दिवाला और शोधन अक्षमता  संहिता के बारे में सब कुछ 

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Insolvency-and-bankruptcy-code-2016

यह लेख Girijesh, जो लॉसिखो.कॉम से आर्बिटेशन, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर और ड्राफ्टिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है और एनएलआईयू की Richa Arya द्वारा लिखा गया है। इस ब्लॉग पोस्ट मे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्सी  कोड) ,2016, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ,कॉर्पोरेट दिवाला और जब कर्ज नहीं चुकाया जाता तो क्या होता है, के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता मोदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण सुधार है। भारतीय पूंजीवाद ने शोधन अक्षमता को कभी नहीं समझा और तो और इसे शर्म की बात माना जाता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय विफल हो सकता है और इसमें कोई शर्मनाक बात नहीं है।

वास्तविक पूंजीवाद शोधन अक्षमता में शर्म नहीं देखता। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी 4 बार दिवालिया हो चुका है?  हाँ, आपने सही अनुमान लगाया “डोनाल्ड ट्रम्प”।

वर्ष 2008 से 2014 के बीच बैंकों ने अंधाधुंध लोन दिए है। इससे गैर-लाभकारी संपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत बहुत अधिक हो गया, जिसे आरबीआई के परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षकों ने उजागर किया है। इसके परिणामस्वरूप 28 अप्रैल, 2016 को ‘संसद की संयुक्त समिति’ की नियुक्ति में सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसने 2015 की अपनी प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में आईबीसी की सिफारिश की है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

ऋणदाताओं और देनदारों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 पेश किया गया था। आईबीसी, 2016 को लोकसभा द्वारा 05 मई 2016 को और राज्यसभा द्वारा 11 मई 2016 को पारित किया गया था। इसे 2016 में भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और 6 महीने बाद दिसंबर 2016 में आईबीसी सक्रिय हो गया, 1 जून 2016 को नेशनल कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनएलसीटी) और इसके अपीलीय निकाय की स्थापना सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी, ताकि अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी के मामलों में विवादों का निपटारा किया जा सके। व्यक्तियों और साझेदारी के मामले में, निर्णायक प्राधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) होगा, जिसे बैंकों और वित्तीय संस्थान के कारण ऋणों की वसूली अधिनियम,1993 के तहत स्थापित किया गया था।

शोधन अक्षमता के लिए व्यक्ति और संगठन दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि व्यक्तियों के लिए इसे शोधन अक्षमता के रूप में जाना जाता है और कॉर्पोरेट के लिए इसे कॉर्पोरेट दिवाला कहा जाता है। यह वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति या कंपनी वर्तमान या निकट भविष्य में कर्ज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है और उसके पास मौजूद संपत्ति का मूल्य देनदारी से कम है।

दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित तत्कालीन मौजूदा कानूनों को विलय करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 लागू किया गया था। दिवाला वह स्थिति है जिसमें किसी कंपनी की वित्तीय कठिनाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वह अपना व्यवसाय चलाने में असमर्थ हो जाती है। 

बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बोझ को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुधार आवश्यक थे। हालाँकि, दिवाला और शोधन अक्षमता कानूनों में तत्काल बदलाव महत्वपूर्ण था। इसलिए, 2014 में श्री टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में शोधन अक्षमता कानून सुधार समिति (बीएलआरसी), पूर्व केंद्रीय कानून सचिव, की स्थापना मौजूदा कानूनों को बदलने और गैर-वित्तीय निगमों और व्यक्तियों दोनों पर लागू करने के लिए एक भारतीय शोधन अक्षमता संहिता की सिफारिश करने की दृष्टि मे की गई थी। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का मसौदा (ड्रॉफ्ट) 2015 में प्रस्तुत किया गया था। 

समाधान प्रक्रिया में आईबीसी के प्रमुख घटक

निर्णायक प्राधिकारी

एनसीएलटी और डीआरटी शोधन अक्षमता और शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों के समाधान के लिए न्यायिक रूप से गठित विशेष निकाय हैं। एनसीएलटी की अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में होती है और एनसीएलएटी के बाद, पक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। इसी तरह, डीआरटी के लिए, अपील ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। एनसीएलटी और डीआरटी अलग-अलग न्यायाधिकरण हैं। एनसीएलटी कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी के लिए है और डीआरटी असीमित देयता भागीदारी और एकमात्र मालिकों के लिए है।

