भारत में आपातकाल

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Constitution of India
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यह लेख इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के तृतीय वर्ष के छात्र Adarsh Singh Thakur द्वारा लिखा गया है। उन्होंने संविधान के तहत भारत में आपातकाल (इमरजेंसी) और उनके प्रकार और प्रभाव पर विस्तार (डिटेल) से चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय संविधान ने अपनी कई विशेषताओं को दुनिया भर के विभिन्न संविधानों से उधार लिया है। आपातकाल के प्रावधान (प्रोविजन) भी जर्मनी से लिए गए हैं।

भारत में सरकार के स्वरूप को लेकर भी काफी बहस छिड़ी हुई है। जबकि कुछ ने दावा किया कि यह केंद्र के मजबूत होने के साथ सरकार का एकात्मक (यूनिटरी) रूप है, अन्य ने दावा किया कि यह सरकार का एक संघीय (फेडरल) रूप है जिसमें राज्यों को अधिक अधिकार दिए गए है। केसी व्हेयर ने भारतीय संविधान को सरकार के एक अर्ध-संघीय (क्वासी फेडरल) रूप प्रदान करने के लिए कहा था जिसमें एकात्मक और संघीय दोनों रूपों की विशेषताएं मौजूद हैं।

जबकि केंद्र और राज्य दोनों को सूचियों के तहत उल्लिखित विषयों के संबंध में शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, आपातकाल के मामलों में, संवैधानिक तंत्र (कांस्टीट्यूशनल मशीनरी) की विफलता के कारण केंद्र अधिक शक्ति लेता है।

आपातकाल का क्या अर्थ है?

आपातकाल का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें शासन प्रणाली (सिस्टम) विफल हो जाती है और जो तत्काल कार्रवाई की मांग करती है ताकि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए समय पर उचित कदम उठाए जा सकें।

आपातकाल की स्थिति में, केंद्र निर्णय लेने से संबंधित सभी शक्तियों पर नियंत्रण कर लेता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पन्न स्थिति के लिए त्वरित (स्पीडी) उपचार प्रदान किया जा सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जब भारत में आपातकाल लगाया जाता है, तो यह आपातकाल की अवधि के लिए सरकार का एकात्मक रूप बन जाता है।

भारत में, संविधान निर्माताओं (मेकर्स) ने महसूस किया था कि भविष्य में कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें इस तरह के प्रावधानों की आवश्यकता होगी और इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में इस प्रावधान को अपनाया था कि भारत ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहेगा।

जबकि आपातकालीन प्रावधान आवश्यक हैं, देश में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्या के लिए सरकार द्वारा इसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए और इस प्रकार ऐसी स्थिति को हल करने के लिए अन्य सभी वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, और केवल जब इन विधियों का ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो गंभीर समस्या को हल करने के लिए आपातकाल का उपयोग किया जा सकता है।

आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?

भारत के राष्ट्रपति जो राज्य के प्रमुख होते हैं, उन्हें संकट की स्थिति में आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी समय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते है और संविधान के तहत यह आवश्यक है कि वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल (यूनियन कैबिनेट) द्वारा लिखित रूप में आपातकाल की घोषणा करने के बारे में संचार (कम्युनिकेट) किया जाता है जिसमें भारत के प्रधान मंत्री भी शामिल हैं और केवल जब ऐसा संचार किया जाता है, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। किसी राज्य में ऐसे आपातकाल की घोषणा करने के मामलों में, उस राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा लिखित रूप में आपातकाल घोषित करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए।

आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं?

भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है,

  • राष्ट्रीय आपातकाल

भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की स्थिति में की जाती है जो सशस्त्र विद्रोह (आर्म्ड रिबेलियन) या युद्ध या बाहरी आक्रमण (एक्सटर्नल एग्रेशन) से उत्पन्न हो सकती है। पहले ‘आंतरिक (इंटरनल) अशांति’ शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 में किया गया था, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन के बाद इसे ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्दों से बदल दिया गया क्योंकि आंतरिक अशांति का एक अस्पष्ट अर्थ था और उन स्थितियों में भी आपातकाल लागू करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता था जहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के पूरे हिस्से के लिए की जा सकती है या इसे देश के कुछ हिस्सों में लगाया जा सकता है जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारत में एक राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल संतुष्ट हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के लिए एक आसन्न खतरा है, राष्ट्रपति को लिखित रूप में अनुरोध करें और राष्ट्रपति इस तरह के आपातकाल की घोषणा करें।

जब राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है, तो यह एक महीने की अवधि के लिए लागू रहता है और अवधि बढ़ाने के लिए, इसे संसद के दोनों सदनों (हाउसेस) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यदि वे इस घोषणा को स्वीकार करते हैं, तो यह 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। यदि स्थिति तब भी नियंत्रित नहीं हुई हो और आपातकाल की अवधि को 6 महीने से भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो फिर से दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है।

चूंकि आपातकाल की घोषणा के दौरान लोक सभा को भंग (डिसॉल्व) किया जा सकता है, यदि राज्य परिषद (काउंसिल ऑफ स्टेट) ऐसी घोषणा को मंजूरी देती है, तो लोक सभा के सत्र (सेशन) के फिर से शुरू होने के 30 दिनों के अंदर आपातकाल लागू नहीं रहेगा जब तक कि वह निम्नलिखित घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव पास नहीं कर देता है।

एक राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है और इसलिए, ऐसी कोई न्यूनतम समय अवधि नहीं है जिसके लिए ऐसी घोषणा को लागू रहना पड़े।

राष्ट्रीय आपातकाल में, न्यायपालिका के पास एक घोषणा को रद्द करने की शक्ति होती है यदि उसे लगता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि वास्तविक नहीं है। मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में, यह माना गया था कि आपातकाल की घोषणा न्यायपालिका की वैधता की समीक्षा (रिव्यू) करने की शक्ति पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ऐसी शक्ति संविधान द्वारा प्रदान की गई सीमाओं की जाँच तक सीमित है। न्यायालय जाँच कर सकता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि वैध है या नहीं। यदि ऐसी संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण है या प्रासंगिक (रिलेवेंट) आधारों पर आधारित नहीं है, तो यह एक वैध संतुष्टि की राशि नहीं होगी और घोषणा को रद्द कर दिया जाएगा।

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। यह 1962 में चीन की आक्रामकता (एग्रेशन) के समय, 1971 में जब भारत-पाक युद्ध हुआ था, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, जिसके कारण अंत में संविधान के 44 वें संशोधन ने इस शब्द को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया था।

  • राज्य आपातकाल

आर्टिकल 355 राज्यों को किसी भी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र का कर्तव्य लागू करता है ताकि वे व्यवस्थित तरीके से अपना शासन जारी रख सकें। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, आर्टिकल 356 उस राज्य में आपातकाल लगाने का प्रावधान प्रदान करता है और इसे राज्य आपातकाल के रूप में जाना जाता है।

जब किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सूचित करते हुए एक रिपोर्ट भेजता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करना जारी नहीं रख सकती है और राष्ट्रपति भी इससे संतुष्ट हैं, तो वह उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

जब राज्य में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार या राज्य के राज्यपाल या राज्य के किसी भी अधिकारी में निहित (वेस्टेड) सभी शक्तियों या कार्यों को ग्रहण कर सकता है लेकिन वह राज्य विधानमंडल (स्टेट लेजिस्लेचर) की शक्तियां नहीं ले सकता है।

राष्ट्रपति के पास यह घोषणा करने की शक्ति भी है कि राज्य के विधानमंडल को संसद के नियंत्रण में कार्य करना होगा और आर्टिकल 357 के तहत, संसद राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकारी को ये शक्तियां प्रदान कर सकती है। संसद, या राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकारी द्वारा बनाए गए कानून, जो इन शक्तियों के साथ निहित हैं, राज्य में आपातकाल के समाप्त होने के बाद भी तब तक लागू रहेंगे जब तक कि राज्य विधानमंडल ऐसे कानूनों को निरस्त (रिपील) नहीं कर देता है।

