भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुचित स्वीकृति और साक्ष्य की अस्वीकृति

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Indian Evidence Act

यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा के छात्र Sushant Biswakarma द्वारा लिखा गया है यह लेख विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 167 का एक शोध विश्लेषण है। यह लेख दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि केंद्र -1, विधि संकाय की छात्रा Neetu Goyat द्वारा अनुवादित किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारत एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश है। यदि किसी पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, तो उसे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, और उचित संदेह से परे अपना अपराध साबित करना शिकायतकर्ता पक्ष पर है।

अदालत के समक्ष कुछ भी साबित करने के लिए, किसी को अपने बयानों का समर्थन करने वाले साक्ष्य जोड़ने की आवश्यकता होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक उचित प्रक्रियात्मक तरीका निर्धारित करता है। कोई भी साक्ष्य जो पेश किया जाना है, उसे इस अधिनियम के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

साक्ष्य के प्रकार

साक्ष्य एक दस्तावेज या एक बयान है जिसे मामले के तथ्य का समर्थन करने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हैं।

मौखिक साक्ष्य – धारा 60

धारा 60 के अनुसार:

  • यदि मामले के तथ्यों के बारे में अदालत में एक गवाह द्वारा कोई भी मौखिक सबूत दिया जाता है।
  • तो यह गवाह द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखा या सुना गया होगा।
  • यह सुनी-सुनाई बात नहीं होनी चाहिए।
  • यह प्रत्यक्ष होना चाहिए और इसे मुद्दे में मुख्य तथ्य स्थापित करना चाहिए।

दस्तावेजी साक्ष्य– धारा 3

यह साक्ष्य धारा 3 के तहत दिए गए हैं 

  • ये अदालत के जाँच के लिए पेश किए गए कोई भी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं।
  • धारा 65B में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं।

प्राथमिक साक्ष्य – धारा 62

यह साक्ष्य धारा 62 के तहत दिए गए है

  • मुख्य दस्तावेज की मूल प्रति, जैसे, अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट), पट्टा (लीज) समझौता, बिक्री विलेख (सेल डीड), आदि।
  • यह सबसे अच्छा सबूत है क्योंकि यह मूल दस्तावेज है और ईन सबूतों की विश्वसनीयता साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
  • यदि संभव हो तो पहले स्थान पर प्राथमिक सबूत जोड़ने की उम्मीद की जाती है।

द्वितीयक साक्ष्य– धारा 63

यह साक्ष्य धारा 63 के तहत दिए गए है

  • यह मूल दस्तावेज की एक प्रति है।
  • यदि प्राथमिक सबूत उपलब्ध नहीं है तो यह स्वीकार्य है।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य- धारा 65B

यह साक्ष्य धारा 65B के तहत दिए गए है

  • इसमें डेटा और मीडिया स्टोरिंग डेटा जैसे फ्लैश ड्राइव और उनके अंदर डेटा शामिल है।
  • साइबर क्राइम के मामलों में यह काफी मददगार हो सकता है।

संहिताबद्ध (कोडिफाइड) साक्ष्य के अलावा, साक्ष्य का एक और वर्ग मौजूद है जो अतिरिक्त-वैधानिक है। उदाहरण के लिए:

भौतिक (फिजिकल) साक्ष्य

  • एक भौतिक वस्तु जिसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया हो।
  • यह हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार या अपराध से संबंधित कोई भी वस्तु हो सकती है।

वैज्ञानिक साक्ष्य

  • कोई भी फोरेंसिक निष्कर्ष, जैसे रक्त परीक्षण के परिणाम, आदि।
  • फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद इन्हें जोड़ा जाता है।
  • इन साक्ष्य की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना मुश्किल है।

अनुश्रुत साक्ष्य

  • ऐसे साक्ष्य जो गवाह द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखे या सुने नहीं गए हैं।
  • किसी और ने गवाह को इस तथ्य के बारे में बताया है।
  • यह साक्ष्य का सबसे कमजोर रूप है।
  • इसकी विश्वसनीयता बहुत कम है।

न्यायिक साक्ष्य

  • ये मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत में दिए गए साक्ष्य हैं।
  • यह आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) आदि हो सकती है।

गैर-न्यायिक साक्ष्य

  • आरोपी की अदालत के बाहर स्वीकारोक्ति (एडमिशन)।
  • यह तब होता है जब मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकारोक्ति (एडमिशन) नहीं किया जाता है।
  • पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने किया गया स्वीकारोक्ति (एडमिशन) एक उदाहरण हो सकता है।

