सीमित देयता भागीदारी के बारे में सब कुछ 

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यह लेख Vihanka Narasimhan द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान में ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। यह लेख भारत और दुनिया में सीमित देयता भागीदारी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है। विषय वस्तु की व्यापक समझ के लिए इस अवधारणा की तुलना अन्य प्रकार के संगठनों से भी की गई है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

कुछ दशकों तक, व्यवसाय या तो एक कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व तक ही सीमित थे। प्रत्येक प्रकार के संगठन के अपने फायदे और नुकसान थे; उदाहरण के लिए, भागीदारी और एकल स्वामित्व को बनाना और संचालित करना आसान था, लेकिन इसकी कोई सीमित देयता नहीं थी, जो एक कंपनी की प्रमुख विशेषता थी। व्यवसायों के कार्य करने के तरीके में विकास के परिणामस्वरूप सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) का निर्माण हुआ है जिसे कंपनी के लाभों और भागीदारी के बीच एक संलयन (फ्यूजन) कहा जा सकता है। यह लेख आपको सीमित देयता भागीदारी, उनके फायदे और एलएलपी स्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ बताएगा। 

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) का अर्थ और विशेषताएं

व्यवसायों की दुनिया में एलएलपी एक बिल्कुल नई अवधारणा है। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 3 एक एलएलपी को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित करती है “इस अधिनियम के तहत गठित और निगमित एक निगमित निकाय है और यह अपने भागीदारों से अलग एक कानूनी इकाई है।” साधारण शब्दों में, इसे अपने व्यवसाय मॉडल के कारण कंपनी और भागीदारी के एकीकरण के रूप में समझा जा सकता है जो संगठन को पारंपरिक मॉडल की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर भागीदारों को सीमित देयता का लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। संगठन का यह रूप छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त है।

सीमित देयता भागीदारी की मुख्य विशेषताएं 

सीमित देयता भागीदारी की अवधारणा को समझने के लिए आइए इसकी विशेषताओं को समझें जो नीचे बताई गई हैं:-

निगमित निकाय

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के तहत यह कहा गया है कि एक एलएलपी एक ‘निगमित निकाय’ के शीर्षक के अंतर्गत आता है। सरल शब्दों में, यह एक निगमित इकाई है जिसका कानूनी अस्तित्व है और ऐसा कानूनी अस्तित्व एक पंजीकृत (रजिस्टर्ड) एलएलपी कार्यालय के साथ निगमन के पंजीकरण का परिणाम है।

अपनी अलग कानूनी पहचान

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) में यह भी उल्लेख है कि एलएलपी एक अलग कानूनी इकाई है। इस शब्द को ‘कानून द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति’ के रूप में समझा जा सकता है। अलग कानूनी इकाई शब्द पर सॉलोमन बनाम सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1897) के ऐतिहासिक मामले में चर्चा की गई थी, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि एक इकाई जिसके पास अपने कानूनी अधिकार और देयता हैं, जो व्यवसाय संचालन चलाने वालों से अलग हैं, है।

शाश्वत (परपेचुअल) उत्तराधिकार

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 3(2) में कहा गया है कि एक “एलएलपी”, का एक “संयुक्त स्टॉक कंपनी” की तरह, एक “शाश्वत उत्तराधिकार” होता है, यानी, इसे केवल कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही बनाया और भंग किया जा सकता है।  इसका तात्पर्य यह भी है कि एलएलपी की संपत्ति और देनदारियां सेवानिवृत्ति, पागलपन, दिवालियापन (इंसोलवेंस) या यहां तक ​​कि एक या अधिक भागीदारों की मृत्यु के बावजूद स्वयं की हैं। संक्षेप में, किसी भी भागीदार को कंपनी के बने रहने या बंद होने की स्थिति में कंपनी के किसी भी हिस्से पर दावा करने की अनुमति नहीं है।

पारस्परिक (म्यूचुअल) एजेंसी 

पारस्परिक एजेंसी को किसी फर्म के भागीदारों के बीच एक प्रकार के समझौते के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें एक भागीदार के कार्य दूसरे भागीदार के लिए बाध्यकारी होते हैं। एलएलपी के मामले में, पारंपरिक भागीदारी फर्म के विपरीत कोई पारस्परिक एजेंसी नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी भागीदार केवल एलएलपी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और एक भागीदार की कार्रवाई दूसरे को बाध्य नहीं करती है। 

