आई.पी.सी. 1860 के तहत निजी प्रतिरक्षा (धारा 96-106) के बारे में जानें

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20851
Indian Penal Code
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यह लेख Pranjal Rathore द्वारा लिखा गया है, जो महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद में पढ़ रहे हैं और बी.ए. एल.एल.बी. (ऑनर्स) कर रहे हैं। इस लेख में शरीर से संबंधित निजी प्रतिरक्षा (प्राइवेट डिफेंस) पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार (प्रिविलेज) एक महत्वपूर्ण अधिकार है और यह अनिवार्य रूप से निवारक (प्यूनिटिव) प्रकृति का है और दंडात्मक प्रकृति का नहीं है। यह शत्रुता के साथ भी सुलभ (एक्सेसिबल) है जब राज्य की मदद नहीं मिलती है। आई.पी.सी. की धारा 96, विषेश रूप से ‘निजी प्रतिरक्षा के अधिकार’ की अभिव्यक्ति (आर्टिकुलेशन) प्रदान नहीं करती है। यह केवल यह दर्शाती है कि ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है, जो ‘निजी प्रतिरक्षा के अधिकार’ में किया गया हो। आई.पी.सी. की धारा 97 मे निजी प्रतिरक्षा की विषय-वस्तु (सब्जेक्ट मैटर) प्रदान की गई है, जिसमें, इस अधिकार का अभ्यास करने वाले लोगों या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को सुरक्षित करने का अधिकार शामिल है। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों या इस तरह के किसी भी अपराध जैसे चोरी, रिष्टि (मिस्चिफ) या आपराधिक अतिचार (क्रिमिनल ट्रेसपास) के अपराध या संपत्ति के संबंध में ऐसे किसी भी अपराध को अंजाम देने का प्रयास करने के खिलाफ या ऐसे किसी भी अपराध के होने के खतरे के खिलाफ, यह विशेषाधिकार का अभ्यास किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार, किसी के शरीर को बचाए रखने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति या किसी की संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के संग्रह (कलेक्शन) के लिए, या शरीर या संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट (स्पेसिफाइड ) अपराधों के खिलाफ शत्रुता का सामना करने के लिए प्रदान किया गया है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर भारतीय कानून में यह बताया गया है की यह बचाव खाली उस व्यक्ति के लिए ही उपलब्ध नहीं है जिसका शरीर या संपत्ति शत्रुता का विषय है, बल्कि यह सभी को, किसी व्यक्ति और सभी व्यक्तियों के शरीर या संपत्ति को अपराधों से बचाने का अधिकार प्रदान करता है जिसके लिए निजी प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, यहां यह भी बताया गया है की, व्यक्ति के पास अपने अधिकार के आश्वासन के लिए कार्रवाई की योजना बनाने का कोई अवसर नहीं था और इसके तहत उतनी ही शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए जो किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, उससे अधिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का आधार

स्वयं की रक्षा करना मनुष्य में एक विशिष्ट भावना है जो सभी उद्देश्यों के लिए एक दूसरे प्राणी के साथ साझा की जाती है। जैसा कि बी. पार्के द्वारा कहा गया है: “प्रकृति एक ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करती है जो विरोध करने के लिए रुका हुआ है, और वह इस हद तक शक्ति का उपयोग करने के लिए वैध है जो कि अतिरिक्तता को रोक देगी।” जाहिर है, निजी प्रतिरक्षा के इस विशेषाधिकार की स्वीकृति की डिग्री अपने विषयों को सुरक्षित करने के लिए राज्य की सीमा और संपत्ति पर निर्भर करती है। निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार एक बेहद बेशकीमती और महत्वपूर्ण अधिकार है जो निवासी को गैरकानूनी शत्रुता के खिलाफ प्रभावी बाधा से खुद को और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है। निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जो मौलिक है वह यह है कि जब किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को जोखिम की दृष्टि से देखा जाता है और राज्य से त्वरित (प्रोम्प्ट) मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होते है, तो वह व्यक्ति स्वयं ही अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के योग्य होता है। कानून मानता है कि प्रत्येक निवासी दुश्मनी के खिलाफ अपना पक्ष मजबूती से रख सकता है।

कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं होता जब उस पर कानून तोड़ने वालों द्वारा हमला किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के निवासियों द्वारा निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार की गतिविधि कभी भी हानिकारक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए। निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार एक सामाजिक कारण की सेवा करता है और उस विशेषाधिकार का उदारतापूर्वक (जेनरस्ली) अर्थ निकाला जाना चाहिए। ऐसा विशेषाधिकार न केवल गलत लोगों पर एक नियंत्रित प्रभाव डालता है, बल्कि यह एक स्वतंत्र निवासी में सही आत्मा को भी सशक्त करता है। मानव के पास, खतरे के समय में भागने के अलावा और कुछ भी विकल्प नहीं होता है। जहां आरोपी द्वारा हमला किया गया व्यक्ति हमलावर नहीं है, वहां ऐसे किसी भी आरोपी को निजी प्रतिरक्षा के किसी भी विशेषाधिकार की गारंटी नहीं दी जा सकती है। निजी प्रतिरक्षा का विचार इस नियम पर आधारित है कि किसी व्यक्ति के लिए यह वैध होता है की वह अपनी शक्ति का उपयोग एक उपयुक्त स्तर पर करे, जो किसी भी गैरकानूनी शक्ति, जो उसके प्रति समन्वित (कॉर्डिनेटेड) है, के उपयोग के खिलाफ उसे या किसी अन्य को सुरक्षित करने के लिए काफी हो।

निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार को आवश्यकता के अनुसार पहचाना जाना चाहिए। कानून किसी भी तरह के बाहरी आवेग (इंपल्स) को नहीं देखता है और केवल प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) को उचित मानता है। राज्य का दायित्व है कि वह अपने निवासियों और उनकी संपत्ति को नुकसान से बचाए। फिर भी, कभी कभी स्थितियाँ ऐसी उभर सकती हैं जब राज्य का मार्गदर्शन सुलभ नहीं होता है और किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति के लिए ऐसा जोखिम खड़ा हो जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, किसी व्यक्ति को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति के लिए ऐसे किसी भी जोखिम से बचने के लिए शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी गई है और यह निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है। जैसा भी हो, ऐसा विशेषाधिकार या अधिकार कुछ सीमाओं पर निर्भर करता है और सभी स्थितियों में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अपनी वैध शक्तियों के प्रयोग में काम करने वाले सामुदायिक (कम्युनिटी) कार्यकर्ताओं के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है।

भारत में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार: विधायी ढांचा (लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क)

एक अंग्रेजी कानूनी दार्शनिक जरमी बेंथम ने एक बार कहा था की, “रक्षा का यह विशेषाधिकार पूरी तरह से आवश्यक है। मजिस्ट्रेट की सतर्कता, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी तरफ से की गई सतर्कता की भरपाई कभी नहीं कर सकती है। कानून का भय कभी भी अपराधी व्यक्तियों को इतने प्रभावशाली ढंग से सीमित नहीं कर सकता जितना कि व्यक्तिगत प्रतिरोध (इंडिविजुअल रेसिस्टेंस) के लिए समग्रता (एग्रीगेट) का भय कर सकता है। अगर इस विशेषाधिकार को हटा दें तो आप इस तरह हर एक अपराधी व्यक्ती के सहयोगी बन जाते हैं।” यह विशेषाधिकार दो मानकों (स्टैंडर्ड) पर निर्भर करता है;

  1. यह सिर्फ हमलावर के खिलाफ सुलभ है; तथा
  2. यह विशेषाधिकार तभी उपलब्ध होता है जब रक्षक भय या उचित आशंका (अप्रेहेंशन) में संलग्न (एंगेज) होता है।

