तलाक की निर्वाहिका

0
721
Remove term: Hindu Marriage Ac 1955 Hindu Marriage Ac 1955

 यह लेख भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक की छात्रा Manya Manjari द्वारा लिखा गया है। तलाक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवाहित जोड़े अलग हो सकते हैं। यह लेख तलाक के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पर चर्चा करेगा, जो कि निर्वाहिका (एलिमोनी) है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

वैश्विक तलाक दर सूचकांक (इंडेक्स) में भारत सबसे निचले स्थान पर है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, “भारत में तलाक की दर 1% से भी कम है”। यदि कोई व्यक्ति अपनी शादी को समाप्त करना चाहता है, तो उसके पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार है और वह अपने जीवनसाथी से निर्वाहिका का अनुरोध भी कर सकता है। भारत में, पांच प्रमुख कानून हैं जो निर्वाहिका को नियंत्रित करते हैं, जिनमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 और विशेष विवाह अधिनियम 1955 शामिल हैं। 

तलाक क्या है

तलाक एक कानूनी प्रक्रिया है जो विवाह को औपचारिक रूप से समाप्त करती है। तलाक से जुड़ा कलंक, पारिवारिक प्रतिष्ठा के बारे में चिंताएं और सांस्कृतिक मान्यताएं अक्सर तलाक के कारकों को प्रभावित करती हैं। हालाँकि, जो लोग असंतोषजनक या अपमानजनक संबंधों से बाहर निकलने के लिए तलाक के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए अधिक स्वीकृति और समर्थन के प्रति समाज के रवैये में प्रगतिशील बदलाव आ रहा है। इस बात की जागरूकता और समझ बढ़ रही है कि कुछ स्थितियों में तलाक आवश्यक हो सकता है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में रूढ़िवादी (ऑर्थोडॉक्स) मान्यताएँ अभी भी चल रही हैं।

तलाक निर्वाहिका क्या है

निर्वाहिका जिसे अंग्रेजी में एलिमनी कहा जाता है, वह लैटिन शब्द “एलिमोनिया” से आया है, जिसका अर्थ है गुजारा भत्ता। तलाक के बाद एक पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को तलाक निर्वाहिका कहा जाता है। इसका उद्देश्य पत्नी के जीवन में समायोजन (एडजस्टमेंट) को अधिक सुलभ बनाना और आर्थिक रूप से निर्भर जीवनसाथी को सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता करना है। जैसा कि अलग हो रहे पति या पत्नी द्वारा सहमति दी गई है या अदालत द्वारा स्थापित की गई है, निर्वाहिका अक्सर हर महीने एकमुश्त भुगतान या आवर्ती (रिकरिंग) किश्तों के रूप में दिया जाता है।  

उदाहरण के लिए, जब एक पति या पत्नी दूसरे की तुलना में बहुत अधिक कमाता है या जब एक पति या पत्नी ने शादी या परिवार के लिए अपना पेशा या शिक्षा छोड़ दी है, तो तलाक की निर्वाहिका जोड़ों के बीच मौजूद किसी भी वित्तीय (फाइनेंशियल) असंतुलन को ठीक करने के लिए है। निर्वाहिका दो प्रकार की होती है; मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, जिसे अंतरिम (इंटरिम) या अस्थायी निर्वाहिका भी कहा जाता है। इस निर्वाहिका का संदर्भ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 में है। यह तलाक की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की जाती है और इसका उद्देश्य तलाक को अंतिम रूप दिए जाने तक आर्थिक रूप से निर्भर पति या पत्नी को बनाए रखना है। अस्थायी निर्वाहिका का उद्देश्य चीजों को वैसे ही रखना और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। 

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में दीर्घकालिक या स्थायी निर्वाहिका का उल्लेख है, जो तब दी जा सकती है जब अदालत को पता चले कि तलाक को अंतिम रूप देने के बाद एक पति या पत्नी को निरंतर वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यह आमतौर पर तब दी जाती है जब पति-पत्नी की कमाई की क्षमता या वित्तीय संसाधनों में बड़ा अंतर होता है और आश्रित पति-पत्नी को उसी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है जैसा कि उन्होंने शादी के दौरान किया था।

निर्वाहिका कौन मांग सकता है

परंपरागत रूप से, जो पत्नियाँ पैसे के लिए अपने पतियों पर निर्भर थीं, उन्हें निर्वाहिका का अधिकांश हिस्सा मिलता था। हालाँकि, स्थिति बदल गई है, और अब, अपनी विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, पुरुष और महिला दोनों निर्वाहिका मांग सकते हैं। निर्वाहिका की पात्रता (एलिजिबिलिटी) के प्राथमिक निर्धारक, इच्छुक पति या पत्नी की वित्तीय आवश्यकता और भुगतान करने वाले पति या पत्नी की वित्तीय क्षमता हैं। विवाह की अवधि, आय असमानता, वित्तीय आवश्यकता, कमाने की क्षमता, रोजगार क्षमता, आयु, विवाह में योगदान और बच्चे की देखभाल और सहायता कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो निर्वाहिका के भुगतान को प्रभावित कर सकती हैं।

हालाँकि, चिंता का एक प्रमुख बिंदु यह है कि हिंदू व्यक्तिगत कानून के अलावा किसी भी विवाह या तलाक अधिनियम में पति के गुजारा भत्ता का प्रावधान नहीं है। यहां तक ​​कि विशेष विवाह अधिनियम, जो धर्मनिरपेक्ष (सेकुलर) है, भी पति को गुजारा भत्ता का दावा करने का अधिकार नहीं देता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत

निर्वाहिका की राशि कानून द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है और इसे प्रति सप्ताह या महीने में एक निश्चित राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। निर्वाहिका दो प्रकार की होती है। अस्थायी निर्वाहिका एक निश्चित समय के लिए या किसी एक पक्ष के निधन तक, जो भी पहले हो, देय है। विवाह की अवधि और तलाक के बाद दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति सहित कई कारक इसे निर्धारित करते हैं। 

दूसरी ओर, स्थायी निर्वाहिका एक निरंतर ऋण है जो लाभार्थी के पुनर्विवाह या निधन तक रहता है। भले ही मासिक भुगतान प्रबंधनीय लगता है, समय के साथ वे सबसे बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताओं में से एक बन सकते हैं।

हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के तहत, निर्वाहिका मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में अंतरिम गुजारे भत्ते (मेंटेनेंस) की गणना के लिए एक विशिष्ट सूत्र (फॉर्मूला) शामिल नहीं है। विवाद के अंत में निर्वाहिका के रूप में भी अंतरिम गुजारे भत्ते का दावा किया जा सकता है। हालाँकि, निम्नलिखित विचार ऐसे गुजारे भत्ते की मात्रा को प्रभावित करते हैं:

  1. विवाह की अवधि
  2. दोनों पति-पत्नी की आर्थिक स्थिति और व्यवहार पर चर्चा की जाती है।
  3. गुजारा भत्ता का अनुरोध करने वाले जीवनसाथी की कमाने की क्षमता।
  4. शिक्षा और सहायता सभी बच्चों के लिए आवश्यक है।
  5. दावेदार की अन्य आवश्यकताएँ।

दिनेश मेहता बनाम उषा मेहता (1978) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24, अंतरिम गुजारा भत्ता के लिए उचित राशि से संबंधित है। नतीजतन, एक उचित राशि निर्धारित करने के लिए कई परस्पर विरोधी दावों के बीच समझौता स्थापित करने की आवश्यकता होती है। 

झारखंड राज्य बनाम संदीप कुमार (2004) के मामले में, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 24 के तहत धारा 12 (शून्य विवाह) या धारा 13 (तलाक) के तहत पत्नी के गुजारा भत्ता के अधिकार, जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान गुजारे भत्ते और कार्यवाही के खर्चों के संबंध में है, उसमे कोई अंतर नहीं किया गया है। 

मनोकरन बनाम देवकी, एआईआर (2003) के मामले में, यह माना गया था कि पत्नी किसी भी समय मुकदमे के लंबित रहने के दौरान गुजारा भत्ता का अनुरोध कर सकती है, जब तलाक अभी भी लंबित है, यदि वह यह साबित कर सकती है कि उसके पास खुद को बनाए रखने के लिए आय का एक अलग स्रोत नहीं है। 

यदि पति यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, तो वह धारा 24 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान गुजारा भत्ता का भी हकदार है। हालाँकि, पति या पत्नी को अदालत को यह समझाना होगा कि वह शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण काम करने और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। 

कंचन बनाम कमलेंद्र (1993) के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि पति को किसी भी तरह का गुजारा भत्ता देने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ था और मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं था, और राशि का दावा करने का एकमात्र कारण पत्नी को तलाक लेने से हतोत्साहित करना था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के दायरे में, स्थायी निर्वाहिका या गुजारा भत्ता का उल्लेख है। प्रावधान में कहा गया है कि अदालत के पास प्रतिवादी (या तो पति या पत्नी) को आवेदक के जीवनकाल से अधिक की अवधि के लिए आवेदक के गुजारा भत्ता और सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करने की शक्ति है। उचित राशि तय करने के लिए, अदालत विभिन्न तत्वों पर विचार करती है, जिसमें दोनों पक्षों की आय और संपत्ति, उनका व्यवहार और अन्य प्रासंगिक तथ्य शामिल हैं। यदि आवश्यक हो, तो भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी की अचल संपत्ति पर भार (चार्ज) का उपयोग किया जा सकता है।

अदालत द्वारा आदेश जारी करने के बाद, यदि किसी भी पक्ष की परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो अदालत, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, आदेश को उचित रूप से संशोधित, भिन्न या रद्द कर सकती है।
यदि इस धारा के तहत गुजारा भत्ता पाने वाला पक्ष पुनर्विवाह करता है, या, पत्नी के मामले में, पवित्र नहीं रहती है, या, पति के मामले में, विवाह के बाहर किसी अन्य महिला के साथ यौन गतिविधि में संलग्न होता है, तो अदालत दूसरे पक्ष के अनुरोध पर, उचित तरीके से आदेश को संशोधित, परिवर्तित या रद्द कर सकती है। 

हालाँकि अधिनियम की धारा 25 विशेष रूप से “स्थायी निर्वाहिका” का उल्लेख नहीं करती है, नाम स्पष्ट करता है कि इसका उद्देश्य स्थायी निर्वाहिका के विचार को संबोधित करना है। चूंकि भारत में हिंदुओं के पास तलाक का कानून नहीं था, इसलिए “स्थायी निर्वाहिका” का विचार हमारे देश की मूल अवधारणा नहीं है। हालाँकि, “स्थायी निर्वाहिका” की अवधारणा अंग्रेजी कानून से ली गई थी जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें हिंदुओं के बीच तलाक के प्रावधान शामिल थे।