कृत्रिम (आर्टिफीशियल) कानूनी व्यक्ति

चूंकि एलएलपी एक कानूनी प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, इसलिए यह माना जाता है कि यह एक गैर-काल्पनिक कानूनी व्यक्ति है जिसके पास किसी व्यक्ति को दिए गए सभी अधिकार हैं। हालाँकि इसे कृत्रिम माना जाता है क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जिससे यह अदृश्य, अमूर्त और अमर हो जाता है। इसलिए वह शादी और तलाक जैसे अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, जेल की सजा नहीं दी जा सकती या शपथ नहीं ले सकता।

सीमित देयता

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 26 में कहा गया है कि प्रत्येक भागीदार को “एलएलपी” का एजेंट माना जाता है, यानी, वे प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता साझा करते हैं। हालाँकि यह भागीदारों के बीच लागू नहीं है क्योंकि वे एक-दूसरे के एजेंट के रूप में काम नहीं करते हैं। संक्षेप में, प्रत्येक भागीदार का देयता एलएलपी समझौते में सहमत राशि तक सीमित है।

सामान्य मुहर

एलएलपी के लिए सामान्य मुहर होना अनिवार्य नहीं है। एक सामान्य मुहर को किसी संगठन की आधिकारिक मुहर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। हालाँकि, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 14(c) के तहत, संगठन के अधिकृत अधिकारी के अधीन इच्छा होने पर एक सामान्य मुहर बनाना संभव है।

लाभ के लिए

एलएलपी बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से कानून के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सीमित देयता भागीदारी उन संगठनों के लिए नहीं बनाई जा सकती जो प्रकृति में धर्मार्थ या गैर-लाभकारी हैं। 

सीमित देयता भागीदारी की रचना

सीमित देयता भागीदारी बनाने के लिए, कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित ‘व्यक्ति’ भागीदार के रूप में शामिल हो सकते हैं:-

  • व्यक्तियों
  • सीमित देयता भागीदारी
  • कंपनी 
  • विदेशी सीमित देयता भागीदारी
  • विदेशी कंपनियां

उपरोक्त शर्तों के अलावा, यह अनिवार्य है कि भागीदारों में से एक भारत का निवासी हो।

सीमित देयता भागीदारी की संरचना

एलएलपी अधिनियम में कहा गया है कि एक एलएलपी एक ‘निगमित निकाय’ और एक ‘कानूनी इकाई’ होगी जो अपने भागीदारों से अलग है। यह भी दिया गया है कि संगठन का शाश्वत उत्तराधिकार होगा। मरियम-वेबस्टर द्वारा शाश्वत उत्तराधिकार शब्द को “किसी निगम की अपनी संपत्ति का निरंतर आनंद लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है जब तक कि यह कानूनी रूप से अस्तित्व में है।”

किसी व्यक्ति को एलएलपी का भागीदार बनने में सक्षम होने से बाहर करने वाले एकमात्र कारक हैं: –

  • यदि किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को विकृत दिमाग का पाया गया है और वर्तमान में भी यही सच है;
  • यदि कोई व्यक्ति उन्मोचित (अनडिस्चार्ज) दिवालिया है; या
  • यदि किसी व्यक्ति ने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है

सीमित देयता भागीदारी में भागीदारों की जिम्मेदारियाँ

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2(g) में कहा गया है कि एलएलपी में, एक “भागीदार” वह व्यक्ति माना जाता है जो एलएलपी समझौते के अनुसार एलएलपी में “भागीदार” बन जाता है। “भागीदार एलएलपी के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए संगठन के कामकाज में सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक हैं। एक भागीदार के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ नीचे बताई गई हैं:-

  1. उन्हें व्यवसाय के संबंध में अपनी सीमित देयता को इस प्रकार से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है –
  • व्यवसाय और भागीदार दोनों के लिए लाभप्रद है।
  • सभी भागीदार एक-दूसरे के प्रति वफादार हैं।
  • किसी भी भागीदार को फर्म को प्रभावित करने वाली सभी चीजों का सच्चा लेखा-जोखा और पूरी जानकारी प्रदान करना है।

