मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन के बीच अंतर

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यह लेख Sahil Arora द्वारा लिखा गया है। यह लेख दो अवधारणाओं के बीच के अंतर के बारे में बात करता है, जो परिरोध (कन्फाइनमेंट), अवरोध (रिस्ट्रेन्ट), हिरासत या गिरफ्तारी के माध्यम से किसी व्यक्ति की गति का उल्लंघन या प्रतिबंधित करता है। हालाँकि ये शब्द पर्यायवाची लगते हैं, यह लेख आपको दोनों के बीच वास्तविक अंतर बताएगा। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 21, जो किसी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है, यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से अवरोध (रिस्ट्रेंट), हिरासत या परिरोध (कन्फिन) नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने और आनंद लेने का अधिकार है और किसी को भी उसे अपने जीवन का आनंद लेने से रोकने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसके अपने अधिकार उस आनंद से प्रभावित न हों। लेकिन अगर कोई किसी को हिरासत में लेकर या कैद करके उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो यह एक गलत कार्य माना जाएगा जिसके लिए उस व्यक्ति पर आपराधिक कानून के साथ-साथ अपकृत्य (टॉर्ट) कानून के तहत भी आरोप लगाया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भी एक प्रावधान है जो लोगों को पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी देता है और अगर कोई इस अधिकार में हस्तक्षेप करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। यह हस्तक्षेप विभिन्न रूप ले सकता है और उनमें से दो जिनके तहत लोग अक्सर भ्रमित होते हैं वे हैं ‘मिथ्या कारावास’ और ‘द्वेषपूर्ण (मलीशियस) अभियोजन’। हालाँकि ये कार्य हमेशा दंडनीय नहीं होते हैं। मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन जैसे अपकृत्य कानून के कई मामलों और शाखाओं में, किसी व्यक्ति की मनःस्थिति उसके दायित्व का पता लगाने के लिए प्रासंगिक होती है। यह हर मामले में अलग-अलग होता है ताकि यह जांचा जा सके कि कोई विशिष्ट गलत कार्य द्वेषपूर्ण तरीके से किया गया था या जानबूझकर किया गया था। ये शब्द समान प्रतीत होते हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है, जिस पर इस लेख में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 

मिथ्या कारावास एवं द्वेषपूर्ण अभियोजन का अर्थ 

मिथ्या कारावास का अर्थ 

“मिथ्या” का अर्थ है ‘गलत या गैरकानूनी’ और “कारावास” का अर्थ है ‘परिरोध या हिरासत’। इस प्रकार, ‘मिथ्या कारावास’ शब्द, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध और किसी कानूनी औचित्य या अधिकार के बिना गैरकानूनी और जानबूझकर परिरोध या अवरोध से संदर्भित करता है। 

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, “मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति को बिना किसी औचित्य या सहमति के सीमित क्षेत्र में रोकना है।” मिथ्या कारावास निजी या सरकारी हिरासत पर लागू हो सकती है। यह आपराधिक कानून और अपकृत्य कानून के तहत दंडनीय है।” विनफील्ड के अपकृत्य कानून में, मिथ्या कारावास को किसी वैध कानूनी बहाने के बिना किसी व्यक्ति की आवाजाही की स्वतंत्रता में जानबूझकर और प्रत्यक्ष बाधा के रूप में स्पष्ट किया गया है। 

सरल शब्दों में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को भय या जबरदस्ती या कुछ शारीरिक बाधाओं के माध्यम से चलने-फिरने की स्वतंत्रता से वंचित करना। कानूनी दृष्टिकोण से, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी),1860 की धारा 339, जो ‘सदोष अवरोध’ के बारे में बात करती है, और आईपीसी की धारा 340, जो ‘सदोष परिरोध’ के बारे में बात करती है, को भी मिथ्या कारावास का हिस्सा माना जाता है। 

धारा 339 मूल रूप से दो बिंदुओं के इर्द-गिर्द घूमती है, पहला, किसी व्यक्ति की स्वैच्छिक बाधा होनी चाहिए और दूसरा, बाधा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोक सके, जिसमें उसे आगे बढ़ने का अधिकार है। बाधा, शारीरिक बल या धमकियों के इस्तेमाल से हो सकती है, इसलिए बाधा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि कोई मायने नहीं रखती है। यहां अवरोध का तात्पर्य किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी स्वतंत्रता का हनन है, लेकिन यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का केवल आंशिक प्रतिबंध है। 