इसके प्रकाश में, न्यायिक अलगाव (सेपरेशन), तलाक, या विवाह को रद्द करने का निर्णय देने के लिए निर्वाहिका जारी रखने का प्रावधान वास्तव में आवश्यक है, और धारा 25 से भी स्पष्ट स्थिति प्रतीत होती है। स्थायी निर्वाहिका का प्रावधान कुछ ऐसा है जो तब आता है जब डिक्री के बाद मूल राहत प्रदान की जाती है और यह इसके लिए प्रासंगिक है क्योंकि धारा 25 डिक्री पारित करने के समय या उसके बाद किसी भी समय इसके लिए प्रावधान करने पर विचार करती है।

हिंदू गुजारा भत्ता एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, 1955 के तहत

हिंदू गुजारा भत्ता एवं दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) अधिनियम, 1955 जिसे एचएएमए के नाम से भी जाना जाता है, में भी स्थायी निर्वाहिका का प्रावधान है। एचएएमए की धारा 18 पत्नी को निम्नलिखित मामलों में अपने पति से वित्तीय सहायता का दावा करने की शक्ति देती है: 

  • यदि पति बिना किसी वैध कारण के, बिना पत्नी की जानकारी या सहमति के, उसकी इच्छाओं के विरुद्ध उस को छोड़ देता है, या यदि वह जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है, तो वह निर्वाहिका पाने की हकदार होगी।
  • यदि पति ने अपनी पत्नी के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया है कि उसे उसके साथ रहने से क्षति या चोट लगने का उचित डर है,
  • यदि पति की दूसरी पत्नी जीवित है।
  • यदि पति नियमित रूप से किसी अन्यत्र उपपत्नी (कंक्यूबाइन) के साथ संबंध बनाए रखता है या उसे उसी घर में रखता है जहां उसकी पत्नी रहती है।
  • यदि पति ने नया धर्म अपना लिया हो और अपनी हिंदू पहचान खो दी हो।
  • यदि कोई अन्य वैध कारण पति के अलग रहने के दावे का समर्थन करता है। 

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत

इस्लामी कानून के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी, किसी भी नाबालिग बच्चे और किसी भी आश्रित रिश्तेदार जिससे वह विरासत में प्राप्त कर सके, का समर्थन करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जो अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं, जिसमें भोजन, कपड़े, आश्रय और शिक्षा जैसी ज़रूरतें शामिल हैं। मुस्लिम पति-पत्नी के लिए अपनी पत्नियों को एक विशेष भत्ता, खर्चा-ए-पंदन प्रदान करना सामान्य बात है। मुस्लिम कानून पर पोलक और मुल्ला की टिप्पणी के अनुसार, यह पत्नी को पान के डिब्बे की कीमत की प्रतिपूर्ति करने का संकेत देता है, जो वह अदालत में कर सकती है।

मुस्लिम कानून के अनुसार, एक पति हमेशा अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए बाध्य होता है, भले ही उन्होंने इस आशय का कोई औपचारिक समझौता किया हो। जब तक विवाह शून्य या अन्यथा अनियमित न हो, गुजारा भत्ता या निर्वाहिका की आवश्यकता मौजूद रहती है। 

मुस्लिम महिलाएं दो अधिनियमों के तहत निर्वाहिका का दावा कर सकती हैं, जो हैं- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। सीआरपीसी के तहत निर्वाहिका के प्रावधान धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए समान हैं।

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत

धारा 3 और धारा 4 निर्वाहिका प्रावधानों के बारे में बात करती है। 

मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा (तलाक पर अधिकारो का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से उचित गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। महर या डावर की एक उचित राशि, जो कि विवाह के समय या उसके बाद तय की गई राशि है, जैसा कि विवाह अनुबंध में बताया हो, इस धारा में शामिल है। गुजारा भत्ता के भुगतान में विवाह के दौरान महिला को दी गई कोई परिसंपत्ति (एसेट) या संपत्ति भी शामिल हो सकती है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि जो कि तलाक के बाद की प्रतीक्षा अवधि है, के दौरान समर्थन और गुजारा भत्ता के लिए मासिक भुगतान की हकदार है, जिसे “गुजारा भत्ता” के रूप में जाना जाता है। अधिनियम की शर्तों के अनुसार, पूर्व पति गुजारा भत्ता का भुगतान करता है।

ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि जिन मुस्लिम महिलाओं ने हाल ही में अपने जीवनसाथी से तलाक लिया है, उन्हें उनसे गुजारा भत्ता और वित्तीय सहायता मिले। यह तलाक के बाद खुद का समर्थन करने के लिए महिलाओं के उचित निर्वाहिका के अधिकार को स्वीकार करता है, जिसमें मेहर की राशि और पूरे इद्दत अवधि के दौरान गुजारा भत्ता शामिल है। तलाक की स्थिति में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए कानूनी सुरक्षा शुरू करके, अधिनियम उनकी रक्षा और समर्थन करना चाहता है।

मुस्लिम महिलाओं के लिए निर्वाहिका प्रावधानों के संबंध में सबसे ऐतिहासिक मामला डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ है। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, और याचिकाओं को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में जोड़ दिया गया था। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

  • अदालत ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम पति इद्दत अवधि के बाद भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है। इद्दत का समय बीत जाने के बाद भी, पति को अपनी पत्नी का समर्थन करना जारी रखना चाहिए और उसके भविष्य के लिए योजनाएँ बनाना चाहिए।
  • अधिनियम में यह भी कहा गया है कि एक मुस्लिम महिला जिसने अपने पति को तलाक दे दिया है, वह धारा 4 में सूचीबद्ध परिवार के सदस्यों से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। ये परिवार के सदस्य उसके निधन की स्थिति में उसकी संपत्ति के हकदार होंगे।
  • यदि कोई भी रिश्तेदार ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो अधिनियम महिला के गुजारे भत्ते की देखभाल के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाता है। एक मजिस्ट्रेट बोर्ड को उसके गुजारे भत्ते के लिए भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