2. यदि किसी भागीदार के कारण व्यवसाय के संबंध में कोई धोखाधड़ी हुई है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करना उसकी जिम्मेदारी है।

3. निम्नलिखित स्थितियों के संबंध में भागीदारों द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को अधिसूचना:-

  • एलएलपी की संरचना या व्यवसाय में परिवर्तन;
  • भागीदार के नाम और आवासीय पते में परिवर्तन;
  • पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन;
  • एलएलपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किसी भी वार्षिक रिटर्न, खातों का विवरण और अन्य दस्तावेजों को दाखिल करना;
  • जब भी आवश्यक हो, एलएलपी से संबंधित दस्तावेज़ों को संरक्षित करना और प्रस्तुत करना;
  • दाखिल किए गए सभी ई-फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए।

4. खातों और शोधनक्षमता (सॉल्वेंसी) के विवरण जैसे दस्तावेजों पर कंपनी के नामित भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

सीमित देयता भागीदारी कैसे स्थापित करें

सीमित देयता भागीदारी स्थापित करने के लिए, किसी को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा: –

चरण 1: डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्राप्त करना

पहला चरण सभी नामित भागीदारों के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एलएलपी के सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन दाखिल किए जाने हैं जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।

चरण 2: निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के लिए आवेदन करना

अगला चरण सभी नामित भागीदारों या प्रस्तावित एलएलपी के नामित भागीदार बनने के इच्छुक लोगों के डीआईएन के लिए आवेदन करना है। डीआईएन के आवंटन के लिए आवेदन फॉर्म डीआईआर-3 में करना होगा।

चरण 3: एलएलपी के लिए नाम की मंजूरी

प्रकृति में अद्वितीय नाम पाने के लिए सीमित देयता भागीदारी-रिजर्व यूनिक नेम (एलएलपी-आरयूएन) के नाम से एक फॉर्म दाखिल करना होगा। फॉर्म में कुल दो नाम प्रस्तावित किये जा सकते हैं। विशिष्टता को एमसीए पोर्टल पर मुफ्त नाम खोज सुविधा का उपयोग करके जांचा जा सकता है क्योंकि यह किसी भी मौजूदा व्यावसायिक संगठन या ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं है। इसके बाद फॉर्म को नॉन-एसटीपी के तहत केंद्रीय पंजीकरण केंद्र द्वारा आगे संसाधित किया जाएगा। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) भारत के निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, जब इसके साथ दाखिल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को मंजूरी देने की बात आती है। शुल्क का भुगतान अनुलग्नक (एनेक्सर) A के अनुसार करना होगा। किसी व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर गलती होने पर फॉर्म दोबारा जमा करने का प्रावधान है।

 चरण 4: एलएलपी का निगमन

निगमन में उपयोग किए जाने वाले फॉर्म को सीमित देयता भागीदारी (एफआईएलएलआईपी) के निगमन के लिए फॉर्म के रूप में जाना जाता है। इस विशेष फ़ाइल को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होगा जिसमें एलएलपी पंजीकृत है और अनुलग्नक A के अनुसार इसके लिए भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों में जहां एलएलपी का नाम अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, उसे प्रस्तावित नाम से भरना होगा।

चरण 5: एलएलपी समझौता दाखिल करना

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 भागीदारों के लिए और भागीदारों और एलएलपी के बीच बनाए गए अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करता है। अंतिम चरण एक एलएलपी समझौता दाखिल करना है जिसे निगमन की तारीख से 30 दिनों के भीतर फॉर्म नंबर 3 के माध्यम से एमसीए पोर्टल में दाखिल करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि इसे स्टांप पेपर पर दाखिल किया जाए, जिसका मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

सीमित देयता भागीदारी स्थापित करने की कमियाँ

जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सीमित देयता भागीदारी के कुछ नुकसान भी हैं। उनमें से कुछ को नीचे सूचीबद्ध किया गया है: –

