कैडबरी इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम नीरज फ़ूड प्रोडक्ट्स: मामले का विश्लेषण

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यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, कोलकाता की Oishika Banerji द्वारा लिखा गया है। यह लेख कैडबरी इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम नीरज फूड प्रोडक्ट्स के मामले का विश्लेषण करता है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासिंग-ऑफ कार्रवाई और ट्रेडमार्क उल्लंघन के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

कैडबरी इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम नीरज फूड प्रोडक्ट्स (142 (2007) डीएलटी 724, एमआईपीआर 2007 (2) 269, 2007 (35) पीटीसी 95 डेल) के प्रसिद्ध मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी मित्तल ने पासिंग-ऑफ कार्रवाई और ट्रेडमार्क उल्लंघन की कार्रवाई के बीच अंतर समझाया। जबकि ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29 उल्लंघन की कई विशेषताओं को इंगित करती है जैसा कि धारा 29(1) में बताया गया है, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में एक स्पष्ट खंड का अभाव है जो सटीक रूप से पासिंग-ऑफ को परिभाषित करता है, लेकिन कई सामान्य निर्णय हैं जो अनुमति देते हैं की अदालतें इसकी व्याख्या करें। पासिंग-ऑफ करने की अपकृत्य इस आधार पर आधारित है कि “एक आदमी को अपनी वस्तु इस बहाने से नहीं बेचना चाहिए कि वे दूसरे आदमी की संपत्ति हैं।” वर्तमान लेख उपरोक्त ऐतिहासिक निर्णय का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

मामले के तथ्य

वादी कंपनी, कैडबरी इंडिया लिमिटेड (वादी 1), की स्थापना और परिचालन 1947 में शुरू किया गया था। इससे पहले, कंपनी को हिंदुस्तान कोको प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक नाम जो ट्रेडमार्क पंजीकरण के बाद कैडबरी (वादी 2) द्वारा दर्ज करा कर प्रदान किया गया था। वादी 2 ने 1994 में एक व्यवस्था के माध्यम से कुछ ट्रेडमार्क को लाइसेंस दिया। दोनों वादी यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अग्रणी कैंडी और पेय निगम कैडबरी श्वेपेप्स की सहायक कंपनियां हैं। वादी के पास कैडबरी डेयरी मिल्क, कैडबरी जेम्स, कैडबरी फाइव स्टार, कैडबरी बॉर्नविटा और कैडबरी पर्क सहित कई ब्रांडों के तहत कन्फेक्शनरी और चॉकलेट उत्पादों के लिए भारत में एक बड़ा बाजार हिस्सा है, जिसके लिए बताए गए चॉकलेट उत्पादों के विशेष अधिकार होने के अस्वीकरण के साथ पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान किया गया था। 

कैडबरी बाइट्स, कैडबरी चौकी, कैडबरी डिलाइट और कैडबरी टेम्पटेशंस कंपनी द्वारा उत्पादित कुछ नए ब्रांड हैं। 20 मई, 1968 को, वादी 1 को वर्ग 30 में पंजीकरण संख्या 249360 के तहत ‘जेम्स’ शब्द के लिए ‘कैडबरी मिल्क चॉकलेट जेम्स’ के रूप में अपना पहला पंजीकरण मिला। वादी 1 को इस शर्त के साथ ट्रेडमार्क पंजीकरण दिया गया कि उसे ‘जेम्स’ शब्द के इस्तेमाल और टैबलेट के उपकरण के विशेष उपयोग का कोई अधिकार नहीं है। यह कहा गया है कि यह पंजीकरण 20 अगस्त, 2010 तक नवीनीकृत (रिन्यू) किया गया है। 13 जून, 1968 को, वादी 1 को कक्षा 30 में पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 249841 द्वारा डिवाइस ‘जेम्स’ का पंजीकरण भी प्रदान किया गया था। यह पंजीकरण भी चेतावनी के साथ जारी किया गया कि यह धारक को ‘जेम्स’ या उपकरण शब्द का उपयोग करने का एकमात्र अधिकार नहीं देता है। यह प्रमाणपत्र 13 जून 2010 तक वैध था।

वादी ने अपने लेबल कैडबरी जेम्स के तीसरे पंजीकरण पर भारी निर्भरता रखी थी, जो 21 सितंबर, 1973 को वर्ग 30 में संख्या 291026 के पंजीकरण प्रमाण पत्र द्वारा दिया गया था, और दूध चॉकलेट के संबंध में 21 सितंबर, 2008 तक वैध है। दिल्ली उच्च न्यायालय को वे लेबल प्रदान कर दिए गए थे जिनके लिए यह पंजीकरण प्रदान किया गया था। क्योंकि इस लेबल का पंजीकरण किसी भी अस्वीकरण के अधीन नहीं था, वादी ने ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 31 के तहत इस पर विशेष अधिकार का दावा किया। वादी ने यह भी कहा है कि माल के लिए अपने बिक्री विपणन (मार्केटिंग) संचालन के हिस्से के रूप में, उसने वर्ष 1988 में ‘जेम्स बॉन्ड’ की शैली में एक ट्रेडमार्क विकसित किया। वादी का उत्पाद साक्षर, अर्ध-साक्षर और पूरी तरह से अशिक्षित व्यक्तियों और बच्चों को दुकानों में बेचा जाता है, और उत्पाद सामान्य व्यापारियों और सभी प्रकार के दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है। इसे बच्चों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है।

वादी ने 24 अगस्त 2005 को यह मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उसे हाल ही में पता चला है कि प्रतिवादियों (नीरज फूड प्रोडक्ट्स) ने बाजार में चॉकलेट उत्पादों को ऐसे आकार और उपस्थिति के साथ पेश किया था जो वादी के समान थे, वह पिलो पैक जैसे थे जो ट्रेडमार्क ‘जेम्स बॉन्ड’ के तहत वादी के पिलो पैक की काफी नकल करते थे। ट्रेडमार्क ‘जेम्स बॉन्ड’ भौतिक और ध्वन्यात्मक रूप से वादी के पंजीकृत ब्रांड ‘जेम्स बॉन्ड’ के समान था, जिससे लोगों के मन में भ्रम और धोखा पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘जेम्स’ का उल्लंघन हुआ। यह भी तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी ‘जेम्स बॉन्ड’ शब्द का उपयोग करके अपने उत्पादों को वादी के रूप में पास ऑफ कर सकता है। उन्होंने वादी के ट्रेडमार्क का उपयोग करके उदपाद का आक्रोश फैलाया, जिससे वादी द्वारा वादी के उत्पाद के समान किसी भी उत्पाद या वस्तु के उत्पादन या खरीद से प्रतिवादी को रोकने के लिए एक साधारण मुकदमे के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अंतरिम निषेधाज्ञा (इंटेरिम इंजंक्शन) मुकदमा दायर किया गया।

उठाया गया मुद्दा 

क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 और नियम 2 के तहत निषेधाज्ञा आदेश वादी के पक्ष में जारी किए जाने चाहिए ताकि प्रतिवादी को वादी के के उत्पादों को प्राप्त करने, नकल करने या उन्हें किसी भी भौतिक रूप में बनाने से रोका जा सके?