इन शर्तों के तहत एक मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता का अधिकार खो सकती है।

  • यदि वह स्पष्ट रूप से वैवाहिक निवास और अपने जीवनसाथी को त्याग देती है।
  • अगर वह किसी दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है।
  • अगर वह सलाखों के पीछे है।
  • यदि वह अपने पति के उचित निर्देशों की अनदेखी करती है।
  • यदि वह अपने पति की दूसरी शादी को सुविधाजनक बनाने के लिए तलाक के लिए सहमति देती है।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पत्नी को वफादार होना चाहिए, उसके उचित निर्देशों का पालन करना चाहिए और अपने विवाहित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि पति अपनी पत्नी की देखभाल के लिए मुस्लिम कानून के तहत बाध्य हो। मुस्लिम कानून में, पति को अपनी पत्नी की कमाई की क्षमता या अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसका समर्थन करना आवश्यक है, अन्य धार्मिक कानूनों और अधिनियमों के विपरीत जहां केवल आश्रित महिलाएं ही गुजारा भत्ता के अधिकार के लिए योग्य हैं।

मुस्लिम कानून के तहत, पुरुषों के पास गुजारा भत्ता का कोई विशिष्ट दावा नहीं है, वे केवल कुछ परिस्थितियों में ही गुजारा भत्ता का दावा कर सकते हैं जो अदालत द्वारा तय की जाती हैं। 

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत

भारतीय तलाक अधिनियम, 1869, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग निर्वाहिका का दावा कर सकते हैं। अधिनियम का अध्याय IX निर्वाहिका प्रावधानों के बारे में बात करता है। प्रावधान की धारा 36 अदालत को बच्चे के सहायता और अभिरक्षा (कस्टडी) का आदेश देने का अधिकार देती है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • तलाक की प्रक्रिया के दौरान, अदालत के पास पति या पत्नी या बच्चों के समर्थन के लिए आदेश जारी करने की शक्ति है।
  • तलाक दिए जाने के बाद एक पति या पत्नी को दूसरे को कितनी गुजारा भत्ता की राशि देनी होगी, इसका निर्णय भी अदालत द्वारा किया जा सकता है।
  • अदालत के पास उन स्थितियों में हिरासत व्यवस्था निर्धारित करने का अधिकार है, जिसमें मुलाक़ात विशेषाधिकार (प्रिविलेज), गुजारा भत्ता का भुगतान और शैक्षिक लागत शामिल है, जहां बच्चों की हिरासत विवाद में है।

धारा 37 जीवन भर चलने वाली निर्वाहिका और गुजारा भत्ता के आदेश देने की अदालत की क्षमता से संबंधित है। इस धारा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • अदालत के पास तलाक की किसी भी प्रक्रिया में पत्नी या पति को स्थायी रूप से निर्वाहिका और गुजारा भत्ता का भुगतान करने का आदेश देने की शक्ति है।
  • निर्वाहिका और गुजारा भत्ता की राशि का निर्धारण करते समय, पति-पत्नी की वित्तीय स्थिति, उनकी ज़रूरतें और प्रतिबद्धताएँ, विवाह की अवधि और किसी भी अन्य प्रासंगिक तथ्य सहित विभिन्न मानदंडों को अदालत द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है।
  • यदि याचिकाकर्ता (या तो पत्नी या पति) को कोई वैवाहिक अपराध करते हुए पाया जाता है, तो अदालत यह भी ध्यान में रख सकती है कि पक्षों ने पूरे विवाह के दौरान कैसा व्यवहार किया और निर्वाहिका और गुजारा भत्ता के भुगतान को कम या अस्वीकार कर दिया।
  • मामले की बारीकियों के आधार पर, अदालत निर्वाहिका और गुजारा भत्ता का भुगतान एकमुश्त या चालू किश्तों में करने का आदेश दे सकती है।
  • यदि प्रारंभिक निर्णय आने के बाद किसी भी पक्ष की वित्तीय स्थिति बदल जाती है, तो अदालत निर्वाहिका और गुजारा भत्ता की राशि में बदलाव कर सकती है।
  • अन्य तरीकों के अलावा, प्रतिवादी की संपत्ति या आय को जब्त करके, अदालत प्रतिवादी को निर्वाहिका और गुजारा भत्ता का भुगतान कर सकती है।

ये धारा लिंग तटस्थ (न्यूट्रल) नहीं हैं और मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित हैं। अदालतें पुरुषों को गुजारा भत्ता प्रदान करने के लिए मामले के आधार पर अपवाद बना सकती हैं।  

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के तहत 

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, पारसी लोगों को कानूनी और अवैध दोनों तरीकों से अपने जीवनसाथी से निर्वाहिका मांगने का विकल्प देता है। एक पत्नी को पारसी विवाह और तलाक अधिनियम के तहत निर्वाहिका मुकदमे के लंबित रहने के दौरान (वैवाहिक मुकदमा लंबित होने पर अस्थायी निर्वाहिका) और स्थायी निर्वाहिका दोनों का अनुरोध करने का अधिकार है। मामले के दौरान, अदालत पति की कुल आय के पांचवें हिस्से तक निर्वाहिका देने का आदेश दे सकती है। स्थायी गुजारा भत्ता राशि की गणना करते समय अदालत द्वारा पति या पत्नी की भुगतान करने की क्षमता, साथी की संपत्ति, पक्षों का व्यवहार और अन्य प्रासंगिक चर को ध्यान में रखा जाता है। 

