धारा 304A के तहत लापरवाही से हुई मौत

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Indian Penal Code
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यह लेख इकफाई लॉ स्कूल, देहरादून के Prasoon Shekhar ने लिखा है। यह लेख आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से हुई मौत के बारे में चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

होमिसाइड अर्थात मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या को दो भागों में बांटा गया है।

  1. कल्पेबल होमिसाइड या तो हत्या के बराबर है या नहीं;  तथा
  2. हत्या।

इनमें या तो ज्ञान है या इरादा है, अंतर केवल गंभीरता और तीव्रता (इंटेंसिटी) में है। लेकिन, धारा (304A) के तहत आने वाले अपराध के लिए, मौत का इरादा और ज्ञान नहीं होना चाहिए। इंडियन पीनल कोड (अमेंडमेंट) एक्ट, 1870 में धारा 304A जोड़ी गई थी।

धारा 304A यानी लापरवाही से मौत करना इस प्रकार है:

“जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो कल्पेबल होमीसाइड की श्रेणी (कैटेगरी) में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।”

वर्तमान धारा के तहत अपराध एक बेलेबल, कॉग्निजेबल और एक नॉन-कंपाउंडेबल अपराध है।

इस धारा को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं: मान लीजिए कि दो मित्र A और B कमरे में बैठे है। मित्र A, B को बताता है कि उसने एक नई रिवॉल्वर खरीदी है और B उसे दिखाने का अनुरोध (रिक्वेस्ट) करता है। B को रिवॉल्वर दिखाने के लिए एक गोली चलाई जाती है जिससे B की मृत्यु हो जाती है। वर्तमान स्थिति में, A को कल्पेबल होमीसाइड या हत्या के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन A को धारा 304A के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

धारा के आवश्यक इंग्रेडिएंट्स

धारा के आवश्यक इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार हैं:

  1. प्रश्न में व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए,
  2. मौत आरोपी के कारण होनी चाहिए;
  3. मौत आरोपी की जल्दबाजी या लापरवाही के कारण हुई हो;  तथा
  4. आरोपी का कार्य कल्पेबल होमीसाइड की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।

यह धारा तब लागू होती है जब आरोपी के जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य का संबंधित व्यक्ति की मृत्यु से सीधा संबंध होता है। कार्य को मृत्यु के तत्काल कारण की ओर ले जाना चाहिए।

जल्दबाजी या लापरवाही वाले कार्य

वर्तमान धारा जल्दबाजी और लापरवाही वाले कार्य की बात करता है, और यदि कार्य कल्पेबल होमीसाइड के अंदर नहीं आता है, तो यह वर्तमान प्रावधान (प्रोविजन) के अंदर आता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ‘जल्दबाजी’ और ‘लापरवाह’ कार्य का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ‘जल्दबाजी वाले कार्य’ का तात्पर्य बिना उचित सोच और कार्रवाई के जल्दबाजी में किए गए कार्य से है। ‘लापरवाह वाले कार्य’ कानून द्वारा लगाए गए कर्तव्य (ड्यूटी) के उल्लंघन या किसी भी चीज की चूक (ऑमिशन) को संदर्भित (रेफर) करता है जो सामान्य विवेक (प्रूडेंस) वाले व्यक्ति को करना चाहिए था।

बाला चंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में आपराधिक लापरवाही को परिभाषित किया गया था, जहां इसे पूर्ण या आंशिक (पार्शियल) लापरवाही या किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता की सुरक्षा में उचित देखभाल और सावधानी बरतने में विफलता के रूप में परिभाषित किया गया था, जो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों का आवश्यक कर्तव्य रहा है।

जुगंखान बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने 304A के तहत एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को गुनिया वार्म से पीड़ित एक मरीज के शरीर में जहरीली दवा डालने का आरोप लगाया, यहां तक ​​कि इसके प्रभाव को जाने बिना भी। आरोपी के कार्य को ‘लापरवाही वाला कार्य’ माना गया था।

‘जल्दबाजी वाले कार्य’ को चेरुबिन ग्रेगरी बनाम बिहार राज्य के मामले से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इस मामले में एक पड़ोसी ने आरोपी के वॉशरूम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आरोपी ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद वह उसके वॉशरूम का इस्तेमाल करती रही। एक दिन आरोपी ने वॉशरूम के गेट पर बिजली का खुला हुआ तार लगा दिया और महिला ने तार को छू लिया और उसकी मौत हो गई। यहां, आरोपी को ‘जल्दबाजी वाली कार्य’ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

भालाचंद्र वामन पाथे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में जल्दबाजी और लापरवाही के बीच अंतर को उजागर किया गया था, आरोपी एक सामान्य गति से अपनी कार चला रहा था, पैदल यात्री क्रॉसिंग पर दो बहनों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। वर्तमान मामले में, आरोपी के कार्य को लापरवाहीपूर्ण कार्य माना गया क्योंकि उसने कानून द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्य का उल्लंघन किया था। पैदल यात्री क्रॉसिंग पार करते समय पैदल चलने वालों की देखभाल करना उनका कर्तव्य था। उनके कार्य को ‘जल्दबाजी वाले कार्य’ के रूप में नहीं माना गया था क्योंकि कार की गति सामान्य थी और सुबह का समय था और अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता नहीं थी।