धारा 340 की बात करें तो, यह भी दो महत्वपूर्ण तत्वों के इर्द-गिर्द घूमती है, पहला, किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध से रोका जाना चाहिए और दूसरा, इस तरह के प्रतिबंध को उस व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमाओं से परे आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। इस मामले में, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, न कि केवल आंशिक प्रतिबंध, जैसा कि मिथ्या कारावास के मामले में, परिरोध माना जाता है। हालाँकि परिरोध की समयावधि इस अपराध का गठन करने के लिए महत्वहीन है, लेकिन सज़ा की सीमा निर्धारित करना प्रासंगिक हो जाता है। 

इन सबके अलावा, किसी व्यक्ति को कानूनी औचित्य के बिना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना एक अपराध है जिसके लिए कानून न केवल सार्वजनिक अपराध के रूप में सजा स्थापित करता है बल्कि घायल पक्ष को बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) रिट के माध्यम से मुआवजे की मांग करने का एक साधन भी प्रदान करता है, जिससे उनकी तत्काल परिरोध से रिहाई सुनिश्चित हो जाती है। इसके अतिरिक्त, गैरकानूनी कार्य के परिणामस्वरूप हुए समय और स्वतंत्रता के नुकसान के लिए पीड़ित को मुआवजा देने के लिए गलत काम करने वाले पर कानूनी मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसे आमतौर पर मिथ्या कारावास की कार्रवाई के रूप में जाना जाता है। 

द्वेषपूर्ण अभियोजन का अर्थ

इस शब्द को दो भागों में विभाजित करते हुए, “द्वेष” शब्द का अर्थ है ‘किसी को चोट पहुँचाने की इच्छा’ और “अभियोजन” का अर्थ है ‘किसी पर अपराध का आरोप लगाना’। 

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, “द्वेषपूर्ण अभियोजन” एक कानूनी कार्यवाही है जो बिना किसी संभावित कारण और हानिकारक इरादे के शुरू की जाती है। इसे ‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’ भी कहा जाता है। अपकृत्य पर अपनी पुस्तक में प्रोसेर और कीटन के अनुसार, ‘द्वेषपूर्ण अभियोजन’ को द्वेषपूर्ण इरादे से और उचित आधार के बिना एक निराधार आपराधिक या सिविल मुकदमे को आगे बढ़ाने या जारी रखने के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वादी को नुकसान और चोट पहुंचती है। इस प्रकार, इसे विस्तृत करते हुए, इसका अर्थ है बिना किसी संभावित कारण के और उस व्यक्ति को नुकसान, उत्पीड़न या असुविधा पैदा करने के इरादे से किसी व्यक्ति के खिलाफ सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का जानबूझकर किया गया कार्य, जिस पर मिथ्या आरोप लगाया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी),1908 की धारा 35 के तहत, इस अपराध के लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है, और आईपीसी की धारा 211 के तहत, चोट पहुंचाने के इरादे से लगाए गए अपराध का मिथ्या आरोप अपराध माना जाता है। इस प्रकार, ये कानून के कुछ प्रावधान हैं जो द्वेषपूर्ण अभियोजन के दायरे में आते हैं। सीपीसी की धारा 35 मूल रूप से सामान्य लागतों के बारे में बात करती है जो मुकदमेबाजी में पक्ष द्वारा किए गए खर्चों को सुरक्षित करने के लिए वादी को दी जाती है। यह न तो सफल पक्ष को इससे कोई लाभ कमाने में सक्षम बनाता है और न ही विपरीत पक्ष को दंडित करता है। अदालत इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है, भले ही उसके पास मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न हो। 

आईपीसी की धारा 211 का विस्तार से वर्णन करते हुए, यह गठित करती है कि, सबसे पहले, आरोपी को आपराधिक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए या मिथ्या आरोप लगाना चाहिए, दूसरा, वह जानता है कि कार्यवाही के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है और तीसरा, जिस व्यक्ति पर वह आरोप लगा रहा है उसे नुकसान पहुंचाने का उसका इरादा होना चाहिए। द्वेष और दी गई जानकारी के मिथ्या होने का ज्ञान इस अपराध के आवश्यक तत्व हैं। द्वेषपूर्ण अभियोजन अभियुक्त व्यक्ति पर अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) की ईमानदारी या तर्कसंगतता की कमी को साबित करने का बोझ डालकर खुद को गलत गिरफ्तारी और हिरासत से अलग करता है (डैलिसन बनाम कैफ़री (1961) डी.नंबर 1575)  