पक्षों के तर्क

मामले में दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलें नीचे दी गई हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क

  1. याचिकाकर्ताओं के अनुभवी वकील ने तर्क दिया था कि प्रतिवादी के अपमान का वादी के लेबल और ब्रांड पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि इसे एक छोटी उल्लंघन गतिविधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि अनैतिक व्यवहार के रूप में माना जाना चाहिए जिससे जनता के मन में धोखा और भ्रम पैदा हुआ।
  2. दूसरे, वकील ने तर्क दिया कि वादी के उत्पाद में “जेम्स (GEMS)” शब्द है और प्रतिवादी के उत्पाद में “जेम्स (JAMES)” शब्द है, जो दोनों अंग्रेजी भाषा से आए हैं और इन शब्दों का उच्चारण अंग्रेज या किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा समान और विशिष्ट तरीके से किया जाएगा, इसलिए इन शब्दों का उच्चारण अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है, और यहां तक ​​कि जो दुकानदार इन दोनों पक्षों के उत्पाद बेचते हैं, वे अनपढ़ भी हो सकते हैं और नहीं भी। इसलिए “जेम्स (JAMES)” (यानी ए और ई) और “जेम्स (GEMS)” (यानी ई) में प्रयुक्त स्वरों के उच्चारण में थोड़ा अंतर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 
  3. मिडास हाइजीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सुधीर भाटिया और अन्य (2015) के मामले पर भरोसा करते हुए विद्वान वकील ने प्रतिवादी द्वारा ट्रेडमार्क उपयोग के सत्यापन की अवधि के बारे में बताए गए तथ्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के उल्लंघन में वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा प्राप्त करने से नहीं रोका गया। 

प्रतिवादी द्वारा दिए गए तर्क

  1. प्रतिवादी का मुख्य तर्क यह है कि वादी ने अपने वाद में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार द्वारा अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र पर दिए गए अस्वीकरणों को प्रकट करने की उपेक्षा की, जो वादी को स्वयं निषेधाज्ञा प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर देगा। यह भी दावा किया गया कि वादी के पास “जेम्स” शब्द के लिए कोई वर्डमार्क पंजीकरण नहीं है, लेकिन “कैडबरी जेम्स” के लिए एक समग्र पंजीकरण है। परिणामस्वरूप, वादी को ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 17 के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क के एक हिस्से पर विशेष अधिकार नहीं होगा।
  2. प्रतिवादी के वकील श्री बंसल ने आगे दावा किया कि प्रतिवादी ट्रेडमार्क ‘जेम्स बॉन्ड’ का उपयोग कर रहा था, जो वादी के ब्रांड से भिन्न है। यह कहा गया था कि वादी ने ट्रेडमार्क ‘जेम्स’ के तहत अपने उत्पादों के लिए वाणिज्य (कमर्शियल) और प्रतिष्ठा स्थापित करने की कानूनी कसौटी को पूरा नहीं किया था। आगे तर्क दिया गया कि वादी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वादी की वस्तु ‘कैडबरी जेम्स’ के रूप में बेचा गया था, और परिणामस्वरूप, वादी इस मामले में किसी भी उपचार का हकदार नहीं था।
  3. यह भी तर्क दिया गया कि, पासिंग-ऑफ कार्रवाई में निषेधाज्ञा के दावे पर निर्णय लेने में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या प्रतिवादी की पैकेजिंग में जोड़ा गया सामान प्रतिवादी के सामान को वादी के सामान से अलग करने के लिए पर्याप्त है। प्रतिवादी द्वारा इसके लेबल पर प्रदान की गई अतिरिक्त सामग्री के साथ, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वादी के लेबल से वादी को प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा से वंचित करने के लिए पर्याप्त विभेदक तत्व थे।
  4. श्री बंसल ने आगे दावा किया था कि वादी के पास 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत पिलो पैक और लेबल के लिए कॉपीराइट पंजीकरण नहीं था। उसने इस कॉपीराइट के संबंध में कोई विज्ञापन या चालान नहीं दिया था। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि पैकेज और लेबलिंग के बुनियादी पहलुओं पर समग्र रूप से विचार किया जाए, तो वादी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं था।

Lawshikho

फैसला 

वर्तमान मामले के आलोक में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर निर्णय का औचित्य (रेश्यो डिसीडेन्डी) और प्रासंगिक उक्ति (ओबिटर डिक्टा) दोनों की मदद से चर्चा की गई है। उसी से संबंधित एक चर्चा यहां नीचे दी गई है।

निर्णय का औचित्य

किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में, अदालत को पहले यह निर्धारित करना होगा कि प्रतिवादी का विवादित चिह्न वादी के पंजीकृत चिह्न के समान है या नहीं। यदि चिह्न को समान माना जाता है, तो कोई और प्रश्न नहीं उठता है, और उल्लंघन का निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि प्रतिवादी का चिह्न वादी के चिह्न के समान नहीं है, तो यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादी का चिह्न इस अर्थ में भ्रामक रूप से समान है कि यह उन उत्पादों के संबंध में भ्रमित करने या भ्रम पैदा करने की संभावना है जिनके लिए वादी का चिह्न पंजीकृत किया गया था।

दोनों चिह्नों की तुलना “उन्हें एक साथ रखकर नहीं, बल्कि खुद से यह पूछकर की जानी चाहिए कि क्या प्रासंगिक आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल किया गया चिह्न वादी के चिह्न के समान है क्योंकि यह उन व्यक्तियों द्वारा याद किया जाएगा जिनके पास अपनी सामान्य खामियों के साथ औसत स्मृति है”। और फिर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादी के चिह्न से आम जनता को धोखा देने या भ्रम पैदा होने की संभावना है या नहीं।