असमान भागीदार अधिकार

एक कंपनी के विपरीत जहां प्रत्येक शेयर का मूल्य समान होता है, प्रत्येक भागीदार का एलएलपी में समान वोटिंग मूल्य नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि समान अधिकार नियोजित नहीं हैं। भागीदार के अधिकार एलएलपी समझौते पर निर्भर करते हैं।

भारी जुर्माना

पहली नज़र में यह एक लाभ की तरह लग सकता है कि एलएलपी बनाते समय न्यूनतम अनुपालन होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एलएलपी की व्यावसायिक गतिविधियों के बावजूद, प्रत्येक वर्ष आयकर रिटर्न और एमसीए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर एलएलपी पर प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कभी-कभी किसी कंपनी में उल्लंघन के लिए भुगतान किए गए जुर्माने से भी महंगा लगता है।

अनुदान (फंडिंग) की समस्या 

एलएलपी में इक्विटी या शेयरधारकों की अवधारणा होती है क्योंकि संगठन केवल भागीदारों से बना होता है, जिससे निवेशकों के लिए व्यवसाय को वित्त पोषित करना असंभव हो जाता है। इससे एलएलपी का व्यवसाय संचालन प्रमोटरों से मिलने वाली अनुदान और ऋण अनुदान पर निर्भर हो जाता है।

एलएलपी और सामान्य भागीदारी के बीच अंतर

आधार सीमित देयता भागीदारी सामान्य भागीदारी
विनियमन (रेगुलेटिंग) अधिनियम सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932।
पंजीकरण अनिवार्य अनिवार्य नहीं
भागीदारों की संख्या न्यूनतम- 2, अधिकतम- कोई सीमा नहीं न्यूनतम- 2, अधिकतम- 20
पारस्परिक एजेंसी एक भागीदार एलएलपी को अपने कार्यों से बाध्य कर सकता है लेकिन अन्य भागीदारों के आचरण से नहीं। एक भागीदार अपने आचरण से फर्म के साथ-साथ अन्य भागीदारों को भी बांध सकता है।  
भागीदारों के बीच समझौता एलएलपी समझौता भागीदारी विलेख (डीड)
रूपांतरण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण आसान है। किसी कंपनी या एलएलपी में रूपांतरण एक लंबी प्रक्रिया है।
अनुपालन एमसीए को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।
देयता निवेशित राशि तक सीमित असीमित देयता
विघटन समापन या तो स्वैच्छिक है या राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के आदेश से है। समापन- आपसी सहमति, कुछ आकस्मिकता या अदालत के आदेश से होता है।

एलएलपी और एलएलसी के बीच अंतर

आधार एलएलपी एलएलसी
विनियमन अधिनियम सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008। कंपनी अधिनियम, 1956
सदस्यों/भागीदारों की संख्या न्यूनतम- 2, अधिकतम- कोई सीमा नहीं निजी कंपनी: न्यूनतम – 2 सदस्य अधिकतम – 50 सदस्य

सार्वजनिक कंपनी: न्यूनतम – 7 सदस्य अधिकतम – कोई सीमा नहीं

उद्देश्य आर्थिक या गैर-आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जा सकता है। लाभ-संचालित होना होगा
नाम प्रत्यय (सफिक्स) में एलएलपी शामिल होना चाहिए। प्रत्यय के रूप में पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शामिल होना चाहिए।
न्यूनतम अंशदान (कंट्रीब्यूशन) आवश्यक निजी कंपनी- 1 लाख रुपये

सार्वजनिक कंपनी- 5 लाख रुपये

कोई प्रावधान निर्दिष्ट नहीं है।
प्रबंध व्यवसाय का प्रबंधन कंपनी अधिनियम के तहत शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। एलएलपी समझौते के आधार पर भागीदारों द्वारा प्रबंधित।
ध्यानाकर्षण कोई प्रावधान निर्दिष्ट नहीं है। धारा 31 के तहत ध्यानाकर्षण को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

