सीआरपीसी के तहत आरोपों का संयोजन

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Criminal Procedure Code
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यह लेख गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्ध विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की छात्रा Aparajita Balaji ने लिखा है। इस लेख में, उन्होंने आरोपों के संयोजन (जॉइंडर) से संबंधित अवधारणा, आरोपों के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले मूल नियम के साथ-साथ उक्त नियम के विभिन्न अपवादों पर चर्चा की है। यहाँ, आरोपों के संयोजन से संबंधित न्यायालयों की शक्तियों पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

मुकदमा शुरू होने से पहले आरोप तय करने के पीछे मूल विचार यह है कि आरोपी को स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक तरीके से सूचित किया जाना चाहिए कि पीड़ित द्वारा अदालत के सामने उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। आरोपी के लिए यह जानना अनिवार्य है कि अदालत उस पर क्या आरोप लगाने का इरादा रखती है, जिसे अभियोजन पक्ष को साबित करना होता है।

आरोप क्या है?

आरोप को दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर), 1973 की धारा 2 (b) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार, “आरोप का मतलब है कि एक से अधिक आरोप होने पर ऐसे आरोप का प्रमुख”। इसे और अधिक सीधी भाषा में कहें तो, मुकदमा शुरू होने के बाद, आरोपी व्यक्ति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और संहिता के प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाता है, जिसके तहत अदालत द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस प्रकार अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को कानूनी भाषा में ‘चार्ज’ के रूप में जाना जाता है।

आरोप का संयोजन

के. सतवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब एआईआर 1960 एससी 266 के मामले में यह माना गया था की ‘आरोपों का संयोजन’ की धाराएं बाध्यकारी प्रकृति की नहीं हैं। वे केवल कुछ परिस्थितियों में आरोपों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति देते हैं, और अदालतें प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद न्याय प्रशासन के हित में उस पर विचार कर सकती हैं।

आरोप के निर्धारण से संबंधित आवश्यक प्रावधान

  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 218 के अनुसार आरोपों के बारे में सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक अपराध जिसके लिए एक विशेष आरोप लगाया गया है, एक अलग आरोप के तहत आएगा और ऐसे प्रत्येक आरोप पर अलग और स्पष्ट रूप से विचार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक अपराध को एक अलग इकाई के रूप में माना जाना चाहिए और उनके लिए अलग से प्रयास किया जाना चाहिए।
  • लेकिन, धारा 218 (2), धारा 218 (1) के अपवादों को बताती है। धारा 219, 220, 221 और धारा 223 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 218 के तहत उल्लिखित प्रावधानों को ओवरराइड करते हैं। इसका मतलब यह है कि धारा 219- 223 आरोपों का संयोजन के बारे में बात करती है।

धारा 218 के अपवाद

अपवाद 1

यदि एक ही प्रकार के तीन अपराध, जो की एक वर्ष के भीतर किए गए हो, तो वह एक साथ आरोपित किए जा सकते हैं: यह धारा एक ही प्रकार के अपराध होने पर कार्यवाही की बहुलता (मल्टिप्लिसिटी) से बचने के लिए प्रदान की गई है। इसमें दो परिस्थितियाँ हैं:

  1. धारा 219 (1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति पर एक ही तरह के तीन अपराधों का आरोप लगाया गया है, तो उस व्यक्ति पर सभी अपराधों के लिए एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वे पहले अपराध से अंतिम अपराध तक बारह महीने की अवधि के भीतर किए गए हैं। .
  2. धारा 219 (2) उन अपराधों के बारे में बात करती है जो एक ही तरह के हैं और साथ ही समान सजा के साथ दंडनीय भी हैं।