फिर यह निर्धारित करने है कि क्या वे आम तौर पर समान हैं या उनमें समग्र समानता है और क्या यह समानता ऐसी है कि धोखे या भ्रम की वास्तविक संभावना है। ऐसा करने के लिए, दृष्टिकोण एक बिना सोच-समझ और लापरवाह खरीदार के बजाय औसत बुद्धि और कमजोर याददाश्त वाले खरीदार के दृष्टिकोण से होना चाहिए। भ्रामक समानता के लिए मानक, यानी, गेट-अप, पैकेजिंग इत्यादि के चिह्नों की समानता से उत्पन्न होने वाले भ्रम या धोखे की संभावना, मूल रूप से पासिंग-ऑफ होने की कार्रवाई में वही है जैसा कि यह एक कार्रवाई में उल्लंघन के लिए है।

प्रासंगिक उक्ति

किसी ट्रेडमार्क की तुलना उस ट्रेडमार्क से करना पर्याप्त नहीं है जो पहले से ही पंजीकृत है और जिसका मालिक यह निर्धारित करने के लिए पूर्व ट्रेडमार्क के पंजीकरण का विरोध कर रहा है कि क्या इससे गुमराह होने या भ्रम पैदा होने की संभावना है। यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क की विशिष्ट या आवश्यक विशेषता क्या है, साथ ही उस ट्रेडमार्क के अंतर्निहित मुख्य विचार की मुख्य विशेषता क्या है। यदि जिस ट्रेडमार्क के पंजीकरण की मांग की गई है, उसमें समान विशिष्ट या आवश्यक विशेषता है या पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान विचार व्यक्त करता है, तो रजिस्ट्रार का यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि ट्रेडमार्क को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

इसके साथ, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें प्रतिवादी को उसी सटीक ब्रांड नाम के तहत पूर्व के सामान/वस्तु को बेचने और अनिवार्य रूप से पिलो पैकेट के रचनात्मक कार्य के किसी भी हिस्से की नकल करने से रोक दिया गया।

फैसले में ऐतिहासिक मामलों का जिक्र

कैडबरी इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम नीरज फूड प्रोडक्ट्स (2007) के वर्तमान मामले पर निर्णय लेते समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिन पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख किया था, उन पर यहां चर्चा की गई है। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने स्वयं के साथ-साथ अन्य न्यायालयों द्वारा समान प्रकार के मामलों में दिए गए विभिन्न निर्णयों की ओर झुकाव किया है। महत्वपूर्ण मामलों को इस शीर्षक के अंतर्गत चर्चा प्राप्त हुई है।

अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन बनाम मैक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (1985)

तथ्य

अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन बनाम मैक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और अन्य (1985), के मामले पर निर्णय लेते समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था कि ट्रेडमार्क में तस्करी तब होती है जब किसी ट्रेडमार्क को किसी भी सामान के संबंध में उपयोग करने के इरादे के बिना पंजीकृत किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग करने का अधिकार दूसरों को बेचकर धन प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया जाता है। यदि चिन्ह के मालिक और लाइसेंसधारी या उसके उत्पादों के बीच कोई सच्चा वाणिज्यिक संबंध नहीं है, तो यह निष्कर्ष निकालने की गुंजाइश है कि लाइसेंस जारी करना चिह्न की तस्करी है।

शीर्ष अदालत की टिप्पणी

  1. हर स्थिति में, क्या पर्याप्त वाणिज्य संबंध मौजूद है, यह तथ्य और स्तर का मुद्दा है। पंजीकृत किए जाने वाले ट्रेडमार्क का उपयोग करने का इरादा सच्चा और वैध होना चाहिए, और तथ्य यह है कि चिह्न को कुछ ऐसा माना जाता था जो भविष्य में सहायक हो सकता है, और पंजीकरण के समय उस ट्रेडमार्क का उपयोग करने का कोई निश्चित या विशिष्ट इरादा नहीं था। 
  2. चिह्न का उपयोग करने का इरादा पंजीकरण आवेदन के समय मौजूद होना चाहिए। इस मामले में, भारतीय कंपनी, जिसे बाद में उक्त ट्रेडमार्क के एक पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था, के माध्यम से ट्रेडमार्क ‘ड्रिस्टन’ का उपयोग करने के अपीलकर्ता के इरादे को प्रामाणिकता के अलावा और कुछ भी वर्णित नहीं किया जा सकता है।

कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम नवरत्न फार्मास्युटिकल लेबोरेटरीज (1964)

तथ्य और निर्णय का औचित्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम नवरत्न फार्मास्युटिकल लेबोरेटरीज (1964) के मामले पर निर्णय लेते हुए कहा था कि भले ही कोई चिह्न ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 6(1) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता हो, यह अभी भी धारा 6(3) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हो सकता है, जिसके लिए अर्जित विशिष्टता के प्रमाण की आवश्यकता होती है। परंतुक (प्रोविसो) के तहत, रजिस्ट्रार को केवल इसलिए पंजीकरण से इनकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेडमार्क अंतर करने के लिए उपयुक्त नहीं है, और 25 फरवरी, 1937 से पहले उपयोग में आने वाले चिह्नों के लिए ट्रेडमार्क को पंजीकरण के हकदार के रूप में अर्जित विशिष्टता के प्रमाण को स्वीकार कर सकता है। शब्द “विशिष्टता” का अर्थ “विभेद करने के लिए उपयुक्त” नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसा होता है, तो परंतुक धारा में कुछ भी योगदान नहीं देगा और पुराने और नए कानून में कोई अंतर नहीं करेगा।

अदालत की टिप्पणी

शीर्ष अदालत ने आगे कहा था कि ऐसी संरचना को स्वीकार करना असंभव है जो पुराने और नए चिन्हों को एक ही स्तर पर रखेगी और उन्हें समान पंजीकरण मानदंडों के अधीन करेगी। हालाँकि, भले ही कोई चिह्न निर्दिष्ट तिथि से पहले उपयोग में रहा हो, यह परंतुक के तहत पंजीकरण के लिए योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तथ्यात्मक विशिष्टता की मात्रा का अभाव है जिसे रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानता है। परिणामस्वरूप, यदि रजिस्ट्रार यह निर्णय दर्ज करता है कि पंजीकरण के लिए दायर किया गया चिह्न “जैसा कहा गया है, उसमें अंतर करने के लिए उपयुक्त नहीं है”, तो वह “अर्जित विशिष्टता” के साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत है।