ऋणदाताओं (क्रेडिटर्स) की समिति

ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 21 के तहत दी गई है। सीओसी में केवल वित्तीय ऋणदाता शामिल होते हैं। सीओसी की भूमिका कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना को स्वीकृत और अस्वीकृत करना है। सीओसी की बैठक में समाधान योजना को मंजूरी देने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतदान 75% है। परिचालन ऋणदाताओं को ऋणदाताओं की समिति की बैठक में भाग लेने की अनुमति है लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है।

दिवाला पेशेवर (इन्सोलवेंसी प्रोफेशनल्स)

दिवाला पेशेवर दो प्रकार के होते हैं एक अंतरिम दिवाला पेशेवर और दूसरे दिवाला पेशेवर होते हैं। अंतरिम दिवाला पेशेवरों को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उस दिन से 7 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाता है जिस दिन आवेदन को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और दिवाला पेशेवरों को सीओसी की पहली बैठक में 75% के बहुमत से लेनदारों की एक समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि सीओसी नियुक्त अंतरिम दिवाला पेशेवरों से संतुष्ट नहीं है, तो वे निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर करके उन्हें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसके बाद निर्णायक प्राधिकारी सूची के अनुमोदन के लिए सूची को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता समिति (आईबीबीआई) को स्थानांतरित कर देता है। यदि बोर्ड 10 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है तो निर्णायक प्राधिकारी अंतरिम दिवाला पेशेवरों को दिवाला समाधान प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश देता है जब तक कि बोर्ड दिवाला पेशेवरों की सूची की पुष्टि नहीं कर देता हैं। 

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड 

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) वित्तीय और परिचालन लेनदारों द्वारा प्रतिवेदन (रिपोर्ट) किए गए विभिन्न दिवाला और शोधन अक्षमता मामलों को विनियमित करने और उनका मुकाबला करने के लिए 1 अक्टूबर 2016 को अस्तित्व में आया, जिसमें विशेष रूप से भारत में बैंक, घर खरीदार आदि शामिल थे। आईबीबीआई दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत आता है।

आईबीबीआई दिवाला समाधान प्रक्रिया, दिवाला पेशेवर अभिकरण (एजेंसियों) और सूचना उपयोगिताओं जैसे सभी के लिए शासी निकाय की भूमिका निभाता है। समाधान पेशेवरों की सूची को मंजूरी आईबीबीआई द्वारा दी जाती है। यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता, कॉर्पोरेट परिसमापन, और व्यक्तिगत शोधन अक्षमता को हल करने के लिए नियम बनाने के साथ-साथ उन्हें लागू भी करता है। आईबीबीआई संहिता में नए संशोधन करने में भी भाग लेता है।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के लिए आवेदन कौन और कैसे दाखिल कर सकता है

वित्तीय ऋणदाता

आईबीसी 2016 की धारा 5(7) के तहत, वित्तीय ऋणदाता मूल रूप से ऋणदाता होते हैं जो प्रोत्साहक (प्रमोटर) को पैसा देते हैं। बैंकों, घर खरीदारों आदि को प्रचारक ऋणदाता माना जाता है। किसी भी अभाव के मामले में देनदारों द्वारा निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है।

  1. वित्तीय ऋणदाता निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर कर सकते हैं।
  2. जानकारी प्रस्तुत करने के बाद, 14 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकारी को अभाव का पता लगाना होता है और यदि अभाव हुआ है तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है।
  3. यदि अभाव नहीं हुआ है तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है।
  4. निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को आवेदन की स्वीकृति के बारे में वित्तीय लेनदारों को स्वीकृति के 7 दिनों के भीतर सूचित करना होता है और उसके बाद कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया होती है।