अपवाद 2

अपराध जो एक ही लेन-देन के दौरान किए गए हैं और एक साथ ट्राई किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. यदि किसी व्यक्ति ने कुछ कार्य किए है, जो इतने आंतरिक रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं कि वे एक ही लेन-देन से संबंध रखते हैं, तो ऐसे अपराधों को आरोपित किया जाएगा और एक साथ ही परीक्षण किया जाएगा। कोड के तहत ‘लेन-देन’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
  2. आपराधिक विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट) या संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग (डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन) के अपराधों के मामले में और उनके साथ ही खातों के मिथ्याकरण (फॉल्सीफिकेशन ऑफ़ एकाउंट्स) के अपराधों के मामले में: कई बार, आपराधिक विश्वासघात या संपत्ति के बेईमान हेराफेरी के अपराधों को अन्य अपराध के साथ-साथ किया जाता है, जैसे कि खातों का मिथ्याकरण आदि, जो पूर्व अपराध के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाते है। ऐसे मामलों में, धारा 220 (2) न्यायालयों को ऐसे अपराधों का एक साथ विचारण करने में सक्षम बनाती है।
  3. यदि एक ही अधिनियम अपराधों की अलग-अलग परिभाषाओं के अंतर्गत आता है, तो ऐसे विभिन्न अपराधों का एक साथ विचारण किया जाएगा जैसा कि धारा 220 (3) के तहत उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए: यदि कोई व्यक्ति X, किसी व्यक्ति Y को बेंत से गलत तरीके से मारता है, तो X पर या तो भारतीय दंड संहिता की धारा 352 और धारा 323 के तहत अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है और उन पर अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है या उन पर एक साथ भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है।
  4. यदि वे कार्य जो एक अपराध बनाते हैं, अलग-अलग अपराध भी बनते हैं जब उन्हें अलग किया जाता हैं और कोशिश की जाती है या समूहों में लिया जाता है, तो ऐसे अपराधों को एक ही मुकदमे में एक करने का प्रयास किया जाएगा। उदाहरण के लिए: यदि A, B पर लूट का अपराध करता है, और ऐसा करते समय वह स्वेच्छा से B को चोट पहुंचाता है, तो A पर अलग से आरोप लगाया जा सकता है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392 और 394 के तहत उल्लिखित अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है।

अपवाद 3

धारा 221 उन मामलों के लिए प्रावधान देती है जिनमें अपराध करने के दौरान हुई परिस्थितियों और घटनाओं से संबंधित कुछ संदेह होता है। इस धारा के अनुसार, यदि अभियुक्त ने कई कृत्य किए हैं, जिससे तथ्यों के बारे में भ्रम पैदा होता है, तो आरोपी पर ऐसे किसी या सभी अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है या वैकल्पिक अपराधों के लिए भी आरोप लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, आरोपी पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है और सबूत के चरण के दौरान, अगर यह साबित हो जाता है कि उसने एक अलग अपराध किया है, तो उसे उसी के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर आरोप न लगाया गया हो।

अपवाद 4

धारा 223 उन व्यक्तियों के वर्ग के बारे में बात करती है जिन पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। यह खंड निर्दिष्ट परिस्थितियों में कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति देता है क्योंकि किए गए विभिन्न अपराधों के बीच कुछ सांठगांठ मौजूद है। विभिन्न वर्गों को परस्पर अनन्य (म्यूचुअली एक्सक्लूसिव)  नहीं माना जाएगा और यदि आवश्यक हो तो इसे एक साथ जोड़ा भी जा सकता है। इस धारा के अनुसार, निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है और उन पर आरोप भी लगाया जा सकता है:

  1. आरोपी व्यक्ति जिन्होंने एक ही लेन-देन के दौरान एक ही अपराध किया है।
  2. वे व्यक्ति जिन्होंने कोई विशेष अपराध किया है और जिन्होंने आयोग को उकसाया है।
  3. जो व्यक्ति धारा 219 के दायरे में आते हैं।
  4. लेन-देन के एक ही क्रम में जिन व्यक्तियों ने अलग-अलग अपराध किए हैं।
  5. जिन व्यक्तियों ने संपत्ति की चोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, या आपराधिक दुर्विनियोग जैसे अपराध किए हैं, साथ ही संपत्ति के निपटान या छिपाने में सहायता प्राप्त करने, बनाए रखने, सहायता करने वाले व्यक्तियों के साथ, जिसका कब्जा अवैध है और जिस पर अवैध आरोप लगाया गया है।
  6. जिन व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और धारा 414 के तहत या उन धाराओं के तहत चोरी की संपत्ति के संबंध में अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जिसका कब्जा पहले ही किसी अन्य अपराध द्वारा स्थानांतरित किया जा चुका है।
  7. जिन व्यक्तियों पर नकली सिक्कों से संबंधित भारतीय दंड संहिता के अध्याय XII के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया गया है।

आरोपी व्यक्ति जिनके मामले धारा 223 की किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे स्वयं संयुक्त मुकदमे का दावा नहीं कर सकते हैं। यह धारा न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति (डिस्क्रिशनरी पावर) पर रोक लगाता है।

धारा 218 से धारा 223 तक के नियम अभियुक्तों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। विभिन्न वर्गों को परस्पर अनन्य मानने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालयों को दो से अधिक खंडों के प्रावधानों को संयोजित करने का अधिकार दिया गया है। एक खंड को आंशिक रूप से लागू करके और दूसरे खंड को आंशिक रूप से लागू करके कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण को भी अधिकृत किया गया है।

उन मामलों में अलग से विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति जिनमें आरोप या अपराधियों का जोड़ अनुमेय (पर्मिसिबल) है