कार्य जो कल्पेबल होमीसाइड की श्रेणी में नहीं आते है

इस धारा के अंदर आने वाले किसी कार्य के लिए ज्ञान और इरादे दोनों का अभाव होना चाहिए। सरबजीत सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, के मामले में आरोपी के इरादे पर सवाल उठाया गया था। आरोपी ने एक बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई थी। यह पाया गया कि हालांकि उनका इरादा नहीं था, लेकिन ज्ञान था इसलिए उन्हें 304A के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था (जैसा कि उनके वकील ने प्रार्थना की थी, कार्य को जल्दबाजी वाला कार्य मानते हुए) लेकिन उन्हें 304A (भाग II) के तहत उत्तरदायी ठहराया गया था।

मृत्यु डायरेक्ट परिणाम होना चाहिए

इस धारा के तहत आने वाले कार्य में मृत्यु डायरेक्ट परिणाम के रूप में या आरोपी के कार्य के परिणामस्वरूप होनी चाहिए। कौजा कौसांस का सिद्धांत (प्रिंसिपल) यानी, तत्काल कारण या श्रृंखला (चैन) की अंतिम कड़ी लागू होती है।

पंजाब राज्य बनाम अमृत लाल जैन के मामले में, अमृत लाल जैन, एक स्कूल के प्रिंसिपल को 304A के तहत 2 शिक्षकों और 16 छात्रों की आसन्न (एडजासेंट) श्यामलाल की इमारत का मलबा गिरने के कारण मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। यह माना गया कि मृत्यु डायरेक्ट परिणाम नहीं थी क्योंकि उसने लंबे समय से मरम्मत नहीं की थी और इमारत खराब स्थिति में थी। साथ ही, अमृत लाल ने पिछले साल कुछ मिट्टी हटाई थी जिसके कारण यह कार्य हुआ था। चूंकि यह डायरेक्ट परिणाम नहीं था, कौजा कौसांस के सिद्धांत को लागू किया गया और आरोपी को बरी कर दिया गया।

सुलेमान रहमान मुलानी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, जीप चला रहे एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। फिर उसे उठाकर जीप में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसने इलाज देने से मना कर दिया और दूसरी जगह जाने का निर्देश दिया। लेकिन आरोपी उसे कहीं और ले गया और उस शख्स की मौत हो गई। यह पाया गया कि हालांकि आरोपी लापरवाही कर रहा था क्योंकि उसके पास लर्निंग लाइसेंस था और वह बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, लेकिन यह माना गया कि आरोपी के वाहन से टकराना उस व्यक्ति की मौत का डायरेक्ट परिणाम नहीं था और इसलिए, आरोपी को 304A के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

जल्दबाज़ी और लापरवाही से गाड़ी चलाना

वर्ष 2018 में कुल 467044 दुर्घटनाएं हुई हैं। इन हादसों का एक बड़ा कारण जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाना है। जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाने के लिए, आरोपी के ज्ञान और इरादे के कारक (फैक्टर) नहीं होने चाहिए। रेस इप्सा लोक्विटर का सिद्धांत यानी चीजें अपने लिए बोलती हैं।

राजस्थान राज्य बनाम हरि सिंह के मामले में, यह माना गया था कि केवल तेज गति से गाड़ी चलाने से 304A के तहत अपराध नहीं बनता है। यह साबित किया जाना चाहिए कि टक्कर मुख्य रूप से या पूरी तरह से आरोपी की गलती के कारण हुई थी।

जगदीश चंदर बनाम राज्य के मामले में, आरोपी स्कूटर चला रहा था और अचानक उसने बिना शीशे में देखे एक दाहिना मोड़ लिया और एक ट्रक आ रहा था और उसने अपना नियंत्रण (कंट्रोल) खो दिया। वह दुर्घटनाग्रस्त (क्रैश्ड) हो गया और महिला को मामूली चोटें आईं और उसके बच्चे को कुछ गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने कार्य को जल्दबाजी और लापरवाही के रूप में माना और उसकी सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

एलिस्टर एंथोनी पेरियारा बनाम महाराष्ट्र राज्य के एक अन्य प्रसिद्ध मामले में, मुंबई के सीफ्रंट कार्टर रोड पर गाड़ी चलाने वाली एक महिला पर 7 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालांकि ड्राइविंग जल्दबाजी और लापरवाही से की गई थी, आरोपी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके इस तरह के कार्य से मौत हो सकती है, तभी उसे आईपीसी के 304 भाग II के तहत दंडनीय माना जाएगा, न कि धारा 304A के तहत।