प्रत्यक्ष साक्ष्य

  • इस प्रकार के साक्ष्य वह होने चाहिए जो मामले के तथ्य को स्थापित करते है।
  • यह मौखिक या दस्तावेज हो सकता है।
  • गवाह द्वारा दिए गए बयान इसका एक उदाहरण हैं।

अप्रत्यक्ष या परिस्थिति से संबंधित साक्ष्य

  • यह एक मामले में एक तथ्य के बारे में एक आम विचार देता है।
  • वे ठोस साक्ष्य नहीं हैं, लेकिन मामले को सही दिशा में ले जा सकते हैं।
  • अपराध स्थल के निरीक्षण के बाद की गई रिपोर्ट इसका एक उदाहरण हो सकती है।

साक्ष्य कब स्वीकार्य है?

मामले के पक्षकार अपने मामले का समर्थन करने के लिए अपने साक्ष्य पेश कर सकते हैं, लेकिन सभी साक्ष्य अदालत के समक्ष स्वीकार्य नहीं हैं।

स्वीकार्यता का मतलब है कि अदालत किसी साक्ष्य को सही मानती है या नहीं। किसी भी साक्ष्य को स्वीकार्य होने के लिए, इसे मामले के प्रासंगिक तथ्य को साबित करने में मदद करनी चाहिए।

एक निश्चित मामले में कई तथ्य हो सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ तथ्य अदालत की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक हैं।

एक तथ्य क्या है?

तथ्य कुछ ऐसा है जो निश्चित रूप से सच होने के लिए जाना जाता है। इसे साबित किया जा सकता है और इसके अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं है।

यह एक घटना या एक कार्रवाई हो सकती है जो निश्चित रूप से हुई है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 ‘तथ्य’ को दो श्रेणियों में विभाजित करती है:

भौतिक तथ्य

धारा 3 भौतिक तथ्य को “चीजों की स्थिति, या उन चीजों के संबंध के रूप में परिभाषित करती है जो की महसूस किए जाने में सक्षम हैं।

इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित घटना या कार्रवाई को देखता है, सुनता है या बाहरी रूप से महसूस करता है, तो इसे एक तथ्य के रूप में माना जा सकता है।

उदाहरण:

  • हैरी ने मॉल में रॉन और हरमोइन को एक साथ देखा।
  • हैरी ने हरमोइन को कुछ कहते हुए सुना।

गैर-भौतिक तथ्य

इसे धारा में “किसी भी मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सचेत है”।

ये भावनाएं, धारणाएं या राय हो सकती हैं जिन्हें हमारे संवेदी अंगों के साथ महसूस नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण:

  • हैरी टॉम को नापसंद करता है।
  • हैरी एक सम्मानित व्यक्ति है।

एक प्रासंगिक तथ्य क्या है?

अधिनियम की धारा 3 प्रासंगिक तथ्य को एक ऐसे तथ्य के रूप में परिभाषित करती है “जो किसी भी तरह से दूसरे से जुड़ा हुआ है जैसा कि अधिनियम के प्रावधान में दिया गया है”। इसका मतलब है कि कोई भी तथ्य जो मामले में अन्य तथ्यों के साथ मामले को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है और मामले  को स्थापित करने में मदद करता है। इसलिए, कोई भी तथ्य प्रासंगिक है यदि इसका उपयोग मामले में एक भौतिक मुद्दे को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए किया जाता है।

भले ही अदालत में केवल प्रासंगिक तथ्य स्वीकार्य हैं, लेकिन कुछ उदाहरण हैं जब ये तथ्य भी स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं। कुछ प्रासंगिक तथ्यों को संरक्षित किया जा सकता है और वे स्वीकार्य नहीं हो सकता है, जैसे:

  • वकील और उनके शिकायतकर्ता के बीच विशेषाधिकार प्राप्त बातचीत।
  • पूछताछ के दौरान एक आरोपी के द्वारा पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति (एडमिशन) पेश करना।

किसी तथ्य की स्वीकार्यता

केवल प्रासंगिक तथ्य स्वीकार्य हैं, लेकिन सभी प्रासंगिक तथ्य स्वीकार्य नहीं होते हैं।

यह अधिनियम निर्धारित करता है कि किसी तथ्य को स्वीकार्य होने के लिए, यह कानूनी रूप से प्रासंगिक होना चाहिए और तर्कसंगत रूप से प्रासंगिक नहीं होना चाहिए।

केवल ऐसे सबूत जो कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं, अदालत द्वारा माने जाने चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के बारे में बात करती है।

इस धारा में कहा गया है कि:

यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या तो एक कागज पर मुद्रित किया जाता है, संग्रहीत (स्टोर), रिकॉर्ड किया जाता है या स्टोरेज डिवाइस में कॉपी किया जाता है। ऐसे रिकॉर्ड को एक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा।

शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान में ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को शामिल करके धारा 65B के  दायरे का विस्तार किया है।

यदि किसी नए उपकरण का आविष्कार किया गया है और वह किसी भी तरह से किसी भी तथ्य को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। यदि उस रिकॉर्डिंग की विश्वसनीयता साबित करने का कोई तरीका है, तो ऐसी रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। राम सिंह और अन्य बनाम कर्नल राम सिंह के मामले में भी यही बात कही गई थी।

हालांकि, तुकाराम एस. दिघोले बनाम माणिकराव शिवाजी कोकाटे के मामले में, अदालत ने कहा कि नई तकनीकों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की अधिक संभावना है और ऐसे उपकरणों से रिकॉर्डिंग संदेह के अधीन होगी। ऐसे साक्ष्यों की स्वीकार्यता के संबंध में कोई उचित नियम नहीं दिया जा सकता है। लेकिन, ऐसे सबूतों की प्रामाणिकता के बारे में अधिक विस्तृत नियम होने चाहिए।

टोमासो ब्रूनो और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह माना गया था कि अधिक दक्षता के लिए जांच के दौरान अन्य वैज्ञानिक तरीकों के साथ कंप्यूटर रिकॉर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि एक प्रासंगिक तथ्य स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आवश्यक है, तो यह बहुत उपयोगी हो सकता है।

उपरोक्त मामले के कानूनों के साथ धारा 65B ने यह स्पष्ट कर दिया कि फोटो, वीडियो आदि सहित एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब प्रासंगिक तथ्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है और स्वीकार्य है।

धारा 167

स्वीकार्य होने के लिए साक्ष्य कानूनी रूप से प्रासंगिक होना चाहिए। स्वीकार्य होने के लिए साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम के अनुपालन में प्राप्त किया जाना चाहिए।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 ‘अनुचित स्वीकृति या साक्ष्य की अस्वीकृति के लिए कोई नया मुकदमा नहीं चलाने’ के बारे में बात करती है। यह कहती है:

  • अनुचित स्वीकृति या साक्ष्य की अस्वीकृति एक नया मुकदमा शुरू करने या किसी भी निर्णय को उलटने का आधार नहीं है;
  • यदि निर्णय को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे; या
  • यदि खारिज किए गए सबूत प्राप्त थे;
  • तो खारिज किए गए या अनुचित तरीके से प्रस्तुत किए गए सबूत इतने महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए कि निर्णय अलग हो सकता था अगर उन साक्ष्य को स्वीकार किया गया था।

इसलिए, यदि साक्ष्य के अनुचित बहिष्करण (एक्सक्लूजन) या साक्ष्य की स्वीकृति के आधार पर अपील दायर की जाती है, तो अपीलकर्ता को यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि:

  • अनुचित स्वीकृति या सबूतों का बहिष्करण था, और
  • न्याय का मजाक उड़ाया गया है।

यह धारा आपराधिक और सिविल दोनों मामलों पर लागू होती है।

सिविल मामलों में अनुचित स्वीकृति या साक्ष्य की अस्वीकृति के प्रभाव

सिविल मामलों में, यह बहुत स्पष्ट है कि जहां किसी निर्णय को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, यह महत्वहीन है कि सबूत स्वीकार किए गए हैं या अस्वीकार कर दिए गए हैं, एक साथ एक नया मुकदमा शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 167 “निर्णय के उलट” वाक्यांश का उपयोग करती है, और निर्णय केवल अपीलीय अदालत द्वारा उलट दिए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यह धारा अपीलों पर भी लागू होती है।

अब्दुल रहीम बनाम किंग एंप्रर के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि:

  • अस्वीकार्य साक्ष्य की स्वीकृति एक नए मुकदमा के लिए वास्तविक आधार नहीं है।
  • अस्वीकार्य साक्ष्य की स्वीकृति किसी फैसले को रद्द करने का आधार नहीं है।
  • बशर्ते कि निष्कर्षों का समर्थन करने और एक ही निर्णय तक पहुंचने के लिए अन्य सबूत हैं।

मैसूर राज्य बनाम संपांगीरामैया के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने देखा कि:

  • अस्वीकार्य साक्ष्य की स्वीकृति स्वीकार्य साक्ष्य की अस्वीकृति की तुलना में कम हानिकारक है।
  • क्योंकि पूर्व मामले में – फैसला सुनाते समय, अनुचित रूप से स्वीकार किए गए सबूतों को विचार से बाहर रखा जा सकता है।
  • लेकिन, बाद के मामले में – गलत तरीके से खारिज किए गए सबूत केवल आगे की कार्यवाही का सहारा लेकर दर्ज किए जा सकते हैं।

यदि न्यायालय द्वारा गलत तरीके से स्वीकार किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इस तरह के सबूतों को अलग रखा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि क्या वे प्रासंगिक हैं। यदि निर्णय पूरी तरह से इस तरह के गलत तरीके से स्वीकार किए गए सबूतों पर आधारित है, तो इसे उलट दिया जाना चाहिए।

आपराधिक मामलों में साक्ष्य के अनुचित प्रवेश या अस्वीकृति के प्रभाव

यह धारा आपराधिक मामलों पर भी लागू होगी, जैसा कि अब्दुल रहीम बनाम किंग एंप्रर के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा था।

  • यह निर्धारित किया गया था कि यदि मुकदमे के चरण में आपराधिक मामले में सबूत गलत तरीके से स्वीकार किए गए हैं,
  • अपील पर उच्च न्यायालय को उस अस्वीकार्य साक्ष्य को बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर भी निर्णय को वही रखना चाहिए।
  • बशर्ते कि पहले से उपलब्ध सबूत मामले को स्पष्ट रूप से स्थापित करने और एक ही निर्णय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे।

इसका मतलब है कि:

  • यदि अपील पर उच्च न्यायालय अनिश्चित है कि किसी निश्चित प्राधिकरण का निर्णय समान होगा या नहीं यदि कोई तथ्य राय से गायब था 
  • उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है लेकिन केवल तभी जब यह पूरी तरह से निश्चित होता कि कोई अन्य निर्णय नहीं होता।
  • उस स्थिति में, उपरोक्त अप्रासंगिक परिस्थितियां आदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगी, जैसा कि मदन लाल बनाम प्रिंसिपल, एच.बी.टी. संस्थान में देखा गया है।

अब्दुल रहीम बनाम किंग एंप्रर मामले में अदालत ने कहा कि यह गलत दिशा हो सकती है, और यह फैसले को बदलने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

इसलिए, अगर सबूत अनुचित रूप से स्वीकार किए जाते हैं और मामले को स्थापित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त सबूत थे। इस तरह के अनुचित रूप से स्वीकार किए गए सबूतों को नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन निर्णय अभी भी वही रहेगा, वरना नया मुकदमा होना चाहिए।

सबूतों की अस्वीकृति

नारायण बनाम पंजाब राज्य के मामले में अभियोजन पक्ष ने गवाह के रूप में एक निश्चित व्यक्ति का हवाला दिया था, लेकिन वे उससे पूछताछ करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे।

जब उस गवाह ने सबूत देने का विरोध किया, तो अभियोजन पक्ष ने उसे हटा दिया।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 के तहत साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है।

ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष वास्तव में व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश नहीं करता है।

न्यायाधीश ने कहा कि धारा 167 के बारे में वास्तविक सवाल इतना नहीं है कि क्या खारिज किए गए सबूतों को रिकॉर्ड पर अन्य गवाही के खिलाफ स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन यह है कि क्या सबूतों में “अलग-अलग निर्णय नहीं होना चाहिए”।

निष्कर्ष

अदालत में किसी मामले को स्थापित करने के लिए साक्ष्य ही एकमात्र तरीका है। न्याय अंधा है और वह न्याय की सेवा के लिए केवल सबूत मांगता है।

साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में भारत में कानून बराबर और वास्तव में सहायक हैं। गलत तरीके से सबूत पेश करने से मुकदमे की पूरी प्रक्रिया बदल सकती है और न्याय से इनकार किया जा सकता है। न केवल पक्षकारों द्वारा, बल्कि कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि अदालत ने कुछ सबूतों को गलत तरीके से स्वीकार किया है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे फैसले में बदलाव हुआ, और जो केवल अपीलीय अधिकार क्षेत्र द्वारा पलटा जा सकता है।

संक्षेप में:

  • केवल प्रासंगिक तथ्य स्वीकार्य हैं;
  • स्वीकार्य होने के लिए एक प्रासंगिक तथ्य कानूनी रूप से प्रासंगिक होना चाहिए;
  • स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 के अनुपालन में की जानी चाहिए।

संदर्भ

किताबें

  • Batuk Lal, The Law of Evidence, Central Law Agency, 2018

मामले

 

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