मुकदमे के लंबित रहने के दौरान (अंतरिम) और स्थायी गुजारा भत्ता क्रमशः पारसी विवाह और तलाक अधिनियम की धारा 39 और धारा 40 में शामिल हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और ये धाराएं तुलनीय हैं। धारा 40 के अनुसार, अदालत प्रतिवादी को वादी के गुजारा भत्ता और सहायता के लिए एकमुश्त या आवर्ती भुगतान प्रदान करने का आदेश दे सकती है। उपयुक्त राशि का निर्धारण करते समय प्रतिवादी की आय और संपत्ति, वादी की संपत्ति, पक्षों के आचरण और अन्य प्रासंगिक विचारों को अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाता है। यदि आवश्यक हो, तो अदालत भुगतान सुरक्षित करने के लिए प्रतिवादी की व्यक्तिगत या वास्तविक संपत्ति पर भार (चार्ज) लगा सकती है।

स्थिति के आधार पर किसी भी गुजारा भत्ता आदेश को अदालत द्वारा बदला, या रद्द किया जा सकता है। 

विशेष विवाह अधिनियम, 1955 के तहत

विशेष विवाह अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम है जो किसी भी धर्म के लोगों को विवाह करने की अनुमति देता है। इसमें निर्वाहिका और गुजारा भत्ता का भी प्रावधान है। लंबित निर्वाहिका, या मामला लंबित होने पर अंतरिम सहायता, विशेष विवाह अधिनियम की धारा 36 के तहत शामिल विषय है। यदि जिला अदालत को पता चलता है कि पत्नी खुद को बनाए रखने और मामले की लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमाती है, तो पत्नी अदालत में आवेदन कर सकती है। पति को मामले की लागत के साथ-साथ कार्यवाही के दौरान पत्नी को उचित साप्ताहिक या मासिक राशि का भुगतान करना होगा, और अदालत पति की आय पर विचार करेगी। लक्ष्य यह गारंटी देना है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान पत्नी को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले।

अधिनियम की धारा 37 निर्वाहिका और गुजारा भत्ता से संबंधित है जिसका भुगतान स्थायी रूप से किया जाता है। पति को अदालत द्वारा, जिसके पास इस अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) है, पत्नी को गुजारा भत्ता और सहायता प्रदान करने का आदेश दिया जा सकता है। यह पति की संपत्ति के खिलाफ किए गए दावे, एकमुश्त भुगतान या भुगतान की एक श्रृंखला के रूप में हो सकता है जो पत्नी के जीवनकाल से अधिक समय तक नहीं टिकेगा। उचित राशि की गणना करने के लिए, अदालत कई चर पर विचार करती है, जिसमें पत्नी की संपत्ति, पति की संपत्ति और वित्तीय क्षमता, उनके संबंधित आचरण और अन्य प्रासंगिक तथ्य शामिल हैं।

यदि किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है और अदालत ने आदेश जारी कर दिया है, तो जिला अदालत किसी भी पक्ष के अनुरोध पर आदेश को संशोधित, या रद्द कर सकती है। यदि वित्तीय या व्यक्तिगत परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण रूप से बदलती हैं, तो यह प्रावधान संशोधन करने की अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, अदालत, किसी भी अन्य व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों की तरह, पति के अनुरोध पर पत्नी के पक्ष में लगाए गए किसी भी आदेश को बदल सकती है, या रद्द कर सकती है, अगर उसे पता चलता है कि उसने दोबारा शादी कर ली है या पवित्रता से नहीं रह रही है। इस धारा के अनुसार, पति विशिष्ट परिस्थितियों में अदालत से गुजारा भत्ता के आदेश को बदलने या रद्द करने के लिए कह सकता है। हालाँकि अधिनियम में चिंता का एक प्रमुख बिंदु यह है कि प्रकृति में इतना प्रगतिशील अधिनियम होने के बावजूद, इसमें केवल पत्नी के गुजारा भत्ता के लिए प्रावधान हैं, पति के लिए नहीं। 

अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत

अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी), गुजारा भत्ता के प्रावधान निर्धारित करती है। सीआरपीसी के प्रावधान भारत में सभी समुदायों पर लागू होते हैं, जो उन्हें अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित और समावेशी प्रकृति का बनाते हैं। वे सभी जातियों, पंथों और धार्मिक मान्यताओं को भी कवर करते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए नियोजित व्यक्तिगत कानून की परवाह किए बिना लागू करने योग्य हैं। हालाँकि, सीआरपीसी की धारा 125 में उल्लिखित प्रक्रियाएँ संक्षिप्त प्रकृति की हैं और जाति, पंथ या धर्म के संबंध के बिना सभी लोगों पर लागू होती हैं। अन्य धर्मों के सदस्यों के विशेष व्यक्तिगत कानून गुजारा भत्ता के लिए अनुरोधों की अनुमति देते हैं, और इन कानूनों द्वारा शासित प्रक्रियाएं नागरिक हैं।

तलाक का निर्वाहिका तय करने के क्या आधार हैं?

