परिस्थितिजन्य साक्ष्य

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Indian Evidence Act

 इस ब्लॉग पोस्ट में, Nalini Chandrakar जो की हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा है और Vineet Kumar, जो की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ़ ओडिशा के छात्र है, इस बारे में लिखते हैं कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य (सर्कमस्टेंशियल एविडेंस) को दोषसिद्धि के एकमात्र आधार के रूप में लिया जा सकता है या नहीं और साथ ही इससे संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय

“पुरुष झूठ बोल सकते हैं, महिलाएं झूठ बोल सकती हैं, लेकिन परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं।”

जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा कोई साक्ष्य न बचे जो उसे दोषी साबित कर सके और मामले को आसानी से निर्णित मामला बना सके। लेकिन फिर, भले ही आप गवाहों को खरीदने, अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को हटाने आदि जैसी चालाकी कर रहे हों, कोई भी मामले से संबंधित पूरी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता है, और यह अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबसे मजबूत साक्ष्य बन जाता है। हमे इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि जब भी कोई मामला अदालत के सामने पेश किया जाता है, तो साक्ष्य न्याय की आंख और कान बन जाते हैं। पीड़ित और अपराधी दोनों के बीच अंतर करना न्यायाधीश के लिए आसान नहीं है क्योंकि जब अपराध हुआ था तब वह मौजूद नहीं था। इसलिए, साक्ष्य यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि अभियुक्त दोषी है या नहीं। 

शब्द साक्ष्य का विश्लेषण

साक्ष्य दस्तावेजों और सूचनाओं का वह हिस्सा है जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार –

  • सभी बयान, जो जांच के तहत तथ्य के मामलों के बारे में होते है और अदालत गवाहों द्वारा उसके सामने उन्हे पेश करने की अनुमति देती है; ऐसे बयानों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है;
  • न्यायालय के निरीक्षण (इंस्पेक्शन) के लिए पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज; ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है;

इसके अलावा, साक्ष्य के विभिन्न रूप हैं जैसे, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक (सेकेंडरी) साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, अनुश्रुत (हियरसे) साक्ष्य, गैर-न्यायिक साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से आप क्या समझते हैं

पीटर मर्फी ने इसे “ऐसे साक्ष्य के रूप में परिभाषित किया है जिससे वांछित (डिजायर्ड) निष्कर्ष निकाला जा सकता है लेकिन जिसके लिए तथ्य के न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को न केवल प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है बल्कि इससे एक निष्कर्ष निकालना भी पड़ता है।” परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अप्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पीछे हमेशा एक मिथक होता है कि यह किसी को उसके कार्य के लिए दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट है क्योंकि साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के बजाय परिस्थितियों पर आधारित होता है। हालाँकि, जब प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होता है तो मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। अब, यह जूरी का काम है कि वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की वैधता का गंभीर रूप से विश्लेषण करे क्योंकि यह न्यायालय में अपराध के दृश्य को फिर से बनाने के लिए तथ्यों को जोड़ने वाला एक तार है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में किया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपराधिक मामलों में होता है।

उदाहरण के लिए, A, B और C तीन मित्र एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। एक दिन, A को B के कमरे से कुछ शोर सुनाई देता है जब वह पहचानता है कि B कमरे में अकेला नहीं है, C भी है, और उनके बीच कुछ बहस चल रही है। कुछ मिनटों के बाद, A को B की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे ही वह B के कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ता है, C कमरे से बाहर आता है, जिसके हाथ में खून से लथपथ चाकू होता है और B फर्श पर मृत पड़ा होता है।

यहाँ A ने C को अपनी आँखों के सामने B को मारते हुए नहीं देखा है बल्कि C को हत्या का हथियार पकड़े हुए और कमरे से बाहर आते हुए देखा है। इसलिए, A की गवाही परिस्थितिजन्य साक्ष्य बन जाती है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि C ने B की हत्या की है। न्यायाधीशों को यह निर्धारित करना चाहिए कि A का कथन विश्वसनीय है या नहीं।