परिचालन ऋणदाता

आईबीसी 2016 की धारा 5(20) के तहत, परिचालन ऋणदाता वे ऋणदाता हैं जो प्रोत्साहको को पैसा या नकदी नहीं देते हैं बल्कि वे प्रोत्साहको को सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ‘X’ है जो कार बनाती है और एक कंपनी ‘Y’ है जो कार बनाने के लिए कंपनी ‘X’ को मशीनें उपलब्ध कराती है। दोनों कंपनियां एक समझौता करती हैं कि एक बार यंत्र कंपनी ‘X’ को पहुंचा दी जाएंगी, तो कंपनी ‘X’ 20 दिनों के भीतर कंपनी ‘Y’ को पैसा ट्रांसफर कर देगी। तो, इस मामले में कंपनी ‘Y’ परिचालन ऋणदाता है और कंपनी ‘X’ देनदार है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. अभाव होने पर परिचालन ऋणदाता कॉर्पोरेट देनदार को मांग सूचना भेजता है।
  2. देनदार अवैतनिक परिचालन के पुनर्भुगतान या विवादों के अस्तित्व की सूचना के 10 दिनों के भीतर लेनदार को सूचित करता है।
  3. यदि विवाद का भुगतान 10 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो निर्णय प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करें।
  4. फिर परिचालन ऋणदाता ने संकल्प पेशेवर के लिए प्रस्ताव रखा और 14 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकारी को आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।
  5. दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरूआत।

कॉर्पोरेट देनदार

आईबीसी 2016 की धारा 5 (a) के तहत, कॉर्पोरेट देनदार प्रोत्साहक (प्रमोटर) हैं जो वित्तीय लेनदारों से ऋण या पैसा लेते हैं या परिचालन लेनदारों से ऋण के रूप में सामान या सेवाएं लेते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है: 

  1. अभाव होने पर, कॉर्पोरेट देनदार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर करता है।
  2. जानकारी प्रस्तुत करने के बाद निर्णायक प्राधिकारी 14 दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करता है।
  3. यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जबकि यदि आवेदन खारिज हो जाता है, तो निर्णय प्राधिकारी द्वारा दोषों को सुधारने के लिए सूचना भेजी जायेगी।

कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

अधिस्थगन (मोरेटोरियम)

कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान शुरू होने के बाद एनसीएलटी 180 दिनों की अवधि के लिए देनदार के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश देता है। इसे ‘शांत अवधि’ कहा जाता है, जिसके दौरान देनदार के खिलाफ वसूली, सुरक्षा हित को लागू करने, संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण, या आवश्यक अनुबंधों की समाप्ति के लिए कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती है।

परिसमापन

यदि समाधान प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर कॉर्पोरेट देनदार के लिए समाधान खोजने में विफल रहती है या यदि सीओसी कम से कम 66% मताधिकार के मत से समाधान योजना को मंजूरी नहीं देती है, तो कॉर्पोरेट देनदार का परिसमापन हो जाता है।

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा संहिता की धारा 33 के तहत आदेश पारित करने के बाद, देनदार परिसमापन में चला जाता है, समाधान पेशेवर जिसे कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त किया गया था, परिसमापन के प्रयोजनों के लिए परिसमापक के रूप में कार्य करेगा, जब तक प्रतिस्थापित न किया जाए, न्यायिक प्राधिकारी को लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अधीन, जब तक प्रतिस्थापित न किया जाए।

जहां समाधान पेशेवर, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, लेकिन समाधान योजना की पुष्टि से पहले, कॉर्पोरेट देनदार को समाप्त करने के लिए लेनदारों की समिति के निर्णय के बारे में निर्णायक प्राधिकारी को सूचित करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (b) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा।

उप-धारा (3) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, यदि निर्णायक प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि कॉर्पोरेट देनदार ने समाधान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, यह धारा 52 के अधीन उप-धारा (1) के खंड (b) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा जब एक परिसमापन आदेश पारित किया गया है, तो संहिता की धारा 33 की उपधारा (5) और (6) को छोड़कर, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा या उसके खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। 