केलॉग कंपनी बनाम प्रवीण कुमार भदाभाई (1996)

मामले के तथ्य

केलॉग कंपनी बनाम प्रवीण कुमार भदाभाई (1996) का मामला, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, वादी, केलॉग कंपनी से संबंधित था, जिसने प्रतिवादी  (प्रवीण कुमार भदाभाई) के खिलाफ, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 के तहत, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपीलकर्ता के प्रस्ताव को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। विवाद व्यापार पोशाक (ट्रेड ड्रेस) पर जोर देने के साथ ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित था। प्रतिवादी द्वारा अपने लेबल पर पेश किए गए अतिरिक्त मामले के साथ, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वादी के लेबल से वादी को प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा से वंचित करने के लिए पर्याप्त विभेदक तत्व हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी

न्यायालय ने समानता या भ्रम की संभावना के दावों को खारिज कर दिया, साथ ही धोखाधड़ी और खराब स्मृति के दावों को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने तर्क दिया कि, जबकि संगठन समान प्रतीत होते हैं, केलॉग्स और एआईएमएस एरिस्टो के स्पष्ट रूप से प्रदर्शित अलग-अलग नाम सभी अंतर पैदा करते हैं, और यह एकल न्यायाधीश द्वारा निषेधाज्ञा देने से इनकार करने में हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

कोलगेट पामोलिव बनाम श्री पटेल और अन्य (2005)

मामले के तथ्य

कोलगेट पामोलिव बनाम श्री पटेल और अन्य (2005) का प्रसिद्ध मामला जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, अनुचित प्रतिस्पर्धा और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुद्दे से संबंधित था। वादी ने टूथपेस्ट बेचने के लिए ट्रेडमार्क ‘कोलगेट’ का इस्तेमाल किया, जबकि प्रतिवादी ने ट्रेडमार्क ‘फ्रिंगेट’ का इस्तेमाल किया। वादी ने लाल, सफेद और गहरे नीले रंग की पैकेजिंग का उपयोग किया, जबकि प्रतिवादी ने भी लाल, सफेद और नीले रंग का उपयोग किया। इस मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी ने वादी की पैकेजिंग, ट्यूब और लेबल से विशेषताओं की नकल की थी और सामान्य स्मृति वाले एक औसत ग्राहक से सामान का निरीक्षण करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम पैदा हुआ था।

कानून की अदालत द्वारा टिप्पणियाँ

  1. माननीय उच्च न्यायालय ने देखा था कि क्योंकि वादी कोलगेट डेंटल क्रीम द्वारा, व्यापारिक पोशाक में लंबे समय तक और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में इसके व्यापक उपयोग के परिणामस्वरूप उच्च स्तर की अंतर्निहित विशिष्टता होती है, वह प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित व्यापार पोशाक को अपनाने के विरुद्ध सुरक्षा का हकदार है, जो वादी की व्यापार पोशाक की प्रतिष्ठा और सद्भावना के साथ-साथ इसके मजबूत पहचान मूल्य को भी कम कर देगा।
  2. दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया है कि किसी मौजूदा उत्पाद की पैकेजिंग की एक बड़ी प्रतिलिपि न केवल भ्रम पैदा करती है बल्कि पहले से स्थापित उत्पाद की वैयक्तिकता (इंडिविजुअलिटी) को भी कमजोर करती है। वादी का उत्पाद, ऊपर सूचीबद्ध विशेषताओं के परिणामस्वरूप एक पूर्व उत्पाद होने के नाते, प्रतिवादी के सामान द्वारा पासिंग-ऑफ होने के खिलाफ सुरक्षा का हकदार होगा।

सैमसोनाइट कॉर्पोरेशन बनाम विजय सेल्स (1998)

मामले के तथ्य

सैमसोनाइट कॉर्पोरेशन बनाम विजय सेल्स (1998) के मामले में, वादी, जो दुनिया भर में सूटकेस बेचने के व्यवसाय में होने का दावा करते हैं, ने प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने चित्रों में वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, और यह कि प्रतिवादी अपना माल बेच रहे हैं, और वे अपने उत्पाद बेचने के लिए व्यापारिक पोशाक की नकल कर रहे हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी

इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी कोई विशिष्ट व्यापारिक पोशाक दिखाने में विफल रहे, और वादी द्वारा उल्लिखित रंग, रूप और अन्य तत्व अपेक्षाकृत रूप से सामान्य हैं। यह भी पाया गया कि वादी और प्रतिवादी की वस्तुओं पर नज़र डालने मात्र से ही उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, और केवल रंग ही वादी के पक्ष में फैसला लेने का प्राथमिक कारण नहीं हो सकता है। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों के आधार पर निषेधाज्ञा अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

मेट्रोपोल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम प्रवीण इंडस्ट्रीज इंडिया (पंजीकृत) (1997)

मेट्रोपोल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम प्रवीण इंडस्ट्रीज इंडिया (पंजीकृत) (1997) के मामले पर निर्णय लेते समय, दिल्ली उच्च न्यायालय की राय थी कि एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक को पुष्टि के लिए वैधानिक उपाय दिया गया था और कुछ उत्पादों के संबंध में ट्रेडमार्क का उपयोग करने के विशेष अधिकार का उल्लंघन की एक कार्रवाई है।

मामले के तथ्य

वादी, जिसके पास ट्रेडमार्क ‘क्लीन्ज़ो’ था, ने दावा किया कि प्रतिवादी ने धोखे से ‘क्लीन्ज़ो’ नाम से एक समान उत्पाद बाजार में पेश किया था, और यह उत्पाद समान आकार, पृष्ठभूमि, रंग योजना, लेआउट, और दिखावट, के साथ टिन में बेचा जा रहा था, लेकिन एक अलग व्यवस्था और क्रम में। प्रतिवादी को अपने उत्पादों को नाम, शैली और ट्रेडमार्क ‘प्रवीण रवीन क्लीन्जो’ के तहत बनाने और बेचने की अनुमति दी गई थी, इस प्रावधान के साथ कि वे ‘क्लीन्जो’ शब्द को उल्लू के रूप में या किसी अन्य आकार में नहीं लिखेंगे जो भ्रमित करने वाला हो या वादी के ब्रांड के समान हो। इस आदेश को दोनों पक्षों ने चुनौती दी थी।