राष्ट्रपति के पास घोषणा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रावधान करने की शक्ति भी है जो उन्हें लगता है कि आवश्यक हैं और इस प्रकार वह संविधान के कुछ प्रावधानों के संचालन (ऑपरेशन) को भी बाहर कर सकते हैं जो राज्य में मौजूद अधिकारियों से संबंधित हैं।

राष्ट्रपति, उस राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई है और इसलिए, राज्य की न्यायपालिका संविधान के तहत आपातकाल के संचालन से सुरक्षित है जो कि आर्टिकल 356(1)(c) में प्रदान की गई है।

जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में, जब भी किसी राज्य में कोई राज्य आपातकाल लगाया जाता है, तो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना पड़ता है और इसे तभी बढ़ाया जाएगा जब दोनों सदन इसके लिए एक प्रस्ताव पास करें। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जाता है तो घोषणा की तारीख से 2 महीने के अंत में, राज्य में आपातकाल का संचालन बंद हो जाएगा। जब ऐसी घोषणा को संसद के सदनों के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित (अप्रूव) किया जाता है, तो आपातकाल की अवधि को ऐसे आपातकाल की घोषणा की तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है।

यदि लोक सभा घोषणा की अवधि के दौरान भंग कर दी जाती है और राज्यों की परिषद घोषणा को मंजूरी दे देती है, तो लोक सभा के अगले सत्र में होने के 30 दिनों के अंदर घोषणा समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह निम्नलिखित घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव पास नहीं कर देता है।

साथ ही, हर 6 महीने में प्रस्तावों को पास करके सदनों द्वारा आपातकाल को और बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक घोषणा को 3 साल की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

जबकि संसद के पास हर 6 महीने में प्रस्तावों को पास करके आपातकाल की अवधि को 3 साल तक बढ़ाने की शक्ति है, यदि किसी घोषणा को एक वर्ष से आगे बढ़ाया जाना है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि आपातकाल की घोषणा राज्य चालू है और चुनाव आयोग (कमिशन) ने प्रमाणित (सर्टिफाई) किया है कि राज्य की विधान सभा (लेजिस्लेटिव असेंबली) के लिए आम चुनाव कराने में कठिनाई के कारण ऐसी घोषणा आवश्यक है।  (आर्टिकल 356 (5))

राज्य आपातकाल के मामलों में भी, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि किसी राज्य में कोई भी आकस्मिक (आर्बिटरी) आपातकाल घोषित नहीं किया जाता है। रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में, आर्टिकल 356 के तहत बिहार में आपातकाल की घोषणा को चुनौती दी गई थी। विधान सभा की एक बार भी बैठक नहीं हुई थी और इसे इस आधार पर भंग कर दिया गया था कि अवैध तरीकों से बहुमत इकट्ठा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए प्रासंगिक (रिलेवेंट) सामग्री को छोड़ दिया गया था। न्यायालय ने माना कि इस घोषणा में जिन आधारों का प्रावधान किया गया है वे अप्रासंगिक और असंगत (एक्सट्रेनियस) थे और इसलिए घोषणा को असंवैधानिक माना गया था।

  • वित्तीय (फाइनेंसियल) आपातकाल

भारत का संविधान न केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारत को सुरक्षा के खतरे के मामलों में आपातकाल प्रदान करता है बल्कि यह कुछ स्थितियों में उत्पन्न होने वाले आर्थिक (इकोनॉमिक) खतरे को भी मान्यता देता है और इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, आर्टिकल 360 देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान प्रदान करता है।

इस प्रकार के आपातकाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसी स्थिति में भी घोषित किया जाता है जहां वह संतुष्ट हो कि भारत की वित्तीय स्थिरता (स्टेबिलिटी) के लिए खतरा है या भारत या भारत के किसी भी हिस्से के क्रेडिट के लिए खतरा है।