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की उपलब्धियाँ

  • तीव्र दिवाला समाधान प्रक्रिया के कारण व्यवसाय करने में आसानी। 
  • देनदारों से पैसा वापस पाने के लिए ऋणदाताओं के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए बंधपत्र बाजार को गहरा करना।
  • मजबूत संस्थागत ढांचा जैसे भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई), राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आदि।
  • गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
  • समाधान पेशेवर की सहायता से प्रक्रिया का व्यावसायीकरण।
  • दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के 2 वर्षों में, एनसीएलटी के समक्ष 1332 मामले दाखिल किए गए हैं और 4452 मामलों का निपटान पूर्व-प्रवेश चरण में किया गया है। इससे अंततः लगभग रु. 2.2 लाख करोड़ की वसूली और निपटान में मदद मिली हैं। 
  • निर्णय के बाद 66 मामलों का समाधान किया गया और समाधान मामलों में लेनदारों से लगभग 80,000 करोड़ रुपये की वसूली की गई।
  • इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, भूषण स्टील, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी, एमटेक ऑटो जैसी 12 बड़ी कंपनियों को सुलझाने और ठीक करने में मदद की और कुछ कंपनियों को परिसमापन के लिए भेजा गया है क्योंकि कोई भी उन्हें खरीदने नहीं आया था और कुल 260 मामलों में परिसमापन के आदेश दिए गए हैं।
  1. 12 ऋण बकाएदारों में भूषण स्टील, लैंकोइंफ्राटेक, ईएसएसएआर स्टील्स, भूषण पावर एंड स्टील, आलोक इंडस्ट्री, एमटेकऑटो, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, एरा इंफ्रा, जेपी इंफ्रा टेक, एबीजीशिपयार्ड, ज्योति स्ट्रक्चर्स शामिल हैं और मोनेट इस्पात एंड एनर्जी, बुरे ऋणों का 25% हिस्सा हैं।
  • वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया का उपयोग करके कई मामलों का निपटारा अदालतों के बाहर किया जाता है।
  • धारा 29(a) लागू होने के बाद कंपनियां एनसीएलटी में न भेजे जाने की प्रत्याशा में भुगतान करती हैं। बैंक संभावित देनदारों से धन प्राप्त कर रहा है जो अभाव (डिफ़ॉल्ट) की प्रत्याशा में भुगतान करते हैं।
  • चूककर्ताओं को पता है कि यदि वे आईबीसी में शामिल हो जाएंगे तो धारा 29(a) के कारण वे अपनी कंपनी के प्रबंधन से बाहर हो जाएंगे, इसलिए कंपनियां अपना एनपीए खत्म कर रही हैं।
  • कोई राजनीतिक और सरकारी हस्तक्षेप नहीं है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन), 2020 की आवश्यकता

नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के कारण दुनिया भर में तबाही मची हुई है। दुनिया भर में अब तक कई लोग संक्रमित हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने और इसकी चेन को तोड़ने के लिए भारत समेत कई देशों ने लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, वित्तीय बाजार और व्यवसायों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिससे बाजार में नकदी प्रवाह प्रभावित हो रहा है, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ रही हैं और लेनदारों/ बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को भुगतान में चूक हो रही है। भारत सरकार, कॉर्पोरेट देनदारों के हितों की रक्षा करने और उन कॉर्पोरेट व्यक्तियों को बचाने के लिए, जो अपने ऋण दायित्वों के अभाव कर सकते हैं, केंद्र सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के लिए दो संशोधन लाए हैं।

  1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 24 मार्च 2020 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, संहिता की धारा 4 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (“सीआईआरपी”) शुरू करने के लिए सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करना शामिल है। 
  2. आईबीसी, 2016 की धारा 10A: आईबीसी की धारा 7, धारा 9 और धारा 10 में किसी भी बात के बावजूद, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत का निलंबन, 2016- 25 मार्च 2020 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी अभाव के लिए कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई आवेदन नहीं भरा जाएगा, जो कि अधिसूचित तिथि यानी 05.06.20 से 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा का प्रावधान 25 मार्च 2020 से पहले उक्त धाराओं के तहत किसी भी अभाव पर लागू नहीं होगा।  

दिवालिया: क्या लंबित ऋण का दायित्व मृत्यु के बाद बच्चों पर चला जाता है?