द्वेषपूर्ण अभियोजन के अपराध के लिए न केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति, बल्कि एक निगम जैसे कृत्रिम (आर्टिफिशियल) व्यक्ति को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही निगम के पास द्वेष की आवश्यकता वाले अपकृत्य के लिए अपेक्षित मानसिक तत्व न हो, लेकिन उस निगम के प्रतिनिधि (एजेंट) ऐसा करने में सक्षम हैं। इस प्रकार, यदि कार्य प्रतिनिधियो द्वारा उनके रोजगार के दौरान किया जाता है, तो एक निगम को एक सामान्य नियोक्ता (एंप्लॉयर) की तरह ही उनके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। 

मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन के आवश्यक तत्व

मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व

  1. आशय – इस अपराध के लिए दोषी घोषित किए जाने वाले प्रतिवादी को नुकसान या चोट पहुंचाने के आशय से वादी को गलत तरीके से कैद या प्रतिबंधित करना होगा। आवश्यक आशय के बिना किया गया ऐसा अवरोध कार्य मिथ्या कारावास नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार इस अपराध के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि इस मामले में द्वेषपूर्ण आशय की आवश्यकता नहीं है।
  2. स्वतंत्रता से पूर्णतः वंचित होना – किसी व्यक्ति को कारावास मे रखने का अर्थ है व्यक्ति को जब भी और जहां चाहे आने-जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाना। इस अवरोध के लिए सिर्फ सलाखों के पीछे होना जरूरी नहीं है। यह किसी भी स्थान पर हो सकता है जहां वादी को स्वतंत्र रूप से घूमने का रास्ता नहीं मिल पा रहा हो लेकिन यह कारावास पूर्ण होना चाहिए, अर्थात यदि कम से कम एक रास्ता है जिससे व्यक्ति उस स्थान से बच सकता है, तो इसे कारावास नहीं माना जाएगा।  
  3. वादी को अवरोध का ज्ञान- वादी को यह दिखाना होगा कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध गैरकानूनी रूप से परिरोध या हिरासत में रखा गया था, लेकिन मिथ्या कारावास के दावे को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे कारावास या अवरोध के बारे में भी पता हो। यह मुख्य रूप से वादी के ज्ञान या जागरूकता के बजाय प्रतिवादी के कार्यों और आशयो  पर निर्भर करता है।
  4. परिरोध का समय- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति को मिथ्या कारावास के अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए कितनी छोटी या लंबी कारावास की सजा दी गई है। हालाँकि अपराध की गंभीरता और गंभीरता पर विचार करने के लिए समय अवधि प्रासंगिक है, दावा किए जाने वाले नुकसान की मात्रा की गणना करते समय इसे भी ध्यान में रखा जाता है। 
  5. हिरासत गैरकानूनी होनी चाहिए – कुछ कानूनों के तहत, कुछ अधिकारियों को, जैसे कि पुलिस अधिकारियों या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आदि जैसे उच्च प्राधिकारी के अधिकारियों को, यदि आवश्यक हो तो किसी को जेल में डालने की शक्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को सत्ता के अनुसरण में या कानून के अनुसार सीमित किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तो उसे मिथ्या कारावास नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से कैद किया गया है, तो रिहा होने के बाद वह व्यक्ति उस गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ राहत का दावा कर सकता है। 

उदाहरण

  1. एक विधेयक पर असहमति के बाद, एक होटल व्यवसायी ने एक अतिथि को हिरासत में लेने का फैसला किया। हालाँकि अतिथि ने व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करके सहयोग किया, फिर भी उसे हिरासत में रखा गया। इसे मिथ्या कारावास का मामला माना गया था।
  2. X गोदाम के अंदर काम कर रहा था जब Y ने उसे बाहर से बंद कर दिया। Y को नहीं पता था कि X उसके अंदर था। इस प्रकार, चूंकि Y की ओर से X को कैद करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इसे मिथ्या कारावास का मामला नहीं माना जा सकता है।