जब ऐसी घोषणा की जाती है, तो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होता है जो इसे अनुमोदित करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर सकते हैं। यदि इस घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद के सदनों द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जाता है, तो यह घोषणा की तारीख से 2 महीने के अंत में काम करना बंद कर देगी।

आर्टिकल 360 संघ की कार्यकारिणी (एग्जिक्यूटिव) को वित्तीय औचित्य (प्रोप्राइटी) के संबंध में ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति भी प्रदान करता है जो राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाते हैं। इस तरह के निर्देश किसी राज्य के तहत सेवा कर रहे लोगों के वेतन और भत्ते (सैलरी एंड एलाउंस) जैसे मामलों के संबंध में जारी किए जाते हैं, इस घोषणा के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक (मनी बिल) से संबंधित मामलों पर भी विचार किया जाता है और यहां तक ​​कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भी इन निर्देशों के दायरे में आते हैं।

अभी तक, भारत में वित्तीय आपातकाल की कोई घोषणा नहीं हुई है।

आपातकाल के प्रभाव क्या हैं?

जब इस तरह की घोषणा की जाती है तो संविधान के आर्टिकल 353 के तहत, संघ की कार्यकारिणी को किसी भी राज्य को निर्देश देने की शक्ति होती है कि कार्यकारी कार्यों को कैसे किया जाना है। यह संसद को शक्ति प्रदान करने के लिए कानून बनाने या संघ या संघ के अधिकारियों को शक्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) करने की शक्ति भी प्रदान करता है, भले ही कानून उस मामले के संबंध में बनाया गया हो जो संघ सूची (यूनियन लिस्ट) का हिस्सा नहीं है।

भले ही आपातकाल की घोषणा एक राज्य में की गई हो, आर्टिकल 353 के तहत संघ की कार्यकारिणी और संसद की इन शक्तियों का विस्तार उन राज्यों तक भी किया जा सकता है जहां ऐसी घोषणा नहीं की जाती है, यदि उस राज्य में की जा रही गतिविधियों से इसकी सुरक्षा को खतरा है जहां आपातकाल की घोषणा की गई है।

साथ ही, आर्टिकल 19 के तहत अधिकारों को संविधान के आर्टिकल 358 के तहत निलंबित (सस्पेंड) किया जा सकता है और इस आर्टिकल का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को आपातकाल के दौरान चुनौती नहीं दी जा सकती है, यदि कानून में यह कहा गया है कि यह आपातकाल की घोषणा के संबंध में बनाया गया है।

इसी तरह, संविधान के आर्टिकल 359 के तहत, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 20 और 21 के तहत अधिकारों को छोड़कर संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को लागू करने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति है और यदि ऐसी घोषणा के दौरान इन अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है, इसे घोषणा की अवधि के बाद लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन, आपातकाल की घोषणा के बाद भाग III के तहत सभी अधिकार फिर से लागू हो जाते हैं और इस भाग का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून घोषणा समाप्त होने के बाद अल्ट्रा वायर्स होगा। भाग III के उल्लंघन के आधार पर कानूनों को चुनौती नहीं देने के लिए उनमें एक रेक्टिकल होना चाहिए जो यह प्रदान करता है कि कानून घोषणा के संबंध में बनाया गया है।

निष्कर्ष

संविधान में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई है कि यदि देश में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संवैधानिक प्रावधान सरकार को त्वरित कार्रवाई करने में बाधा नहीं डालते हैं।

जबकि यह इन प्रावधानों का उद्देश्य था, कई बार इस तरह के प्रावधान का राजनीतिक दलों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया है, इसलिए न्यायपालिका को ऐसी घोषणाओं पर नजर रखना जारी रखना होगा। अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, न्यायपालिका को ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि इसका कुछ अप्रत्याशित (अनएक्सपेक्टेड) तरीके से दुरुपयोग भी किया जा सकता है और यह राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार, ऐसी घोषणाओं पर कड़ी निगरानी रखना ही इसका उचित उपयोग सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है।

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