दूसरे पहलू पर – यदि A ने C को B को ठीक अपनी आंखों के सामने मारते हुए देखा है तो उसकी गवाही अपराधी को दंडित करने के लिए जूरी के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य बन जाती है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अनिवार्यताएं 

निर्दोष को न्याय दिलाने में साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए जो अदालत के सामने पेश किया जा रहा है। चूंकि इसे अदालत में स्वीकार्य होने के आवश्यक तत्वों को पूरा करना चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा एक मामले का फैसला पूरी तरह से किया जा सकता है यदि निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी की जाती हैं –

  • जिस परिस्थिति से दोष सिद्ध होता है उसे सिद्ध किया जाना चाहिए;
  • प्रत्येक तथ्य अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुसार होना चाहिए;
  • परिस्थितियाँ प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक (कंक्लूसिव) होनी चाहिए;
  • परिस्थितियों को, एक नैतिक निश्चितता के लिए, वास्तव में प्रत्येक परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, सिवाय इसके कि प्रमाणित होने का अनुमान लगाया जाए।
  • साक्ष्य को उचित संदेह से परे अपराधी के अपराध को साबित करना चाहिए।

इसी प्रकार बोध राज बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में कहा गया की–

  • जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें स्थापित किया जाना चाहिए। परिस्थितियों में शामिल ‘होना चाहिए’ को स्थापित करना चाहिए और ‘हो सकता है’ को स्थापित नहीं करना चाहिए।
  • इसलिए, स्थापित तथ्य अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुसार होने चाहिए।
  • परिस्थितियाँ प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक होनी चाहिए।
  • उन्हें परीक्षण किए जाने वाले को छोड़कर प्रत्येक प्राप्य (अटेनेबल) परिकल्पना को बाहर करना चाहिए।
  • साक्ष्य का एक पूरा क्रम होना चाहिए ताकि प्रतिवादी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके और यह दिखाया जाना चाहिए कि कार्य प्रतिवादी द्वारा किया गया था।

जेसिका लाल के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रयोज्यता (एप्लीकेशन)

जेसिका लाल हत्याकांड सबसे अधिक उद्धृत (साईटेड), विवादित और विवादास्पद मामलों में से एक है जहां सर्वोच्च न्यायालय का फैसला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था क्योंकि गवाह मुकर गए थे। प्रारंभ में, विचारण (ट्रायल) न्यायालय ने गवाहों के पक्षद्रोह होने और मजबूत साक्ष्यों की कमी के आधार पर अभियुक्तों को बरी कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसले को उलट दिया और मनु शर्मा (अभियुक्त) को जेसिका लाल, जो राजधानी शहर में कुतुब कोलोनेड में एक रेस्तरां में बारटेंडर थी, की हत्या का दोषी ठहराया गया था और सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ ​​मनु शर्मा जो एक वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा था, ने जेसिका लाल की गोली मार कर हत्या कर दी थी, जब उन्होंने बार बंद होने के कारण उन्हें शराब देने से इनकार कर दिया था।

कई दिनों तक छिपने के बाद, शर्मा ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित (ब्रॉडकास्ट) पुलिस के साथ एक साक्षात्कार (इंटरव्यू) में, शर्मा ने हत्या की बात कबूल की। इस स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) को बाद में वापस ले लिया गया था, और मुकदमे में गैर-दोषी की याचिका दायर की गई थी। मुकदमे के दौरान, तीन महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह पुलिस को दिए गए पहले के बयानों से मुकर गए थे, और कम महत्व के उनतीस (29) गवाहों ने ऐसा ही किया था। चश्मदीद गवाहों में से एक, श्यान मुंशी ने अपनी गवाही को इतना बदल दिया कि उसके संशोधित बयान को बचाव पक्ष द्वारा दोषमुक्ति साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस तरह एक मामला जिसे साबित करना आसान हो सकता था, वह आधार पर नकली लगने लगा और उसने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। विचारणीय न्यायालय ने इस तरह के साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया और फरवरी 2006 में शर्मा और आठ अन्य सह-प्रतिवादियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया, हालांकि न्यायालय ने उस रात अन्य अभियुक्तों के साथ रेस्तरां में मनु शर्मा की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायाधीश ने परिणाम के बाद टिप्पणी की कि:

“अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है क्योंकि दिल्ली पुलिस उन आधारों को बनाए रखने में विफल रही है जिन पर उन्होंने अपना मामला बनाया था। पुलिस उस हथियार को बरामद करने में विफल रही, जिसका इस्तेमाल जेसिका लाल पर गोली चलाने के लिए किया गया था और साथ ही अपने सिद्धांत को साबित करने में विफल रही कि दो कारतूस, जिनमें से खाली कारतूस जिन्हे मौके से बरामद किया गया था, वह एक हथियार से चलाए गए थे।”

इस मामले ने इतना हाई-प्रोफाइल चरित्र हासिल कर लिया कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम को एनडीटीवी पर पत्रकारों द्वारा एकत्र किए गए 200,000 नामों की एक याचिका मिली, जिसमें फैसले के खिलाफ अपील की गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की अपील पर निर्णय लेते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जाँच की और पाया कि बरामद कारतूस अभियुक्त के हैं और कहा कि निचली अदालत ने बीना रमानी और दीपक भोजवानी जैसे गवाहों की गवाही पर विचार नहीं करने में ढिलाई बरती, बाद के साक्ष्य के उपचार के बारे में बताते हुए कहा कि:

“विद्वान न्यायाधीश [भयना] के प्रति बहुत सम्मान के साथ, हम बताते हैं कि गवाह की विश्वसनीयता का परीक्षण करने का यह तरीका शायद ही साक्ष्य की सराहना का नियम है। … जाहिर है, यह दिमाग के उपयोग की कुल कमी को दर्शाता है और एक विशेष अंत, अर्थात् बरी होने की दिशा में जल्दबाजी के दृष्टिकोण का सुझाव देता है”।

अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ पीड़िता के परिवार को 50,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अपराध स्थल पर अभियुक्तों की उपस्थिति कई गवाहों की गवाही के माध्यम से साबित हुई थी। अपराध के स्थल पर इस्तेमाल किए गए वाहनों और कारतूसों को जोड़ने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य मनु शर्मा के साथ-साथ घटना के बाद उनके आचरण (वह पहले फरार हो गए लेकिन बाद में आत्मसमर्पण कर दिया) ने उचित संदेह से परे उनके अपराध को साबित कर दिया। मनु शर्मा के वकील, राम जेठमलानी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष द्वारा मनु शर्मा को एक बैलिस्टिक रिपोर्ट का खुलासा न करने से न्याय के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हुई थी। खंडपीठ ने, हालांकि, असहमति जताते हुए कहा कि इस गैर-प्रकटीकरण (नॉन डिस्क्लोजर) के कारण अभियुक्तों के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार पर कोई पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय, अपीलीय अदालत के रूप में, निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के साथ-साथ निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ रखता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने, इस मामले में, बरी करने के आदेश को उलटने के लिए ठोस और पर्याप्त कारण दिए थे। 

फुटनोट:

  • Indian Evidence Act, Ratanlal & Dhirajlal, Lexis Nexis Butterworths Wadhwa, 21st Edition, Nagpur
  • S.R. Myeni, The Law of Evidence, (Hyderabad: Asia Law House 2007), 20
  • State of UP vs. Ravindra Prakash Mittal, AIR 1992 SC 2045
  • AIR 2002 SC 316
  • 2001 III AD Delhi 829
  • All accused acquitted in Jessica Lal murder case, The Hindu, 22 February 2006
  • “Key witness in Jessica case dubbed liar by HC,” Rediff. PTI. 19 December 2006
  • Cri Appeal No. 179 of 2007

 

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