चिकित्सा लापरवाही

हमारे देश में डॉक्टरों को दूसरे भगवान का दर्जा प्राप्त है। यदि हम में से किसी को कोई चिकित्सीय समस्या होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वह हमें संबंधित दवाएं प्रदान करके या आवश्यक उपचार करके ठीक करता है। कई मामलों में डॉक्टर लोगों की जान बचा लेते हैं। लेकिन आजकल यह एक कटु (हार्ष) सत्य है कि कई बड़े अस्पतालों ने इलाज के नाम पर पैसा कमाना शुरू कर दिया है। साथ ही चिकित्सकीय लापरवाही के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं जिसमें डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से व्यक्ति प्रभावित होता है। भारत में हर साल करीब 50 लाख लोगों की मौत चिकित्सकीय लापरवाही के कारण होती है।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986, टोर्ट के कानून और इंडियन पीनल कोड, 1860 के तहत डॉक्टरों को चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता के मामले में, सुप्रीम ने सीपी एक्ट, 1986 के तहत ‘सेवा’ शब्द में चिकित्सा पेशे को जोड़ा है।

आपराधिक कानून में, चिकित्सकों को आईपीसी, 1860 की धारा 87, 88, 89 और 92 की छूट मिलती है, जो रोगियों के लिए कार्य करते हैं, जो गुड फेथ में लाभान्वित (बेनिफिट) होते हैं।

चिकित्सकीय लापरवाही की अनिवार्यताएं (एसेंशियल) इस प्रकार हैं:

  1. दूसरे पक्ष की देखभाल करना कर्तव्य है;
  2. देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन है;  तथा
  3. कर्तव्य के उल्लंघन के कारण दूसरे पक्ष को कानूनी चोट का सामना करना पड़ता है।

जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में, यह माना गया था कि चिकित्सक के खिलाफ आपराधिक दायित्व लगाने के लिए, उच्च स्तर (हाई डिग्री) की लापरवाही की आवश्यकता है। चिकित्सीय लापरवाही के लिए आपराधिक दायित्व अधिरोपित (इंपोज) करने के लिए दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) हैं:

  • उचित कौशल (स्किल) का अभाव होना चाहिए जिसे चिकित्सक ने दावा किया है;  या
  • उसका मौजूद कौशल का उचित देखभाल और दक्षता (प्रोफिशिएंसी) के साथ प्रयोग नहीं किया गया था।

परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य जीवन बचाना है और कोर्ट्स को इसमें सहायता करनी चाहिए। साथ ही, कोर्ट का कर्तव्य यह जांचना है कि डॉक्टरों को उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन में परेशान नहीं किया जा रहा हो।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

इंडियन पीनल कोड, 1860 में नीति निर्माताओं (पॉलिसी मेकर) द्वारा धारा 304A काफी अच्छा जोड़ है क्योंकि यह उन मामलों को अलग करता है जिनमें न तो इरादा था और न ही आरोपी का ज्ञान था, लेकिन कार्य मौत का कारण बनता है। इस धारा के तहत वर्तमान सजा अक्सर इसकी कमजोर प्रकृति के कारण आलोचना (क्रिटिसिज्म) का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कड़ी सजा का समर्थन किया और इसने विधायिका (लेजिस्लेचर) से प्रावधान में अमेंडमेंट करने को भी कहा है। वर्तमान परिदृश्य (सिनेरियो) में, लॉ कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 5 साल के कारावास तक की कठोर सजा की आवश्यकता है। चिकित्सा में लापरवाही के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 304A तक चिकित्सा लापरवाही के मामले के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, लेकिन चिकित्सा लापरवाही के लिए एक स्पष्ट और संक्षिप्त प्रावधान की आवश्यकता है;  चिकित्सा कोर्ट्स की स्थापना (एस्टेब्लिश) की आवश्यकता है जहाँ न्यायाधीशों की सहायता के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों (एक्सपर्ट) की नियुक्ति (अपॉइंट) की जानी चाहिए।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

  • Shankar Narayan Bhandolkar v. State of Maharashtra (AIR 2004 SC 1966).
  • AIR 1968 SC 1319.
  • AIR 1965 SC 831.
  • AIR 1964 SC 205.
  • (1968) 71 Bom LR 638 (SC).
  • AIR 1983 SC 529.
  • Sushil Ansal V. State through CBI ((2014) 6 SCC 173).
  • Cr. Appeal No. 412-DBA of 1989. 
  • 1968 AIR 829.
  • Rule 3 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.
  • AIR 1969 Raj 86.
  • (1974) 1 SCR 204.
  • AIR  0212 SC 3802.
  • AIR 1996 SC 550.
  • (2005)  6 SCC 1.
  • (1989) 4 SCC 286.
  • Abdul Sharif v. State of Haryana (2016 SCC OnLine SC 865).
  • Kusum Sharma &OrsvsBatra Hospital &Medical Research (MANU/SC/0098/2010).

 

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