कानून की अदालत द्वारा टिप्पणियाँ

  1. पीठ ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही कहा था कि यह प्रतिवादी को साबित करना है कि कैसे और किस तरीके से उसी फोटोग्राफर और शब्द ‘क्लीनजो’, जो शब्दकोष में है, का उपयोग उसके सामान के लिए किया गया था। शब्द “क्लीन्ज़ो” शब्दकोष में भी नहीं आता है।
  2. साक्ष्य के अनुसार, वादी इस चिह्न का पूर्व उपयोगकर्ता था और प्रतिवादी ने बाद में उसी का उपयोग करना शुरू कर दिया। इन पूछताछों का जवाब देने में प्रतिवादी की विफलता के कारण, प्रतिवादी को अपने उत्पादों पर किसी भी रूप में ट्रेडमार्क ‘क्लीनज़ो’ का उपयोग करने से रोक दिया गया था।
  3. इस उदाहरण में, पीठ ने पाया कि वस्तु के वर्गीकरण का उसके पासिंग-ऑफ होने के दावे पर कोई असर नहीं पड़ता।

एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हिंद साइकिल लिमिटेड (1973)

एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हिंद साइकिल लिमिटेड (1973) के मामले में अपने फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उन आवश्यकताओं को बताया जो वादी को प्रतिवादी द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला स्थापित करने के लिए पूरा करना होगा।

मामले के तथ्य

वर्तमान मुद्दा व्यापार और व्यापारिक अधिनियम, 1958 के आसपास घूमता है, और यह तय करने का प्रयास करता है कि क्या प्रतिवादी द्वारा अपने साइकिल के लिए “रॉयल स्टार” जैसे वाक्यांशों का उपयोग अपीलकर्ता के पंजीकृत ट्रेडमार्क “ईस्टर्न स्टार” का उल्लंघन है। यह मूल्यांकन करते समय कि क्या प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है, दोनों के बीच ध्वन्यात्मक समानता को ध्यान में रखा गया था। यह पता चला है कि औसत विवेक और कमजोर स्मृति वाला व्यक्ति अंतिम शब्द “स्टार” को याद कर सकता है, जो ग्राहक को धोखा दे सकता है और भ्रमित कर सकता है। दोनों चिह्नों की उपस्थिति की आगे जांच की गई, और यह पता चला कि चिह्न में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तारे का स्थान और चित्रण है, जो जनता के दिमाग में रहेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी

प्रतिवादी का चिह्न “रॉयल स्टार” याचिकाकर्ता के चिह्न “ईस्टर्न स्टार” का उल्लंघन पाया गया। अपीलकर्ता की अपील को बरकरार रखा गया, और अपीलकर्ता का यह दावा खारिज कर दिया गया कि उत्तरदाता अपीलकर्ता की बाइकें पास ऑफ कर रहे थे। चूँकि राहत पर कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए कोई हर्जाना नहीं दिया गया।

हिंदुस्तान रेडिएटर्स कंपनी बनाम हिंदुस्तान रेडिएटर्स लिमिटेड (1987)

हिंदुस्तान रेडिएटर्स कंपनी बनाम हिंदुस्तान रेडिएटर्स लिमिटेड (1987) का मामला, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें व्यापार पोशाक के आधार पर निषेधाज्ञा के दावों के संबंध में आठ प्रोबांडा मार्गदर्शन दिए गए थे। वे यहां नीचे उपलब्ध कराए गए हैं:

  1. वादी लंबे समय से और लगातार तरीके से अपनी ट्रेडिंग शैली और ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है, जबकि प्रतिवादी हाल ही में इस क्षेत्र में शामिल हुआ है;
  2. वादी द्वारा निषेधाज्ञा मुकदमा दायर करने में थोड़ी देरी हुई है;
  3. यह कि वादी के उत्पादों ने विशिष्टता हासिल कर ली है और आम जनता की राय में वादी के सामान से जुड़े हुए हैं;
  4. यह कि वादी और प्रतिवादी की गतिविधियाँ चरित्र में समान हैं;
  5. पक्षों के सामान, जिनके साथ वादी का ट्रेडमार्क संबद्ध है, समान हैं;
  6. प्रतिवादी द्वारा समान ट्रेडमार्क या व्यापार नाम का उपयोग, जनता के मन में गुमराह करने और भ्रम पैदा करने की संभावना रखता है, साथ ही वादी की व्यावसायिक छवि को नुकसान पहुंचाता है;
  7. कि पक्षों की गतिविधि के क्षेत्र और वस्तुओं की खपत के लिए बाजार समान हैं;
  8. वादी के उपभोक्ताओं में अन्य बातों के अलावा, अज्ञानी, अशिक्षित और भोले ग्राहक शामिल हैं जिन्हें मूर्ख, भ्रमित या गुमराह किया जा सकता है।

पारले प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम जे.पी. एंड कंपनी, मैसूर (1972)

मामले के तथ्य

पारले प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम जे.पी. एंड कंपनी मैसूर, का मामला वर्ष 1972 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और इसमें कई पंजीकृत ट्रेडमार्क के साथ एक वादी, एक बिस्किट और कन्फेक्शनरी व्यवसाय शामिल था। उनके आधे पाउंड के बिस्किट पैकेजिंग पर “ग्लूको” नाम उनमें से एक था। रैपर, अपनी रंग योजना, समग्र सेटअप और पाठ के संपूर्ण संयोजन के साथ, 1940 के ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत उनका एक और पंजीकृत ट्रेडमार्क था। उन्होंने प्रतिवादी के खिलाफ अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए एक कार्रवाई की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मार्च 1961 में, उन्होंने पाया कि प्रतिवादी एक ऐसे रैपर में बिस्कुट बना रहे थे, वितरित कर रहे थे और बिक्री के लिए पेश कर रहे थे, जो भ्रामक रूप से उनके पंजीकृत ब्रांड के समान था।

कानून की अदालत द्वारा अवलोकन

मुकदमा और अपीलीय अदालत ने वादी के ख़िलाफ़ फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में, न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा जताया कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक चिह्न दूसरे के समान भ्रामक है, दोनों के व्यापक और महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की जानी चाहिए। यह देखने के लिए उन्हें एक साथ नहीं रखा जाना चाहिए कि क्या डिज़ाइन में कोई अंतर है और यदि हां, तो क्या वे ऐसे चरित्र के हैं कि एक डिज़ाइन को दूसरे के लिए गलत नहीं माना जा सकता है। यह पर्याप्त होगा यदि विवादित चिह्न पंजीकृत चिह्न से इतना समानता रखता हो कि एक व्यक्ति जो एक के साथ व्यवहार करने का आदी है, यदि उसे यह प्रदान किया जाए तो वह गलती से दूसरे को स्वीकार कर लेगा।