  • आरोपों के मामले में सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक विशिष्ट अपराध के लिए एक अलग प्रभार होगा, जिस पर अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन, धारा 219, 220, 221 और धारा 223 इस बुनियादी नियम के अपवाद हैं। सरल शब्दों में, एक अलग परीक्षण एक नियम है, जबकि एक संयुक्त परीक्षण इसका अपवाद है।
  • अपवादों से संबंधित प्रावधानों में केवल सक्षम प्रकृति है, और यह न्यायालयों के विवेक पर है कि उन्हें किसी विशेष मामले में लागू करना है या नहीं। रणछोड़ लाल बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश एआईआर 1965 एससी 1248 के मामले में, यह माना गया था कि यह अदालत के विवेक पर है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 219, धारा 220, धारा 218 और धारा 223 को लागू करना है या उनका सहारा लेना है या नहीं। अभियुक्त को आरोप-प्रत्यारोप का सहारा लेने का यह अधिकार नहीं दिया गया है।
  • आरोपों के गलत संयोजन और अलग-अलग अपराधों के लिए संयुक्त मुकदमे के बारे में सवाल का जवाब उच्च न्यायलय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अजीत सिंह (2013) 4 एससीसी 186 के मामले में दिया था। अदालत ने यह माना था कि सिद्धांतों में प्रावधान अंतर्निहित हैं, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है।

जब ऐसे अपराध को आरोपित अपराध में शामिल किया जाता है, तो अपराध का दोषसिद्धि आरोपित नहीं किया जाता है

धारा 222 के अनुसार, यदि अभियुक्त पर कई विशिष्टताओं से युक्त अपराध का आरोप लगाया जाता है, जिनमें से कुछ को यदि एक साथ मिलाकर एक छोटा अपराध साबित कर दिया जाता है, तो उसे ऐसे छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यद्यपि ‘मामूली अपराध’ शब्द का अर्थ संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, इसका मतलब एक अपराध है जिसमें अन्य अपराध की तुलना में कम सजा है, जिसके लिए आरोपी पर असल में आरोप लगाया गया है।

उन मामलों में आरोप को जोड़ने से संबंधित प्रावधानों की प्रयोज्यता (ऍप्लिकेबिलिटी), जहां औपचारिक रूप से कोई शुल्क नहीं लगाया गया है

समन मामलों में औपचारिक आरोप तय करना आवश्यक नहीं होता है। अभियुक्त को केवल उन अपराधों का विवरण बता देना जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, पर्याप्त होगा। ऐसे मामलों में, चार्ज का संयोजन के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित प्रश्न उठता है। इस तरह के प्रश्न को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं निपटाया गया है।

लेकिन, यह उपेंद्र नाथ विश्वास बनाम सम्राट आईएलआर (1913) 41 सीएएल 694, इंद्रमणि बनाम चंदा बेवा 1956 सीआर एलजे 1218 जैसे कई उदाहरणों के माध्यम से स्थापित किया गया है कि मामलों के जॉइनर के प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं, समन केस में भी।

कई आरोपों में से एक पर दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 224 शेष आरोपों को वापस लेने की बात करती है। यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां आरोपी को अन्य आरोपों की सुनवाई से पहले कई अलग-अलग आरोपों में से एक के लिए दोषी ठहराया गया है।

निष्कर्ष

आरोप तय करना एक आपराधिक कार्यवाही में मुकदमे की शुरुआत की प्रक्रिया का सबसे बुनियादी कदम है। आरोप तय करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि गलत फ्रेमिंग से न्याय से इनकार किया जा सकता है। इसलिए, किसी को गलत तरीके से चार्ज करने और आरोपों को जोड़ने से बचना चाहिए क्योंकि इस तरह की अक्षमता निष्पक्ष परीक्षण के मूल सार को खराब कर देती है।

आरोप तय करते समय, न्यायाधीश को इस तथ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रथम दृष्टया में एक मामला मौजूद है और उसे लिखित रूप में मामले को निपटाने के लिए अपने कारण बताने चाहिए।

विभिन्न प्रकार के मुकदमों से निपटने वाली धाराएं केवल यह उल्लेख करती हैं कि केवल आरोप तय करने का कर्तव्य न्यायालयों पर निहित है। अदालत फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप को बदल / जोड़ सकती है। इसके अलावा, आरोपों के संयोजन से संबंधित प्रावधान न्यायाधीशों पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायाधीशों पर या तो आरोपों को संयोजित करने या प्रत्येक आरोप को अलग से आज़माने के लिए विवेक (डिस्क्रेशन) का अस्तित्व है।

संदर्भ

  • R.V. Kelkar’s Criminal Procedure, published by Eastern Book Company, Sixth Edition Reprinted 2015
  • The Code Of Criminal Procedure, 1973

 

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