एक निवासी की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, जहां कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के शरीर और संपत्ति या किसी दूसरे की रक्षा के लिए सभी उद्देश्यों के लिए कानून अपने हाथों में ले सकता है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से धारा 106 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। धारा 96, निजी प्रतिरक्षा में की गई बातों पर चर्चा करती है कि ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा, जो निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार में किया गया हो। परिणामस्वरूप निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को अपराध नहीं कहा जा सकता है। धारा 96 के तहत आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) का विशेषाधिकार प्रत्यक्ष (आउट राइट) नहीं है, हालांकि, यह धारा 99 द्वारा स्पष्ट रूप से योग्य है, जो कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने इस अधिकार के उपयोग के दौरान, किसी भी व्यक्ति को आवश्यक नुकसान से अधिक नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यह बहुत हद्द तक तय है कि एक स्वैच्छिक लड़ाई (फ्री फाइट) में, किसी भी पक्ष के लिए निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों के लिए जवाबदेह है। निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार किसी भी घटना में किसी भी व्यक्ति के सभी दोषों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, जब वह निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी और व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, वह परिस्थितियां है:

  1. उस घटना में जहां मृतक ही असली हमलावर था, और
  2. यदि मृतक द्वारा किया गया अपराध, जो शरीर और संपत्ति के निजी संरक्षण के विशेषाधिकार का कारण बनता है, वह भारतीय दंड सहिंता की धारा 100 और धारा 103 में पहचाने गए छह या चार वर्गीकरणों (क्लासिफिकेशन) में से किसी एक के अंदर आता हो।

धारा 97 में शरीर और संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर चर्चा की गई है:- प्रत्येक व्यक्ति को, धारा 99 में निहित सीमाओं के अधीन, निम्नलिखित की रक्षा करने का अधिकार है;

  1. मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ, अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने का अधिकार, और 
  2. किसी भी कार्य के खिलाफ, संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, चाहे वह चल हो या स्थिर (इम्मूवेबल) हो, खुद की या किसी अन्य व्यक्ति की हो, जो कि चोरी या आपराधिक अतिचार के तहत आने वाला अपराध है, या जो आपराधिक अतिचार के लिए चोरी, रिष्टि को अंजाम देने का प्रयास है। 

यह धारा निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार या अधिकार के प्रयोग को सर्वोच्च आवश्यकता की सीमा तक सीमित करती है। यह शत्रुता की रक्षा के लिए, जो महत्वपूर्ण है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यह धारा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को दो वर्गों में विभाजित करती है, उदाहरण के लिए, धारा का प्रारंभिक भाग व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बात करती है, और दूसरा भाग संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे मे बताता है। 

सामान्य सिद्धान्त

दर्शन सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के सिद्धांतों को निम्नानुसार रेखांकित किया था:

  1. आत्म रक्षा, मानव स्वभाव की एक आवश्यकता है और हर एक सामाजिक राष्ट्र के आपराधिक क़ानूनो द्वारा इसे उचित रूप से माना जाता है। सभी स्वतंत्र, कानून-आधारित और प्रबुद्ध (एनलाइटेंड) राष्ट्र, निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार को कुछ उचित बिंदुओं के आधार पर समझते हैं;
  2. निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार केवल उसी के लिए सुलभ है जो अचानक एक ना टलने योग्य संकट को दूर करने की आवश्यकता के साथ खड़ा हो और आत्म-निर्माण की आवश्यकता के साथ नहीं;
  3. निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार को कार्य में लाने के लिए एक मामूली सी गलतफहमी पर्याप्त होती है। तो यह कहा जा सकता है की, यह जरूरी नहीं है कि अपराध वास्तविकता में घटित हुआ हो, किसी अपराध के एक उचित डर के कारण भी यह अधिकार उपलब्ध कराया जाता है।
  4. निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार तब शुरू होता है जब एक उचित भय सामने आता है और इसे ऐसे भय की अवधि के साथ देखा जाता है;
  5. यह अनुमान लगाना अनुचित होगा कि हमले के तहत एक व्यक्ति को किसी भी अंकगणितीय (आरिथमैटिक) सटीकता के साथ अपनी सुरक्षा को थोड़ा-थोड़ा करके समायोजित करना चाहिए;
  6. निजी प्रतिरक्षा में, आरोपी द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति पूरी तरह से असंतुलित या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के लिए सामान्य रूप से उपयुक्त से बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए;
  7. यह पूरी तरह से तय है कि चाहे आरोपी आत्म रक्षा का तर्क न भी दे, तब भी यह इस तरह के अनुरोध पर विचार करने के लिए उपलब्ध है यदि रिकॉर्ड पर इसकेे समान कोई सूचना सामने आती है तो;
  8. आरोपी को एक उचित आशंका के बाद निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार के उपयोग को दिखाने की आवश्यकता नहीं है;
  9. भारतीय दंड संहिता, निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार तभी प्रदान करती है जब वह गैरकानूनी या नाजायज कार्य एक अपराध हो;
  10. एक व्यक्ति जो न टलने योग्य और उचित खतरे में है या अपने जीवन को खोने का खतरा देखता है, तो वह किसी भी घटना में आत्म-सुरक्षा या निजी प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकता है, किसी भी घटना में अपने हमलावर को मौत के घाट उतार सकता है, जब हमला करने का प्रयास किया जाता है या सीधे समझौता किया जाता है।

निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से एक रक्षात्मक अधिकार है न कि दंडात्मक अधिकार

राज्य बनाम चतुर्भुज सिंह के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित का अवलोकन किया और कहा की; आत्मरक्षा को किसी व्यक्ति के अपने शरीर, किसी और के शरीर या संपत्ति की रक्षा करने का मौलिक अधिकार माना जाता है, खासकर तब, जब अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की योजना पर कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। इस अधिकार का अभ्यास हमलावर के खिलाफ किया जाता है। “निजी प्रतिरक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक अधिकार होने का विशेषाधिकार मुख्य रूप से निवारक प्रकृति का है और दंडात्मक प्रकृति का नहीं है।” यह दुश्मनी या प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) या फटकार के अधिकार के अलावा कुछ भी हो सकता है। आरोपी पर यह दिखाने का भार निहित है कि आई.पी.सी. की धारा 97 के तहत उसे खुद की, किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा करने के अधिकार का अभ्यास करने से पहले, उसके पास अधिकारियों द्वारा उस कार्रवाई की योजना पर मार्गदर्शन लेने का कोई अवसर नहीं था। दंडात्मक प्रकृति मानती है कि यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, जो आई.पी.सी. की धारा 99 में निहित सीमाओं के अधीन है, और यह प्रदान करता है की प्रत्येक व्यक्ति के पास मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ अपने स्वयं के शरीर, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को सुरक्षित करने के लिए यह अधिकार उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त रूप से चोरी, कपट या आपराधिक अतिचार या चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार करने के प्रयासों के तहत आने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। आई.पी.सी. की धारा 99 के तहत, यह कहा गया है कि निजी प्रतिरक्षा के लिए विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है, जहां इस स्थिति में सुरक्षा के लिए व्यक्ति के पास कार्य योजना बनाने का एक आदर्श अवसर है।

इसलिए, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक रक्षात्मक अधिकार है और उपर्युक्त मामले से देखा जाए तो यह दंडात्मक अधिकार नहीं है।

निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावरों के लिए उपलब्ध नहीं है

यह एक स्थापित कानूनी स्थिति के तहत तय है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तभी उपलब्ध कराया जाता है जब कोई कार्य किसी दुश्मनी के खिलाफ सुरक्षा के लिए उपयोग था और जब राज्य के अधिकारियों की सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी, बशर्ते यह की आई.पी.सी. की धारा 99 में प्रदान की गई बाधाओं और अन्य संबंधित व्यवस्थाओ के भीतर इस अधिकार का अभ्यास किया जाना चाहिए। यह एक स्थापित कानूनी स्थिति है कि कोई भी हमलावर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की गारंटी नहीं दे सकता है।

किशन बनाम प्रोविंस ऑफ़ मध्य प्रदेश में, पूर्व-प्रतिष्ठित (प्री एमिनेंट) न्यायालय ने माना कि जो आरोपी हमलावर था, वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए योग्य नहीं था।

