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश निम्नलिखित थे:

  1. “जल्द पहले” – वाक्यांश का अर्थ आई.पी.सी. की धारा 304 B के तहत ‘तुरंत पहले’ नहीं है।

न्यायालय के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 304 B में ‘जल्द पहले’ वाक्यांश को ‘एक दम पहले’ इंगित करने के लिए नहीं समझा जा सकता है। अदालत ने पाया कि क्रूरता या उत्पीड़न के तथ्य हर मामले में अलग-अलग होते हैं और “जल्द ही पहले” शब्द को परिभाषित करने के लिए कोई एक-आकार-फिट-सभी पद्धति नहीं है और इसके अंतर्गत क्या आता है। 

2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 B एक अनुमान स्थापित करती है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 B के तहत आरोपी के खिलाफ कार्य-कारण का अनुमान तब उत्पन्न होता है जब अभियोजन यह साबित करता है कि “महिला की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की किसी भी मांग के संबंध में या ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना किया गया था।” उसके बाद, आरोपी को वैधानिक अनुमान का खंडन करना चाहिए।

3. आई.पी.सी. की धारा 304 B की व्याख्या करते समय अदालत सत्र न्यायालय द्वारा अन्य दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं 

  • विधायिका इस धारा को शामिल करके दुल्हन को जलाने और दहेज की मांग की सामाजिक बुराई को कम करने का प्रयास करती है।
  • धारा 113 B के तहत खंडन योग्य अनुमान का आवेदन न्यायाधीशों, बचाव पक्ष के वकीलों और अभियोजकों पर एक बड़ा बोझ डालता है। दहेज हत्या के मामले में, न्यायाधीशों को आपराधिक मामलों का संचालन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
  • अदालतों को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के बयानों को आकस्मिक या सतही तरीके से दर्ज नहीं करना चाहिए। इस खंड के तहत आरोपी की परीक्षा को औपचारिकता के रूप में नहीं देखा जा सकता है, और न्यायाधीश को आरोपी से उसके बचाव के बारे में सार्थक प्रश्न पूछना चाहिए। ऑडी अल्टरम पार्टेम कॉन्सेप्ट इस नियम में शामिल है, जो आरोपी को अपने खिलाफ लाए गए सबूतों की व्याख्या करने की अनुमति देता है। इसलिए, अदालत की जिम्मेदारी है कि वह उससे निष्पक्ष, सावधानी से पूछताछ करे।
  • अदालत को आरोपी को आपत्तिजनक परिस्थितियां मुहैया करानी चाहिए और उससे स्पष्टीकरण की मांग करनी चाहिए।
  • आरोपी के वकील को भी ध्यान में रखते हुए अपना बचाव सावधानी से तैयार करना चाहिए।
  • आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के अनुसार, यदि न्यायाधीश यह निर्धारित करता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने सबूत हासिल करने, आरोपी से पूछताछ करने और अभियोजन और बचाव पक्ष की सुनवाई के बाद अपराध किया है, तो अदालत आरोपी को बरी करने का आदेश दे सकती है। 
  • न्यायालयों को इस विवेक का उपयोग सर्वोत्तम प्रयासों की जिम्मेदारी के रूप में करना चाहिए। यदि अपराधी को सीआरपीसी की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है, तो अदालत “बचाव साक्ष्य” के लिए सुनवाई निर्धारित करेगी। आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 में उल्लिखित विधि के अनुसार अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो आरोपी के पास है।
  • अन्य महत्वपूर्ण कारकों, जैसे समय पर परीक्षण के अधिकार को भी तौलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को चेतावनी दी है। अदालत ने निचली अदालतों को सलाह दी कि वे उक्त प्रावधानों को देरी की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति न दें।
  • सजा देते और उचित दंड देते समय, इस न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
  • ऐसी परिस्थितियों में जहां परिवार के सदस्य जिनकी अपराध के संचालन में सक्रिय भागीदारी नहीं थी और जो अलग-अलग स्थानों में रहते हैं, उन्हें गलत तरीके से फंसाया जाता है, इसलिए अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए।

देवेंद्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य (2022) 