द्वेषपूर्ण अभियोजन के आवश्यक तत्व

  1. उचित एवं संभावित कारण का अभाव- वादी पर यह दिखाने का दायित्व है कि कारावास के पीछे कोई संभावित और उचित कारण नहीं था और यह उसे शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। यह न्यायाधीश द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या कोई उचित कारण था या नहीं, और केवल यह तथ्य कि वादी अपनी अनुपस्थिति पर विचार करता है, को ऐसे कारण की अनुपस्थिति घोषित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह एक व्यक्तिपरक तत्व है। 
  2. अभियोजन में द्वेष- प्रतिवादी द्वारा द्वेषपूर्ण आशय या दुर्भावना से अभियोजन शुरू किया जाना चाहिए। हालाँकि किसी चीज़ को द्वेष के रूप में लेबिल करने का कोई सीधा नुसख़ा नहीं है, यह निर्धारित करने के लिए मामले-दर-मामले अलग-अलग होगा कि प्रतिवादी का ऐसा कार्य द्वेष है या नहीं है। फिर, यह वादी ही है जिस पर यह साबित करने का भार है कि अभियोजन द्वेषपूर्ण था। प्रतिवादी के कृत्य में द्वेष को अन्य मौजूदा कारकों के अलावा प्रतिवादी के आचरण से भी निर्धारित किया जा सकता है। 
  3. प्रतिवादी द्वारा अभियोजन- द्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई थी। यह कई रूपों में हो सकता है जैसे शिकायत, सूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज जो कानूनी कार्रवाई शुरू करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि शिकायत या ऐसी ही कोई शिकायत प्रतिवादी द्वारा दायर की जाती है और उस शिकायत पर कोई कदम या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विपरीत पक्ष (वादी) को मामला दर्ज करने या प्रतिवादी पर द्वेषपूर्ण आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। 
  4. वादी के पक्ष में कार्यवाही की समाप्ति- द्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला लाने के लिए, यह आवश्यक है कि वादी को प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ शुरू किए गए पहले मामले से बरी कर दिया जाए। एक बार जब वादी को दोषी घोषित कर दिया जाता है, तभी वह इस अपराध के तहत मुकदमा दायर कर सकता है; अन्यथा, यदि वादी को उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो उसके पास उच्च न्यायालय में अपील करने और क्लीन चिट पाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, जिसके बाद वह प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा ला सकता है।  
  5. वादी को क्षति उठानी होगी – भले ही वादी को प्रतिवादी द्वारा दायर मामले में बरी कर दिया गया हो, फिर भी उसे प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति (कंपनसेशन) का दावा करने का अधिकार है। वादी को केवल आर्थिक रूप से कष्ट सहना आवश्यक नहीं है; यह मनोवैज्ञानिक पीड़ा या प्रतिष्ठा को नुकसान भी हो सकता है। क्षति केवल द्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित होनी चाहिए न कि किसी दूरस्थ कार्रवाई से संबंधित होनी चाहिए। 

उदाहरण

  1. प्रतिवादी ने पेड़ काटने की झूठी प्रकृति से अवगत होने के बावजूद, इसके खिलाफ एक तुच्छ शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने अन्य तत्वों के साथ द्वेषपूर्ण आशय का अनुमान लगाया था। 
  2. C ने अपने मोबाइल फोन की चोरी के लिए D के खिलाफ शिकायत दर्ज की, यह मानते हुए कि चोरी के लिए D जिम्मेदार था क्योंकि उसके अनुसार उसने (C) D को चोरी की जगह के पास देखा था। लेकिन जांच के बाद पता चला कि D उस वक्त वहां नहीं था। इसलिए, D को बरी कर दिए जाने के बाद भी, वह द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए मामला दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि C की ओर से उचित संदेह था और कोई द्वेषपूर्णता नहीं थी। 

मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन के विरुद्ध बचाव

मिथ्या कारावास से बचाव

  1. सहमति – किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या जबरदस्ती से मुक्त सहमति को इस अपराध के खिलाफ वैध बचाव माना जाता है। इस प्रकार, यदि पीड़ित स्वयं अवरोध या परिरोध के लिए सहमत हो जाता है, तो बाद में, वह प्रतिवादी से राहत का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, मिथ्या कारावास के लिए स्वैच्छिक सहमति अक्सर इस मामले में बचाव के रूप में कार्य करती है। 
  2. वैध प्राधिकारी (अथॉरिटी) – यदि किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के तहत हिरासत में लिया गया है, सीमित किया गया है, या गिरफ्तार किया गया है, तो वह व्यक्ति मिथ्या कारावास का मामला नहीं ला सकता है, और जिस व्यक्ति या अधिकारी ने उसे हिरासत में लिया, सीमित किया या गिरफ्तार किया है, वह इसे वैध बचाव के रूप में दावा कर सकता है। इस बचाव का दावा करते समय जिस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के पास कथित पीड़ित की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का कानूनी अधिकार या प्राधिकार होना चाहिए। 
  3. आवश्यकता या/और औचित्य – यदि प्रतिवादी यह साबित कर देता है कि खुद को या दूसरों को बचाने के लिए वादी को कैद करना आवश्यक था या कोई अन्य आपातकालीन स्थिति थी, तो इसे बचाव के रूप में लिया जा सकता है और प्रतिवादी मिथ्या कारावास के इस अपराध के आरोप से बच सकता है। 
  4. संभावित कारण – बचाव का यह तत्व उद्देश्यपूर्ण है जो व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध पर नहीं बल्कि विश्वसनीय तथ्यों या जानकारी पर निर्भर करता है जो एक उचित व्यक्ति को आवश्यक सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेगा जैसे कि वे अपराधी थे। 
  5. नाबालिग पर प्रतिबंध – जिस व्यक्ति के पास नाबालिग की अभिरक्षा (कस्टडी) है या वह नाबालिग के अभिभावक द्वारा अधिकृत है, वह नाबालिग के लाभ के लिए उसे किसी विशिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने से रोक सकता है। चूंकि यह नाबालिग के लाभ के लिए किया जाता है, इसलिए इसे वैध बचाव के रूप में दावा किया जा सकता है, और इस अपराध के तहत उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। 
  6. आंशिक अवरोध – किसी व्यक्ति को मिथ्या कारावास में तब माना जाता है जब उसे कहीं घूमने या जाने की इस स्वतंत्रता से पूरी तरह वंचित कर दिया जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को केवल आंशिक रूप से रोका जाता है, तो वह व्यक्ति इसके तहत मामला नहीं बना सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके पास उस स्थान से हटने या भागने का पर्याप्त अवसर होगा। हालाँकि, कुछ अदालतों ने अभी भी माना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आंशिक अभाव है और इसे मिथ्या कारावास के अंतर्गत रखा गया है और मुआवजे का दावा किया गया है। 

द्वेषपूर्ण अभियोजन के विरुद्ध बचाव

  1. द्वेष या गुप्त उद्देश्य का अभाव – इस अपराध के सबसे आवश्यक तत्वों में से एक द्वेष की उपस्थिति है, लेकिन यदि प्रतिवादी यह साबित करता है कि उसके मन में कोई द्वेषपूर्ण आशय नहीं था या यह मानने का वैध कारण था कि कानूनी कार्रवाई शुरू होने के समय उचित थी, तब प्रतिवादी इसे बचाव के रूप में उपयोग कर सकता है और अपने दायित्व से बच सकता है। 
  2. आरोप का अभाव – यदि अभियोजन के लिए एक से अधिक व्यक्ति जिम्मेदार हैं और प्रतिवादी दिखाता है कि उसके कार्यों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुआ, तो यह इस अपराध के लिए एक वैध बचाव के रूप में कार्य कर सकता है। 
  3. वैधानिक प्रतिरक्षा – मिथ्या कारावास के मामले की तरह, यहां भी कुछ कानूनी प्रावधान हैं जैसे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1973 की धारा 197 या परक्राम्य लिखत (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेनट) अधिनियम (एनआईए),1881 की धारा 132 जो कुछ लोगों को द्वेषपूर्ण अभियोजन दावों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इनमें सार्वजनिक अधिकारी, गवाह या पक्ष शामिल हो सकते हैं जो संदिग्ध आपराधिक गतिविधि की प्रतिवेदन (रिपोर्ट) अच्छे विश्वास से करते हैं जो द्वेषपूर्ण अभियोजन के दावों से सुरक्षित हैं। 
  4. सद्‍भाव से – यदि प्रतिवादी यह साबित करने में सक्षम है कि उसके कार्य अच्छे विश्वास में किए गए थे और वह वास्तव में उनकी कार्रवाई की वैधता में विश्वास करता था, तो यह द्वेषपूर्ण आशय के आरोप को कमजोर कर सकता है। यह बचाव उस समय उपलब्ध सबूतों या जानकारी के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति के अपराध में प्रतिवादी के सच्चे विश्वास को उजागर करता है। 

मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन के खिलाफ उपलब्ध उपाय 

मिथ्या कारावास से बचने के उपाय

  1. क्षतिपूर्ति- वादी को किसी भी प्रकार की चोट, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, इस अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, इस चोट की भरपाई के लिए वादी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। क्षतिपूर्ति कुछ प्रकार की होते हैं जैसे दंडात्मक, अनुकरणीय (इग्ज़ेम्प्लरी), गंभीर और साथ ही नाममात्र, और हर्जाने  की मात्रा चोट की गंभीरता पर निर्भर करेगी। यह न्यायाधीश ही है जो निर्णय करेगा कि वादी के लिए क्या उचित है।  यद्यपि क्षतिपूर्ति की कोई भी राशि वास्तव में रिष्टि (मिसचीफ) को कम नहीं कर सकती है, लेकिन वादी के अधिकारों को बनाए रखने और प्रतिवादियों के आचरण के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए न्यायालय के पास एकमात्र रास्ता क्षतिपूर्ति के माध्यम से मौद्रिक मुआवजा देना है। इस तरह का हर्जाना नाममात्र नहीं हो सकता, लेकिन पर्याप्त होना चाहिए। (राम प्यारे लाल बनाम ओम प्रकाश, आईएलआर (1977))। 
  2. बन्दी प्रत्यक्षीकरण- भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च  न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई पांच रिटों में से, बंदी प्रत्यक्षीकरण की यह रिट वह है जो अदालत के समक्ष बंदी या गिरफ्तार व्यक्ति की प्रस्तुति प्रदान करती है। इस रिट का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है या कारावास में रखा जाता है और उसके अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाता है। यह रिट वादी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारावास से रिहाई के लिए दायर की जा सकती है। 
  3. एनएचआरसी से शिकायत- चूंकि कारावास को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए कोई भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कर सकता है। एनएचआरसी उन मामलों की जांच करता है जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और व्यक्ति को न्याय प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ स्वयं सहायता समूह भी हैं जो इसी उद्देश्य पर काम करते हैं। 

द्वेषपूर्ण अभियोजन के विरुद्ध उपाय 

  1. मुआवज़ा- मिथ्या कारावास के मामले में उपाय की तरह, इस अपराध के खिलाफ भी वादी को हुए नुकसान के बदले में मुआवजे की समान राहत का दावा किया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया था, वह मुआवजे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और राशि उसे लगी चोट के स्तर के अनुसार निर्धारित की जाएगी। 
  2. रिट क्षेत्राधिकार- इस द्वेषपूर्ण या गलत अभियोजन के माध्यम से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उचित रिट दायर करके और उचित राहत का दावा करके ठीक किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 पीड़ित को ये उपाय प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग अपराधी के खिलाफ किया जा सकता है और बदले में स्वयं को कुछ संतुष्टि प्रदान की जा सकती है। 
  3. आपराधिक कानून के तहत उपाय- आईपीसी और सीआरपीसी में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके तहत अनधिकृत अभियोजन साबित होने पर सजा दी जा सकती है। संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त सरकार से अनुरोध किया जा सकता है क्योंकि केवल पीड़ित को बरी कर देना पर्याप्त राहत नहीं है और पीड़ित पूर्ण न्याय पाने का हकदार है। 

मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन के बीच कानूनी अंतर

क्र.सं आधार मिथ्या कारावास द्वेषपूर्ण अभियोजन
1. विशेषता कानूनी औचित्य के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसमें अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग के माध्यम से क्षति पहुंचाने का तत्व शामिल है।
2. वास्तविक क्षति वास्तविक क्षति को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक क्षति को साबित करना होगा।
3. उचित कारण साबित करने का दायित्व औचित्य के रूप में संभावित और उचित कारण के अस्तित्व को साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर है। इस मामले में, वादी को इसकी गैर-मौजूदगी का आरोप लगाना होगा और सकारात्मक रूप से साबित करना होगा।
4. प्रति कार्रवाई योग्य यह स्वयं कार्रवाई योग्य है। यह अपने आप में कार्रवाई योग्य नहीं है।
5. द्वेष सिद्ध करना द्वेष सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। द्वेष सिद्ध करना जरूरी है।
6. बचाव के रूप में गलती तथ्य की गलती अच्छा बचाव नहीं होगा। गलती एक अच्छा बचाव हो सकती है।
7. उचित कारण की उपस्थिति यह आवश्यक नहीं है कि किसी उचित या संभावित कारण का अभाव हो। यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कार्यवाही उचित और संभावित कारण के बिना की गई थी।

 