स्वैच्छिक लड़ाई (फ्री फाइट)

जब दोनों पक्ष स्वेच्छा से एक-दूसरे से लड़ रहे हों, तो स्वैच्छिक लड़ाई के मामले में निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ऐसे मामले में किसी भी पक्ष को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

निजी प्रतिरक्षा का अधिकार वैध कार्यों के खिलाफ उपलब्ध नहीं है

भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के आश्वासन को सत्यापित (वेरिफाई) करने के लिए, यह बुनियादी है कि एक स्थानीय अधिकारी द्वारा किया गया कार्य या किसी कार्य को समाप्त करने का प्रयास, निम्नलिखित को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए:

  • सामान्य शालीनता (डिसेंसी) या सद्भावना (गुड फेथ) के अनुपालन में होना चाहिए;
  • अपने कार्यालय के आदेशों के तहत होना चाहिए, और
  • हालांकि वह कार्य कानून द्वारा सख्ती से उचित नहीं हो सकता है।

सद्भावना

भारतीय दंड संहिता की धारा 52 “सद्भावना” को निम्नानुसार प्रदान करती है:

“कोई बात ” सदभावनापूर्वक ” की गयी या विश्वास की गयी नहीं कही जाती जो सम्यक (ड्यू) सतर्कता और ध्यान के बिना की गयी हो या विश्वास की गयी हो”। सम्यक सतर्कता और ध्यान, सत्य पर आने के लिए एक प्रमाणित प्रयास का सुझाव देते हैं। फिर भी, सद्भाव की जांच निश्चितता (सर्टेनिटी) का मुद्दा है और इसे व्यापक परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए। सद्भावना के लिए लगातार निर्भरता की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उचित देखभाल और सतर्कता की आवश्यकता होती है, जिसे प्रत्येक स्थिति के लिए सामान्य परिस्थितियों और उस व्यक्ति की सीमा और ज्ञान के संदर्भ में माना जाना चाहिए, जिसके विश्वास का उल्लेख किया जा रहा है।

केशो राम बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आई.पी.सी. की धारा 99 के तहत एक स्थानीय अधिकारी द्वारा असंवेदनशीलता (इनसस्सेप्टिबिलिटी) का दावा किया जा सकता है, और इस अवसर पर कि वह कार्य सद्भाव में और अपने कार्यालय के आदेशों के तहत किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि कार्य की वैधता को आम तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता है।

कार्यालय के आदेशों के तहत

“अपने कार्यालय के आदेशों के तहत” यह स्वीकार करना वास्तविक है कि यह सार्वजनिक कार्यकर्ता का दायित्व था कि वह इस कार्य को करे चाहे वह अपने कर्तव्य की रिहाई में वैध या अवैध रूप से कार्य कर रहा हो। अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) “कार्यालय के आदेशों के तहत” गैरकानूनी कार्यों से अलग के रूप में अप्रत्याशित (उनप्रिडिक्टेबल) को संदर्भित करता है। इस घटना में जो कार्य किया गया है, वह उनके कार्यालय के आदेशों के तहत सामान्य शालीनता के अनुपालन में किया जाएगा, तो ऐसे में निजी प्रतिरक्षा का कोई विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं होगा। यह दर्शाता है कि कार्य दायरे में था लेकिन वह बीच बीच में या बहुत अधूरे आधारों पर किया गया था। तो, वह कार्य गलत तरीके से किया गया है, हालांकि उसे ठीक तरीके से किया जा सकता था।

कानून द्वारा कड़ी तरह से न्यायोचित (जस्टिफिएबल) नहीं है

एक सार्वजनिक अधिकारी, जो सामान्य शालीनता के अनुपालन में काम कर रहा है और अपने कार्यालय के आदेशों के तहत करता है, और यदि उसके पास मृत्यु या असहनीय चोट के डर के लिए एक कारण की कमी है तो तब भी उसे ऐसा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के किसी भी अनुरोध से सुरक्षित किया जायेगा। दूसरी ओर, हर चीज को ध्यान मे रखते हुए, ऐसे सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। ऐसे कार्यों के बीच एक बड़ा सुधार है जो शुरुआत से ही अल्ट्रा वायर्स हैं और एक जो कानून द्वारा सख्ती से उचित नहीं है। शब्द, “कानून द्वारा सख्ती से न्यायोचित नहीं” अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) की आवश्यकता को ठीक करने के लिए प्रस्तावित नहीं हैं, हालांकि इसका सिर्फ एक गलत अभ्यास है।

धारा 99 का उद्देश्य एक स्थानीय अधिकारी को सुरक्षित करना है, और साथ ही इसका उद्देश्य, प्रतिरोध के माप को सीमित करने के लिए भी है जो एक अधिकारी को पेश किया जा सकता है। आई.पी.सी. की धारा 183, स्थानीय अधिकारी के आश्वासन के लिए एक धारा नहीं है, लेकिन फिर भी यह उस अधिकारी को वैध स्थिति में संपत्ति लेने का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देती है। यह एक बात है कि एक स्थानीय अधिकारी, जो अपने कार्यालय के कार्यों में ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन अपने कार्य की अधिकता की स्थिति में, यदि वह सत्य बता देता है, तो उसे ऐसे कार्यों से बचाया जा सकता है। यह एक स्थानीय अधिकारी के वैध प्राधिकारी (अथॉरिटी) द्वारा संपत्ति लेने से सुरक्षा पर लागू होता है, और उस धारा में ऐसा कोई शब्द नहीं हैं, जैसा कि आई.पी.सी. की धारा 99 में दिया गया है, जो ऐसे क्षेत्र के कार्यों को ऐसे कार्यों तक विस्तृत करते है जो कानून द्वारा सख्ती से न्यायोचित नहीं हैं। आई.पी.सी. की धारा 99 में “सख्ती से” को जानबूझकर शासी निकाय द्वारा यह दिखाने के लिए प्रदान किया गया है कि यह धारा को उन स्थितियों पर लागू कराने की उम्मीद नहीं थी जहां कार्य पूरी तरह से अनुचित था। यह उन स्थितियों तक विस्तारित नहीं होता है जहां अधिकार क्षेत्र की पूर्ण आवश्यकता होती है। 

जोगराज महतो बनाम सम्राट के मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कई मामले में आयोजित (हेल्ड) किया गया है कि आई.पी.सी. की धारा 99 वहीं लागू होती है जहां कोई कार्य करने के लिए स्थान होता है, फिर भी उस कार्य को कुछ मामलों में अवैध रूप से किया जाता है। इस धारा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “कानून द्वारा सख्ती से न्यायोचित” है। “सख्ती से” जो विधायिका (लेजिस्लेचर) द्वारा जानबूझकर एम्बेड नहीं किए जाने की अधिक संभावना है, यह दर्शाता है कि इस धारा से उन स्थितियों पर लागू होने की उम्मीद नहीं थी जहां कार्य पूरी तरह से अनुचित था। यह उन स्थितियों तक नहीं पहुंचता है जहां अधिकार क्षेत्र की पूर्ण आवश्यकता है।

बच्चो, पागल व्यक्तियों, नशे में धुत व्यक्तियों के कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का अधिकार

बचपन

आई.पी.सी. की धारा 82 में सात साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किए गए कार्य शामिल है। और यह धारा कहती है की ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो सात साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया जाता है। मान लें कि सात साल से कम उम्र के एक बच्चे ने हथियार का ट्रिगर दबा दिया और जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो इस स्थिति मे बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा।

धारा 83 में सात साल से अधिक और बारह साल से कम उम्र के बच्चे के किशोर बोध (जुवेनाइल कॉम्प्रिहेंशन) के एक कार्य को शामिल किया गया है। और यह धारा कहती है की ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम उम्र के एक बच्चे द्वारा किया जाता है, जिसने अभी तक उस घटना के दौरान अपने कार्य की प्रकृति और नतीजों पर निर्णय पारित करने के लिए समझ का पर्याप्त विकास नहीं किया है। उदाहरण के लिए: मान लीजिए कि 10 साल के बच्चे ने, युवावस्था में अपने पिता की बन्दूक मारकर हत्या कर दी, तो ऐसे में उसे इस कार्य का जोखिम नहीं होगा यदि उसने विकास पूरा नहीं किया है।