थॉमस बियर एंड संस (इंडिया) लिमिटेड बनाम प्रवाग नारायण (1940)

थॉमस बियर एंड संस (इंडिया) लिमिटेड बनाम प्रवाग नारायण (1940) के मामले पर निर्णय लेते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि धोखे की संभावना निर्धारित करने का मानदंड यह नहीं है कि अशिक्षित, लापरवाह या असावधान ग्राहक संभावित है या नहीं, या इससे धोखा दिया जाना चाहिए, बल्कि यह कि क्या सामान्य विवेक से खरीदारी करने वाले औसत खरीदार को गुमराह होने की संभावना है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दवा वस्तुओं में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में गलतफहमी की संभावना के आधार पर निषेधाज्ञा दी गई है।

कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी बनाम शंग्रीला फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी बनाम शंग्रीला फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (1959) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दो मिश्रित शब्दों की समग्र समानता पर विचार किया जाना चाहिए, कि प्रश्न को औसत बुद्धि वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और अपूर्ण स्मरण और दो नामों “अमृतधारा” और “लक्ष्मंधरा” की समग्र संरचनात्मक और ध्वन्यात्मक समानता के कारण यह एक व्यक्ति को धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना रखती थी। इस प्रश्न पर औसत बुद्धि और दोषपूर्ण स्मृति वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार, दो नामों “अमृतधारा” और “लक्ष्मंधरा” की समग्र संरचनात्मक और ध्वन्यात्मक समानता ऐसे व्यक्ति को भ्रमित कर सकती है या भ्रम पैदा कर सकती है।

के.आर. चिन्ना कृष्णा चेट्टियार बनाम श्री अंबल एंड कंपनी और अन्य (1969)

मामले के तथ्य

के.आर. चिन्ना कृष्णा चेट्टियार बनाम श्री अम्बाल एंड कंपनी और अन्य (1969) में, वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी का ट्रेडमार्क ‘श्री अंडाल’ भ्रामक रूप से वादी के ट्रेडमार्क ‘श्री अम्बाल’ के समान था, और निषेधाज्ञा मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने ‘अंडाल’ और ‘अम्बाल’ शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण समानता और ध्वनि समानता पाई। हालांकि दोनों चिह्नों के बीच कोई दृश्यमान समानता नहीं थी, न्यायालय ने फैसला किया कि नेत्र तुलना आमतौर पर निर्णायक कारक नहीं है। दोनों चिह्नों के बीच समानता का विश्लेषण कान और आंख दोनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। क्योंकि इसका उपयोग ग्राफिक तत्व के साथ संयोजन में किया जाता है, अंडाल नाम अपनी भ्रामक समानता बरकरार रखता है।

शीर्ष अदालत की टिप्पणी

न्यायालय ने इस तथ्य की वास्तविकताओं पर विचार किया कि, जबकि ‘श्री अंडाल’ और ‘श्री अम्बाल’ दो देवता थे, और प्रतिवादी के सामान पर चित्रात्मक उपकरण अलग-अलग थे, वादी के ग्राहक हिंदुओं के अलावा अन्य धार्मिक संप्रदायों के लोग थे, और वादी के ग्राहक या व्यवसाय भारत के दक्षिण तक ही सीमित नहीं था, जहाँ लोग दोनों देवताओं के बीच अंतर जान सकते थे। ग्राहक केवल मुख्य पहलुओं को याद रखेंगे क्योंकि ट्रेडमार्क का स्नफ़ के स्वाद और गुणवत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं था। परिणामस्वरूप, न्यायालय प्रतिवादी द्वारा ट्रेडमार्क के उपयोग के खिलाफ वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा देने के लिए राजी हो गया।

देवी पेस्टीसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम शिव एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज (2006)

मामले के तथ्य

देवी पेस्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम शिव एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज (2006) के मामले में, वादी ने ट्रेडमार्क ‘बूमप्लस’ और ‘बूम फ्लावर’ के विशेष स्वामित्व का दावा किया और अपने माल के विपणन के लिए ‘सुपरबूम’ नाम का उपयोग करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की। सुपरबूम प्रतिवादी के स्वामित्व वाला एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क था। यह भी नोट किया गया कि ध्वन्यात्मक समानता ट्रेडमार्क का उल्लंघन होगी और क्योंकि पक्षों के उत्पादों के उपयोगकर्ता अनपढ़ किसान और आम आदमी थे, यह निर्धारित किया गया था कि एक सामान्य औसत व्यक्ति वादी और प्रतिवादी के सामान के बीच अंतर करने में असमर्थ होगा।

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला

मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 29(5) के आधार पर फैसला सुनाया था कि विधायी आवश्यकताएं यह स्पष्ट करती हैं कि उल्लंघन तब भी होता है, जब पंजीकृत ट्रेडमार्क का एक हिस्सा प्रतिवादी द्वारा उपयोग किया जाता है। बूम वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसे प्रतिवादी के ट्रेडमार्क में एकीकृत किया गया था।

शॉ वालेस एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2003)

मामले के तथ्य

शॉ वालेस एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2003) में वादी ने दावा किया था कि प्रतिवादी का ट्रेडमार्क ‘हेवर्ड्स 5000’, उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘हेवर्ड्स 5000 सुपर स्ट्रॉन्ग बीयर’ का गैरकानूनी उल्लंघन था। मोटे तौर पर यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी द्वारा 5000 नंबर का उपयोग वादी की उस व्यवसाय में प्रतिष्ठा से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया था जो वह अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क के तहत संचालित कर रहा था, जिसमें से 5000 एक अभिन्न घटक था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में शामिल प्रासंगिक परिस्थितियों का सम्मान करने के अलावा एक औसत उपभोक्ता की खराब वापसी पर जोर दिया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रतिवादी का चिह्न वादी के चिह्न के बराबर है या नहीं।