दहेज हत्या के इस मामले में एक व्यक्ति और उसके पिता की दोषसिद्धि और सजा को बहाल (रिस्टोर) करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग करना एक “दहेज मांग” है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B के तहत दंडनीय है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अगुवाई वाली और न्यायाधीश एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ के अनुसार, दहेज की मांग की सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए धारा 304 B को आई.पी.सी. में रखा गया था, जो अब एक चिंताजनक अनुपात तक पहुंच गया है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि खंड में नियोजित शब्द अस्पष्ट है, तो इसकी कठोरता से व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि यह नियम के उद्देश्य को नकार देगा। उन्होंने दावा किया कि, “दहेज” शब्द को परिभाषित करने वाले खंड (दहेज अधिनियम) के आलोक में और इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा शामिल है, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर गलती की कि घर के निर्माण के लिए पैसे की मांग को दहेज की मांग के रूप में नहीं माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक क़ानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो विधायिका के अर्थ के विपरीत हो, इसे इस तरह से व्याख्या करने के पक्ष में टाला जाना चाहिए जो कानून के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, जो दहेज की मांग जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है। इस संदर्भ में, ‘दहेज’ शब्द को एक व्यापक परिभाषा दी जानी चाहिए, जिसमें किसी महिला से की गई किसी भी मांग को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वह संपत्ति से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की मूल्यवान सुरक्षा से संबंधित हो। यह कहा गया था कि कोई भी सख्त व्याख्या, प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को नकार देगी।

सर्वोच्च न्यायालय मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B (दहेज मृत्यु) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत अपनी पत्नी के वैवाहिक घर में आत्महत्या करने के लिए एक व्यक्ति की सजा को उलट दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं है कि सत्र न्यायालय का विश्लेषण सही था और प्रतिवादी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 B और 498 A के तहत दोषी ठहराए जाने के योग्य थे।

निष्कर्ष 

आज की संस्कृति में, दहेज आनंद के स्रोत के साथ साथ अभिशाप का स्रोत भी है। यह पति और उसके रिश्तेदारों को भी संतुष्टि देता है, जिन्हें नकद, महंगे कपड़े और बरतन, फर्नीचर, और बिस्तर सामग्री, अन्य चीजों के अलावा प्राप्त होता है।

हालांकि, यह दुल्हन के माता-पिता के लिए एक बोझ है, जिन्हें दूल्हे की पार्टी की अपमानजनक उम्मीदों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण खर्च करना होगा। शादी के बाद भी दहेज की उम्मीदें खत्म नहीं होती हैं। कुछ मामलों में, दुल्हन के ससुराल वाले दुल्हन को उत्पीड़न, अपमान और मानसिक और शारीरिक पीड़ा के अधीन करने के लिए तैयार रहते हैं।

जब दुल्हन के माता-पिता पर अतिरिक्त दबाव डाला जाता है, तो उनकी अनमोल बेटी के पास अक्सर अपने पति के परिवार के हाथों अधिक अपमान और पीड़ा को रोकने के लिए आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इसके अलावा, जब दुल्हनों को जलाकर मार दिया जाता है, तो सबूत आम तौर पर आग की लपटों में नष्ट हो जाते हैं। हाल ही में और ऐतिहासिक दोनों न्यायिक मिसालें इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने में आशा की किरण के रूप में कार्य करती हैं, फिर भी यह आवश्यक है कि इन प्रावधानों के कार्यान्वयन को अपेक्षित रूप से समर्पित रूप से किया जाना चाहिए। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

1. भारत में दहेज से संबंधित अपराधों के लिए भारत में कानूनी प्रावधान क्या हैं?

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 B(दहेज हत्या) और 498A (क्रूरता) के साथ-साथ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के विशिष्ट कानून को दहेज अपराधों के मामलों में लागू किया जा सकता है। 

2. धारा 304 B के तहत दहेज हत्या के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं?

दहेज हत्या साबित करने के लिए आवश्यक तत्व निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

  • सामान्य परिस्थितियों में, किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति के कारण नहीं होनी चाहिए।
  • उसकी शादी के सात साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी।
  • उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया होगा या उसे परेशान किया होगा।
  • दहेज की किसी भी मांग के साथ या उसके साथ ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न होना चाहिए।
  • इस तरह का क्रूर व्यवहार या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से पहले होना चाहिए था।
  • यदि ऊपर वर्णित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप एक महिला की मृत्यु हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि पति और उसके रिश्तेदारों ने दहेज की मौत का कारण बना है और अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जब तक कि वे अलग साबित नहीं हो जाते।

3. दहेज हत्या के अपराध की प्रकृति क्या है?

धारा 304 B के तहत अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती, गैर-शमनीय है और सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण के अधीन है।

4. दहेज हत्या के दोषियों के लिए दंडात्मक परिणाम क्या हैं?

दहेज हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति आई.पी.सी. की धारा 304 B(2) के तहत कम से कम 7 साल के कारावास की सजा के साथ दंडनीय है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

5. दहेज हत्या के मामलों में साक्ष्य के लिए क्या प्रावधान है?

जब पूछताछ की जाती है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह स्थापित किया गया है कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले या दहेज की मांग के संबंध में ऐसे व्यक्ति के द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था तो अदालत मान लेगी कि यह व्यक्ति दहेज हत्या के लिए जिम्मेदार था, और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत का बोझ आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है।

संदर्भ

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