कृष्ण भगवान बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक किशोर, जिस पर किसी कार्य के दौरान अपराध का आरोप लगाया गया है, उसने सात वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या कार्य करते समय इस बच्चे ने सात वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो उसे इस अवसर पर सजा दी जा सकती है क्योंकि उसे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए अपराध की समझ और जानकारी है।

पागलपन

आई.पी.सी. की धारा 84 के तहत ऐसा कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इसे करते समय, मस्तिष्क की अस्वस्थता के कारण, उस कार्य के विचार को जानने के लिए अक्षम (अनइक्विप्ड) था, या वह एक ऐसा कार्य कर रहा है जो या तो गलत प्रकृति का है या फिर कानून के विरोध में है। उदाहरण के लिए, A, जो पागल या अस्वस्थ दिमाग का है, उस ने B को ब्लेड से मार डाला, यह मानते हुए कि यह एक मजेदार खेल है, तो ऐसे में A, B की मृत्यु के लिए जोखिम में नहीं होगा क्योंकि वह उस कार्य और उससे संबंधित कानून के विचार के बारे में नहीं जानता था। वह समझदारी से अंतर्ज्ञान (इंटूशन) के लिए अक्षम था।

अशीरुद्दीन अहमद बनाम एंपरर के मामले में, आरोपी व्यक्ती, अशीरुद्दीन को स्वर्ग में किसी ने कहा था कि वह अपने ही बच्चे, जो 4 साल का है, की हत्या कर दे। अगली सुबह वह अपने बच्चे को एक मस्जिद में ले गया और उसकी हत्या कर दी और बाद में सीधे अपने चाचा के पास गया, हालांकि एक चौकीदार को देख कर वह अपने चाचा को एक टैंक के पास ले गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। तो इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी इस बचाव की गारंटी ले सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह अपने कार्य के विचार को जानता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि क्या सही था या नहीं था।

नशा

आई.पी.सी. की धारा 85 कहती है कि कोई भी ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो इसे करने के समय, नशे के कारण, इस कार्य के विचार को जानने के लिए अक्षम हो, या वह, ऐसा कार्य कर रहा हो जो या तो गलत प्रकृति का है या कानून के विरोध में, और यह देखना आवश्यक है की जिस चीज से उसे नशा हुआ था, वह उसकी इच्छा या जानकारी के बिना उसे दी गई थी। उदाहरण के लिए, ‘A’ ने एक साथी द्वारा दी गई शराब को विषाणु पेय (वायरस ड्रिंक) समझकर पी लिया था जिसके कारण वह नशे में धुत हो गया और घर वापस जाते समय रास्ते में एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। तो यहां उस पर आरोप नहीं लगाया जाएगा क्योंकि उसकी इच्छा और जानकारी के बिना उसको शराब पिलाई गई थी।

धारा 86 उन स्थितियों पर लागू होती है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसे अपराध तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि उसने ऐसा कार्य एक विशिष्ट (स्पेसिफिक) जानकारी या उद्देश्य के साथ नहीं किया हो। एक व्यक्ति जिसने नशे की स्थिति में कोई कार्य किया है, उसे उस स्थिति में आरोपी बनाया जा सकता है, जैसे कि उसके पास समान वैसी ही जानकारी थी अगर वह नशे में नहीं होता, लेकिन यह चीज तब लागू नहीं होती जब वह नशे में धुत्त हो और वह नशा उसे उसकी अंतर्दृष्टि (इनसाइट) के बिना या बिना उसकी इच्छा के कराया गया हो। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति, नशे में, किसी और को काट देता है, यहां उसे बिना उसकी इच्छा के सभा में नशा करवाया गया था, तो वह आरोपी की श्रेणी में नहीं होगा, लेकिन किसी अन्य मामले में, यदि उस व्यक्ति ने जानबूझकर शराब के नशे में उस व्यक्ति को घायल कर दिया है, तो वह अरोपी की श्रेणी मे आएगा।

बाबू सदाशिव जाधव बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र के मामले में आरोपी शराब पीकर घर आया और पत्नी पर तेल डाल दिया और आग लगा दी। तो, अदालत ने माना कि, उसने पर्याप्त नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, जो शायद आई.पी.सी. की धारा 299 के तहत उसकी मौत का कारण बन सकता था।

सबूत का बोझ

इस बात का सबूत देने का भार, हमलावर / आरोपी पर होगा, कि जिस कार्य का उल्लेख किया जा रहा है उसका प्रयोग निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप मे किया गया था, ताकि शारीरिक अपराधों से सुरक्षा या संपत्ति के खिलाफ अपराधों से रक्षा की जा सके। 

रिज़ान और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ छत्तीसगढ़ के मामले में, अदालत ने देखा कि यह सवाल, कि क्या किसी व्यक्ति ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है, वह मामले की व्यापक स्थितियों पर निर्भर करता है। अदालत ने यह भी फैसला किया कि यह अच्छी तरह से तय है कि आरोपी के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहस करना आवश्यक नहीं है कि उसने आत्मरक्षा में अपने अधिकार का प्रयोग किया। एक गारंटीकृत मामले में अदालत इस बारे में सोच सकती है कि क्या आरोपी ने ऐसा अनुरोध नहीं किया है, लेकिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से इस तरह के कार्य का अनुमान लगाया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 के तहत सबूत का भार आरोपी पर होता है, जो उस कार्य को करने के लिए आत्मरक्षा के अधिकार का अनुरोध करता है। ऐसे मामले में जांच, अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) के सबूत के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करने का सवाल होगा। जहां निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार का तर्क दिया जाता है, वहां संरक्षण का एक समझदार और प्रशंसनीय रूप होना चाहिए, जहां अदालत के सामने यह पूरी तरह पेश किया जाए कि आरोपी/हमलावर द्वारा किया गया कार्य या तो हमले को टालने के लिए या उसके पक्ष से और अधिक भय को रोकने के लिए आवश्यक था। रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर उस अनुरोध के लिए संभावनाओं की व्यापकता को प्रदर्शित करके आत्मरक्षा के सबूत का बोझ जारी किया जाता है। यह एक सर्व-समावेशी (ऑल इंक्लूसिव) दिशानिर्देश के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि किसी भी समय पर आरोपी के शरीर पर जो घाव हैं, उस पर एक धारणा मूल रूप से खींची जा सकती है कि यह उन्हें निजी प्रतिरक्षा के अपने विशेषाधिकार के प्रयोग में लग गए थे।

किसी भी मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा उन घावों के कारणों को महत्वहीन तरीके से और पूरी तरह से स्पष्ट ना करने का कार्य सभी मामलों में अभियोजन के पक्ष को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह नियम उन स्थितियों पर लागू होता है जहां आरोपी द्वारा दिया गया घाव मामूली हैं, और ज्यादा गहरा नही हैं या जहां सबूत इतना स्पष्ट और उपयुक्त है, इतना स्वतंत्र और निष्पक्ष है, और इतनी संभावना है, और अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अभियोजन पक्ष के घावों को स्पष्ट करने के लिए बहिष्करण (एक्सक्लूजन) के प्रभाव से कहीं अधिक है।  अदालतों ने देखा है कि निजी प्रतिरक्षा के लिए अनुरोध को धारणाओं और परिकल्पनाओं (हाइपोथेसिस) पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि क्या निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार आरोपी के लिए आसानी से उपलब्ध है, इसके लिए पूरी घटना का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए और इसकी वैधता को देखा जाना चाहिए। सुरक्षा के लिए जोखिम के मामले में हमलावर/आरोपी को मिले घाव, हमलावर/आरोपी द्वारा लाए गए घाव और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या आरोपी की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की प्रतिक्रिया (रिस्पॉन्स) का अवसर मिला था, इन सभी प्रासंगिक तत्वों को ध्यान मे रखा जाना चहिए। उपरोक्त मामले में, अदालत ने माना कि आरोपी घर की ओर जल्दी बाजी में भागता हैं, मेज प्राप्त करता है और मृतक के साथ मारपीट करता है, यह किसी भी तरह से सामान्य परिणाम के रूप में नहीं हो सकता है। इन कार्यों पर हत्या के अपराध की मुहर लगाई जाती है और इस प्रकार अदालत में इस मामले को निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के क्षेत्र से हटा दिया गया है।

निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएं

आई.पी.सी. की धारा 97 के तहत व्यक्त की गई किसी व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार, यह स्पष्ट रूप से अनुवर्ती (सक्सीडिंग) धाराओं, विशेष रूप से धारा 99 में निहित प्रतिबंध पर निर्भर करता है। धारा 99, निजी प्रतिरक्षा के इस विशेषाधिकार को प्रतिबंध करने के कुछ तत्वों को निर्धारित करती है। धारा 99 द्वारा निर्धारित तीन महत्वपूर्ण प्रतिबंध इस प्रकार हैं:

  1. यह कि स्थानीय अधिकारी या उसके दिशा-निर्देशों के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के कार्य के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है यदि स्थानीय अधिकारी या उसके निर्देशों के तहत काम करने वाले व्यक्ति का कार्य वास्तविक और कानूनी है, लेकिन कानून में सावधानीपूर्वक वैध नहीं है और भयानक चोट लगने का उचित डर पैदा नहीं करता है;
  2. यह कि शक्ति को सुरक्षित करने के लिए कार्य योजना होने का कोई अवसर नहीं है;
  3. यह कि आरोपी को निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के कार्य में मौलिक शक्ति से अधिक शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए।

लोक सेवकों के कार्य

लोक सेवकों से संबंधित कानून को नीचे बताए अनुसार संक्षिप्त किया जा सकता है:

  1. जब तक कि एक लोक सेवक अपने आधिकारिक बलों की गतिविधि में कानूनी रूप से कार्य करता है, उसके खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई विशेषाधिकार नहीं है, सीधे स्पष्ट करने के लिए कि उसका कार्य कोई अपराध नहीं है;
  2. यदि उसके कार्य पूरी तरह से गैरकानूनी हैं, तो वह किसी भी निजी व्यक्ति के समान स्थिति में है और किसी भी असाधारण सुरक्षा के लिए योग्य नहीं है;
  3. लेकिन आश्वासन, स्थानीय अधिकारियों या उनके विशेषज्ञ के अधीन काम करने वाले लोगों के उन कार्यों के लिए भी बढ़ाया जाता है जो सख्ती से उचित नहीं हैं और हालांकि पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हैं, बशर्ते यह कि साथ की शर्तों को पूरा किया गया हो, जो इस प्रकार है:
  1. यह की कार्य मौत या चौंकाने वाली चोट की उचित आशंका का कारण नहीं बनता है;
  2. यह कि कार्य ईमानदारी के साथ किया गया है;
  3. यह की कार्य उसके कार्यालय के आदेशों के तहत किया गया है;
  4. यह कि विसंगति ‘कानून द्वारा सख्ती से न्यायसंगत’ होने के पॉइंट का उल्लंघन नहीं करती है।

आवश्यकता से अधिक हानि पहुँचाने तक अधिकार का विस्तार नहीं होता है

निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की गतिविधि पर एक और सीमा यह है कि किसी भी स्थिति में इस अधिकार का उपयोग अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो प्रतिरोध (रेसिस्टेंस) के पीछे के कारण के लिए आवश्यक है। बढ़ाया गया प्रतिरोध आत्म रक्षा के लिए आवश्यक से अधिक नहीं होना चाहिए। यह उस कार्य की गुणवत्ता (क्वालिटी) और चरित्र के समानुपाती (प्रोपोर्शन) और समान होना चाहिए जिससे इसे पूरा करने की उम्मीद की जाती है। इस तरह, इस तथ्य के आलोक में कि विशेषाधिकार सुरक्षा के लिए है न कि क्षय (डेसिमेशन) के लिए है। यह निर्धारित करता है कि किसी भी स्थिति में निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार रक्षा के अंतिम लक्ष्य के साथ सटीक रूप से अधिक नुकसान पहुंचाने तक नहीं है।

मोहिंदर पाल जॉली बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के मामले में मुआवजे के लिए ब्याज को लेकर मजदूरों और प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) के बीच सवाल उठे था। मजदूरों ने औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) सुविधा पर ईंट-पत्थर फेंके, जिससे औद्योगिक सुविधा का मालिक बाहर निकला और एक विशेषज्ञ को पिस्टल से मार गिराया। अदालत ने माना कि मालिक ने मजदूर की हत्या में निजी प्रतिरक्षा के अपने अधिकार को पार कर लिया था। अनिवार्य रूप से, जब एक आरोपी पर मृतक द्वारा हमला किया गया था और आरोपी उसे ब्लेड से काट देता है तो; यह माना जाता है कि आरोपी ने निजी प्रतिरक्षा के लिए अपने अधिकार को पार कर लिया है।

बलजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश के मामले में, आरोपी पक्ष कुछ विवादित भूमि के स्वामित्व (ओनरशिप) में था। शिकायतकर्ता के पक्ष ने लाठियों के द्वारा सुरक्षित भूमि में अतिचार (ट्रेसपास) किया। आरोपी/हमलावर पक्ष ने भूमि को अतिचार से बचाने का प्रयास किया, जिसके अनुसार आरोपी ने मृतक पर हमला किया और उसे 72 घाव आए जिससे उसकी मौत हो गई। तो, यह माना गया कि आरोपी ने निजी प्रतिरक्षा के लिए अपने विशेषाधिकार को पार कर लिया था।

ओंकारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश में, आरोपी / हमलावर पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच हुकिंग का एक प्रकरण (एपिसोड) था। कुछ देर बाद शिकायतकर्ता पक्ष भागने लगा। आरोपित पक्ष ने उनका पीछा किया और जानलेवा हमला कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दो घटनाएं, उदाहरण के लिए, पक्षों के बीच वास्तविक हाथापाई की घटना और घातक हमला, समय और अलगाव दोनों के उद्देश्य से दो अलग-अलग घटनाएं थीं। खतरनाक हमले को वैध ठहराने के लिए कुछ भी नहीं था। उपयोग की गई शक्ति कथित खतरे की सीमा से बाहर थी, जो शिकायतकर्ता पक्ष के द्वारा कभी अस्तित्व (एक्सिस्टेंस) में नहीं थी।

यह जांच कि क्या किसी आरोपी द्वारा अपनाया गया निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसके अधिकार की अधिकता में है और क्या आरोपी ने अपेक्षित (एक्सपेक्ट) से अधिक अपराध किया है, यह पूरी तरह से प्रत्येक मामले की शर्तों पर तय किए जाने वाले सत्य का मुद्दा है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कभी भी हानिकारक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया द्वेषपूर्ण (मेलवोलेंट) कार्य यह बताता है कि बदला लेने की सोची-समझी प्रक्रिया (प्रोसेस) के साथ यह कार्य स्वयं को या अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए पूरा नहीं किया गया था। अधिकार किसी व्यक्ति को अपने हमलावर, जो घटनास्थल से भाग रहा है, उस का पीछा करने और उसकी हत्या करने में सक्षम नहीं बनाता है। हालांकि, यह सवाल हो सकता है कि किसी व्यक्ति की दिशा के बारे में निर्णय लेने में की वह जो कार्य करता है, उसे निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार प्राप्त है, प्रेषण (रेमिटेंस) को मूल रूप से लागू समय पर उसके झुकाव के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने या दूसरों के जीवन और उपांग (अपेंडेज) के आसन्न खतरे के साथ देखता है, तो ऐसी स्थिति में उसे जोखिम को दूर करने के लिए अपेक्षित सटीक शक्ति के बारे में कुछ कहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपने लिए खतरे की एक उचित आशंका का सामना करने वाले व्यक्ति को अपने अवरोध को थोड़ा-थोड़ा करके किसी भी संख्या की बाधाओ की सटीकता के साथ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जो मानक अवसरों में या सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोचने के लिए आवश्यक है।

कब शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनता है?