पिता के ऋण को चुकाने के लिए पुत्र का दायित्व प्राचीन भारतीय साहित्य में निहित है। प्राचीन हिंदू कानून अपने पिता के ऋण का भुगतान करना पुत्र का पवित्र दायित्व बनाता है। श्रीधर बनाम महिधर के मामले में यह दर्शाया गया था कि बेटे का दायित्व एक स्वतंत्र दायित्व था, भले ही बेटे को पिता से कोई संपत्ति विरासत में मिली हो। इसके अलावा, पुत्र अपने पिता या दादा द्वारा लिए गए अनैतिक या अव्यवहारिक ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, बल्कि केवल व्यवहारिक ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के आने से कर्ज चुकाने का बेटे का यह पवित्र दायित्व उसके कानूनी दायित्व में बदल गया।

अधिनियम के लागू होने से सहदायिक की मृत्यु से ठीक पहले संयुक्त परिवार का विभाजन हो जाता है और संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित हो जाती है। अब उत्तराधिकारी उन्हें विरासत में मिली संपत्ति के हिस्से पर सभी ऋणों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। हालाँकि, यदि उन्हें कुछ भी विरासत में नहीं मिलता है, तो उन्हें किसी देनदार को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, यदि कर्ज विरासत में मिली संपत्ति के मूल्य से बड़ा है – पूरी संपत्ति जितना संभव हो उतना ऋण चुकाने में खर्च हो जाएगी, लेकिन उत्तराधिकारी के पास इससे अधिक ऋण चुकाने का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 ने अंततः पुत्र के पवित्र दायित्व के सिद्धांत को समाप्त कर दिया है और अब पुत्र को केवल उसके धार्मिक दायित्व के आधार पर अपने पिता के ऋण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अब बच्चों का अपने पिता का ऋण चुकाने का दायित्व केवल उन्हें विरासत में मिली संपत्ति की सीमा तक ही विस्तारित होता है। बच्चों से उनकी निजी संपत्ति से कर्ज़ नहीं चुकाया जा सकता है। 

दिवालिया होने की स्थिति में बच्चों द्वारा ऋण चुकाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसकी संपत्ति प्रांतीय दिवालिया अधिनियम, 1920 अधिनियम की धारा 56 के अनुसार अदालत द्वारा नियुक्त प्राप्तिकर्ता (रिसीवर) द्वारा ले ली जाती है जो फिर इसे लेनदारों के बीच वितरित करता है। बच्चे केवल मृतक से विरासत में मिली सीमा तक लंबित ऋणों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और चूंकि दिवालिया होने की स्थिति में उन्हें या तो कोई संपत्ति विरासत में नहीं मिलती है या सभी ऋणों के निर्वहन के बाद केवल अधिशेष प्राप्त होता है (प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम की धारा 67,1920) इसलिए वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से लंबित ऋण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन प्रांतीय दिवाला अधिनियम,1920 की धारा 44(3) के अनुसार बच्चे मृतक के साथ संयुक्त रूप से लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं चूंकि दिवालिया के लिए मुक्ति का आदेश ऐसे ऋण भागीदार को ऋण चुकाने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है।

क्या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही हो सकती है जो अपना कर्ज़ चुकाने में असमर्थ है? कानून के तहत क्या कार्यवाही की जा सकती है?

जब कोई व्यक्ति अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो भारत में शोधन अक्षमता कानून उसे अपने लेनदारों के उत्पीड़न से राहत प्रदान करते हैं जिनके दावे को वह पूरा करने में असमर्थ है। दिवाला कानून सभी लेनदारों की संतुष्टि के लिए तंत्र भी प्रदान करते हैं। यह रोमन सिद्धांत सेशन बोनोरम पर आधारित है जिसका अर्थ है देनदार द्वारा अदालती प्रक्रिया से छूट के बदले में अपने लेनदारों के लाभ के लिए अपनी सभी वस्तुओं का समर्पण करना। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है तो ऋणदाता या देनदार द्वारा अदालत के समक्ष दिवालिया याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

देनदार द्वारा याचिका की प्रस्तुति को दिवालिया का कार्य माना जाता है और अदालत न्यायनिर्णयन का आदेश दे सकती है। अदालत द्वारा मुक्ति का आदेश दिवालिया को सभी मौजूदा और संभावित ऋणों से मुक्त कर देता है। दिवालिया घोषित होने पर, अदालत आधिकारिक समनुदेशिती या रिसीवर नियुक्त करती है, जो दिवालिया की संपत्ति का प्रभार लेता है, जिसे बाद में ऋण चुकाने के लिए लेनदारों के बीच विभाजित किया जाता है।