ऐतिहासिक मामले

मिथ्या कारावास पर ऐतिहासिक मामले

1. ईश्वर दास मूलराजानी बनाम भारत संघ (2016) 

यह ईश्वर दास मूलराजानी और भारत संघ से जुड़ा एक कानूनी विवाद है। यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई एक आवश्यकता के इर्द-गिर्द घूमता है कि मूलराजनी को जमानत के रूप में 4.5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। मूलराजानी का तर्क है कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी और वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से जमानत चाहते हैं। जवाब में, भारत संघ ने याचिका की वैधता और गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत की शर्त को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। भारत संघ का तर्क है कि मामला अब अप्रासंगिक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय मूलराजनी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को आगे बढ़ाने में विफल रहने के उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सीमा शुल्क कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए मूलराजनी के खिलाफ कार्रवाई की अनुपस्थिति की जांच करने का आदेश दिया। 

अपने अंतिम निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की शर्तों को रद्द करते हुए मूलराजनी की अपील को स्वीकार कर लिया और भारत संघ की अपील को खारिज कर दिया और साथ ही सीबीआई को मामले की आगे की जांच करने का निर्देश दिया।

2. भीम सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1985)

यह एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों को तत्काल और पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के महत्व पर जोर देते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए, क्योंकि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 

वर्ष 1985 में, श्री भीम सिंह, जो जम्मू और कश्मीर में विधान सभा के सदस्य थे, को भड़काऊ भाषण देने के आरोप के कारण विधान सत्र के रास्ते में विधानसभा से निलंबन और परिणामस्वरूप गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। हालांकि, गिरफ्तारी और प्रतिप्रेषण (रिमांड) प्रक्रिया को लेकर पुलिस अधिकारियों के हलफनामे (एफिडेविट) में विसंगतियां पाई गईं थी। यह स्पष्ट हो गया कि भीम सिंह को कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। अदालत ने निर्धारित किया कि भीम सिंह के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। हालाँकि अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया, अदालत ने जम्मू-कश्मीर राज्य को उनके अधिकारों के उल्लंघन के निवारण के रूप में 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 

3. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) 

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जेल अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी हिरासत को गलत कारावास माना जाएगा और यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यह कानूनी मामला पुलिस द्वारा एक युवा वकील की हिरासत के इर्द-गिर्द घूमता है। शुरुआत में पूछताछ के लिए बुलाया गया, याचिकाकर्ता अंततः बिना किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण के खुद को हिरासत में पाता है। याचिकाकर्ता की सुरक्षा के बारे में डर ने कानूनी कार्यवाही शुरू करने को प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने जांच का आदेश दिया। यहां, व्यक्तिगत अधिकारों और कानून प्रवर्तन की जरूरतों के बीच नाजुक संतुलन पर जोर दिया गया है, साथ ही दोनों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा, अदालत ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग से संदर्भ विवरण लिया, जो अनावश्यक गिरफ्तारियों से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डालती है। अंत में, अदालत गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करती है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचित करने का अधिकार और वकील से परामर्श करने का अधिकार शामिल है। अंततः, यह भारत में कानून प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान उचित गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का पालन करने और मानवाधिकारों का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करता है। 

द्वेषपूर्ण अभियोजन पर ऐतिहासिक मामले

1. हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980)

इस ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय तक और अनुचित कारावास के मुद्दे से निपटा है। अदालत ने माना कि त्वरित सुनवाई का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, और त्वरित सुनवाई प्रदान करने में विफलता द्वेषपूर्ण अभियोजन के दावे को आकर्षित कर सकती है। इस अदालती आदेश में, न्यायमूर्ति भगवती भारत के बिहार राज्य की जेलों में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों की स्थितियों और अधिकारों से संबंधित एक रिट याचिका को संबोधित करते हैं। अदालत राज्य को छोटे और बड़े अपराधों के बीच अंतर करते हुए कैदियों को उनके अपराधों के आधार पर वर्गीकृत करने वाला एक अद्यतन अभिलेख (रिकॉर्ड) प्रदान करने का आदेश देती है। अदालत “सुरक्षात्मक हिरासत” के तहत महिलाओं को कल्याणकारी संस्थानों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। इसके अतिरिक्त, यह गरीब प्रतिवादियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने और जमानत आवेदनों की कुशल प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा, अदालत विचाराधीन कैदियों की विस्तारित हिरासत के बारे में आशंका व्यक्त करती है और राज्य को उन लोगों को रिहा करने का निर्देश देती है जिन्हें उनकी संभावित सजा से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है। आदेश इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य के संवैधानिक कर्तव्य को रेखांकित करते हुए, न्याय तक समान पहुंच और त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए एक व्यापक कानूनी सेवा कार्यक्रम स्थापित करने के महत्व पर जोर देता है। 