किसी भी राज्य के पास इतनी बड़ी संपत्ति नहीं है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक पुलिस कर्मी रख सके। इसके अनुसार, भारतीय दंड संहिता किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को अपने और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को सुरक्षित करने के अधिकार को एक उचित जोखिम के खिलाफ तब मानती है, जब राज्य की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती है और इस तरह से उन्हें सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 96 से धारा 106 तक निजी प्रतिरक्षा का अधिकार दिया जाता है। यह अधिकार निवासियों की सुरक्षा की गारंटी के लिए दिया गया है और एक व्यक्ति अपनी गतिविधियों के लिए कानून पर निर्भर नहीं है। इस अधिकार का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब परिस्थितियाँ इसे वैध बनाती हैं और इसके अलावा नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, यह अधिकार आई.पी.सी. की धारा 99 के तहत दी गई सीमाओं पर निर्भर है। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नीचे पहचानी गई सात स्थितियों में हमलावर के जानबूझकर गुजरने का कारण बनता है। साथ ही, सात शर्तों के तहत हमला सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि एक परेशान करने योग्य हमला है। इसका तात्पर्य किसी अन्य अन्यायपूर्ण कार्य के साथ संयुक्त (कंबाइन) हमले से है;

  1. ऐसा हमला जो समझदारी से इस आशंका का कारण बन सकता है कि मृत्यु आमतौर पर ऐसे हमले का परिणाम होगी;
  2. ऐसा हमला जो समझदारी से इस डर का कारण बन सकता है कि असहनीय चोट आमतौर पर ऐसे हमले का परिणाम होगी;
  3. बलात्कार करने की उम्मीद के साथ किया गया एक हमला;
  4. एक अप्राकृतिक वासना (अननेचरल लस्ट) को संतुष्ट करने के लक्ष्य के साथ किया गया हमला;
  5. व्यपहरण (किडनैपिंग) या अपहरण (एब्डक्शन) के लक्ष्य के साथ किया गया एक हमला;
  6. किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बाध्य करने के लक्ष्य के साथ किया गया एक हमला, ऐसी परिस्थितियों में जो उसे उचित तरीके से पकड़ सकती है कि वह अपने निर्वहन (डिस्चार्ज) के लिए विशेषज्ञों के लिए कार्य योजना नहीं बना पाएगा;
  7. तेजाब फेंकने का कार्य या तेजाब को उछालने या नियंत्रित करने का प्रयास जो समझदारी से इस चिंता का कारण हो सकता है कि गंभीर चोट आमतौर पर ऐसे कार्य का परिणाम होगी।

तेजाब फेंक कर हमला करना जो के सातवें प्रावधान में प्रदान किया गया है उसे न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के माध्यम से शामिल किया गया था। मामलों का उपयोग धारा 100 के तहत निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की जांच के लिए किया जाता है और इसलिए प्रत्येक शर्त को लागू न्यायिक निर्णयों की सहायता से अतिरिक्त रूप से स्पष्ट किया जाता है। 

मृत्यु या गंभीर चोट की उचित आशंका पर्याप्त है

धारा 100 का पहला और दूसरा भाग यह निर्धारित करता है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, मृत्यु का कारण बनने की डिग्री तक तब पहुंच सकता है जब हमलावर द्वारा किया गया हमला उचित तरीके से किया जाता है और इस चिंता का कारण बनता है कि मृत्यु या गंभीर चोट आम तौर पर इस तरह के हमले के परिणाम हो सकते हैं। ऐसी आशंका वास्तविक होनी चाहिए और इसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए और खतरा आसन्न होना चाहिए और उस अवसर पर, आरोपी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की गतिविधि में हमलावर की मौत का कारण बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि कोई वास्तविक क्षति (डैमेज) नहीं हो सकती है। आरोपी पर यह प्रदर्शित करने का भार है कि उस के पास निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है जो मृत्यु का कारण बना है।

जेम्स मार्टिन बनाम स्टेट ऑफ़ केरल के मामले ने निर्धारित किया कि ऐसे कई तत्व हैं जिन पर यह पता लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आसानी से उपलब्ध है या नहीं। कारक (फैक्टर्स), उदाहरण के लिए, आरोपी को लगाए गए घाव, उसकी सुरक्षा के लिए जोखिम का आगमन (एडवेंट), घाव जो निंदा द्वारा लाए गए हैं और इसके अलावा उन स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनमें घाव हुए थे। यह अनुमान लगाना कठिन है कि किसी व्यक्ति को हमला करने के लिए आवश्यक शक्ति को मापना चाहिए। सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया और आचरण (कंडक्ट) को याद करते हुए ऐसी परिस्थितियों को संयम से देखा जाता है।

इन दोषपूर्ण इरादों से हमला करना

  1. बलात्कार करने के इरादे से, या;

  2. अप्राकृतिक वासना को संतुष्ट करने के इरादे से 

आई.पी.सी. की धारा 100 का तीसरा और चौथा प्रावधान यह निर्धारित करता है कि अप्राकृतिक इच्छा को संतुष्ट करने या बलात्कार करने की अपेक्षा के साथ किए गए हमले के मामलों में मौत का कारण बनने की डिग्री तक निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार आसानी से उपलब्ध होता है। यह अधिकार, एक निवारक अधिकार होने के कारण इसे बहुत अधिक विचार और सतर्कता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। चूंकि आरोपी पर यह प्रदर्शित करने का भार है कि उसने निजी प्रतिरोध के अपने विशेषाधिकार का अभ्यास किया है, उसे इसे प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि केवल संभावना की व्यापकता पर जो न्यायाधीश के मस्तिष्क में प्रश्न बनाता है।

यशवंत राव बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धारा 100 के तीसरे और चौथे प्रावधान के संबंध में कानून की स्थिति की व्याख्या को गई थी। इस स्थिति के लिए, मृत व्यक्ति ने आरोपी की छोटी लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास किया था, जब वह अपने घर के पीछे शौचालय में गई थी। बच्ची के साथ मारपीट करते देख आरोपी ने मृतक के उपर, कुदाल से प्रहार किया था और इससे मृतक की मौत हो गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृतक के खिलाफ शरीर की निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार का अभ्यास करने में आरोपी का समर्थन किया गया था और बाद में उस पर मुकदमा चलाया गया था। यहाँ यह देखने में आता है कि लड़की पर हुआ हमला आरोपी के दिमाग में एक उचित आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त था और इस तरह धारा 100 के तहत उसके कार्य का समर्थन किया गया था। निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार का अभ्यास आरोपी द्वारा दूसरे के शरीर को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। 

भादर राम बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान के मामले में, जहां वादी ने अपनी विधवा भाभी को नंद राम की पकड़ से बचाया था और दौड़ते समय उस पर गंडासे से हमला किया था, इसलिए उसे आई.पी.सी. की धारा 100 के तीसरे प्रावधान के तहत छूट दी गई थी। इस स्थिति के लिए, अपीलकर्ता की भाभी एक विधवा महिला थी जिसे नंद राम ने रात में पकड़ लिया था ताकि हमला करके उसकी शीलता को नुकसान पहुंचाया जा सके। उसकी चीख सुनकर, अपील करने वाला पक्ष एक गंडासे के साथ आया और नंद राम के साथ मारपीट की, जब वह उस विधवा महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। यहां यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता की भाभी के शरीर के लिए उस समय खतरे का एक उचित भय था, इसलिए इस स्थिति में निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार का वास्तविक, वर्तमान और अपरिहार्य (इनेविटेबल) खतरे के खिलाफ उचित रूप से लाभ दिया गया था।