आधिकारिक प्राप्तिकर्ता के कार्यभार संभालने के बाद दिवालिया व्यक्ति का संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं रह जाता है। इस प्रकार कानून के तहत एक लेनदार व्यक्ति को दिवालिया घोषित करके अपने दावों को संतुष्ट करने के लिए देनदार के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को आगे बढ़ा सकता है।

किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए केवल दिवालिया या शोधन अक्षमता का तथ्य ही पर्याप्त नहीं है। हालाँकि, दिवालिया कानून में किसी दिवालिया व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ अनैतिक कार्यों से निपटने के लिए कई आपराधिक प्रावधान हैं। देनदार पर प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 69 और प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, 1909 की धारा 102 और 103 के तहत उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही हो सकती है, लेकिन केवल शोधन अक्षमता के तथ्य के कारण आपराधिक कार्यवाही के अधीन नहीं होगी।

  • प्रेसीडेंसी टाउन अधिनियम की धारा 102 किसी ऐसे व्यक्ति को सूचित किए बिना कि वह एक गैर-उन्मुक्त दिवालिया है, किसी भी व्यक्ति से पचास रुपये या उससे अधिक की सीमा तक ऋण प्राप्त करने के लिए एक अयोग्य दिवालिया को दंडित करती है।
  • प्रेसीडेंसी टाउन अधिनियम की धारा 103 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 69 एक देनदार को दंडित करती है जो अपने मामलों की स्थिति को छिपाने या अधिनियम के उद्देश्यों को विफल करने के इरादे से धोखाधड़ी करता है; पुस्तकों, कागजों आदि की सामग्री को नष्ट करना, रोकना, प्रतिस्थापित करना या बदलना, जो अधिनियम के तहत जांच का विषय है।
  • उपरोक्त धाराएं उस देनदार को भी दंडित करती हैं जो अपने लेनदारों के बीच विभाजित की जाने वाली राशि को कम करने के इरादे से धोखाधड़ी करता है या उक्त लेनदारों के किसी भी निर्वहन को अनुचित प्राथमिकता देना या उसके ऊपर देय किसी ऋण को छिपाता है या अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाता है, गिरवी रखता है या छुपाता है।
  • प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 69 उस देनदार को भी दंडित करती है जो धारा 22 द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहता है या अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कब्जा करने में विफल रहता है जो अधिनियम के तहत उसके लेनदारों के बीच विभाजित है और जो कुछ समय के लिए उसके कब्जे में है, वह न्यायालय को या न्यायालय द्वारा उस पर कब्जा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति को उसके नियंत्रण में है।

निष्कर्ष

वर्ष 2016 में, शोधन अक्षमता को हल करने में आसानी के मामले में विश्व बैंक के सूचकांक में भारत 189 देशों में से 136वें स्थान पर था और 2019 तक, शोधन अक्षमता के समाधान पर विश्व बैंक के सूचकांक में भारत की रैंकिंग 63वें स्थान पर पहुंच गई है। भारत में, आईबीसी के अस्तित्व में आने से पहले, ऋण की वसूली दर लगभग 26% थी और मामलों को बंद करने में चार साल से अधिक का समय लगता था। आईबीसी शुरू करने की सिफारिश के साथ, अब वित्तीय ऋणदाताओं के मामले में औसत वसूली दर 43% और परिचालन ऋणदाताओं के मामले में 49% है। आईबीसी कंपनियों और व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है, जो उन्हें शोधन अक्षमता को हल करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न महामारी के कारण, कई कंपनियां और व्यक्ति अपने ऋण का भुगतान करने में विफल रहेंगे, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए, आईबीसी (संशोधन) कंपनियों (देनदारों) और बैंकों (लेनदारों) के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्तमान युग में, ऐसे कई कानून और मंच हैं जो बड़ी संख्या में निकायों के लिए विभिन्न वित्तीय विफलताओं और दिवालियापन के मुद्दों से निपटते हैं। हालाँकि, जिस तरह से इसका मसौदा तैयार किया गया है, उसे देखते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता मोदी सरकार द्वारा किए गए सबसे अच्छे सुधारों में से एक है, जो वास्तव में सराहनीय है।

संदर्भ

 

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