2. एम.अबुबकर एवं अन्य बनाम अब्दुल करीम (2021)

इस मामले में, वादी को एक आपराधिक मामले में झूठा फंसाने के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक गिरफ्तार किया गया और हिरासत में रखा गया था। बरी होने के बाद, उन्होंने द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए मुआवजे की मांग की, जिसके खिलाफ प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अभियोजन द्वेषपूर्ण नहीं था और उनके पास अपने कार्यों के लिए उचित कारण था। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वादी, प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की हानि सहित क्षति के लिए मुआवजे का हकदार है। 

3. हरियाणा वित्तीय निगम बनाम जगदंबा ऑयल मिल्स (2002)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि द्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई केवल उस व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है जो आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। राज्य या उसके अधिकारियों के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि उनकी ओर से द्वेषपूर्णता स्थापित न हो जाए। 

4.विद्याधर सुंडा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2010)

इस मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि द्वेषपूर्ण अभियोजन दावे में, वादी को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए जानबूझकर गलत बयान दिए या मनगढ़ंत सबूत दिए थे। वादी के खिलाफ सबूतों की कमी मात्र से द्वेषपूर्णता या संभावित कारण की अनुपस्थिति स्थापित नहीं हो जाती है।

निष्कर्ष

तो, इस सारी चर्चा के बाद, हम कह सकते हैं कि हालाँकि सतही स्तर पर ये दोनों अपराध एक जैसे लगते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो कुछ अंतर हैं। इन दोनों का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन है लेकिन कुछ उपाय भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग करके व्यक्ति खुद को और दूसरों को गलत काम करने वाले के कार्यों से बचा सकता है। अंत में, चूंकि किसी भी कानून के तहत इन दोनों अपराधों, यानी मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, और इन दोनों अपराधों में समानता के कुछ बिंदु भी हैं, इसलिए स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उन दोनों को स्पष्ट रूप से समझा और विभेदित किया जाना चाहिए। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन के बीच क्या अंतर है?

‘मिथ्या कारावास’ किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध और किसी कानूनी औचित्य या अधिकार के बिना गैरकानूनी और जानबूझकर परिरोध या अवरोध करना है और ‘द्वेषपूर्ण अभियोजन’ का अर्थ है बिना किसी संभावित कारण के किसी व्यक्ति के खिलाफ सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के आशय से किया गया कार्य और उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, परेशान करने या असुविधा पहुंचाने के इरादे से किया गया कार्य जिस पर मिथ्या आरोप लगाया गया है।

मिथ्या कारावास और द्वेषपूर्ण अभियोजन के अपराधों से किन अधिकारों का उल्लंघन होता है?

ये अपराध कुछ मानवाधिकारों के साथ-साथ हमारे भारतीय संविधान के कुछ मौलिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं।

सदोष परिरोध और सदोष अवरोध के बीच क्या अंतर है?

  • सदोष परिरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण प्रतिबंध है जबकि सदोष अवरोध किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का केवल आंशिक प्रतिबंध है। 
  • सदोष परिरोध में, कुछ निश्चित सीमाएँ हमेशा आवश्यक होती हैं जबकि सदोष अवरोध से रोके जाने पर, ऐसी किसी सीमा की आवश्यकता नहीं होती है।
  • सदोष परिरोध से रोके जाने पर सभी दिशाओं में आवाजाही बाधित होती है लेकिन सदोष अवरोध से रोके जाने पर केवल एक या कुछ दिशा में ही आवाजाही बाधित होती है।
  • सदोष परिरोध का अर्थ सदोष अवरोध से रोका जाना है लेकिन इसका विपरीत सही नहीं है।

संदर्भ

  • सिविल प्रक्रिया सीमा और वाणिज्यिक न्यायालय (9वां संस्करण), सी.के.तकवानी
  • भारतीय दंड संहिता (22वां संस्करण) प्रो.एस.एन.मिश्रा
  • लॉ ऑफ टॉर्ट्स (22वां संस्करण), आर.के. बंगिया

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