व्यपहरण या अपहरण के इरादे से हमला करना

आई.पी.सी. की धारा 100 की पांचवीं शर्त यह प्रर्दशित करती है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब उपलब्ध कराया जाता है जब व्यपहरण या अपहरण की उम्मीद से हमला किया जाता है। व्यपहरण मानव शरीर के खिलाफ एक अपराध है और यह तब होता है जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से जाने के लिए विवश किया जाता है। जो भी व्यक्ती, शक्ति द्वारा किसी को प्रेरित करता है, या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से, किसी व्यक्ति को कहीं से भी जाने के लिए उकसाता है, तो ऐसे कार्य को किसी व्यक्ति की चोरी करना कहा जाता है। आई.पी.सी. की धारा 100 की पांचवी शर्त के तहत दिया गया अपहरण, विश्वनाथ बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश के मामले में निर्दिष्ट (स्पेसिफाइ) के अनुसार महत्व में लिया जाना चाहिए। इस मामले में आरोपित की बहन अपने पति का घर छोड़कर पिता व भाई के साथ रह रही थी। कुछ समय बाद, मृतक पति ने घर जाकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, जिस पर उसने बगावत कर प्रवेशद्वार पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान अपनी बहन को मृतक से बचाने के लिए आरोपित ने ब्लेड निकालकर मृतक पति को घायल कर दिया। जिसके परिणामस्वरुप, उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में आरोपी ने तर्क दिया कि उसे धारा 100 के पांचवें प्रावधान के तहत लाभ दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वादी के लिए फैसला दिया और कहा कि आरोपी को निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहां अपहरण के साथ कोई अन्य योजना संयुक्त नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद को खारिज कर दिया और कहा कि पांचवीं शर्त में ‘अपहरण’ शब्द को आई.पी.सी. की धारा 362 के तहत एक स्पष्ट अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए और इस तरह से आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत ने माना कि यह विशेषाधिकार अपहरण के लिए आसानी से उपलब्ध है। धारा 362 के तहत दिए गए भ्रामक (मिसलीडिंग) तरीकों से अपहरण के दूसरे वर्गीकरण में, निजी प्रतिरक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि बल द्वारा कोई आवेग (इंपल्स) नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस समय आरोपित मध्यस्थता (मीडिएशन) कर रहा था, उस समय उसकी बहन को आरोपी के यहां से जाने के लिए विवश किया गया था और इस तरह धारा 100 की पांचवीं शर्त के तहत अपहरण के उद्देश्य से मारपीट की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी के पास निजी प्रतिरक्षा के लिए एक आदर्श था जो हमलावर की मृत्यु का कारण भी बन सकता था।

गलत तरीके से प्रतिबंधित करने (रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट) के इरादे से हमला

धारा 100 का छठा प्रावधान, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मौत का कारण बनने के लिए केवल तभी प्रदान किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रखने या उसे गलत तरीके से प्रतिबंधित करने की उम्मीद के साथ हमला किया जाता है। फिर भी, उस स्थान पर इसका लाभ उठाने के लिए, इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि हमला हुआ था और वह उस व्यक्ती को गलत तरीके से प्रतिबंधित करने की उम्मीद के साथ किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि स्थितियाँ अंतिम लक्ष्य के साथ थीं जिससे आरोपी के दिमाग में यह भय पैदा हो गया था कि उसके पास अपने आप को छुड़वाने के लिए, सार्वजनिक अधिकारियों की कार्रवाई की योजना प्राप्त करने का विकल्प नहीं है। भले ही प्रदर्शन इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, लेकिन इसे आई.पी.सी. की धारा 99 के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है।

जैसा कि अब्दुल हबीब बनाम स्टेट के मामले में व्यक्त किया गया है, जब किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से पकड़ लिया जाता है और पुलिस को सौंपे जाने के लिए थाने ले जाया जाता है, तो उसे उचित भय नहीं कहा जा सकता है कि उसके निर्वहन के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के पास कोई कार्य योजना नहीं होगी। इसी बात को लेकर इस मामले मे चर्चा की गई है, जहां अपीलकर्ता पक्ष ने स्वर्ण सिंह की बाइक छीनने का प्रयास किया था। स्वर्ण सिंह ने उसे रोकने का प्रयास किया और अपनी बाइक को पकड़ा और अपीलकर्ता पक्ष ने ताकि वह खुद को बचा सके, उसने स्वर्ण सिंह की दाहिनी कोहनी को ब्लेड से काट दिया और वह भाग गया। स्वर्ण सिंह ने शोर मचाया और बड़ी संख्या में लोग आए और अपीलकर्ता पक्ष को पकड़ने के लिए निकले। नरेश कुमार ने भी यह सुना कि अपीलकर्ता पक्ष के पकड़ा जाना चाहिए और इसलिए वह उसकी ओर दौड़ा, फिर अपीलकर्ता पक्ष ने उसको ब्लेड मार कर घायल कर दिया ताकि नरेश कुमार उसको पकड़ न पाए। नरेश कुमार ने हमला करने का प्रयास किया, इस उम्मीद में कि अपीलकर्ता पक्ष को पकड़कर पुलिस मुख्यालय ले जाया जाएगा। अदालत की चौकस निगाहों के तहत पूछताछ की गई थी कि क्या कब्जा करने का यह कार्य नाजायज प्रतिबंध या गलत बाधा या व्यक्ति के गलत तरीके से प्रतिबंध में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। गलत तरीके से प्रतिबंधित करने का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जानबूझकर किसी व्यक्ति को रोकना जिसमें उस व्यक्ति के पास आगे बढ़ने का विकल्प है। अदालत ने माना कि यहां उम्मीद थी कि उसे पकड़ने के स्थान के ब्रेकिंग पॉइंट्स के ठीक अंदर जाने के लिए अनुचित दमन (रिप्रेशन) की अधिक मात्रा थी। यह भी माना गया कि परिस्थितियाँ अंतिम लक्ष्य के साथ नहीं थीं कि किसी भी समझदार व्यक्ति ने कब्जा कर लिया होगा कि उसके पास अपने निर्वहन को प्राप्त करने में विशेषज्ञों की सहायता को सत्यापित (वेरिफाई) करने का विकल्प नहीं होगा। इस स्थिति के लिए, दिए गए व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं था। इसी तरह, अदालत ने देखा कि किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति जोखिम से बचने के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। इस स्थिति के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता पक्ष ने अधिकार को पार कर लिया था क्योंकि उसे किसी भी मामले में निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं था।

तेजाब फेंकने का कार्य

आई.पी.सी. को धारा 100 के तहत सातवां प्रावधान कहता है कि यदि संक्षारक (कोरोसिव) पदार्थ को उछालने या उसकी देखरेख करने का कार्य किया जाता है या तेजाब को उछालने या प्रशासित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे आरोपी के दिमाग में यह भय पैदा होता है कि एक भयानक चोट लग सकती है, तो उस समय निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार मौत का कारण बनने की डिग्री तक उपलब्ध हो सकती है। तेजाब के हमले से निपटने वाले इस प्रावधान को न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के माध्यम से शामिल किया गया था। भारतीय विधि आयोग (लॉ कमीशन) के अनुसार, तेजाब हमले को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था और इसलिए ऐसे मामलों के लिए भारतीय दंड संहिता, विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो विनाशकारी पदार्थों से चोट, गंभीर चोट का प्रबंधन करते हैं और हत्या करते है या हत्या का प्रयास करते हैं और इसकी की विभिन्न धाराओं के तहत इन मामलों को सूचीबद्ध किया जाता था। समिती ने सुझाव दिया कि इसमें निर्दिष्ट ये शर्तें इसी तरह निजी प्रतिरक्षा के एक पक्ष तक पहुंचाई जानी चाहिए अगर तेजाब हमले की घटना होती है, जिसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के अनुसार धारा 326A के तहत अपराध बना दिया गया था।