  • जब निर्वाहिका अनियमित रूप से दी जाती है: जब निर्वाहिका अनियमित या मासिक रूप से भुगतान की जाती है तो निर्वाहिका पति की संपूर्ण मासिक आय की 25% मानी जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि 25% का यह बेंचमार्क स्तर भी उचित है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्वाहिका के लिए कोई स्थापित दिशानिर्देश नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक मामले में अद्वितीय परिस्थितियाँ और तथ्य होते हैं। 
  • जब निर्वाहिका एक ही राशि में दी जाती है: तलाक निर्वाहिका दिशानिर्देश बताते हैं कि एकमुश्त निपटान निर्वाहिका के लिए कोई पूर्व निर्धारित बेंचमार्क राशि नहीं है। इसका भुगतान एक समान भुगतान के रूप में किया जाता है और यह पति की कुल शुद्ध संपत्ति का 1/5 या 1/3 तक हो सकता है। 
  • यदि पत्नी कामकाजी है और अच्छी आय अर्जित कर रही है: यदि पत्नी अपने पति के अलावा अच्छी आय अर्जित कर रही है, तो उन दोनों की आय को ध्यान में रखा जाता है। अदालत इन विवरणों के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पत्नी को निर्वाहिका दी जाए या नहीं। यदि हां, तो अदालत सभी प्रासंगिक जानकारी को ध्यान में रखने के बाद राशि भी तय करती है। 
  • यदि पति की आय उसकी पत्नी से कम है: यदि उसकी आय उसकी पत्नी से कम है या यदि वह बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो एक हिंदू पति अपनी पत्नी से निर्वाहिका मांग सकता है। ये स्थितियाँ असामान्य हैं।

पति से अलग होने के बाद पत्नी क्या दावा कर सकती है

तलाक के बाद पत्नी के पास कानूनी अधिकार होते हैं जो उसके सर्वोत्तम हितों की रक्षा करते हैं और उसकी वित्तीय स्थिरता की गारंटी देते हैं। 

  1. आभूषण, बीमा पॉलिसी, बांड और सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) (एफडी) जैसी उनकी संपत्ति का विशेष स्वामित्व इन अधिकारों में से एक है। 
  2. महिला को अपने परिवार द्वारा दिए गए किसी भी आभूषण या संपत्ति को वापस पाने का भी अधिकार है, भले ही वह अब उसके ससुराल वालों के पास है। यदि आभूषण लौटाने के दौरान कोई गलत काम या अनुचित व्यवहार दिखाया जाता है तो पति या उसके परिवार को व्यक्तिगत कानूनों की शर्तों के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
  3. पत्नी को उन संपत्तियों के खिलाफ दावा दायर करने का भी अधिकार है जो संयुक्त स्वामित्व के माध्यम से दोनों की थीं। 
  4. जब कोई संपत्ति, उसकी खरीद या उसको बनाए रखने में पत्नी के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद पूरी तरह से पति के नाम पर पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होती है, तो उसे उन प्रयासों का सबूत पेश करना होगा। पत्नी अपनी संलिप्तता (इन्वॉल्वमेंट) साबित कर सकती है और इस प्रकार, संपत्ति में उचित हिस्सेदारी का अपना अधिकार भी साबित कर सकती है।
  5. तलाक को अंतिम रूप दिए जाने तक पत्नी वैवाहिक घर में रहने का दावा भी कर सकती है। तलाक के बाद, वह अपने और बच्चों, यदि कोई हो, के लिए निवास स्थान का दावा भी कर सकती है। बीपी अचला आनंद बनाम एस. अप्पी रेड्डी और अन्य (2005) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि पत्नी को अपने पति के समर्थन और सुरक्षा के साथ-साथ वैवाहिक घर में रहने का कानूनी अधिकार है। इसमें कुछ स्थितियों में आवास बदलने का विकल्प शामिल है।

तलाक के बाद पत्नी के दावों पर सीमाएं

  1. पति का निवेश: पत्नी का अपने पति के नाम पर किए गए किसी भी निवेश पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसमें आभूषण, धन और अन्य अचल संपत्ति जैसी संपत्तियां शामिल हैं।
  2. पति की बीमा योजनाएँ: पत्नी उन बीमा योजनाओं के विरुद्ध दावा नहीं कर सकती जिनके लिए भुगतान पति के नाम पर किया गया है।
  3. उपहार और योगदान: जब तक पति उपहारों के भुगतान में मदद नहीं करता, तलाक के बाद भी पत्नी इन संपत्तियों पर एकमात्र स्वामित्व रखती है। लेकिन अगर पति ने योगदान दिया है, तो वह अपने उचित हिस्से का हकदार हो सकता है।
  4. पत्नी को वैवाहिक निवास में रहने का अधिकार: व्यक्तिगत कानून पत्नी को वैवाहिक निवास में रहने का अधिकार प्रदान करते हैं। वह सुरक्षा की हकदार है और अपने पति के घर में रहने का अधिकार रखती है। वह उन मामलों में अपने गुजारा भत्ता अधिकारों के हिस्से के रूप में अलग रहने का अधिकार बरकरार रखती है, जहां उसे पति के व्यवहार या उसके लिए आवास बनाने की अनिच्छा के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है।
  5. गुजारा भत्ता का अधिकार: पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, जिसमें रहने के स्थान की लागत भी शामिल है। यह अधिकार तलाकशुदा महिला पर भी लागू होता है।

ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे निर्वाहिका देने से बचा जा सकता है

एक जोड़ा निम्नलिखित के लिए आवेदन करके निर्वाहिका के भुगतान से बच सकता है: 