कानून की अदालत द्वारा अवलोकन

इस मामले में यह तर्क दिया गया कि वादी को यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि उल्लंघन की कार्रवाई में सफल होने के लिए उसके पंजीकृत ट्रेडमार्क की संपूर्ण प्रतिलिपि बनाई गई है। वह जीत भी सकता है यदि वह यह स्थापित कर सके कि प्रतिवादी का चिह्न उसके चिह्न के बराबर है क्योंकि इसे सामान्य यादों वाले लोगों द्वारा इसकी सभी खामियों के साथ याद किया जाएगा, या इसके मूलभूत विवरण या विशिष्ट या महत्वपूर्ण विशेषताओं की नकल की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह व्यापक रूप से स्थापित है कि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के दावे की कार्रवाई में यदि प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल किया गया विवादित चिह्न वादी के पंजीकृत चिह्न के समान है, तो कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, और इसे एक उल्लंघन पाया जाना चाहिए। यदि चिह्न समान नहीं हैं, तो मामले की आगे समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि प्रतिवादी का चिह्न वादी के चिह्न के समान है या नहीं।

रुस्टन एंड हॉर्नबी लिमिटेड बनाम जमींदारा इंजीनियरिंग कंपनी (1969)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रुस्टन और हॉर्नबी लिमिटेड बनाम जमींदारा इंजीनियरिंग कंपनी (1969) के मामले पर फैसला करते हुए कहा था कि उल्लंघन और गलत कार्रवाई दोनों के लिए, चिन्हों की समानता से उत्पन्न भ्रम या धोखे की संभावना का मानक एक ही है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि धोखाधड़ी पैदा करने के लिए समानता की डिग्री के बारे में कोई सख्त नियम नहीं है, और एक वादी को हकदार बनाने के लिए धोखाधड़ी का गठन करने वाले मानदंड या वस्तुनिष्ठ मानकों को स्थापित करना या उल्लंघन के मामले में निषेधाज्ञा के लिए मामला स्थापित करना असंभव है। वादी के चिह्न कि समानता ध्वन्यात्मक, दृश्य या अंतर्निहित विचार में हो सकती है।

शीर्ष अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अदालतें वादी और प्रतिवादी के ट्रेडमार्क की तुलना यह देखने के लिए करेंगी कि वादी के ट्रेडमार्क के मूल तत्व प्रतिवादी के ट्रेडमार्क में मौजूद हैं या नहीं। आम तौर पर यह स्थापित किया गया है कि किसी चिह्न या लेबल के आवश्यक तत्वों का निर्धारण अनिवार्य रूप से एक तथ्य का मामला है जो अदालत द्वारा व्यापार के उपयोग के संबंध में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर तय किया जाता है। अंत में, सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा उपयोग किया गया चिह्न भ्रामक रूप से वादी के पंजीकृत चिह्न के समान है या नहीं।

मिडास हाइजीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सुधीर भाटिया और अन्य (2004)

मिडास हाइजीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सुधीर भाटिया और अन्य (2004) के मामले की सुनवाई करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था कि ट्रेडमार्क उल्लंघन के विषय पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है। ट्रेडमार्क या कॉपीराइट उल्लंघन की अधिकांश स्थितियों में, निषेधाज्ञा जारी किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, केवल कार्रवाई दायर करने में देरी किसी निषेधाज्ञा को दिए जाने से रोकने के लिए अपर्याप्त है। यदि ऐसा लगता है कि चिह्न को अपनाना पहली बार में बेईमानी था, तो निषेधाज्ञा की आवश्यकता हो सकती है।

मामले के तथ्य

इस मामले में, प्रतिवादियों (सुधीर भाटिया और अन्य) ने पहले अपीलकर्ताओं (मिडास हाइजीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड) के साथ सहयोग किया था। अपीलकर्ताओं के 1991 के विज्ञापन से पता चलता है कि उन्होंने उसी वर्ष से अपने उत्पादों पर लक्ष्मण रेखा चिह्न का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के पास क्रेजी लाइन्स और लक्ष्मण रेखा पर कॉपीराइट है, जो उनके पास 19 नवंबर, 1991 से है। 23 अप्रैल, 1999 को कॉपीराइट का नवीनीकरण किया गया था। जब प्रतिवादी ने पहली बार 1992 में शुरुआत की, तो उसने दोनों पक्षों द्वारा उपयोग किए गए डिब्बों के अनुसार, लाल, सफेद और नीले रंग वाले डब्बों में लक्ष्मण रेखा चिह्न का उपयोग किया। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि बाद में उस कार्टन को व्यावहारिक रूप से अपीलकर्ताओं के समान दिखने के लिए संशोधित क्यों करना पड़ा। इससे पता चलता है कि अपीलकर्ताओं के रूप में अपनी वस्तुओं को सौंपने का उनका बेईमान उद्देश्य था।

हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडिया स्टेशनरी प्रोडक्ट्स कंपनी और अन्य (1989)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम इंडिया स्टेशनरी प्रोडक्ट्स कंपनी और अन्य (1989), के मामले का फैसला करते हुए राय दी थी कि इस बात पर सहमत होना मुश्किल है कि वादी की देरी के कारण अंतरिम निषेधाज्ञा राहत नहीं दी जानी चाहिए, भले ही अदालत का मानना ​​​​है कि भविष्य में किसी बिंदु पर स्थायी निषेधाज्ञा आवश्यक होगी। यद्यपि इस बात पर कुछ बहस है कि क्या लापरवाही या सहमति स्थायी निषेधाज्ञा को रोक सकती है, न्यायिक राय ने लगातार माना है कि यदि प्रतिवादी इस ज्ञान के साथ धोखाधड़ी करता है कि वह वादी के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो निषेधाज्ञा की राहत से भी इनकार नहीं किया जाता है यदि वादी प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई करने में अत्यधिक समय लेता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

वर्तमान मामले के आलोक में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का विवरण यहां दिया गया है:

  1. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के उल्लंघन की परिस्थितियों में, यह व्यापक रूप से स्थापित है कि निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। यदि वादी का नाम और उत्पाद की पहचान समान है तो वादी 1999 के ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29 के तहत निषेधाज्ञा का हकदार है। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी द्वारा ‘जेम्स बॉन्ड’ चिह्न का उपयोग अपने आप में भ्रामक था और प्रतिवादी ने इसे अपनाकर वादी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया था। इसकी पैकेजिंग के माध्यम से, प्रतिवादी ने वादी के कॉपीराइट का भी उल्लंघन किया है। परिणामस्वरूप, अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।
  2. न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिवादी द्वारा उपयोग की गई पैकेजिंग वादी द्वारा उपयोग की गई पैकेजिंग के समान है, जिससे यह संभव है कि लापरवाह ग्राहक यह मान लेंगे कि वे जो वस्तुएँ प्राप्त कर रहे हैं वे वादी की हैं। इस बहस के प्रकाश में, न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई कि वादी ने प्रतिवादी द्वारा वादी के माल को बेईमानी से हस्तांतरित करने का प्रथम दृष्टया मामला दिखाया है, जो इसे एक अंतरिम निषेधाज्ञा का हकदार बनाता है।
  3. न्यायालय ने देखा था कि प्रतिवादियों, उनके मालिकों, साझेदारों, निदेशकों, नौकरों, एजेंटों, वितरकों, फ्रेंचाइजी, प्रतिनिधियों और नियुक्तियों को ट्रेडमार्क ‘जेम्स’ और/या ‘जेम्स बॉन्ड’ और/या किसी अन्य ट्रेडमार्क का भ्रामक रूप से उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। या वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘जेम्स’ के समान भ्रामक रूप से या किसी अन्य तरीके से वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘जेम्स’ का उल्लंघन करना, और पिलो-पैक या किसी भी अन्य पैकेजिंग का उपयोग करना जो कि भ्रामक या भ्रामक रूप से वादी के समान है।
  4. न्यायालय ने यह भी देखा था कि प्रतिवादियों, साथ ही उनके मालिकों, साझेदारों, निदेशकों, नौकरों, एजेंटों, वितरकों, फ्रेंचाइजी, प्रतिनिधियों और नियुक्तियों को वादी के माल को हस्तांतरित करने और कॉपीराइट के पिलो पैक कलात्मक कार्य से किसी भी सामग्री की नकल करने से प्रतिबंधित किया गया है। 

विश्लेषण

कैडबरी इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम नीरज फूड प्रोडक्ट्स (2007) के ऐतिहासिक निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासिंग-ऑफ कार्रवाई और ट्रेडमार्क उल्लंघन के बीच अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया:

  1. जबकि पासिंग-ऑफ करने की कार्रवाई एक सामान्य कानून उपाय है, ट्रेडमार्क उल्लंघन की कार्रवाई एक वैधानिक उपाय है।
  2. उल्लंघन की कार्रवाई की स्थिति में, प्रतिवादी द्वारा वादी के ट्रेडमार्क का उपयोग एक आवश्यकता है, लेकिन पासिंग-ऑफ कार्रवाई के मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है।
  3. किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन को साबित करने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है कि उल्लंघन करने वाला चिह्न पंजीकृत चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है, इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केवल यह स्थापित करना कि चिह्न समान हैं या भ्रामक रूप से समान हैं, पासिंग-ऑफ होने के मामले में अपर्याप्त है।
  4. एक पासिंग-ऑफ दावे में, यह दिखाना आवश्यक है कि प्रतिवादी द्वारा ट्रेडमार्क के उपयोग से वादी की सद्भावना को नुकसान पहुंचने की संभावना है, लेकिन उल्लंघन की शिकायत में, प्रतिवादी द्वारा चिह्न के उपयोग से वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए।
  5. जब कोई ट्रेडमार्क पंजीकृत होता है, तो यह विशेष रूप से वस्तुओं की एक निश्चित श्रेणी के लिए होता है। उल्लंघन के मामले में, केवल कुछ वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन पासिंग ऑफ कार्रवाई में, प्रतिवादी के सामान का समान होना जरूरी नहीं है, वे भिन्न भी हो सकते हैं।

वर्तमान मामले में, एक ग्राहक को वादी का रैपर और बहुरंगी चॉकलेट गोलियों के बीच से फूटने वाली चॉकलेट गोलियों का दृश्य याद होगा, जो नीले रंग के पैक के केंद्र से फूट रही थीं, जिनमें से कुछ के केंद्र दिखाई दे रहे थे। प्रतिवादी की पैकेजिंग एक पिलो पैक है जो आकार, रंग और दिखने में समान है और एक ही संदेश देता है। इसे पुन: प्रस्तुत करने में प्रतिवादी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बेईमानी है, क्योंकि इसका उद्देश्य वादी की सद्भावना, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता से लाभ उठाना है, जिससे वादी को प्रतिवादी के खिलाफ अपना मामला कायम रखने का अधिकार मिल सके। प्रतिवादी कथित तौर पर वादी की पैकेजिंग के कलात्मक कार्य में वादी के कॉपीराइट का भी उल्लंघन कर रहा है। इस प्रकार, इस मामले ने भारतीय अदालतों को उन परिस्थितियों पर गौर करने की अनुमति दी जिसमें एक पक्ष का ट्रेडमार्क भ्रामक रूप से दूसरे के समान होना शामिल था।

निष्कर्ष

एक ट्रेडमार्क चिह्न, जो उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक अपील बन जाता है, का उपयोग किसी वस्तु की मौलिकता को इंगित करने के लिए किया जाता है। इस तरह के ट्रेडमार्क के लागू होने से, खरीदार उत्पाद की गुणवत्ता और मौलिकता पर अनुमान लगाता है। कई कंपनियों का लक्ष्य इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में एकीकृत वस्तुएं और सामान प्रदान करके महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी पर लाभ कमाना है। साथ ही, अन्य निगम ग्राहकों को धोखा देने और कंपनी की साख (गुडविल) को खतरे में डालने के लिए ऐसे भ्रामक मिश्रण गढ़कर अच्छी तरह से स्थापित वस्तुओं की विशिष्टता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान मामला भारत के ट्रेडमार्क न्यायशास्त्र में एक प्रसिद्ध मामला है, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्याय के हित में इस चिंता को उचित ठहराया है। इस ट्रेडमार्क विवाद में, पैकेजिंग, आकार, रूप और ब्रांड जैसे तकनीकी तत्व मुख्य चिंताएँ थे, और यहाँ तक कि शब्दों के उच्चारण को भी ध्यान में रखा गया था।

संदर्भ

  1. https://lawtimesjournal.in/cadbury-india-ltd-and-ors-vs-neeraj-food-products/.
  2. https://www.stalawfirm.com/en/blogs/view/trademark-infringements-in-india.html.
  3. https://mehtadixit.com/2021/03/17/when-it-was-gems-vs-james-bond/.
  4. https://legumvox.in/critical-analysis-of-trademark-law-in-india-special-emphasis-on-the-landmark-case-of-amul-anul/.

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