प्रशासन को आम जनता के लिए एक सख्त कानून बनाने की जरूरत थी और इस तरह से तेजाब हमले को आई.पी.सी. के तहत स्पष्ट अपराध के रूप में शामिल किया गया था। सुधार से पहले आई.पी.सी. के तहत संक्षारक पदार्थो के द्वारा हमले के अपराधों को शायद ही कभी कोई स्पष्ट व्यवस्था दी गई थी। चूंकि तेजाब विनाशकारी पदार्थ के वर्ग के अंदर आता है, इसलिए बाद में, इसके साथ पहचान करने वाले अपराध धारा 324 और धारा 326 के तहत आते हैं जो “विनाशकारी पदार्थों” से भयानक चोट से संबंधित है जिसमें तेजाब हमले भी शामिल है। इसी तरह, धारा 100 का प्रावधान निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को मृत्यु का कारण बनने की डिग्री प्रदान करता है, जब एक उचित आशंका होती है कि आमतौर पर ऐसे में गंभीर चोट का परिणाम होगा। इस प्रकार, इस धारा को देखते हुए, एक संक्षारक पदार्थ द्वारा भयानक चोट की उचित चिंता धारा 100 के दूसरे प्रावधान के तहत प्रभावी रूप से सुरक्षित की गई है। किसी भी मामले में, यह तेजाब द्वारा लगाई गई चोट को आई.पी.सी. की धारा 320 के तहत गंभीर चोट के रूप में बाहर करने के लिए एक अपर्याप्त स्पष्टीकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है।  ऐसे मामलों की मात्रा में वृद्धि के बारे में सोचकर संक्षारक पदार्थों या तेजाब हमले को एक विशेष शीर्षक देने के लिए यह प्रावधान शामिल किया गया था।

शरीर के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और निरंतरता (कॉन्टिन्युएशन)

धारा 102 और धारा 105 शरीर और संपत्ति के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता से संबंधित है। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार तब शुरू होता है, जब शरीर के लिए खतरे का एक उचित भय, अपराध प्रस्तुत करने के प्रयास या खतरे से उभरता है, यह भय इस तथ्य के बावजूद उत्पन्न होता है कि अपराध प्रस्तुत नहीं किया गया है और वह इस तरह से उचित भय तक चलता रहता है। इस घटना में जब वास्तविक क्षति का समर्थन करने के बाद शरीर या संपत्ति के लिए खतरे की आशंका नहीं है, तो स्पष्ट रूप से निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार आसानी से उपलब्ध नहीं होता है।

स्टेट ऑफ़ उड़ीसा बनाम रवींद्रनाथ

मूल रूप से, इस मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को संक्षेप में प्रस्तुत किया था:

  1. किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। इसी तरह, राज्य के अधिकारियों के तहत सुरक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। किसी भी स्थिति में जहां ऐसी राज्य की सहायता उपलब्ध नहीं है, तो उस व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार प्राप्त होता है।
  2. भले ही किसी व्यक्ति को सार्वजनिक अधिकारियों की कार्रवाई की योजना के बिना निजी प्रतिरक्षा के अपने विशेषाधिकार का उपयोग करने की अनुमति दी गई हो, लेकिन यह अपरिहार्य खतरे के जोखिम के विचार पर निर्भर करता है। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति के लिए खतरे का एक उचित भय शुरू होता है।
  3. वास्तविक खतरा शुरू हो जाने के बाद, सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सुरक्षा के लिए आवेदन करने का विषय नहीं उठता है।
  4. कानून यह अनुमान नहीं लगाता है कि जब कोई व्यक्ति संपत्ति रखने वाले व्यक्ति पर हमला करता है तो कोई अन्य व्यक्ति सबसे पहले सार्वजनिक अधिकारियों के पास आश्वासन के लिए भाग जाए। तो इसलिए जब भी संपत्ति के लिए आने वाले खतरे की छोटी से छोटी आशंका भी शुरू होती है, तो ऐसे में उस व्यक्ती के निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों के पास सुरक्षा के लिए दौड़ने के लिए आरोपी पर कोई दायित्व नहीं है।
  5. उस समय पर जब कब्जे वाले व्यक्ति पर अतिचारियों द्वारा हमला किया जाता है, तो ऐसे में उसे शक्ति के उपयोग से हमलावरों से दूर भगाने का अधिकार है। उस समय पर जब संपत्ति के भौतिक (फिजिकल) स्वामित्व में व्यक्ति को अतिचार द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तो वह इस तरह के अतिचारी को दूर भगाने के लिए निजी प्रतिरक्षा के विशेषाधिकार का उपयोग करने का हकदार होता है।
  6. यदि आरोपी इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास संपत्ति का भौतिक स्वामित्व है, लेकिन हमले के समय, यदि वह मौके पर अनुपस्थित होता है, तो वह हमलावर को अंदर जाने से रोकने के लिए या हमलावर को निकलने के लिए, जब उसे पता चलता है कि अतिचारी उसकी संपत्ति के स्वामित्व के बीच में आ रहा है या ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में वह अपने अधिकार का अभ्यास करने के लिए योग्य है। 
  7. इस घटना में कि संपत्ति के लिए एक निकट जोखिम है और कब्जे वाले व्यक्ति को पर्याप्त नुकसान होता है, वह राज्य के मार्गदर्शन का अनुरोध किए बिना हमलावर के कार्य का विरोध करने के लिए योग्य है।
  8. चूंकि पुलिस मुख्यालय का क्षेत्र अपराध स्थल से दूर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा के अपने विशेषाधिकार का अभ्यास नहीं कर सकता है। इसे तभी माना जा सकता है जब यह साबित हो जाए या साबित हो सके कि यह सफल हो सकता था। पुलिस सहायता की व्यवहार्यता इस संभावना पर निर्भर करती है कि पुलिस के लिए सुविधाजनक डेटा और पुलिस से उपयुक्त सहायता प्राप्त करना बोधगम्य (कंसीवेबल) और सफल था।
  9. निजी सुरक्षा के मामलों के प्रबंधन में, एक विशेषाधिकार को लागू करने और अधिकार को बनाए रखने के बीच अंतर किया जाना चाहिए।
  10. यदि हमलावर हमले की तैयारी कर रहा था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी मामले में, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि विशेषज्ञों को कार्रवाई की योजना बनाने का कोई अवसर नहीं था।

निष्कर्ष

आत्म रक्षा आपराधिक कानून का एक नियम है और इस तरह राज्य लोगों को यह सुनिश्चित करने और अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है। शरीर की निजी प्रतिरक्षा का विशेषाधिकार उचित बचाव के अंदर आता है जहाँ व्यक्ति के प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जब आचरण से लाभ अपराध के द्वेष से अधिक होते है। हालांकि, धारा 100 के तहत बचाव देते हुए अदालतें बेहद सतर्क रहती हैं। कार्य को साबित करने का बोझ हमलावर या आरोपी पर होता है कि उसने निजी प्रतिरक्षा के अपने विशेषाधिकार का अभ्यास किया था। लोगों को अपराध करने की शक्ति देने वाली स्थितियाँ देखी जाती हैं। राज्य ने हमें कुछ स्थितियों में खुद को और अपनी संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए कुछ अधिकार दिए हैं, वह स्थिती यह है की जब राज्य भी ऐसा करने के लिए उपलब्ध नहीं हो। यह विशेषाधिकार किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। यह विशिष्ट परिस्थितियों में हमलावर की मौत का कारण बनता है। जैसा भी हो, इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए वास्तविक या आसन्न खतरे के लिए उचित चिंता या भय होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 100 एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। यह किसी व्यक्ति की हत्या करने का विशेषाधिकार देती है। किसी भी मामले में, यह अतिरिक्त रूप से कुछ सीमाएँ निर्धारित करती है जिनका इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए अनुसरण किया जाना चाहिए। उपयोग की गई शक्ति केवल हमले से दूर रहने के लिए मौलिक नहीं होनी चाहिए बल्कि कम नुकसान के अनुपात में भी होनी चाहिए।

संदर्भ

  • Indian Penal Code, 1860, Bare Act.
  • Law Commission of India, 226th report, 2009.
  • Justice Verma Committee Report on Criminal Law Amendment Act, 2013.

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