  1. विवाह से पहले तलाक की शर्तें तय करना: कोई व्यक्ति एक समझौता करके तलाक की शर्तें तय कर सकता है, जिससे अपने जीवनसाथी को उनसे समर्थन का अनुरोध करने से रोका जा सके।
  2. उच्च आय का दावा: इसे साबित करना मुश्किल हो सकता है, हालांकि, कोई यह दावा कर सकता है कि उसका जीवनसाथी उससे अधिक कमाता है, जिससे उसे अपने मामलों की परिस्थितियों के आधार पर समर्थन प्राप्त करने से अयोग्य ठहराया जा सके।
  3. पूर्व पति/ पत्नी के साथ बातचीत: कोई अपने पूर्व-पति/ पत्नी के साथ निर्वाहिका भुगतान में कमी पर बातचीत करने का प्रयास कर सकता है। हालाँकि, यह रणनीति अक्सर अलोकप्रिय और अप्रभावी होती है।
  4. नया साथी: कुछ राज्यों में, यदि प्राप्तकर्ता पति या पत्नी एक नया रिश्ता शुरू करते हैं या एक नए साथी के साथ चले जाते हैं, तो निर्वाहिका आवश्यक नहीं रह जाता है। यह अलगाव के दौरान लागू हो सकता है लेकिन तलाक के बाद नहीं।

मामले 

कुलभूषण कुमार बनाम राज कुमारी और अन्य (1970)

तथ्य 

इस मामले में, पति और पत्नी की शादी मई 1945 में हुई थी लेकिन बाद में उनके बीच प्यार खत्म हो गया। अगस्त 1946 में एक बेटी का जन्म हुआ। पत्नी ने 1951 में पंजीकृत पत्र के माध्यम से गुजारा भत्ता का अनुरोध किया और 1954 में उसने गुजारा भत्ता का मुकदमा दायर किया। पति का वेतन लगभग रु. 700 प्रति माह था, और उसने अपनी निजी अघ्यास से अतिरिक्त पैसा भी कमाया।

मुद्दे 

  • यह तय करना कि पत्नी और बेटी को कितना गुजारा भत्ता देना चाहिए।
  • इस बात पर विचार करना कि क्या पत्नी को उसके पिता से मिली विरासत गुजारा भत्ता के लिए आय के रूप में योग्य है।

निर्णय

हिंदू दत्तक ग्रहण और गुजारा भत्ता अधिनियम, 1956 की धारा 23(2) के अनुसार, उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि पत्नी को रु. 250 मासिक गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। आयकर अधिकारियों ने इस राशि की सीमा, पत्नी की कुल आय का 25% निर्धारित की है। बेटी के गुजारे भत्ते के लिए 150 रुपए प्रति माह निर्धारित किये गये। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि गुजारा भत्ता का निर्धारण करते समय पत्नी के पिता से प्राप्त धन को उपहार माना जाना चाहिए न कि आय। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पत्नी को अपने पिता से कोई विरासत मिली थी। तब सहायता राशि का निर्णय न्यायालय द्वारा किया गया था। पति के वेतन पर 25% की सीमा निर्धारित करते समय, आयकर के लिए कटौती, अनिवार्य भविष्य निधि और पति के पेशेवर कार गुजारा भत्ता से जुड़ी अन्य लागतों की अनुमति दी गई थी।

मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य (1985)

तथ्य 

इस मामले में, शाहबानो बेगम और मो. अहमद खान की शादी 1932 में हुई थी और इस जोड़े के पांच बच्चे थे। शादी के कुछ साल बाद अहमद खान ने एक छोटी उम्र की महिला से दूसरी शादी की। शाहबानो बेगम और उनके बच्चों को 1975 में उनके वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया गया था। शुरुआत में गुजारा भत्ता के लिए प्रति माह उन्हे 200 रुपये देने का वादा किया गया था। मो. अहमद खान ने 1978 में ऐसा करना बंद कर दिया। शाहबानो बेगम ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत इंदौर में एक याचिका दायर करके हर महीने 500 रुपये के गुजारा भत्ता की मांग की। मो. अहमद खान ने पूरी कार्यवाही के दौरान तीन तलाक कहकर शाहबानो बेगम को तलाक दे दिया। उसे इंदौर मजिस्ट्रेट द्वारा हर महीने 25 रुपए गुजारा भत्ता का भुगतान किया गया। 1980 में, शाहबानो बेगम ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसमें गुजारा भत्ता भुगतान को बढ़ाकर रुपए 179 प्रति माह करने की मांग की गई। हालाँकि प्रतिवादी, मो. अहमद खान उच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद फैसले का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।

मुद्दे 

  1. क्या शाहबानो बेगम मोहम्मद अहमद खान से तलाक के बाद गुजारा भत्ता की हकदार हैं?
  2. यदि व्यक्तिगत कानून सीआरपीसी की धारा 125 के साथ विवाद में है, तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
  3. क्या निचली अदालतों द्वारा दिए गए गुजारा भत्ता की राशि उचित थी?

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने मो. अहमद खान के विशेष अनुमति याचिका के लिए अनुरोध को इनकार कर दिया। पांच-न्यायाधीशों के पैनल ने फैसला सुनाया कि जब व्यक्तिगत कानून और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में विवाद होता है, तो धारा 125 को प्राथमिकता दी जाएगी। हालाँकि, एक तलाकशुदा महिला जो अपना आप को बनाए नहीं रख सकती, को गुजारा भत्ता का भुगतान वर्तमान मामले में विवाद में नहीं था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल इद्दत अवधि (तलाक के बाद इंतजार का समय) के दौरान गुजारा भत्ता प्रदान करना मानवता के खिलाफ है, उस समय से आगे नहीं। यह उस महिला के लिए विशेष रूप से सच है जो खुद का समर्थन करने में असमर्थ है। यह निर्णय लिया गया कि एक पति के लिए अपनी पत्नी या तलाकशुदा महिला को असहाय छोड़ना अनैतिक और गलत था। अदालत ने आगे निर्णय दिया कि एक पति की अपनी पत्नी का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को केवल मेहर (दहेज) का भुगतान करके माफ नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं, निर्वाहिका देने का पति का कर्तव्य प्रभावी रहता है। यह भारत में गुजारा भत्ता प्रावधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित होता है। 