भारत में सीमित देयता भागीदारी पर लागू कानून

भारत में, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) शब्द पहली बार वर्ष 2008 में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के एक कानून के माध्यम से पेश किया गया था जो देश में सभी एलएलपी को नियंत्रित करता है। ऐसी विशिष्ट स्थिति के साथ, एलएलपी में भागीदारों के बीच अनुबंध को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 द्वारा विनियमित होने के बजाय इस अधिनियम के तहत निपटाया जाता है। किसी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास अधिसूचना जारी करके उपयुक्त संशोधनों के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के किसी भी प्रावधान को एलएलपी पर लागू करने का अधिकार है।

अन्य देशों में कार्यरत सीमित देयता भागीदारी का एक संक्षिप्त अवलोकन 

सीमित देयता भागीदारी को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देश शामिल हैं। एलएलपी दो प्रकार के होते हैं, वे इस प्रकार हैं: –

  1. टेक्सास एलएलपी मॉडल : इस मॉडल में, भागीदारों की प्रतिनियुक्त (वाइकेरियस) देयता भागीदारी के गलत कार्यों तक सीमित है, न कि व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न होने वाली देयता के लिए।
  2. डेलावेयर मॉडल: इस मॉडल में, सभी देयता एलएलपी पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और भागीदार अपकृत्य (टॉर्ट), अनुबंध आदि में उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं।

भारत में, एलएलपी अधिनियम टेक्सास मॉडल की तुलना में डेलावेयर मॉडल पर अधिक आधारित है। एलएलपी को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, आइए निम्नलिखित देशों पर नजर डालें: –

जापान

जापान में, सीमित देयता भागीदारी को ‘युगेन सेकिनिन जिग्यो कुमियाई’ के नाम से जाना जाता है। इस अवधारणा को वर्ष 2006 में व्यावसायिक संगठनों की संरचना में नवीनता लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। यह देखना दिलचस्प है कि जापान में एलएलपी में एक अलग कानूनी इकाई की अवधारणा नहीं है, बल्कि अमेरिकी एलएलपी जैसे भागीदारों के बीच केवल एक संविदात्मक संबंध है। उनके पास ‘गोडो कैशा‘ नामक एक संरचना भी है जो यूके एलएलपी के समान है।

यूनाइटेड किंगडम

एलएलपी की अवधारणा 2000 के दशक की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में पेश की गई थी। सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2000 के प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन में लागू थे और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम (उत्तरी आयरलैंड), 2002 के प्रावधान उत्तरी आयरलैंड में लागू थे जो वर्ष 2009 में लागू हुए थे। यूके में, एलएलपी को इस रूप में मान्यता दी गई है कि एक निगमित निकाय है जिसका अपने सदस्यों से स्वतंत्र एक स्थायी कानूनी अस्तित्व है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

एलएलपी की अवधारणा 90 के दशक के अंत में पेश की गई थी। प्रत्येक राज्य में एलएलपी के लिए अलग-अलग कानून हैं, लेकिन देश के अधिकांश हिस्से संशोधित समरूप भागीदारी अधिनियम (1997) (आरयूपीए) की धारा 306(c) का पालन करते हैं, एलएलपी को एक निगम के समान सीमित देयता का एक रूप प्रदान करता है, हालांकि अल्पमत में होते हुए भी, कुछ राज्य किसी एलएलपी में होल्ड भागीदार अनुबंध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं।

सिंगापुर

सिंगापुर में, सीमित देयता भागीदारी की अवधारणा वर्ष 2005 में पेश की गई थी। यह कानून एलएलपी के यूएस और यूके दोनों मॉडलों से प्रेरित है। यूके की तरह, सिंगापुर भी एलएलपी को एक निगमित निकाय मानता है।

निष्कर्ष

समय के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि एलएलपी निश्चित रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बहुत लाभदायक हैं क्योंकि यह एक संयुक्त स्टॉक कंपनी और पारंपरिक भागीदारी दोनों के लाभों का मिलन है। यह जोखिमों को समाप्त करता है और लोगों को भागीदारी में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो बदले में नए व्यावसायिक उद्यमों (वेंचर) के निर्माण में मदद करता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगतिशील हैं। संक्षेप में, कोई यह कह सकता है कि इस अवधारणा की बहुमुखी प्रतिभा उन प्रमुख कारकों में से एक साबित हुई है जिसने इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है।

संदर्भ

 

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