राजेश बनाम सुनीता एवं अन्य (2018)

तथ्य 

इस मामले में, पुनरीक्षणवादी (रिविजनिस्ट) राजेश ने अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें उसे अपनी पत्नी को रुपये 91,000 के गुजारा भत्ता का भुगतान करने में विफल रहने पर 12 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिकाकर्ता का दावा है कि चूंकि कानून केवल अधिकतम एक महीने की कैद की अनुमति देता है, इसलिए आदेश को उलट दिया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं का मानना ​​था कि पुनरीक्षणवादी को चूक के प्रत्येक महीने के लिए सिविल जेल में एक महीने की सजा काटनी चाहिए। किसी को जिम्मेदारी से मुक्त करना नहीं, बल्कि भुगतान लागू करना, कारावास के लक्ष्य के रूप में दोहराया गया था। प्रत्येक महीने भुगतान न करने पर अदालत से सज़ा हो सकती है, दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋण का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता।

मुद्दे

इस मामले में कानूनी मुद्दा यह उठाया गया कि क्या केवल गुजारा भत्ता का भुगतान न करने के आधार पर आवेदक को कारावास की सजा दी जानी चाहिए। 

निर्णय 

यह माना गया कि “यदि पति गुजारा भत्ता का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दोषी, यानी पति को, गुजारा भत्ता का भुगतान करने में प्रत्येक चूक पर कारावास भुगतना होगा। पति का सबसे पहला कर्तव्य पत्नी और बच्चे को बनाए रखना है। वह भीख मांग सकता है और उधार ले सकता है।” इस फैसले की बहुत आलोचना की गई लेकिन इसने एक निश्चित मिसाल कायम की कि अगर चूककर्ता पर लोग निर्भर हैं तो उसे गुजारा भत्ता का भुगतान करना होगा। 

निष्कर्ष

अदालती फैसलों और अन्य कार्रवाइयों ने महिलाओं के अधिकारों को बहाल किया है, लेकिन उनकी पूर्ण प्रभावशीलता तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि मौलिक दृष्टिकोण नहीं बदले जाते। इस तथ्य के बावजूद कि पूरे समाज की खातिर गुजारा भत्ता से पति और पत्नी दोनों को समान रूप से लाभ होना चाहिए, कई महिलाओं को उनके कानूनी गुजारा भत्ता के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उल्लेखनीय और फलदायी परिणाम देने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कानून को सही ढंग से लागू किया जाए और कानूनी मानदंडों का पालन किया जाए।

अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या गुजारा भत्ता और निर्वाहिका में कोई अंतर है?

निर्वाहिका और गुजारा भत्ता वाक्यांशों का उल्लेख लगभग सभी व्यक्तिगत कानूनों में किया गया है। जबकि गुजारा भत्ता का भुगतान मासिक, वार्षिक या अदालत द्वारा निर्धारित किश्तों की श्रृंखला में किया जा सकता है, निर्वाहिका पति या पत्नी को दिया जाने वाला एकमुश्त भुगतान है। इसके अलावा, निर्वाहिका का उल्लेख आमतौर पर तब किया जाता है जब दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत होते हैं। जब एक साथी तलाक के लिए आवेदन करता है और दूसरा अदालत में इसका विरोध करता है, तो निर्वाहिका दिया जाता है।

क्या निर्वाहिका की राशि कर योग्य है?

प्राप्त निर्वाहिका की राशि पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य नहीं है। हालाँकि, निर्वाहिका के लिए प्राप्त धन से किए गए निवेश पर अर्जित कोई भी ब्याज कराधान के अधीन है।

क्या किसी अन्य अधिनियम के तहत निर्वाहिका का दावा किया जा सकता है?

हां, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और कई अन्य कानूनों के तहत भी निर्वाहिका का दावा किया जा सकता है, लेकिन ऊपर उल्लिखित प्रावधान विशेष रूप से अलगाव और तलाक के बाद निर्वाहिका के बारे में बात करते हैं। 

यदि पत्नी कमा रही है तो क्या पति निर्वाहिका देने के लिए उत्तरदायी है?

हाँ, यदि पत्नी कमा रही है तो पति निर्वाहिका देने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह विभिन्न कारकों के आधार पर परिवर्तन के अधीन है, जैसे विवाह की अवधि, दोनों पति-पत्नी की वित्तीय स्थिति और व्यवहार, गुजारा भत्ता का अनुरोध करने वाले पति-पत्नी की क्षमता, और पत्नी की शिक्षा और योग्यता।

यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो क्या पति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?

नहीं, पुनर्विवाह के बाद पति पर अपनी पत्नी को निर्वाहिका देने का कोई दायित्व नहीं है; हालाँकि, यदि उसके कुछ बच्चे हैं, तो वह उस बच्चे के वयस्क होने तक शिक्षा में सहायता करने के लिए निर्वाहिका देने के लिए उत्तरदायी होगा, और एक महिला बच्चे के मामले में, उसकी शादी तक। 

यदि पति निर्वाहिका न दे तो क्या उपाय है?

यदि पति निर्वाहिका देने से इनकार करता है, तो उसे एक समय सीमा दी जाएगी जिसके भीतर उसे छूटे हुए भुगतान की भरपाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त, यदि वे अपने भुगतानों में चूक करना जारी रखते हैं, तो उन्हें अदालत द्वारा आम तौर पर निर्धारित अवधि के लिए कैद किया जा सकता है। 

संदर्भ 

 

 

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here